सेवा में सीधी भर्ती के िलए उम्मीदवार को, शारीिरक रूप से स्वस्थ हो और िकसी ऐसे मानिसक या शारीिरक दोष से मुक्त हो जो सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा उत्पन्न कर सकता हो और यिद उसका चयन हो जाता है तो उसे इस प्रयोजन के िलए सरकार द्वारा अिधसूिचत िचिकत्सा प्रािधकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। िनयुक्ित प्रािधकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जो राज्य के मामलों के संबंध में पहले से ही सेवारत है, ऐसे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है, यिद उसकी िपछली िनयुक्ित के िलए पहले ही िचिकत्सा परीक्षा हो चुकी हो और उसके द्वारा धािरत दोनों पदों की िचिकत्सा परीक्षा के आवश्यक मानक नए पद के कर्तव्यों के कुशल पालन के िलए तुलनीय हों और उसकी आयु ने इस प्रयोजन के िलए उसकी दक्षता को कम नहीं िकया हो।
17. अिनयिमत या अनुिचत साधनों का प्रयोग।- एक उम्मीदवार, जो या सरकार या आयोग द्वारा प्रितरूपण करने या छेड़छाड़ िकए गए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत या झूठे बयान देने या महत्वपूर्ण जानकारी को िछपाने या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुिचत साधनों का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या िकसी साक्षात्कार में उपस्िथत होने के िलए िकसी अन्य अिनयिमत या अनुिचत साधन का सहारा लेने का दोषी घोिषत िकया गया है, तो वह स्वयं को आपरािधक अिभयोजन के िलए उत्तरदायी बनाने के अलावा, स्थायी रूप से या िनर्िदष्ट अविध के िलए प्रितबंिधत िकया जा सकता है- (क) सरकार या आयोग द्वारा, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्िथयों के चयन के िलए सरकार या आयोग द्वारा आयोिजत िकसी परीक्षा में प्रवेश या साक्षात्कार में उपस्िथित से, और (ख) सरकार द्वारा सरकार के अधीन रोजगार से।