“Schedule to (Officers’) Service Regulations, 1982 (See sub-regulation (2) of regulation 23) With effect from the 1 st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:- TABLE Sr.
No.
Area Allowances (Rs.)
Pay below Rs.
14,700/- Pay above Rs. 14,700/- 1 2 3 4 1 Mizoram
(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms.
from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram 2000 2600 1 (a) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms, from Lunglei town of Mizoram.
(c) Throughout Aizawl District of Mizoram 1600 1200 2100 1500 2 Nagaland 1600 2100
3. Andaman and Nicobar Islands
(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands
(b) South Andaman (including Port Blair) 2000 1600 2600 2100
4. Sikkim 2000 2600
5. Lakshadweep Islands 2000 2600
6. Assam 320 400 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
7. Meghakaya 320 400
8. Tripura
(a) Difficult areas of Tripura
(b) Throughout Tripura except difficult areas.
1600 2000 2100 1500 9 Manipur 1200 1500
10. Arunachal Pradesh
(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh
(b) Throughout of Arunachal Pradesh other than difficult areas.
2000 1600 2600 2100
11. Jammu and Kashmir
(a) Kathua District:
Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi 2000 2600
(b) Udhampur District:
(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).
(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.
2000 1600 2600 2100
(c) Doda Diistrict:
Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil
(d) Leh District:
All places in the District
(e) Barmulla District
(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and keranlIllaaqua
(ii) Matchill
(f) Poonch and Rajouri District:
Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.
(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within distance of 8kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time to time by the State Government for their own staff.
2000 2000 2000 1600 1200 1200 2600 2600 2600 2100 1500 1500
12. Himachal Pradesh
(a) Chamba District
(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata 2000 2600 ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23
(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.
1600 2100
(iii) Jhandru panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).
1200 1500
(b) Kinnaur District:
(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.
(ii) Entire District other than Areas included in (a) above,
(c) Kullu District:
(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga
(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).
(d) Lahaul and Spiti District:
Entire area of Lahaul and Spiti
(e) Shimla District:
(i) 15/20 Area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.
2000 1600 2000 1200 2000 2000 2600 2100 2600 1500 2600 2600
(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.
(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).
1600 1200 2100 1500
(f) Kangra District:
(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal 1600 2100
(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women’s ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H Sub- Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.
Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.
1200 1500 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(g) Mandi District:
Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.
(h) Sirmaur District:
Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri tract 1200 1200 1500 1500
(i) Solan District :
Mangal Panchayat.
(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.
1200 320 1500 400
13. Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, utarkashi, Rudraprayad and Champavat Districts.
2000 2600” EXPLANATORY MEMORANDUM The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks’ Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers’ associations of the Banks.
Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.
D. S. GROVER, Dy. General Manager [ADVT.-III/4/Exty./341/17] Note: various amendments in the regulations were published in the Gazette of India on vide following notifications, namely:- S.No. NOTIFICATION NO. DATED PUBLICATION DATE AMENDMENT IN REGULATION No.
1 No. PSB/STAFF/OSR/1990 18.04.1990 2 2 No. PSB/STAFF/OSR/1991 03.05.1991 08.05.1991 21, 22, 24, 33, 41 3 No. PSB/STAFF/OSR/1992 19.05.1992 21.05.1992 23, 41, 44 4 No. PSB/STAFF/OSR/1995 15.02.1995 21.02.1995 19 ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 5 No. PSB/STAFF/OSR/1996 08.10.1996 09.10.1996 4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46 6 No. PSB/STAFF/OSR/1997 13.01.1997 27.01.1997 19 7 No. PSB/STAFF/OSR/1999 23.06.1999 24.07.1999 38 8 No. PSB/STAFF/OSR/2000 28.06.2000 07.07.2000 19 9 No. PSB/STAFF/OSR/2000 20.07.2000 12.08.2000 12,23,32,42 10 No. PSB/STAFF/OSR/2002 28.10.2002 06.11.2002 4,5,21,22,23,24,25,35,36,41,42,46 11 No.PSB/STAFF/OSR/2003 13.06.2003 28.06.2003 38 12 No.PSB/STAFF/OSR/2006 7.10.2006 20.10.2006 5 अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द� ली, 11 अ� तूबर, 2017 पी.एस.बी/�टाफ़/ औ.एस.आर/पी.एस.बी/�टाफ़/ औ.एस.आर/पी.एस.बी/�टाफ़/ औ.एस.आर/पी.एस.बी/�टाफ़/ औ.एस.आर/2017201720172017 ऐऐऐऐ....———— ब�ककारी कंपनी (उप�म� का अज�न एवं अंतरण) अिधिनयम, 1980 (1980 का 40) क$ धारा 19 और 12 क$ उप धारा (2) 'ारा (द) शि+य� का उपयोग करते /ए पंजाब ए�ड सधं ब कपंजाब ए�ड सधं ब कपंजाब ए�ड सधं ब कपंजाब ए�ड सधं ब क का िनदशेक मंडल, भारतीय 5रजव� ब�क के परामश� से और क6 7ीय सरकार क$ पूव� Iवीकृित से पंजाब ए�ड संध ब कपंजाब ए�ड संध ब कपंजाब ए�ड संध ब कपंजाब ए�ड संध ब क (अिधकारी)(अिधकारी)(अिधकारी)(अिधकारी) सेवा िविनयम 1982 म6 आगे संशोधन हतुे एतद ्'ारा िन<िलिखत िविनयम बनाता ह,ै अथा�त् : 1. (1) इन िविनयम� को पंजाबपंजाबपंजाबपंजाब ए�ड सधं ब कए�ड सधं ब कए�ड सधं ब कए�ड सधं ब क (अिधकारी) सेवा (सशंोधन) अिधिनयम, 2010 कहा जाएगा। (2) संबंिधत िविनयम म6 जहा ँकहC भी वण�न �दया गया ह ैउसको छोड़कर, ये िविनयम 2 जून, 2005 स ेलागू ह�गे। 2. पंजाब ए�ड संध ब कपंजाब ए�ड संध ब कपंजाब ए�ड संध ब कपंजाब ए�ड संध ब क(अिधकारी) सेवा िविनयम, 1982 (इसके बाद उ+ िविनयम के Fप म6 संदGभ�त होगा) के िविनयम 3 म6 – (i) खंड छ(जी) के िलए, िन<िलिखत खंड (ितIथािपत ह�गे, अथा�त् – ‘(छ) “प5रवार” का अथ� अिधकारी क$ पJी/पित (जो ब�क का कम�चारी नहC ह)ै, पूण�तया आिLत अिववािहत बMे (िजसम6 आिLत सौतेला तथा कानूनन गोद िलए गए बMे शािमल ह�) और माता-िपता जो सामाQयतया अिधकारी के साथ रहते ह� और उन पर पणू�तया आिLत ह�।; (ii) खंड ण(ओ) के िलए, िन<िलिखत खंड (ितIथािपत ह�गे, अथा�त् – ‘(ण) “पूण�तया आिLत बMे या माता-िपता” का अथ� उन बM� या माता-िपता स ेह ैिजनक$ आय r 2,550/- (ितमाह स ेअिधक नहC ह।ै’ #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी :::: य�द माता-िपता म6 से �कसी एक क$ आय r 2,550 (ितमाह से अिधक ह ैया माता-िपता दोन� क$ समS आय r 2,550 (ितमाह से अिधक ह,ै तो माता-िपता दोन� को अिधकारी पर पूण�तया आिLत नहC माना जाएगा। 3. उ+ िविनयम� म6, िविनयम 4 के उप िविनयम (4) के िलए िन<िलिखत उप-िविनयम (ितIथािपत ह�गे, अथा�त् – (4) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद, (Xयेक Lणेी के सामने िविनYद�Z वेतनमान िन<वत् ह�गे: ((((कककक)))) उ� काय�पालक णेीउ� काय�पालक णेीउ� काय�पालक णेीउ� काय�पालक णेी : वेतनमान VII – r 29340 – 680 – 30700 – 900 – 31600 – 1000 – 32600 2 1 1 वेतनमान VI – r 26620 – 680 – 29340 4 (ख) व#र$ %बंधन ेणी(ख) व#र$ %बंधन ेणी(ख) व#र$ %बंधन ेणी(ख) व#र$ %बंधन ेणी : वेतनमान V – r 24140 – 620 - 26620 4 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] वेतनमान IV – r 20480 – 560 – 21040 – 620 – 24140 1 5 ((((गगगग) ) ) ) म(यम(यम(यम(य %बंधन णेी%बंधन णेी%बंधन णेी%बंधन णेी : वेतनमान III – r 18240 – 560 – 21040 – 620 – 22280 5 2 वेतनमान II – r 13820 – 500 – 14320 – 560 – 19920 1 10 ((((घघघघ) ) ) ) किन$ किन$ किन$ किन$ %बंधन ेणी%बंधन ेणी%बंधन ेणी%बंधन ेणी : वेतनमान I – r 10000 – 470 – 12820 – 500 – 14320 – 560 – 18240 6 3 7 #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी : : : : 31.10.2002 को लागू वेतनमान� 'ारा शािसत होने वाले (Xयेक अिधकारी का िनयमन 01 नवंबर 2002 को इस उप िविनयम म6 िनधा�5रत वेतनमान म6 (�म-दर-(�म आधार पर �कया जाएगा, अथा�त् पहले (�म से तदनुFपी (�म� पर और वेतनवृि`यां, अQयथा उपबंिधत को छोड़कर, सामाQयतया अिधवGष�ता ितिथ को ह�गी। (4क) उप-िविनयम (1), (2), (3) और (4) क$ �कसी बात का यह अथ� नहC लगाया जाएगा �क ब�क के िलए हर समय इन सभी Lेिणय� म6 अिधकारी रखना अपेिcत ह।ै 4. उ+ िविनयम� म6, िविनयम 5 के िलए िन<िलिखत िविनयम (ितIथािपत होगा, अथा�त् – 5. वेतन वृि`या ं- (1) िविनयम 4 के उप-िविनयम (4) के उपबंध� के अधीन, 1 नवंबर, 2002 को और उस ितिथ से, वेतनवृि`यां िन<िलिखत शत� के अधीन Iवीकृत क$ जाएगंी, अथा�त् – (क) िविनयम 4 के उप-िविनयम (4) म6 उपवGण�त वेतनमान� म6 िविनYद�Z वेतनवृि`यां, सcम (ािधकारी क$ मंजूरी के अdयाधीन वाGष�क आधार पर (ोeभूत ह�गी और वे िजस महीने म6 दये होती ह� उस महीने क$ पहली ितिथ को दी जाएंगी ; (ख) वेतनमान I और वेतनमान II के अिधका5रय� को, अपने संबंिधत वेतनमान� के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात्, अगले उM वेतनमान म6 अवरोध वेतन वृि`(य�) सिहत आगे क$ वेतन-वृि`यां नीचे खंड (ग) म6 िविनYद�Z आधार पर दी जाएगी, बशत� �क वे दcतारोध को पार कर ल6 ; (ग) ऊपर खंड (ख) म6 उि�लिखत अिधका5रय� सिहत, मdय (बंधन Lेणी वेतनमान II तथा III के अिधकतम पर प/चँने वाले अिधका5रय� को, यथािIथित, वेतनमान II तथा III के अंितम (�म पर प/ँचने के पjात् (Xयेक 3 वष� क$ सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृि`(यां) दी जाएगी। वेतनमान II के अंितम (�म पर प/चं चुके अिधका5रय� के मामले म6 r 560/- क$ अिधक से अिधक दो वेतनवृि`यां दी जाएंगी तथा वेतनमान III, के अंितम (�म के अिधका5रय� के मामले म6 r 620/- क$ एक वेतनवृि` दी जाएगी। ये वेतनवृि`यां िन<िलिखत शत� के अधीन मंजूर क$ जाएगी ; परंतु, 1 नवंबर, 1994 को और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अिधका5रय� को अथा�त् जो वेतनमान III म6 भरती या पदोkत /ए ह�, दसूरी अवरोध वेतनवृि` पहली अवरोध वेतनवृि` पाने के तीन वष� के पjात् (दान क$ जाएगी। परंतु आगे ऐसी वेतन वृि`(यां) अगले उM वेतनमान/अवरोध वेतनवृि` उस अिधकारी को नहC दी जाएगी िजसने पदोkित को अIवीकार कर �दया हो। #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी :::: अगले उMतर वेतनमान म6 क$ गई ऐसी वेतनवृि`य� को पदोkित नहC माना जाएगा। ऐसी वेतनवृि`या ंपाने के पjात् भी अिधकारी को, यथािIथित, उसके अपने मूल पद के वेतनमान I तथा II, जैसी भी िIथित हो, के ही िवशेषािधकार, प5रलिmधयां, ~ूटी, उ)रदाियXव अथवा पद िमल6गे। (2) सी.ए.आई.आई.बी. का भाग 1/भारतीय ब�कर संIथान के किनf एसोिसएट और भाग II भारतीय ब�कर संIथान क$ (माणपिgत एसोिसएट परीcा उ)ीण� करने पर वेतनमान म6 एक अित5र+ वेतनवृि` (दान क$ जाएगी। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 �प�ीकरण�प�ीकरण�प�ीकरण�प�ीकरण :::: (क ) िजस अिधकारी ने िनयत ितिथ स े पहले अिधकारी के Fप म6 भारतीय ब�कर संIथान क$ (माणपिgत एसोिसएट परीcा का भाग I या भाग II उ)ीण� कर िलया हो, उसे िनयत ितिथ से, यथािIथित, अित5र+ वेतनवृि` अथवा वेतनवृि`यां दी जाएंगी, बशत� उसने उ+ परीcा के दोन� भाग उ)ीण� करने पर कोई वेतनवृि` न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृि` ली हो। (ख) 01 नवंबर, 1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने वाले अथवा प/चं चुके ऐसे अिधका5रय� को जो पदोkित पाए िबना और आगे नहC जा सकते, सरकारी �दशािनद�श� के अधीन, य�द कोई हो, सी.ए.आई.आई.बी. परीcा उ)ीण� करने के प5रणाम IवFप अित5र+ वेतनवृि`य� के Iथान पर िन<ानुसार nावसाियक अह�ता भ)ा �दया जाएगा : तािलकातािलकातािलकातािलका िजQह�ने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उ)ीण� �कया ह।ै (i)एक वष� पjात् r 100/- (ित माह, िजसम6 से r 75/- अिधवGष�ता लाभ के िलए िगने जाएगें। िजQह�ने सी.ए.आई.आई.बी. के दोन� भाग उ)ीण� कर िलए ह� (i)एक वष� पjात् r 100/- (ित माह, िजसम6 से r 75/- अिधवGष�ता लाभ के िलए िगने जाएगें। (ii) दो वष� पjात् r 250/- (ित माह, िजसम6 से r 200/- अिधवGष�ता लाभ के िलए िगने जाएगें। (ग) 01 नवंबर, 1994 को तथा उसके बाद से, अQय बात6 समान होने पर, nावसाियक अह�ता भ)े क$ माgा िन< तािलका अनुसार संशोिधत ह�गी :- तािलकातािलकातािलकातािलका िजQह�ने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उ)ीण� �कया ह।ै (i) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात् r 120/- (ित माह। िजQह�ने सी.ए.आई.आई.बी. के दोन� भाग उ)ीण� कर िलए ह� (i) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात् r 120/- (ित माह। (ii) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के दो वष� पjात् r 300/- (ित माह। परंतु, िविनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (ख) के अनुसार िनयत वैयि+क भ)ा (ाh करने के पाg अिधकारी, nावसाियक अह�ता भ)ा, यथािIथित, �मशः भाग I या II के िलए ऐसा िनयत वैयि+क भ)ा पाने के एक/दो वष� पjात् nावसाियक अह�ता भ)ा (ाh कर सक6 गे। (घ) 01 नवंबर, 1999 को और उसके बाद स,े अQय बात6 समान होने पर, nावसाियक अह�ता भुगतान क$ माgा िन< तािलका अनुसार संशोिधत ह�गी: तािलकातािलकातािलकातािलका िजQह�ने जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उ)ीण� �कया ह।ै (i) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात् r 150/- (ितमाह। िजQह�ने जे.ए.आई.आई.बी. और सी.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. के दोन� भाग उ)ीण� कर िलए ह�। (i) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात् r 150/- (ितमाह। (ii) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के दो वष� पjात् r 360/- (ितमाह। परंतु, जो अिधकारी वेतनमान I और वेतनमान II म6 ह� तथा उQह6 उप-िविनयम (1) (ख) के अनसुार अगले उMतर वेतनमान म6 अित5र+ वतेनविृ`यां मंजूर क$ गई ह�, ऐसे उMतर वेतनमान म6 अिधकतम पर प/चंने के, यथािIथित, एक/दो वष� पjात् nावसाियक अह�ता भुगतान (ाh कर6गे। (घ) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अQय बात6 समान होने पर, nावसाियक अह�ता भुगतान क$ माgा िन< तािलका के अनुसार संशोिधत ह�गी:
28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] तािलकातािलकातािलकातािलका िजQह�ने जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. का भाग I उ)ीण� �कया ह।ै (i)वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात् r 300/- (ितमाह। िजQह�ने सी.ए.आई.आई.बी. के दोन� भाग उ)ीण� कर िलए ह�। (i)वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात् r 300/- (ितमाह। (ii) वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के दो वष� पjात् r 750/- (ितमाह। परंतु, जो अिधकारी वेतनमान I और वेतनमान II म6 ह� तथा उQह6 उप-िविनयम (1) (ख) के अनुसार अगले उMतर वेतनमान म6 अित5र+ वेतनवृि`या ंमंजूर क$ गई ह�, ऐसे उMतर वेतनमान म6 अिधकतम पर प/चंने के, यथािIथित, एक/दो वष� पjात् nावसाियक अह�ता भुगतान (ाh कर6गे। 5टoपणी (i) य�द �कसी ऐसे अिधकारी को िजसे nावसाियक अह�ता भुगतान िमल रहा ह,ै अगले उMतर वेतनमान म6 पदोkत �कया जाता ह ै तो ऐस े उMतर वेतनमान म6 उसका वेतन िनधा�5रत करते समय उसे वेतनमान म6 उपलmध वेतनवृि`य� क$ सीमा तक जे.ए.आई.आई.बी/सी.ए.आई.आई.बी क$ परीcा उ)ीण� करने पर अित5र+ वेतनवृि`यां दी जाएंगी और य�द वेतनमान म6 कोई वेतनवृि`यां उपलmध नहC ह,ै तो अिधकारी वेतनवृि` (य�) के एवज म6 nावसाियक अह�ता भगुतान पाने का पाg होगा। (iii) 01 नवंबर, 1994 को तथा उसके बाद से, यथािIथित, nावसाियक अह�ता भ)े या nावसाियक अह�ता भुगतान को महगंाई भ)ा, मकान �कराया भ)ा तथा अिधवGष�ता लाभ� के िलए िगना जाएगा। (iii) वैस ेअिधकारी nावसाियक अह�ता भुगतान के िलए उपयु�+ अनुसार पाg नहC ह�गे िजQह�ने पदोkित को अIवीकार कर �दया हो। (iv) य�द कोई अिधकारी अपने वेतनमान के अिधकतम Iतर पर प/चंने के बाद जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. (कोई एक भाग या दोन�) क$ योpयता (ाh करता ह ैतो, उQह6 योpयता (ाh करने क$ ितिथ से nावसाियक अह�ता भगुतान क$ पहली �कIत दी जाएगी और nावसाियक अह�ता भुगतान के बाद क$ �कIत का िनमxचन इसक$ पहली �कIत के िनमxचन क$ तारीख से संदGभ�त होगा। (v) य�द �कसी अिधकारी ने खंड (iv) म6 वGण�त योpयता म6 से �कसी एक को 02 जून, 2005 क$ िIथित म6 (ाh कर िलया ह ैऔर ऐसी अह�ता (ाh करने के एवज म6 कोई वेतनवृि` या nावसाियक अह�ता भगुतान हािसल नहC क$ ह,ै उQह6 01 नवंबर, 2002 या ऐसी अह�ता (ाh करने क$ तारीख, जो भी बाद म6 हो, स ेउपयु�+ �दए गए दर के अनुसार nावसाियक अह�ता भुगतान िनमxिचत �कया जाएगा। (3) (क) जो अिधकारी 01 नवंबर, 1993 को ब�क क$ Iथायी सेवा म6 ह� उQह6 वेतनमान म6 एक अिSम वेतनवृि` दी जाएगी। जो अिधकारी 01 नवंबर, 1993 को प5रवीcा पर ह� उQह6 एक अिSम वेतनवृि` Iथायीकरण के एक वष� पjात् दी जाएगी। #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी –––– अिSम वेतनवृि` के कारण वाGष�क वेतनवृि` क$ ितिथ म6 कोई प5रवत�न नहC होगा। (ग) जो अिधकारी वेतनमान के अिधकतम पर प/चँ चुका ह ैया जो 01 नवंबर, 1993 को अवरोध वेतनवृि` (यां) (ाh कर चुका ह,ै वह 01 नवंबर, 1993 स ेिनयत वैयि+क भ)ा (ाh कर सकेगा जो अंितम आह5रत वेतनवृि` और उस पर 01 नवंबर, 1993 को दये महगंाई भ)ा तथा िविनयम 22 के अनुसार लागू दर� पर मकान �कराया भ) ेक$ रािश के जोड़ के बराबर होगा। यहां नीचे दी गई तािलका के अनुसार िनयत वैयि+क भ)े के साथ-साथ मकान �कराया भ)ा, य�द कोई हो, अगले प5रशोधन तक वैध रहगेा। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 तािलकातािलकातािलकातािलका वेतनवृि` घटक वेतनवृि` घटक पर 01 नवंबर, 1993 को महगंाई भ)ा जहाँ ब�क का आवास उपलmध कराया गया ह ैवहाँ दये कुल िनयत वैयि+क भ)ा (क) r (ख) r (ग) r 230 5.79 236 250 6.30 257 300 7.56 308 400 10.08 411 (ग) 01 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, अQय बात6 समान होने पर, िनयत वैयि+क वेतन, मकान �कराया भ)ा, य�द कोई हो, सिहत िन< तािलका के अनुसार �दया जाएगा : तािलकातािलकातािलकातािलका वेतन वृि` घटक वेतनवृि` घटक पर 01 नवंबर, 1997 को महगंाई भ)ा जहां ब�क का आवास उपलmध कराया गया ह ैवहाँ दये कुल िनयत वैयि+क भ)ा (क) r (ख) r (ग) r 340 4.28 345 380 4.78 385 420 5.29 426 600 7.56 608 (घ) 01 नवंबर, 2004 को और उसके बाद से, अQय बात6 समान होने पर, िनयत वैयि+क भ)ा के साथ-साथ मकान �कराया भ)ा, य�द कोई हो, नीचे �दए गए तािलका के अनुसार होगा और सेवा क$ संपूण� अविध के िलए अवr` रहगेा। तािलकातािलकातािलकातािलका वेतन वृि` घटक वेतनवृि` घटक पर 01.11.2002 को महगंाई भ)ा जहां ब�क का आवास उपलmध कराया गया ह ैवहाँ दये कुल िनयत वैयि+क भ)ा (क) r (ख) r (ग) r 560 23 583 620 25 645 680 28 708 1000 41 1041 #ट#ट#ट#ट>पणी >पणी >पणी >पणी :::: (i) िविनयम 5 के उप-िविनयम 3 के खंड (ख), (ग) एवं (घ) म6 तािलका के कॉलम (ग) के अंतग�त िनYद�Z िनयत वैयि+क भ)ा/िनयत वैयि+क वेतन उन अिधकारी कम�चा5रय� को देय होगा िजQह6 ब�क का आवास उपलmध कराया गया ह।ै 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ii) मकान �कराया भ)े के िलए पाg अिधका5रय� को िनयत वैयि+क भ)ा/िनयत वैयि+क वेतन िविनयम 4 के उप-िविनयम (2) और (3) म6 िविनYद�Zानुसार संबंिधत वेतनमान क$ वेतनवृि` घटक पर (क) +(ख) +संब` अिधकारी 'ारा िविनयम 5 के उप-िविनयम 3 के खंड (ख), (ग) एवं (घ) म6 िनYद�Zानुसार आह5रत मकान �कराया भ)ा होगा। (iii) 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद से, िनयत वैयि+क वेतन दनेे के कारण उप-िविनयम (2) के अधीन IपZीकरण (ग) के अनुसार nावसाियक अह�ता भुगतान करने क$ अनुसूची म6 कोई प5रवत�न नहC होगाः- परंतु, जहाँ nावसाियक अह�ता भुगतान भी कोई �कIत, जो पूव� के (ावधान� के कारण एक वष� तक बढ़ा दी गई थी और 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी क$ जाने वाली ह,ै अिधकारी को इस तारीख को या से दी जाएगी और nावसाियक अह�ता भुगतान, य�द कोई हो, क$ दसूरी �कIत 01 नवंबर, 2000 को दी जाएगी। (iv) िनयत वैयि+क भ)े/िनयत वैयि+क वेतन के वेतनवृि` घटक को अिधवGष�ता लाभ के िलए िगना जाएगा। (ङ) िजस अिधकारी को उपयु�+ खंड (क) के अनुसार वेतनवृि` िमल चुक$ ह,ै उसे ऊपर खंड (ख), (ग) या (घ) म6 उि�लिखत िनयत वैयि+क भ)े/िनयत वैयि+क वेतन क$ (माgा, वेतनमान के अिधकतम पर प/चंने के एक वष� पjात (ाh होगी। 5. िविनयम 21 के उ+ िविनयम� म6, उप-िविनयम 3 के बाद िन<िलिखत उप-िविनयम� को जोड़ा जाएगा ; अथा�त् (4) 01 नवंबर, 2002 को या उसके बाद से, महगंाई भ)ा योजना िन<ानुसार होगी: (क) अिखल भारतीय औसत कामगार वग� उपभो+ा मू�य सूचकाकं (सामाQय) आधार पर 1960=100 के ितमाही औसत म6 2288 अकं� से अिधक (ित 4 अंक� के उतार या चढ़ाव के िलए महगंाई भ)ा देय होगा। (ख) 01.11.2002 से 31.01.2005 क$ अविध के दौरान िन< दर� पर महगंाई भ)ा दये होगा : i. r 9,650 तक ‘वेतन’ का 0.18% + ii. r 9,650 से अिधक और r 15350 तक ‘वेतन’ का 0.15% + iii. r 15350 से अिधक और r 16350 तक ‘वेतन’ का 0.09% + iv. r 16350 से अिधक ‘वेतन’ का 0.04% (ग) 01 फरवरी 2005 को या उसके बाद से, महगंाई भ)ा वेतन का 0.18% दये होगा : #ट>पणी#ट>पणी#ट>पणी#ट>पणी:::: (अ) महगंाई भ)े के (योजन हतुे ‘वेतन’ म6 मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृि`यां अिभ(ेत ह�। (आ) िविनयम 5 के उप-िविनयम (2) के IपZीकरण (ग), (घ) और (ङ) म6 िनYद�Zानुसार, nावसाियक अह�ता भ)े या nावसाियक अह�ता वेतन को महगंाई भ)े के िलए िगना जाएगा। 6. िविनयम 22 के िलए उ+ िविनयम म6, िन<िलिखत िविनयम (ितIथािपत �कए जाएंगे अथा�त् ‘22’. मकान �कराया भ)ा – (1) (क) 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद स,े य�द �कसी अिधकारी को ब�क 'ारा आवासीय सुिवधा (दान क$ जाती ह ैतो उससे वह िजस वेतनमान म6 है उसके (थम (�म म6 मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हतुे मानक �कराया, जो भी कम हो, वसूल �कया जाएगा। (ख) 1.11.1999 को और उसके बाद से, य�द �कसी अिधकारी को ब�क 'ारा आवासीय सिुवधा (दान नहC क$ जाती ह ैतो वह तािलका म6 िन<िलिखत दर� पर मकान �कराया भ)ा पाने का पाg होगा। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 तािलकातािलकातािलकातािलका काय��थकाय��थकाय��थकाय��थल िनRिलिखत �थान. पर होने परल िनRिलिखत �थान. पर होने परल िनRिलिखत �थान. पर होने परल िनRिलिखत �थान. पर होने पर देय मकान :कराया भ5ादेय मकान :कराया भ5ादेय मकान :कराया भ5ादेय मकान :कराया भ5ा (1) (i) सरकार के �दशािनद�श� के अनुसार समय-समय पर िविनYद�Z (मुख ‘ए’ वग� के नगर� तथा समूह ‘ए’ के प5रयोजना cेg क6 7� म6 (2) वेतन का 9% (ित माह (ii) cेg I के Iथान तथा समूह ‘बी’ के प5रयोजना cेg क6 7� म6 वेतन का 8% (ित माह (iii) cेg II तथा उपयु�+ (i) और (ii) के अंतग�त न आने वाले सभी Iथान वेतन का 7% (ित माह परंतु, य�द कोई अिधकारी �कराए क$ रसीद (Iतुत करता ह ैतो उस ेदये मकान �कराया भ)ा, िजस वेतनमान म6 वह ह ैउसके (थम (�म के 2.5% से ऊपर, उसके 'ारा अपने आवास के िलए �दया गया वाIतिवक �कराया या ऊपर Iतंभ (2) के अनुसार देय मकान �कराया भ)े का 150%, जो भी कम हो, देय होगा। (2) (क) 01.11.2002 को या उसके बाद से, य�द �कसी अिधकारी को ब�क 'ारा आवासीय सिुवधा (दान क$ जाती ह ैतो उससे वह िजस वेतनमान म6 ह ैउसके (थम (�म म6 मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हतुे मानक �कराया, जो भी कम हो, वसलू �कया जाएगा। (ख) 1.11.2002 को और उसके बाद से, य�द �कसी अिधकारी को ब�क 'ारा आवासीय सिुवधा (दान नहC क$ जाती ह ैतो वह िन< तािलका के अनुसार मकान �कराया भ)ा पाने का पाg होगा : तािलकातािलकातािलकातािलका काय�Iथल िन<िलिखत Iथान� पर होने पर दये मकान �कराया भ)ा (1) (2) (i) (मुख ‘ए’ वग� के नगर� तथा समूह ‘ए’ के प5रयोजना cेg क6 7� म6 वेतन का 8.5% (ii) cेg I के Iथान तथा समूह ‘बी’ के प5रयोजना cेg क6 7� म6 वेतन का 7.5% (iii) अQय Iथान वेतन का 6.5% परंतु, य�द कोई अिधकारी �कराए क$ रसीद (Iतुत करता ह ैतो उस ेदये मकान �कराया भ)ा, िजस वेतनमान म6 वह ह ैउसके (थम (�म के 1.75% स ेऊपर, उसके 'ारा अपने आवास के िलए �दया गया वाIतिवक �कराया या उपयु�+ तािलका के Iतंभ (2) के अनुसार देय मकान �कराया भ)े का अिधकतम 150% देय होगा। (3) य�द कोई अिधकारी अपने ही मकान म6 रहता ह ैतो उसे उप-िविनयम (1) (ख) और (2) (ख) म6 उि�लिखत परंतुक के आधार पर इस (कार मकान �कराया भ)ा िमलेगा मानो वह िन< (अ) अथवा (आ) म6 से उMतर के बारहव6 भाग के बराबर मािसक �कराया द ेरहा होः- (अ)(अ)(अ)(अ) िन<िलिखत का योग : i) िनवास Iथान के िलए देय नगरपािलका कर, और ii) भिूम क$ लागत सिहत िनवास Iथान क$ पूंजीगत लागत का 12% और य�द िनवास Iथान �कसी भवन का भाग ह ैतो उतने भाग क$ भिूम के आनुपाितक िहIसे क$ पंूजीगत लागत, Rकंतु इसके अंतग�त वातानुकूल जैसे िवशेष जुड़नार शािमल नहC ह�गे; या ((((आआआआ )))) िनवास Iथान के िलए नगरपािलका कर िनधा�रण हतुे आंका गया वाGष�क �कराया मू�य। 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] IपZीकरण – (1) इस िविनयम के (योजन हेतु ‘ मानक �कराया ’ से अिभ(ेत ह:ै (क) ब�क के IवािमXव वाले िनवास Iथान� के मामले म6 सरकार म6 ऐस े िनवास Iथान� के संबंध म6 (चिलत प`ित के अनुसार आंका गया मानक �कराया, (ख) जहाँ आवास ब�क 'ारा �कराए पर िलया गया हो, ब�क 'ारा दये संिवदागत �कराया अथवा उपयु�+ (अ) म6 बताई गई काय�िविध के अनुसार प5रकिलत �कराया, इनम6 स ेजो भी कम हो। (2) मकान �कराया भ)े के (योजन हतुे ‘ वेतन ’ का ताXपय� मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृि`य� से ह।ै (3) मकान �कराया भ)े के (योजन हतुे, यथािIथित, nावसाियक अह�ता भ)े या nावसाियक अह�ता भुगतान को 01 नवंबर, 1994 स े(भावी िगना जाएगा। (4) इस िविनयम और िविनयम 23 के उप-िविनयम (1) तथा (2) के (योजन हतुे, cेg I और cेg II के िन< अिभ(ाय ह� : cेg I : 12 लाख स ेअिधक जनसं�या वाले Iथान cेg II : वे सभी Iथान जो cेg-I म6 शािमल नहC �कए गए ह�। 7. िविनयम 23 के िलए उ+ िविनयम� म6, िन<िलिखत िविनयम (ितIथािपत �कए जाएंगे : 23. अQय भ)े : (1) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद स,े अिधकारी िन<िलिखत तािलका के अनुसार नगर (ितकर भ)ा पाने का पाg होगा : तािलकातािलकातािलकातािलका Iथान दर (1) (2) (क) cेg I के Iथान और गोवा रा�य मूल वेतन का 4%, अिधकतम r 540/- (ित माह (ख) 5 लाख या उससे अिधक जनसं�या वाले Iथान और रा�य� क$ राजधािनयां तथा चंडीगढ़, पांिडचेरी और पोट� mलेयर जो ऊपर (क) म6 नहC आते मूल वेतन का 3%, अिधकतम r 375/- (ित माह (क) अQय Iथान शूQय (2) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, िवशेष cेg भ)े क$ दर6 इन िविनयम� क$ अनुसूची के अनुसार होगी। (3) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, य�द कोई अिधकारी Sुप ए या Sुप बी क$ �कसी प5रयोजना cेg म6 सेवारत ह ैतो, वह िनधा�5रत Sुप ए या Sुप बी म6 �मशः r 210 (ितमाह या r 185 (ितमाह क$ दर से प5रयोजना cेg cितपूरक भ)े के िलए पाg होगा। (4) 01 जनवरी, 2004 को और उसके बाद स,े य�द �कसी अिधकारी का Iथानांतरण �कसी शैcिणक वष� के मdय म6 �कया जाता ह ैऔर पूव�वतz Iथान पर उसके एक या अिधक बMे Iकूल अथवा कॉलेज के िव|ाथz ह� तो उसे दसूरे Iथान पर काय�Sहण करने क$ ितिथ स ेशैcिणक वष� के अंत तक सभी बM� के िलए r 500 (ित माह का मdय शैcिणक वष� Iथानांतरण भ)ा दये होगा। परंतु पूव�वतz Iथान म6 सभी बM� 'ारा अdययन समाh करने पर उस भ)े का भुगतान Iवतः ही समाh हो जाएगा। (5) 01 जून, 2005 को और उसके बाद से, य�द �कसी अिधकारी को ब�क से बाहर सेवा के िलए (ितिनयु+ �कया जाता ह ैतो वह (ितिनयुि+ के पद पर दये उन सभी प5रलिmधय� को (ाh करने के िलए अपना िवक�प द ेसकता ह।ै िवक�पतः वह अपने वेतन के अित5र+ वेतन का 7.75%, अिधकतम r 1500/- (ितमाह (ितिनयुि+ भ)ा और ऐसे अQय भ)े ले सकता ह ैजो उसे उसी Iथान पर ब�क क$ सेवा म6 तैनात होने क$ िIथित म6 िमलते। परंतु, य�द उसे उसक$ (ितिनयुि+ से पूव� उसक$ तैनाती के Iथान पर ही िIथत �कसी संगठन म6 (ितिनयु+ �कया जाता ह ैतो उसे उसके वेतन का 4% अिधकतम r 750/- (ितमाह (ितिनयुि+ भ)ा िमलेगा। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 परंतु यह भी �क िजस अिधकारी को ब�क के (िशcण संIथान म6 सकंाय सदIय के Fप म6, (ितिनयु+ �कया जाता ह,ै उसे उसके वेतन का 4% अिधकतम r 750/- (ितमाह (ितिनयुि+ भ)ा िमलेगा। (6) य�द �कसी अिधकारी से कम से कम 7 �दन लगातार या �कसी कैल6डर महीने के दौरान कुल सात �दन �कसी उMतर Lेणी म6 �कसी पद पर Iथानापk Fप से काय� िलया जाता ह ैतो उसे Iथानापk Fप म6 काय� करने क$ अविध के िलए, यथानुपात, उसके वेतन का 6% Iथानापk भ)ा िमलेगा। Iथानापk भ)े को भिव�य िनिध/प6शन के िलए िहसाब म6 िलया जाएगा Rकंतु अQय (योजन� के िलए नहC। परंतु य�द कोई अिधकारी िविनयम 6 के अधीन पद� के (वगzकरण के माg पुनरीcण के प5रणामIवFप उMतर वेतनमान म6 Iथानापk Fप म6 काय� करता ह ैतो उसे (वगzकरण के पुनरीcण के (भावी होने क$ तारीख से एक वष� क$ अविध के िलए Iथानापk भ)ा नहC िमलेगा। (7) य�द �कसी अिधकारी को ऐसी शाखा म6 तैनात �कया जाता ह ैजहाँ 01 अ(ैल तथा 30 िसतंबर को बिहयां बंद क$ जाती ह� तो उसे दोन� लेखाबंदी हतुे r 250/- का लेखाबंदी भ)ा दये होगा। (8) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, य�द �दन म6 उसके काय� समय म6 Qयूनतम 2 घंटे के िलए िवखंडन �कया जाता ह ैतो उसे r 125/- (ितमाह सेवा िवखंडन भ)ा दये होगा। (9) य�द वह अवकाश के �दन वा�ट या ितजोरी के अिभरcक के Fप म6 काय� करता ह ैतो उस पर लागू दर से उसे “डाइम भ)ा” देय होगा। (10) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अिधकारी, नीचे दी गई तािलका म6 उि�लिखत दर पर पव�त तथा �धन भ)े का पाg होगा : - तािलकातािलकातािलकातािलका Iथान दर (1) (2) (i) 3000 मीटर और उससे अिधक ऊंचाई वाले Iथान वेतनमान का 5% अिधकतम r 1150 (ितमाह (ii) 1500 मीटर और उससे अिधक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले Iथान वेतन का 2 1/2% अिधकतम r 500 (ितमाह (iii) 1000 मीटर और उससे अिधक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले Iथान और मरकारा टाउन वेतन का 2% अिधकतम r 400 (ितमाह #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी #ट>पणी : (क) कम से कम 750 मीटर ऊँचाई पर िIथत Iथान जो उससे अिधक ऊंचाई वाले पव�त� से िघरे /ए ह� और िजन तक प/चंने के िलए 1000 मीटर या उससे अिधक ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अिधका5रय� को 1000 मीटर और उससे अिधक ऊंचाई वाले क6 7� के िलए दये दर पर पव�त तथा �धन भ)ा �दया जाएगा। (ख) उ+ वगzकरण के अंतग�त न आने वाल े�कसी भी क6 7 म6 �फलहाल �दए जाने वाले पव�त और �धन भ)े समाh कर �दए जाएंगे। परंतु, जो अिधकारी 01 मई, 1989 के पूव� ऐसे क6 7 पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी क6 7 पर तैनात रहता ह ैउसे 30 अ(ैल, 1989 को िमल रह ेभ)े क$ (माgा संरिcत क$ जाएगी और उसी वेतनमान म6 उस क6 7 म6 उसके तैनात रहने तक (ितमाह अदा क$ जाएगी। 8. िविनयम 24 के िलए, उ+ िविनयम� म6, िन<िलिखत िविनयम (ितIथािपत �कए जाएंगे; 24. िच�कXसा सहायता : (1) हर अिधकारी को अपने व अपने प5रवार हतेु उसके 'ारा �कए गए वाIतिवक िच�कXसा nय क$ (ितपूGत� िन<िलिखत आधार पर क$ जाएगी: अथा�त् (क) िच�कXसा nय:– �दनांक 01 फरवरी, 2004 और उसके बाद से (Xयेक अिधकारी एवं उसका प5रवार िच�कXसा nय क$ (ितपूGत� हतुे अिधकारी 'ारा �दए गए Iवयं के (माण-पg म6 उ�लेिखत nय िववरण� �क उसने ऐसे nय �कए ह ैऔर दावा क$ गई रािश के खाते क$ िववरणी जसैा �क िन< तािलका म6 उि�लिखत ह,ै के अनFुप क$ जाएगी :
34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Lेणी वाGष�क (ितपूGत� सीमा किनf (बंधन और मdय (बंधन Lेणी r 3750 या वाIतिवक nय, इनम6 जो भी कम हो व5रf (बंधन और उM काय�पालक Lेणी r 5000 या वाIतिवक nय, इनम6 जो भी कम हो #ट>पणी#ट>पणी#ट>पणी#ट>पणी–––– (i) अिधकारी अनुपभो+ िच�कXसा nय का संचयन कर सकता ह ैजो उ+ अिधकतम रकम क$ तीन गुना रकम से अिधक न हो। (ii) वष� 2004 के िलए िच�कXसा सहायता के अधीन िच�कXसा nय� क$ (ितपूGत� pयारह महीन� अथा�त् फरवरी, 2004 स े�दसंबर, 2004 के िलए समानुपाितक Fप से बढ़ाई जाएगी। �प�ीकरण �प�ीकरण �प�ीकरण �प�ीकरण :::: इस िविनयम के उ�ेqय के िलए �कसी अिधकारी के “प5रवार” का अथ� िविनयम 3 के खंड (छ) म6 �दए गए प5रभाषा के अनुसार होगा। (ग) (i) िजन िIथितय� म6 अIपताल म6 भतz होना आवqयक हो उन सभी मामल� म6 अिधकारी के िलए 100% और उसके प5रवार के सदIय� के िलए 75% तक िच�कXसालयवास के nय क$ (ितपूGत� क$ जाएगी। (ii) 01 मई 2005 या उसके बाद स ेइस िविनयम के अंतग�त �कसी अिधकारी के िच�कXसालय वास nय� क$ (ितपूGत� कामगार कम�चा5रय� के िलए ि'पcीय समझौता �दनांक 02 जून, 2005 के अंतग�त �दए गए िच�कXसालयवास योजना के िनयम एवं शत� के अनुसार होगा, बशत� वे नीचे दी गई तािलका म6 उि�लिखत सीमा के अधीन हो:- तािलका (क) किनf (बंधन Lेणी वेतनमान I और मdय (बंधन Lेणी वेतनमान II एवं III (iii) िबIतर शु�क Iवयं – r. 600/- (ित �दन प5रवार – r. 450/- (ित �दन (iv) अQय (भार – कामगार कम�चा5रय� को लागू िच�कXसालयवास योजना के अंतग�त दी गई सीमा का 125% के मान पर (ख) व5रf (बंधन Lेणी वेतनमान IV एवं V और उM काय�पालक Lेणी वेतनमान VI एवं VII (iii) िबIतर शु�क Iवयं – r. 800/- (ित �दन प5रवार – r. 600/- (ित �दन (iv) अQय (भार – कामगार कम�चा5रय� को लागू िच�कXसालयवास योजना के अंतग�त दी गई सीमा का 150% के मान पर (2) उपरो+ उप-िविनयम (1) म6 उि�लिखत िच�कXसा सिुवधा� (िच�कXसालयवास सिहत) को इनके Iथानापk के Fप म6 िनयत ितिथ को उपलmध िच�कXसा सुिवधा� (िच�कXसालयवास सिहत) के अप5रवGत�त Fप म6 मंडल 'ारा Iवीकार �कया जा सकता ह।ै तदनुसार मंडल 'ारा ऐसा िनण�य िलए जाने पर िनयत ितिथ को िच�कXसा सुिवधाएं (िच�कXसालयवास इXया�द सिहत) (दान करने हतुे (चिलत िनयम व (ावधान� के अधीन ही सभी अिधकारी िच�कXसा nय क$ (ितपूGत� के पाg ह�गे। (3) िच�कXसा nय तथा िच�कXसालयवास सिुवधा उन अिधका5रय� के संबंध म6 भी Iवीकाय� ह ैिजQह6 िनलंबनाधीन रखा गया ह।ै 9. िविनयम 25 के िलए, उ+ िविनयम� म6, िन<िलिखत िविनयम (ितIथािपत �कए जाएंगे, अथा�त् : - ‘25’ आवास nवIथा: – (1) अिधकारी ब�क 'ारा आवास उपलmध कराए जाने के िलए सािधकार हकदार नहC होगा। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 (2) Rकंतु, य�द ब�क चाह ेतो वह अिधकारी को आवास उपलmध करा सकता ह ैिजसके िलए अिधकारी 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के (थम (�म के 1.75% के बराबर रािश या आवास के िलए मानक �कराये का, इनम6 जो भी कम हो, भुगतान करेगा। परंतु जहाँ ऐस ेआवास पर फनzचर उपलmध कराया जाता ह,ै वहां ब�क 'ारा अिधकारी स ेउसके वेतनमान, िजसम6 वह रखा गया ह,ै के (थम (�म के 0.4% के बराबर अित5र+ रािश वसलू क$ जाएगी। परंतु, जहा ं ब�क 'ारा ऐसी आवास nवIथा उपलmध कराई जाती ह ै वहां िबजली, पानी, गैस और सफाई (भार अिधकारी 'ारा वहन �कए जाएंगे। 10. िविनयम 41 के, उ+ िविनयम� म6, उप-िविनयम (1) के िलए, िन<िलिखत उप-िविनयम (ितIथािपत �कए जाएंगे, अथा�त् : - (1) 02 जून, 2005 को और उसके बाद से, काय�वश याgा के दौरान कोई अिधकारी िन<िलिखत के िलए पाg ह�गे, अथा�त् : - (i) किनf (बंधन Lेणी म6 काय�रत एक अिधकारी, रेल 'ारा (थम Lेणी म6 या एसी 2-टीयर Iलीपर म6 याgा कर सकता ह।ै तथािप, वह िवमान 'ारा (�कफायती दज�), याgा कर सकता है य�द सcम (ािधकारी से कारोबार क$ आवqयकता या लोक िहत क$ दिृZ से अनुमित दी जाती ह।ै (ii) मdय (बंध Lेणी म6 काय�रत एक अिधकारी रेल 'ारा (थम Lेणी म6 या एसी 2-टीयर Iलीपर म6 याgा कर सकता ह।ै तथािप, वह िवमान 'ारा (�कफायती दजा�), याgा कर सकता ह,ै य�द याgा क$ जाने वाली दरूी 1000 �क.मी. से अिधक हो। तथािप, वह कम दरूी के संबंध म6 भी िवमान 'ारा (�कफायती दजा�) याgा कर सकता ह,ै य�द सcम (ािधकारी से कारोबार क$ आवqयकता या लोक िहत क$ दिृZ स ेयाgा करने के िलए अनुमित दी जाती ह।ै (iii) व5रf (बंध या उM काय�पालक Lेणी म6 काय�रत एक अिधकारी रेल 'ारा वातानुकूिलत (थम Lेणी या िवमान 'ारा (�कफायती दजा�) याgा कर सकता ह।ै (iv) व5रf (बंधन या उM काय�पालक Lेणी म6 काय�रत अिधकारी, य�द एक Iथान से दसूरे Iथान जाने के िलए रेल अथवा िवमान उपलmध न हो तो कार 'ारा याgा कर सकता ह,ै बशत� �क Iथान� के बीच क$ दरूी 500 �क.मी. से अिधक न हो। तथािप, दोन� Iथान� के बीच क$ अिधकांश दरूी को रेल, अथवा िवमान 'ारा तय करना संभव होने पर केवल शेष दरूी क$ याgा, सामाQयतः कार 'ारा क$ जानी चािहए। (v) सcम (ािधकारी काय� क$ आवqयकता को दखेते /ए �कसी अिधकारी को िनजी वाहन या टै�सी या ब�क के वाहन 'ारा याgा करने के िलए अनुमित (दान कर सकता ह।ै (ख) उप-िविनयम (4) म6, खंड (क) के िलए, िन<िलिखत खंड (ितIथािपत �कए जाएगें : (क) िवराम भ)ा– कोई अिधकारी 01 जून, 2005 को और उसके बाद से नीचे दी गई तािलका के अनुसार (ित�दन िवराम भ)ा पाने का हकदार होगा : तािलकातािलकातािलकातािलका अिधका#रय. कA णेी/वेतनमानअिधका#रय. कA णेी/वेतनमानअिधका#रय. कA णेी/वेतनमानअिधका#रय. कA णेी/वेतनमान ‘‘‘‘एएएए’’’’ वग� केवग� केवग� केवग� के %मखु नगर%मखु नगर%मखु नगर%मखु नगर EेF EेF EेF EेF IIII अGय �थानअGय �थानअGय �थानअGय �थान 1 2 वेतनमान IV और उससे ऊपर के अिधकारी r.600 r.550 r.500 वेतनमान I/II/III के अिधकारी r.550 r.500 r.400 परंतु वेतनमान IV और उनसे उM अिधका5रय� के मामले म6, चार महानगर� यािन �द�ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेkई म6 बाहरी काय� के दौरान (ित�दन r 700/- क$ दर स ेिवराम भ)ा दये होगा। 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] परंतु य�द अनुपिIथित क$ कुल अविध 8 घंटे से कम, Rकंतु 4 घंटे से अिधक ह ैतो ऊपर बताई गई दर� क$ आधी दर से िवराम भ)ा देय होगा। �प�ीकरण �प�ीकरण �प�ीकरण �प�ीकरण –––– िवराम भ)ा क$ संगणना के िलए ‘(ित�दन’ का अिभ(ाय ह ै24 घंटे क$ अविध या उसके बाद का कोई भी भाग, िजसक$ गणना िवमान याgा के मामले म6 5रपोट� करने के समय तथा अQय मामल� म6 (Iथान के िलए िनयत समय से लेकर प/चंने के वाIतिवक समय तक क$ जाएगी। य�द अनुपिIथित क$ कुल अविध 24 घंटे स ेकम ह ैतो ‘ (ित डाइम ’ से ऐसी अविध अिभ(ेत ह ैजो 8 घंटे से कम न हो। 11. िविनयम 42 के उ+ िविनयम� म6, उप-िविनयम (3) के िलए िन<िलिखत उप-िविनयम (ितIथािपत �कए जाएंगे, अथा�त् : - (3) 01 अ(ैल, 1997 को और उस तारीख से Iथानांतरण पर जाने वाला कोई अिधकारी पैRकंग, Iथानीय प5रवहन, याgी सामान का बीमा आ�द से जुड़े nय के िलए नीचे दी गई तािलका के अनुसार एकमुqत रािश आह5रत करने के िलए पाg होगा : तािलकातािलकातािलकातािलका Lेणी एकमुqत रािश उM काय�पालक और व5रf (बंधन r. 5000 मdय (बंध और किनf (बंधन r. 4,000 परंतु, 01 मई, 2005 को और उसके बाद से यह उप-िविनयम के (ावधान तभी लागू ह�गे जब r “5000” एवं r “4000” के आंकड़� को �मशः r “8750” एवं r “7000” से (ितIथािपत कर �दया जाए। 12. िविनयम 44 के िलए, उ+ िविनयम� म6, िन<िलिखत िविनयम (ितIथािपत �कए जाएगें, अथा�त् : - 44. अवकाश पर याgा 5रयायत: (1) (Xयेक चार वष� क$ अविध म6 अिधकारी अपने अिधवास तक याgा के िलए अवकाश पर याgा 5रयायत का लाभ, (ित ि'वाGष�क खंड म6 एक बार, (ाh कर सकता ह।ै िवक�पतः दो वष� के एक mलॉक म6 वह अपने अिधवास को जा सकता ह ैऔर दसूरे mलॉक म6 िनकटतम माग� स ेभारत म6 �कसी Iथान को जा सकता ह।ै (2) अिधकारी, चार वष� या दो वष� क$ अविध म6, जैसी भी िIथित हो, के दौरान कभी भी अपने अवकाश याgा 5रयायत (अिधवास क$ याgा को छोड़कर) को समप�ण करके नकद भी ले सकते ह� िजसके अंतग�त रेल 'ारा याgा क$ Lेणी के िलए पाg �कराए के 75% क$ समतु�य रािश (ाh करने क$ हकदार ह�गे, इसम6 जे.एम.जी.एस.I तथा एम.एम.जी.एस II एवं III के अिधका5रय� के िलए पाg दरूी 4500 �क.मी. (एकतरफा) ह ैऔर एस.एम.जी.वेतनमान IV एवं उM अिधका5रय� के िलए 5500 �क.मी. (एकतरफा) ह।ै अपना अवकाश याgा 5रयायत भुनाने का िवक�प लेते समय अपना और अपने प5रवार सदIय� के िलए उस अविध के दौरान एक ही बार दावा (Iतुत कर6। अवकाश याgा 5रयायत क$ सिुवधा भनुाते समय सािधकार छु�ी को भी भुनाने क$ सुिवधा िमलेगी। (3) अवकाश याgा 5रयायत म6 अिधकारी उसी Lेणी व साधन 'ारा याgा कर सकता ह,ै िजसम6 वह Iथानांतरण होने पर याgा करने के िलए पाg ह ैऔर अिधकारी को अवकाश याgा 5रयायत, बोड� 'ारा समय-समय पर िनधा�5रत सभी अQय िनयम व अनुबंध� के अधीन उपलmध �कया जाना होगा। (4) चार वष� म6 एक बार अिधकारी 'ारा अवकाश पर याgा 5रयायत का उपयोग करते समय उसे, अिधकतम एक समय पर एक माह के सािधकार अवकाश को अ�यGप�त करते /ए नकदीकरण क$ अनुमित दी जा सकती ह,ै िवक�पतः दो वष� के एक mलॉक म6 अपने अिधवास को जाते समय और दसूरे mलॉक म6 भारत म6 �कसी भी जगह को जाते समय उसे (Xयेक mलॉक म6 अिधकतम 15 �दन� क$ या एक ही mलॉक म6 30 �दन� क$ सािधकार छु�ी के नकदीकरण के िलए अनुमित दी जा सकती ह।ै छु�ी नकदीकरण के उ�ेqय के िलए, अवकाश पर याgा सुिवधा आरंभ होने के महीने के दौरान दये सभी प5रलिmधयां Iवीकाय� ह�गी। परंतु य�द एक अिधकारी अपने िवक�प पर (धानमंgी क$ राहत िनिध को दान करना चाहता ह ैतो, उस एक �दन का अित5र+ सािधकार अवकाश के नकदीकरण के िलए अनुमित दी जाएगी जो अिधकारी 'ारा ब�क को इसके संबंध म6 पg दनेे तथा रकम (ेिषत करने के (ित ब�क को (ािधकृत �कए जाने के अधीन होगा। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37 “पंजाब ए0ड 2संध ब�क (अिधकारी) सेवा िविनयम 1982................ क$ अनुसूची [िविनयम 23 का उपिविनयम (2) दखे6] अिधकारी, �दनांक 1 नवंबर, 2002 स ेिवशेष cेgीय भ)े, जो उसे वापस लेने तक या पूण� या पािcक Fप से सशंोधन करने के समय तक, के िलए पाg होगा जो तािलका म6 िन<वत् दशा�या गया ह,ै जैस:े- तािलकातािलकातािलकातािलका �. सं. ऐसा Iथान जहा ँभ)ा दये होगा देय भ)े (r.) r.10,000 से r.14,000 के वेतन के िलए r.14,001 और उससे अिधक के वेतन के िलए 1. िमज़ोरम (क) िमज़ोरम का 2चपंतुईपुई िजला और िमज़ोरम के लुंगलाई िजले के लुंगलाई शहर स े25 �कलोमीटर के बाद के cेg (ख) िमज़ोरम के लंुगलाई शहर स े25 �कलोमीटर के बाद के cेg को छोड़कर संपणू� िजला लंुगलाई (ग) िमज़ोरम का संपूण� िजला आईज़ोल (r.) 1,000 800 600 (r.) 1,300 1,050 750 2. नागाल�ड 800 1,050 3. अ0डमान एवं िनकोबार 'ीप समूह (क) दिcण अ0डमान (पोट� mलेयर सिहत) (ख) उ)र एवं मdय अ0डमान, छोटा अ0डमान, िनकोबार एवं नारक�डम 'ीप समूह 800 1,000 1,050 1,300 4. िस��म 1,000 1,300 5. लc'ीप 'ीप समूह 1,000 1,300 6. असम 160 200 7. मेघालय 160 200 8. िgपुरा (क) िgपुरा के द�ुकर cेg (ख) द�ुकर cेg� को छोड़कर सारा िgपुरा 800 600 1,050 750 9. मिणपुर 600 750 10. अrणाचल (दशे (क) अrणाचल (दशे के द�ुकर cेg (ख) द�ुकर cेg� को छोड़कर सारा अrणाचल (दशे 1,000 800 1,300 1,050 11. ज�मु और कqमीर (1) िजला कठुआ (क) िनयाबत बानी (ख) लोही (ग) मलहार (घ) मछोड़ी 1,000 1,300
(2) (क) िजला उधमपुर i. दडुु बसंतगढ़ ii. लांडर भामाग इलाका iii. थ�कोट iv. नगोट 1,000 1,300 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ख) 2 (ग) म6 सि�मिलत को छोड़कर मोहरे तहसील के सभी cेg (ग) मोहरे तहसील के कंबन पc स ेगोयल तक के cेg तथा �कयासी पc से अना�स तक के cेg। 1,000 800 1,300 1,050 (3) िजला डोडा �कqतवार तहसील के िनयाबत वोगाम तथा प�ेर के इलाके 1,000 1,300 (4) िजला लेह िजले के सभी Iथान (5) बारामुला िजला (क) संपूण� गुरेज-िनराबत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका 1,000 1,000 1,300 1,300 ख) मािछल (6) पंूछ तथा िजला रजौरी पंूछ तथा रजौरी शहर और संुदरबनी एवं दोन� िजल� के अQय शहरी cेg� को छोड़कर पंूछ तथा रजौरी िजले के cेg (7) उपयु�+ (1) स े(6) म6 शािमल नहC �कए गए cेg Rकंतु वाIतिवक िनयंgण रेखा स े8 �क.मी क$ दरूी म6 आनेवाले ऐसे Iथान जहाँ सीमा भ)े के िलए रा�य सरकार 'ारा उनके कम�चा5रय� को समय-समय पर पाg घोिषत �कया गया ह।ै 800 600 600 1,050 750 750 िहमाचल (दशे (1) चंबा िजला 1 (क) पंगी तहसील 1 (ख) भारमौर तहसील के िन<िलिखत गांव तथा पंचायत (i) पंचायत : बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नयागाम तथा टंुडा (ii) गांव : जगत Sाम पंचायत का घाटु, चौहाता Sाम पंचायत का कनारसी 2. भरमौर तहसील, उपयु�+ भाग 1 ख म6 शािमल गाव� एवं पंचायत� को छोड़कर 3. भ5टयाट तहसील का झं� पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बिनखेत सिहत) (2) िजला �कkौर : (क) आLंग, िचटकुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 cेg िजसम6 छोटा खंबा, नथपा तथा rपी के Sाम पंचायत ह�, पूह सब-िडिवजन, उ+ िविनYद�Z पंचायत cेg को छोड़कर। 1,000 800 600 1000 1,300 1,050 750 1300 (ख) उपयु�+ (क) म6 शािमल cेg के अलावा संपूण� िजला (3) िजला कु�लू : 3 (क) िनमा�द तहसील के 15/20 cेg िजसम6 खगा�, कुशवार तथा सगा� Sाम पंचायत शािमल ह� 3 (ख) आउटर-सेराज (िनमा�द तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गाव� को छोड़कर) तथा संपूण� िजला (पं�िबस के परगना तथा आउटर सेराज cेg को छोड़कर Rकंतु िनमा�द तहसील के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शािमल कर) (4) लाहौल तथा िजला िIपित : लाहौल तथा िIपित के संपूण� cेg (5) िजला िशमला :
600 1,000 600 1,000 750 1,300 750 1,300 ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39 (क) रामपुर तहसील के 15/20 cेg िजसम6 कूट, लबाना सदाना, सरपारा तथा चडी-�ांदा क$ पंचायत6 शािमल ह�। (ख) दो�ा-कावर तहसील, रामपुर का दरकली Sाम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुिनश, परगना सराहान का घोरी चाइिबस (ग) चोपल तहसील तथा घो5रस, पंजगांव, पाट�ौ, नौिबस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश cेg का |ोती Sाम पंचायत, परगना बरािबस, रामपुर कIबा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, िशमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसमुपती, मशो�ा, तारादवेी एवं टुटु) 1000 800 600 1300 1050 750 (6) िजला कांगड़ा : (क) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के cेg (ख) कांगड़ा िजले का धम�शाला शहर तथा धम�शाला शहर म6 शािमल Rकंतु नगरपािलका सीमा के बाहर िIथत िन<िलिखत काया�लय – मिहला आईटीआई, दारी, मेकिनकल वक� शोप, रामनगर, बाल क�याण तथा शहर एवं दशे आयोजना काया�लय, सकोह, लोवर सकोह का सी.आर.एस.एफ. काया�