(1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30 th April, of every year.
(2) Every local body shall prepare and submit an annual report in Form –V to the concerned Secretaryin-charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30 th June, every year.
(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report in Form VI to the CPCB on the implementation of these rules by the 31st July, of every year.
(4) The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31st August of every year.
SCHEDULE-I [See rule 10]
1. IS / ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2. IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3. IS / ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4. IS /ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5. IS / ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test )
6. IS / ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7. IS /ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8. IS / ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9. IS / ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test FORM - I [See rules 13 (2)] APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners From: ..........................................
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 …………………………… …………………………….(Name and full address of the occupier) To The Member Secretary, .............………. Pollution Control Board or Pollution Control Committee …………………………………….
…………………………………….
Sir, I /We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2015
1. Producers
PART – A GENERAL
1.(a) Name and location of the unit
(b) Address of the unit
(c) Registration required for manufacturing of:
(i) Carry bags;
(a) petro- based,
(b) Compostable
(ii) Multilayered plastics
(d) Manufacturing capacity
(e) In case of renewal, previous registration number and date of registration
2. Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.
3.(a) Total capital invested on the project
(b) Year of commencement of production
4. (a) List and quantum of products and by-products
(b) List and quantum of raw materials used
5. Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.
6. Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS
7. (a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)?
If yes, attach a copy
(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)?
If yes, attach a copy
PART – C PERTAINING TO WASTE
8.
Solid Wastes or rejects:
(a) Total quantum of waste generated
(b) Mode of storage within the plant
(c) Provision made for disposal of wastes
9. Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
10. Attach or provide list of personnel or Brand Owners to whom the products will be supplied
11. Action plan on collecting back the plastic wastes Name and Signature Designation Date :
Place :
II Brand Owners:
PART – A GENERAL
1. Name, Address and Contact number 2 In case of renewal, previous registration number and date of registration 3 Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.
4.(a) Total capital invested on the project
(b) Year of commencement of production
5. (a) List and quantum of products and by-products
(b) List and quantum of raw materials used
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS 5 Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)?
If yes, attach a copy 6 Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)?
If yes, attach a copy
PART – C PERTAINING TO WASTE
7.
Solid Wastes or rejects:
(c) Total quantum of waste generated
(d) Mode of storage within the plant
(d) Provision made for disposal of wastes
8. Attach or Provide list of person supplying plastic material 9 Action plan on collecting back the plastic wastes Name and Signature Designation Date :
Place :
FORM - II [see rule 13 (3)] APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF UNITS ENGAGED IN PROCESSING OR RECYCLING OF PLASTIC WASTE
1. Name and Address of the unit
2. Contact person with designation, Tel./Fax /email ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27
3. Date of commencement
4. No. of workers (including contract labour)
5. Consents Validity a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974;
Valid up to _________________ b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981;
Valid up to_________________ c. Authorization ; valid up to ….
6. Manufacturing Process Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.
7. Products and installed capacity of production (MTA) Products Installed capacity
8. Waste Management: S.
No.
Type Category Qty.
a. Waste generation in processing plastic-waste (i)
(ii)
(iii) b. Waste Collection and transportation (attach details) c. Waste Disposal details S.
No.
Type Category Qty
(i)
(ii) d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB or PCC e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)
9. Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material
(i) Name
(ii) Quantity required /year
10. Occupational safety and health aspects Please provide details of facilities
11. Pollution Control Measures Whether the unit has adequate pollution control systems or equipment to meet the standards of emission or effluent.
If Yes, please furnish details Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.
Yes/No Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled or processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.
Yes/No Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled or processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.
Yes/No
12. Any other relevant information including fire or accident mitigative measures
13. List of enclosures as per rule Name and Signature Designation Date :
Place :
FORM - III [See rules 13(4)] 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] APPLICATION FOR REGISTRATION FOR MANUFACTURERS OF PLASTIC RAW MATERIALS From: ..........................................
…………………………… …………………………….(Name and full address of the occupier) To The Member Secretary, .............………. Pollution Control Board or Pollution Control Committee …………………………………….
…………………………………….
Sir, I/We hereby apply for registration under the Plastic Waste Management Rules, 2011
PART – A GENERAL
1.(a) Name and location of the unit
(b) Address of the unit
(c) In case of renewal, previous registration number and date of registration
2. Is the unit registered with the DIC or DCSSI of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.
3.(a) Total capital invested on the project
(b) Year of commencement of production
(c) List of producers and quantum of raw materials supplied to producers Name and Signature Designation Date :
Place :
Form - IV [See rules 17 (1)] FORMAT OF ANNUAL REPORT BY OPERATOR OF PLASTIC WASTE PROCESSING OR RECYCLING FACILITY TO THE LOCAL BODY Period of Reporting:
(1) Name and Address of operator of the facility
(2) Name of officer in-charge of the facility (Telephone/Fax/Mobile/ E-mail)
(3) Capacity:
(4) Technologies used for management of plastic waste:
(5) Quantity of plastic waste received during the year being reported upon along with the source
(6) Quantity of plastic waste processed (in tons):
- Plastic waste recycled(in tons) - Plastic waste processed (in tons) - Used (in tons)
(7) Quantity of inert or rejects sent for final disposal to landfill sites:
(8) Details of land fill facility to which inert or rejects were sent ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 for final disposal:
- Address -Telephone
(9) Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of Consent or registration Signature of Operator Dated :
Place:
Form - V [See rules 17(2)] FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE LOCAL BODY Period of Reporting:
(1) Name of the City or Town and State:
(2) Population
(3) Area in sq. kilometers
(4) Name & Address of Local body Telephone No.
Fax No.
E-mail:
(5) Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction
(6) Total Numbers of Households in the area under jurisdiction
(7) Number of households covered by door to door collection
(8) Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction -Commercial establishments - Institutions
(9) Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection -Commercial establishments - Institutions
(10) Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection
(11) Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction
(12) Attach details of infrastructure required, if any along with justification
(13) Quantity of Plastic Waste generated during the year from area under jurisdiction (in tons)
(14) Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)
(15) Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)
(16) Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)
(17) Quantity of inert or rejects sent to landfill sites during the year (in tons)
(18) Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste Facility-I i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to) 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Facility-II i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number Validity of Registration (up to)
(19) Give details of:
Local body’s own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.
(20) Give details of:
Contractor or concessionaire’s manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.
(21) Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules including the financial constrains, if any
(22) Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy) Date of revision:
Signature of CEO or Municipal Commissioner or Executive Officer or Chief Officer Date:
Place:
Form-VI STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 FOR THE YEAR … ANNUAL REPORT Format Nam e of the SPC B or PCC Estimated Plastic Waste generatio n Tons Per Annum (TPA) No. of registered Plastic Manufacturing or Recycling (including multilayer, compostable) units. (Rule 9) No. of Unregistered plastic manufacturin g Recycling units. (in residential or unapproved areas) Details of Plastic Waste Managemen t (PWM) e.g.
Collection, Segregation, Disposal (Coprocessing road construction etc.) (Rules 6) (Attach separate Partial or complete ban on usages of Plastic Carry Bags (through Executive Order) (Attach copy of notificatio n or executive order ) Status of Marking Labelling on carry bags (Rule 8) [Specify the number of units or not complied)c omplied Explici t Pricing of carry bags (Rule 10) Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommend -dations on Implementation (Rule 11) No. of violations and action taken on noncompliance of provisions of these Rules Number of Municipal Authority or Gram Panchayatunder jurisdiction and Submission of Annual Report to CPCB (Rule 12) Plasti c units Compostabl e Plastic Units Multilaye r Plastic units ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 [F. No. 17-2/2001-HSMD] BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
sheet)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 178] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 18] 2016@iQkYxqu 28] 1937 No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937 पया�वरण पया�वरणपया�वरण पया�वरण, , , , वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय अिध अिधअिध अिध सूचना सूचना सूचना सूचना नई �द�ली, 18 माच�, 2016 सा.का.िन.
सा.का.िन.सा.का.िन.
सा.का.िन.
320 320320 320(अ).
(अ).(अ).
(अ).— —— —भारत सरकार, त� कालीन पया�वरण और वन मं�ालय �ारा अिध सचूना सं�या का.आ.
249(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 के तहत !लाि"ट क अपिश $ (&बंध और &ह"तन) िनयम, 2011 &कािश त �कए गए थे, िज0ह1 समय-समय पर सशंोिध त �कया गया। इन िनयम4 ने दशे म1 जिनत !लाि"ट क अपिश $ के &बंध के िलए एक िनयामक ढ़ांचा उपल7ध कराया;
और इन िनयम4 को अिध क कारगर ढंग से लागू करने और !लाि"ट क अपिश $ को 0यूनतम करन,े :ोत पर पृथ;रण, पुन: च>ण पर बल दनेे के िलए घर4 से अथवा इसके जनन के अ0य �कसी :ोत स ेअथवा म@यवतA सामBी पुन:
&ािC सुिवधा से !लाि"ट क अपिश $ के टुकड़4 के संBहण म1 अपिश $ बीनने वाल4, पुन: च>क4 और अपिश $ संसाधक4 को शािमल �कया और अपिश $ &बंध &णाली कE दीघ�कािलकता के िलए &दषूक4 के भुगतान करने का िसHांत अपनाने के िलए क1 Iीय सरकार ने वत�मान िनयम4 कE समीJा कE;
और पया�वरण (सरंJण) अिध िनयम, 1986 (1986 का 29) कE धारा 6, 8 और 25 �ारा &दL शिM य4 का &योग करते Nए भारत सरकार, पया�वरण, वन और जलवायु पPरवत�न मं�ालय �ारा मसौदा िनयम अथा�त !लाि"ट क अपिश $ &बंध िनयम, 2015 भारत के राजप� म1 सा.का.िन.423(अ), तारीख 25 मई, 2015 के तहत &कािश त कराए गए थे िजसम1 िजस तारीख को उM अिध सूचना वाले राजप� कE &ितयां जनता को उपल7ध कराई गई थV उससे 60 �दन कE अविध समाC होने स ेपूव� इनसे &भािवत होने वाले सभंािवत सभी WिM य4 से आपिL यां और सुझाव आमंि�त �कए गए थे;
और उM राजप� कE &ितयां 25 मई, 2015 को जनता को उपल7ध करा दी गई थV। और उM मसौदा िनयम4 के संबंध म1 जनता से उM अविध के अंदर &ाC आपिL य4 और सझुाव4 पर क1 Iीय सरकार �ारा िविध वत िवचार �कया गया ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अब, इसिलए, पया�वरण (संरJण) अिध िनयम, 1986 (1986 कE 29) कE धारा 3, 6 और 25 �ारा &दL शिM य4 का &योग करते Nए तथा !लाि"ट क अपिश $ (&बंध और &ह"तन) िनयम, 2011 का अिध >मण करते Nए, उन बात4 को छोड़कर जो उM अिध >मण से पूव� कE गई ह ै अथवा िजनका िवलोप �कया गया है, क1 Iीय सरकार एत]ारा िन^िलिख त िनयम बनाती ह,ै अथा�त् :-
1.
1.1.
1.
संि� संि�संि� संि� � नाम और �ारंभ.
� नाम और �ारंभ.� नाम और �ारंभ.
� नाम और �ारंभ.- -- -
(1) इन िनयम4 का संिJ C नाम अपिश $ !लाि"ट क िनयम, 2016 ह।ै
(2) इन िनयम4 म1 उपबंध के िसवाए वे राजप� म1 अपने &काशन कE तारीख से &वृL ह4गे।
2.
2.2.
2.
लागू होना.
लागू होना.लागू होना.
लागू होना.- -- -
(1) ये िनयम &�येक अपिश $ उ�पादक, शहरी "थानीय िनकाय, Bाम पंचायत िविनमा�ता और उ�पादक को लागू ह4गे।
(2) िनयम 4 क1 Iीय सरकार �ारा अिध सिूचत िनया�त के आदशे के िलए अपने उ�पाद के िविनमा�ण के िलए िनया�तो0मुख इकाइय4 या िवशेष आaथक जोन कE इकाइय4 पर लागू नहV होगा: पर0 तु यह छूट गुटका, तb बाकू और पान मसाला के पैकेcजग म1 लगी इकाइय4 और �कसी अिधशेष या िनराकृत, अवशेष और इसी &कार के अ0 य उ� पाद4 पर भी लागू नहV होगी।
3.
3.3.
3.
प�रभाषाएं.
प�रभाषाएं.प�रभाषाएं.
प�रभाषाएं.- -- - इन िनयम4 म1 जब तक �क संदभ� स ेअ0 यथा अपेिJत न हो.- (क) ''अिधिनयम'' ''अिधिनयम'' ''अिधिनयम'' ''अिधिनयम'' स ेपया�वरण (संरJण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) अिभ&ेत ह;ै (ख) ''�ांड � वा ''�ांड � वा''�ांड � वा ''�ांड � वामी'' मी'' मी'' मी'' ऐसे h यिM या कंपनी से अिभ&ेत ह ैजो �कसी पंजीकृत iांड लेबल के तहत कोई व" तु बेचता ह।ै (ग) ''कैरी बैग'' ''कैरी बैग''''कैरी बैग'' ''कैरी बैग'' से ! लाि"टक सामBी या कंपो" ट योk य ! लाि"टक सामBी से बनाया गया, ले जाने या व" तुएं तैयार करने के &योजन के िलए &युl त बैग अिभ&ेत ह ै िजसम1 " वत: ले जाने कE िविशm टता ह ै �क0 तु इसम1 ऐसा बैग सिbमिलत नहV ह ैजो ऐसी पैकेcजग गPठत करता ह ैया अिभ0 न भाग बनता ह ै िजसम1 माल को उपयोग के पूव� सील �कया जाता ह;ै (घ) ''व� तु ''व� तु''व� तु ''व� तु स'े' स'े' स'े' स'े' ऐसा मूत� मद अिभ&ेत ह ैिजसे खरीदा या बेचा जा सके और इसम1 सभी पo य माल या सौदा सिbमिलत ह;ै (ङ) ''कंपो� ट ''कंपो� ट''कंपो� ट ''कंपो� ट यो# य यो# य यो# य यो# य $ ला $ ला $ ला $ लाि�टक'' ि�टक''ि�टक'' ि�टक'' स ेऐसी ! लाि"टक अिभ&ेत ह ैजो जैिवकEय &�>याp �ारा िवघटनीय होने के दौरान काब�न-डाई-आl साइड, जल, अकाब�िनक यौिगक4 को कंपो" ट करती ह ैऔर अ0 य qात कंपो" ट योk य सामिBय4 के साथ जैव भार कE समrप दर ह ैऔर जो दsृ य, िवशेषणीय या िवषाl त अपिशm ट नहV छोड़ती ह;ै (च) ''सहमित'' ''सहमित''''सहमित'' ''सहमित'' से जल (&दषूण िनवारण तथा िनयं�ण) अिधिनयम, 1974 (1974 का 6) और वायु (&दषूण िनवारण या िनयं�ण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबH राk य &दषूण िनयु�ण बोड� या &दषूण िनयंिनयं�ण सिमित से " थािपत करने कE सहमित और उसे चलाने कE सहमित अिभ&ेत ह;ै (छ) ''िवघटन'' ''िवघटन''''िवघटन'' ''िवघटन'' से �कसी सामBी का बNत छोटे भाग4 म1 भौितक rप4 म1 भंजन अिभ&ेत ह;ै (ज) ''िव� ता ''िव� ता''िव� ता ''िव� ता�रत उ& पा �रत उ& पा�रत उ& पा �रत उ& पादक दक दक दक दािय& व दािय& वदािय& व दािय& व'' '''' '' से इसके जीवन तक उ� पाद के पया�वणAय rप स े सदुढ़ृ के िलए उ� पादक का दािय� व अिभ&ेत ह;ै (झ) ''खा) पदाथ�'' ''खा) पदाथ�''''खा) पदाथ�'' ''खा) पदाथ�'' से Iव, चूण�, ठोस या अध� ठोस rप म1 खाने के िलए तैयार खाu पदाथ�, फा" ट फूड, &सं" कृत या पकाए Nए खाu पदाथ� अिभ&ेत हw;
(ञ) ''सुिवधा'' ''सुिवधा''''सुिवधा'' ''सुिवधा'' से ! लाि"टक अपिशm ट के एक�ण, भंडारण, पुन: च>Eकरण, &सं" करण और िनपटान के िलए उपयोग �कए जाने वाला पPरसर अिभ&ेत ह;ै (ट) ''आयातकता�'' ''आयातकता�''''आयातकता�'' ''आयातकता�'' स े ऐसा h यिM अिभ&ते है जो आयात करता ह ै या करने का इरादा रखता ह ै और िजसके पास आयात-िनया�त करने का लाइस1स ह,ै जब तक उसे अ0 यथा िवशषे rप से छूट नहV दी गई हो;
(ठ) ''सं� था ''सं� था''सं� था ''सं� थागत अपिश/ ट गत अपिश/ टगत अपिश/ ट गत अपिश/ ट जिन�'' जिन�'' जिन�'' जिन�'' से के0 Iीय सरकारी िवभागी, राk य सरकारी िवभाग, पि7लक या &ाइवेट सैl टर कंपिनयां, अ" पताल, " कूल, महािवuालय, िवs विवuालय या िशJा के अ0 य " थल, संगठन, अकादमी, होटल, रे" तरां, मॉल और शॅcपग पPरसर4 �ारा अिधकृत भवन जसै े सं" थागत भवन4 का अिधभोगी अिभ&ेत है और सिbमिलत ह;ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (ड) ''िविनमा�ता'' ''िविनमा�ता''''िविनमा�ता'' ''िविनमा�ता'' स ेउ� पादक �ारा कz ची सामBी के rप म1 &युl त कE जाने वाली ! लाि"टक कE कच् ची सामBी के उ� पादन म1 लगा h यिM या इकाई या अिभकरण अिभ&ेत ह ैजो सिbमिलत ह;ै (ढ) ''ब1� त ''ब1� त''ब1� त ''ब1� तरीय पैके5जग'' रीय पैके5जग'' रीय पैके5जग'' रीय पैके5जग'' के िलए &युl त या &युl त कE जाने वाली कोई सामBी अिभ&ेत ह ैऔर कागज, काज बोड�, बNल{ य सामिBयां, धाि�वक सतह4 या ए� युिमिनयम पि|यां जो या तो लेिमनेट के rप म1 या सह-बिहवेध�न rप म1 जैस ेसामBी के एक से अिधक सतह का सयंोजन मु� य संघटक4 के rप म1 ! लाि"टक का कम से एम " तर रखती ह;ै (ण) ''$ ला ''$ ला''$ ला ''$ लाि�टक'' ि�टक''ि�टक'' ि�टक'' से ऐसी सामBी अिभ&ेत ह ैिजसम1 पोलीथाइलीन टेरेफेथलेेट, उz च घन� व पोलीथाइलीन, िवनाइल, कम घन� व पोलीथाइलीन, पोली&ोपीलीन, पोली" टाइरीन रेिसन, ए>Eलोनी}ीइलीन बूटाडीन " टाइPरन जसैी बN सामBी, पोली�फनाइलीन आl साइड, पोलीकाब~नेट, पोलीबूटीलीन टेरे�फथालेट जैसी उz च पािलमर के आवs यक त� व अनतaवm ट ह4;
(त) '' '''' ''प् प् प् प् ला लाला लाि�टक च7र'' ि�टक च7र'' ि�टक च7र'' ि�टक च7र'' के ! लाि"टक च�र से अिभ&ेत ह ै! लाि"टक से बनी च�र;
(थ) ''$ ला ''$ ला''$ ला ''$ लाि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ टि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ ट'' '' '' '' से ऐस े �कसी ! लाि"टक से अिभ&ेत ह ै िजसे उपयोग के पs चात या आशियत उपयोग के पs चात फ1 क �दया जाता ह;ै (द) ''िविहत �ािधकारी'' ''िविहत �ािधकारी''''िविहत �ािधकारी'' ''िविहत �ािधकारी'' से िनयम 12 म1 िविन�दm ट &ािधकारी अिभ&ेत ह;ै (ध) ''उ& पा ''उ& पा''उ& पा ''उ& पादक'' दक''दक'' दक'' से कैरी बैग या बNत" तरीय पैकेcजग या ! लाि"टक शीट या जैस ेके िविनमा�ण या आयात म1 लगा h यिM अिभ&ेत ह ैऔर ! लाि"टक शीट या जैस ेया ! लाि"टक शीट के बनाए गए कवर या व" तु कE पैकेcजग या ढ़कने के िलए बN" तरीय पैकेcजग का उपयोग कर रह ेउuोग या h यिM सिbमिलत हw;
(न) ''पुन: च;<करण'' ''पुन: च;<करण'' ''पुन: च;<करण'' ''पुन: च;<करण'' नए उ� पाद उ� पा�दत करने के िलए पृथl कृत ! लाि"टक अपिशm ट को नए उ� पाद या कz ची सामBी म1 rपा0 तPरत करने कE &�>या से अिभ&ेत ह;ै (प) ''रिज� =ी ''रिज� =ी''रिज� =ी ''रिज� =ीकरण'' करण'' करण'' करण'' से यथाि"थित, राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या संबH &दषूण िनयं�ण सिमित म1 रिज" }ीकृत अिभ&ेत ह;ै (फ) ''पथ िव;ेता'' ''पथ िव;ेता''''पथ िव;ेता'' ''पथ िव;ेता'' का वही अथ� होगा जो पथ िव>ेता (आजीिवका का संरJण और पथ िव>य का िविनयमन) अिधिनयम, 2014 (2014 का 7) कE धारा 2 कE उपधारा (1) के खंड (1) म1 ह;ै (ब) ''शहरी � था ''शहरी � था''शहरी � था ''शहरी � थानीय िनकाय'' नीय िनकाय''नीय िनकाय'' नीय िनकाय'' से नगर िनगम, b युिनिसपिलटी, नगरपािलका, नगर िनगम, नगर पंचायत, नगरपािलका पPरषद जैसे िविभ0 न नाम4 वाले शहरी " थानीय िनकाय अिभ&ेत हw और िजसके अंतग�त अिधसूिचत Jे� सिमित (एनएसी) या सुसंगत कानून4 के अधीन गPठत कोई अ0 य " थानीय िनकाय और जहां ! लाि"टक अपिशm ट का &बंध ऐसे अिभकरण को स�पा गया ह,ै सिbमिलत हw;
(भ) ''अ�यु> त ''अ�यु> त''अ�यु> त ''अ�यु> त $ ला $ ला $ ला $ लाि�टक'' ि�टक''ि�टक'' ि�टक'' से ऐसी ! लाि"टक सामBी अिभ&ेत है िजसका पहले उपयोग नहV �कया गया ह ैया र�ी या अपिशm ट के साथ भी सिbमि�त नहV �कया गया ह;ै (म) ''अपिश/ ट ''अपिश/ ट''अपिश/ ट ''अपिश/ ट जिन�'' जिन�'' जिन�'' जिन�'' स े&� येक h यिM या h यिMय4 का समूह या सं" था, भारतीय रेल, िवमानप� तन, बंदरगाह और रJा क0 टू0 म1ट जो अपिशm ट ! लाि"टक पैदा करते हw, सिहत Pरहायसी और वािणिkयक " थापना अिभ&ेत ह ैऔर सिbमिलत ह;ै (य) ''अपिश/ ट ''अपिश/ ट''अपिश/ ट ''अपिश/ ट �बंध'' �बंध'' �बंध'' �बंध'' से ! लाि"टक अपिशm ट का पया�वरण कE दिृ$ से सुरिJत पHित स ेएक�ण, भंडारण, पPरवहन, पुन: उपयोग, पुन: &ािC, पुन:च>ण, कंपोc"टग या h ययन अिभ&ेत ह;ै (र) ''अपिश/ ट ''अपिश/ ट''अपिश/ ट ''अपिश/ ट चुनने वाले'' चुनने वाले'' चुनने वाले'' चुनने वाले'' से पुन:च>ण यो� य ! लाि"टक अपिशm ट के चुनने म1 " वैिz छक rप स ेलगे या &ािधकृत �कए गए h यिM या एज1िसयां, h यिMय4 का समूह अिभ&ेत ह;ै
4.
4.4.
4.
शत?.
शत?.शत?.
शत?.- -- -
(1) कैरी बैग, ! लाि"टक शीट या इसी &कार या ! लाि"टक शीट या बN" तरीय पैकेcजग के बने आवरण का िविनमा�ण, आयात, भंडारण, िवतरण, िव>य और उपयोग के अनु>म दौरान िनb निलिखत शत� पूरी कE जाएंगी, अथा�त :- (क) कैरी बैग और ! लाि"टक पैकेcजग या तो &ाकृितक रंग म1 ह4गे जो �कसी िमलाए गए रंजक से रिहत ह ैया केवल उ0 हV रंजक4 और रंगक4 का उपयोग कर बनाए गए हw जो समय-समय पर यथा-संशोिधत ''खाu पदाथ�, भेषजीय 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पदाथ� और पीने के पानी के संपक� म1 आने वाली ! लाि"टक4 के उपयोग के िलए रंजक4 और रंगक4 कE सूची'' नामक शीष�क से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुrप हw ;
(ख) पुन:च�>त ! लाि"टक से बने कैरी बैग या पुन:च�>त ! लाि"टक से बने उ� पाद4 का उपयोग खाने या पीने के िलए तैयार खाu सामBी का भंडार करने, वहन करने, िवतरण करने या पैकेcजग करने के िलए नहV �कया जाएगा;
(ग) अ&युl त या पुन:च�>त ! लाि"टक के बने �कसी कैरी बैग कE मोटाई म1 पचास माइ>ो0 स से कम नहV होगी;
(घ) ! लाि"टक शीट या इसी &कार, जो बN" तरीय पैकेcजग और व" तु कE पैकेcजग या लपेटने के िलए &युl त ! लाि"टक शीट के बने कवर का अिभ0 न भाग नहV है, कE मोटाई पचास माइ>ो0 स स ेकम नहV होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी ! लाि"टक शीट उ� पाद के काय�रण म1 बाधक हो;
(ङ) िविनमा�ता संबH राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित से िविधमा0 य रिज" }ीकरण न रखने वाले उ� पादक को कz ची सामBी के rप म1 &युl त होने वाली ! लाि"टक को न बेचेगा या न उपल7 ध कराएगा या न h यव" था करेगा;
(च) गुटखा, तb बाकू और पान मसाला के भंडारण, पै�कग या िब>E हतुे ! लाि"टक सामBी युl त सैशे का उपयोग नहV �कया जाएगा;
(छ) ! लाि"टक अपिशm ट का पुन: च>ण समय-समय पर यथा संशोिधत भारतीय मानक के ! लाि"टक के पुन:च>ण के िलए माग�दश�न नामक िविनद�श भा.मा.14539:1998 के अनुrप होगा;
(ज) मोटाई का &ावधान कंपो" ट योk य ! लाि"टक से बने कैरी बैग पर लागू नहV होगा। कंपो" ट योk य ! लाि"टक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोिधत कंपो" ट योk य ! लाि"टक के िलए िविनद�श नामक भारतीय मानक आईएस या आईएसओ 17088:2008 के अनुrप ह4गे। कंपो" ट योk य कैरी बैग के िविनमा�ता या िव>ेता िवपणन या िब>E करने से पूव� के0 Iीय &दषूण िनयं�ण बोड� से &माण प� &ा! त कर1गे;
(झ) िवनायल एिसटेट-मलेइक एिसड-िवनायल l लोराइड कोपॉिलमर सिहत �कसी भी &कार कE ! लाि"टक सामBी का उपयोग �कसी पैकेज म1 सभी &कार के गुटका, पान मसाला और तb बाकू के पैकेcजग के िलए नहV �कया जाएगा।
5.
5.5.
5.
$ ला $ ला$ ला $ लाि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ टि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ ट �बंध.
�बंध. �बंध.
�बंध.- -- -
(1) शहरी " थानीय िनकाय4 �ारा अपने संबH अिधकाPरता म1 ! लाि"टक अपिशm ट &बंध इस &कार होगा :- (क) ऐसा ! लाि"टक अपिशm ट िजस ेपुन:च�>त �कया जा सकता हो, को रिज" }ीकृत ! लाि"टक अपिशि$ पुन:च>क को पNचंाया जाएगा और ! लाि"टक का पुन:च>ण समय-समय पर यथा-सशंोिधत पुन:च>ण के िलए �दशा-िनद�श नामक भारतीय मानक : आईएस 14534:1998 के अनुसार �कया जाएगा;
(ख) शहरी " थानीय िनकाय ! लाि"टक अपिशm ट (&धानत: ऐसे ! लाि"टक अपिशm ट का िजसका पुन:च>Eकरण नहV �कया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांBेस �दशा- िनद�श4 के अनुसार सड़क िनमा�ण करने या ऊजा� पुन:
&ा! त करने या वे" ट टु ऑयल आ�द हतुे करने को &ो� सािहत कर1गी। इन &ौuोिग�कय4 के िलए िनधा�Pरत &ािधकरण �ारा िविन�दm ट मानक4 और &दषूण िनयं�ण मानदडं4 का पालन �कया जाएगा। (ग) ताप" थायी ! लाि"टक अपिशm ट का &सं" करण और h ययन के0 Iीय &दषूण िनयं�ण बोड� �ारा समय-समय पर जारी माग�दश�क िसHांत4 के अनसुार �कया जाएगा;
(घ) ! लाि"टक अपिशm ट के पुन:च>ण या &सं" करण कE सुिवधाp के अ�>य का h ययन ठोस अपिशm ट &बंध िनयम, 2000 के अनुपालन म1 या समय-समय पर संशोधन के अनुसार �कया जाएगा।
6.
6.6.
6.
� था � था� था � थानीय िनकाय का दािय& व नीय िनकाय का दािय& वनीय िनकाय का दािय& व नीय िनकाय का दािय& व.
..
.- -- -
(1) &� येक " थानीय िनकाय " वयं या अिभकरण या उ� पादक लगाकर ! लाि"टक अपिशm ट के पृथl करण या संBहण, भंडारण, पPरवहन, &सं" करण और h ययन कE अवसंरचना को िवकिसत करने और " थापना के िलए उ� तरदायी होगा;
(2) " थानीय िनकाय अपिशm ट &बंध &णाली कE " थापना, &चालन और सम0 वय के िलए तथा सहयोिजत कृ� य4 के िनव�हन के िलए उ� तरदायी होगा, अथा�त् ;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 (क) ! लाि"टक अपिशm ट के संBहण, भंडारण, पृथl करण, पPरवहन, &सं" करण और h ययन को सिुनि�त करना;
(ख) यह सिुनि�त करना �क इस &�>या के दौरान पया�वरण को कोई हािन न हो;
(ग) पुन:च>ण करने वाले लोग4 के &ित पुन:च>ण यो� य ! लाि"टक अपिशm ट भाग के सरणीकरण को सुिनि�त करना;
(घ) के0 Iीय &दषूण िनयं�ण बोड� �ारा जारी माग� िनद�शक िसHांत4 के अनुसार ! लाि"टक अपिशm ट के गैर पुन:च>ण यो� य भाग के &सं" करण और h ययन को सिुनि�त करना;
(ङ) सभी पणधाPरय4 म1 उनके उ� तरदािय� व के िलए जागृित पैदा करना;
(च) अपिशm ट चुनने वाल4 के साथ काय� कर रह ेिसिवल सोसायटी या समूह4 को लगाना; और (छ) यह सिुनि�त करना �क ! लाि"टक अपिशm ट को खुले म1 न जलाया जाए।
(3) ! लाि"टक अपिशm ट &बंध के िलए &णाली के गठन के िलए " थानीय िनकाय उ� पादक4 कE सहायता लेगा और इन िनयम4 को भारत के राजप� म1 अंितम &काशन कE तारीख से एक वष� के भीतर ऐसी &णाली का गठन �कया जाएगा।
(4) " थानीय िनकाय इन िनयम4 के &ावधान4 को शािमल करते Nए उप-िनयम बनाएगा।
7.
7.7.
7.
@ाम पंचायतA का दािय& व @ाम पंचायतA का दािय& व@ाम पंचायतA का दािय& व @ाम पंचायतA का दािय& व.
..
.- -- -
(1) &� येक Bाम पंचायत " वयं या अिभकरण के मा@ यम से अपने िनयं�ण के अधीन Bामीण Jे� म1 अपिशm ट &बंधन के िलए और सहयोिजत कृ� य4 के अनुपालन के िलए " थापना, &चालन और सम0 वय करेगा अथा�त.- (क) ! लाि"टक अपिशm ट का संBहण, भंडारण, पृथl करण, पPरवहन और िविधमा0 य रिज" }ीकरण रखने वाल े पुन:च>ण करने वाले लोग4 के &ित पुन:च>ण यो� य ! लाि"टक अपिशm ट का सरणीकरण सुिनि�त करना; यह सुिनि�त करना �क इस &�>या के दौरान पया�वरण को कोई हािन न हो;
(ख) सभी पणधाPरय4 म1 उनके उ� तरदािय� व के िलए जागृित पैदा करना;
(ग) यह सिुनि�त करना �क ! लाि"टक अपिशm ट को खुले म1 न जलाया जाए।
8.
8.8.
8.
अपिश/ ट अपिश/ टअपिश/ ट अपिश/ ट जनक का उ& त जनक का उ& त जनक का उ& त जनक का उ& तरदािय& व रदािय& वरदािय& व रदािय& व.
..
.- -- -
(1) अपिशm ट जनक.- (क) समय-समय पर यथा संशोिधत ठोस अपिशm ट &बंध िनयम, 2000 के अनुसार ! लाि"टक अपिशm ट के जनन को कम करने और " �ोत पर ! लाि"टक अपिशm ट को पृथक करने के कदम उठाएगा। (ख) ! लाि"टक अपिशm ट को न िबखरने देगा और :ोत पर अपिशm ट का पृथक भंडारण सुिनि�त करेगा तथा पृथक अपिशm ट को शहरी " थायी िनकाय4 या Bाम पंचायत या उनके �ारा िनयुl त एज1िसय4 या अपिशm ट चनुने वाल4, रिज" }ीकृत पुन:च>णकता�p या अपिशm ट संBहण अिभकरण4 को स�पेगा;
(2) ! लाि"टक अपिशm ट के सभी सं" थागत जनक उनके �ारा जिनत अपिशm ट का पृथl करण और भंडारण इस अिधिनयम या इसके बाद संशोिधत अिधिनयम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 िसतंबर, 2000 �ारा अिधसूिचत b युिनिसपल ठोस अपिशm ट (&बंधन और &ह" तन) िनयम, 2000 के अनुसार कर1गे और पृथl कृत अपिशm टक4 को " वयं के या &ािधकृत अपिशm ट अिभकरण के मा@ यम से &ािधकृत अपिशm ट &सं" करण या h ययन सुिवधा या िनJेपण के0 I4 को स�प1गे।
(3) सभी अपिशm ट जनक ऐसी उपयोl ता फEस या &भार अदा कर1गे जो अपिशm ट संBहण या उसकE सिुवधा के &चालन आ�द जैसे ! लाि"टक अपिशm ट &बंध के िलए " थानीय िनकाय4 कE उपिविधय4 म1 िविन�दm ट हो;
(4) खुली जगह म1 आयोजन कE h यव" था करने वाला &� येक उ� तरदायी h यिM िजसम1 ! लाि"टक या बN" तरीय पैकेcजग म1 खाu सामBी कE सेवा अंतव�िलत ह,ै ऐसे आयोजन4 के दौरान जिनत अपिशm ट का पृथl करण और &बंधन इस अिधिनयम या इसके बाद संशोिधत अिधिनयम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 िसतंबर, 2000 �ारा अिधसूिचत b युिनिसपल ठोस अपिशm ट (&बंधन और &ह" तन) िनयम, 2000 के अनुसार करेगा। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
9.
9.9.
9.
उ& पा उ& पाउ& पा उ& पादकA दकAदकA दकA, आयातकता�C और �ांड � वा , आयातकता�C और �ांड � वा, आयातकता�C और �ांड � वा , आयातकता�C और �ांड � वािमयA का दािय& व िमयA का दािय& विमयA का दािय& व िमयA का दािय& व.
..
.- -- -
(1) उ� पादक इन िनयम4 के &काशन कE तारीख से छह मास कE अविध के भीतर h यिMगत या समूिहक rप से अपने िनजी िवतरण चैनल या संबH " थानीय िनकाय के मा@ यम से िव" ताPरत उ� पादक दािय� व पर आधाPरत अपिशm ट संBहण &णाली के िलए राk य शहरी िवकास िवभाग को सिbमिलत करते Nए rपरेखा तैयार करेगा।
(2) उपयोग म1 लाए गए बN" तरीय ! लाि"टक शैशे या पाउच4 या पैकेcजग के संBहण का &मुख दािय� व उन उ� पादक4, आयातकता�p और iाउंड " वािमय4 का होगा जो बाजार म1 उ� पाद को पेश करते हw। उ0 ह1 अपने उ� पाद4 के कारण जिनत ! लाि"टक अपिशm ट को वापस संBह करने कE &णाली " थािपत करने कE जrरत ह।ै संBह करने कE यह योजना " थािपत करने या &चालन या नवीकरण के िलए सहमित हतुे आवेदन करते समय राk य &दषूण िनयं�ण बोड� को &" तुत करनी होगी। िजन iांड " वािमय4 कE सहमित का नवीकरण इन िनयम4 कE अिधसूचना से पहले कर �दया गया ह ैवे इन िनयम4 कE अिधसूचना कE तारीख से एक वष� के अंदर उl त योजना &" तुत कर द1गे और उसके दो वष� बाद लागू कर द1गे।
(3) पुन:च>Eकरण न कE जा सकने यो� य बN" तरीय पैकेcजग का िविनमा�ण एवं उपयोग, य�द कोई हो, दो वष� म1 बंद कर �दया जाएगा।
(4) उ� पादक राजप� म1 इन िनयम4 के अंितम &काशन कE तारीख से तीन मास कE अविध के भीतर रिज" }ीकरण कE मंजूरी के िलए राk य4 या संबH संघ राk य Jे�4 के &शासन के यथाि"थित &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित को आवेदन करेगा।
(5) कोई उ� पादक राजप� म1 इन िनयम4 के अंितम &काशन कE तारीख से एक वष� कE अविध कE समािC पर या इसके पs चात संबH राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमितय4 से रिज" }ीकरण के िबना व" तुp के पैकेcजग के िलए �कसी ! लाि"टक या बN" तरीय पैकेcजग का िविनमा�ण या उपयोग नहV करेगा।
(6) &� येक उ� पादक कैरी बैग या ! लाि"टक शीट या इसी &कार या ! लाि"टक शीट या बN" तरीय पैकेcजग के बने कवर के िविनमा�ण के िलए कz ची सामBी के rप म1 &युl त ! लाि"टक कE आपूaत म1 लगे h यिM के 7 यौर4 के अिभलेख बनाए रखेगा।
10.
10.10.
10.
कंपो� ट कंपो� टकंपो� ट कंपो� ट यो# य यो# य यो# य यो# य $ ला $ ला $ ला $ लाि�टक सामि@यA के िलए नयाचार.
ि�टक सामि@यA के िलए नयाचार.ि�टक सामि@यA के िलए नयाचार.
ि�टक सामि@यA के िलए नयाचार.- -- - ! लाि"टक सामBी के अिव>िमत कE िडBी और िवघटन कE िडBी का िनधा�रण, इन िनयम4 कE अनुसूची-1 म1 सूचीबH भारतीय मानक4 के नयाचार4 के अनुसार होगा। 11 1111
11.
..
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माका� या लेबल लगाना.
माका� या लेबल लगाना.माका� या लेबल लगाना.
माका� या लेबल लगाना.- -- -
(1) &� येक ! लाि"टक कैरी बैग और बN" तरीय पैकेcजग पर अंBेजी म1 िनb निलिखत जानकारी मु�Iत कE जाएगी, अथा�त् :- (क) कैरी बैग कE दशा म1 िविनमा�णकता� का नाम, उसका रिज" }ीकरण स�ं या और मोटाई; और (ख) बN" तरीय पैकेcजग कE दशा म1 िविनमा�णकता� का नाम और उसका रिज" }ीकरण सं� या। (ग) कंपो" ट योk य ! लाि"टक से बने कैरी बैग कE दशा म1 नाम और &माणप� सं. [िनयम 4(ज)]।
(2) &� येक पुन:च�>त कैरी बैग पर िनb निलिखत rप म1 यथादaशत ''पुन:च�>त'' लेबल या िच0 ह होगा और भारतीय मानके के समय-समय पर यथा संशोिधत पुन:च�>त ! लाि"टक के िलए माग�दश�क नामक िविनद�श भा.मा.14534:1998 के अनुसार होगा;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 �ट$ प �ट$ प�ट$ प �ट$ पण :
ण :ण :
ण : पैट-पोलीथाइिलन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उz च ड1िसटी पोलीथाइिलन, वी-िवनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - िनb न ड1िसटी पोलीथाइिलन, पीपी-पोली&ोिपिलन, पीएस पोली" टायPरन और अ0 य से अिभ&ेत सभी अ0 य राल और बNसामिBयां हw जैसे एबीएस (ए>Eलोिन}ाइल बूटािडन " टायPरन), पीपीओ (पोलीफेननाइिलन आl साइड), पीपी (पोलीकाब~नेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आ�द।
(3) कंपो" ट योk य ! लाि"टक4 से बने &� येक कैरी बैग पर कंपो" ट योk य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपो" ट योk य ! लाि"टक के िलए िविनद�श नामक िविनद�श भा.मा./भा.मा.स.17088:2008 के अनुrप होगा।
12.
12.12.
12.
िविहत �ािधकारी.
िविहत �ािधकारी.िविहत �ािधकारी.
िविहत �ािधकारी.- -- -
(1) �कसी संघ राk य Jे� कE बाबत राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित रिज" }ीकरण, ! लाि"टक उ� पाद4 और बN" तरीय पैकेcजग के िविनमा�ण, अपिशm ट ! लाि"टक के &सं" करण और h ययन से संबंिधत इन िनयम4 के उपबंध4 को &वृ� त करने के िलए &ािधकारी होगा;
(2) राk य या संघ राk य Jे� के शहरी िवभाग का सबंH भारसाधक सिचव अपिशm ट जनक �ारा अपिशm ट &बंधन, ! लाि"टक कैरी बैग, ! लाि"टक शीट या इसी &कार के ! लाि"टक शीट4 और बN" तरीय पैकेcजग से बने कवर के उपयाग से संबंिधत इन िनयम4 के उपबंध4 को &वृ� त करने के िलए &ािधकारी होगा;
(3) संबH Bाम पंचायत राk य सा संघ राk य Jे� के Bामीण Jे�4 म1 अपिशm ट जनक �ारा अपिशm ट &बंधन, ! लाि"टक कैरी बैग, ! लाि"टक शीट या इसी &कार के ! लाि"टक शीट4 और बN" तरीय पैकेcजग से बने कवर के उपयोग से संबंिधत इन िनयम4 के उपबंध4 को &वृ� त करने के िलए &ािधकारी होगा;
(4) उप-िनयम (1) से (3) म1 िन�दm ट &ािधकारी इन िनयम4 के उपबंध4 के &वत�न म1 संबH िजले कE अिधकाPरता कE राk य Jे� कE सीमाp के भीतर िजला मिज" }ेट या उपायुl त कE सहायता लेगा।
13.
13.13.
13.
उ& पा उ& पाउ& पा उ& पादक, पुन:च;णकता� और िविनमा�णकता� का रिज� =ी दक, पुन:च;णकता� और िविनमा�णकता� का रिज� =ीदक, पुन:च;णकता� और िविनमा�णकता� का रिज� =ी दक, पुन:च;णकता� और िविनमा�णकता� का रिज� =ीकरण.
करण.करण.
करण.- -- -
(1) कोई h यिM कैरी बैग4 या पुन:च�>त ! लाि"टक बैग4 और बN" तरीय ! लाि"टक4 का िविनमा�ण तब तक नहV करेगा जब तक �क उसने उ� पादन के &ारंभ से पूव� यथाि"थित राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या संघ राk य Jे� कE &दषूण िनयं�ण सिमित से रिज" }ीकरण &माणप� अिभ&ा! त न हो गया हो;
(2) &� येक उ� पादनकता� रिज" }ीकरण के िलए या रिज" }ीकरण के नवीकरण के िलए राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या संघ राk य Jे� कE &दषूण िनय�ंण सिमित को उपाबH &rप 1 का &योग करते Nए आवेदन करेगा।
(3) ऐसा कोई h यिM जो कैरी बैग और बN" तरीय ! लाि"टक4 या ! लाि"टक अपिशm ट का पुन:च>ण करता ह ै या पुन:च>ण करने के िलए &" ताव करता ह,ै उपाबH &rप 2 का &योग करते Nए पुन:च>ण यूिनट के िलए रिज" }ीकरण &दान करने के िलए या रिज" }ीकरण का नवीकरण करने के िलए राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित को आवेदन करेगा।
(4) उ� पादक �ारा कz ची सामBी के rप म1 &युl त कE जाने वाली ! लाि"टक के िविनमा�ण म1 लगे &� येक िविनमा�ता &rप 3 म1 रिज" }ीकरण कE मंजूरी या रिज" }ीकरण के नवीकरण के िलए राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या संबH संघ राk य Jे� कE &दषूण िनय�ंण सिमित को आवेदन करेगा।
(5) राk य &दषूण िनयं�ण बोड� और &दषूण िनयं�ण सिमित िविनमा�ण या पुन:च>ण यूिनट4 के िलए कोई रिज" }ीकरण तब तक जारी नहV करेगी या उसका नवीकरण नहV करेगी जब तक �क यूिनट, जल (&दषूण िनवारण तथा िनयं�ण) अिधिनयम, 1974 (1974 का 6) और वायु (&दषूण िनवारण तथा िनयं�ण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई िविधमा0 य सहमित नहV रखती हो और िजला उuोग के0 I या इस संबंध म1 &ािधकृत �कसी अ0 य सरकारी अिभकरण �ारा जारी रिज" }ीकरण का &माणप� न रखती हो।
(6) राk य &दषूण िनयं�ण बोड� और &दषूण िनयं�ण सिमित उ� पादक के रिज" }ीकरण का नवीकरण तब नहV करेगा जब तक उ� पादक ! लाि"टक अपिशm ट &णाली कE " थापना के िलए संबH राk य या सघं राk य Jे� के शहरी िवकास के भारसाधक सिचव �ारा पृm ठां�कत काय� योजना न रखता हो।
(7) उपिनयम (3) के अंतग�त ! लाि"टक अपिशm ट के पुन:च>ण या &सं" करण के रिज" }ीकरण के िलए सभी &कार से पूण� आवेदन कE &ािC पर राk य &दषूण िनयं�ण बोड� ऐसी जांच करने के पs चात जो वह आवs यक समझ ेऔर यह समाधान हो जाने पर �क आवेदक के पास समुिचत सुिवधाएं तकनीकE यो� यताएं और ! लाि"टक अपिशm ट से 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सुिJत rप से िनपटने के िलए उपकरण हw, ऐसी शत� के पूरा होने पर आवेदक को रिज" }ीकरण मजंूर कर सकेगा जो रिज" }ीकरण के िनबंधन4 म1 अिभकिथत कE जाएं।
(8) &� येक राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित, सभी &कार स ेपूण� आवेदन कE &ािC के न7 बे �दन4 के भीतर रिज" }ीकरण &दान करने हतुे िविनs चय करेगा।
(9) इस िनयम के अधीन अनुद� त रिज" }ीकरण जब तक �क वह िवखंिडत, िनलंिबत या र� नहV कर �दया जाता ह ै एक वष� कE अविध के िलए िविधमा0 य होगा और बाद म1 उसे तीन वष� तक बढ़ाया जा सकता ह।ै
(10) राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित, रिज" }ीकरण को उ� पादक या ! लाि"टक अपिशm ट के पुन:च>ण या &सं" करण म1 लगे Nए h यिM को सुनवाई का अवसर �दए िबना िवखंिडत, िनलिंबत या र� नहV करेगी।
(11) रिज" }ीकरण के नवीकरण के िलए &� यक आवेदन, रिज" }ीकरण &माणप� कE िविधमा0 यता कE समािC से कम से कम एक सौ बीस �दन पूव� �कया जाएगा।
14.
14.14.
14.
खुदरा िव;ेताC और पथ िव;ेताC का दािय& व खुदरा िव;ेताC और पथ िव;ेताC का दािय& वखुदरा िव;ेताC और पथ िव;ेताC का दािय& व खुदरा िव;ेताC और पथ िव;ेताC का दािय& व.
..
.- -- -
(1) खुदरा िव>ेता या पथ िव>ेता उपभोl ता को ऐसे कैरी बैग या ! लाि"टक शीट या बN" तरीय पैकेcजग म1 व" तु नहV बेचेगा या उपल7 ध कराएगा जो इन िनयम4 के अधीन िविहतानुसार िविनaमत या लेबल लगे या िचि0हत नहV ह।ै
(2) ! लाि"टक कैरी बैग या बN" तरीय पैकेcजग या ! लाि"टक शीट या इसी &कार या ऐसे ! लाि"टक शीट से बने जो इन िनयम4 के अनुसार िविनaमत या लेबिलत या िचि0हत नहV ह,ै म1 व" तुp को बेचने या उपल7 ध कराने वाला &� येक खुदरा िव>ेता या पथ िव>ेता ऐसा जुमा�ना दनेे का दायी होगा जो " थानीय िनकाय4 कE िविधय4 म1 िविन�दm ट हो।
15.
15.15.
15.
कैरी बैगA क< क<मत सिुनिDत करना.
कैरी बैगA क< क<मत सिुनिDत करना.कैरी बैगA क< क<मत सिुनिDत करना.
कैरी बैगA क< क<मत सिुनिDत करना.- -- -
(1) जो दकुानदार और पथ िव>ेता �कसी व" तु को िवतPरत करने के िलए ! लाि"टक के कैरी बैग उपल7 ध कराना चाहते हw उ0 ह1 " थानीय िनकाय के पास पंजीकरण करना होगा। " थानीय िनकाय, भारत के राजप� म1 इन िनयम4 के &कािशत होने कE तारीख से छह माह कE अविध के अंदर, चार हजार �पये &ितमाह कE दर से 0 यूनतम अड़तालीस हजार �पये का ! लाि"टक &बंधन शु� क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के िलए अपने राk य के उपयुl त कानून या उपिनयम4 के तहत अिधसूचना या आदशे के �ारा &ावधान करेगा। संबंिधत " थानीय िनकाय उ� पादन या िब>E Jमता को @ यान म1 रखते Nए अिधक ! लाि"टक अपिशm ट &बंधन शु� क िनधा�Pरत कर सकता ह।ै पंजीकृत दकुानदार &मुख " थान पर &दaशत करेगा �क ! लाि"टक कैरी बैग भुगतान करने पर �दए जाते हw।
(2) व" तुp का िवतरण करने के िलए ! लाि"टक कैरी बैग उपल7 ध कराने के िलए केवल पंजीकृत दकुानदार या पथ िव>ेता पा� ह4गे।
(3) शहरी " थानीय िनकाय कैरी बैग4 के िलए उपभोl ताp �ारा संदत रकम का अन0 यत: उपयोग अपनी अिधकाPरताp के भीतर अपिशm ट &बंधन &णाली कE संधाय�ता के िलए करेगा।
16.
16.16.
16.
रा# य रा# यरा# य रा# य � त � त � त � तरीय मॉनीटFरग सिमित.
रीय मॉनीटFरग सिमित.रीय मॉनीटFरग सिमित.
रीय मॉनीटFरग सिमित.- -- -
(1) राk य सरकार या संघ राk य Jे�, इन िनयम4 के �>या0 वयन के &भावी मॉनीटPर1ग करने के &योजन के िलए राk य " तरीय सलाहकार सिमित का गठन करेगा िजसम1 िनb निलिखत h यिM ह4गे, अथा�त :- (क) सिचव, शहरी िवकास िवभाग - अ@ यJ (ख) राk य पया�वरण िवभाग से िनदशेक - सद" य (ग) राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण िनयं�ण सिमित से सद" य सिचव - सद" य (घ) b युिनिसपल कमीशनर - सद" य (ङ) " थानीय िनकाय से एक िवशेषq सद" य (च) गैर सरकारी संगठन स ेएक िवशेषq जो अपिशm ट &बंधन म1 शािमल हो - सद" य (छ) कमीशनर वै� यु ऐडडे टैl स या उसका &ितिनिध - सद" य (ज) िब>E कर कमीशनर या अिधकारी - सद" य (झ) ! लाि"टक संघ, �ग मॅ0 युफैl चरर एसोिसएशन, केिमकल मॅ0 युफैl चरर - सद" य ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 एसोिसएशन का &ितिनिध (ञ) उuोग Jे� से एक िवशषेq - सद" य (ट) िशJा सं" था के Jे� से एक िवशेषq - सद" य (ठ) िनदशेक, b युिनिसवल &शासन - संयोजक राk य " तरीय सलाहकार िनकाय छह माह म1 कम स ेकम एक बार बैठक करेगा और य�द वह आवs यक समझता है तो िवशेषq4 को आमंि�त कर सकेगा।
17.
17.17.
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वाGषक �रपोट?.
वाGषक �रपोट?.वाGषक �रपोट?.
वाGषक �रपोट?.- -- -
(1) ! लाि"टक अपिशm ट के पुन:च>ण या &सं" करण म1 लगा &� येक h यिM &rप 4 म1 वाaषक Pरपो�स� तैयार करेगा और &� यके वष� के 30 अ&ैल तक संबH राk य &दषूण िनयं�ण बोड� &दषूण िनयं�ण सिमित कE सूचना के अधीन संबH शहरी " थानीय िनकाय को &" तुत करेगा।
(2) &� येक शहरी " थानीय िनकाय &� येक वष� कE 30 जनू संबH राk य &दषूण िनयं�ण बोड� &दषूण िनयं�ण सिमित कE सूचना के अधीन शहरी िवकास के संबH भारसाधक सिचव को &rप-5 म1 वाaषक Pरपोट� तैयार करेगा और &" तुत करेगा।
(3) &� येक राk य &दषूण िनयं�ण बोड� या &दषूण सिमित, &� यके वष� 31 जुलाई तक इन िनयम4 के �>या0 वयन पर &rप-VI म1 वाaषक Pरपोट� तैयार करेगा और के0 Iीय &दषूण िनयं�ण बोड� को &" तुत करेगा।
(4) के0 Iीय &दषूण िनयं�ण बोड�, ! लाि"टक अपिशm ट4 के उपयोग और &बंधन पर सम�ेकत एक वाaषक Pरपोट� तैयार करेगा और उसको &� येक वष� 31 अग" त से पूव� अपनी िसफाPरश4 के साथ के0 Iीय सरकार को अBेिषत करेगा। अनुसचूी अनुसचूीअनुसचूी अनुसचूी- -- -I (िनयम 10 दखे1)
1. भा.मा./भा.मा.स.14851:1999 जलीय मा� यम से � लाि टक साम�ी क� अंितम (अ� टीमेट) ऑ� सी जैव िवघटनीयता �ात करना - बंद रेसपीरोमीटर म$ ऑ� सीजन क� आव& यकता मापन 'ारा प(ित
2. भा.मा./भा.मा.स.14852:1999 जलीय मा� यम म$ � लाि टक साम�ी क� अंितम (अ� टीमेट) ऑ� सी िवघटनीयता �ात करना - उ* प+ न काब,न डाइऑ� साइड के िव& लेषण 'ारा प(ित
3. भा.मा./भा.मा.स.14853:2005 � लाि टक - जलीय तं1 म$ � लाि टक साम�ी क� अंितम (अ� टीमेट) ऑ� सी जैव िवघटनीयता �ात करना - बायोगसै उ* पादन के मापन 'ारा प(ित
4. भा.मा./भा.मा.स.14855-1:2005 िनयंि1क संघटक ि थितय9 म$ � लाि टक साम�ी क� अंितम (अ� टीमेट) ऑ� सी जैव िवघटनीयता �ात करना - उ* प+ न काब,न डाईऑ� साइड के िव& लेषण 'ारा प(ित (भाग-1 सामा+ य प(ित)
5. भा.मा./भा.मा.स.14855-2:2007 िनयंि1क संघटक ि थितय9 म$ � लाि टक साम�ी क� अंितम (अ� टीमेट) ऑ� सी जैव िवघटनीयता �ात करना - उ* प+ न काब,न डाइऑ� साइड के िव”लेषण 'ारा प(ित (भाग-2; =योगशाला- केल परी?ण म$ उ* प+ न काब,न डाइऑ� साइड का भारा* मक मापन)
6. भा.मा./भा.मा.स.15985:2004 � लाि टक - 4उ@ च ठोसता क� अनॉ� सी (एनोरोिबक) डाइजेशन ि थितय9 म$ अंितम (अ� टीमेट) अनॉ� सी (एनोरोिबक) जैव िवघटनीयता एवं िवघटन �ात करना - िनकली बायोगैस क� िव& लषेण प(ित
7. भा.मा./भा.मा.स.16929:2002 � लाि टक - पायलट मापन परी?ण म$ पEरभािषत संघटक ि थितय9 म$ � लाि टक साम�ी के िवघटन का तर �ात करना
8. भा.मा./भा.मा.स.17556:2003 � लाि टक - रेसपीरोमीटर म$ ऑ� सीजन क� आव& यकता अथवा उ* प+ न काब,न डाइऑ� साइड के मापन 'ारा मृदा म$ अंितम (अ� टीमेट) ऑ� सी जैव िवघटनीयता �ात करना
9. भा.मा./भा.मा.स.20200:2004 � लाि टक - =योगशाला म$ अनुHपी कंपोI टग ि थितय9 म$ � लाि टक सामि�य9 के िवघटन का तर �ात करना - केल परी?ण �Hप �Hप�Hप �Hप- -- -I [िनयम 13(2) दखे1] उ& पा उ& पाउ& पा उ& पादकA या �ांड � वा दकA या �ांड � वादकA या �ांड � वा दकA या �ांड � वािमयA के िमयA के िमयA के िमयA के रिज� =ी रिज� =ीरिज� =ी रिज� =ीकरण करणकरण करण के िलए आवेदन के िलए आवेदनके िलए आवेदन के िलए आवेदन &ेषक ..........................................
..........................................
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] .......................................... (अिधm ठाता का नाम और पूरा पता) सेवा म1, सद" य सिचव, .......................................... &दषूण िनयं�ण बोड�/&दषूण िनयं�ण सिमित ..........................................
..........................................
महोदय, मw/हम ! लाि"टक अपिशm ट (&बंधन) िनयम, 2015 के िनयम 9 के अधीन पंजीकरण के िलए आवेदन करता �/ंकरते हw। I.
I. I.
I. उ& पा उ& पाउ& पा उ& पादक दकदक दक भाग भागभाग भाग- -- -क कक क साधारण
1. (क) इकाई का नाम और अवि थित (ख) इकाई का नाम (ग) िनK निलिखत के िविनमा,ण के िलए अपेि?त पंजीकरण :
(i) कैरी बैग [(क) पैMो आधाEरत, (ख) कंपो ट योP य]
(ii) बQ तरीय � लाि टक (घ) िविनमा,ण ?मता (ड.)
नवीकरण क� दशा म$, पूव, रिज" }ीकरण संS या और रिज" }ीकरण क� तारीख
2. � या इकाई, राP य सरकार/संघ राP य ?े1 =शासन म$ िजला उUोग के+ V म$ रिज" }ीकरण ह?ै यWद हां, तो =ित संलY न कर$।
3. (क) पEरयोजना पर िनवेिशत कुल पंूजी (ख) उ* पादन आरंभ करने का वष,
4. (क) उ* पाद9 और उप उ* पाद9 क� सूची और मा1ा (ख) =यु� त क@ ची साम�ी क� सूची और मा1ा
5. उ* पाद9 और उ* पाWदत अपिश[ ट िनबंधन9 म$ िजसके अधीन केि�टव िवUुत उ* पादन और जल भी ह,ै िनवेश और उ* पादन को द\शत करते Qए िविनमा,णकारी =W]या का एक =वािहत डाय�ाम = तुत कर$।
6. इन िनयम9 के अनुपालन क� =ाि थित - मोटाई - पचास माइ]ोन (हां/नह^) भाग भागभाग भाग- -- -ख खख ख Vव बिह_ाव और गैसीय उ* सज,न से संबंिधत
7. (क) � या इकाई, जल (=दषूण िनवारण और िनयं1ण) अिधिनयम, 1974 (1974 का 6) के अधीन िविधमा+ य सहमित रखती ह?ै यWद हां, तो =ित संलY न कर$। (ख) � या इकाई, वायु (=दषूण िनवारण और िनयं1ण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) के अधीन िविधमा+ य सहमित रखती ह?ै यWद हां, तो =ित संलY न कर$। भाग भागभाग भाग- -- -ग ग ग ग ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 अपिश[ ट से संबंिधत
8. ठोस अपिश[ ट :
(क) उ* पाWदत अपिश[ ट क� कुल मा1ा (ख) संयं1 के भीतर भंडारण क� प(ित (ग) अपिश[ ट9 के c ययन के िलए Wकए गए अपबंध
9. कैरी बैग अथवा समान =कार क� � लाि टक शीट अथवा बQ तरीय पैकेIजग के िविनमा,ण के िलए क@ ची साम�ी के Hप म$ =यु� त Wकए जाने के िलए � लाि टक क� आपू\त करने वाले c यिdय9 क� सूची संलY न कर$/उपलe ध कराएं।
10. उन का\मक9 या fांड वािमय9 क� सूची संलY न कर$/उपलe ध कराएं िज+ ह$ उ* पाद9 क� आपू\त क� जाएगी
11. � लाि टक अपिश[ ट का वापस सं�हण करने क� काय, योजना नाम और ह ता?र पदनाम तारीख :
थान :
II �ांड � वा �ांड � वा�ांड � वा �ांड � वामी मीमी मी भाग भागभाग भाग- -- -क कक क सामा+ य
1. नाम, पता और संपक, नK बर
2.
नवीकरण क� दशा म$ िपछला रिज" }ीकरण नK बर और रिज" }ीकरण क� तारीख
3.
� या इकाई राP य सरकार या संघ राP य ?े1 के िजला उUोग के+ V या डीसीएसएसआई म$ रिज" }ीकृत है? यWद हां, तो =ित संलY न कर$।
4.(क) पEरयोजना म$ िनवेिशत कुल पंूजी (ख) उ* पादन =ारंभ करने का वष,
5.(क) उ* पाद9 और उप उ* पाद9 क� सूची और मा1ा (ख) =यु� त क@ ची साम�ी क� सूची और मा1ा भाग भाग भाग भाग - -- - ख खख ख Vव बिह_ाव और गैसीय उ* सज,न से संबंिधत
5. (क) � या इकाई, जल (=दषूण िनवारण और िनयं1ण) अिधिनयम, 1974 (1974 का 6) के अधीन िविधमा+ य सहमित रखती ह?ै यWद हां, तो =ित संलY न कर$।
6.
(ख) � या इकाई, वायु (=दषूण िनवारण और िनयं1ण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) के अधीन िविधमा+ य सहमित रखती ह?ै यWद हां, तो =ित संलY न कर$। भाग भागभाग भाग- -- -ग ग ग ग अपिश[ ट से संबंिधत
7. ठोस अपिश[ ट :
(क) उ* पाWदत अपिश[ ट क� कुल मा1ा (ख) संयं1 के भीतर भंडारण क� प(ित (ग) अपिश[ ट9 के c ययन के िलए Wकए गए अपबंध 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
8.
उन का\मक9 या fाडं वािमय9 क� सूची संलY न कर$/उपलe ध कराएं िज+ ह$ उ* पाद9 क� आपू\त क� जाएगी
9. � लाि टक अपिश[ ट का वापस सं�हण करने क� काय, योजना नाम और ह ता?र पदनाम तारीख :
थान :
�प� �प� �प� �प� - II [ [[ [िनयम 13 (3) देखM) िनयम 13 (3) देखM)िनयम 13 (3) देखM) िनयम 13 (3) देखM)] ]] ] $ ला $ ला$ ला $ लाि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ टि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ ट के �स�ं क के �स�ं क के �स�ं क के �स�ं करण एवं पुनच�;ण मM सलंN न रण एवं पुनच�;ण मM सलंN नरण एवं पुनच�;ण मM सलंN न रण एवं पुनच�;ण मM सलंN न इकाइयA के पजंीकरण हेत ुआवदेन इकाइयA के पजंीकरण हेत ुआवदेन इकाइयA के पजंीकरण हेत ुआवदेन इकाइयA के पजंीकरण हेत ुआवदेन- -- -�प� �प��प� �प�
1. इकाई का नाम और पता
2. संपक, व् यिd, पदनाम, टेलीफोन/फै� स/ई-मेल सिहत
3. =ारंभ Wकए जाने क� तारीख
4. कम,कार9 क� संS या (संिवदा jम सिहत)
5. सहमित िविधमा+ यता क. जल (=दषूण िनवारण तथा िनयं1ण) अिधिनयम, 1974 ........... तक िविधमा+ य ख. वायु (=दषूण िनवारण तथा िनयं1ण) अिधिनयम, 1981 ............ तक िविधमा+ य ग. =ािधकरण ; ................ तक िविधमा+ य
6. िविनमा,ण =W]या कृपया िविनमा,ण, =W]या का =वािहत डाय�ाम संलगन कर$ =* येक उ* पाद के िलए =वािहत डाय�ाम।
7. उ* पाद और उ* पादन क� संि थत ?मता (एमटीए) उ* पाद संि थत ?मता
8. अपिश[ ट =बंधन ]म सं.
Wक म jेणी मा1ा क. � लाि टक अपिश[ ट म$ अपिश[ ट जनन
(i)
(ii)
(iii) ख. अपिश[ ट सं�ह और पEरवहन (िववरण संलगन कर$) ग. अपिश[ ट िनपटान का िववरण ]म सं.
Wक म jेणी मा1ा
(i)
(ii) घ. िनपटान सुिवधा का e यौरा उपलe ध कराएं, � या सुिवधा एसपीसीबी या पीसीसी 'ारा =ािधकृत ह ै ड. कृपया जिनत अपिश[ ट के वगmकरण क� िव& लेषण Eरपोट, संलY न कर$ (यWद लागू हो तो लीचेट परी?ण सिहत)
9.
क@ ची साम�ी के Hप म$ उपयोग के िलए, यथा ि थित, िब]�, नीलामी, संिवदा या आयात के जEरए अ\जत होने वाले = तािवत � लाि टक अपिश[ ट का e यौरा
(i) नाम
(ii) =ित वष, अपेि?त मा1ा
10. c यावसाियक सुर?ा और वा n य संबंधी पहलू कृपया सुिवधाo का e यौरा द$
11. =दषूण िनयं1ण के उपाय � या उ* सज,न या बिह:_ाव के मानक9 को पूरा करने के ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 िलए इकाई के पास पया,� त =दषूण िनयं1ण =णािलयां या उप कर ह।ै � या इकाई उ� त िनयम9 म$ िनधा,Eरत शतp का अनुपालन करती है । � या हथालन अथवा =सं कृत क� जारी साम�ी के पया,वरण पर पड़ने वाले त* काल या िवलंब से पड़ने वाले =ितकूल =भाव के िलए पEरि थितयां िवUमान हr या िवUमान होने क� संभावना ह ै। � या हथालन अथवा =सं कृत क� जा रही साम�ी Wकसी भी साधन से अ+ य साम�ी (अथा,त् लीचेट) उ* प+ न करने म$ स?म ह,ै उसके िलए पEरि थितयां िवUमान हr (या िवUमान होने क� संभावना है िजसम$ िवषा� तता हो सकती ह)ै
12.
कोई अ+ य =ासंिगक सूचना, िजसम$ अिs या दघु,टना =शमनकारी उपाय शािमल ह ै
13. िनयमानुसार संलY न9 क� सूची नाम और ह" ताJर पदनाम तारीख :
" थान :
�Hप �Hप�Hप �Hप- -- -III [िनयम 13(4) दखे1] अप�र/ कृ अप�र/ कृअप�र/ कृ अप�र/ कृत $ ला त $ लात $ ला त $ लाि�टक िविनमा�ताC के िलए पंजीकरण हेत ुआवदेन प� ि�टक िविनमा�ताC के िलए पंजीकरण हेत ुआवदेन प� ि�टक िविनमा�ताC के िलए पंजीकरण हेत ुआवदेन प� ि�टक िविनमा�ताC के िलए पंजीकरण हेत ुआवदेन प� &ेषक ..........................................
..........................................
.......................................... (अिधm ठाता का नाम और पूरा पता) सेवा म1, सद" य सिचव, .......................................... &दषूण िनयं�ण बोड�/&दषूण िनयं�ण सिमित ..........................................
..........................................
महोदय, मw/हम ! लाि"टक अपिशm ट &बंधन िनयम, 2011 के अंतग�त पंजीकरण हतुे आवेदन करता �/ंकरते हw। भाग भागभाग भाग- -- -क कक क सामा+ य
1. (क) इकाई का नाम और अवि थित (ख) इकाई का पता (ग) नवीकरण के मामले म$, िपछली jftLVªhdj.k संS या और jftLVªhdj.k क� तारीख
2.
� या यह इकाई राP य सरकार/संघ राP य ?े1 क� डीआईसी/डीसीएसएसआई म$ jftLVªhÑr ह?ै यWद हो, तो 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] jftLVªhdj.k क� =ित संलY न कर$।
3. (क) पEरयोजना पर िनवेश क� गई कुल पंूजी (ख) उ* पादन शुH करने का वष, (ग) उ* पादक9 क� सूची और उ* पादक9 को आपू\त Wकए गए क@ चे माल क� =मा1ा नाम और ह ता?र पदनाम तारीख :
थान :
�Hप �Hप�Hप �Hप- -- -IV (िनयम 17(1) दखे1) � था � था� था � थानीय िनकाय को $ ला नीय िनकाय को $ लानीय िनकाय को $ ला नीय िनकाय को $ लाि�टक �सं� क ि�टक �सं� कि�टक �सं� क ि�टक �सं� करण या पुन:च;ण सिुवधा के �चालनकता� Qारा �� तु रण या पुन:च;ण सिुवधा के �चालनकता� Qारा �� तुरण या पुन:च;ण सिुवधा के �चालनकता� Qारा �� तु रण या पुन:च;ण सिुवधा के �चालनकता� Qारा �� तुत त त त क< जाने वाली वाGषक �र क< जाने वाली वाGषक �रक< जाने वाली वाGषक �र क< जाने वाली वाGषक �रपोट� का �प� पोट� का �प� पोट� का �प� पोट� का �प� �रपोRटग क< अविध :
�रपोRटग क< अविध :�रपोRटग क< अविध :
�रपोRटग क< अविध :
(1) सुिवधा के =चालकता, का नाम और पता
(2) सुिवधा के =भारी अिधकारी का नाम (दरूभाष/फै� स/मोबाइल/ई-मेल)
(3) ?मता :
(4) � लाि टक अिप श[ ट के =बंधन हेतु =यु� त =ौUोिगWकयां :
(5) = तुत Eरपोट, के वष, के दौरान =ा� त � लाि टक अपिश[ ट क� =मा1ा तथा उसका _ोत
(6) =सं कृत � लाि टक अपिश[ ट क� =मा1ा (टन9 म$) :
- पुनच,W]त पलाि टक अपिश[ ट (टन म$) - =सं कृत � लाि टक अपिश[ ट (टन म$) - उपयोग म$ लाया गया (टन म$)
(7) ख* ता थल9 म$ अंितम िनपटान हेतु भेजे गए बेकार/अ वीकृत अपिश[ ट9 क� =मा1ा :
(8) उस ख* ता सुिवधा का e यौरा जहां बेकार/अ वीकृत अपिश[ ट9 को अंितम िनपटान हतेु भेजा गया है :
- पता - दरूभाष
(9) सहमित =दान करने या पंजीकरण के दौरान यWद कोई पया,वरणीय शत, िविनtद[ ट क� गई हो तो उसके अनुपालन क� ि थित संलY न कर$ । &चालनकता� के ह" ताJर तारीख :
" थान :
�Hप �Hप�Hप �Hप- -- -V (िनयम 17(2) दखे1) � था � था� था � थानीय िनकाय Qारा �� तु नीय िनकाय Qारा �� तुनीय िनकाय Qारा �� तु नीय िनकाय Qारा �� तुत क< जाने वाली $ ला त क< जाने वाली $ लात क< जाने वाली $ ला त क< जाने वाली $ लाि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ टि�टक अपिश/ ट ि�टक अपिश/ ट �बंधन संबधंी �बंधन संबधंी �बंधन संबधंी �बंधन संबधंी वा वावा वाGषक �रपोट� का �प� Gषक �रपोट� का �प� Gषक �रपोट� का �प� Gषक �रपोट� का �प� ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 �रपोट� �� तु �रपोट� �� तु�रपोट� �� तु �रपोट� �� तुत करने क< अविध :
त करने क< अविध :त करने क< अविध :
त करने क< अविध :
(1) शहर/नगर और राk य का नाम
(2) जनसं� या
(3) वग� �कलोमीटर म1 Jे�
(4) " थानीय िनकाय का नाम और पता टेलीफोन सं.
फैl स सं.
ई-मेल :
(5) Jे�ािधकार के अतंग�त Jे� म1 वाड� कE कुल स�ं या
(6) Jे�ािधकार के अतंग�त Jे� म1 घर4 कE कुल सं� या
(7) घर-घर जाकर �कए गए एक� करने म1 शािमल घर4 कE सं� या
(8) Jे�ािधकार के अतंग�त Jे� म1 वािणिkयक सं" थाp और सं" थान4 कE कुल सं� या - वािणिkयक सं" थाएं - सं" थान
(9) &� येक सं" थान/सं" थान म1 जाकर एक� करने के िलए सिbमिलत वािणिkयक सं" थाp और सं" थान4 कE स�ं या - वािणिkयक सं" थाएं - सं" थान
(10) घर-घर जाकर एक�ण म1 शािमल एज1िसय4 के 7 यौरे सिहत Jे�ािधकार के अंतग�त Jे� म1 ! लाि"टक अपिशm ट के &बंधन हतुे तैयार �कए गए तं�4 का सारांश
(11) Jे�ािधकार के अंतग�त Jे� म1 उ� प0 न ! लाि"टक अपिशm ट के &बंधन हतुे तैयार कE गई अवसंरचना का 7 यौरा संल� न कर1
(12) अपेिJत अवसरंचना, य�द कोई हो, के औिच� य सिहत उसका 7 यौरा संल� न कर1
(13) Jे�ािधकार के अतंग�त वष� के दौरान उ� प0 न ! लाि"टक अपिशm ट कE मा�ा (टन म1)
(14) Jे�ािधकार के अंतग�त Jे� से वष� के दौरान एकि�त �कए गए ! लाि"टक अपिशm ट कE मा�ा (टन म1)
(15) वष� के दौरान पुनच�>ण हतुे भजेे गए ! लाि"टक अपिशm ट कE मा�ा (टन म1)
(16) वष� के दौरान उपयोग हतुे भेजे गए ! लाि"टक अपिशm ट कE मा�ा (टन म1)
(17) वष� के दौरान भू-भराव " थल4 को भजेे गए बेकार/अ" वीकृत ! लाि"टक अपिशm ट कE मा�ा (टन म1)
(18) ! लाि"टक अपिशm ट के &सं" करण और िनपटान हतेु &युl त &� येक सुिवधा का 7 यौरा सुिवधा सुिवधासुिवधा सुिवधा- -- -1 11 1 i) &चालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सिहत पता iii) Jमता iv) &युl त &ौuोिगकE v) पंजीकरण सं� या 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] vi) पंजीकरण कE वैधता (तक) सुिवधा सुिवधासुिवधा सुिवधा- -- -2 22 2 i) &चालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सिहत पता iii) Jमता iv) &युl त &ौuोिगकE v) पंजीकरण सं� या vi) पंजीकरण कE वैधता (तक)
(19) 7 यौरा द1 :
गली कE सफाई, अपिशm ट के ि�तीयक भडंारण, पPरवहन, &सं" करण और िनपटान सिहत एक�ण हतुे तैनात कE गई " थानीय िनकाय4 कE िनजी जनशिM।
(20) 7 यौरा द1 :
गली कE सफाई, अपिशm ट के ि�तीयक भडंारण, पPरवहन, &सं" करण और िनपटान सिहत एक�ण हतुे तैनात कE गई ठेकेदार/Bिहय4 कE जनशिM।
(21) िव� तीय बा@ यताp, सिहत इन िनयम4 के उपबंध4 के अनपुालन म1 शहरी " थानीय िनकाय �ारा अनुभव कE जा रही कPठनाइय4, य�द कोई ह4, का उ� लेख कर1
(22) l या शहर म1 ठोस अपिशm ट &बंधन पHितय4 म1 सुधार करने के िलए काय� योजना तैयार कE गई ह?ै य�द हो तो (&ित संल� न कर1) संशोधन कE तारीख :
मु� य काय�कारी अिधकारी/नगर आयुl त/काय�कारी अिधकारी/ मु� य अिधकारी के ह" ताJर तारीख :
" थान :
��प ��प��प ��प- -- -VI � ला � ला� ला � लाि टक अपिश� ट ि टक अपिश� टि टक अपिश� ट ि टक अपिश� ट �बधंन िनयम, �बधंन िनयम, �बधंन िनयम, �बधंन िनयम, 2016 20162016 2016 के काया�� व के काया�� वके काया�� व के काया�� वयन क� वष� ......... क� रा� य यन क� वष� ......... क� रा� ययन क� वष� ......... क� रा� य यन क� वष� ......... क� रा� यवार ि थित वार ि थितवार ि थित वार ि थित रा� य �दषूण िनयं�ण बोड� अथवा �दषूण िनयं�ण सिमित का नाम अनुमािनत � लाि�टक अपिश� ट जनन टन �ित वष� (टीपीए) jftLVªhÑr � लाि�टक िविनमा�ता या पुन: च"ण इकाइय$ क% सं' या (�वध�क, कंपो� ट यो� य सिहत) (िनयम 9) गैर- jftLVªhÑr � लाि�टक िविनमा�ता या पुन:च"ण इकाईय$ क% स'ं या (आवासीय या अनिधकृत ,े�$ म.)
� लाि�टक अपिश� ट �बंधन का िववरण (पीड1 2 यूएम) अथा�त सं4हण, पृथ7 करण, िनपटान (सह- �सं� करण सड़क िनमा�ण आ:द) (िनयम 6) (अलग पृ� ठ संल= न कर.)
� लाि�टक कैरी बैग के उपयोग पर आंिशक अथवा पणू� �ितबंध (काय�कारी आदेश के ज@रए) (अिधसूचना या काय�कारी आदेश क% �ित संल= न कर.)
कैरी बैग पर माक� करने, लेबल लगाने क% ि�थित (िनयम 8) (अनुपालन करने/अनपुालन नहB करने वाली इकाइय$ क% सं' या का उ2 लेख कर.)
कैरी बैग$ का � प� ट मू2 य िनधा�रण करना (िनयम 10) रा� य � तरीय सलाहकार स�ं था (एसएलए) क% बैठक$ तथा साथ ही काया�E वयन के संबंध म.
इसक% िसफा@रश$ का िववरण (िनयम 11) उ2 लघंन$ क% सं' या और इन िनयम$ के �ावधान$ का पालन नहB करने पर क% गई कारवाई ,े�ािधकार के अधीन H युिनिसपल �ािधकरण$ या 4ाम पंचायत$ क% सं' या और केE Iीय �दूषण िनयं�ण बोड� को वाJषक @रपोट� �� ततु करना (िनयम 12) � लाि�टक इकाई कंपो� ट यो� य � लाि�टक इकाई बK� तरीय � लाि�टक इकाई
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 [Qk- la- 17&2@2001&,p,l,eMh] fo'oukFk flUgk] la;qDr lfpo MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 18th March, 2016 G.S.R. 320(E).―Whereas the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 published vide notification number S.O 249(E), dated 4th February, 2011 by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, as amended from time to time, provided a regulatory frame work for management of plastic waste generated in the country;
And whereas, to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter’s pay principle for the sustainability of the waste management system, the Central Government reviewed the existing rules;
And whereas, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the draft rules, namely, the Plastic Waste Management, Rules, 2015 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 423(E), dated the 25 th May, 2015 in the Gazette of India, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
And Whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 25 th May, 2015;
And Whereas the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;
NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules shall be called the Plastic Waste Management Rules, 2016.
(1) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application.-(1) These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.
(2) The rule 4 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.
3. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires.-
(a) “Act” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
(b) “brand owner” means a person or company who sells any commodity under a registered brand