आयोग तैयार करेगा वे उन अभ्यर्िथयों की सूची तैयार करेंगे िजन्हें वे संबंिधत पदों पर िनयुक्ित के िलए उपयुक्त समझते हैं, तथा उन्हें योग्यता के क्रम में व्यवस्िथत करेंगे तथा उसे सरकार को भेजेंगे। बशर्ते िक आयोग िवज्ञािपत िरक्ितयों के 50% तक उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्िषत सूची में रख सकता है। ऐसे उम्मीदवारों के नाम, अिधयाचना पर, आयोग द्वारा मूल सूची सरकार को भेजे जाने की ितिथ से 6 माह के भीतर योग्यता क्रम में सरकार को अनुशंिसत िकए जा सकेंगे।
32. सरकार द्वारा चयनिनयम 7, 8 और 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकार उन अभ्यर्िथयों का चयन करेगी जो िनयम 31 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हों। परन्तु िकसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्िमिलत कर लेने से उसे िनयुक्ित का अिधकार नहीं िमल जाता, जब तक िक िनयुक्ित प्रािधकारी ऐसी जांच के पश्चात्, िजसे आवश्यक समझा जाए, संतुष्ट न हो जाए िक ऐसे अभ्यर्थी संबंिधत पदों पर िनयुक्ित के िलए अन्य सभी मामलों में उपयुक्त हैं। भाग VI - िनयुक्ित, पिरवीक्षा, स्थायीकरण और विरष्ठता