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Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator ) Regulations, 2015

Central Regulations · 201396,911 characters of text

The enactment

TypeRegulations
Year2013
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Finance
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsfinancial, local

Full text

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1121 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4

PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 77] ubZ fnYyh] eaxyokj] ekpZ 10] 2015@iQkYxqu 19] 1936 No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936 प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरणप�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरणप�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरणप�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द�ली, 10 माच�, 2015 संसंसंसं. . . . पीएफआरडीएपीएफआरडीएपीएफआरडीएपीएफआरडीए/12//12//12//12/आरजीएलआरजीएलआरजीएलआरजीएल/139/4/139/4/139/4/139/4....————प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण, प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण अिधिनयम, 2013 (2013 का 23) क� धारा 52 क� उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त) और खंड (ब) के साथ प�ठत उसक� उपधारा(1) "ारा �द# शि$य% का �योग करते (ए,िन*िलिखत िविनयम बनाता ह,ै अथा�त् :-- अ� याअ� याअ� याअ� याय य य य 1111 �ारंिभक �ारंिभक �ारंिभक �ारंिभक 1. सि � तसि � तसि � तसि � त नाम नाम नाम नाम, , , , �ारंभ और आवेदन�ारंभ और आवेदन�ारंभ और आवेदन�ारंभ और आवेदन.—(1) इन िविनयम% का संि/0 नाम प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण ((((संकलनकता�) ) ) ) िविनयम, 201, 201, 201, 2015 5 5 5 ह।ै (2) (2) (2) (2) ये राजप2 म� उनके �काशन क� तारीख को �वृ# ह%गे। िविनयम का उ6े7य संकलनकता� के रिज89ीकरण और अिभदाता; के िहत% क� र/ा के िलए रा<ीय प�शन �णाली के �=या>वयन को मानीटर करने के िलए िविनयामक ?परेखा �दान करना ह।ै (3) ये िविनयम रा@ 9ीय प�शन �णाली के अधीन एन.पी.एस.-लाइट (िजसे एनपीएस 8 वावलबंन भी कहा गया ह)ै को लाग ूह%गे,,,, जो �क एक कम लागत का आशावान िवशेषक समूह का माडल ह,ै जो समाज के असंग�ठत और आFथक ?प से वंिचत वगG के िलए लि/त ह ै। ये िविनयम, रा@ 9ीय प�शन �णाली के माH यम से ‘‘‘‘‘‘‘‘भारत सरकार क� 8 वावलंबन 8 क�म’’’’’’’’ के काया�> वय को भी लाग ूह%ग े। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. प�रभाषाएंप�रभाषाएंप�रभाषाएंप�रभाषाएं.—((((1) इन िविनयम% म�, जब तक संदभ� से अ> यथा अपेि/त न हो,— (क) ‘‘अिधिनयम’’ से प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण अिधिनयम, 2013 (2013 का 23) अिभ�ेत ह;ै (ख) ‘‘संकलनकता�’’ से राष् 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन के अधीन अिभदाता के अंतरानीक कृJ य% को करने के िलए अिधिनयम क� धारा 27 क� उपधारा (3) के अधीन �ािधकरण "ारा रिज8 9ीकृत ऐसा मH यवतL अिभ�ेत ह,ै िजसका कुछ सामािजक-आFथक व8तु; या सेवा; के िलए Nात Oाहक आधार के साथ कृJ यकारी संबंध होगा । (ग) ‘‘संपरी/क’’ से ऐसा P यिQ त अिभ�ेत ह,ै जो कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) क� धारा 224 के अधीन कंपनी के लेखा; क� संपरी/ा करने के िलए अFहत ह ै; (घ) ‘‘भारत का नाग�रक’’ से ऐसा कोई P यिQ त अिभ�ेत ह,ै जो नाग�रकता अिधिनयम, 1955 (1955 का 57) के अधीन भारत का नाग�रक होने के िलए अFहत ह ै; (ड.) ‘‘कंपनी’’ से कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रिज8 9ीकृत कोई इकाई अिभ�ेत ह;ै (च) ‘‘अनुपालन अिधकारी’’ से संकलनकता� से उJ तरदायी ऐसा कोई P यिQ त अिभ�ेत ह,ै िजसे उस ?प म� पदािभिहत और अिधिनयम के �ावधान% या उसके अधीन �ािधकरण "ारा बनाए गए िनयम% या िविनयम% या जारी क� गई अिधसूचना;, माग�दश�क िसRांत%, प�रप2% या अनुदेश% का उसके "ारा अनुपालन �कया जाना िजसम� अिभदाता; क� िशकायत का िनवारण शािमल ह,ै को मानीटर करने का उJ तरदाियJ व सTपा गया ह ै; (छ) ‘‘िविनधान माग�दश�क िसRांत’’ से लाग ूिविनधान �ितमान/तरीका और उसक� सीमा; को H यान म� रखते (ए �ािधकरण "ारा समय-समय पर जारी �कए गए माग�दश�क िसRांत और प�रप2 अिभ�ेत ह ै; (ज) ‘‘रा@ 9ीय प�शन �णाली – लाइट’’ से रा@ 9ीय प�शन �णाली के अधीन ऐसी 8 क�म अिभ�ेत ह ैिजसम� असंग�ठत सेQ टर से, िजसक� रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् एक ऐसी संघटक ह ै िजसम� भारत सरकार का अिभदाय अनुNेय ह,ै संबंिधत P यिQ तय% के िलए रा@ 9ीय प�शन �णाली के आशावान समूह माडल क� एक िवशेषता का उपबंध �कया गया ह ै; (झ) ‘‘�धान अिधकारी’’ से ऐसा कोई P यि$ अिभ�ेत ह ै जो संकलनकता� के �=याकलाप% के िलए उJ तरदायी ह ैऔर इसके अंतग�त िनV निलिखत भी हW— (i) �कसी भागीदारी समुJ थान क� दशा म�, कोई भागीदार ; (ii) �कसी िनगिमत िनकाय क� दशा म�, पूण�कािलक िनदेशक, काय�पालक िनदेशक या �बंध िनदेशक ; (iii) कोई मुX य कम�चारी ; और (iv) संकलनकता� "ारा �धान अिधकारी के ?प म� पदािभिहत कोई P यिQ त; (v) ‘‘अनुसूची’’ से इन िविनयम% के साथ उपाबR अनुसूची अिभ�ेत ह ै। (2) इन िविनयम% म� �यु$ और प�रभािषत न �कए गए �क> तु अिधिनयम म� प�रभािषत शY द% और पद% का वही अथ� होगा जो =मश: उनका अिधिनयम म� ह ै। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 अ� याअ� याअ� याअ� यायययय 2222 संकलनकता� का रिज� �ीसंकलनकता� का रिज� �ीसंकलनकता� का रिज� �ीसंकलनकता� का रिज� �ीकरणकरणकरणकरण 3333. . . . संकलनकता� के प म" रिज� �ीसंकलनकता� के प म" रिज� �ीसंकलनकता� के प म" रिज� �ीसंकलनकता� के प म" रिज� �ीकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& त 'कए जाने के िलए पा$ता मानदंड'कए जाने के िलए पा$ता मानदंड'कए जाने के िलए पा$ता मानदंड'कए जाने के िलए पा$ता मानदंड.—(1) रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कए जाने के िलए इन िविनमय% के अधीन िविनZद@ ट शतG को पूरा करने के अH यधीन, िनV निलिखत इकाइयां रा@ 9ीय प�शन �णाली के अधीन संकलनकता� के ?प म� सूचीबR �कए जाने के िलए पा2 ह%गी :-- (क) क� [ीय और रा\ य सरकार% के अधीन Nात िहतािधकारी समूह% के िलए प�शन 8 क�म% का �बंध करने वाले नोडल काया�लय या इकाइयां ; (ख) अनुसूिचत बWक,/े2ीय Oामीण बWक और अ> य िवJ तीय सं8 थाएं ; (ग) भारतीय डाक; (घ) बीमा कंपिनयां ; (ङ) सू] म िवJ त सं8 थाएं (एमएफआई) ; (च) गैर-बWककारी िवJ त कंपिनयां (एनबीएफसी) ; (छ) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ; (ज) रा@ 9ीय –ई- शासन योजना के अधीन समान सेवा क� [ चलाने वाली इकाइयां ; (झ) आवास िवJ त सं8 थाएं ; (ञ) कोई अ> य �वग�, जो �ािधकार "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कया जाए । (2) उपिविनयम (1) के खंड (क) और खंड (ग) म� वFणत क� [ीय और रा\ य सरकार% क� इकाइय% के अित�रQ त, संकलनकता� क� भूिमका अपनाने क� वांछा करने वाली इकाइय% से िनV निलिखत �कसी क� [ीय या रा\ य अिधिनयम के अधीन रिज8 9ीकृत कराया जाना अपेि/त होगा, अथा�त् :-- (क) सोसाइटी रिज8 9ीकरण अिधिनयम, 1860 (1860 का 21) (िजसके अंतग�त इस अिधिनयम के रा\ यीय संशोधन भी सिVमिलत हW) ; (ख) भारतीय > यास अिधिनयम, 1882 (1882 का 2) ; (ग) पूत� और धाFमक > यास अिधिनयम, 1920 (1920 का 14) ; (घ) कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) (धारा 25, पूत� अथवा अ> य कंपनी के रिज8 9ीकरण के िलए) ; (ङ) कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) [भारतीय �रजव� बWक से आव7 यक �माणन सिहत (गैर-बWककारी िवJ त कंपिनय% (एनबीएफसी), सू] म िवJ त सं8 था; (एमएफआई) के िलए]; (च) कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अिधिनयम, 2013, �कसी अ> य कंपनी के िलए ; (छ) बWककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (1949 का 10) ; (ज) �कसी अ> य िविनZद@ ट िहतािधकारी समूह के िलए रा\ य या क� [ीय सरकार "ारा सृिजत इकाइयां ; (झ) रा@ 9ीय आवास बWक "ारा िविनयिमत इकाइयां ; (ञ) कोई अ> य अिधिनयम या िनयम, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कया जाए । 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (3) ऐसी कोई अ> य इकाई या इकाइय% के समूह को, जो उपिविनयम (2) के उपबंध% के अधीन नह_ आता ह,ै रिज8 9ीकृत �कया जा सकेगा, य�द �ािधकरण क� राय यह ह ै�क ऐसी इकाई या इकाइय% का समूह, रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन के अधीन अपने अिभदाता आधार को सिV मिलत �कए जाने को सुकर बनाता ह ैऔर िजसने अपने �चालन /े2 म� �मािणत बेहतर �रकाड� के साथ /मता िसR क� ह ै। (4) ऐसी इकाई आवेदन क� तारीख तक कम से कम पांच वष� के िलए �मािणत बेहतर �रकाड� सिहत िवJ तीय सेवा; या िवJ तीय उJ पाद% के कारबार म� रहा हो । इकाई िवJ त ?प से सुदढ़ृ हो और उसे आवेदन क� तारीख से ठीक पूव�वतL पांच वषG म� कम से कम गत तीन वषG म� कोई हािन न (ई हो और उसे आवेदन क� तारीख को ठीक पूव�वतL दो वषG म� कोई नकद हािन न (ई हो । (5) इकाई का एक �?िपक शासन ढांचा (बोड�, �बंध सिमित या उसके समतु� य तं2) होगा और बोड� के सद8 य% के पास िवJ तीय /े2 या सामािजक िवकास म� पया�b त अनुभव हो । बोड�, �बंध सिमित या उसके समतु�य तं2 संबंिधत अिधिनयम%, िनयम% या िविनयम% के अधीन अंतFव@ ट उन उपबंध% का, जो उपिविनयम (2) म� उनके सामने यथावFणत ऐसी इकाइय% को लाग ूहोते हW, पालन करेगा । (6) इकाई से यह अपेि/त होगा �क उसका उस अिधिनयम के अधीन, िजसम� वह काय� कर रही ह,ै बनाए गए िनयम% या िविनयम% के अधीन एक संपरी/ा सिमित या समतु� य तं2 हो । (7) इकाई िनV निलिखत शुR मािलयत मानदंड को पूरा करेगी :- (क) एक करोड़ dपए, उनके िलए जो पांच वष� से अिधक से कारबार म� लगी (ई हW ; (ख) उन इकाइय% के िलए, िजनका अपवादाJ मक बेहतर �रकाड� और दस वष� से अिधक का अनुभव ह,ै शुR मािलयत मानदंड को वांिछत मामल% म� जैसे �ािधकरण "ारा उिचत समझे जाएं, पचास लाख dपए तक िशिथल �कया जा सकता ह ै। (8) इकाई के पास अपने संगठन के िलए उपयुQ त बृहत् Oाहक डाटा आधार के �बंध करने क� तथा अ> य �ौgोिगक� सि> नयम% को, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कए जाएं, पूरा करने का सामh य� होगा । (9) इकाई के पास �िशि/त कम�चा�रवंृद होगा और ऐसा पया�b त सामh य� होगा जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कया जाए । (10) इकाई के पास ऐसी नकद समुiयन और �ेषण सामh य� होगा जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कया जाए । (11) िपछले पांच वषG के दौरान �कसी भी िवJ तीय सेQ टर िविनयामक "ारा या > यायालय "ारा कोई भी दोषिसिR और अवरोध आदेश नह_ �कए गए ह% । इस आधार पर और रिज8 9ीकरण के आवेदन से संबंिधत �कसी संदेह या िवरोध क� दशा म� �ािधकरण का िविन7 चय आबRकर होगा । (12) इकाई अपने अंतFनिहत अिभदाता; के �ित 8 क�म का िव8 तार करने के िलए कारबार योजना उपलY ध कराएगी । (13) �ािधकरण, य�द वह ठीक समझे, उन इकाइय% क� दशा म�, जो पूण�त: या भागत: क� [ीय या �कसी रा\ य सरकार "ारा िनयंि2त हW या िजनको क� [ीय या रा\ य सरकार के �कसी िविनZद@ ट jव8था के अधीन सृिजत �कया गया ह,ै या �कसी अ> य �मािणत बेहतर �रकाड� इकाई क� दशा म�, ऐसे मामले दर मामले के आधार पर, जो अिभदाता; के िहत म� या देश म� रा@ 9ीय प�शन �णाली या प�शन सेQ टर के िवकास के िलए आव7 यक समझा जाए, कुछ या संपूण� पा2ता मानदंड% को िशिथल कर सकेगा । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

4444. . . . रिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीकरण के िलए आवेदनकरण के िलए आवेदनकरण के िलए आवेदनकरण के िलए आवेदन....————(1) इन िविनयम% के �ारंभ क� तारीख से ही, संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकरण �माणप2 �दए जाने के िलए इन िविनयम% म� यथािविनZद@ ट पा2ता मानदंड% को पूरा करने वाला आवेदक �ािधकरण को इन िविनयम% क� अनुसूची 1 म� यथा िविनZद@ ट �प2क या अनुसूची 2 म� यथा िविनZद@ ट �प2ख म� अ�ितदेय आवेदन फ�स के साथ आवेदन करेगा । (2) ऐसे आवेदन को, जो सभी �कार से पूण� न हो या इन िविनयम% क� अनुसूची 1 म�, यथािविनZद@ ट �प2क अथवा अनुसूची 2 म�, यथािविनZद@ ट �प2 ख म� िविनZद@ ट अनुदेश% के अनु?प न हो, नामंजूर �कया जा सकता ह ै: परंतु ऐसे �कसी आवेदन को नामंजूर करने के पूव� आवेदक को सभी �कार से भरने और गलितय% को, य�द कोई ह%, दरू करने का युिQ तयुQ त अवसर �दान �कया जाएगा । (3) ऐसा कोई संकलनकता�, िजसे अिधिनयम के अधीन �ािधकरण क� 8 थापना के ठीक पूव� अंत�रम प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण "ारा उस ?प म� कृJय करने क� अनुNा �दान क� गई थी, इन िविनयम% के अिधसूिचत �कए जाने से नY बे �दन क� अविध तक या य�द वह इन िविनयम% को अिधसूिचत �कए जाने के नY बे �दन के भीतर रिज8 9ीकरण �दए जाने का आवेदन करता ह ैतो �ािधकरण "ारा उसको आवेदन का िनपटारा �कए जाने तक, उस ?प म� कृJ य करना जारी रख सकेगा । 5555. . . . आवेदन फ*स आवेदन फ*स आवेदन फ*स आवेदन फ*स ––––आवेदक, आवेदन पर कार�वाई करने के िलए आवेदन तथा �शासिनक फ�स के म6े दस हजार dपए क� अ�ितदेय फ�स का संदाय करेगा । आवेदन फ�स �ािधकरण को अनुसूची 3 म� िविनZद@ ट रीित म� संदJ त क� जाएगी । �ािधकरण लेखबR �कए जाने वाल ेकारण% से िविनZद@ ट और यथोिचत मामल% म� आवेदन फ�स के संदाय क� अपे/ा का अिधJ यजन कर सकेगा । 6666. . . . सूचना का �कटनसूचना का �कटनसूचना का �कटनसूचना का �कटन————(1) �ािधकरण को आवेदक "ारा �कए गए ऐसे आवेदन पर, �ािधकरण "ारा यथािविनZद@ ट वेबसाइट पर ऐसी सूचना डालकर जनसाधारण को �कट करने का अिधकार होगा : परंतु आवेदक "ारा दी गई अ> य सुसंगत सूचना और जो आवेदक क� वािणि\ यक िव7 वसनीयता और िनजी सूचना से, िजसे वह गोपनीय बताए, संबंिधत ह,ै �ािधकरण "ारा, �कसी िविध या िनयम% या िविनयम% के उपबंध% के या, यथाि8थित, �कसी > यायालय या अिधकरण "ारा उlोिषत �कसी आदेश या िविन7 चय के, जो ऐसे �कटन को आNापक बनाता हो, अधीन रहते (ए �कट नह_ क� जा सकेगी । (2) इन िविनयम% के अधीन दी गई या वेबसाइट पर डाली गई सूचना म� �कसी भी तािJ Jवक प�रवत�न क� सूचना आवेदक "ारा तुरंत, mकतु ऐसे प�रवत�न के होने के प> [ह �दन के अप7 चात्, दी जाएगी । 7777. . . . सूचना सूचना सूचना सूचना काकाकाका � प� प� प� प. टी. टी. टी. टीकरण और स& याकरण और स& याकरण और स& याकरण और स& यापनपनपनपन————(1) �ािधकरण, आवेदक से रिज8 9ीकरण �माणप2 �दए जाने संबंधी आवेदन के िनपटारे के �योजन के िलए और तJ प7 चात्, ऐसे �कसी अ> य िवषय के बारे म�, जो �ािधकरण "ारा आव7 यक समझा जाए, कोई अित�रQ त सूचना या 8 प@ टीकरण देने क� अपे/ा कर सकेगा । आवेदक या उसका �धान अिधकारी, य�द ऐसी अपे/ा क� जाए, आवेदन के संबंध म� �कसी P यिQ तगत अn यावेदन के िलए �ािधकरण के सम/ उपि8 थत होगा । (2) आवेदक ऐसी सूचना और 8 प@ टीकरण, �ािधकरण के समाधान�द ?प म� �ािधकरण "ारा इस बारे म� िविनZद@ ट समय के भीतर देगा । (3) आवेदक "ारा �8 तुत �कए गए आवेदन, दी गई सूचना और उसक� पा2ता पर िवचार करते समय, �ािधकरण, य�द वह ऐसी वांछा करे, द8 तावेज% और काया�लय 8 थल का भौितक सJयापन कराकर सूचना को सJ यािपत कर सकेगा और काया�लय 8 थल क� उपलY धता का िनरी/ण कर सकेगा । (4) उपिविनयम (3) के अधीन, के �योजन के िलए, �ािधकरण संपरी/क सिहत �कसी भी jि$ को िनयुQ त कर सकेगा । 8888. . . . आवेदन पर िवचार 'कया जाना और उसका मू0 यांआवेदन पर िवचार 'कया जाना और उसका मू0 यांआवेदन पर िवचार 'कया जाना और उसका मू0 यांआवेदन पर िवचार 'कया जाना और उसका मू0 यांकनकनकनकन————(1) �ािधकरण, आवेदक क� पा2ता तथा ऐसे आवेदक को �माणप2 �दए जाने पर िवचार करते (ए, उन सभी िवषय% को H यान म� रखेगा, जो वह प�शन सेQ टर और रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् से सुसंगत समझे, िजसके अंतग�त िनV निलिखत हW, mकतु जो िनV निलिखत तक सीिमत नह_ हW,-- 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (क) Q या आवेदक के िवdR, िपछल ेपांच वषG म� अिधिनयम%, िनयम%, �कसी िविनयामक या अ> य �ािधकरण के िविनयम% और उपिविधय% के अधीन, जो उसे लाग ू हो, जांच क� �क> ही �मुख काय�वािहयां क� गई ह ै या उसका अ> वेषण �कया गया ह ै; (ख) Qया आवेदक इन िविनयम% म� िविनZद@ ट पा2ता के मानदंड% और अ> य अपे/ा; को पूरा करता ह ै; (ग) Q या आवेदक को �माणप2 का �दया जाना अिभदाता; के िहत म� ह ै। य�द �ािधकरण, इस उपिविनयम के अधीन आवेदन पर िवचार करते समय उिचत समझे, �ािधकरण "ारा अवधा�रत तारीख, समय और 8 थान म� �8 तुितकरण करने के िलए आवेदक को आमंि2त कर सकेगा । ऐसे �8 तुितकरण का �योजन आवेदक% को, �ािधकरण को अपने �8 ताव और अपने �8 ताव% क� �मुख सJ व% को �8 तुत करने के िलए अनुNात करने का ह ै। (2) रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त करने के ऐसे �कसी भी आवेदन को,-- (क) जो सभी �कार से पूण� नह_ ह ैऔर अपे/ा; तथा इस िविनयम% म� िविनZद@ ट सुसंगत अपे/ा; के अनु?प नह_ ह ै; (ख) िजसम� �ािधकरण "ारा यथा अपेि/त अित�रQ त जानकारी नह_ ह ै; या (ग) जो अशुR, िमh या या oामक �कृित का ह ै; (घ) जहां आवेदक ने इन िविनयम% के अधीन िविनZद@ ट पा2ता क� अपे/ा; का अनुपालन नह_ �कया ह ै; (ङ) जो �ािधकरण क� राय म� अिभदाता; के िहत म� नह_ ह ैया प�शन सेQ टर तथा रा@ 9ीय प�शन �णाली के =िमक िवकास के उ6े7 यपरक िहत म� नह_ ह ै; (च) जहां आवेदक इन िविनयम% क� अनूसूची 1 म� यथािविनZद@ ट �?प क या अनुसूची 2 म� यथािविनZद@ ट �?प ख म� यथाकिथत 'योp य और समुिचत P यिQ त' नह_ ह,ै �ािधकरण "ारा लेखबR �कए जाने वाले कारण% से उसके "ारा नामंजूर कर �दया जाएगा । (3) आवेदन नामंजूर �कए जाने के पूव�, आवेदक को उन किमय% को, िज> ह� दरू �कया जा सकता ह,ै तJ �योजनाथ� �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट समय के भीतर दरू करने के िलए िलिखत म� अवसर �दया जाएगा : परंतु जहां आवेदन इस कारण से नामंजूर �कया जाता ह ै�क इसम� िमh या या oामक जानकारी अंतFव@ ट ह,ै वहां ऐसा अवसर �दान नह_ �कया जा सकेगा और आवेदक इन िविनयम% के अधीन या �क> ह_ अ> य िविनयम% के अधीन रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कए जाने के िलए ऐसी नामंजूरी क� तारीख से एक वष� क� अविध तक कोई आवेदन नह_ करेगा । (4) ऐसे आवेदक के संबंध म�, जो आरंिभक मू� यांकन के प7 चात् सभी पा2ता शतG को पूरा करता ह,ै �ािधकरण आवेदक के काया�लय म� ऐसी तारीख को और समय पर, जो �ािधकरण "ारा अवधा�रत �कया जाए, सV यक् तJ परता बरतेगा । (5) �ािधकरण, उपिविनयम (4) के �योजनाथ�, ऐसी सV यक् तJ परता बरतने के िलए, �कसी P यिQ त को िनयुQ त कर सकेगा जो उसके अिधका�रय% तक सीिमत नह_ होगी, । (6) इस िविनयम के अधीन रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त करने संबंधी आवेदन का, जो सभी �कार से पूण� हो, �ािधकरण "ारा सामा> यता ऐसा अनुरोध �ाb त होने क� तारीख से साठ �दन क� अविध के भीतर, िनपटारा �कया जाएगा । 9999. . . . रिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीकरण �माणप$ करण �माणप$ करण �माणप$ करण �माणप$ का अनुद1 'कया जानाका अनुद1 'कया जानाका अनुद1 'कया जानाका अनुद1 'कया जाना————(1) �ािधकरण, इस बात का क� संतुिq होने पर �क आवेदक पा2 ह,ै अनुसूची 4 म� िविनZद@ ट �?प म� रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त करेगा और इस बारे म� आवेदक को सूचना भेजेगा : परंतु यह तब जब�क आवेदक ने रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कए जाने के पूव� एक बारगी पr चीस हजार dपए क� फ�स का संदाय कर �दया हो । �ािधकरण लेखबR �कए जाने वाले कारण% से िविनZद@ ट और उपयुQ त मामल% म� रिज8 9ीकरण फ�स का संदाय करने क� अपे/ा का अिधJ यजन कर सकेगा । इसके अित�रQ त, जहां �ािधकरण या �कसी > यायालय या अिधकरण म� कोई काय�वाही लंिबत ह ैिजसके प�रणाम8 व?प रिज8 9ीकरण �माणप2 िनलंिबत या र6 �कया जा सकता ह,ै वहां �ािधकरण सशत� रिज8 9ीकरण अनुद# कर सकेगा । (2) अिधिनयम, िनयम% और िविनयम% के उपबंध% का अनुपालन �कए जाने के अH यधीन �कसी संकलनकता� को अनुदJ त रिज8 9ीकरण �माणप2 जब तक �ािधकरण "ारा िनलंिबत या र6 न कर �दया जाए तब तक िविधमा> य बना रहगेा । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

10101010. . . . वे शत3वे शत3वे शत3वे शत3,,,, िजनके अधीन रिज� �ीिजनके अधीन रिज� �ीिजनके अधीन रिज� �ीिजनके अधीन रिज� �ीकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& त 'कया जाएगा 'कया जाएगा 'कया जाएगा 'कया जाएगा....————(1)(1)(1)(1) �ािधकरण "ारा संकलनकता� को अनुद# कोई रिज8 9ीकरण �माणप2 िनV निलिखत शतG के अH यधीन होगा, अथा�त् :-- (क) जहां मH यवतL अपनी �ाि8 थित या गठन म� प�रवत�न करने का �8 ताव करता ह,ै वहां वह अपनी �ाि8 थित या गठन म� ऐसे प�रवत�न के प7 चात् संकलनकता� के ?प म� काय� करना जारी रखने के िलए �ािधकरण का पूव� अनुमोदन अिभ�ाb त करेगा ; (ख) वह सुसंगत िविनयम% के अनुसार लाग ूफ�स% का संदाय करेगा ; (ग) वह ऐसी रकम का, जो उसक� बाH यता; के िनव�हन के िलए िविनZद@ ट क� जाए, �ितभूित िन/ेप �ािधकरण के पास रखेगा ; (घ) वह अिधिनयम%, िनयम%, िविनयम% के उपबंध%, ऐसे िनदेश%, माग�दश�क िसRांत% और प�रप2% को, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर जारी �कए जाएं, से आबRकर होगा ; (ड.) वह ऐसी सभी शतG और अपे/ा; से, जो भारत सरकार "ारा रा@ 9ीय प�शन �णाली – स् वावलंबन् 8 क�म के �चालन के संबंध म� िविनZद@ ट क� जाए, आबRकर होगा ; (च) वह इन िविनयम% म� िविनZद@ ट पा2ता मानदंड% और अ> य अपे/ा; को पूरा करेगा ; (छ) वह अपनी बाH यता; के �भावी िनव�हन के िलए रा@ 9ीय प�शन �णाली के अधीन अ> य मH यवFतय% के साथ या �कसी अ> य P यिQ त के साथ ऐसे करार% का, जो आव7 यक समझे जाएं, िन@ पादन करेगा : परंतु �ािधकरण या भारत सरकार ऐसी अ> य और अित�रQ त शतs अिधरोिपत कर सकेगी, जो वह अिभदाता; के िहत म� तथा रा@ 9ीय प�शन �णाली के =िमक िवकास के िलए ठीक समझे । (2) संकलनकता�, रिज8 9ीकरण क� तारीख से या �ािधकरण "ारा अंितम बार 8 वीकृत नवीकरण फ�स के संदाय क� तारीख से पांच वष� के अवसान के पूव� नY बे �दन के भीतर, पr चीस हजार dपए क� नवीकरण फ�स सिहत िविनZद@ ट �?प म� आवेदन करेगा । �ािधकरण, लेखबR �कए जाने वाले कारण% से, िविनZद@ ट अविध के प7 चात् भी नवीकरण फ�स का संदाय �कए जाने क� अनुNा, �ितमाह एक हजार dपए क� अित�रQ त फ�स का संदाय करने के अH यधीन, दे सकेगा । तथािप, िविनZद@ ट तारीख से नY बे �दन के प7 चात् नवीकरण फ�स का संदाय करने िलए समय बढ़ाए जाने संबंधी कोई आवेदन Oहण नह_ �कया जाएगा : परंतु �ािधकरण लेखबR �कए जाने वाले कारण% से िविनZद@ ट और उपयुQ त मामल% म� नवीकरण फ�स का संदाय करने क� अपे/ा का अिधJ यजन कर सकेगा । (3) संकलनकता� "ारा नवीकरण फ�स का संदाय करने के िलए फाइल �कया जाने वाला आवेदन अनुसूची 5, �प2 ग म� िविनZद@ ट �?प म� होगा। 11111111. . . . रिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& त करने से इ7 का करने से इ7 का करने से इ7 का करने से इ7 कार 'कए जाने का �भावर 'कए जाने का �भावर 'कए जाने का �भावर 'कए जाने का �भाव....———— (1) जहां इन िविनयम% के �ारंभ पर और उसके प7 चात्, िविनयम 4 के उपिविनयम (3) के अधीन िनZद@ ट कोई संकलनकता� रिज8 9ीकरण अिभ�ाb त करने म� असफल रहा ह ैया कोई िवgमान संकलनकता� इन िविनयम% के अधीन �माणप2 का नवीकरण (अनुNा) अिभ�ाb त करने म� असफल रहा ह ैया उसे वह अनुदJ त करने से इंकार �कया गया ह ैया उसने अपना �माणप2 या अनुNा अn यFपत कर दी ह ैया > यायालय के �कसी आदेश "ारा उसे प�रसमापन करने का िनदेश �दया गया ह,ै वहां ऐसा संकलनकता� - (क) ऐसे संकलनकता� के ?प म� काय� करने से तुरंत �िवरत हो जाएगा ; (ख) अपने �=याकलाप ऐसे �कसी अ> य संकलनकता� को अंत�रत करेगा िजसे संकलनकता� के ?प म� काय� करने के िलए �माणप2 अनुदJ त �कया गया ह ैऔर अिभदाता; को �ािधकरण "ारा यथा िनदेिशत अ> य संकलनकता� के पास जाने को अनुNात करेगा; (ग) संकलनकता� "ारा उपगत या गृहीत दाियJ व, य�द कोई हो, के बारे म� उपबंध करेगा ;

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (घ) ऐसी अ> य कार�वाई ऐसी समय-सीमा के भीतर और ऐसी रीित म� करेगा, जो सुसंगत िविनयम% के अधीन अपेि/त हो या जैसा �ािधकरण "ारा िनदेश �दया जाए । )2 ( इन िविनयम% के अधीन �कसी िवgमान संकलनकता� को रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त करने या उसका नवीकरण �कए जाने से इंकार करते समय, संकलनकता� के अिभदाता; के िहत क� संर/ा के िलए उस इकाई पर ऐसी शतs अिधरोिपत कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उन शतG का पालन �कया जाएगा । 12121212.... संकलनकता� 8ारा �ितभूित िन ेप का �� तुसंकलनकता� 8ारा �ितभूित िन ेप का �� तुसंकलनकता� 8ारा �ितभूित िन ेप का �� तुसंकलनकता� 8ारा �ितभूित िन ेप का �� तुत 'कया जात 'कया जात 'कया जात 'कया जानानानाना....––––(1) संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकृत �J येक इकाई से अपनी शुR मािलयत का एक �ितशत या पांच लाख dपए, इनम� से जो भी अिधक हो, के बराबर �ितभूित िन/ेप �8 तुत �कए जाने क� अपे/ा क� जाएगी । अिधकतम �ितभूित िन/ेप बीस लाख dपए से अिधक का नह_ होगा। �ितभूित िन/ेप �कसी अनुसूिचत वािणि\ यक बWक से मांगदेय tाuट, बWक �J याभूित के ?प म� या �कसी अ> य ?प म� होगा जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कया जाए । (2) कोई भी संकलनकता�, जब तक अिभदाता रिज8 9ीकरण क� ��=या �ारंभ नह_ करेगा जब तक �क वह उप-िविनयम (1) म� िनZद@ ट �ितभूित िन/ेप �ािधकरण के पास जमा नह_ करा देता ह ै। (3) य�द �ािधकरण क� �थमद@ृ टया यह राय ह ै �क संकलनकता� रिज8 9ीकरण �माणप2 क� शतG के अधीन अपनी बाH यता; का पालन या अनुपालन करने म� असमथ� ह ैया उसने अिधिनयम, िनयम% या िविनयम% के �क> ह_ उपबंध% का अित=मण �कया ह,ै तो �ािधकरण ऐसे संकलनकता� के िवdR कोई जांच या अ> वेषण के लंिबत रहने तक अंत�रम उपाय के ?प म� �ितभूित िन/ेप को जY त करने का िनदेश दे सकेगा। �ितभूित िन/ेप के आगम% का उपयोग उQ त संकलनकता� के अिभदाता; के िहत क� संर/ा के िलए ऐसी रीित म�, जो �ािधकरण "ारा उिचत समझी जाए, करने के िलए �कया जा सकेगा । ऐसा �कसी अ> य ऐसी कार�वाई के अित�रQ त होगा जो �ािधकरण "ारा अिधिनयम, िनयम% और िविनयम% के उपबंध% के अधीन संकलनकता� के िवdR क� जा सकेगी । (4) जहां �ितभूित िन/ेप को उप-िविनयम (3) के अधीन उपबंिधत ?प म� जYत �कया गया ह ैवहां �ािधकरण संकलनकता� से अित�रQ त �ितभूित िन/ेप देने का िनदेश दे सकेगा और संकलनकता� उसे अपनी बाH यता; के सV यक् पालन के िलए देगा । 13131313. . . . संकलनकता� के िलए राज� वसंकलनकता� के िलए राज� वसंकलनकता� के िलए राज� वसंकलनकता� के िलए राज� व माडल माडल माडल माडल....––––(1) संकलनकता� को अपनी 8 वयं क� फ�स या अपने सेवा �भार% के म6े अिभदाता से कोई रािश संगृहीत करने के िलए �ािधकृत नह_ �कया जाएगा । (2) संकलनकता� कारबार के �J येक संपू�रत वष� के प7 चात् या ऐसे अंतराल पर, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कया जाए, एक िनयत रािश �ाb त करेगा और उसका िविन7 चय �ािधकरण "ारा अनुमो�दत ‘‘अिभदाता अज�न और �ितधारण माडल’’ पर �कया जाएगा । (3) पा�रvिमक ऐसे �J येक P यि@ टक अिभदाता पर आधा�रत होगा जो वष� के दौरान 8 क�म के अधीन 8 वावलंबन् सह-अिभदाय �ाb त करने के िलए पा2 हो जाता ह ै। 8 वावलंबन् 8 क�म के अधीन पा2ता-शत� का िविन7 चय भारत सरकार "ारा समय-समय पर �कया जाएगा । (4) �ािधकरण "ारा पा�रvिमक का संदाय �J येक संकलनकता� को उनके "ारा �8 तुत और �ािधकरण "ारा सJ यािपत �कए जाने वाले दावे के आधार पर �कया जाएगा । दावा �8 तुत �कए जाने, उसके सJ यापन और प7 चाJवतL संदाय क� ��=या ऐसी होगी जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाए । अ� याअ� याअ� याअ� याय य य य 3333 संकलनकता� के कत�व् संकलनकता� के कत�व् संकलनकता� के कत�व् संकलनकता� के कत�व् य और उ& तय और उ& तय और उ& तय और उ& तरदािय& वरदािय& वरदािय& वरदािय& व 14.14.14.14. संकलनकता� क* भूिमका और उ& तसंकलनकता� क* भूिमका और उ& तसंकलनकता� क* भूिमका और उ& तसंकलनकता� क* भूिमका और उ& तरदािय& वरदािय& वरदािय& वरदािय& वणणणण....––––(1) (1) (1) (1) संकलनकता� के िनV निलिखत कत�P य ह%ग,े अथा�त् :-- (क) रा@ 9ीय प�शन �णाली का तथा अपने संघटक समूह सद8 य% के बीच वृRाव8था आय सुर/ा क� आव7 यकता के बारे म� जाग?कता का संवध�न ;

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (ख) रा@ 9ीय प�शन 8क�म के अधीन भावी अिभदाता; के संबंध म� ‘अपने Oाहक को जानो’ क� अपे/ा का अनुपालन; (ग) रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् अिभदाता; क� दशा म� ‘अपने Oाहक को जानो’ क� अपे/ाएं वे ह%गी जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाएं; (घ) िनिध का अंतरण और डाटा अपलोड ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो समय-समय पर िविहत क� जाए, �कए जाने के उJ तरदाियJ व% का िनव�हन; (ङ) अिभदाता; से अिभदाय% का संOहण और उसका > यासी बWक को �ेषण सुिनि7 चत �कया जाना; (च) िनिध के संOहण के समय अिभदाता को रसीद जारी करना और उसका समुिचत सम>वयन; (छ) अपने अंतFनिहत अिभदाता; को सेवा; क� उपलY धता सुिनि7 चत करना जैसा �क रा@ 9ीय प�शन �णाली के अधीन आNापक बनाया गया ह;ै (ज) प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (अिभदाता क� िशकायत िनवारण) िविनयम, 2015 के उपबंध% के अनुसार अिभदाता; से �ाb त िशकायत% का संचालन और उनका समाधान; (झ) 8 थायी सेवािनवृिJ त खाता संX यांक काड� और संP यवहार-िनव रण अथवा �कसी अ> य द8 तावेज का ऐसी समय-सीमा के अंतग�त, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाए, अिभदाता; को �ेषण; (ञ) कोई अ> य उJ तरदाियJ व जो �ािधकरण "ारा अिभदाता; के िहत क� संर/ा सुिनि7 चत करने के िलए संकलनकता� को सTपा जाए; (ट) अपने अिभदाता; को रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् पर अgतन सूचना उपलY ध कराने के िलए आव7 यक आधार पर अपनी वेबसाइट को अgतन बनाना । (2) उप-िविनयम (1) के उपबंध% पर �ितकूल �भाव डाल ेिबना, संकलनकता� "ारा िनV निलिखत िनिध संOहण कृJ य% का पालन �कया जाएगा, अथा�त् :-- (क) संकलनकता� "ारा यह सुिनि7 चत �कया जाना �क उसके अंतFविहत अिभदाता; के िलए िव7 वसनीय संOहण अवसंरचना उपलY ध हो ; (ख) �J येक संकलनकता� ‘‘रा@ 9ीय प�शन �णाली-संकलनकता� का नाम-संOहण खाता-रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास’’ के नाम म� एक संOहण खाता खोलेगा िजसके िलए संबंिधत संकलनकता� को रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास से आव7 यक अनुमोदन और द8 तावेज अिभ�ाb त करने ह%गे । ऐसे खाते के �चालन के ढंग और पRित के संबंध म� मागदश�क िसRांत �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कए जाएंगे ; (ग) ‘‘रा@ 9ीय प�शन �णाली संOहण क� [%’’ "ारा संगृहीत रकम िनयिमत ?प से �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट समयानुसार संकलनकता� के अिभिहत खाते म� अंत�रत क� जाएगी ; (घ) संकलनकता� का िनगरानी काया�लय और उसका अनुपालन अिधकारी संपूण� िनिध संOहण ��=या पर आव7 यक सतक�ता और सV यक् तJ परता सुिनि7 चत करेगा और उसके िलए उJ तरदायी रहगेा ; (ङ) नकदी संOहण और अंतरण-��=या म� (ई सभी चूक% से अिभदाता; को होने वाली हािन क� संकलनकता� "ारा सव��थम भरपाई क� जाएगी और उसम� असफल रहने पर उस हािन क� भरपाई संबंिधत संकलनकता� के �ितभूित िन/ेप या उसे देय पा�रvिमक, य�द कोई हो, से क� जाएगी । 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (3) �J येक संकलनकता� ऐसी सभी �चालन% और अ> य अपे/ा;, जो समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाएं, के संबंध म� रा@ 9ीय प�शन �णाली >यास से करार करेगा और रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास को िनयिमत अंतराल% पर अनुपालन संबंधी �माणप2 �8 तुत करेगा । 15151515. . . . रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णालीय प"शन �णालीय प"शन �णालीय प"शन �णाली----� वा� वा� वा� वावलबंन् के अधीन िविनधान िवक0 पवलबंन् के अधीन िविनधान िवक0 पवलबंन् के अधीन िविनधान िवक0 पवलबंन् के अधीन िविनधान िवक0 प....----रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् के अधीन िनV निलिखत िविनधान िवक� प उपलY ध ह%गे :-- (क) �ािधकरण, अपने िववेकानुसार और अिभदाता; के िहत म� िविनधान के िलए आि8 त-वगG का एक पूव�-िनधा��रत समूह िविनZद@ ट करेगा ; (ख) अिभदाता को संकलनकता� के माH यम से िमिvत िविनधान और प�शन िनिध चुनने का िवक� प �ाb त होगा ; (ग) प�शन िनिध म� प�रवत�न करने का िवक� प एक िनि7 चत कालाविध पर और �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट क� जाने वाली रीित म� उपलY ध होगा । 16161616. . . . सुिवसुिवसुिवसुिवधा �दाता को काम पर लगानाधा �दाता को काम पर लगानाधा �दाता को काम पर लगानाधा �दाता को काम पर लगाना....––––(1) संकलनकता�, अपने िववेकानुसार, ल] यत समूह के िलए रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् के �चालन के िलए एक दसूरे अनुमो�दत संकलनकता� क� सेवाएं ‘‘सुिवधा �दाता’’ के ?प म� ले सकता ह ै। (2) सुिवधा-�दाता िवJ तीय सेवा या िवJ तीय उJ पाद सेQ टर म� लगा कोई संगठन या इकाई हो सकता ह ैऔर वह भारत म� �कसी िवJ तीय सेQ टर िविनयामक के पास रिज8 9ीकृत होगा । क� [ीय और रा\ य सरकार% के अधीन Nात िहतािधकारी समूह% के िलए कितपय 8 क�म� चलाने वाले नोडल काया�लय% या इकाइय% को भी सुिवधा �दाता के ?प म� काम पर लगाया जा सकता ह ै। (3) �कसी jि$ को सुिवधा �दाता के ?प म� रिज8 9ीकृत नह_ �कया जाएगा, िसवाय कारबार सह-संबंधी, िजनको बWक अपने िववेकानुसार सुिवधा-�दाता के ?प म� काम पर लगा सकते हW । (4) संकलनकता� और सुिवधा-�दाता के बीच उनके कृJ य%, उJ तरदाियJ व और रा@ 9ीय प�शन �णाली-8वावलंबन् से उwभूत पार8 प�रक दाियJ व% क� प�रिध को िविनZद@ ट करने के िलए काम पर लगाने के िनबंधन% और शतG का िविन7 चय औपचा�रक समझौता-Nापन अथवा संिवदा के माH यम से �कया जाएगा । ऐसा संकलनकता�, जो सुिवधा-�दाता को काम पर लगाता ह,ै सुिवधा-�दाता "ारा �णाली और �चालन 8 तरीय अनुशासन सुिनि7 चत करने के िलए उJ तरदायी बना रहगेा। (5) संकलनकता� सुिवधा �दाता "ारा �कए गए सभी कायG या लोप% के िलए उJ तरदायी होगा । 17.17.17.17. अनुपालन अिधकारी क* िनयुि< तअनुपालन अिधकारी क* िनयुि< तअनुपालन अिधकारी क* िनयुि< तअनुपालन अिधकारी क* िनयुि< त....---- (1) �J येक संकलनकता� अपने �बंधन 8 तर के \ ये@ ठ अिधका�रय% म� से एक अनुपालन अिधकारी क� िनयुिQ त करेगा, जो अिधिनयम, िनयम% और िविनयम% के उपबंध%, �ािधकरण "ारा जारी क� गई अिधसूचना;, माग�दश�क िसRांत%, अनुदेश% का संकलनकता� "ारा पालन �कए जाने को मानीटर करने के िलए उJ तरदायी होगा । )2( अनुपालन अिधकारी, ऐसे �कसी अननुपालन क�, जो उसके देखने म� आई ह,ै �ािधकरण को तJ काल और िन@ प/ ?प से �रपोट� करेगा । 18181818.... बिहय> और अिभलखे> को बनाए रखनाबिहय> और अिभलखे> को बनाए रखनाबिहय> और अिभलखे> को बनाए रखनाबिहय> और अिभलखे> को बनाए रखना....–––– (1) �J येक संकलनकता� "ारा िनV निलिखत लेखा बिहयां बनाए रखी जाएंगी,- (क) रिज8 9ीकरण के िलए �ाb त रिज89ीकरण आवेदन% को क� [ीय अिभलेखापाल अिभकरण को भेजना तथा ऐसे सभी आवेदक% के िलए जिन2 8 थायी िनवृिJ त खाता संX यांक डाटा के Y यौरे ; (ख) अिभदाता; से – नकद ?प से/मांगदेय tाuट, चैक "ारा या �ेषण के �कसी �ािधकृत �?प म�– �ाb त धनरािश के Y यौरे ; (ग) �दन �ित�दन आधार पर धा�रत नकदी के Y यौरे ;

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 (घ) > यासी बWक को �ेिषत धनरािश के अिभदातावार Y यौरे ; (ङ) क� [ीय अिभलेखापाल अिभकरण को भेजे गए अनुदेश% का अिभदातावार Y यौरा ; (च) उन िशकायत% के Y यौरे, जो �ाb त (ई हW और िजनका िनवारण �कया गया ह ै; (छ) अिभदाता सेवा अनुरोध% के, जैसे �क अिभदाता अनुरोध का उपांतरण अथवा अgतन �कया जाना अथा�त् नाम प�रवत�न का अनुरोध, अिभदाता के दावा संबंधी आवेदन और उनका क� [ीय अिभलेखापाल अिभकरण को आग े�ेषण �कया जाना ; (ज) कोई अ> य Y यौरे, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कए जाएं । 19191919. . . . साधारण बा� यसाधारण बा� यसाधारण बा� यसाधारण बा� यताताताता....----संकलनकता� अपने अनुपालन अिधकारी "ारा ह8 ता/�रत �ितवष� आधार पर एक �माणप2 िवJ तीय वष� के िलए लखेा; के बंद �कए जाने के तीस �दन के भीतर, �ािधकरण को यह �मािणत करते (ए उपलY ध कराएगा,- (क) इन िविनयम% और इन सुसंगत िविनयम% के अधीन �क �प2 क और �प2 ख म� तथा सुसंगत िविनयम% के अधीन �कए गए सभी �कटन सJ य और पूण� हW, सतत् आधार पर अपनी बाH यता;, उJ तरदाियJ व% के अनुपालन और पा2ता संबंधी मानदंड% को पूरा �कया जाना ; (ख) �J येक संकलनकता� �माणप2 क� �ित अपने सभी रिज8 9ीकृत काया�लय% म� �मुखतया सं�दFशत करेगा ; (ग) संकलनकता� उस अनुपालन अिधकारी का, िजसको �कसी अिभदाता िशकायत क� दशा म� िशकायत क� जा सकेगी, नाम और संपक� के Y यौरे भी �मुखतया सं�दFशत करेगा । 20202020. . . . आचार संिहताआचार संिहताआचार संिहताआचार संिहता....----संकलनकता� िविनZदq आचार संिहता का सतत् आधार पर पालन करेगा। संकलनकता� रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् अिभदाता; के कायG के �बंधन म� िहत% के पर8 पर िवरोध का प�रवज�न करेगा और सभी अिभदाता; के िहत% को सभी मामल% म� सवxप�र रखेगा । अिभदाता और संकलनकता� तथा उसके �ितिनिध के बीच के िहत% के बीच पर8 पर िवरोध होने क� दशा म� अिभदाता के िहत% को अOता दी जाएगी । (2) अिभदाता को रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् पर ऐसे उिचत �कटन तं2 के माH यम से, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविहत �कया जाए, ऐसी अgतप जानकारी, िजससे �क अिभदाता अिभNात िविन7 चय करने म� समथ� हो सके, उपलY ध कराई जाएगी । ऐसे �कटन क� शतs- ऐसा �कटन ऐसे �?प म�, ऐसी कालाविध म� और ऐसी रीित म� �कया जाएगा, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाए । संकलनकता� यह सुिनि7 चत करेगा �क �क> ह_ सहयुQ त%, सुिवधा-�दाता; या �क> ह_ इकाइय% को ऐसी �कसी रीित म�, जो अिभदाता; के िहत% के �ितकूल हो, कोई असV यक् या अनुिचत लाभ नह_ �दया ह ै। (3) संकलनकता� अपने सभी P यौहार% के और अपने कारबार के संचालन म� सJ यिन@ ठा और ऋजुता के उr च मानक बनाए रखेगा । वह सभी समय% पर सेवा के उr च मानक बनाए रखेगा, ऐसी सV यक् तJ परता बरतेगा िजसम� काय�कौशल और देखरेख के ऐसे मानक िववि/त ह% जो शुR िवपणन पRित, सzाव, Oाहक क� ?परेखा (�ोफाइल), अिभदाता क� संकलनकता� पर िनभ�रता क� सीमा के अनु?प हो और वह 8 वतं2 वृिJ तक िववेक बुिR का �योग करेगा । (4) संकलनकता� �कसी ऐसे अनुिचत आचरण म� अथा�त् ऐसे �कसी काय� या लोप म� िलb त होने से �ितिषR ह ैजो �कसी अिभदाता के �कसी Nात संP यवहा�रक िविन7 चय को कम करने के सामh य� को पया�b त ?प से कम करता ह ैया िजससे उसके पया�b त ?प से कम होने क� संभावना ह ैऔर इसके अंतग�त ऐसा आचरण भी ह ैजो अिभदाता; के साथ P यवहार करते समय िनV निलिखत काय� करने म� oामक या अपमानजनक ह—ै (क) अिभदाता को गलत सूचना या िनणा�यक कारक के संबंध म� ऐसी सूचना उपलY ध कराना, िजसके बारे म� संकलनकता� का यह िव7 वास नह_ ह ै�क वह सही ह ै; या 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ख) अिभदाता को ऐसी रीित म�, जो कपटपूण� oामक ह,ै सही सूचना उपलY ध कराना ; (ग) इस बात का अवधारण करने म� �क Q या आचरण इस िविनयम के अधीन oामक ह,ै िनV निलिखत कारक% को िनणा�यक कारक माना जा सकता ह ै:- (i) संकलनकता� अपनी अह�ता; या सेवाएं �दान करने के सामh य� या अपनी उपलिY धय% के बारे म� मौिखक या िलिखत कोई अित7 योिQ तपूण� कथन नह_ करेगा ; (ii) संकलनकता�, सही, 8 प@ ट और ऐसी समयबR सूचना/डाटा के �सार को सुिनि7 चत करेगा जो ऐसी सरल भाषा म�, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाए, उिचत ?प से �8 तुत क� गई हो ; (iii) संकलनकता� लेखा-बिहयां और अिभलेख बनाए रखने के िलए ऐसी सवxJ तम पRितय%, �णािलय%, ��=या;, जोिखम �बंध �णािलय% और र/ोपाय% का अनुसरण करेगा िजससे यह सुिनि7 चत �कया जा सके �क कायG को ऐसी रीित म� �कया जाए जो अिभदाता; के सवxJ तम िहत म� हो ; (घ) रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् क� मुX य िवशेषताएं, िजसके अंतग�त अिभदाता; के ल/ण, फायदे और जोिखम भी हW ; (ड.) रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् के िलए अिभदाता क� ज?रत� या अिभदाता के िलए उसक� उपयुक् तता ; (च) �कसी िविध या िविनयम के अधीन अिभदाता; के अिधकार । (5) संकलनकता� यह सुिनि7 चत करेगा �क- (क) उसके सभी संबंिधत काया�लय% म� �णािलयां सु8 थािपत हW ; (ख) �मुख काFमक, िजनके अंतग�त �चालन और अनुपालन अिधकारी भी हW, सभी समय% पर उपलY ध हW । ऐसे P यिQ तय% के संपक� के Y यौरे �ािधकरण को, रिज8 9ीकरण के पं[ह �दन के भीतर, उपलY ध कराए जाएंगे ; (ग) संकलनकता� यह सुिनि{त करेगा �क उसके कम�चारी और �मुख काFमक रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् को �ो> नत करने के िलए �िशि/त हW ; (घ) संकलनकता� से संबंिधत कृJ य% क� संपरी/ा, संगठन के संपरी/ा नयाचार म� सिV मिलत ह ै। (6) अनुपालन अिधकारी को िनयम% और िविनयम%, �ािधकरण "ारा जारी अिधसूचना;, माग�दश�क िसRांत% या अनुदेश% का अनुपालन, िजसके अंतग�त अिभदाता; क� िशकायत% का िनवारण भी ह,ै करने को मानीटर करने का उJ तरदाियJ व सTपा गया ह ै। (7) अनुपालन संबंधी िनद|िशका और आंत�रक िनयं2ण तं2, िजसके अंतग�त आंत�रक संपरी/ा �णािलयां भी हW, यथा8 थान हW । (8) संकलनकता� को अपनी 8 वयं क� फ�स या सेवा �भार% के म6े अिभदाता; से कोई रािश संगृहीत करने के िलए �ािधकृत नह_ �कया जाएगा । (9) संकलनकता� अंतFनिहत अिभदाता; से िनिध संOहण क� िव7 वसनीय �णाली सुिनि7 चत करेगा । (10) रा@ 9ीय प�शन �णाली-8 वावलंबन् अिभदाता िशकायत �रपोटG का आविधक पुनFवलोकन अथवा संपरी/ण �कया जाएगा, िजससे �ािधकरण के िविनयम% और माग�दश�क िसRांत% का अनुपालन सुिनि7 चत �कया जा सके । (11) संकलनकता� समुिचत और तJ पर अनुपालन तथा �ािधकरण के अिधका�रय% या �ािधकरण "ारा िनयु$ jि$य% या संपरी/क% "ारा लेखा-बिहय%, अिभलेख%, द8 तोवेज% और अवसंरचना, �णािलय% और ��=या; के �कसी िनरी/ण के िलए सहायता सुिनि7 चत करेगा । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13

(12) संकलनकता� यह सुिनि7 चत करेगा �क उसक� �ािधकृत शाखा; "ारा, जो संOहण क� [ तक सीिमत नह_ हW, धनशोधन िनवारण अिधिनयम, 2002 (2003 का 17) के और उसके अधीन बनाए गए िनयम% या ऐसी �कसी अ> य िविध के, जो समय-समय पर िविनZद@ ट क� जाए, उपबंध% का अनुपालन �कया जाए । (13) संकलनकता� यह करार करता ह ै�क इस िविनयम के अधीन उ�लेिखत संकलनकता� संबंधी सेवा मानक% को पूरा करने म� संकलनकता� क� ओर से कोई िवलंब होने क� दशा म� वह अिभदाता को इस िविनयम के अधीन अपने कत�P य% और उJ तरदाियJ व% के अनुपालन म� असफल रहने के िलए ऐसे िवलबं क� अविध के िलए /ितपूFत करेगा । (14) संकलनकता� यह सुिनि7 चत करने के िलए �क उसके अिभलेख हािन या िवनाश के िवdR संरि/त रह ेऔर यह �क अिभलेख को संरि/त रखने क� सुिवधा बनाए रखने क� P यव8 था क� गई ह,ै पया�0 ��=याएं और सुिवधाएं 8 थािपत करेगा । (15) संकलनकता� ऐसी �कसी हािन के िलए, जो ऐसे अिभदाता; को संकलनकता� के कम�चा�रय% के दोषपूण� काय�, उपे/ा या P यित=म के कारण घ�टत (ई हो, उनक� /ितपूFत करने क� पया�b त P यव8 था करेगा । (16) संकलनकता� अनुसूची 6 म� यथा िविनZद@ ट P यिQ तगत सूचना के अ�कटन संबंधी िविनयम का अनुपालन करेगा । अ� याअ� याअ� याअ� याय य य य –––– 4444 िनरी ण और संपरी ािनरी ण और संपरी ािनरी ण और संपरी ािनरी ण और संपरी ा 22221111.... िनरी ण और संपरी ा िनरी ण और संपरी ा िनरी ण और संपरी ा िनरी ण और संपरी ा –––– (1) �ािधकरण, �कसी समय �J य/ ?प से या अपने �कसी �ािधकृत �ितिनिध के माH यम से �कसी �योजन के िलए, िजसके अंतग�त इस िविनयम के अधीन यथािविनZद@ ट �योजन भी हW, संकलनकता� क� लेखा बिहय%, अिभलेख, िजसके अंतग�त टेलीफोन के अिभलेख और इलQै 9ािनक अिभलखे भी हW और द8 तावेज% का िनरी/ण और संपरी/ा कर सकेगा । (2) उपिविनयम (1) म� िनZद@ ट �योजन% के अंतग�त िनV निलिखत भी हो सक� ग,े- (क) अवसंरचनाJ मक सामh य�, �णािलय% और ��=या; को अिभिनि7 चत करना ; (ख) यह सुिनि7 चत करना �क लखेा बिहयां, अिभलेख, िजनके अंतग�त टेलीफोन अिभलेख और इलQै 9ािनक अिभलेख भी हW और द8 तावेज% को इन िविनयम% के अधीन अपेि/त रीित म� बनाए रखा जा रहा ह ै; (ग) यह अिभिनि7 चत करना �क Q या यथोिचत आंत�रक िनयं2ण पRितय%, ��=या; और र/ोपाय% को 8 थािपत �कया गया ह ैऔर Q या संकलनकता� "ारा उनका अनुसरण �कया जा रहा ह ै; (घ) यह अिभिनि7 चत करना �क अिधिनयम या �ािधकरण "ारा बनाए गए िविनयम% या जारी �कए गए प�रप2%, माग�दश�क िसRांत% या अिधसूचना; का पालन �कया जा रहा ह ै; (ड.) अिभदाता;, नोडल काया�लय%, मH यवFतय% या �कसी अ> य P यिQ त से ऐसे �कसी िवषय पर, जो �ािधकरण "ारा संकलनकता� को सTपे गए �=याकलाप% से संबंिधत ह,ै �ाb त िशकायत% क� जांच �कया जाना ; (च) ऐसे िवषय% म�, जो अिभदाता; के िहत म� उिचत समझे जाएं, 8वतः संNान से जांच �कया जाना । )3( �ािधकरण, उपिविनयम (1) म� िनZद@ ट िनरी/ण या संपरी/ा कराने के िलए एक या अिधक P यिQ तय% को िनरी/ण अिधकारी के ?प म� िनयुQ त कर सकता ह ैया �कसी अ> य अह�क संपरी/क को िनयुQ त कर सकता ह ै। � प� प� प� प. टी. टी. टी. टीकरणकरणकरणकरण————इस उपिविनयम के �योजन% के िलए, ‘अह�क संपरी/क’ का वही अथ� होगा जो कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) क� धारा 226 म� उसका ह ै। 22.22.22.22. िनरी ण और संपरी ा के पूव� सूचना िनरी ण और संपरी ा के पूव� सूचना िनरी ण और संपरी ा के पूव� सूचना िनरी ण और संपरी ा के पूव� सूचना –––– (1) िविनयम 21 के अधीन कोई िनरी/ण या संपरी/ा करने के पूव� �ािधकरण या उसका �ािधकृत �ितिनिध या संपरी/क संकलनकता� को दस काय� �दवस क� सूचना देगा :

14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] परंतु य�द �ािधकरण का यह समाधान हो जाता ह ै�क अिभदाता; के िहत% क� तJ काल र/ा के िलए िनरी/ण या संपरी/ा आव7 यक ह ैतो �कसी सूचना क� अपे/ा नह_ होगी । )2( िनरी/ण के दौरान संकलनकता�, िजसके िवdR िनरी/ण या संपरी/ा क� जा रही ह,ै इन िविनयम% के अधीन यथा उपबंिधत बाH यता; का िनव�हन करने के िलए आबRकर होगा । 23.23.23.23. िनरी ण और संपरी ा पर संकलनकता� क* बा�यताएंिनरी ण और संपरी ा पर संकलनकता� क* बा�यताएंिनरी ण और संपरी ा पर संकलनकता� क* बा�यताएंिनरी ण और संपरी ा पर संकलनकता� क* बा�यताएं–––– (1) ऐसे संकलनकता� का, िजसके कायG का िनरी/ण या संपरी/ा क� जा रही ह,ै और उसके �J येक िनदेशक, अिधकारी और कम�चारी का यह कत�P य होगा �क वह �ािधकरण या उसके �ािधकृत �ितिनिध या संपरी/क को अपनी अिभर/ा या िनयं2ण म� क� पु8 तक%, लेखा;, अिभलेख% और अ> य द8 तावेज% को, ऐसी युिQ तयुQ त अविध के भीतर, जो िविनZद@ ट क� जाए, �8 तुत कर� और �ािधकरण "ारा उसे सTपे गए �=याकलाप% से संबंिधत ऐसे िववरण और सूचना द�, िजसक� उसके "ारा अपे/ा क� जाए । (2) संकलनकता� �ािधकरण या उसके �ािधकृत �ितिनिध या संपरी/क को उसके "ारा या उसक� ओर से �कसी अ> य P यक् ित "ारा अिधभोग म� रखे गए प�रसर तक युिQ तयुQ त प(चं क� अनुNा देगा और संकलनकता� या ऐसे अ> य P यिQ त के कY जे म� क� �क> ह_ पु8 तक%, अिभलेख%, द8 तोवज% और कV b यूटर डाटा क� परी/ा करने के िलए युिQ तयुQ त सुिवधा भी �दान करेगा और ऐसे द8 तावेज% या अ> य सामOी क� �ितयां भी, जो �ािधकरण या उसके �ािधकृत �ितिनिध या संपरी/क क� राय म� िनरी/ण या संपरी/ा के �योजन के िलए सुसंगत ह%,उपलY ध कराएगा । (3) संकलनकता� का यह कत�P य होगा �क वह �ािधकरण या उसके �ािधकृत �ितिनिध को या संपरी/क को िनरी/ण या संपरी/ा के संबंध म� ऐसी सभी सहायता �दान करे िजसक� �ािधकरण या उसका �ािधकृत �ितिनिध युिQ तयुQ त ?प से अपे/ा कर� । 24.24.24.24. �रपोट� का �� तु�रपोट� का �� तु�रपोट� का �� तु�रपोट� का �� तुत 'कया जाना त 'कया जाना त 'कया जाना त 'कया जाना ---- (1) िनरी/ण या संपरी/ा पूरी होने पर, �ािधकरण को एक �रपोट� �8 तुत क� जाएगी, जो उस �रपोट� पर िवचार करने के प7 चात् ऐसी कार�वाई कर सकेगा जो वह अिभदाता; के िहत म� ठीक और उिचत समझे । (2) �ािधकरण, यथाि8 थित, 8वतः संNान से या िनरी/ण �रपोट� पर िवचार करने के प7 चात् मामल ेम� अ> वेषण या जांच करने का आदेश दे सकेगा । 25.25.25.25. िनरी ण या संपरी ा फ*स का संदाय िनरी ण या संपरी ा फ*स का संदाय िनरी ण या संपरी ा फ*स का संदाय िनरी ण या संपरी ा फ*स का संदाय ---- �ािधकरण, �J य/ ?प से या अपने �ािधकृत �ितिनिध के माH यम से �कए गए िनरी/ण या संपरी/ा के �योजन के िलए उसके "ारा उपगत ऐसे P यय संकलनकता� से वसूल करने का हकदार होगा । 26262626.... रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णाली 7 याय प"शन �णाली 7 याय प"शन �णाली 7 याय प"शन �णाली 7 यास 8ारा िनरी ण और संपरी ास 8ारा िनरी ण और संपरी ास 8ारा िनरी ण और संपरी ास 8ारा िनरी ण और संपरी ा---- रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास �चालन सेवा 8 तरीय करार% के संबंध म� �J य/ ?प से या अपने �ािधकृत �ितिनिध के माH यम से संकलनकता� के िनरी/ण या संपरी/ा का या दोन% का काय� �ितवष� आधार पर या ऐसी अ> य अविध पर, जो �ािधकरण "ारा िविहत क� जाए, प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास) िविनयम, 2015 के उपबंध% के अनुसार अपने हाथ म� लगेा । संकलनकता� रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास या उसके �ािधकृत �ितिनिध को उस प�रसर तक, जो उसके अिधभोग म� ह,ै लेखा बिहय%, अिभलेख% तक युि$युQ त प(चं क� अनुNा देगा और यथाि8 थित, ऐसे िनरी/ण अथवा संपरी/ा के �योजन के िलए ऐसी आव7 यक जानकारी, िजसक� उसके "ारा अपे/ा क� जाए, उपलY ध कराएगा । अ� याअ� याअ� याअ� याय य य य –––– 5555 �माणप$ का िनलबंन या र@करण और A य�माणप$ का िनलबंन या र@करण और A य�माणप$ का िनलबंन या र@करण और A य�माणप$ का िनलबंन या र@करण और A यितBम क* दशा म" कार�वाईितBम क* दशा म" कार�वाईितBम क* दशा म" कार�वाईितBम क* दशा म" कार�वाई 27. 27. 27. 27. रिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीकरण �माणप$ का र@करण या िनलबंन करण �माणप$ का र@करण या िनलबंन करण �माणप$ का र@करण या िनलबंन करण �माणप$ का र@करण या िनलबंन –––– (1) जहां कोई ऐसा संकलनकता�, िजसे इन िविनयम% के अधीन रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कया गया ह-ै (क) �क> ह_ ऐसी शतG का, िजसके आधार पर उसे रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कया गया ह,ै पालन करने म� असफल रहता ह ै ;

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 (ख) इस अिधिनयम या �ािधकरण "ारा उसके अधीन बनाए गए िनयम% या िविनयम% के �क> ह_ उपबंध% का या जारी �कए गए �क> ह_ माग�दश�क िसRांत%, अिधसूचना;, िनदेश%, अनुदेश% या प�रप2% का उ� लघंन करता ह ै; (ग) अनुिचत P यापा�रक पRितय% म� आिलb त रहता ह ै या अपना कारबार ऐसी रीित म� करता ह ैजो अिभदाता; के िहत पर �ितकूल �भाव डालने वाली हो ; (घ) �चालन /े2 के संबंध म� �ािधकरण "ारा यथा अपेि/त कोई सूचना देने म� असफल रहता ह ै; (ङ) अिधिनयम के अधीन या �ािधकरण "ारा यथा अपेि/त कािलक िववरिणयां �8 तुत नह_ करता ह ै; (च) �ािधकरण "ारा क� जाने वाली �कसी जांच म� सहयोग नह_ देता ह ै; (छ) रिज8 9ीकरण के समय �8 तुत कारबार संबंधी योजना के संबंध म� या सभी रिज8 9ीकृत संकलनकता� को लागू �कसी अ> य समान मानदंड% के िवdR संकलनकता� "ारा �कए गए अनेक नए अिभदाता रिज8 9ीकरण% के िनबंधनानुसार अपने काय� का कािलक पुनFवलोकन करने म� असफल रहता ह ै; (ज) अिधिनयम क� धारा 28 के अधीन यथावFणत कायG म� कोई चूक करता ह,ै वहां �ािधकरण, अिधिनयम, िविनयम%, उसके अधीन जारी िनदेश%, अनुदेश% या प�रप2% के अधीन �कसी अ> य कार�वाई पर �ितकूल �भाव डाल ेिबना, आदेश "ारा ऐसे संकलनकता� के रिज8 9ीकरण का र6करण या िनलंबन करने या उसे �J या�त करने सिहत इन िविनयम% के अधीन उपबंिधत रीित म� ऐसी कार�वाई या कोई अ> य कार�वाई, जो समुिचत समझी जाए, कर सकेगा । (2) एक बार रिज8 9ीकृत होने पर संकलनकता� को यह सुिनि7 चत करना होगा �क इन िविनयम% म� यथा वFणत पा2ता क� शतG का रिज8 9ीकरण अविध और उसके िव8 तार क� अविध क� संपूण� �वत�नाविध के दौरान सव�था पालन �कया जाए, िजसम� असफल रहने पर रिज8 9ीकरण �माणप2 र6 �कया जा सकेगा । रिज8 9ीकृत संकलनकता� "ारा �ािधकरण को पा2ता क� शतG के अनुपालन को �मािणत करने वाला �माणप2 वाFषक आधार पर िवJ तीय वष� के िलए लेखा; के बंद होने के तीस �दन के भीतर �दया जाएगा । (3) �कसी संकलनकता� को अनुद# रिज8 9ीकरण �माणप2 का र6करण, िनलंबन �कए जाने या उसे �J या�त �कए जाने संबंधी आदेश तब तक नह_ �कया जाएगा जब तक �क संकलनकता� को सुनवाई का उिचत अवसर �दान न कर �दया जाए । 28. 28. 28. 28. 'कसी रिज� �ी'कसी रिज� �ी'कसी रिज� �ी'कसी रिज� �ीकरण �माणप$ का अD यकरण �माणप$ का अD यकरण �माणप$ का अD यकरण �माणप$ का अD यप�ण प�ण प�ण प�ण –––– (1) कोई ऐसा संकलनकता�, िजसे इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िविनयम% के अधीन रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कया गया ह,ै जो अपने काय�कलाप छोड़ना चाहता ह ैऔर रिज8 9ीकरण �माणप2 अn यFपत करना चाहता ह,ै �ािधकरण से ऐसे अn यप�ण का अनुरोध कर सकेगा । (2) इन िविनयम% के अधीन ऐसे अनुरोध का िन8 तारण करते समय �ािधकरण, संबंिधत संकलनकता� से �ािधकरण का ऐसे कारक% पर, जो वह ठीक समझे, समाधान करने क� अपे/ा कर सकेगा, िजसके अंतग�त िनV निलिखत कारक भी सिV मिलत हW, �क> तु ये िनV निलिखत तक सीिमत नह_ हW-- (क) संकलनकता� "ारा अपने 8 वयं के खच| और P यय पर अिधिनयम, िविनयम% और माग�दश�क िसRांत% के अधीन अिभलेख% और अ> य द8 तावेज% के अनुर/ण और प�रर/ण के िलए क� गई P यव8 था ; (ख) प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (अिभदाता क� िशकायत िनवारण) िविनयम, 2015 के उपबंध% के अनुसार अिभदाता क� िशकायत% का िनवारण ;

16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ग) अिभदाता; के अिभलेख%, िनिधय% या �ितभूितय% का उनके 8 वयं के खच| और P यय पर �ािधकरण "ारा यथा िविनZद@ ट दसूरे संकलनकता� को अंतरण ; (घ) अिभदाता; क� सतत् सेवा सुिनि7 चत करने के िलए उसके "ारा क� गई P यव8 था ; (ङ) P यित=म या लंिबत कार�वाइयां, य�द कोई ह% । (3) अn यप�ण संबंधी अनुरोध 8 वीकार करते समय �ािधकरण संकलनकता� पर ऐसी शतs अिधरोिपत कर सकेगा जो वह रा@ 9ीय प�शन �णाली के अिभदाता; के िहत के संर/ण के िलए उिचत समझे और संबंिधत संकलनकता� ऐसी शतG का पालन करेगा । (4) �कसी ऐसे संकलनकता� को उसके ऐसे �माणप2 के अn यप�ण क� अनुNा नह_ दी जाएगी िजसके संबंध म� �ािधकरण "ारा P यित=म के िलए कोई कार�वाई आरंभ क� गई ह ैया अनुH यात क� गई ह ै। 29292929. . . . �माणप$ के िनलबंन�माणप$ के िनलबंन�माणप$ के िनलबंन�माणप$ के िनलबंन,,,, र@करण या अD यर@करण या अD यर@करण या अD यर@करण या अD यप�ण का �भावप�ण का �भावप�ण का �भावप�ण का �भाव----(1) �माणप2 के िनलंबन, र6करण या अn यप�ण क� तारीख से ही संबंिधत संकलनकता� - (क) अिभदाता; से कोई अित�रQ त सुपुद�गी नह_ लगेा या कोई धन रािश या सूचना संगृहीत नह_ करेगा । ऐसे िनलंबन क� अविध के दौरान वह ऐसी कोई कार�वाई नह_ करेगा िजसके संबंध म� रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कया गया था ; (ख) अपने अिभदाता; को, यथाि8 थित, अपनी धनरािश या सुपुद�िगय% के अंतरण करने क� अनुNा देगा अथवा रा@ 9ीय प�शन �णाली > यास को, �कसी अित�रQ त खच| के िबना, उसे दी गई �कसी सुपुद�गी को वापस करने क� अनुNा देगा ; (ग) उसके "ारा उपगत या कि� पत दाियJ व% के संबंध म� उपबंध करेगा ; (घ) इन माग�दश�क िसRांत% के अधीन या उससे अ> यथा, आदेश पा�रत करते समय ऐसी अ> य कार�वाई करेगा, िजसके अंतग�त ऐसे अिभदाता; के �क> ह_ अिभलेख% या द8 तावेज% तथा ऐसी सूचना या धनरािश से, जो ऐसे संकलनकता� क� अिभर/ा या िनयं2ण म� ह,ै संबंिधत कार�वाई भी ह,ै ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीित म�, जो सुसंगत िविनयम% के अधीन अपेि/त हो या जैसा �ािधकरण "ारा िनदेश �दया जाए । (2) रिज8 9ीकरण �माणप2 के अn यप�ण या र6करण या िनलबंन क� तारीख से ही संबंिधत संकलनकता� - (क) �ािधकरण को, इस �कार र6 �कया गया रिज8 9ीकरण �माणप2 वापस कर देगा और ऐसे �=याकलाप को काया�ि> वत करने के िलए, िजसके िलए ऐसा �माणप2 अनुदJ त �कया गया था, रिज8 9ीकरण �माणप2 के धारक होने का �ितिनिधJ व नह_ करेगा ; (ख) कोई ऐसा �=याकलाप करने से �िवरत रहगेा िजसके संबंध म� �माणप2 अनुदJ त �कया गया था ; (ग) अपने �=याकलाप, ऐसे �=याकलाप करने के िलए िविधमा> य रिज8 9ीकरण �माणप2 धारण करने वाल े�ािधकरण "ारा यथािनदेिशत �कसी अ> य संकलनकता� को अंत�रत कर देगा और अपने अिभदाता; को अपनी िनिधयां, िबना �कसी अित�रQ त लागत के अंत�रती इकाई को अंत�रत करने क� अनुNा देगा ; (घ) उसके "ारा उपगत या कि� पत दाियJ व% के संबंध म� उपबंध करेगा ; (ङ) इन माग�दश�क िसRांत% के अधीन या उससे अ> यथा आदेश पा�रत करते समय, ऐसी अ> य कार�वाई, िजसके अंतग�त अिभदाता; के �क> ह_ अिभलेख% या द8 तावेज% और सूचना या धनरािश से, जो ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 संकलनकता� अि8 तJ व क� अिभर/ा या िनयं2ण म� हो, संबंिधत कार�वाई भी ह,ै ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीित म�, जो सुसंगत िविनयम% के अधीन अपेि/त हो या जैसा �ािधकरण "ारा िनदेश �दया जाए । 30.30.30.30. रिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीकरण �माणप$ का र@करण या िनलबंनकरण �माणप$ का र@करण या िनलबंनकरण �माणप$ का र@करण या िनलबंनकरण �माणप$ का र@करण या िनलबंन---- जहां ऐसा कोई संकलनकता�, िजसे इन िविनयम% के अधीन रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कया गया ह—ै (क) ऐसी �कसी शत� का पालन करने म� असफल रहता ह,ै िजसके अH यधीन उसे रिज8 9ीकरण �माणप2 अनुदJ त �कया गया ह ै; (ख) अिधिनयम या िविनयम% के �क> ह_ उपबंध% या उसके अधीन जारी िनदेश% या प�रप2% का उ� लघंन करता ह,ै वहां �ािधकरण, अिधिनयम या िविनयम% या उसके अधीन जारी िनदेश% या प�रप2% के अधीन क� गई �कसी कार�वाई पर �ितकूल �भाव डाल ेिबना, आदेश "ारा, ऐसी कार�वाई इन िविनयम% के अधीन उपबंिधत रीित म� कर सकेगा । 33331111.... अिभिहअिभिहअिभिहअिभिहत �ािधकारी क* िनयुि< तत �ािधकारी क* िनयुि< तत �ािधकारी क* िनयुि< तत �ािधकारी क* िनयुि< त –––– (1) जहां अिभिहत सद8 य को यह �तीत होता ह ै�क संकलनकता� या �कसी अ> य संबंिधत P यिQ त ने िविनयम 27 म� िविनZद@ ट �कृित क� कोई चूक क� ह ैवहां वह मुX य महा�बंधक से अिनV न vेणी के �कसी अिधकारी को या �कसी समतु� य vेणी के �कसी अ> य अिधकारी को अिभिहत �ािधकारी के ?प म� िनयुQ त कर सकेगा । (2) �कसी ऐसे अिधकारी क�, िजसने अिभकिथत अित=मण क� बाबत अ> वेषण या िनरी/ण �कया ह,ै अिभिहत �ािधकारी के ?प म� िनयुिQ त नह_ क� जाएगी । 32. 32. 32. 32. सूचना का जारी 'कया जाना सूचना का जारी 'कया जाना सूचना का जारी 'कया जाना सूचना का जारी 'कया जाना –––– (1) अिभिहत �ािधकारी, य�द उसे ऐसा करने के युिQ तयुQ त आधार% का पता चलता ह,ै तो वह संकलनकता� या �कसी संबंिधत P यिQ त को, उससे इस बात का कारण दFशत करने क� अपे/ा करते (ए �क Q य% न उसे अनुदJ त �कए गए रिज8 9ीकरण �माणप2 को िनलंिबत या र6 कर �दया जाए या Q य% न उसम� उपबंिधत कोई अ> य कार�वाई क� जाए, एक सूचना जारी करेगा । (2) उपिविनयम (1) के अधीन �J येक सूचना म�, सूचना �ाb त करने वाल े P यिQ त "ारा �कए गए अिभकिथत अित=मण को, अिधिनयम, िविनयम%, िनदेश% या प�रप2% के उन उपबंध% को उपदFशत करते (ए, िजनक� बाबत अित=मण करने का अिभकथन �कया गया ह,ै िविनZद@ ट �कया जाएगा । (3) उपिविनयम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे द8 तावेज% क� �ितयां, िजनका अn यारोपण करने म� अवलंब िलया गया ह ैऔर द8 तावेज% के सुसंगत भाग के उRरण, ऐसी �रपोटs, िजनम� �कए गए अ> वेषण या िनरी/ण, य�द कोई हो, म� �दए गए िन@ कष� अंतFव@ ट ह%, उपाबR क� जाएंगी । (4) सूचना �ाb त करने वाल ेP यिQ त से, सूचना म� िविनZद@ ट ऐसी अविध के भीतर, जो उसक� तामील होने क� तारीख से इQ क�स �दन से अिधक नह_ होगी, अिभिहत �ािधकारी को एक िलिखत अn यावेदन �8 तुत करने क� अपे/ा क� जाएगी । 33. 33. 33. 33. सूचना �ा� तसूचना �ा� तसूचना �ा� तसूचना �ा� त करने वाल ेA य करने वाल ेA य करने वाल ेA य करने वाल ेA यि< ति< ति< ति< त 8ारा उ& त 8ारा उ& त 8ारा उ& त 8ारा उ& तर र र र –––– (1) सूचना �ाb त करने वाला P यिQ त, अिभिहत �ािधकारी को सूचना म� िविनZद@ ट अविध के भीतर अपना िलिखत अभ् यावेदन, उसके समथ�न म� द8 तावेजी सा] य, य�द कोई हो, के साथ �8 तुत करेगा : परंतु अिभिहत �ािधकारी सूचना �ाb त करने वाल ेP यिQ त "ारा दFशत पया�b त आधार% के आधार पर और ऐसे िव8 तार के कारण% को लेखबR करने के प7 चात् सूचना म� िविनZद@ ट समय को बढ़ा सकेगा । 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (2) य�द सूचना �ाb त करने वाला P यिQ त, उस �योजन के िलए �दJ त समय के भीतर कारण बताओ सूचना का उJ तर नह_ देता ह,ै तो अिभिहत �ािधकारी मामल ेम�, ऐसा करने के कारण% को लेखबR करते (ए एकप/ीय कार�वाई कर सकेगा और उसके सम/ उपलY ध सारवान तh य% के आधार पर ऐसा करने क� िसफा�रश कर सकेगा । 34. 34. 34. 34. A यA यA यA यितBम क* दशा म" कार�वाई ितBम क* दशा म" कार�वाई ितBम क* दशा म" कार�वाई ितBम क* दशा म" कार�वाई ---- अिभिहत �ािधकारी, सूचना �ाb त करने वाल ेP यिQ त के अn यावेदन%, य�द कोई ह%, मामले के तh य% और प�रि8 थितय% तथा अिधिनयम, िविनयम%, �ािधकरण "ारा �दए गए िनदेश% या प�रप2% पर िवचार करने के प7 चात्, जहां तh य% से यह अपेि/त हो, वहां िनV निलिखत क� िसफा�रश करते (ए एक �रपोट� �8 तुत करेगा - (क) रिज8 9ीकरण �माणप2 का िविनZद@ ट अविध के िलए िनलंबन ; (ख) रिज8 9ीकरण �माणप2 के र6करण ; (ग) आदेश म� िविनZद@ ट अविध के िलए सूचना �ाb त करने वाल ेP यिQ त को कोई नया काय� या संिवदा �ाb त करने या नवीन 8 क�म �ारंभ करने से �ितिषR करना ; (घ) सूचना �ाb त करने वाले P यिQ त के �धान अिधकारी को आदेश म� िविनZद@ ट अविध के िलए �कसी रिज8 9ीकृत मH यवतL या अ> य रिज8 9ीकृत P यिQ त पर िनयोिजत या उसके साथ सहयोिजत होने से िववFजत करना ; (ङ) सूचना �ाb त करने वाले P यिQ त क� �कसी शाखा या �कसी काया�लय को िविनZद@ ट अविध के िलए कोई �=याकलाप करने से िववFजत करना ; (च) सूचना �ाb त करने वाल ेP यिQ त को चेतावनी देना । 35. 35. 35. 35. िसफा�रश पर कार�वाई करने क* �'Bयािसफा�रश पर कार�वाई करने क* �'Bयािसफा�रश पर कार�वाई करने क* �'Bयािसफा�रश पर कार�वाई करने क* �'Bया---- (1) अिभिहत �ािधकारी से कार�वाई करने क� िसफा�रश करने वाली �रपोट� �ाb त होने पर अिभिहत सद8 य उस पर िवचार करेगा और सूचना �ाb त करने वाले P यिQ त को एक कारण बताओ सूचना, िजसके साथ अिभिहत �ािधकारी "ारा �8 तुत क� गई �रपोट� क� एक �ित संलp न होगी और िजसम� सूचना �ाb त करने वाले P यिQ त से इस बारे म� �क उसके िवdR कोई कार�वाई, िजसके अंतग�त समुिचत िनदेश पा�रत करना भी ह,ै Q य% नह_ क� जानी चािहए, िलिखत अn यावेदन �8 तुत करने क� अपे/ा क� गई हो, जारी करेगा । (2) सूचना �ाb त करने वाला P यिQ त, सूचना �ािb त के इQ क�स �दन के भीतर अिभिहत सद8 य को एक उJ तर भेजेगा जो उस उJ तर पर, य�द सूचना �ाb त करने वाले P यिQ त से �ाb त होता ह,ै िवचार करने और उस P यिQ त को सुनवाई का अवसर देने के प7 चात्, यथासंभव शी�ता से समुिचत आदेश पा�रत कर सकेगा और सूचना का उJ तर �ाb त होने या सुनवाई क� तारीख से एक सौ बीस �दन के भीतर आदेश पा�रत करने का �यास �कया जाएगा। (3) अिभिहत सद8 य, जहां �7 नगत िवषय व8 तु सारवान ?प से समान या सम?प �कृित क� ह,ै सूचना �ाb त करने वाले अनेक P यिQ तय% के संबंध म� एक समान आदेश पा�रत कर सकेगा । 36. 36. 36. 36. आदेश क* संसूचना आदेश क* संसूचना आदेश क* संसूचना आदेश क* संसूचना –––– (1) इन िविनयम% के अधीन �कसी अिभिहत �ािधकारी "ारा दी गई �J येक �रपोट� और अिभिहत सद8 य "ारा �कए गए �J येक आदेश तारीख सिहत ह8 ता/�रत होगा । (2) इन िविनयम% के अधीन पा�रत आदेश क� �ित संकलनकता� या संबंिधत P यिQ त को भेजी जाएगी और उसे �ािधकरण क� वेबसाइट पर भी डाला जाएगा । 37. 37. 37. 37. शाि� तशाि� तशाि� तशाि� त और 7 या और 7 या और 7 या और 7 यायिनण�यनयिनण�यनयिनण�यनयिनण�यन---- संकलनकता� या �कसी संबंिधत P यिQ त पर शाि8 त का अिधरोपण, य�द कोई हो, अिधिनयम और प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (> यायिनण�यन अिधकारी "ारा जांच क� ��=या) िविनयम, 2015 के अनुसार �कया जाएगा । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19

38. 38. 38. 38. �ितभूित अपील अिधकरण को अपील �ितभूित अपील अिधकरण को अपील �ितभूित अपील अिधकरण को अपील �ितभूित अपील अिधकरण को अपील ---- संकलनकता� या कोई अ> य संबंिधत P यिQ त, य�द अिभिहत सद8 य "ारा पा�रत �कसी आदेश से असंतुq ह,ै अिधिनयम क� धारा 36 क� उपधारा (1) के अधीन �ितभूित अपील अिधकरण के सम/ अपील कर सकेगा । 8 प@ टीकरण- इस अH याय के �योजन% के िलए,- (क) ‘‘अिभिहत �ािधकारी ’’ पद से िविनयम 31 के उपिविनयम (1) के अधीन िनयुQ त �ािधकरण का कोई अिधकारी अिभ�ेत ह ै;

(ख) ‘‘अिभिहत सद8 य ’’ पद से �ािधकरण का तJ �योजनाथ� अH य/ या कोई पूण�कािलक सद8 य अिभ�ेत ह ै;

(ग) ‘‘सूचना �ाb त करने वाला P यिQ त’’ पद से ऐसा P यिQ त अिभ�ेत ह ैिजसे इस अध् याय के अधीन सूचना जारी क� गई ह ै। अ� याअ� याअ� याअ� याय य य य 6666 �क*ण��क*ण��क*ण��क*ण� 39393939.... �रपोट3 और �कटन �रपोट3 और �कटन �रपोट3 और �कटन �रपोट3 और �कटन ---- संकलनकता� �ािधकरण को ऐसी �रपोटs �8 तुत या उपलY ध कराएगा या उनका �कटन करेगा जो समय-समय पर िविनZद@ ट करे या िजनक� वह अपे/ा करे । 40404040. . . . गोपनीयता गोपनीयता गोपनीयता गोपनीयता ---- संकलनकता�, रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन उसे �ाb त सभी अिभलेख%, डाटा और सूचना क� बाबत पूण� गोपनीयता बनाए रखेगा । संकलनकता�, �ािधकरण क� पूव� अनुमित के िबना ऐसा डाटा या सूचना िविध क� सV यक् ��=या "ारा यथा अपेि/त के िसवाय, सा] य के ?प म� या �कसी अ> य �योजन के िलए �8 तुत या साझा नह_ करेगा । 41414141. . . . िनदेश िनदेश िनदेश िनदेश ---- (1) इन िविनयम% के अH याय 5 के अधीन �कसी आदेश पर �ितकूल �भाव डाल ेिबना �ािधकरण, अिभदाता; के िहत म� या संकलनकता� के उिचत �बंधन को सुिनि7 चत करने के �योजन के िलए आव7 यक िनदेश जारी करेगा �क> तु वह िनV निलिखत सभी या �क> ह_ तक सीिमत नह_ होगा . रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णालीय प"शन �णालीय प"शन �णालीय प"शन �णाली---- 8 वावलंबन् के अधीन अिभदाता; से संगृहीत �क> ह_ अिभदाय% या धनरािश का Y याज सिहत या उसके िबना �ितदाय करने का संकलनकता� को िनदेश देते (ए ; (क) कोई अ> य ऐसा िनदेश देते (ए, जो मामले क� प�रि8 थितय% म� �ािधकरण ठीक या उिचत समझे, परंतु कोई िनदेश जारी करने के पूव� �ािधकरण, संबंिधत P यिQ तय% को सुनवाई का युिQ तयुQ त अवसर �दान करेगा : परंतु यह और �क य�द प�रि8 थितय% म� तुरंत कोई अंत�रम िनदेश पा�रत �कया जाना अपेि/त ह ैतो �ािधकरण, कोई असV यक् िवलंब �कए िबना िनदेश पा�रत करने के प7 चात् संबंिधत P यिQ त को सुने जाने का युिQ तयुQ त अवसर �दान कर सकेगा । 42424242. . . . �ािधकरण क* � प�ािधकरण क* � प�ािधकरण क* � प�ािधकरण क* � प. टी. टी. टी. टीकरण जारी करने क* शि< तकरण जारी करने क* शि< तकरण जारी करने क* शि< तकरण जारी करने क* शि< त---- इन िविनयम% के लाग ू�कए जाने या उनके िनव�चन म� क� �क> ह_ क�ठनाइय% को दरू करने के िलए, �ािधकरण प�रप2%, अिधसूचना; या माग�दश�क िसRांत% के ?प म� 8 प@ टीकरण और माग�दश�क िसRांत जारी कर सकेगा । हमंेत जी, कां9ेQटर अHय/ [िवNापन-III/4/ असा./203/14] 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची ----1111 � प क� प क� प क� प क प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 [िविनयम 4(1) और (2) देिखए] सरकारी सरकारी सरकारी सरकारी सं8था; के िलए रिज� �ीके िलए रिज� �ीके िलए रिज� �ीके िलए रिज� �ीकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& त करने के िलए आवेदन करने के िलए आवेदन करने के िलए आवेदन करने के िलए आवेदन �प2 “संकलनकता� के ?प म� रिज89ीकरण के िलए” रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलबंन् के अधीन संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकरण के िलए <संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए िवषय-सूची आवरण प2....................................................................................................................... सरकार या सरकार "ारा �ायोिजत अिभकरण% के िलए संकलनकता� अनुपालन प> ना............. उपाबंध 1: Oाहक आधार और �दान क� गई सेवा; का Y यौरा ............................................. उपाबंध 2: वािणि\ यक उप=म .......................................................................................... उपाबंध 3: संघ (क> सोर�टयम) भागीदार के Y यौर% क� घोषणा............................................... आवरण प$आवरण प$आवरण प$आवरण प$ (कंपनी के अिधका�रक प2क पर उपलYध कराया जाए) तारीख........................ सेवा म�, कखग काय�पालक िनदेशक प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण पहला तल, आईसीएडीआर भवन, b लाट सं0 6 वसंत कंुज सं8थागत /े2, फेस- 2, नई �द� ली - 110070 िवषय : रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकरण के िलए आवेदन । <संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए महोदय/महोदया, मWने/हमने, अधोह8 ता/री, प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 तथा �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट “संकलनकता�; के िलए �चालन संबंधी माग�दश�क िसRांत%” क� समी/ा क� ह ैऔर मWने/हमने उसको समझ िलया ह ै। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21

2. हम <संगठन का नाम> से संबR रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के भावी अिभदाता; को िविनZद@ ट सेवाएं �दान करने के िलए “रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता�” के ?प म� रिज8 9ीकृत �कए जाने क� वांछा करते हW । हम “संकलनकता� के िलए �चालन संबंधी माग�दश�क िसRांत%” तथा �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट अ> य संबंिधत िनयम%/माग�दश�क िसRांत% म� िविनZद@ ट �=याकलाप% का पालन करने के िलए सहमत हW । 3. मW/हम इस बात क� पुि@ ट करते हW �क हमने “प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015” म� यथावFणत सभी अपे/ा; को समझ िलया ह ैऔर िबना शत� उससे आबR होने का करार करते हW । 4. इसके अित�रQ त, हम �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट �?प म� अ> य मH यवFतय% अथवा �कसी अ> य P यिQ त के साथ, य�द अपेि/त हो, पृथक् करार (करार%) पर ह8 ता/र करने के िलए भी वचनबंध हW । 5. आव7 यक Y यौरे, समथ�क द8 तावेज% सिहत, इस प2 के साथ, िविनZद@ ट �?प म�, हमारे अनुरोध पर िवचार �कए जाने के िलए संलp न हW । 6. मW/हम यह जानते हW �क �ािधकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को 8 वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अिधकार आरि/त ह ै। इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और इस प2 तथा अ> य ऐसे प2%/द8 तावेज% पर, जो रिज8 9ीकरण के िलए अपेि/त ह%, ह8 ता/र करने के िलए सशQ त �/ंहW । तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से सहमित प2 पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) सरकार या सरकार 8ारा �ायोिजत अिभकरण> के िलए संकलनकता� का अनुपालन प7 नासरकार या सरकार 8ारा �ायोिजत अिभकरण> के िलए संकलनकता� का अनुपालन प7 नासरकार या सरकार 8ारा �ायोिजत अिभकरण> के िलए संकलनकता� का अनुपालन प7 नासरकार या सरकार 8ारा �ायोिजत अिभकरण> के िलए संकलनकता� का अनुपालन प7 ना इकाई का नामइकाई का नामइकाई का नामइकाई का नाम इकाई क* �ाि� थइकाई क* �ाि� थइकाई क* �ाि� थइकाई क* �ाि� थित ित ित ित ((((�टक का िनशान �टक का िनशान �टक का िनशान �टक का िनशान ललललगाएंगाएंगाएंगाएं)))) संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (2) क� [ीय सरकार का िवभाग रा\ य सरकार का िवभाग क� [ीय सरकार के 8 वशासी िनकाय रा\ य सरकार के 8 वशासी िनकाय अ> य, य�द कोई हो (कृपया िविनZद@ ट कर�) रिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीरिज� �ीकृत पताकृत पताकृत पताकृत पता िवFमान Gाहक आधार और �दान क* िवFमान Gाहक आधार और �दान क* िवFमान Gाहक आधार और �दान क* िवFमान Gाहक आधार और �दान क* गगगगई सेवाएंई सेवाएंई सेवाएंई सेवाएं उपाबंध 1 म� Y यौरे �दए गए हW हां नह_ 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] वािणिH यवािणिH यवािणिH यवािणिH यक वचनबंधक वचनबंधक वचनबंधक वचनबंध संदभ�: िविनयम 13 इकाई �ािधकरण "ारा यथािविनZद@ ट पा�रvिमक �ाि8 थित �ाb त करने का हकदार उपाबंध 2 म� वािणि\ यक वचनबंध �दया गया ह ै हां नह_ तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 1111: : : : िहतािधकारी समूह> तथा �दान क* गई सेवाI के J यौिहतािधकारी समूह> तथा �दान क* गई सेवाI के J यौिहतािधकारी समूह> तथा �दान क* गई सेवाI के J यौिहतािधकारी समूह> तथा �दान क* गई सेवाI के J यौरेरेरेरे इकाई िनV निलिखत Y यौरे �दान करेगा :

• िवgमान समूह% को �दान क� गई सेवा; के �कार • रा@ 9ीय प�शन �णाली – 8 वावलंबन् के िलए भावी अिभदाता;/लि] यत समूह% के Y यौरे • रा@ 9ीय प�शन �णाली – 8 वावलंबन् अिभदाता आधार के अगले पांच वषG के िलए �ायोजनाएं वष� 1 : वष� 2 : वष� 3 : वष� 4 : वष� 5 : उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 2222: : : : वािणिH यवािणिH यवािणिH यवािणिH यक वचनबंधक वचनबंधक वचनबंधक वचनबंध इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै �क मW/हम अपने संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW तथा यह वचनबंध करने के िलए सशQ त �/ंहW �क य�द मेरी सं8 था को रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलबंन् के अधीन �ािधकरण "ारा संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकृत �कया जाता ह ैतो वह (इकाई) रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् सेवाएं उपलY ध कराने के िलए कोई फ�स/सेवा �भार �भा�रत नह_ करेगी । हम इस बात क� भी पुि@ ट करते हW �क हम इन सेवा; के म6े प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 म� �ािधकरण "ारा यथा िविनZद@ ट रािश ही �ाb त कर�गे । यह �ितबRता रिज8 9ीकरण क� संपूण� अविध और उसे मंजूर क� गई िव8 ता�रत अविध के िलए िविधमा> य ह ै। मW/हम ऐसे अंतराल% पर, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कए जाएं, मेरे/हमारे संगइन "ारा �दान क� गई सेवा; के संबंध म� सूचना �दान करने के िलए �ितबR �/ंहW । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) अनुसूची 2 �प2 प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 [िविनयम 4(1) और (2) देिखए] गरैगरैगरैगरै----सरकारी इकाइय> के िलए रिज� �ीसरकारी इकाइय> के िलए रिज� �ीसरकारी इकाइय> के िलए रिज� �ीसरकारी इकाइय> के िलए रिज� �ीकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& तकरण �माणप$ अनुद& त 'कए जाने के िलए आवेदन का 'कए जाने के िलए आवेदन का 'कए जाने के िलए आवेदन का 'कए जाने के िलए आवेदन का �प2 रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णालीय प"शन �णालीय प"शन �णालीय प"शन �णाली---- � वा� वा� वा� वावलबंन् के अधीन वलबंन् के अधीन वलबंन् के अधीन वलबंन् के अधीन ““““संकलनकता�संकलनकता�संकलनकता�संकलनकता�”””” के प म" रिज� �ीके प म" रिज� �ीके प म" रिज� �ीके प म" रिज� �ीकरण के िलए आवेदनकरण के िलए आवेदनकरण के िलए आवेदनकरण के िलए आवेदन संगठन का नाम ...............के सद8 य% के िलए <<<<संगठन का नामसंगठन का नामसंगठन का नामसंगठन का नाम>>>> िवषयिवषयिवषयिवषय----सूचीसूचीसूचीसूची आवरण प2............................................................................................................ संकलनकता� अनुपालन प> ना........ ........................................................................... उपाबंध 1: Oाहक आधार के Y यौरे और �दान क� गई सेवाएं......................................... उपाबंध 2: िविधक वचनबंध.... ................................................................................ उपाबंध 3: वािणि\ यक उप=म.................................................................................. उपाबंध 4: शासन ढांचा �दान करने का �?प............................................................. उपाबंध 5: तकनीक� और जनशिQ त /मता वचनबंध................................................... उपाबंध 6: रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के िलए कारबार योजना............................ उपाबंध 7: �कसी पा2ता मानदंड क� छूट/िशिथलीकरण क� ईb सा करने का �?प............. आवरण प$आवरण प$आवरण प$आवरण प$ (कंपनी/अिधका�रक प2क पर उपलYध कराया जाए) तारीख........................ सेवा म�, कखग काय�पालक िनदेशक प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण पहला तल, आईसीएडीआर भवन, b लाट सं0 6 वसंत कंुज सं8थागत /े2, 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] फेस- 2, नई �द� ली - 110070 िवषय : रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकरण के िलए नवीकरण के आवेदन । <संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए महोदय/महोदया, मWने/हमने, अधोह8 ता/री, प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 तथा �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट “संकलनकता�; के िलए �चालन संबंधी माग�दश�क िसRांत%” क� समी/ा क� ह ैऔर मWने/हमने उसको समझ िलया ह ै। 2. हम <संगठन का नाम> से संबR रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के भावी अिभदाता; को िविनZद@ ट सेवाएं �दान करने के िलए “रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता�” के ?प म� सूचीबR �कए जाने क� वांछा करते हW । हम “संकलनकता� के िलए �चालन संबंधी माग�दश�क िसRांत%” तथा �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट अ> य संबंिधत िनयम%/माग�दश�क िसRांत% म� िविनZद@ ट �=याकलाप% का पालन करने के िलए सहमत हW । 3. मW/हम इस बात क� पुि@ ट करते हW �क हमने “प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015” म� यथावFणत सभी अपे/ा; को समझ िलया ह ैऔर िबना शत� उससे आबR होने का करार करते हW । 4. इसके अित�रQ त, हम �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट �?प म� अ> य मH यवFतय% अथवा �कसी अ> य P यिQ त के साथ, य�द अपेि/त हो, पृथक् करार (करार%) पर ह8 ता/र करने के िलए भी वचनबंध हW । 5. आव7 यक Y यौरे, समथ�क द8 तावेज% सिहत, इस प2 के साथ, िविनZद@ ट �?प म�, हमारे अनुरोध पर िवचार �कए जाने के िलए संलp न हW । 6. मW/हम यह जानते हW �क �ािधकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को 8 वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अिधकार आरि/त ह ै। इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और इस प2 तथा अ> य ऐसे प2%/द8 तावेज% पर, जो रिज8 9ीकरण के िलए अपेि/त ह%, ह8 ता/र करने के िलए सशQ त �/ंहW । तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (............ ., क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से सहमित प2 पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) II. II. II. II. संकलनकता� अनुपालन प7 नासंकलनकता� अनुपालन प7 नासंकलनकता� अनुपालन प7 नासंकलनकता� अनुपालन प7 ना इकाई का नाम इकाई �कसके अधीन रिज8 9ीकृत ह ै(कृपया �टक का िनशान लगाएं) सोसाइटी रिजस् 9ीकरण अिधिनयम, 1860 (या इस अिधिनयम का कोई रा\ य संशोधन भारतीय > यास अिधिनयम, 1882 ऐसे �माणप2 क� �ित उपलY ध कराई गई ह ै हां नह_ ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (2) पूत� और धाFमक > यास अिधिनयम, 1920 बWककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 कंपनी अिधिनयम, 1956 (धारा 25, अलाभाथ� कंपिनय% के िलए) कंपनी अिधिनयम, 1956, भारतीय �रजव� बWक से आव7 यक �माणन सिहत (एनबीएफसी के िलए) कंपनी अिधिनयम, 1956, �कसी अ> य कंपनी के िलए िहतािधका�रय% के �कसी िविनZद@ ट समूह के िलए रा\ य/क� [ीय सरकार "ारा सृिजत इकाइयां रा@ 9ीय आवास बोड� "ारा िविनयिमत इकाइयां अ> य, य�द कोई ह% (कृपया िविनZद@ ट कर�) रिज8 9ीकृत पता इकाई क� पृ@ ठभूिम �मुख सं�वत�क समूह के Y यौरे, िजसम� शेयर धा�रता 8व?प भी हो संगठन का संि/b त सार (पृथक् प> ने पर उपलY ध कराया गया ह)ै हां नह_ इकाई िवJ तीय सेवा; के िलए कारबार म� लगी (ई ह ै सदंभ� : िविनयम 3 का उपिविनयम )4 ( आवेदक क� तारीख को- पांच वष� से कम से पांच से दस वष� से दस से अिधक वष� से िपछल े तीन वष� का तुलनप2 उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ आवेदन क� शुR मािलयत सदंभ� : िविनयम 3 का उपिविनयम (4) आवेदक क� तारीख को- पचास लाख dपए या उससे अिधक एक करोड़ dपए के कारबार या उससे अिधक सनदी लेखाकार से शुR मािलयत का �माणप2 उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ िवgमान Oाहक आधार और �दान क� गई सेवाएं उपाबंध 1 म� Y यौरे �दए गए हW हां नह_ इकाई क� िवJ तीय �ाि8 थित सदंभ� : िविनयम 3 का उपिविनयम (4) Q या इकाई को िपछल ेपांच वषG म� कम से कम तीन वषG म� हािन (ई ह ै हां नह_ 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] कृपया उन वषG क� संX या िविनZद@ ट कर� िजनम� इकाई को िपछल ेपांच वषG के दौरान हािन (ई ह ैिविधक वचनबंध संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (11) �कसी िवJ तीय सेQ टर िविनयामक "ारा या > यायालय "ारा िपछल े पांच वषG म� से �कसी म� दंडादेश और अवरोध आदेश नह_ �कए गए हW । उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 2222 म� घोषणा उपलY ध कराई गई ह ै हां नह_ वािणि\ यक वचनबंध संदभ�: िविनयम 13 इकाई �ािधकरण "ारा यथािविनZद@ ट पा�रvिमक �ाb त करने क� हकदार ह ै उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 3333 म� वािणि\ यक वचनबंध उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ शासन ढांचा संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (5) इकाई का एक �ा?िपक शासन ढांचा होगा (बोड�, �बंध सिमित या समतु� य) और सद8 य% को िवJ तीय सेवा;/सामािजक िवकास म� पया�b त अनुभव �ाप् त ह ैऔर िवJ तीय �=याकलाप को हाथ म� लनेे क� पया�b त /मता ह ै। उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 4444 म� Y यौरा उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ तकनीक� और जनशिQ त /मता संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (8) और (9) इकाई के पास रा@ 9ीय प�शन �णाली का पालन करने के िलए पया�b त तकनीक� अवसंरचना ह ैऔर पया�b त �िशि/त कम�चा�रवंृद तथा पया�b त सामh य� ह ै उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 5555 म� वचनबंध उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ कारबार योजना संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (12) इकाई एक कारबार योजना �8 तुत करेगी, उपाउपाउपाउपाबंध बंध बंध बंध 6 6 6 6 उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ �कसी पा2ता मानदंड क� छूट/िशिथलीकरण क� ईb सा करना संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (13) Q या इकाई पा2ता मानदंड म� िशिथलीकरण क� ईb सा कर रहा ह,ै उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 7 7 7 7 उपलY ध कराया गया ह ै हां नह_ तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 1111: : : : Gाहक आधार और �दान क* गई सेवाI के J यौGाहक आधार और �दान क* गई सेवाI के J यौGाहक आधार और �दान क* गई सेवाI के J यौGाहक आधार और �दान क* गई सेवाI के J यौरे रे रे रे सभी सेवा; म� (आवेदन क� तारीख से) िवgमान Oाहक आधार संX या, जो रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलंब>के अधीन भी होगा िवgमान Oाहक आधार को �दान क� गई सेवा; के �कार िवJ तीय गैर-िवJ तीय िवJ तीय और गैर-िवJ तीय, दोन% उपलY ध कराई गई सेवा; क� सूची (य�द आव7 यक हो तो कृपया अित�रQ त प> न% का �योग कर�) रा@ 9ीय प�शन �णाली 8 वावलंबन के िलए Oाहक आधार क� पांच वषLय �योजनाएं (अपने �मुख कारबार के िलए) और ल] य �मुख कारबार रा@ 9ीय प�शन �णाली वष� 1 : वष� 2 : वष� 3 : वष� 4 : वष� 5 : नकदी संभालने क� /मता दFशत करने संबंधी डाटा रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलंबन् काय� को हाथ म� लेने क� िवgमान सामh य� और �8 तािवत सामh य� ( य�द कोई हो) बढ़ाए जाने को �दFशत करने के िलए कृपया Y यौरे �8 तुत कर� । Oाहक/नकदी संभालने क� /मता को दFशत करने संबंधी कोई अ> य Y यौरे तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 2222: : : : िविधक विविधक विविधक विविधक वचनबंधचनबंधचनबंधचनबंध इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने.....................िनगम/कंपनी/फम�/संगठन/ क� ओर काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और इस आशय का वचनबंध देने के िलए सशQ त �/ंहW �क हमारे संगठन/उसके सं�वत�क%/िनदेशक% पर �कसी > यायालय "ारा या �कसी िविनयामक/िनकाय/अनुशासिनक �ािधकारी "ारा िपछल े पांच वषG के दौरान कोई शाि8 त अिधरोिपत नह_ क� गई ह ैऔर कोई मुX य अव/ेप पा�रत नह_ �कया गया ह ै। तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 3333 : : : : वािणिH यवािणिH यवािणिH यवािणिH यक वचनबंध क वचनबंध क वचनबंध क वचनबंध इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW तथा यह वचनबंध करने के िलए सशQ त �/ंहW �क य�द मेरी सं8 था को रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन �ािधकरण "ारा संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकृत �कया जाता ह ैतो वह (इकाई) रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् सेवाएं उपलY ध कराने के िलए कोई फ�स/सेवा �भार �भा�रत नह_ करेगी । हम इस बात क� भी पुि@ ट करते हW �क हम इन सेवा; के म6े इन िविनयम% म� रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता� के ?प म� �ािधकरण "ारा यथा िविनZद@ ट िनयम रािश ही �ाb त कर�ग े। यह �ितबRता रिज8 9ीकरण क� संपूण� अविध और उसे मंजूर क� गई िव8 ता�रत अविध के िलए िविधमा> य ह ै। मW/हम ऐसे अंतराल% पर, जो �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट �कए जाएं, मेरे/हमारे संगठन "ारा �दान क� गई सेवा; के संबंध म� सूचना �दान करने के िलए �ितबR �/ंहW । तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 4444: : : : शासन ढांचा उपलJ धशासन ढांचा उपलJ धशासन ढांचा उपलJ धशासन ढांचा उपलJ ध कराने का � प कराने का � प कराने का � प कराने का � प 1. इकाई अपने शासन ढांचे के Y यौरे उपलY ध कराएगी, िजसम� िनV निलिखत होगा : बोड� का ढांचा 2. 8 वतं2 िनदेशक% क� सूची (य�द इकाई को शािसत सुसंगत कानून के अधीन ऐसा आNापक हो) 3. मानीटर करने का तं2 4. नकदी संभालने/मानीटर करने का तं2 5. कपट आ�द का पता लगाने/उ> ह� िनयंि2त करने के िलए तं2 6. Oाहक िशकायत िनवारण ��=या 7. कोई अ> य सुसंगत िवषय उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध 5555 : : : : तकनीक* और जनशि< ततकनीक* और जनशि< ततकनीक* और जनशि< ततकनीक* और जनशि< त मता वचनबंध मता वचनबंध मता वचनबंध मता वचनबंध इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और यह वचनबंध करने के िलए सशQ त �/ंहW �क हमारी सं8 था के पास रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन सेवाएं �दान करने के िलए आव7 यक तकनीक� और जनशिQ त /मता ह ै। हमारी �J येक शाखा म� क� [ीय अिभलेखापाल अिभकरण �णाली तक प(चं के िलए �याb त सूचना �ौgोिगक� अवसंरचना ह ै। हमारे पास रा@ 9ीय प�शन �णाली अिभदाता अिभदाय और सूचना को िविनZद@ ट समय सीमा म� �दFशत करने और इलैQ 9ािनक ?प से �ेिषत करने के िलए आव7 यक अवसंरचना और सामh य� ह ै। हमारे पास संP यवहार संबंधी अनुरोध �ाb त करने, पावती जारी करने और उसे क� [ीय अिभलेखनपाल अिभकरण �णाली म� अपलोड करने और �चालन माग�दश�क िसRांत% म� यथा अिधकिथत अिभ8 वीकृित आ�द जारी करने के िलए आव7 यक डाटा-भंडारण क� काया�लय �णाली, ��=याएं और साuटवेयर 8 थािपत करने का सामh य� ह।ै ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 मW/हम �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट अिधकारी "ारा, �ािधकरण "ारा समय-समय पर िविनZद@ ट िनरी/ण/सV यक् तJ परता बरतने को सुकर बनाने का वचनबंध करता �/ंहW। हम यह भी घोषणा करते हW �क रा@ 9ीय प�शन �णाली से संबंिधत �=याकलाप% म� लगाए गए सभी P यि@ टय% के पास आव7 यक सामh य� ह ैऔर उ> ह� िनयोिजत करने के पूव� रा@ 9ीय प�शन �णाली से संबंिधत उJ तरदाियJ व% का समुिचत िनव�हन सुिनि7 चत करने के िलए �चालन संबंधी सभी पहल;ु म� �िशि/त �कया जाएगा । तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) ( संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध 6666 : : : : रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली –––– � वा� वा� वा� वावलंवलंवलंवलंबन् के िलए कारबार योजनाबन् के िलए कारबार योजनाबन् के िलए कारबार योजनाबन् के िलए कारबार योजना उ@ेM यउ@ेM यउ@ेM यउ@ेM य वण�न वण�न वण�न वण�न लि] यत समूह �ो> नयन रणनीित िवतरण युिQ त (िवgमान कारबार और रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलंबन् क� समिवकािसता) 8 थाियJ व अनुर/ण युिQ त िवशेष �=याकलाप, य�द कोई ह%, जो रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलंबन् को िविभन लि] यत समूह%/भौगोिलक /े2% म� �ो> नत करने के िलए हाथ म� िलए जाएंगे कोई अ> य �टbपणी तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध 7 : 7 : 7 : 7 : 'कसी पा$ता मानदंड क* छूट'कसी पा$ता मानदंड क* छूट'कसी पा$ता मानदंड क* छूट'कसी पा$ता मानदंड क* छूट////िशिथलीकरण क* ई� सािशिथलीकरण क* ई� सािशिथलीकरण क* ई� सािशिथलीकरण क* ई� सा करने का � प करने का � प करने का � प करने का � प =.सं. िविनयम म� संदभ� (खंड सं. और पृ@ ठ सं.) िवचलन क� सीमा संि/b त कारण 1. तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची 3333 प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 (िविनयम 5 देिखए) संकलनकता� 8ारा प"संकलनकता� 8ारा प"संकलनकता� 8ारा प"संकलनकता� 8ारा प"शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण को संदेय फ*सशन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण को संदेय फ*सशन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण को संदेय फ*सशन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण को संदेय फ*स ‘‘प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण’’ के नाम नई �द� ली म� संदेय फ�स मांगदेय tाuट के ?प म� केवल दस हजार dपए क� आवेदन फ�स आवेदन के साथ भेजी जाएगी । इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम ‘‘प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण’’ के नाम नई �द� ली म� संदेय फ�स मांगदेय tाuट के ?प म� मा2 दस हजार dपए भेज रहा �/ंभेज रह ेहW । संगठन का नाम संगठन का नाम संगठन का नाम संगठन का नाम मांगदेय OाPट संQ यांमांगदेय OाPट संQ यांमांगदेय OाPट संQ यांमांगदेय OाPट संQ यांक क क क मांगदेय OाPट क* मांगदेय OाPट क* मांगदेय OाPट क* मांगदेय OाPट क* तारीख तारीख तारीख तारीख बRक का नाम बRक का नाम बRक का नाम बRक का नाम रकमरकमरकमरकम मW/हम यह जानता �/ंजानते हW �क आवेदन के म6े संदJ त रकम अ�ितदेय ह ै। तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 अनुसूची 4 प"शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण प"शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण प"शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण प"शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण ((((संकलनकता�संकलनकता�संकलनकता�संकलनकता�)))) िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम,,,, 2015201520152015 (िविनयम 9 देिखए) रिज8 9ीकरण सं. ........... रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली –––– � वा� वा� वा� वावलबंन् के िलए संकलनकता� के प म" रिज� �ीवलबंन् के िलए संकलनकता� के प म" रिज� �ीवलबंन् के िलए संकलनकता� के प म" रिज� �ीवलबंन् के िलए संकलनकता� के प म" रिज� �ीकरण �माणप$करण �माणप$करण �माणप$करण �माणप$ 1. प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण, प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण अिधिनयम, 2013 (2013 का 23) क� धारा 27 क� उपधारा (3) "ारा �दJ त शिQ तय% का �योग करते (ए मैसस� (इकाई का नाम) को रा@ 9ीय प�शन �णाली – 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकरण और कारबार �ारंभ करने का �माणप2 अनुदJ त करता ह ै। 2. संकलनकता� का रिज8 9ीकरण कोड.......................ह ै। 3. यह रिज8 9ीकरण प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 के अधीन रिज8 9ीकरण �माणप2 म� िविनZद@ ट शतG के अधीन रहते (ए िविधमा> य होगा । तारीख : 8 थान : नई �द�ली आदेश "ारा प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण के िलए और उसक� ओर से �ािधकृत ह8 ता/री अनुसूची 5 [िविनयम 10(2) और (3) देिखए] प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (�प2ग) रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली ---- � वा� वा� वा� वावलबंन् के अधीन वलबंन् के अधीन वलबंन् के अधीन वलबंन् के अधीन नवीकरणनवीकरणनवीकरणनवीकरण�प2 <<<<संगठन का नामसंगठन का नामसंगठन का नामसंगठन का नाम>>>> के के के के सद� य>सद� य>सद� य>सद� य> के िलए के िलए के िलए के िलए िवषयिवषयिवषयिवषय----सूचीसूचीसूचीसूची आवरण प2............................................................................................................ संकलनकता� अनुपालन प> ना........ ........................................................................... उपाबंध 1: िविधक वचनबंध.... ................................................................................ उपाबंध 2: �ितभूित िन/प वचनबंध.........................................................................

32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उपाबंध 3 : रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् काय�/मता.................. ............................ आवरण प$आवरण प$आवरण प$आवरण प$ (कंपनी के अिधका�रक प2क पर उपलYध कराया जाए) तारीख........................ सेवा म�, कखग काय�पालक िनदेशक प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण पहला तल, आईसीएडीआर भवन, b लाट सं. 6 वसंत कंुज सं8थागत /े2, फेस- 2, नई �द� ली - 110070 िवषय : रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन् के अधीन संकलनकता� के ?प म� रिज8 9ीकरण के नवीकरण के िलए आवेदन । <संगठन का नाम> के सद8 य% के िलए महोदय/महोदया, मW/हम प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 और �ािधकरण "ारा जारी माग�दश�क िसRांत% तथा अ> य संबंिधत िनयम%, माग�दश�क िसRांत%/अनुदेश% के अधीन यथािविनZद@ ट िविहत सेवाएं �दान करने के िलए “रा@ 9ीय प�शन �णाली- 8 वावलंबन्” के अधीन संकलनकता� के ?प म� अपना रिज8 9ीकरण बनाए रखने क� वांछा करता �/ंकरते हW । 2. आव7 यक Y यौरे, समथ� द8 तावेज% सिहत, इस प2 के साथ, िविनZद@ ट �?प म�, हमारे अनुरोध पर िवचार �कए जाने के िलए संलp न हW । 3. मW/हम यह जानते हW �क �ािधकरण के पास मेरे/हमारे आवेदन को 8 वीकार करने या उसे नामंजूर करने का अिधकार आरि/त ह ै। इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और इस प2 तथा अ> य ऐसे प2%/द8 तावेज% पर, जो रिज8 9ीकरण के िलए अपेि/त ह%, ह8 ता/र करने के िलए सशQ त �/ंहW । तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से सहमित प2 पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) इकाई का नाम और पता संकलनकता� अनुपालन प> ना (संगठन क� सील/मुहर) इकाई का नाम आवेदन क� शुR मािलयत सदंभ� : िविनयम 3 का आवेदन के नवीकरण क� तारीख को- पचास लाख dपए या उससे अिधक चाट�ड� अकाउ> ट�ट से शुR मािलयत का �माणप2 उपलY ध कराया गया ह ै ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 उपिविनयम (7) एक करोड़ dपए के कारबार या उससे अिधक हां नह_ इकाई क� िवJ तीय �ाि8 थित सदंभ� : िविनयम 3 का उपिविनयम (4) Q या इकाई को िपछल ेपांच वषG म� कम से कम तीन वषG म� हािन (ई ह ै हां नह_ कृपया उन वषG क� संX या िविनZद@ ट कर� िजनम� इकाई िपछले पांच वषG के दौरा हािन (ई ह ैिविधक वंचनबंध संदभ�: िविनयम 3 का उपिविनयम (11) �कसी िवJ तीय सेQ टर िविनयामक "ारा या > यायालय "ारा िपछल े पांच वषG म� से �कसी म� दंडादेश और अवरोध आदेश नह_ �कए गए हW । उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 1111 म� घोषणा उपलY ध कराई गई ह ै हां नह_ प�शन िनिध और िविनयामक �ािधकरण के नाम म� �कसी अनुसूिचत वािणि\ यक बWक से बWक �J याभूित/साविध िन/ेप/मांगदेय tाuट के ?प म� �ितभूित िन/ेप उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 2222 म� वचनबंध �दया गया ह ै हां नह_ िपछल े पांच वषG का काय��दश�न और अगल ेतीन वषG के िलए �ायोिजत ल] य उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 3333 म� िववरण �दया गया ह ै हां नह_ तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध 1111: : : : िविधक वचनबंधिविधक वचनबंधिविधक वचनबंधिविधक वचनबंध इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपनेिनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और इस आशय का वचनबंध देने के िलए सशQ त �/ंहW �क हमारे संगठन/उसके सं�वत�क%/िनदेशक% पर �कसी > यायालय "ारा या �कसी िविनयामक/िनकाय/अनुशासिनक �ािधकारी "ारा िपछल ेपांच वषG के दौरान कोई शाि8 त अिधरोिपत नह_ क� गई ह ैऔर कोई मुX य अव/ेप पा�रत नह_ �कया गया ह ै। तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (……………क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध : : : : 2222 �ितभूित िन ेप वचनबंध�ितभूित िन ेप वचनबंध�ितभूित िन ेप वचनबंध�ितभूित िन ेप वचनबंध इसके "ारा इस बात क� पुि@ ट क� जाती ह ै�क मW/हम अपने िनगम/कंपनी/फम�/संगठन क� ओर से काय� करने के िलए हकदार �/ंहW और इस आशय का वचनबंध देने के िलए सशQ त �/ंहW �क मेरी/हमारी सं8 था �ितभूित िन/ेप के नवीकरण के समय �कसी अनुसूिचत वािणि\ यक बWक से साविध िन/ेप, मांगदेय tाuट या बWक �J याभूित के ?प म� �ितभूित िन/ेप जमा करवाएगी । मW/हम संकलनकता� के ?प म� नवीकरण �कए जाने क� तारीख से नए िसरे से �ितभूित िन/ेप (य�द पूव� म� जमा नह_ �कया गया ह)ै जमा कराने का वचनबंध करता �/ंहW और यह �क य�द पहले से जमा ह ैतो वह उस अविध तक िविधमा> य बना रहगेा, तJ प7 चात् नए िसरे से �ितभूित िन/ेप �ािधकरण के पास जमा कराया जाएगा । तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध 3333 : : : : रा. �ीरा. �ीरा. �ीरा. �ीय प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली य प"शन �णाली ---- � वा� वा� वा� वावलबंन् काय� �दश�न वलबंन् काय� �दश�न वलबंन् काय� �दश�न वलबंन् काय� �दश�न िपछल े पांच वष� के ल] य% का काय� �दश�न बनाम उपलिY धयां लS यलS यलS यलS य उपलिJ ध उपलिJ ध उपलिJ ध उपलिJ धयांयांयांयां वष� 1 वष� 2 वष� 3 वष� 4 वष� 5 िपछल ेपांच वषG के िलए 8 थािपJ व रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलंबन् के िलए अगल ेपांच वषG क� �ायोजनाएं मुX य कारबार रा@ 9ीय प�शन �णाली - 8 वावलंबन् आवरण वष� 1 : वष� 2 : वष� 3 : वष� 4 : वष� 5 : तारीख....................... (ह8 ता/र)..................... नाम.........................., (.............,क� �ाि8 थित म�) (संगठन का नाम और पता)...................के िलए और उसक� ओर से इस वचनबंध पर ह8 ता/र करने के िलए सV यक् ?प से �ािधकृत ह ै। (संगठन क� सील/मुहर) ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 अनुसूची 6 प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण (संकलनकता�) िविनयम, 2015 [िविनयम 20(16) देिखए] संकलनकता� "ारा P यिQ तगत सूचना का �कटन 1. P यिQ तगत सूचना से अिभ�ेत ह ैऔर इसके अंतग�त ह ैऐसी कोई सूचना जो �कसी अिभदाता से संबंिधत ह ैया िजससे अिभदाता क� पहचान �J य/ ?प से या अ�J य/ ?प से �कया जाना अनुNात ह ैऔर इसके अंतग�त िनV निलिखत ह ै: क. नाम और संपक� सूचना ; ख. व् यि@ टय% क� दशा म� बायोमी�9क सूचना ; ग. िवJ तीय उJ पाद% म� या उनक� अिभधृितय% के संP यवहार% से संबंिधत सूचना ; घ. िवJ तीय सेवाएं उपयोग म� लाने से संबंिधत सूचना ; या ङ. ऐसी अ> य सूचना, जो िविनयम% "ारा िविनZद@ ट क� जाए । 2. संकलनकता� - (क) �कसी अिभदाता से संबंिधत P यिQ तगत सूचना रा@ 9ीय प�शन �णाली के उपबंध% के िलए अपेि/त सीमा से अिधक संगृहीत नह_ करेगा ; (ख) अिभदाता; से संबंिधत P यिQ तगत सूचना और रा@ 9ीय प�शन �णाली के अधीन �कसी संP यवहार से संबंिधत सूचना क� गोपनीयता बनाए रखेगा ; (ग) यह सुिनि7 चत करने के सवxJ तम �यास करेगा �क �कसी अिभदाता से संबंिधत कोई P यिQ तगत सूचना, जो उसके पास ह,ै अgतन और पूण� ह ै; (घ) यह सुिनि7 चत करेगा �क अिभदाता अपनी P यिQ तगत सूचना तक, ऐसे �क> ह_ अपवाद% के अधीन रहते (ए, जो प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण "ारा िविनZद@ ट �कए जाएं, युिQ तयुQ त प(चं बना सकेगा ; (ङ) यह सुिनि7 चत करने के िलए �क संकलनकता� "ारा धा�रत P यिQ तगत सूचना सही, अgतन और पूण� ह,ै अिभदाता; को अपनी P यिQ तगत सूचना म� उपांतरण करने का �भावी अवसर �दान करेगा । 3. कोई िवJ तीय सेवा �दाता �कसी अिभदाता क� P यिQ तगत सूचना अ> य प/कार को केवल तभी �कट कर सकता ह ैय�द- (क) उसके ऐसे �कटन के िलए अिभदाता से, अिभदाता को ऐसे �कटन से इंकार करने का �भावी अवसर देने के प7 चात्, िलिखतपूव� Nात सहमित अिभ�ाb त कर ली हो ; (ख) अिभदाता "ारा ऐसा �कटन �कए जाने का िनदेश �दया गया ह ै; (ग) प�शन िनिध िविनयामक और िवकास �ािधकरण ने ऐसे �कटन का अनुमोदन कर �दया हो या आदेश �कया हो और जब तक सुसंगत िविध या िविनयम% "ारा �ितिषR न हो, अिभदाता को ऐसे �कटन के िवdR ऐसी िविध या िविनयम% के अधीन �ितिनिधJ व करने का अवसर �दान �कया गया ह ै; (घ) ऐसा �कटन �कसी िविध या िविनयम% के अधीन अपेि/त हो और जब तक सुसंगत िविध या िविनयम% "ारा �ितिषR न हो, अिभदाता को ऐसे �कटन के िवdR ऐसी िविध या िविनयम% के अधीन �ितिनिधJ व करने का अवसर �दान �कया गया ह ै। 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION New Delhi, the 10th March, 2015 PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AGGREGATOR) REGULATIONS 2015 No. PFRDA/12/RGL/139/4.─In exercise of the powers conferred by sub-section (1)of section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely: ─

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.- (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator ) Regulations, 2015.

The Regulation aims to provide regulatory framework for registration of Aggregators and monitor implementation of National Pension System for the best interest of the target subscribers.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall be applicable to the–NPS-Lite under National Pension System, (also referred to as NPS-Swavalamban), which is a low-cost, feature optimized group model, aimed at unorganised and economically disadvantaged sections of the society. These regulations shall also be applicable for implementation of Government of India “Swavalamaban Scheme” through National Pension System.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) “ aggregator” means an intermediary registered by the Authority under sub-section (3) of section 27 of the Act, to perform subscriber interface functions under the National Pension System- Swavalamban, which shall have functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods or services;

(c) “auditor” means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(d) “citizen of India” means any person qualified to be a citizen of India under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

(e) “company” means any entity formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

(f) “compliance officer” means a person of responsibility from an aggregator: designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by it of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority, including monitoring of redressal of subscriber grievances;

(g) “investment guidelines” mean guidelines and circulars issued by the Authority from time to time having regard to applicable investment pattern and limits thereof;

(h) “National Pension System-Lite” means the scheme under National Pension System providing a feature of optimized group model of National Pension System for persons belonging to unorganized sector of which National Pension System-Swavalamban is a component where Government of India co-contribution is admissible.

(i) “principal officer means any person who is responsible for the activities of the aggregator and includes—

(i) any partner in case of a partnership concern;

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37

(ii) whole-time director, executive director or managing director, in the case of a body corporate;

(iii) any key employee; and

(iv) any person designated as a principal officer by the aggregator;

(j) “Schedule” means schedule annexed to these regulations.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II REGISTRATION OF AGGREGATOR

3. Eligibility criteria for grant of certificate of registration as aggregator.- (1)Subject to the fulfillment of conditions specified under these regulations for grant of certificate of registration, the following entities shall be eligible to be enlisted as an aggregator under the National Pension System:-

(a) Nodal offices or entities managing the pension schemes for identified beneficiary groups under the Central and State Governments;

(b) scheduled banks, Regional Rural Banks and other Financial Institutions;

(c) India Post;

(d) Insurance companies;

(e) Micro-Finance Institutions(MFIs);

(f) Non Banking Finance Companies (NBFCs);

(g) Non Government Organizations(NGOs);

(h) Entities running common service centers under the National E-Governance plan;

(i) Housing Finance Institutions;

(j) Any other category as may be specified by the Authority from time to time.

(2) Apart from the Central and State Government entities mentioned at clauses (a) and (c) of sub-regulation

(1) the entities desirous of taking on the role of an aggregator shall be required to be registered under a Central or State enactment, namely:-

(a) Societies Registration Act, 1860(21 of 1860) (including with States amendments of this Act);

(b) IndianTrustsAct,1882 (2 of 1882);

(c) Charitable and ReligiousTrustsAct,1920 (14 of 1920);

(d) Companies Act,1956 (1of 1956) (Section25,for registration of charitable or other company);

(e) Companies Act, 1956 (1 of 1956)[with necessary certification from the Reserve Bank of India (for Non Banking Finance Companies (NBFCs), Micro-Finance Institutions (MFIs)];

(f) Companies Act, 1956 (1 of 1956) (1 of 1956) or Companies Act, 2013 for any other Company;

(g) Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(h) entities created by State or Central Government for any specified group of beneficiaries;

(i) entities regulated by National Housing Bank;

(j) any other Act or rule as may be specified by the Authority from time to time.

(3) Any other entity or class of entities, not covered under the provisions of sub-regulation (2), may be registered, if in the opinion of the Authority such entity or class of entities facilitates inclusion of their subscriber base under the National Pension System-Swavalamban and which have established capability with proven track record in the area of their operation.

38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

(4)The entity shall have been in business of financial services or financial products for at least five years as on date of application with a proven track record. The entity shall be financially viable and shall not have incurred loss in at least three years of the past five years immediately preceding the date of application, and shall not have also incurred cash losses in the immediately preceding two years on the date of application.

(5)The entity shall have formal governance structure (board, managing committee or equivalent) with members on board having adequate experience in financial services or social development. The board, managing committee or equivalent shall adhere to the provisions contained under the respective Acts, rules or regulations governing such entities as mentioned against them in sub-regulation (2).

(6) The entity shall be required to have an audit committee or equivalent mechanism under the rules or regulations made under the enactment under which it is functioning.

(7) The entity shall meet the following net worth criteria:-

(a) rupees One Crore for those having been in business for more than five years;

(b) for entities having exceptional track record and more than ten years of experience, the net worth criteria may be relaxed to rupees. Fifty Lakh in deserving cases, as may be deemed fit by the Authority.

(8) The entity shall have capability to manage large customer data base suitable to their organization and meet other technology parameters as may be specified by the Authority from time to time.

(9) The entity shall have trained staff with sufficient capability as may be specified by the Authority from time to time.

(10) The entity shall have cash pooling and remittance capabilities as may be specified by the Authority from time to time.

(11) There shall be no convictions and restraint orders passed by any financial sector regulator or by the court of law in any of the preceding five years. In case of any doubt or conflict on this count and pertaining to the application of registration, the decision of the Authority shall be binding.

(12) The entity shall provide the business plan to extend the scheme to their underlying subscribers

(13) The Authority may, as it may deem fit, relax some, or all of the eligibility criteria in case-of entities which are fully or partly controlled by either the Central or any State Government or have been created under any specific arrangement of the Central or State Government or any other entity with proven track record, on a case to case basis, as may be considered necessary in subscribers’ interest or for the development of the National Pension System or the pension sector in the country.

(14) The entity shall have to meet any other criteria as may be specified by the Central Government or the Authority from time to time in the form of resolutions, notifications, circulars, guidelines or memoranda.

4. Application for registration. – (1)On and from the date of commencement of these regulations, an applicant meeting the eligibility criteria as specified in these regulations for grant of a certificate of registration as an aggregator shall make an application to the Authority along with a non-refundable application fee in Form A as specified in Schedule I or Form B as specified in Schedule II of these regulations.

(2) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the Form A as specified in Schedule I or Form B as specified in Schedule II of these regulations shall be liable to be rejected:

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

(3) Any Aggregator, which was granted a permission to function as such by the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority prior to the establishment of the Authority under the Act may continue to act as such for a period of ninety days from the notification of these regulations or, if it makes an application for grant of registration within ninety days of notification of these regulation, till the disposal of its application by the Authority.

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39

5. Application fee. -The applicant shall submit a non-refundable application fee of rupees ten thousand towards application and administrative fee for processing of application. The application fee shall be paid to the Authori

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