(1) ये जनयम केिल ऐसे ठरयायत धारकों या आिेदकों पर लागू होंगे, जजन्होंने अजधजनयम की धारा 10क की उप धारा (2) के खंड(ख) के अधीन, यथाजस्ट्थजत, पूिेिण अनुज्ञजप्त अजभप्राप् त करने के पश् चात् खनन पटा ा या खनन पटा ा अजभप्राप् त करन ेके जलए अजधकार उपार्तजत था और जजसका उि अजधकार व्यपगत होने की तारीख को समाप्त हो गया ह।ै अध्याय 2 दािा प्रदक्रया
4. खोज व्यय के जलए दािा —(1) कोई भी दािेदार, राज्य सरकार को भूमीिण या पूिेिण संदक्रयाओं के जलए दकए गए व्यय की प्रजतपूर्तत के जलए राष् रीय खजनज खोज न् यास को सूजचत करत ेहुए इन जनयमों के प्रारंभ होन ेकी तारीख से एक िषा की अिजध के भीतर इन जनयमों की अनुसूची I में ददए गए प्रारूप में दािा प्रस्ट्तुत कर सकता ह:ै परंत ुऐसे मामलों में जहां अनुज्ञापत्र या अनजु्ञजप्त की अिजध व् यपगत होने की तारीख से पहल ेसमाप्त नहीं हुई थी — (क) दािेदार अनुज्ञापत्र या अनजु्ञजप्त की अिजध की समाजप्त या इन जनयमों के प्रारंभ होन ेकी तारीख से एक िषा की अिजध के भीतर, जो भी बाद में हो, दािा प्रस्ट्तुत कर सकता ह;ै या (ख) दािेदार राज्य सरकार को ऐसे अनजु्ञापत्र या अनुज्ञजप्त को अभ् यर्तपत करन ेके पश् चात ्व् यपगत होन ेकी तारीख तक, ऐसे अभ् यपाण या इन जनयमों के प्रारंभ होन ेकी तारीख से एक िषा के भीतर, जो भी बाद में हो, अपन ेद्वारा उपगत व् यय का दािा प्रस्ट्ततु कर सकता ह।ै
(2) दािेदार अपन ेदािे के आिेदन के साथ जनम्नजलजखत संलग्न करेगा, अथाात्:- (क) प्रारंभ दकए गए खोज कायाकलापों के जलए उपगत संदाय या व्यय को जसद्ध करन ेके जलए आिश्यक दस्ट्तािेज, जैसे बैंक जििरण, जडस्ट्चाजा संदाय पची, जनपटान की पािती के साथ िाउचर या बीजक, या संदाय की रसीदों या ऐसे अन्य दस्ट्तािेज; और (ख) चाटाडा एकाउंटेंट का इस संबंध में प्रमाण पत्र दक दािा उसके द्वारा सम यक रूप से स्याजपत दकया गया ह।ै
(3) राज्य सरकार उप जनयम (1) में जिजनर्ददष्ट अिजध के पश् चात् प्रस्ट्तुत दकए गए दािों के साथ आग ेनहीं बेेगी:
परंतु यदद देरी के कारण दािेदार के जनयंत्रण से परे थ ेतो राज्य सरकार दािा दायर करने के जलए एक और िषा की अिजध की अनुमजत दे सकती ह।ै
5. राज्य सरकार द्वारा स्यापन—(1) दािे का आिेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार जनम्नजलजखत का स्यापन करेगी, अथाात:्— (क) दािेदार भूमीिण अनुज्ञापत्र या पूिेिण अनुज्ञजप्त का धारक था जजसन ेअजधजनयम की धारा 10क की उपधारा
(2) के खंड(ख) के अधीन, यथाजस्ट्थजत, अनजु्ञजप्त अजभप्राप् त करने के पश् चात ्खनन पटा ा या खनन पटा ा प्राप्त करने का अजधकार अर्तजत दकया था और जजसका उि अजधकार व्यपगत होन े की तारीख को समाप्त हो गया ह;ै या िह भूमीिण अनुज्ञापत्र या पूिेिण अनुज्ञजप्त के धारक का, यथाजस्ट्थजत, सिम न्यायालय के आदेि द्वारा जिजधक प्रजतजनजध, जिजधपूणा समनुदेजिती, जिजधपूणा अतंठरती या उत्तराजधकारी ह;ै और (ख) दािेदार न ेराज्य सरकार की संतुजष्ट के जलए, - [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 i) कें द्रीय सरकार द्वारा यथा अजधकजथत मापदंडों के अनुसार ऐसी भूजम में खजनज सामग्री की जिद्यमानता को स्ट्थाजपत करन ेहते,ु यथाजस्ट्थजत, भूमीिण संदक्रयाएं या पूिेिण संदक्रयाएं की हैं;
ii) भूमीिण अनुज्ञापत्र या पूिेिण अनुज्ञजप्त के जनबंधनों और ितों का कोई उल्लघंन नहीं दकया है;
iii) अजधजनयम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन अपात्र नहीं होना; और iv) पूिेिण अनुज्ञजप्त या खनन पटेा के अनुदान के जलए भूमीिण अनुज्ञापत्र या पूिेिण अनजु्ञजप्त की समाजप्त के पश् चात् तीन मास की अिजध के भीतर, यथाजस्ट्थजत, या ऐसी और छह मास से अनजधक की अिजध के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा बेाया जा सकता ह,ै आिेदन करन ेमें जिफल नहीं हुआ हो। परंत ुऐसे मामले में जहां अनुज्ञापत्र या अनुज्ञजप्त की अिजध व्यपगत होन ेकी तारीख से पहल ेसमाप्त नहीं हुई थी और दािेदार ने जनयम 4 के उप जनयम (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन अनुज्ञापत्र या अनुज्ञजप्त की समाजप्त के पश् चात ् दािा प्रस्ट्तुत दकया ह,ै खंड (iv) में जिजनर्ददष्ट िता लाग ूनहीं होगी:
परंतु यदद अनुज्ञापत्र या अनुज्ञजप्त की अिजध व्यपगत होने की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई थी और दािेदार न े जनयम 4 के उप जनयम (1) के परंतुक के खंड (ख) के अधीन व्यपगत होन ेकी तारीख तक उसके द्वारा उपगत व् यय का दािा प्रस्ट्तुत दकया ह,ै राज्य सरकार स्याजपत करेगी दक दािेदार द्वारा खंड (i) से (iii) में जिजनर्ददष्ट ितों का अनुपालन दकया गया था, जहां तक व्यािहाठरक हों, और खंड (iv) में जिजनर्ददष्ट िता लाग ूनहीं होगी।
(2) उपजनयम (1) के अनुसार सम यक स्यापन के पश् चात,् और यह समाधान हो जाने पर दक दािेदार को खनन पटा ा के बाद पूिेिण अनुज्ञजप्त या खनन पटा ा, यथाजस्ट्थजत, अजभप्राप् त करन ेका अजधकार था, व्यपगत होने की तारीख से पहले, राज्य सरकार दािे को इसके अनुबंधों और अन्य सुसंगत दस्ट्तािेजों के साथ प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत को अग्रेजषत कर सकती ह।ै
6. प्रजतपरू्तत जनधाारण सजमजत - राज्य स्ट्तर पर एक प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत का गठन दकया जाएगा, जजसमें जनम्नजलजखत सदस्ट्य होंग,े अथाात:्— (क) अध्यि के रूप में, अपर मखु्य सजचि या प्रमुख सजचि या राज्य के खनन और भूजिज्ञान के प्रभारी सजचि;
(ख) उप महाजनदेिक (राज्य इकाई), भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेिण;
(ग) संबंजधत िेत्र के िेत्रीय खान जनयंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो;
(घ) राज्य सरकार के जित्त जिभाग के प्रजतजनजध;
(ड.) राज्य सरकार के जनदेिालय या खनन और भूजिज्ञान जिभाग में जनदेिक (चाह ेिह दकसी भी नाम से जाना जाता हो), सदस्ट्य सजचि के रूप में; और (च) अपर जनदेिक, खोज और अनुसंधान के जलए परमाण ु खजनज जनदिेालय, परमाण ु खजनजों के मामल े में सहयोजजत दकया जाएगा।
7. प्रजतपरू्तत जनधाारण सजमजत द्वारा दाि े का जनधाारण—(1) जनयम 5 के अधीन राज्य सरकार से दािा प्राप्त होने पर प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत व्यपगत होन ेकी तारीख को त्समय प्रिृत्त जनयमों के अनुसार यथाजस्ट् थजत अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञजप् तधारी द्वारा, दकए गए काया की परीिा करेगी।
(2) परीिा में यथाजस्ट् थजत अनजु्ञापत्र धारक या अनुज्ञजप् तधारी द्वारा प्रस्ट्तुत ठरपोटा के अनुसार दकए गए काया का तकनीकी मूल्यांकन, अजधजनयम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयम के अनुसार दकए गए भूमीिण या पूिेिण संदक्रयाओं के अनुक्रम के दौरान; इस प्रकार दकए गए काया को करने की आिश्यकता; प्र्येक मद की तका संगतता और लागू जिद्यमान जनयमों का पालन भी सजम मजलत होगा ।
(3) प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत, दािेदार द्वारा खोज दक्रयाकलापों पर उपगत पर िास्ट्तजिक व्यय के आधार पर प्रजतपूर्तत रकम का जनधाारण करेगी और उि प्रजतपूर्तत रकम केन् द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट ऐसे प्राजधकरणों के प्रभारों की अनुमोददत अनुसूची में दी गई रकम से अजधक नहीं होगी:
परन् तु प्रभारों की अनुसूची के अधीन नहीं आने िाल ेजििेष अध्ययनों जैसे हिाई भू भौजतकीय सिेिण या इसी तरह के जलए प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेिण या खजनज खोज जनगम जलजमटेड या दकसी अन्य सरकारी अजभकरण द्वारा दकए गए समान काया के आधार पर उजचत प्रजतपूर्तत की जसफाठरि कर सकती ह।ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत, यदद अपेजित हो, दािेदार से अपने दािे के संबंध में स्ट्पष्टीकरण या अजतठरि जानकारी मांग सकती ह ैऔर सजमजत द्वारा अपने जनधाारण में दािा की गई रकम को कम या अस्ट्िीकार दकए जाने की जस्ट्थजत में दािेदार को सुनिाई का एक युजक् तयुक् त अिसर दगेी।
(5) सजमजत द्वारा जनधााठरत रकम में पूिेिण अनुज्ञजप् त या खनन पटेा के जलए आिेदन जमा करने की तारीख से, यथाजस्ट् थजत, इन जनयमों के प्रारम भ होन ेकी तारीख तक छह प्रजतित िार्तषक की दर से साधारण ब्याज जोडा जाएगा। 6) प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत उपधारा (5) के अधीन संगजणत ब्याज सजहत यथा जनधााठरत दािेदार को देय प्रजतपूर्तत रकम को जिजनर्ददष्ट करत ेहुए अपनी जनधाारण ठरपोटा राज्य सरकार को अग्रेजषत करेगी। अध्याय 3 आपरू्तत और प्रजतपरू्तत का भगुतान
8. प्रजतपरू्तत—(1) प्रजतपूर्तत मूल्यांकन सजमजत से जनधाारण ठरपोटा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उस पर अपनी जसफाठरिों सजहत ठरपोटा को अजधजनयम की धारा 9ग के अधीन स्ट्थाजपत राष्ट्रीय खजनज खोज न्यास को अग्रजेषत करेगी।
(2) जनयम 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दािे के स्यापन, प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत द्वारा जनयम 7 के अधीन जनधाारण और राज्य सरकार द्वारा उपजनयम (1) के अधीन अनुमोददत जनधाारण ठरपोटा को न् यास को अग्रेजषत करन ेकी परूी प्रदक्रया जनयम 4 के अधीन प्राप् त दािा के तीन मास की अिजध के भीतर परूी की जाएगी।
(3) राष्ट्रीय खजनज खोज न्यास की तकनीकी-सह-लागत सजमजत यह स्याजपत करेगी दक प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत द्वारा जनधााठरत प्रजतपूर्तत रकम जनयम 7 के उपजनयम (3) के अनुसार ह ैया नहीं और जो अपेजित हो ऐसी उपांतरण के साथ देय प्रजतपूर्तत रकम को अंजतम रूप दगेी। परन् त ुजनयम 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्याजपत दािेदार की पात्रता अंजतम होगी।
(4) राष्ट्रीय खजनज खोज न्यास, ऐसे स्यापन के पश् चात, जनयम 7 के उप-जनयम (5) के अनुसार संगठठत न् यास के साथ प्रजतपूर्तत की जाने िाली अंजतम रकम को, न् यास के पास जनजध की उपलब् धता के अध् याधीन राज्य सरकार से जनधाारण ठरपोटा प्राप्त होन ेके तीन मास के भीतर राज् य सरकार के जनदेिालय या खनन और भूजिज्ञान जिभाग में जनदेिक (चाह ेिह दकसी भी नाम से ज्ञात हो) के पि में जारी कर सकता ह।ै
(5) राज्य सरकार के जनदेिालय या खनन और भूजिज्ञान जिभाग में जनदेिक (चाह े दकसी भी नाम से ज्ञात हो) राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास से रकम की प्राजप्त के एक मास के भीतर दािेदार को अंजतम रकम जारी करेगा।
9. प्रजतपरू्तत— (1) दकसी िेत्र के संबंध में दकसी दािे के लजमबत होते हुए भी राज्य सरकार अजधजनयम की धारा 10क की उप-धारा (घ) और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनसुार ऐसे िेत्र के संबंध में खजनज ठरयायतें प्रदान करन ेके जलए प्रदक्रया िुरू करेगी।
(2) अजधजनयम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन आन ेिाले िेत्र के संबंध में समेदकत अनुज्ञजप्त या खनन पटेा की नीलामी के मामल ेमें जहां—
(i) इन जनयमों के प्रारंभ होन ेकी तारीख के पश् चात जनजिदा आमंजत्रत करन ेकी सूचना जारी की जाती ह;ै और
(ii) जनजिदा आमंजत्रत करन ेकी सूचना जारी की गई ह ैककत ुबोजलयां जमा करन ेकी अंजतम तारीख इन जनयमों के प्रारंभ होन ेकी तारीख के पश् चात पड रही ह,ै जनम्नजलजखत ितें जनजिदा दस्ट्तािेज में जिजनर्ददष्ट नीलामी ितों का भाग मानी जाएंगी, अथाात ्:— (क) अजधमाजनत बोलीदाता प्रजतपूर्तत की गई रकम या जनष् पादन व्यय के जलए प्रजतपूर्तत की जान ेिाली राजि को अजग्रम भुगतान की पहली दकस्ट्त के साथ जमा करेगा या, यथाजस्ट्थजत, राज्य सरकार को जनष् पादन सुरिा, यदद राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास की तकनीकी-सह-लागत सजमजत द्वारा अंजतम रूप ददया गया ह;ै या (ख) अजधमाजनत बोलीदाता राज्य सरकार को राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास की तकनीकी-सह-लागत सजमजत द्वारा इसे अंजतम रूप दनेे के एक मास के भीतर राज्य सरकार के साथ खोज व्यय की प्रजतपूर्तत की जाने िाली रकम जमा करने के जलए जलजखत रूप में एक िचनबद्धता दगेा, यदद रकम को अंजतम रूप ददया जाना बाकी ह ै;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (ग) अजधमाजनत बोलीदाता जलजखत रूप में एक अजतठरक् त रकम खोज व्यय की प्रजतपूर्तत के जलए प्रस्ट् तुत करने के जलए िचनबद्धता भी दगेा, जजसे पुनरीिण प्राजधकारी द्वारा उपांतठरत या संिोजधत दकया जा सकता ह;ै और
(3) उपजनयम (2) में जिजनर्ददष्ट ितों का अनपुालन न करन े की जस्ट्थजत में, राज्य सरकार अजग्रम संदाय या जनष् पादन सुरिा की पहली दकस्ट्त को जब् त करन,े यथाजस्ट्थजत और खजनज (नीलामी) जनयम, 2015 के अनुसार कोई अन्य कारािाई करने के जलए कारािाई करेगी। परंतु परमाणु खजनजों के संबंध में जहां ऐसे खजनज की श्रेणी परमाणु खजनज ठरयायत जनयम, 2016 की अनुसूची क में कें द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ददष्ट प्रारंजभक मलू्य के बराबर या उससे अजधक ह,ै उप-जनयम (2) में उजल्लजखत ितों को खजनज ठरयायत देन ेके जलए पूिा-ितों के रूप में जिजनर्ददष्ट दकया जाएगा ।
(4) उप जनयम (2) में जिजनर्ददष्ट अजधमाजनत बोलीदाता से खोज व्यय की प्रजतपूर्तत या प्रजतपूर्तत की जान ेिाली रकम प्राप्त होन ेपर, राज्य सरकार पटा ा जिलेख पर हस्ट्तािर करने से पहल ेया इसकी प्राजप्त होन ेके एक मास के भीतर, जो भी बाद में हो, इसे राष्ट्रीय खजनज खोज न्यास जनजध में जमा करेगी।
(5) यदद नीलामी समाप्त हो गई है या इन जनयमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले बोली जमा करने की अंजतम तारीख समाप्त हो गई ह,ै तो राज्य सरकार खजनज (नीलामी) जनयम, 2015 के जनयम 13 के उपजनयम (2) के अधीन पटेा दार द्वारा जमा की गई लाग ूरकम (नीलामी प्रीजमयम) से राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास जनजध में इन जनयमों के अधीन प्रजतपूर्तत की गई या प्रजतपूर्तत की जाने िाली रकम को जमा करेगी।
(6) राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास इन जनयमों के अधीन प्रजतपूर्तत के जितरण के जलए खान मंत्रालय में कें द्रीय सरकार से अजतठरि अनुदान के जलए अनरुोध कर सकता ह।ै
(7) राज्य सरकार अजधमाजनत बोलीदाता को खोज के अन्य सबूतों जैसे संरजित कोर, जलथोग्राफ, कोर फोटोग्राफ, जिल लॉग-बुक और इसी तरह के, यदद उपलब्ध हो या िेत्र की कोई भूिैज्ञाजनक अध्ययन ठरपोटा और दािेदार द्वारा प्रस्ट्ततु ऐसे अन्य दस्ट्तािेज के साथ ठरपोटा सौंपेगी ।
10. पनुरीिण- राज्य सरकार या उसके अधीन दकसी प्राजधकरण या प्रजतपूर्तत जनधाारण सजमजत या राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास की तकनीकी-सह-लागत सजमजत द्वारा दकए गए जनधाारण, स्यापन या आदिे से व्यजथत कोई भी व्यजि अजधजनयम की धारा 30 के अधीन पनुरीिण के जलए कें द्रीय सरकार के पनुरीिण प्राजधकरण को आिेदन कर सकता ह।ै अनसुचूी-I दािा प्रस्ट्ततु करन ेके जलए प्रारूप [जनयम 4(1)देखें] भाग-क सामान् य सचूना क्र. स.ं मदों के ब् यौरे जिजिजष्टया ं
(1) (2) (3) 1 खजनज ठरयायत का प्रकार:
भूमीिण अनुज्ञापत्र / पूिेिण अनुज्ञजप् त 2क खजनज ठरयायत धारक का नाम दािेदार की जिजधक प्राजस्ट्थजत (मुख्तारनामा/िपथपत्र/रजजस्ट् रीकृत जिलेख) (क) पत्राचार का पता:
(ख) दरूभाष नम बर (कायाालय):
(ग) फैक् स नम बर (कायाालय):
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) मोबाईल नम बर (ङ) दरूभाष नम बर. (आिास):
(च) ई-मेल आईडी:
2ख इकाई जििरण नाम पैन नम बर आईटीआर ब् यौरे (खोज की अिजध के जलए) आधार नम बर जीएसटी/ सेिा कर नम बर ठटन नम बर पता बैंक ब् यौरे 3क खजनज ठरयायत के ब् यौरे (क) राज् य:
(ख) जजला:
(ग) तालुका:
(घ) गांि:
ब् लॉक का नाम िेत्रफल हकै् टेयर में.
भारत स्ट् थालाकृजतक सिेिण सं.:
खजनज ब् लॉक की जस्ट् थजत (सभी कोने बबदओुं का अिांि दिेांतर, क, ख, ग, घ आदद) क) अिांि--- देिांतर ---; ख) अिांि --- देिांतर ---;
ग) अिांि--- देिांतर ---; घ) अिांि.--- देिांतर ---; ङ) अिांि. ----, देिांतर --- 3क प्रिासजनक ब् यौरे अनुदान के जलए आदेि जारी करने या आिय पत्र जारी करन ेकी तारीख भूमीिण अनुज्ञापत्र /पूिेिण अनुज्ञजप् त के जनष्पादन की तारीख भूमीिण अनुज्ञापत्र /पूिेिण अनुज्ञजप् त की अिजध प्रेषक:
प्रेजषत:
भूमीिण अनुज्ञापत्र / पूिेिण अनुज्ञजप् त के निीनीकरण की तारीख यदद कोई हो और अिजध प्रेषक:
प्रेजषत:
अंजतम भूमीिण अनुज्ञापत्र / पूिेिण अनुज्ञजप् त ठरपोटा प्रस्ट्तुत करने की तारीख श्रेणी और टन भार के साथ [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 अनुमाजनत संसाधन संसाधन की श्रेणी (यूएनएफसी के अनुसार) अजभकरण द्वारा जसफाठरि क्या भूमीिण अनुज्ञापत्र या पूिेिण अनजु्ञजप् त धारक को पूिेिण अनुज्ञजप् त या खनन पटेा के अनुदान के जलए एक आिेदन, यथाजस्ट्थजत, 12 जनिरी, 2015 से पहल े प्रस्ट्तुत दकया गया ह ै {धारा 10क(2)(ख)के उप खंड (i) का अनुपालन} ठटप् पजणयां बप्रट दकया गया द्वारा बप्रट दकया गया द्वारा तैयार दकया:
द्वारा जांचा गया:
द्वारा अनुमोददत दकया:
नाम और हस्ट् तािर ठटप् पण: भूमीिण अनुज्ञापत्र के अधीन की गई भूमीिण संदक्रयाओं और पूिेिण अनुज्ञजप् त के अधीन की गई पूिेिण संदक्रयाओं के जलए अलग भाग-क उपबंजधत करें। भाग- ख खोज कायाकलापों का जििरण क्र स.ं कायाकलाप इकाई प्रस्ट् ताजित प्राप् त दकया गया इकाई लागत दस्ट्तािजेी प्रमाण के साथ दकया गया िास्ट्तजि क व्यय आरपी/पीएल* ठरपोटा में सदंभा/पृष्ठ सखं्या ठटप् पजणया ं 1 हिाई भू-भौजतकीय अध्ययन (क) हिाई गुरू् ि (ख) हिाई चुंबकीय (ग) हिाई चुंबकीय (उच्च जियोजन) (घ) हिाई जिद्युत-चुंबकीय (एईएम) 2 सुदरू संिेदन अध्ययन (क) 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] क्र स.ं कायाकलाप इकाई प्रस्ट् ताजित प्राप् त दकया गया इकाई लागत दस्ट्तािजेी प्रमाण के साथ दकया गया िास्ट्तजि क व्यय आरपी/पीएल* ठरपोटा में सदंभा/पृष्ठ सखं्या ठटप् पजणया ं (ख) (ग) (घ) 3 भूकंपीय सिेिण् 4 2डी भूकंपीय पराितान सिेिण 5 3डी भूकंपीय पराितान सिेिण 6 डीएसआरएस सिेिण 7 जीपीआर सिेिण 8 स्ट्थलाकृजतक सिेिण माप:
किर दकया गया िेत्र (िगा दकमी/हके् टेयर) 9 भूिैज्ञाजनक मानजचत्रण माप:
किर दकया गया िेत्र (िगा दकमी/हके् टेयर) 10 सतह / भू-रासायजनक नमूना किर दकया गया िेत्र (िगा दकमी/हके् टेयर) (क) आधार-िैल (ख) मृदा (ग) धारा तलछट (घ) जलांतराल नमूना (ङ) अन् य कोई 11 गतान सं.:
उ् खनन:
सीबीएम नमूना 12 खाई खोदना सं.:
उ् खनन:
सीबीएम नमूना 13 सतत भू-भौजतकीय काया [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 क्र स.ं कायाकलाप इकाई प्रस्ट् ताजित प्राप् त दकया गया इकाई लागत दस्ट्तािजेी प्रमाण के साथ दकया गया िास्ट्तजि क व्यय आरपी/पीएल* ठरपोटा में सदंभा/पृष्ठ सखं्या ठटप् पजणया ं सिेिण का प्रकार (क) गुरु्िाकषाण पद्धजत (ख) चुंबकीय पद्धजत (ग) स्ट्ि-संभाजित पद्धजत (घ) प्रेठरत ध्रुिीकरण पद्धजत (ङ) जिद्युत प्रजतरोधकता पद्धजत (च) प्रजतरोधकता रूपरेखा/प्रजतबबब (छ) जिद्युत चुंबकीय सिेिण (ज) मैगे्नटो-टेलुठरक (एमटी) सिेिण (I) अन् य कोई 14 िेधन (क) कोर एमटी (ख) गैर कोर एमटी 15 भूभौजतकीय लॉबगग (क) आधार लॉग (ख) एसपी (ग) प्रजतरोधकता (घ) दोहरी घन्ि (ङ) गामा-गामा (च) न्यूरॉन (छ) केलीपर (ज) प्राकृजतक गामा (झ) एसपीआर (ञ) कें दद्रत प्रजतरोधकता (ट) श्रिण संबंधी (ठ) तापमान और द्रि चालन (ड) जिचलन (ढ) एचआर ध्िजनक टेलीव्यूअर (िेध-जछद्र में) (ण) िणाक्रमीय गामा (िेध-जछद्र में) (त) आईपी (िेध-जछद्र में) (थ) चुंबकीय संिेदनिीलता (िेध- जछद्र में) 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] क्र स.ं कायाकलाप इकाई प्रस्ट् ताजित प्राप् त दकया गया इकाई लागत दस्ट्तािजेी प्रमाण के साथ दकया गया िास्ट्तजि क व्यय आरपी/पीएल* ठरपोटा में सदंभा/पृष्ठ सखं्या ठटप् पजणया ं (द) उथला होल तापमान (ध) िेध-जछद्र भू-भौजतकीय लॉबगग 16 रासायजनक जिश्लेषण (क) िेट रासायजनक जिश्लेषण (ख) एएएस प द्धजत (ग) आईसीपी-एमएस/ओईएस प द्धजत (छ) एक् स आर एफ तकनीकी (ज) कोई अन् य प द्धजत 17 प्रस्ट् तर जिज्ञान-जिषयक अध् ययन (क) चटा ान का पतला खंड (ख) पठरष् कृत अनुभाग (ग) तरल द्वारा भारी खजनज पृथक्करण (घ)धारा तलछट के नमूनों से भारी खजनजों का पृथक्करण (ड.) समुद्र तट रेत खजनज (बीएसएम) नमनूे का खजनज अध्ययन (च) कोई अन्य 18 ईपीएमए / एसईएम अध्ययन 19 खजनजों की पहचान के जलए एक्सआरडी जिश्लेषण 20 सज् जीकरण अध्ययन के जलए नमूना 21 भू-तकनीकी अध्ययन 22 ठरपोटा तैयार करना 23 मात्रा, श्रेणी और प्रिगा के साथ स्ट्थाजपत संसाधन, यदद कोई हो 24 यदद खनन पटा ा प्रदान करने के जलए आिेदन दकया गया था तो जी2 स्ट्तर के अधीन स्ट्थाजपत संसाधन और भंडार स्ट्थाजपत करने िाली पूिा व्यिहायाता अध्ययन ठरपोटा राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत की गई है या नहीं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 क्र स.ं कायाकलाप इकाई प्रस्ट् ताजित प्राप् त दकया गया इकाई लागत दस्ट्तािजेी प्रमाण के साथ दकया गया िास्ट्तजि क व्यय आरपी/पीएल* ठरपोटा में सदंभा/पृष्ठ सखं्या ठटप् पजणया ं 25 कोई अन्य जजसे धारक जिजनर्ददष्ट करना चाहे द्वारा तैयार : द्वारा जााँचा गया : द्वारा अनुमोददत:
ठटप् पण: भूमीिण अनुज्ञापत्र के अधीन की गई भूमीिण संदक्रयाओं और पूिेिण अनजु्ञजप्त के अधीन की गई पूिेिण संदक्रयाओं के जलए अलग भाग-ख प्रदान करें। भाग- ग अनपुालन ब् यौरे
1. धारा 10क (2) (ख) के उपखंड (ii) का अनपुालन (अथाात ्अनजु्ञापत्र धारक या अनजु्ञजप्त धारी न ेभमूीिण अनजु्ञापत्र या पिूिेण अनजु्ञजप्त के जनबधंनों और ितों का उल्लघंन नहीं दकया ह)ै (क) खजनज ठरयायत जनयम, 1960 के जनयम 7 के उपबधंों का अनपुालन (भमूीिण अनजु्ञापत्र धारकों के जलए लाग)ू उपजनयम / खंड ितें अनपुालन ठटप्पजणया ं 7 (i) दो िषा पूरे होने के पश् चात और तीन िषा पूरे होने के पश् चात िेत्र का आिजधक ्याग 7 (ii) अनुदान आदिे में जिजनर्ददष्ट न्यूनतम व्यय प्रजतबद्धता और जिजिष्ट िास्ट् तजिक ल्यों का पालन 7 (iii) राज्य सरकार, जीएसआई और आईबीएम को सभी डेटा उपलब्ध कराना 7 (v) भूमीिण अनुज्ञापत्र धारक द्वारा खातों का रख-रखाि 7 (vi) राज्य सरकार को छमाही ठरपोटा प्रस्ट्तुत करना (जजस अिजध से िह संबंजधत है, उसकी समाजप्त के तीन मास के भीतर) 7 (xi) प्र्येक िषा अनुज्ञापत्र िुल्क का संदाय 7 (2) भूमीिण अनुज्ञापत्र में ऐसी अन्य ितें अंतर्तिष् ट हो सकती हैं जो कें द्रीय सरकार द्वारा लगाई जा सकती हैं 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 7 (3) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अनुज्ञापत्र में िते लगा सकती है जजन् हें िह खजनज जिकास के जहत में आिश्यक समझ े (ख) खजनज ठरयायत जनयम, 1960 के जनयम 14, 16 और 18 के उपबधंों का अनपुालन (पिूिेण अनजु्ञजप्त धारकों के जलए लाग)ू जनयम/ उपजनयम /खडं ितें अनपुालन ठटप्पजणया ं 14(1)(i) प्र्येक िषा या िषा के दकसी भाग में पूिेिण िुल्क का संदाय 16(1) राज्य सरकार को छमाही ठरपोटा प्रस्ट्तुत करना (जजस अिजध से िह संबंजधत है, उसकी समाजप्त के तीन मास के भीतर) 16(2) राज्य सरकार को पूणा ठरपोटा प्रस्ट्तुत करना (अनुज्ञजप्त की समाजप्त या पठर्याग या समाजप्त के तीन मास के भीतर) 18 पूिेिण अनुज्ञजप्त धारक द्वारा लेखाओं का रख-रखाि (ग) एमसीडीआर, 1988 के उपबधंों का अनपुालन: भमूीिण अनजु्ञापत्र और पूििेण अनजु्ञजप्त धारकों के जलए लाग ू जनयम और प्रािधान जनयम के अनसुार प्रस्ट् ततु करन ेकी दये तारीख आईबीएममें प्राजप्त की तारीख ठटप्पणी जनयम 3क/4: भूमीिण योजना/पिूेिण योजना जनष्पादन की तारीख से 60 ददनों के भीतर। जनयम 3ख/5: भूमीिण योजना में उपांतरण/पूिेिण योजना में उपांतरण अपेिानुसार जनयम 3घ/7: भूमीिण /पूिेिण संदक्रयाओं के प्रारंभ होने की सूचना भूमीिण संदक्रयाओं के प्रारंभ होने की तारीख से 15 ददनों के भीतर जनयम 3ड./8: पहले िषा की ठरपोटा जनष्पादन की तारीख से प्र्येक िषा की समाजप्त के 30 ददनों के भीतर जनयम 3ड./8: दसूरे िषा की ठरपोटा जनष्पादन की तारीख से प्र्येक िषा की समाजप्त के 30 ददनों के भीतर जनयम3ड./8: तीसरे िषा की ठरपोटा जनष्पादन की तारीख से प्र्येक िषा की समाजप्त के 30 ददनों के भीतर
2. धारा 10क (2)(ख) के उपखंड (iii) का अनुपालन (अथाात अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञजप्त धारी इस अजधजनयम के उपबंधों के अधीन अपात्र नहीं ह)ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 अजधजनयम की धारा 5(1) के अनुपालन में एक िपथ-पत्र प्रस्ट्तुत करना।
3. धारा 10क (2) (ख) के उपखंड (iv) का अनपुालन (अथाात अनजु्ञापत्र धारक या अनुज्ञजप्त धारी, भूमीिण अनुज्ञापत्र या पूिेिण अनुज्ञजप्त, यथाजस्ट्थजत, की समाजप्त के पश् चात, तीन माह की अिजध के भीतर या ऐसी और अिजध के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा यथा जिस्ट् ताठरत, छह माह स ेअजधक न हो, पूिेिण अनुज्ञजप्त या खनन पटा ा, यथाजस्ट्थजत, प्रदान करने के जलए आिेदन करने में जिफल नहीं हुआ ह)ै अजधजनयम की धारा 5(1) के अनुपालन में िपथ-पत्र प्रस्ट्तुत करना। द्वारा तैयार : द्वारा जााँचा गया : द्वारा अनुमोददत :
भाग-घ उपाबधंों के ब् यौरे क्र.स.ं मद उपलब्ध (हा/ंनहीं) उपाबधं सखं्या 1 भूमीिण अनुज्ञापत्र आिेदन 2 आबंटन पत्र / आिय का पत्र 3 राज्य सरकार के साथ भूमीिण अनुज्ञापत्र जिलेख/ समझौता 4 प्रगजतिील अधािार्तषक ठरपोटा 5 अंजतम भूमीिण अनुज्ञापत्र ठरपोटा 6 पूिेिण अनजु्ञजप्त आिेदन 7 पूिेिण अनुज्ञजप्त खोज योजना 8 आबंटन पत्र / आिय पत्र 9 राज्य सरकार के साथ पूिेिण अनुज्ञजप्त जिलेख/ समझौता 10 प्रगजतिील ठरपोटा 11 अंजतम पूिेिण अनुज्ञजप्त / भू िैज्ञाजनक ठरपोटा 12 खनन पटेा के जलए आिेदन 13 भूमीिण अनुज्ञापत्र को पूिेिण अनुज्ञजप्त / पूिेिण अनुज्ञजप्त को खनन पटेा में पठरिर्ततत करन ेका आिेदन 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 14 प्र्येक िषा अनुज्ञापत्र िलु्क की संदाय रसीद 15 आईटीआर ब् यौरे (खोज की अिजध के जलए) 16 एमएमडीआर अजधजनयम, 1957 की धारा 10क (2)(ख) के अधीन अहाता के जलए दािेदार का स्ट् ि-प्रमाणन द्वारा तैयार : द्वारा जााँचा गया : द्वारा स्ट्िीकृत :
[फा. सं. एम.VI-16/51/2021-खानVI] डॉ. िीणा कुमारी डरमल, संयुक् त सजचि MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 3rd June, 2022 G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 read with the second proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 10A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
CHAPTER I PRELIMINARY
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Reimbursement of Exploration Expenditure Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.