(1) दकसी भी संदकया संबंधी अजधकार के अनुिान पर, एक सूची जिसमें अपतट क्षते्रों का जििरण िाजमल ह ैजिसके जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा संदक्या संबंधी अजधकार दिया गया ह,ै प्रिासजनक प्राजधकरी द्वारा जनयम 5 के उपजनयम (2) के अधीन यर्ाजनर्िवष्ट मंत्रालयों और जिभागों को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
(2) अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन दिए गए प्रत्येक उत्पािन पटे्ट या संयुि अनुज्ञजप्त की एक प्रजत प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा महाजनयंत्रक, भारतीय खान ब्यरूो और महाजनिेिक, खान सुरक्षा महाजनिेिालय को ऐसे अनुिान के िो महीने की अिजध के भीतर प्रस्ट्ततु की िाएगी।
(3) अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन दिए गए सभी उत्पािन पट्टों और अनुज्ञजप्तयों की एक समेदकत िार्षवक जििरणी प्रिासजनक प्राजधकरी द्वारा महाजनयंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को ऐसे रूप में प्रस्ट्ततु की िाएगी, िैसा दक उसके द्वारा जनर्िवष्ट दकया िाए, िो उस िषव के पश्चात ् िून के 30िें दिन से अपश्चात ्ह ैजिससे ररटनव संबंजधत है, जिसकी एक प्रजत प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा महाजनिेिक, खान सुरक्षा महाजनिेिालय को एक ही समय में प्रस्ट्तुत की िाएगी।
(4) जनयम 7 के उपजनयम (2) के खंड (च) के अधीन अनजु्ञजप्त धारी द्वारा प्रस्ट्तुत की गई खोि संचालन और उत्पािन संचालन से संबंजधत सभी सुसंगत डाटा, ररपोटव, नमून ेऔर अन्द्य सुसंगत िानकारी और जनयम 8 के उपजनयम (2) के खंड (प) के अधीन पटे्टिार द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए, प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा मुख्य हाइड्रोग्राफर, भारत सरकार को प्राजप्त की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।