4791 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II— [k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2458] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vDrwcj 7] 2016@vkf'ou 15] 1938 No. 2458] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938 जल ससंाधन, नदी िवकास और गगंा सरंᭃण मंᮢ ालय अिधसचूना नई ᳰद᭨ली, 7 अ तूबर, 2016 का.आ. 3187(अ).—गंगा नदी मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण कᳱ रोकथाम, िनयंᮢण एवं उपशमन और जल का सतत पयाᭅ᳙ ᮧवाह सुिनि᳟त करने के उपाय करन ेतथा इससे संबंिधत अथवा ᮧासंिगक मामलᲂ हते ुके᭠ᮤ, रा᭔य और िजला ᭭तर पर ᮧािधकरणᲂ का गठन करना जᱨरी ह,ै िजससे गगंा नदी का पनुᱧार करके इसे इसकᳱ ᮧाकृितक एवं मूल ि᭭थित मᱶ लाया जा सके। जहां, गगंा नदी भौगोिलक, ऐितहािसक, सामािजक-सां᭭कृितक एवं आᳶथक कारणᲂ से अि᳇तीय मह᭜व कᳱ ह ैजो इसे रा᳦ीय नदी का दजाᭅ देता ह;ै और जहां, गगंा नदी तेजी से हो रह ेशहरीकरण एवं औ᳒ोिगकᳱकरण के कारण सीवेज, औ᳒ोिगक बिह᮲ाव एवं अ᭠य ᮧदषूकᲂ के बढ़ने के कारण गंभीर ि᭭थित मᱶ ह;ै और जहां, ᮧित᭭पधᱮ मांग को परूा करन े कᳱ आव᭫यकता को ᭟यान मᱶ रखत े ᱟए जनसंया, शहरीकरण, औ᳒ोिगकᳱकरण, अवसंरचना िवकास मᱶ वृि के कारण ᳲसचाई, पेयजल आपूᳶत, औ᳒ोिगक उपयोग एवं जल िव᳒ुत के िलए गंगा नदी के जल कᳱ मांग बढ़ रही ह;ै और जहां, अिवलंब िन᳜िलिखत कारᭅवाई ᳰकए जान ेकᳱ आव᭫यकता ह-ै--------- (ए) ᳞ापक आयोजना एवं ᮧबंधन के िलए इस अंतराᭅ᭔यीय एवं अंतᭃᱷᮢीय सम᭠वय को ᮧो᭜सािहत करन ेके िलए नदी बेिसन दिृ᳥कोण अपनाकर गगंा नदी मᱶ ᮧदषूण मᱶ ᮧभावी कमी तथा नदी का संरᭃण सुिनि᳟त करना;
(बी) नदी कᳱ पूरी लंबाई के ᭃेᮢ मᱶ सतत ᮧवाह सुिनि᳟त करने के उे᭫य से गंगा नदी मᱶ पाᳯरि᭭थितकᳱय ᮧवाह बनाए रखना िजससे इसकᳱ पाᳯरि᭭थितकᳱय समᮕता को पनुः ᭭थािपत ᳰकया जा सके और यह ᭭वयं अपना पनुᱨार करन ेमᱶ सᭃम हो सके;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (सी) गगंा नदी के आस-पास के ᭃेᮢᲂ मᱶ ᮧितबंध लगाना जहां उ᳒ोग, ᮧचालन अथवा ᮧᳰᮓयांए अथवा उ᳒ोगᲂ का वगᭅ, ᮧचालन अथवा ᮧᳰᮓयांए नहᱭ कᳱ जाएंगी अथवा कुछ सुरᭃा उपायᲂ के साथ कᳱ जाएंगी;
(डी) ᳰकसी भवन, संयंᮢ, उपकरणᲂ, मशीनᲂ, िनमाᭅण अथवा अ᭠य ᮧᳰᮓयाᲐ, सामᮕी अथवा पदाथᲄ के िनरीᭃण का ᮧावधान करना और ऐसे ᮧािधकरणᲂ, अिधकाᳯरयᲂ तथा ᳞िᲦयᲂ को गगंा नदी मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण कᳱ रोकथाम, िनयंᮢण एवं कमी लाने के िलए कदम उठान ेके िनदᱷश देना जैसा ᳰक यह आव᭫यक समझे। (ई) गंगा नदी मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण कᳱ सम᭭या से संबंिधत अ᭠वेषण एवं अनुसंधान करना एवं ᮧायोिजत करना और पयाᭅवरणीय ᮧदषूण फैलान ेवाली संभािवत िनमाᭅण ᮧᳰᮓयाᲐ, सामᮕी तथा पदाथᲄ कᳱ जांच करना;
(एफ) गगंा नदी मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण से संबंिधत मामलᲂ के संदभᭅ मᱶ सूचना एकिᮢत एवं ᮧसाᳯरत करना और पयाᭅवरणीय ᮧदषूण कᳱ रोकथाम, िनयंᮢण एवं कमी लान ेके संबंध मᱶ मैनअुल, कोड अथवा गाइड तैयार करना;
और जहां, गगंा के पुनᱧार के िलए समान ᱨप से उᱫरदायी होने के कारण संबंिधत रा᭔य सरकारᲂ को रा᭔य ᭭तर पर नदी संरᭃण ᳰᮓयाकलापᲂ का सम᭠वय एवं कायाᭅ᭠वयन करना होगा और उनके रा᭔य मᱶ गगंा नदी के ᳞ापक ᮧबंधन के िलए कदम उठाने हᲂग;े और जहां, गगंा नदी मᱶ ᮧदषूण को समा᳙ करने और संरᭃण, सुरᭃा और ᮧबंधन के िलए इस आदेश के अतंगᭅत कᱶ ᮤ सरकार और रा᭔य सरकारᲂ तथा ᮧािधकरणᲂ के सामूिहक ᮧयासᲂ को सुदढ़ृ करन ेके िलए आयोजना, िवᱫ पोषण, िनगरानी और सम᭠वय कᳱ आव᭫यकता होगी। अब, इसिलए, पयाᭅवरण (संरᭃण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उᲦ अिधिनयम कहा गया ह)ै कᳱ धारा 3 तथा 4, 5, 9,10, 11,19, 20 और 23 कᳱ उपधारा (2) तथा (3) के अनु᭒छेद (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (1) ᳇ारा दी गई शिᲦयᲂ का ᮧयोग करत ेᱟए और पूवᭅवतᱮ पयाᭅवरण एवं वन मंᮢालय मᱶ भारत सरकार कᳱ 30 िसतंबर 2009 कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 1111(अ), 30 िसतंबर 2009 कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2539(अ), 30 िसतंबर 2009 कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2493(अ), 30 िसतबंर 2009 कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2494(अ), 30 िसतंबर 2009 कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2495(अ) और 8 फरवरी 2010 कᳱ का.आ. 287(अ) और जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण मᱶ 29 िसतंबर 2014 कᳱ का.आ. संया 2539(अ) का अिधᮓमण करते ᱟए, ऐसे अिधᮓमण से पहले ᳰकए गए अथवा छोड़े गए कायᲄ को छोड़कर, के᭠ᮤ सरकार एतारा-
(i) ऐसी शिᲦयᲂ तथा कायᲄ को करन े के उे᭫य से इस आदेश मᱶ उि᭨लिखत नामᲂ से ᮧािधकरण गᳯठत करती ह ै (उᲦ अिधिनयम कᳱ धारा 5 के तहत िनदᱷश जारी करन ेकᳱ शिᲦ के साथ और इस आदेश मᱶ उि᭨लिखत मामलᲂ के संदभᭅ मᱶ उपाय करने के िलए) ;
(ii) के᭠ᮤ सरकार के पयᭅवेᭃण एवं िनयंᮢण और इस आदेश के ᮧावधानᲂ के शताᭅधीन इस आदेश मᱶ िविन᳸द᳥ ᮧािधकारी अथवा ᮧािधकाᳯरयᲂ को िनदᱷश देती ह ै ᳰक वे इस आदेश मᱶ उि᭨लिखत शिᲦयᲂ का ᮧयोग अथवा कायᲄ का िन᭬पादन अथवा उपाय करᱶग ेजैसे ᳰक इन ᮧािधकाᳯरयᲂ को उᲦ अिधिनयम ᳇ारा इन शिᲦयᲂ का ᮧयोग करन,े इन कायᲄ का िन᭬पादन करन ेअथवा ऐसे उपाय करन ेका अिधकार ᳰदया गया ह;ै
(iii) यह िनदᱷश देती ह ैᳰक उᲦ अिधिनयम के ᳰकसी ᮧावधान के तहत गगंा नदी और उससे जुड़े मामलᲂ के संबंध मᱶ इसकᳱ सभी शिᲦयᲂ एवं कायᲄ (धारा 3 कᳱ उपधारा (3) के तहत ᳰकसी ᮧािधकरण के गठन कᳱ शिᲦ और उᲦ अिधिनयम कᳱ धारा 6 और 25 के तहत िनयम बनान ेको छोड़कर) का ᮧयोग इस आदेश मᱶ िविन᳸द᳥ शतᲄ एवं सीमाᲐ के शताᭅधीन इस आदेश ᳇ारा गᳯठत ᮧािधकरणᲂ और इस आदेश मᱶ िविन᳸द᳥ अिधकाᳯरयᲂ ᳇ारा भी ᳰकया जा सकेगा।
1. लघ ुशीषᭅक एव ंᮧारंभ- (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन) ᮧािधकरण आदेश, 2016 कहा जाए।
(2) यह सरकारी राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख से लागू होगा।
2. आदेश को लाग ूकरन ेका ᭃेᮢ - यह आदेश गंगा नदी मᱶ ᮧदषूण कᳱ ᮧभावी कमी तथा संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन के उे᭫य से गंगा नदी बेिसन वाल े रा᭔यᲂ अथाᭅत िहमाचल ᮧदेश, उᱫराखंड, उᱫर ᮧदेश, म᭟य ᮧदेश, छᱫीसगढ़, िबहार, झारखंड, ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 हᳯरयाणा, राज᭭थान, पि᳟म बंगाल और रा᳦ीय राजधानी ᭃेᮢ ᳰद᭨ली और ऐसे अ᭠य रा᭔य िजनमᱶ गंगा नदी कᳱ ᮧमुख उपनᳰदयां ि᭭थत ह,ᱹ पर लाग ूहोगा, जैसा ᳰक गगंा नदी के संरᭃण, सुरᭃा तथा ᮧबंधन के िलए रा᳦ीय पᳯरषद िनणᭅय ले।
3. पᳯरभाषाएं, यᳰद संदभᭅ मᱶ अ᭠य ᱨप मᱶ अपेिᭃत न हो- (ए) “अिधिनयम” का अथᭅ पयाᭅवरण (संरᭃण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) होगा। (बी) “बेिसन” का अथᭅ ᭃेᮢ मᱶ मृदा, जल, वन᭭पित तथा अ᭠य ᮧाकृितक संसाधन सिहत जल िनकाय अथवा जल मागᭅ के संपणूᭅ आवाह ᭃेᮢ से ह ैऔर इसमᱶ आवाह आधार पर भूिम, जल, वन᭭पित एवं अ᭠य ᮧाकृितक संसाधन शािमल ह।ै (सी) “बफर ᭃेᮢ” का अथᭅ उस ᭃेᮢ से ह ैजो नदी के बाढ़ मैदान से आग ेह।ै (डी) “आवाह” अथवा “आवाह ᭃेᮢ” मᱶ वह संपूणᭅ भूिम ᭃेᮢ शािमल ह ैिजसमᱶ वषाᭅ, िहम अथवा बफᭅ का अपवाह जल मागᭅ के गंगा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ मᱶ िमलन ेअथवा गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ मᱶ जल छोड़न ेसे पहल ेएक जल िनकाय अथवा जल मागᭅ मᱶ िगरता ह।ै (ई) “᳞ावसाियक मछली पालन” का अथᭅ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ मᱶ नेट, जहर अथवा अ᭠य आधुिनक ᳰफᳲशग गयेर अथवा पितयᲂ ᳇ारा ᳞ावसाियक ᮧयोजन से बड़े पैमान ेपर मछली पालन से ह।ै (एफ) “सᭃम ᮧािधकारी” का अथᭅ के᭠ ᮤ सरकार से ह।ै (जी) “वनकटाव” का अथᭅ िवशेष ᱨप से गगंा नदी के आवाह ᭃेᮢ मᱶ वन ᭃेᮢ मᱶ कमी, िवशेषतौर पर मानवजिनत ᳰᮓयाकलापᲂ ᳇ारा अथवा वन के वै᭄ािनक ᮧबंधन के िलए िनयोिजत ᱨप से इस हटान ेको छोड़कर वन मᱶ पेड़ᲂ अथवा वन᭭पित को हटान ेसे ह।ै (एच) “अवᮓिमत वन” का अथᭅ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के आस-पास आवाह ᭃेᮢ मᱶ मूल वन ᭃेᮢ अथवा वन᭭पित घन᭜व मᱶ कमी वाले वन से ह।ै (आई) “िनदᱷश” का अथᭅ अिधिनयम कᳱ धारा 5 के तहत जारी िनदᱷश से ह ैऔर “िनदᱷश देन”े का अथᭅ इसी के अनुसार होगा। (जे) “िजला गगंा सिमित” का आशय, परैाᮕाफ 53 मᱶ उि᭨लिखत िजला गगंा सुरᭃा सिमित से ह।ै (के) “इंजीिनयडᭅ डायवजᭅन” का अथᭅ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के जल को नहरᲂ अथवा अ᭠य इंजीिनयᳳरग संरचनाᲐ मᱶ अंतᳯरत करन ेके िलए बनाई गई अथवा सं᭭थािपत संरचना अथवा यंᮢ से ह।ै (एल) “बाढ़ मैदान” का अथᭅ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के ऐसे ᭃेᮢ से ह ैजो इसके अिधकतम ᮧवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वषᭅ मᱶ एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनᲂ ओर जल के अंदर आ जाता ह।ै (एम) “घाट” का अथᭅ गंगा अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के तट पर ढलान वाले भाग से ह ैिजसमᱶ कृिᮢम ᱨप से िनᳶमत सीᳰढ़यां और गंगा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के जल तक मानव कᳱ सरल पᱟचं के िलए ᮧयुᲦ भूिम के ढलान वाले ᭃेᮢ शािमल ह ैऔर धाᳶमक अथवा अ᭠य संबंिधत ᮧयोजन से ऐसे भागᲂ का ᮧयोग शािमल ह।ै (एन) “᭭थानीय ᮧािधकरण” मᱶ पंचायती राज सं᭭थाएं, नगरपािलकाएं, िजला बोडᭅ, छावनी बोडᭅ, नगर िनयोजन ᮧािधकरण अथवा िजला पᳯरषद अथवा अ᭠य कोई िनकाय अथवा ᮧािधकरण, िजस भी नाम से जाना जाता हो, िजसे एक िविश᳥ ᭭थानीय ᭃेᮢ मᱶ आव᭫यक सेवाएं देन ेहते ुअथवा नागᳯरक सेवाᲐ के िनयंᮢण एवं ᮧबंधन के िलए कानून ᳇ारा मा᭠यता दी गई हो। (ओ) “रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन” का अथᭅ परैाᮕाफ 31 मᱶ उि᭨लिखत ᮧािधकरण ह।ै (पी) “अिधसूचना” का अथᭅ सरकारी राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत अिधसूचना से ह ैऔर “अिधसूिचत करन”े का अथᭅ इसी के अनुसार होगा। (यू) “ᮧदिूषत पदाथᭅ” मᱶ ठोस अपिश᳥ शािमल होगा िजसमᱶ पशुᲐ के शव, रसोई अथवा अ᭭तबल का अपिश᳥, गोबर, कचरा, सड़ी ᱟई अथवा दगुᲈधयुᲦ सामᮕी और ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ गंदगी शािमल ह ैजो सीवेज मᱶ नहᱭ आती। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (आर) “᳞िᲦ” मᱶ िन᳜िलिखत शािमल ह-ै
(i) एक ᳞िᲦ अथवा समूह अथवा ᳞िᲦयᲂ का संघ शािमल ᳰकया गया हो अथवा नहᱭ;
(ii) कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) के तहत ᭭थािपत कंपनी;
(iii) ᳰकसी के᭠ᮤीय अथवा रा᭔य अिधिनयम ᳇ारा ᭭थािपत कोई िनगम;
(iv) एक ᭭थानीय ᮧािधकरण;
(V) उपयुᭅᲦ उपखंडᲂ मᱶ से ᳰकसी मᱶ भी न आने वाला ᮧ᭜ येक ᭠याियक ᳞िᲦ। (एस) “नदी तल” का अथᭅ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के ᭃेᮢ के सूखे िह᭭से से ह ैऔर इसमᱶ वह ᭭थान शािमल ह ैजहां गंगा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयां बहती ह ᱹजब वे जल से भर जाती ह ᱹऔर गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के ᳰकनारे ि᭭थत भूिम शािमल ह ैजो जल का सवाᭅिधक ᮧवाह होने पर अपने ᮧाकृितक चैनल मᱶ जल को बनाए रखती ह।ै (टी) “नदी तल खेती” मᱶ जल के कम ᮧवाह के समय गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के नदी तल पर मौसमी कृिष अथवा खेती से ह।ै (यू) “गंगा नदी” धारा का अथᭅ उᱫराखंड रा᭔य मᱶ 6 ᮧमुख धाराᲐ कᳱ संपूणᭅ लंबाई अथाᭅत अलकनदंा, धौलीगंगा, नंदाᳰकनी, ᳲपडर, मंदाᳰकनी और भागीरथी से ह ैजो अपने मूल लेिशयर से िव᭬ण ुᮧयाग, नदं ᮧयाग, कणᭅ ᮧयाग, ᱨᮤ ᮧयाग और देव ᮧयाग मᱶ उनके संबंिधत संगम तक ह ैऔर नदी कᳱ मुय धारा भी इसमᱶ शािमल ह ैऔर उसके बाद ᮧयागराज सिहत गगंा सागर तक और इसकᳱ सभी उपनᳰदयां शािमल ह।ᱹ (वी) “कूड़ा करकट” का अथᭅ राख, टूटी ᱟई टᲂ, गारे, टूटे ᱟए कांच, धलू अथवा ᳰकसी ᮧकार के अपिश᳥ और गदंगी से ह।ै (ड᭣ ᭨ यू) “िमᲵी के खनन” का अथᭅ सूखे चैनल बे᭨ट, बाढ़ मैदान अथवा गंगा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के भाग से नदी मᱶ बड़े पैमाने पर िमᲵी को हटाने से ह।ै (ए स) “सीवेज अपिश᳥” का अथᭅ ᳰकसी सीवरेज ᮧणाली अथवा सीवेज िनपटान कायᭅ के बिह᮲ाव से ह ैऔर इसमᱶ खुल ेनालᲂ का सीवेज शािमल ह।ै (वाई) “सीवरेज ᭭कᳱम” का अथᭅ ऐसी ᭭कᳱम से ह ैजो एक ᭭थानीय ᮧािधकरण भूिमगत बंद सीवर के मा᭟यम से जल को ᭢लश करके सीवेज हटाने कᳱ ᮧᳰᮓया शुᱨ करᱶ। (जेड) “अनुसूची” का अथᭅ इस आदेश के साथ संलᲨ अनुसूची ह।ै (जेडए) “िविन᳸द᳥ िजल”े का अथᭅ िहमाचल ᮧदेश, उᱫराखंड, उᱫर ᮧदेश, म᭟य ᮧदेश, छᱫीसगढ़, िबहार, झारखंड, हᳯरयाणा, राज᭭थान, पि᳟म बंगाल और रा᳦ीय राजधानी ᭃेᮢ ᳰद᭨ली और ऐसे अ᭠य रा᭔य िजनमᱶ इस आदेश मᱶ उि᭨लिखत गंगा नदी कᳱ ᮧमुख उपनᳰदयां ि᭭थत ह,ᱹ मᱶ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के 15 ᳰकमी. के ᭃेᮢ मᱶ गंगा नदी के आस-पास ि᭭थत ᮧ᭜येक िजले के ᭃेᮢ से ह।ै (जेडबी) “रा᭔य गगंा सिमित” का अथᭅ पैरा 2 मᱶ उि᭨लिखत रा᭔यᲂ मᱶ से ᮧ᭜येक रा᭔य के िलए इस आदेश के तहत गᳯठत रा᭔य गंगा संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन सिमित से ह।ै (जेडसी) रा᭔य गंगा नदी संरᭃण ᮧािधकरण का अथᭅ ᮧ᭜येक रा᭔य मᱶ अिधिनयम के तहत पूवᭅ गᳯठत ᮧािधकरण से ह ैअथाᭅतः-
(i) पयाᭅवरण एवं वन मंᮢालय मᱶ ᳰदनांक 8 फरवरी, 2010 कᳱ भारत सरकार कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 287(अ) ᳇ारा गᳯठत िबहार रा᭔य गगंा नदी संरᭃण ᮧािधकरण।
(ii) पयाᭅवरण एवं वन मंᮢालय मᱶ ᳰदनांक 30 िसतंबर, 2009 कᳱ भारत सरकार कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2495(अ) ᳇ारा गᳯठत झारखंड रा᭔य गंगा नदी संरᭃण ᮧािधकरण। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
(iii) पयाᭅवरण एवं वन मंᮢालय मᱶ ᳰदनांक 30 िसतंबर, 2009 कᳱ भारत सरकार कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 1111(अ) ᳇ारा गᳯठत उᱫराखंड रा᭔य गगंा नदी संरᭃण ᮧािधकरण।
(iv) पयाᭅवरण एवं वन मंᮢालय मᱶ ᳰदनांक 30 िसतंबर, 2009 कᳱ भारत सरकार कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2493(अ) ᳇ारा गᳯठत उᱫर ᮧदेश रा᭔य गगंा नदी संरᭃण ᮧािधकरण।
(v) पयाᭅवरण एवं वन मंᮢालय मᱶ ᳰदनांक 30 िसतंबर, 2009 कᳱ भारत सरकार कᳱ अिधसूचना संया का.आ. 2494(अ) ᳇ारा गᳯठत पि᳟म बंगाल रा᭔य गगंा नदी संरᭃण ᮧािधकरण। (जेडडी) “धारा” मᱶ नदी, जल मागᭅ (ᮧवािहत हो रह ेहᲂ अथवा कुछ समय के िलए सूखे हᲂ), अंतदᱷशीय जल (ᮧाकृितक अथवा कृिᮢम) और उपᭃेᮢ जल शािमल ह।ै (जेडई) “गगंा नदी कᳱ उपनᳰदयᲂ” का अथᭅ उन नᳰदयᲂ अथवा धाराᲐ से ह ैजो गगंा नदी मᱶ ᮧवािहत होती ह ᱹऔर इनमᱶ यमुना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी, गडंक नदी, घाघरा नदी और महाकाली नदी तथा उनकᳱ उपनᳰदयां अथवा ऐसी अ᭠य नᳰदयां िज᭠हᱶ रा᳦ीय गगंा नदी संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन पᳯरषद इस आदेश के उे᭫य से िविन᳸द᳥ करे, शािमल ह।ᱹ
2. इस आदेश मᱶ ᮧयुᲦ ᳰकए गए तथा पᳯरभािषत नहᱭ ᳰकए गए श᭣दᲂ एवं पदᲂ का अथᭅ यᳰद पयाᭅवरण (सुरᭃा) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) मᱶ पᳯरभािषत ᳰकया गया ह ैतो उनका अथᭅ वही समझा जाएगा जो उᲦ अिधिनयम मᱶ ᳰदया गया ह।ै
4. गगंा नदी कᳱ सरुᭃा, ᮧबधंन एव ंसरंᭃण के िलए उपाय करन ेहते ुअपनाए जान ेवाल ेिसातं- (1) गंगा नदी के संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन के िलए उपाय करन ेहते ुिनि᳜िलिखत िसांत अपनाए जाएंग ेअथाᭅतः-
(i) गंगा नदी को एक एकल ᮧणाली के ᱨप मᱶ ᮧबंिधत ᳰकया जाएगा;
(ii) गंगा नदी के जल कᳱ रासायिनक, भौितक एवं जीव िव᭄ानीय गणुवᱫा को पुनः᭭थािपत करन ेएवं इस बनाए रखन ेका कायᭅ समयब ढंग से ᳰकया जाएगा;
(iii) गगंा नदी को पाᳯरि᭭थितकᳱय ढंग से सतत पित मᱶ ᮧबंिधत ᳰकया जाएगा;
(iv) गगंा नदी मᱶ ᮧाकृितक मौसमी िविवधता मᱶ पᳯरवतᭅन ᳰकए िबना नदी मᱶ ᮧवाह बनाए रखा जाएगा;
(v) गंगा नदी के देशा᭠तरीय, लेटरल तथा ऊ᭟वाᭅधर आयाम (कनेिटिवटी) नदी ᮧबंधन ᮧᳰᮓयाᲐ तथा पितयᲂ मᱶ शािमल ᳰकए जाएंगे;
(vi) सतही ᮧवाह तथा उपसतही जल (भूजल) के बीच समᮕ संबंध को पुनः᭭थािपत ᳰकया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;
(vii) आवाह ᭃेᮢ मᱶ खोई ᮧाकृितक वन᭭पित को पनुः सृिजत ᳰकया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;
(viii) गगंा नदी बेिसन मᱶ जलीय एवं तटीय जैव-िविवधता को पुनः सृिजत एवं संरिᭃत ᳰकया जाएगा;
(ix) ᮧदषूण के ᮲ोत, दबाव को कम करने और इसके ᮧाकृितक भूजल पुनभᭅरण िवशेषताᲐ को बनाए रखने के िलए गगंा नदी के तट और इसके बाढ़ मैदान को िनमाᭅण मुᲦ जोन बनाया जाएगा;
(x) संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन मᱶ जनता कᳱ भागीदारी, ᳰकसी िविनयम, मानक मᱶ संशोधन करना एवं लाग ूकरन,े संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन के िलए बिह᮲ाव ᭠यूनीकरण योजना अथवा कायᭅᮓम को ᮧो᭜साहन ᳰदया जाए और गंगा नदी के संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन कᳱ ᮧᳰᮓयाᲐ एवं पितयᲂ का अिभ᳖ िह᭭सा बनाया जाएगा;
(2) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन देश के लोगᲂ कᳱ आव᭫यकताᲐ, ᮧौ᳒ोिगकᳱ मᱶ उ᳖यन तथा लोगᲂ कᳱ सामािजक-आᳶथक ि᭭थित को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए और रा᳦ीय संयुᲦ सं᭭तुित कᳱ समृ िवरासत के संरᭃण के िलए उपपरैा (1) के तहत िविन᳸द᳥ िसांतᲂ के अितᳯरᲦ िसांत िविन᳸द᳥ कर सकता ह।ै
5. गगंा नदी मᱶ जल का पाᳯरि᭭थितकᳱय ᮧवाह बनाए रखा जाए- (1) ᮧ᭜येक रा᭔य सरकार, यह सुिनि᳟त करन ेका ᮧयास करेगी ᳰक पैरा के उप परैा (iv) मᱶ ᳰदए गए अनुसार गगंा नदी मᱶ हर समय जल का अबािधत ᮧवाह बनाए रखा जाए। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(2) ᮧ᭜येक रा᭔य सरकार भी गगंा नदी मᱶ इसकᳱ पाᳯरि᭭थितकᳱय समᮕता को बनाए रखन ेके िलए िविभ᳖ मौसम मᱶ जल का पयाᭅ᳙ ᮧवाह बनाए रखन ेके ᮧयास करेगी और इस ल᭯य को ᮧा᳙ करन े के िलए सभी संबंिधत ᮧािधकरण समयब ढंग से उिचत कारᭅवाई करᱶगे।
(3) इस परैा के ᮧयोजन से जल के औसत ᮧवाह का िनधाᭅरण रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन ᳇ारा गगंा नदी पर िविन᳸द᳥ िब᭠दᲐु पर िविन᳸द᳥ जल वै᭄ािनक ᮧᭃेण के᭠ᮤᲂ ᳇ारा ᳰकया जाएगा। बशतᱷ ᳰक रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन ᳇ारा पाᳯरि᭭थितकᳱ को ᭟यान मᱶ रखत ेᱟए गगंा नदी पर िविभ᳖ िब᭠दᲐु के िलए नदी मᱶ जल का औसत ᮧवाह िनधाᭅᳯरत ᳰकया जाए।
6. गगंा नदी और उसकᳱ उप नᳰदयᲂ मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण कᳱ रोकथाम, िनयंᮢ ण एव ंकमी लाना
(1) कोई ᳞िᲦ गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ अथवा इसके तटᲂ पर ᮧ᭜यᭃ ᱨप से अथवा अᮧ᭜यᭃ ᱨप से अशोिधत अथवा शोिधत सीवेज अथवा सीवेज कᳱचड़ नहᱭ डालगेा;
बशतᱷ ᳰक जहां ᳰकसी ᭭थानीय ᮧािधकरण के पास इस आदेश के लागू होन ेकᳱ तारीख को सीवेज अथवा कᳱचड़ के एकᮢण, भंडारण, ल ेजान ेऔर िनपटान के िलए सीवरेज ᭭कᳱम अथवा अवसंरचना नहᱭ ह ैअथवा गंगा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के आस-पास के ᭃेᮢ मᱶ उपयुᭅᲦ तारीख तक ऐसी अवसंरचना ᮧचालन मᱶ न हᲂ, ऐसा ᮧ᭜येक ᭭थानीय ᮧािधकरण इस आदेश के लाग ूहोन ेकᳱ तारीख से रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ᳇ारा िविन᳸द᳥ अविध मᱶ ᭭थानीय ᮧािधकरण के ᭃेᮢ मᱶ सीवेज के एकᮢण, भंडारण, ले जान ेएवं िनपटान के िलए ऐसी अवसंरचना िवकिसत करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना ᮧचालन मᱶ लाएगा।
(2) कोई ᳞िᲦ ᮧ᭜यᭃ ᱨप से अᮧ᭜यᭃ ᱨप से गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ अथवा इनके तटᲂ पर अशोिधत अथवा शोिधत ᳞ावसाियक बिह᮲ाव, औ᳒ोिगक अपिश᳥ नहᱭ छोड़ेगा;
बशतᱷ यह भी ᳰक जहां ᳰकसी उ᳒ोग अथवा औ᳒ोिगक ᭃेᮢ ᮧबंधन के पास इस आदेश के लागू होने कᳱ तारीख को औ᳒ोिगक बिह᮲ाव शोधन ᭭कᳱम अथवा अवसंरचना न हो अथवा गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के आस-पास के ᭃेᮢ मᱶ उपयुᭅᲦ तारीख को ऐसी अवसंरचना ᮧचालन मᱶ न हो, ऐसा ᮧ᭜येक उ᳒ोग अथवा औ᳒ोिगक ᭃेᮢ ᮧबंधन उ᳒ोग अथवा औ᳒ोिगक ᭃेᮢ ᮧबंधन के कायᭅᭃेᮢ मᱶ इस आदेश के लागू होन ेकᳱ तारीख से रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ᳇ारा िविन᳸द᳥ अविध मᱶ ᳞ावसाियक बिह᮲ाव, औ᳒ोिगक अपिश᳥ के एकᮢण, भंडारण, ल ेजान ेएवं िनपटान के िलए अवसंरचना िवकिसत करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना ᮧचालन मᱶ लाएगा।
(3) कोई ᳞िᲦ गंगा नदी मᱶ अथवा गगंा नदी या इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के तट अथवा इनके सᳰᮓय बाढ़ मैदानी ᭃेᮢ मᱶ आवासीय अथवा वािणि᭔यक अथवा औ᳒ोिगक अथवा अ᭠य ᳰकसी ᮧयोजन से ᭭थायी अथवा अ᭭थायी संरचना का िनमाᭅण नहᱭ करेगा;
बशतᱷ ᳰक, अपवाद कᳱ ि᭭थितयᲂ जैसे ᮧाकृितक आपदा अथवा पारंपᳯरक ᭭थलᲂ पर धाᳶमक आयोजनᲂ के िलए रा᭔य गगंा सिमित और िजला गगंा सिमित के मा᭟यम से रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन कᳱ पूवᭅ अनुमित से अ᭭थायी संरचनाएं बनायी जा सकती ह;ै बशतᱷ यह भी ᳰक इस आदेश के लाग ूहोने से पहले गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के तट अथवा सᳰᮓय बाढ़ मैदान मᱶ यᳰद कोई ऐसी संरचना बनाई गई ह ैतो रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ऐसी संरचनाᲐ कᳱ समीᭃा करेगा ताᳰक यह जांच कᳱ जा सके ᳰक ऐसी संरचनाएं गगंा नदी अथवा इसकᳱ उपनᳰदयᲂ मᱶ जल के सतत ᮧवाह को बािधत नहᱭ कर रही अथवा नदी मᱶ ᮧदषूण नहᱭ फैला रही और यᳰद ऐसा ह ैतो यह उ᭠हᱶ हटान ेकᳱ कारᭅवाई कर सकता ह।ै
(4) कोई ᳞िᲦ ऐसा कोई ᳰᮓयाकलाप अथवा ᳰकसी पᳯरयोजना अथवा ᮧᳰᮓया अथवा ᳰᮓयाकलाप नहᱭ करेगा अथवा जारी रखेगा। िजससे गगंा नदी मᱶ ᮧदषूण हो, चाह ेयह ᳰᮓयाकलाप इस आदेश मᱶ उि᭨लिखत हो या न हो।
(5) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन का यह कतᭅ᳞ होगा ᳰक ᮧ᭜येक िविन᳸द᳥ रा᭔य गगंा सिमित अथवा िविन᳸द᳥ िजला गंगा संरᭃण सिमित, ᭭थानीय ᮧािधकरण और सभी अ᭠य ᮧािधकरण तथा ᳞िᲦ गंगा नदी और इसकᳱ उपनᳰदयᲂ के आस-पास के ᮧ᭜येक गांव/नगर, शहर तथा अ᭠य ᭃेᮢᲂ मᱶ ᭭थानीय भाषा मᱶ ᳯरपोटᲄ मᱶ दी गई सूचना तथा उपयुᭅᲦ उपायᲂ का िविभ᳖ मा᭟यमᲂ से ᳞ापक ᮧचार करᱶग ेतथा जनता के ᭟यान मᱶ लाएंगे।
7. गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के ᮧदषूण के मामल ेमᱶ आपातकालीन उपाय- ᳰकसी दघुᭅटना अथवा अनदेखे कायᭅ अथवा घटना के कारण गंगा नदी मᱶ कोई भी िवषैला हािनकारक अथवा ᮧदषूक कारक पाया जाता ह ैअथवा ᮧवेश ᳰकया ह,ै और त᭜ काल कारᭅवाई करन ेकᳱ आव᭫ यकता होती ह,ै तो ऐसे कायᲄ को करन ेके िलए त᭜ काल कारᭅवाई शुᱨ करनी होगी अथवा ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गंगा सिमित अथवा िविन᳸द᭬ ट िजला गगंा सिमित अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकरण अथवा कोई अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा बोडᭅ अथवा िनगम ᳇ारा ऐसे कायᲄ को करने हतेु िनदᱷश ᳰदया जाएगा, चंूᳰक इसे िन᭥ निलिखत सभी अथवा ᳰकसी उे᭫ य के िलए आव᭫ यक समझा जाए। अथाᭅत ् (क) ᮧदषूक कᳱ उपि᭭थित के कारण ᳰकसी ᮧदषूण के उपशमन अथवा िनपटान के िलए इस ढंग से जैसा ᳰक िविन᳸द᭬ ट ᳰकया गया ह,ै गगंा नदी से ᮧदषूक सामᮕी को हटान ेकᳱ पित और िनपटाना के साथ साथ ऐसे कायᲄ को करन ेके िलए यथा उपयुᲦ समझा जाता ह।ै (ख) गगंा नदी मᱶ ᳰकसी भी िवषैल,े हािनकारक अथवा ᮧदषूक सामᮕी को छोड़न ेसे ᳰकसी ᭪ यिᲦ अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकरण अथवा संबंिधत अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा बोडᭅ अथवा िनगम को िनयंिᮢत करने अथवा िनषेध करने संबंधी िनदᱷश जारी करना। (ग) इस ᮧकार कᳱ आपातकालीन सम᭭ या के समाधान के िलए कोई अितᳯर त कायᭅ अथवा कायᭅ पित शुᱨ करना जैसा भी आव᭫ यक हो।
8. िनदᱷश जारी करन ेकᳱ शिᲦ- रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन, इस आदेश के तहत अपनी शिᲦयᲂ और िन᭬ पादन अथवा अपन े कायᭅ पितयᲂ का ᮧयोग कर सकता ह,ै िजसे ᮧदषूण का िनवारण और गंगा नदी के संरᭃण, संरᭃा एवं ᮧबंधन के िलए आव᭫ यक समझा जाए। संबंिधत ᮧािधकरण अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकरण अथवा अ᭠ य ᮧािधकरणᲂ अथवा बोडᭅ अथवा िनगम अथवा ᭪ यिᲦ को िलिखत मᱶ अिधिनयम के तहत ऐसे िनदᱷश जारी करना और वे ऐसे िनदᱷशᲂ का पालन करने के िलए बा᭟ य हᲂगे। ᭪ या या- संदेह के िनवारण के िलए एतद ᳇ारा घोिषत ᳰकया जाता ह ै ᳰक इस धारा के तहत िनदᱷश जारी करन ेकᳱ शिᲦ शािमल कᳱ जाती ह ैलेᳰकन िनदᱷश देन ेकᳱ शिᲦ को सीिमत नहᱭ ᳰकया जाता ह-ै (क) ᳰकसी उ᳒ोग, ᮧचालन अथवा ᮧᳰᮓया को बंद करना, िनषधे अथवा िविनयमन; अथवा (ख) िव᳒ुत अथवा जल कᳱ आपᳶूत अथवा अ᭠ य ᳰकसी सेवा को रोकना अथवा िविनयमन (ग) इस आदेश अथवा उि᭨लिखत अिधिनयम अथवा बनाए गए िनयम अथवा इसके तहत जारी िनदᱷशᲂ के िवरोधी ᳰकसी कायᭅ को रोकना अथवा बंद करना। (घ) इस आदेश अथवा उि᭨लिखत अिधिनयम मᱶ िविनिनदᱷ᭬ ट उपायᲂ का ᮧभावी कायाᭅ᭠ वयन
9. गगंा सरुᭃा लखेा परीᭃा- ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट िजला गगंा सिमित वाᳶषक समय ढांचा के भीतर और ऐसे िजला के िलए गगंा नदी के ᭃेᮢ हते ुरा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट ᳰकए जान ेवाले ᮧोटोकॉल के अनुसार गंगा सुरᭃा लेखा परीᭃकᲂ ᳇ारा गगंा सुरᭃा लेखा परीᭃा करवाई जाएगी और िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमित तथा रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को इस संबंध मᱶ शुᱨ कᳱ गई सुधारा᭜ मक कारᭅवाई सिहत इस सुरᭃा लेखा परीᭃा कᳱ ᳯरपोटᭅ कᳱ ᮧित अᮕेिषत करेगी, िजस पर उपयु त कारᭅवाई कᳱ जाएगी, यᳰद आव᭫ यक हो।
10. गगंा नदी तथा इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ ᮧदषूण कᳱ िनगरानी ᳰकया जाना- (1) गंगा नदी तथा इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ ᮧदषूण कᳱ िनगरानी रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ᳇ारा ᭭ वयं अथवा उपᮕह के िचᮢᲂ तथा अ᭠ य दरूसंवेदी ᮧौ᳒ोिगᳰकयᲂ के उपयोग ᳇ारा िविभ᭠ न रा᭔ य और के᭠ ᮤ सरकारी अिभकरणᲂ के साथ-साथ इसके ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट ᳰकए जान ेवाल ेआविधक आधार पर वा᭭ तिवक के᭠ ᮤ ᲂ, ऑनलाइन िनगरानी और ᭭ वतंᮢ अिभकरणᲂ के मा᭟ यम से िनदᱷशᲂ ᳇ारा कᳱ जाएगी।
(2) उप-पैराᮕाफ के ᮧावधानᲂ के बावजूद (1) के᭠ ᮤ सरकार गगंा तथा इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ ऊपर उि᭨लिखत ᮧदषूण कᳱ िनगरानी के िलए ᳰकसी अ᭠ य तकनीक अथवा पित, िजसे िनदᱷशᲂ मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᳰकया जा सके, को अपनाकर गंगा तथा इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ ᮧदषूण कᳱ िनगरानी के कायᭅ को ᳰकसी अ᭠ य अिभकरण अथवा िनकाय अथवा सीधे, ᮧौ᳒ोिगकᳱ को अ᳒तन करने के उे᭫ य से, सᲅप सकती ह।ै
11. गगंा नदी के सरंᭃण, सरुᭃा और ᮧबधंन सबंधंी रा᳦ीय पᳯरषद का गठन - इस आदेश को लाग ूकरने कᳱ ितिथ से अिधिनयम के उे᭫ यᲂ तथा इस आदेश और उि᭨लिखत अिधिनयम के तहत यथा िविन᳸द᭬ ट शिᲦयᲂ का उपयोग करने तथा कायᲄ को करने के िलए गगंा नदी के संरᭃण, संरᭃा, ᮧबंधन संबंधी रा᭬ ᮝीय पᳯरषद के नाम से (िजसे इस आदेश मᱶ इसके प᭫ चात् रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद कहा जाएगा) एक ᮧािधकरण का गठन ᳰकया जाएगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
12. रा᳦ीय गगंा पᳯरषद कᳱ सरंचना- रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद मᱶ िन᭥ निलिखत सद᭭य शािमल हᲂग,े नामत:- (क) ᮧधानमंᮢी अ᭟ यᭃ, पदेन (ख) के᭠ ᮤ ीय जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण मंᮢी उपा᭟ यᭃ, पदेन (ग) के᭠ ᮤ ीय पयाᭅवरण वन एवं जलवायु पᳯरवतᭅन मंᮢी सद᭭ य, पदेन (घ) के᭠ ᮤ ीय िव᭜ त मंᮢी सद᭭ य, पदेन (ङ) के᭠ ᮤ ीय शहरी िवकास मंᮢी सद᭭ य, पदेन (च) के᭠ ᮤ ीय िव᳒ुत मंᮢी सद᭭ य, पदेन (छ) के᭠ ᮤ ीय िव᭄ान एवं ᮧौ᳒ोिगकᳱ मंᮢी सद᭭ य, पदेन (ज) के᭠ ᮤ ीय ᮕामीण िवकास मंᮢी सद᭭ य, पदेन (झ) के᭠ ᮤ ीय पेयजल एवं ᭭ व᭒ छता मंᮢी सद᭭ य, पदेन (ञ) के᭠ ᮤ ीय पोत पᳯरवहन मंᮢी सद᭭ य, पदेन (ट) के᭠ ᮤ ीय पयᭅटन रा᭔ य मंᮢी सद᭭ य, पदेन (ठ) उपा᭟ यᭃ, नीित आयोग सद᭭ य, पदेन (ड) मु यमंᮢी, िबहार सद᭭ य, पदेन (ढ) मु यमंᮢी, झारखंड सद᭭ य, पदेन (ण) मु यमंᮢी, उ᭜ तराखंड सद᭭ य, पदेन (त) मु यमंᮢी, उ᭜ तर ᮧदेश सद᭭ य, पदेन (थ) मु यमंᮢी, पि᳟म बंगाल सद᭭ य, पदेन (द) सिचव, जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण मंᮢालय- सद᭭य, पदेन (ध) महािनदेशक, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन सद᭭य-सिचव, पदेन
(2) रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद सद᭭ य के ᱨप मᱶ रा᳦ीय गगंा पᳯरषद मᱶ ᮧितिनिध᭜ व नहᱭ करने वाले ऐसे रा᭔ य के एक अथवा एक से अिधक मु यमंिᮢयᲂ को शािमल कर सकती ह ै जहां गगंा नदी कᳱ ᮧमुख सहायक नᳰदयां ह,ै िजससे गंगा नदी के जल कᳱ गुणव᭜ ता ᮧभािवत होन ेकᳱ संभावना ह।ै
(3) रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद यᳰद आव᭫ यक समझे तो एक अथवा अिधक के᭠ ᮤ ीय मंिᮢयᲂ को भी शािमल कर सकती ह।ै
(4) रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद नदी संरᭃण, नदी पाᳯरि᭭थितकᳱ और नदी ᮧबंधन, जल िव᭄ान, पयाᭅवरण अिभयांिᮢकᳱ, सामािजक जागᱨकता के ᭃेᮢ मᱶ तथा अ᭠ य संबंिधत ᭃेᮢᲂ के िवशेष᭄ᲂ तथा िवशेष᭄ संगठनᲂ अथवा सं᭭ थानᲂ के साथ परामशᭅ कर सकती है।
(5) रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद का मु यालय नई ᳰद᭨ ली मᱶ अथवा ऐसे ᳰकसी अ᭠ य ᭭ थान पर होगा, जैसा िनधाᭅᳯरत ᳰकया जाए।
(6) रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद का सिचवालय रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन मᱶ होगा।
(7) के᭠ ᮤ सरकार मᱶ जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण मंᮢालय नोडल मंᮢालय के ᱨप मᱶ कायᭅ करेगा।
13. रा᭬ ᮝीय गगंा नदी बिेसन ᮧािधकरण का िवघटन- (1) परैाᮕाफ 11 मᱶ रा᳦ीय गगंा पᳯरषद के गठन कᳱ ितिथ को और से, जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण मंᮢालय, नई ᳰद᭨ ली कᳱ अिधसूचना का.आ. 2539(अ), ᳰदनांक 29 िसत᭥ बर, 2014 के ᳇ारा गᳯठत रा᭬ ᮝीय गंगा नदी बेिसन ᮧािधकरण को िवघᳯटत माना जाएगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9
(2) िवघटन से पहले रा᭬ ᮝीय गंगा नदी बेिसन ᮧािधकरण ᳇ारा ᳰकए गए अथवा छोड़े गए सभी कायᭅ अथवा शुᱨ कᳱ गई कारᭅवाई अथवा खचᭅ कᳱ गई अथवा खचᭅ ᳰकए जान ेहते ुᮧािधकृत ᳰकसी रािश को इस आदेश के समान ᮧावधानᲂ के तहत ᳰकया ᱟआ अथवा शᱨु ᳰकया जाना माना जाएगा।
14. गगंा नदी के पयᭅवᭃेण, िनदᱷशन और िनयंᮢ ण का कायᭅ रा᳦ीय गगंा पᳯरषद को सᲅपना- गंगा नदी के पयᭅवेᭃण, िनदᱷशन, िवकास और िनयंᮢण तथा गगंा नदी मᱶ पयाᭅवरण ᮧदषूण के संरᭃण, रोकथाम, िनयंᮢण और िनवारण के िलए संपूणᭅ नदी बेिसन (िव᭜ तीय एवं ᮧशासिनक मामलᲂ सिहत) तथा इसकᳱ ᮧाकृितक और मूल ि᭭थित का संरᭃण नदी मᱶ जल के पयाᭅ᭡ त बहाव कᳱ िनरंतरता और इसके साथ जुड़े मामलᲂ के िलए रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद, इस आदेश मᱶ शािमल ᳰकसी भी चीज के बावजूद, संपूणᭅ ᱨप से िज᭥ मेवार मानी जाएगी।
15. रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद का ᭃेᮢ ािधकार- गगंा नदी के संरᭃण, संरᭃा और ᮧबंधन संबंधी रा᭬ ᮝीय पᳯरषद का ᭃेᮢािधकार पैराᮕाफ 2 मᱶ ᳰदए गए ᭃेᮢ तक होगा।
16. गगंा नदी के सरंᭃण, सरंᭃा और ᮧबधंन सबंधंी रा᭬ ᮝीय पᳯरषद कᳱ बठैक-
(1) रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद अपनी बैठकᲂ सिहत अपने कायᭅ को करने के िलए अपनी ᭭ वयं कᳱ ᮧᳰᮓया का िविनयमन कर सकती ह।ै
(2) रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद के अ᭟ यᭃ बैठक कᳱ अ᭟ यᭃता करᱶग ेऔर उनकᳱ अनुपि᭭थित मᱶ रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद कᳱ बैठकᲂ कᳱ अ᭟ यᭃता उपा᭟ यᭃ करᱶग ेऔर इसके कायᭅ᭪ यवहार को आग ेबढ़ाएंगे।
(3) उपा᭟ यᭃ के पास अगली बैठक मᱶ संपुि᳥ के शताᭅधीन पᳯरषद कᳱ दो बैठकᲂ के आयोजन के बीच मᱶ पᳯरषद के उे᭫ य को ᮧा᭡ त करन ेहते ुरा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद के िलए आव᭫ यक िनणᭅय लेन ेकᳱ शिᲦ होगी।
(4) रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद अपने िववेक से ᮧ᭜ येक वषᭅ कम से कम एक अथवा अिधक बैठकᱶ आयोिजत कर सकती ह।ै
17. ᮧािधकरण के ᱨप मᱶ गगंा नदी सबंधंी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल का गठन- (1) इस आदेश को जारी करन ेकᳱ ितिथ से अिधिनयम के उे᭫ यᲂ तथा इस आदेश और उि᭨लिखत अिधिनयम के तहत यथा िविन᳸द᭬ ट शिᲦयᲂ का उपयोग करने तथा कायᲄ को करने के िलए गगंा नदी संबं धी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल के नाम से एक ᮧािधकरण का गठन ᳰकया जाएगा। 2 गगंा नदी संबंधी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल मᱶ िन᭥ निलिखत शािमल ह,ᱹ नामत:- (क) के᭠ᮤीय जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण मंᮢी अ᭟ यᭃ, पदेन (ख) के᭠ᮤीय जल संसाधन, नदी िवकास और गंगा संरᭃण रा᭔य मंᮢी उपा᭟यᭃ, पदेन (ग) सिचव, जल संसाधन, नदी िवकास और गगंा संरᭃण सद᭭ य, पदेन (घ) सिचव, िव᭜ त मंᮢालय (᭪ यय िवभाग) सद᭭ य, पदेन (ङ) सीईओ, नीित आयोग सद᭭ य, पदेन (च) मु य सिचव, उ᭜ तराखंड रा᭔ य सद᭭ य, पदेन (छ) मु य सिचव, उ᭜ तर ᮧदेश रा᭔ य सद᭭ य, पदेन (ज) मु य सिचव, िबहार रा᭔ य सद᭭ य, पदेन (झ) मु य सिचव, झारखंड रा᭔ य सद᭭ य, पदेन (ञ) मु य सिचव, पि᳟म बंगाल रा᭔ य सद᭭ य, पदेन (ट) महािनदेशक, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन सद᭭ य, सिचव
(3) गंगा नदी संबं धी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल, एक अथवा एक से अिधक के᭠ ᮤ ीय मंᮢालयᲂ के सिचवᲂ अथवा संबंिधत अ᭠ य ᳰकसी रा᭔ य के मु य सिचव को सद᭭ य के ᱨप मᱶ शािमल कर सकती ह,ै यᳰद आव᭫ यक समझा जाए। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(4) गगंा नदी संबं धी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल अपन ेिववेकानुसार कम से कम ᮧ᭜ येक तीन महीने मᱶ एक अथवा इससे अिधक बैठकᱶ आयोिजत करेगा।
(5) के᭠ ᮤ सरकार, जल संसाधन, नदी िवकास और गगंा संरᭃण मंᮢालय मᱶ गगंा संबंधी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल को ᮧशासिनक और तकनीकᳱ सहायता उपल᭣ ध कराएगी और यह मंᮢालय ऐसी ᮧशासिनक और तकनीकᳱ सहायता देने के उे᭫ य हतेु नोडल मंᮢालय होगा।
(18) गगंा नदी सबंधंी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल के कायᭅ और शिᲦया-ं
(1) गगंा नदी संबं धी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के संरᭃण, संरᭃा और ᮧबंधन से संबंिधत सभी मामलᲂ मᱶ सम᭠ वय करेगा और सलाह देगा।
(2) खासकर और उप-पैराᮕाफ (1) के ᮧावधानᲂ के पूवाᭅहᮕह के िबना गगंा नदी संबं धी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल के कायᭅ और शिᲦयᲂ मᱶ गगंा नदी के संरᭃण, सुरᭃा और ᮧबंधन से संबंिधत िन᭥ निलिखत मामलᲂ मᱶ से सभी अथवा ᳰकसी एक के संबंध मᱶ उपायᲂ को शािमल ᳰकया जा सकता ह।ै अथाᭅत-् (क) य ह सुिनि᳟त करना ᳰक संबंिधत मंᮢालय, िवभागᲂ और रा᭔ य सरकारᲂ के पास-
(i) गगंा नदी के संरᭃण और पᳯररᭃण के उे᭫ य को ᮧा᭡ त करने के िलए खास गितिविधयᲂ, उे᭫यᲂ और समयबता सिहत एक कायᭅ योजना ह ै
(ii) इसकᳱ कायᭅ योजनाᲐ के कायाᭅ᭠वयन कᳱ िनगरानी हते ुएक तंᮢ ह ै (ख) समयब आधार पर इसकᳱ कायᭅ योजनाᲐ के कायाᭅ᭠ वयन के िलए संबंिधत मंᮢालयᲂ, िवभागᲂ और रा᭔ य सरकारᲂ के बीच सम᭠ वय। (ग) कायाᭅ᭠ वयन ᮧᳰᮓया कᳱ िनगरानी, बाधाᲐ को को दरू करना, शीᮖ कायाᭅ᭠ वयन सुिनि᳟त करने के िलए आव᭫यक सुझाव और िनणᭅय लनेा। (घ) घरेल ूऔर िवदेशी सहायता के मा᭟ यम से िव᭜ त पोिषत पᳯरयोजनाᲐ सिहत नमािम गगंे (ङ) गगंा नदी के संरᭃण और संरᭃा तथा ᮧबंधन के उे᭫ य को ᮧा᭡ त करन ेके िलए यथा आव᭫ यक समझे गए ऐसे अ᭠ य कायᲄ को करना अथवा यथा आव᭫ यक समझी गई शिᲦयᲂ का ᮧयोग करना अथवा के᭠ ᮤ सरकार ᳇ारा सᲅपा गया हो अथवा रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट कायᲄ को करना।
19. एक हजार करोड़ ᱨपए के म᭨ू य स ेअिधक कᳱ पᳯरयोजनाᲐ के िलए अनमुोदन
(1) गंगा नदी संबंधी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल, एक हजार करोड़ ᱨपए के मू᭨ य से अिधक कᳱ ᮧ᭜येक पᳯरयोजना के अनुमोदन हतेु िज᭥ मेवार होगा, समय-समय पर यथा संशोिधत।
(2). गंगा नदी संबंधी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल उप-पैराᮕाफ (1) के उे᭫ य हतेु इनके सद᭭ यᲂ के बीच एक अिधकाᳯरयᲂ कᳱ उप- सिमित गठन कर सकता ह।ै
20. िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सरंᭃण सरंᭃा एव ंᮧबधंन सिमितयᲂ का ᮧािधकरणᲂ के ᱨप मᱶ गठन तथा इनका सघंठन- इस आदेश के लागू होने कᳱ तारीख से पैरा 2 मᱶ ᳰदए गए अनुसार ᮧ᭜ येक रा᭔ य मᱶ रा᭔ य गगंा संरᭃण, संरᭃा एवं ᮧबंधन सिमित नामक एक ᮧािधकरण गᳯठत ᳰकया जाएगा। िजसमᱶ इस आदेश तथा अिधिनयम िविन᳸द᭬ ट शिᲦयᲂ का ᮧयोग करन ेतथा कायᲄ का िन᭬ पादन करने के िलए अनसूुची मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᳰकए गए अनुसार एक अ᭟ यᭃ और सद᭭ य शािमल हᲂगे।
21. रा᭔ य गगंा सिमित कᳱ बठैकᱶ – (1) ᮧ᭜ यके िविन᳸दष् ट रा᭔ य गगंा सिमित अपनी बैठकᲂ सिहत अपन ेकायᲄ को करने के िलए अपनी ᭭ वयं कᳱ ᮧᳰᮓया का िविनयमन कर सकती ह।ै
(2) ᮧ᭜ येक रा᭔ य गगंा सिमित 3 महीने कᳱ अविध मᱶ कम से कम अपनी एक बैठक करेगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11
(3) िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमित के अ᭟ यᭃ इसकᳱ बैठकᲂ कᳱ अ᭟ यᭃता करᱶगे और उनकᳱ अनुपि᭭थित मᱶ उि᭨लिखत सिमित अपना उपा᭟ यᭃ का चुनाव करᱶग,े जो िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमित कᳱ बैठकᲂ कᳱ अ᭟ यᭃता करᱶग ेऔर इसके कायᭅ ᭪ यवहार को आग ेबढ़ाएंगे।
22. सिमित का अधीᭃण, िनदᱷशन एव ंिनयंᮢ ण- गंगा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ संरᭃण, संरᭃा पयाᭅवरणीय ᮧदषूण कᳱ रोकथाम, िनयंᮢण एवं कमी लान ेके उे᭫ य से इस आदेश मᱶ ᳰकए गए ᳰकसीभी ᮧावधान के बावजूद िजला गगंा सिमितयᲂ का अधीᭃण िनदᱷशन एवं िनयंᮢण रा᭔ य गगंा सिमित के पास होगा िजससे गंगा नदी ᮧाकृितक एवं मूल ि᭭थित का संरᭃण ᳰकया जा सके और संबंिधत रा᭔ यᲂ मᱶ गगंा नदी के संरᭃण एवं ᮧबंधन के िलए गगंानदी मᱶ जल का सतत एवं पयाᭅ᭡ त ᮧवाह सुिनि᳟त ᳰकया जा सके ।
23. रा᭔ य सिमित के िनणᭅय बा᭟ यकारी हᲂग-े-- िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमित कᳱ बैठकᲂ मᱶ िलए गए िनणᭅय इस आदेश मᱶ िनिहत ᳰकसी भी मामल ेके बावजूद ᮧ᭜ येक िजला गंगा सिमित और ᮧ᭜ येक ᭭ थानीय ᮧािधकरण अथवा अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा बोडᭅ अथवा ऐसे िनणᭅय मᱶ संदᳶभत ᭪ यिᲦ पर लागू हᲂगे और वे रा᭔ य गगंा सिमित के िनणᭅयᲂ का अनुपालन करᱶगे।
24. रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ के अिधकार, कतᭅ᭪ य और कायᭅ- (1) ᮧ᭜ येक रा᭔ य गगंा सिमित को इस अिधिनयम के ᮧावधानᲂ तथा उसके तहत बनाए गए िनयमᲂ अथवा उसके तहत जारी िनदᱷशᲂ तथा इस आदेश के ᮧावधानᲂ मᱶ िनधाᭅᳯरत िनयमᲂ के शताᭅधीन पैरा 6, 7 और 8 मᱶ उि᭨लिखत उपायᲂ सिहत ऐसे सभी उपायᲂ जो वह गंगा नदी मᱶ ᮧभावी ᮧदषूण िनवारण और नदी के संरᭃण हतेु तथा रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद तथा रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन के िनणᭅयᲂ को लाग ूकरने हतेु आव᭫ यक अथवा अिनवायᭅ समझे, को करने का अिधकार होगा।
(2) रा᭔ य गगंा सिमित रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद और रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन ᳇ारा िविभ᭠ न कायᭅᮓम और पᳯरयोजनाएं कायाᭅि᭠वत करेगी।
(3) िवशेषकर और उप-पैरा (1) और (2) के ᮧावधानᲂ कᳱ सामा᭠ यता के पूवाᭅᮕह के िबना इन उपायᲂ मᱶ िन᭥ निलिखत सभी अथवा इनमᱶ से कोई मामला शािमल ᳰकया जा सकता ह ैअथाᭅत ्:- (क) सीवरेज अवसंरचना के संवधᭅन, आवाह ᭃेᮢ सुधार, बाढ़ मैदानᲂ कᳱ सुरᭃा, जन जागᱨकता फैलाने तथा रा᭔ य ᭭ तरीय अ᭠ य उपायᲂ और गगंा नदी मᱶ उसकᳱ जल गणुव᭜ ता बरकरार करने के िलए उसमᱶ ᮧदषूण िनवारण, िनयंᮢण और कम करन े सिहत गगंा नदी के संरᭃण संबंधी कायᲄ का सम᭠ वय और कायाᭅ᭠ वयन, तथा नदी इकोलॉजी और संबंिधत रा᭔ य मᱶ ᮧबंधन संबंधी अ᭠ य उपाय करना;
(ख) संबंिधत रा᭔ य मᱶ नदी बेिसन ᮧबंधन योजना का कायाᭅ᭠ वयन (ग) संबंिधत रा᭔ य मᱶ गगंा नदी मᱶ ᭠ यूनतम इकोलॉजी ᮧवाह को बरकरार रखना और त᭜ संबंधी कायᭅ। (घ) इस आदेश के तहत अपने अिधकारᲂ के ᮧयोग और कायᲄ के िन᭬ पादन हतेु अिधिनयम कᳱ धारा 10 के अंतगᭅत ᮧवेश एवं िनरीᭃण तथा धारा 11 के अंतगᭅत नमूना लेन ेका अिधकार;
(4) रा᭔ य गगंा सिमित को परैा 7 मᱶ रेखांᳰकत मुᲂ पर िनदᱷश देने का अिधकार होगा।
(5) रा᭔ य गगंा सिमित को परैा सिमित को अिधिनयम कᳱ धारा 5 के तहत िनदᱷश देन ेका अिधकार होगा।
(6) रा᭔ य गगंा सिमित के अिधकार और कायᭅ अिधिनयम, के ᮧावधानᲂ के अनᱨुप न होत ेपर, ᳰकसी के᭠ ᮤ ीय अथवा रा᭔ य अिधिनयम के तहत रा᭔ य सरकार को सᲅपे गए ᳰकसी अिधकार के पूवाᭅᮕह से मु त हᲂगे।
25. िजला गगंा सिमितयᲂ कᳱ योजनाᲐ और कायᭅᮓमᲂ के िन᭬ पादन कᳱ िनगरानी- ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमित अपनी सभी िजला गगंा सुरᭃा सिमितयᲂ तथा अ᭠ य ᮧािधकाᳯरयᲂ कᳱ योजनाᲐ, कायᭅᮓमᲂ और पᳯरयोजनाᲐ के िन᭬ पादन कᳱ िनगरानी करेगी और त᭜ संबंधी ᮧगित ᳯरपोटᭅ रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को सᲅपगेी। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
26. सभी िजला गगंा सिमितयᲂ कᳱ समᳰेकत ᳯरपोटᱸ तयैार करना और त᭜ सबंधंी सधुारा᭜ मक उपाय करना--- (i) ᮧ᭜ येक रा᭔ य गंगा सिमित सभी िजला गगंा सुरᭃा सिमितयᲂ, ᭭ थानीय ᮧािधकरणᱶ अथवा अ᭠ य ᮧािधकरणᲂ अथवा बोडᭅ अथवा िनगम अथवा ᭪ यिᲦ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत ᮧ᭜ येक ितमाही कᳱ समेᳰकत ᳯरपोटᭅ तैयार करेगी िजसमᱶ गगंा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ कᳱ सीमा मᱶ आन ेवाले ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट िजले का उ᭨ लेख होगा। (क) उनके ᳇ारा कायाᭅि᭠वत कᳱ जा रही योजनाᲐ कᳱ ि᭭थित और उनके ᳇ारा ᳰकए गए उपाय तथा गगंा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ कᳱ दशा के िवषय मᱶ कोई अ᭠ य कायᭅ;
(ख) ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ गंगा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ जल गुणव᭜ ता तथा त᭜ संबंधी सुधारा᭜ मक कारᭅवाई;
(ग) ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ गंगा नदी मᱶ ᮧवाह मᱶ कोई अवरोध तथा त᭜ संबंधी कारण;
(घ) िजला गंगा सिमित अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकरणᲂ अथवा अ᭠ य ᮧािधकाᳯरयᲂ को कᳱ गई िशकायतᲂ के समाधान के िलए ᳰकए गए उपाय;
(ङ) ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ गंगा सुरᭃा लेखापरीᭃा ᳇ारा कᳱ गई कोई ᮧितकूल ᳯरपोटᭅ;
(च) गगंा नदी उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ कᳱ दशा के संबंध मᱶ कोई अ᭠ य सूचना।
(2) उप-पैरा (1) मᱶ उि᭨लिखत ᳯरपोटᭅ त᭜संबंधी सुधारा᭜मक उपायᲂ सिहत वषᭅ कᳱ समाि᳙ के एक माह के भीतर रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन को सᲅपी जाएगी।
27. गगंा सरुᭃा लखेा परीᭃा का आयोजन और रा᭔य सिमितयᲂ ᳇ारा ऐसी लखेा परीᭃा ᳯरपोटᭅ ᮧ᭭ततु करना--- (1) रा᭔य गंगा सिमितयᲂ का यह कतᭅ᳞ होगा ᳰक वे िजला गगंा सुरᭃा सिमितयᲂ ᳇ारा गगंा लेखा परीᭃा कᳱ ᳯरपोटᭅ त᭜संबंधी कᳱ गई सुधारा᭜मक कारᭅवाई सिहत रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को ᮧ᭭तुत करᱶ तथा उसे सावᭅजिनक ᭃेᮢ मᱶ उपल᭣ध भी कराएं और अपनी वेबसाइट पर भी दशाᭅएं।
(2) गगंा सुरᭃा लेखा परीᭃा मᱶ ये िववरण शािमल ᳰकए जाएंगे और रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन ᳇ारा जारी अिधसूचना के अनुसार िविन᳸द᳥ अतंरालᲂ (इस आदेश मᱶ उि᭨लिखत अ᭠यथा सुरिᭃत) पर यथा िनधाᭅᳯरत ढंग से लेखा परीᭃा कᳱ जाएगी।
28. रा᭔य गगंा सिमित का नोडल अिभकरण होना--- रा᭔य गगंा सिमित, रा᭔य मᱶ इस आदेश के ᮧावधानᲂ के कायाᭅ᭠वयन तथा गंगा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ ᮧदषूण के ᮧभावी िनवारण तथा नदी का संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन के िलए रा᭔य ᳞ापी नोडल अिभकरण होगी।
29. रा᳦ीय गगंा पᳯरषद तथा रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के िनदᱷश रा᭔य गगंा सिमित पर बा᭟यकारी हᲂग-े--- ᮧ᭜येक रा᭔य गंगा सिमित इस आदेश के ᮧावधानᲂ को अनदेखा करन े के पूवाᭅᮕह के िबना इस आदेश के तहत अपने अिधकारᲂ का ᮧयोग अथवा कायᲄ का िन᭬पादन करते समय वह ऐसे िनणᭅयᲂ अथवा िनदᱷशᲂ (तकनीकᳱ और ᮧशासिनक मामलᲂ से संबंिधत होन े वाले िनदᱷशᲂ सिहत) जो रा᳦ीय पᳯरषद तथा रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन समय-समय पर गगंा नदी मᱶ ᮧदषूण िनवारण तथा उसके संरᭃण, सुरᭃा एवं ᮧबंधन के िलए उसे िलिखत मᱶ ᳰदए जाएं, का पालन करेगी।
30. रा᭔य गगंा नदी सरंᭃण ᮧािधकरणᲂ और रा᭔य कायᭅकारी सिमितयᲂ का िवघटन— (1) रा᭔य गगंा सिमितयᲂ के गठन कᳱ तारीख से, इस आदेश के लाग ूहोने से पहले गᳯठत संबंिधत गᳯठत संबंिधत रा᭔य गंगा नदी संरᭃण ᮧािधकरणᲂ के साथ-साथ रा᭔य कायᭅकारी सिमितयᲂ को िवघᳯटत हो गया माना जाएगा।
(2) ऐसे िवघटन से पहल,े उप-पैराᮕाफ (1) के अंतगᭅत ᮧािधकरणᲂ और सिमितयᲂ ᳇ारा ᳰकए गए अथवा हटा ᳰदए जान ेवाल े सभी कायᲄ अथवा कᳱ गई कारᭅवाई अथवा खचᭅ कᳱ गई रािश अथवा खचᭅ के िलए ᮧािधकृत रािश को िन᭬पादन कर िलया माना जाएगा अथवा इस आदेश के संगत ᮧापधानᲂ के तहत ले िलया गया माना जाएगा।
31. एक ᮧािधकरण के ᱨप मᱶ रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन का गठन- (1) इस आदेश के लागू होने के तारीखसे सोसाइटी पंजीकरण अिधिनयम, 1860 (1860 का 21) के अतंगᭅत पजंीकृत एक सोसाइटी रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन अिधिनयम के उे᭫ य से और इस आदेश तथा अिधिनयम और इसके तहत बनाए गए िनयमᲂ अथवा जारी ᳰकए गए िनदᱷशᲂ के अंतगᭅत िविन᳸द᭬ ट ᳰकए गए अनुसार शिᲦयᲂ का ᮧयोग करने तथा कायᲃ का िन᭬ पादन के करने के िलए इस अिधिनयम के अंतगᭅत इसी नाम से गᳯठत एक ᮧािधकरण होगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13
(2) रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन का संघटन परैा 35 मᱶ ᳰदए गए अनुसार होगा।
32. रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन के ᮧचालन का ᭃेᮢ - रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के ᮧचालन का ᭃेᮢ पैराᮕाफ 2 मᱶ ᱨपरेखा ᳰदया गया ᭃेᮢ होगा ।
33. रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन नोडल एजᱶसी होगा --- इस आदेश के ᮧावधानᲂ के रा᭬ ᮝ ᭪ यापी कायाᭅ᭠ वयन तथा ᮧदषूण के ᮧभावी उपशमन और गंगा नदी तथा उसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के पुनᱨार, संरᭃण और ᮧबंधन के िलए रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन एक नोडल एजᱶसी होगा ।
34. एक अिधकार ᮧा᭡ त संगठन के ᱨप मᱶ रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन- रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन दो ᭭ तरीय ᮧबंधन के साथ एक अिधकार ᮧा᭡ त संगठन होगा िजसके पास इस आदेश मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᳰकए गए अनुसार ᮧशासिनक, मू᭨ यांकन एवं अनुमोदन कᳱ शिᲦयां हᲂगी और कतᭅ᭪ य कायᭅ तथा शिᲦयां होगी।
35. रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन का सघंटन:- रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गंगा िमशन टू-टीयर िनगरानी संरचना होगी और इसमᱶ गवᭅᳲनग पᳯरषद और कायᭅकारी सिमितयां शािमल हᲂगी
(1) गवᳺनग पᳯरषद मᱶ िन᭥ निलिखत सद᭭ य शािमल हᲂग ेनामत:
(क) रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गंगा िमशन के महा िनदेशक अ᭟ यᭃ पदेन (ख) संयु त सिचव, जल संसाधन, नदी िवकास और गगंा संरᭃण मंᮢालय सद᭭ य पदेन (ग) संयु त सिचव, शहरी िवकास मंᮢालय सद᭭ य पदेन (घ) संयु त सिचव, पयाᭅवरण, वन और जलवायु पᳯरवतᭅन मंᮢालय सद᭭ य पदेन (ङ) संयु त सिचव, ᭪ यय िवभाग सद᭭ य पदेन (च) नीित आयोग के ᮧितिनिध (संयु त सिचव के ᭭ तर से कम कम न हो) सद᭭ य पदेन (छ) अ᭟ यᭃ, के᭠ ᮤ ीय ᮧदषूण िनयंᮢण बोडᭅ सद᭭ य पदेन (ज) ᮧधान सिचव, शहरी िवकास, िबहार सरकार सद᭭ य पदेन (झ) ᮧधान सिचव, शहरी िवकास, झारखंड सरकार सद᭭ य पदेन (ञ) ᮧधान सिचव, शहरी िवकास, उ᭜ तर ᮧदेश सरकार सद᭭ य पदेन (ट) ᮧधान सिचव, पेयजल, उ᭜ तराखंड सरकार सद᭭ य पदेन (ठ) ᮧधान सिचव, शहरी िवकास, पि᳟म बंगाल सरकार सद᭭ य पदेन (ड) ऐ जी यूᳯटव ऑᳰफसर (िड᭡टी डीजी), रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन सद᭭ य पदेन (ढ) ऐ जी यूᳯटव डायरे टर (तकनीकᳱ), रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन सद᭭ य पदेन (ण) ऐ जीक् यूᳯटव डायरे टर (िव᭜ त), रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन सद᭭ य पदेन (त) ऐ जी यूᳯटव डायरे टर (पᳯरयोजना), रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन सद᭭ य पदेन (थ) ऐ जी यूᳯटव डायरे टर (ᮧशासन), रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन सद᭭ य-सिचव
(2) गवᭅᳲनग पᳯरषद मᱶ से गᳯठत कᳱ गई कायᭅकाᳯरणी सिमित मᱶ िन᭥ निलिखत सद᭭ य शािमल हᲂगे नामत:- (क) महािनदेशक, रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन-अ᭟ यᭃ पदेन (ख) संयु त सिचव, ᭪ यय िवभाग-सद᭭ य पदेन 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ग) नीित आयोग के ᮧितिनिध (संयु त सिचव के ᭭ तर का) -सद᭭ य पदेन (घ) संबंिधत रा᭔ य (रा᭔ यᲂ) के ᮧधान सिचव-सद᭭ य पदेन (ङ) ऐ जी यूᳯटव अिधकारी (िड᭡ टी डीजी), रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन - सद᭭ य पदेन (च) ऐ जी यूᳯटव डायरे टर (िव᭜ त) -सद᭭ य पदेन (छ) ऐ जी यूᳯटव डायरे टर ( तकनीकᳱ) -सद᭭ य पदेन (ज) ऐ जी यूᳯटव डायरे टर (पᳯरयोजनाएं) -सद᭭ य पदेन
(3) महािनदेशक, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन यᳰद आव᭫ यक स मझते ह ᱹतो कायᭅकारी सिमित, गवᭅᳲनग पᳯरषद के अ᭠ य कोई सद᭭ य के साथ काम कर सकते ह।ै
(4) गवᭅᳲनग पᳯरषद अपने सद᭭ यᲂ मᱶ से एक उप-सिमित का गठन कर सकती ह ै और पᳯरयोजना के मू᭨ यांकन हतेु कुछ तकनीकᳱ िवशेष᭄ᲂ के साथ भी कायᭅ कर सकते ह।ᱹ
(5) संबंिधत रा᭔ यᲂ के ᮧितिनिध उप-सिमित के सद᭭ य हᲂगे।
(6) गवᳺनग काउंिसल के पास आधे सद᭭ यᲂ का कोरम होना चािहए ।
36. (1) 1000 करोड़ ᱨपये तक के सभी अनुमोदन ईसी मᱶ िनिहत हᲂगे । इसके बदल ेमᱶ ईसी तीन महीने मᱶ कम से कम एक बार जीसी को ᳯरपोटᭅ करᱶगे ।
(2) त कनीकᳱ िवशेष᭄ᲂ/या मा᭠ यता ᮧा᭡ त सं᭭ थाना या भारतीय तकनीकᳱ सं᭭ थानᲂ के कंसॉ᳷टयम ᳇ारा पᳯरयोजना के तृतीय पᭃ मू᭨ यांकन के पूणᭅ होने के प᭫ चात जीसी कᳱ उप सिमित पᳯरयोजना का मू᭨ यांकन करेगी ।
(3) ततृीय पᭃ, तकनीकᳱ मू᭨ यांकन उनके मू᭨ य को ᭟ यान मᱶ न रखते ᱟए सभी पᳯरयोजनाᲐ के िलए होगा ।
37. रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के महािनदेशक और कायᭅकारी िनदेशक कᳱ िनयिुᲦ
(1) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन के महािनदेशक कᳱ िनयुिᲦ के᭠ ᮤ सरकार ᳇ारा कᳱ जाएगी। महािनदेशक का पद भारत सरकार के अपर सिचव अथवा सिचव के समकᭃ होगा। िनयुिᲦ कᳱ शतᱸ के᭠ ᮤ सरकार ᳇ारा िनधाᭅᳯरत कᳱ जाएंगी।
(2) कायᭅकारी िनदेशक, िवᱫ कᳱ िनयुिᲦ िनधाᭅᳯरत भतᱮ िनयमᲂ के अनुसार ᮧितिनयुिᲦ के आधार पर के᭠ ᮤ सरकार कᳱ संगᳯठत लेखा सेवाᲐ के अिधकाᳯरयᲂ मᱶ से कᳱ जाएगी िजसका पद भारत सरकार के संयुᲦ सिचव के समकᭃ होगा।
(3) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन मᱶ ᮧशासन और पᳯरयोजनाᲐ के िलए अलग-अलग कायᭅकारी िनदेशक का कम से कम एक पद होगा िजसका ओहदा भारत सरकार के संयुᲦ सिचव के समकᭃ।
(4) कायᭅकारी िनदेशको मᱶ से एक को रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन को उप महािनदेशक के ᱨप मᱶ पदनािमत ᳰकया जाएगा, िजसकᳱ िनयुिᲦ के᭠ ᮤ सरकार ᳇ारा कᳱ जाएगी।
(5) कायᭅकारी सिमित को कोई भी मनोनीत सद᭭ य का ᭭ तर भारत सरकार के संयु त सिचव कᳱ ᮰ेणी से कम नहᱭ होगा।
38. (1) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के क᭜ तᭅ᭪ य : रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन के िन᭥ निलिखत क᭜ तᭅ᭪ य हᲂग-े
(i) इस आदेश के पैराᮕाफ 5 मᱶ ᳰदए गए िसांतᲂ और उसमᱶ ᳰदए गए ᮧावधानᲂ का अनुसरण करना,
(ii) रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद के िनणᭅयᲂ और िनदेशᲂ का अनुपालन करना और इसके ᳇ारा अनुमोᳰदत गगंा बेिसन ᮧबंधन योजना का रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद के िनदᱷशानुसार कायाᭅ᭠ वयन करना,
(iii) समयब तरीके से नदी गगंा पᳯरषद के पुनᱨार और संरᭃण के िलए सभी कायᭅकलापᲂ को समि᭠वत करना ।
(iv) सभी अ᭠ य कायᭅ करना अथवा कुछ कायᲄ को नहᱭ करना जो गंगा नदी और इसकᳱ उप नᳰदयᲂ के पुनᱨार और संरᭃण के िलए आव᭫ यक हᲂ । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15
39. रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के कायᭅ.......... (1) इस आदेश के ᮧावधानᲂ के पूवाᭅᮕह के िबना रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन िन᭥ निलिखत कᳱ पहचान करेगी अथवा पहचान का कारण बनगेी । (क) सीवरेज और औ᳒ोिगक अपिश᭬ ट, शवᲂ को जलान ेऔर गाड़ने तथा पशᲐु के अवशषेᲂ के िनपटान और वािणि᭔यक, मनोरंजन और धाᳶमक कायᭅकलापᲂ से खतरे सिहत गंगा और उसकᳱ उप नᳰदयᲂ के पास िजल ेके ᮧ᭜ येक गांव और क᭭ बे मᱶ गगंा नदी के िलए िविश᭬ ट खतरे । (ख) गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के पास ऐसे सभी िजलᲂ के ᮧ᭜ येक गांव और क᭭ बे मᱶ ᮧ᭜ येक गांव मᱶ ऐसे खतरᲂ का सामना करने के िलए अपेिᭃत उपायᲂ के ᮧकार । (ग) वे िविश᭬ ट ᭃेᮢ जहां गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के संरᭃण और संरᭃा के िलए ऐसे उपचारा᭜ मक कारᭅवाई कᳱ जानी अपेिᭃत ह ै। (घ) वे उपाय, जो शोिधत जल के पुन: उपयोग के िलए आव᭫ यक हᲂगे तथा के᭠ ᮤ सरकार के मंᮢालयᲂ जैसे रेलवे, पॉवर और पेᮝोिलयम, ᮧाकृितक गैस आᳰद रा᭔ य सरकारᲂ, के᭠ ᮤ और रा᭔ य सरकार के ᭭ वाय᭜ त िनकायᲂ, मा᭠ यता ᮧा᭡ त सं᭭ थानᲂ और सभी अ᭠ य संगठनᲂ के साथ समझौता ᭄ापन करना, जो रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन सही समझे ।
(2) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन, गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के पास ऐसे िविन᳸द᭬ ट िजलᲂ के ᮧ᭜ येक गांव और क᭭ बे मᱶ गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के संरᭃण और संरᭃा के िलए अ᭠ य व᭭ तᲐु मᱶ लागत, समयबता और उ᭜ तरदािय᭜ वᲂ के आवंटन के साथ गगंा नदी बेिसन ᮧबंधन योजना बनाएगा अथवा बनाने का कारण, बनेगा और इसके िलए पᳯरयोजनाᲐ का कायाᭅ᭠ वयन करेगा।
(3) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन िन᭥ निलिखत कायᭅ करेगा :- (क) जल गणुव᭜ ता सुिनि᳟त करन ेतथा पयाᭅवरण ᱨप से ᭭ थायी संरᭃण, गंगा नदी और उसकᳱ उप-नᳰदयᲂ का संरᭃण और ᮧबंधन और इसे अिधसूिचत करना तथा पयाᭅ᭡ त पाᳯरि᭭थितकᳱय ᮧवाह को बनाए रखन ेके िलए आव᭫ यक सभी उपायᲂ को लने े अथवा िनदᱷिशत करन ेके िलए सभी समयᲂ पर िविभ᭠ न ᭃेᮢᲂ मᱶ िविभ᭠ न ᳲबदᲐु पर रखे जाने के िलए अपेिᭃत गगंा नदी और उसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ पाᳯरि᭭थितकᳱय ᮧवाह और पᳯरणाम के िनधाᭅरण का कारण बनगेा । (ख) ऐसे ᭭ थानᲂ को पहचानने का कारण बनना; जहां गंगा नदी के जल के पयाᭅवरणीय ᮧवाह को आशोिधत ᳰकया गया ह ैतथा इसके सुधार के िलए उपाय करना ताᳰक गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के संरᭃण, संरᭃा और ᮧबंधन के िलए जल के सतत ᮧवाह को बनाए रखा जा सके । (ग) जल के इंजीिनयडᭅ डाइवजᭅन अथवा जल के भंडारण अथवा ᳰकसी अ᭠ य साधन के कारण गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ जल के अंतराल के ᭭ थान पहचानना और इनके संबंध मᱶ योजनाएं लाग ूकरना अथवा इसके िलए उपचारा᭜ मक कारᭅवाई करना । (घ) गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ जल के ᮧवाह और ᮧदषूण के ᭭ तर कᳱ लगातार िनगरानी करन ेके िलए एक ᮧणाली तैयार करना । (ड.) ऐसे सभी उपाय करना, जो रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद के िनणᭅय को लागू करन ेके िलए आव᭫ यक हᲂ ताᳰक गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ पयाᭅ᭡ त पाᳯरि᭭थितकᳱय ᮧवाह बनाये रखा जा सके । (च) रा᭔ य सरकारᲂ, िविश᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ, िविन᳸द᭬ ट िजला गंगा सिमितयᲂ अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकाᳯरयᲂ अथवा ᳰकसी ᭪ यिᲦ अथवा िनकाय, ᳰकसी ᮧािधकरण, बोडᭅ या िनगम को ᮧदषूण के उपशमन और संरᭃण गगंा नदी और इसकᳱ उप- नᳰदयᲂ के संरᭃण और ᮧबंधन के िलए िव᭭ तृत पᳯरयोजना ᳯरपोटᭅ तैयार करने अथवा पᳯरयोजनाᲐ के कायाᭅ᭠ वयन के िलए ᳰकसी एजᱶसी ᳇ारा सहायता ᮧदान करना अथवा सहायता का कारण बनना । 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (छ) ᮧदषूण के उपशमन तथा गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के संरᭃण, संरᭃा अैर ᮧबंधन के संबंध मᱶ ᭄ान आधार तथा िव᭫ लेषणा᭜ मक उपकरणᲂ के शोध, िवकास और ᮧसार के िलए एक या अिधक मौजूदा कᱶ ᮤᲂ कᳱ ᭭ थापना करना या ᭭ थापना को सुकर बनाना अथवा नामोᳰ᭬ ट और िनदᱷिशत करना । (ज) कोई अ᭠ य उपाय करना, जो जल के सतत ᮧवाह और गंगा और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ ᮧदषूण के उपशमन के िलए आव᭫ यक हो ।
(4) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन पैराᮕाफ 7 मᱶ बताए गए सभी ऐसे अ᭠ य आपात उपाय करेगा ।
40. गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के ᳰकनारे ᳰकसी उपयु त ᭭ थान पर गगंा नदी मॉनीटᳳरग के᭠ ᮤ कᳱ ᭭ थापना------ रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन गंगा नदी बेिसन से ᭭ थानᲂ को पहचानेगा अथवा ऐसे ᭭ थानᲂ पर ᭭ थापना करेगा अथवा ᳰकसी मौजूदा ᮧयोगशाला अथवा के᭠ ᮤ अथवा सं᭭ थान को के᭠ ᮤ के ᱨप मᱶ नामोᳰ᭬ ट करेगा िजसे ‘ᳯर वर गगंा मॉनीटᳳरग सᱶटर’ कहा जाएगा, जो अ᭠ य बातᲂ मᱶ इस आदेश के अंतगᭅत यथापेिᭃत जल के लगातार ᮧवाह और ᮧदषूण के ᭭ तर को मॉनीटर करᱶग ेऔर वहां उपचारा᭜ मक कारᭅवाई करने के िलए रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को तुरंत ᳯरपोटᭅ करᱶग े।
41. रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन कᳱ शिᲦया-ं------- (1) रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद के पयᭅवेᭃण और िनदेश के अंतगᭅत गंगा नदी और उसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के संरᭃण, संरᭃा और ᮧबंधन के कायᭅ को सुकर बनान ेकᳱ भूिमका, उ᭜ तरदािय᭜ व और शिᲦयᲂ से यु त रा᭬ ᮝीय एजᱶसी होन े के कारण रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन गगंा नदी के संरᭃण, संरᭃा और ᮧबंधन के िलए रा᭬ ᮝीय पᳯरषद अथवा के᭠ ᮤ सरकार को िसफाᳯरश करेगा अथवा ᭭ वयं ही रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ अथवा िजला गगंा सिमितयᲂ अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकरण अथवा ᳰकसी अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा ᳰकसी ᭪ यिᲦ सं᭭ था, समूह अथवा एजᱶसी को अपने िनणᭅयानुसार िनदेश जारी करेगा तथा इसके पास ऐसे सभी उपाय करन ेऔर कायᭅ करन ेकᳱ शिᲦयां हᲂगी, जो यह गंगा नदी तथा इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण के िनषधे, िनयंᮢण और उपशमन के िलए आव᭫ यक अथवा उिचत समझे, िजनसे गंगा नदी को इसकᳱ ᮧाकृितक तथा पुरातन ि᭭थित तक संरिᭃत ᳰकया जा सके तथा गगंा नदी तथा इससे संबंिधत मामलᲂ के संरᭃण और ᮧबंधन के िलए गगंा नदी मᱶ जल के सतत तथा पयाᭅ᭡ त ᮧवाह को सुिनि᳟त ᳰकया जा सके ।
2. िवशेष ᱨप से तथा उप-पैराᮕाफ 1 के ᮧावधानᲂ कᳱ सामा᭠ यतया के पूवाᭅᮕह के िबना तथा इस आदेश मᱶ यथा अ᭠ यथा उपबंिधत ऐसे िनदेश गंगा नदी के ᮧबंधन के सभी अथवा ᳰकसी मामले को शािमल कर सकती ह,ै नामत:- (क) परैाᮕाफ 4 मᱶ ᳰदए गए िसांतᲂ के अनुसार मᱶ इस आदेश के पैराᮕाफ 55 मᱶ उि᭨लिखत कायᲄ को पूरा करना;
(ख) के᭠ ᮤ सरकार के अनुमोदन से ᮧदषूण के उपशमन तथा गंगा नदी के संरᭃण, संरᭃा और ᮧबंधन के िलए रा᭬ ᮝीय नीित बनाना । (ग) गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ संरᭃण, संरᭃा, ᮧदषूण के िनषेध, िनयंᮢण और उपशमन के िलए गंगा बेिसन ᮧबंधन योजना के ᮧभावी कायाᭅ᭠ वयन के िलए के᭠ ᮤ सरकार के अनुमोदन से ᳰकसी देश अथवा िवदेशी एजᱶसी के साथ समझौता ᭄ापन करना । (घ) आशोधनᲂ के साथ अथवा उसके िबना नदी गंगा बेिसन ᮧबंधन योजना को अनुमोᳰदत करना और सीधे संशोधन, यᳰद कोई हो, उस पर करना;
(ड.) ᮧगित ᳯरपोटᭅ का पयᭅवेᭃण करना, समीᭃा करना और रा᭔ य गंगा सिमितयᲂ, िजला गंगा संरᭃण सिमितयᲂ अथवा ᭭ थानीय ᮧािधकरणᲂ और अ᭠ य ᮧािधकरणᲂ को बुिनयादी ᮧबंधन योजना और गंगा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के मामलᲂ से संबंिधत ᳰकसी अ᭠ य मामले पर िनदᱷश जारी करना । (च) सीवरेज के बढ़ने और बिह᮲ाव शोधन अवसंरचना, आवाह ᭃेᮢ उपचार, बाढ़ मैदानᲂ के संरᭃण, जन-जागᱨकता सृजन करना, जलीय और राइपेᳯरयन जीवन और जैव िविवधता के संरᭃण और पयाᭅवरणीय ᱨप से ᭭ थायी नदी संरᭃण के संवधᭅन के िलए ऐसे अ᭠ य उपायᲂ सिहत गगंा नदी मᱶ ᮧदषूण के उपशमन के िलए कायᭅᮓमᲂ कᳱ योजना बनाना, िव᭜ तपोषण और कायाᭅ᭠ वयन अनुमोᳰदत करना । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 (छ) ᮧदषूण के िनषेध, िनयंᮢण और उपशमन तथा गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ के संरᭃण और ᮧबंधन के िलए आरंभ ᳰकए गए िविभ᭠ न कायᭅᮓमᲂ अथवा कायᭅकलापᲂ के कायाᭅ᭠ वयन का सम᭠ वय, मॉनीटᳳरग और समीᭃा करना । (ज) नदी कᳱ पाᳯरि᭭थितकᳱ को पुन: बहाल करन ेऔर नदी गगंा बेिसन रा᭔ यᲂ के ᮧबंधन से संगत उपायᲂ को करन ेके िलए ᳰकसी ᭪ यिᲦ अथवा ᮧािधकरण को िनदᱷश देना । (झ) ᭭ पेशल पपᭅज वेिहकल के सृजन के िलए के᭠ ᮤ सरकार को िसफाᳯरश करना (चाह ेकंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अिधिनयम, 1860 (1860 का 21) के अंतगᭅत एक कंपनी के ᱨप मᱶ अथवा भारतीय ᭠ यास अिधिनयम, 1882 (1882 का 2) के अधीन एक ᭠ यास के ᱨप मᱶ) जैसाᳰक इस आदेश अथवा उ त आदेश के ᮧयोजन के कायाᭅ᭠ वयन के िलए उपयु त हो । (ञ) ᮧदषूण के ᮧभावी िनषेध, िनयंᮢण और उपशमन, गगंा नदी और इसकᳱ उप-नᳰदयᲂ मᱶ संरᭃण और संरᭃा और ᮧबंधन को सुिनि᳟त करन ेके िलए नीित और कायᭅ के बेहतर सम᭠ वय के िलए ऐसे उपाय करना, िजसे आव᭫ यक समझा जाए । (ट) पᳯरयोजनाᲐ के उपयु त तथा शीᮖ कायाᭅ᭠ वयन के िलए ᳰकसी संगत ᭪ यिᲦ अथवा ᮧािधकारी को ऐसे िनदेश जारी करना अथवा ऐसी पᳯरयोजनाᲐ को िनर᭭ त करना अथवा िनिधयᲂ के जारी रखने को रोकना अथवा पहले से जारी कᳱ गई धनरािश को सीधे ᳯरफंड करना और ᳰकसी अ᭠ य ᭪ यिᲦ अथवा बोडᭅ अथवा कॉरपोरेशन को इसे शीᮖ कायाᭅ᭠ वयन हतेु सᲅपना । (ठ) पहले से जारी ᳰकसी भी कानून के ᮧित पूवाᭅᮕह रखे िबना लेखᲂ या अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के रख-रखाव से ᳰकसी संबंिधत या ᮧािधकरण को िनदᱷश देना जैसा ᳰक रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट ᳰकया जाए;
(ड) ऐसे अ᭠ य उपाय करना जो ᳰक गंगा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ ᮧदषूण के बचाव, िनयंᮢण और उपशमन कᳱ उपलि᭣ध, संरᭃण और िनवारण और ᮧबंधन के िलए आव᭫ यक ह;ै
(3) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को मुᲂ पर िनदᱷशᲂ को जारी करने कᳱ शिᲦ होगी जोᳰक अिधिनयम कᳱ धारा 5 मᱶ िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए ह।ᱹ
(4) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन अपन ेिनणᭅयᲂ के कायाᭅ᭠ वयन हतेु तथा रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद के िनणᭅयᲂ के िलए उपयु त ᮧणाली तैयार करे।
(42) कितपय मामलᲂ मᱶ पवूᭅ अनमुोदन देना---- ᮧ᭜ येक ᭪ यिᲦ रा᭔ य गंगा सिमितयां, िजला गंगा संरᭃण सिमितयां और ᭭ थानीय ᮧािधकरण तथा अ᭠ य ᮧािधकारी गंगा नदी से संबंिधत तथा गगंा नदी या इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के दायरे मᱶ आन े वाले ᭃेᮢ से संबंिधत िन᭥ निलिखत मामलᲂ पर, यᳰद रा᭬ ᮝीय गंगा नदी के िनणᭅयᲂ को कायाᭅि᭠वत करना अपेिᭃत ह,ै तो रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन का पूवᭅ अनमुोदन ᮧा᭡ त करना होगा। नामत:- (क) गगंा नदी के डाउन ᭭ ᮝीम जल के ᮧवाह को ᮧभािवत ᳰकए िबना गगंा नदी मᱶ जल के भ᭛ डारण के डाइवजᭅन कᳱ ᮧणाली;
(ख) गगंा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना ᭃेᮢᲂ पर पलुᲂ और सहायक सड़कᲂ तथा तटᲂ का िनमाᭅण;
(ग) घाटᲂ का िनमाᭅण अथवा ᳰकसी भी मौजूदा घाट का िव᭭ तार;
(घ) घाटᲂ का िनमाᭅण;
(ड.) जल के संᮕह अथवा डाइवजᭅन या िनयंᮢण के िलए ᭭ थायी जलीय संरचनाᲐ का िनमाᭅण अथवा गगंा नदी अथवा इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ का चैनलीकरण;
(च) पहाड़ी ढलानᲂ और अिधसूिचत वन तथा अ᭠ य पयाᭅवरणीय दिृ᳥ से संवेदी ᭃेᮢᲂ का वन कटाव;
(छ) कोई अ᭠ य कायᭅकलाप जो ᳰक पैराᮕाफ 4 मᱶ िसांतᲂ के िवपरीत िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए ह ᱹउ᭠ हᱶ रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट ᳰकया जाए। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
43. िवᱫीय ढाचंा ---- (1) रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन ᳇ारा बजटीय आवंटन अपन ेकायᲄ, ल᭯ यᲂ और उे᭫ यᲂ को पूरा करन ेसे संबंिधत ᭪ यय तथा ᭭ थापना ᭪ यय को वहन करने हतेु उपयोग ᳰकया जाएगा। इसके िलए शतᭅ यह ह ैᳰक अनुदान, ऋण और उधार के ᱨप मᱶ ᮧा᭡ त धन उ᭠ हᱭ मᱶ िविन᳸द᭬ ट उे᭫ यᲂ के िलए वहन ᳰकया जाएगा िजनके िलए यह अनुदान, ऋण और उधार ᮧा᭡ त ᱟआ ह।ै
(2) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन लेखᲂ तथा अ᭠ य संब ᳯरकाडᲄ का उपयु त ᱨप से रख-रखाव रखेगा और वाᳶषक ᭪ यय िववरण तैयार करेगा।
(3) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के लेखᲂ कᳱ सांिविधक लेखा परीᭃा भारत के िनयंᮢक और महालेखा परीᭃक ᳇ारा कᳱ जाएगी और वाᳶषक लेखा परीᭃा परूी होने के प᭫ चात लेखा परीᭃा एजᱶसी वाᳶषक लेखा परीᭃा ᮧमाण पᮢ भेजेगी।
(4) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के कायᭅ के᭠ ᮤ ीय सतकᭅता आयोग के िनयंᮢण मᱶ ह ᱹऔर सतकᭅता संबंधी मामलᲂ कᳱ देख रेख के िलए एक सतकᭅता अिधकारी होगा।
(5) लेखा परीᭃा ᳯरपोटᭅ के साथ वाᳶषक ᭪ यय िववरण ᮧित वषᭅ अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल को भेजा जायेगा और के᭠ ᮤ सरकार इसे संसद के दोनᲂ सदनᲂ मᱶ ᮧ᭭ तुत करेगी।
44. काननू िवशषे᭄ᲂ को कायᭅ पर लगाना रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन के पास एक उपयु त िवधायी ᭪ यव᭭ था होगी िजसके िलए रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन कानूनी िवशेष᭄ परामशᭅदाता और िवधायी फमᭅ कᳱ सेवाएं लेगी जो ᳰक रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को िवधायी मामलᲂ पर सलाह देन ेके िलए तथा अपने कतᭅ᭪ यᲂ का िनवाᭅह करने के िलए रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को सहयोग ᮧदान करन ेके िलए आव᭫ यक ह।ै
45. ᳯरपोटᲄ कᳱ समीᭃा इसके कायᭅकलापᲂ से संबंिधत सभी ᳯरपोटᱸ तथा रा᭔ य गगंा सिमित, िजला गगंा सिमित या ᭭ था नीय ᮧािधकरण या बोडᭅ या िनगम या ᳰकसी अ᭠ य ᭪ यिᲦ से ᮧा᭡ त ᳯरपोटᲄ कᳱ रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ᳇ारा समीᭃा कᳱ जायेगी और इन ᳯरपोटᲄ मᱶ बताए गए मामलᲂ पर अपन ेिवचारᲂ के साथ यह ᳯरपोटᭅ रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद के स᭥ मुख ᳰदशा-िनदᱷश हतेु ᮧ᭭ तुत कᳱ जायेगी, यᳰद ऐसा आव᭫ यक ह।ै
46. गगंा सरुᭃा लखेा परीᭃा ᳯरपोटᲄ का समेकन ------ रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन गंगा नदी कᳱ गगंा सुरᭃा लेखा परीᭃा कᳱ समेᳰकत ᳯरपोटᭅ तैयार करेगा तथा उसे रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद को उन पर उपचारा᭜ मक कारᭅवाई के साथ ᮧ᭭ तुत करेगा तथा इसे सावᭅजिनक ᭃेᮢ मᱶ भी उपल᭣ ध कराया जायेगा और इसे वेबसाइट पर दशाᭅया जायेगा।
47. सचूना, िनरीᭃण आयोिजत करन े, ᳯरपोटᱸ ᮧकािशत करन ेइ᭜ याᳰद के सबंधं मᱶ रा᭬ ᮝीय ᭭ व᭒ छ गगंा िमशन कᳱ शिᲦया ं--- ----- (1) जहां रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन अिधिनयम कᳱ धारा 5 के तहत इसे आव᭫ यक समझᱶ उसे वह िलिखत मᱶ आदेश देकर यह कह सकता ह-ै---- (ए) ᳰकसी भी रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ, िजला गगंा संरᭃण सिमितयᲂ या ᭭ थानीय ᮧािधकरण या अ᭠ य ᮧािधकरण या बोडᭅ या िनगम या ᭪ यिᲦ िजसे भी ᳰकसी भी पᳯरयोजना के कायᭅिन᭬ पादन या ऐसी पᳯरयोजना से संबंिधत कोई कायᭅ सᲅपा गया ह ैया ᳰकसी भी समय िनिधयᲂ के उपयोग के बारे मᱶ सूचना या पᳯरयोजना के कायᭅ िन᭬ पादन के िलए आवंᳯटत ऐसी पᳯरयोजना से संबंिधत ᭭ प᭬ टीकरण या कायᭅिन᭬ पादन या आवंᳯटत िनिध के उपयोग के बारे मᱶ सूचना को िलिखत मᱶ या सावᭅजिनक ᱨप से ᮧचार-ᮧसार करन ेहतेु पूछा जा सकता ह ैजैसा भी रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन अपेिᭃत समझे; अथवा (बी) एक या एक से अिधक ᭪ यिᲦ या ᳰकसी ᮧािधकरण को िनयु त करना जो कायᭅ करन े अथवा कायᭅिन᭬ पादन के िलए आवंᳯटत पᳯरयोजना तथा आवंᳯटत िनिध के उपयोग के संबंध मᱶ पूछताछ कर सके। (सी) अपने ᳰकसी भी अिधकारी या कमᭅचारी अथवा के᭠ ᮤ सरकार या रा᭔ य सरकार अथवा ᳰकसी अ᭠ य ᮧािधकरण के अिधकाᳯरयᲂ और कमᭅचाᳯरयᲂ को ᳰकसी भी आवंᳯटत पᳯरयोजना के कायᭅकरण अथवा कायᭅिन᭬ पादन अथवा िनिध के उपयोग के संबंध मᱶ रा᭔ य गंगा सिमितयᲂ, िजला गंगा संरᭃण सिमितयᲂ अथवा अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा बोडᭅ अथवा िनगम अथवा संबंिधत ᭪ यिᲦ से उनके लेखᲂ और अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के िनरीᭃण हते ुिनदᱷश देना। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 (डी) ऐसा कोई ᭪ यिᲦ, अिधकारी, रा᭔ य सरकार या ᮧािधकरण अपेिᭃत ह ै जो इसे संबंिधत ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ ᳯरपोटᭅ, ᳯरटनᭅ, सांियकᳱ और अ᭠ य सूचना भेजे और ऐसा ᭪ यिᲦ, अिधकारी, रा᭔ य सरकार अथवा अ᭠ य ᮧािधकरण को यह कायᭅ करना बा᭟ य होगा।
48. िवᱫ पोषण और कायाᭅ᭠ वयन मॉडल – (1) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन का िवकास होगा और यह िनरंतर अपन ेिवᱫीय मॉडलᲂ को संशोिधत करेगा िजससे पᳯरयोजनाᲐ के कायᭅिन᭬ पादन और सततता मᱶ सुधार होगा और िजसे ᮧदषूण के उपशमन और गगंा नदी के पनुᱧार और संरᭃण तथा ᮧबंधन के िलए रा᭔ य गंगा सिमितयᲂ, िजला गंगा संरᭃण सिमितयᲂ अथवा अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा ᭪ यिᲦ ᳇ारा अपनाया जा सकता ह।ै
49. समᳰेकत ᳯरपोटᲄ को तयैार करना --- (1) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ, िविन᳸द᭬ ट िजला गंगा सिमितयᲂ, ᭭ थानीय ᮧािधकरणᲂ, अ᭠ य ᮧािधकरण, बोडᭅ, िनगम अथवा ᭪ यिᲦ ᳇ारा भेजी गयी ᳯरपोटᲄ और अ᭠ य सूचना के आधार पर एक समेᳰकत ᳯरपोटᭅ तैयार करेगा िजसमᱶ ᮧ᭜ येक िजले के ᳇ारा गगंा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के आस-पास के ᭃेᮢᲂ के संबंध मᱶ सूचना दी जायेगी। (ए) उनके ᳇ारा कायᭅिन᭬ पाᳰदत कᳱ जा रही योजनाᲐ कᳱ ि᭭थित और उनके ᳇ारा ᳰकए गए उपाय तथा गगंा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ कᳱ ि᭭थित से संबंिधत अ᭠ य कायᭅकलाप कᳱ ि᭭थित;
(बी) गंगा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ जल कᳱ गणुवᱫा और इस संबंध मᱶ उपचारा᭜ मक कारᭅवाई;
(सी) गंगा नदी मᱶ जल कᳱ ᳰकसी भी ᱨप मᱶ ᱨकावट और उसके कारण;
(डी) िविन᳸द᳥ िजले मᱶ नदी तट और बाढ़ मैदान और आवास कᳱ ि᭭थित;
(अ) िजला गगंा सिमित या ᭭ थानीय ᮧािधकरणᲂ ᳇ारा जनता से ᮧा᭡ त िशकायतᲂ पर ᳰकए गए उपचारा᭜ मक उपाय;
(एफ) ᮧ᭭ तािवत उपचारा᭜ मक कारᭅवाई के साथ आन ेवाले शेष बाधाᲐ का पता लगाना;
(जी) ᳯरपोटᭅ यᳰद कोई ह,ै जैसा ᳰक गंगा सुरᭃा लेखा परीᭃकᲂ ᳇ारा सूिचत ᳰकया गया ह;ै (एच) गगंा नदी और उसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ कᳱ दशा के बारे मᱶ संबंिधत अ᭠ य सभी सूचना;
(2) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन उपपरैाᮕाफ -1 मᱶ उि᭨लिखत समेᳰकत ᳯरपोटᭅ कᳱ समीᭃा करन े के प᭫ चात कायᭅबल को उपचारा᭜ मक कारᭅवाई के साथ उसे ᮧ᭭ तुत करेगा ।
50. वाᳶषक ᳯरपोटᭅ------ (1) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन अगल े वषᭅ से तरंुत पहल े अपने ᳇ारा और गगंा नदी के संबंध मᱶ अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल, िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ, िविन᳸द᭬ ट िजला गगंा संरᭃण सिमितयᲂ, संबंिधत ᭭ थानीय ᮧािधकरणᲂ अथवा अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा बोडᭅ अथवा िनगम अथवा ᭪ यिᲦयᲂ ᳇ारा ᳰकए गए सभी कायᲂ कᳱ समेᳰकत वाᳶषक ᳯरपोटᭅ ᮧ᭜ येक वषᭅ के अतं के 3 माह मᱶ तैयार करेगा।
(2) रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन अपने ᳇ारा ᳰकए गए तथा गगंा नदी संबंधी अिधकार ᮧा᭡ त कायᭅबल, रा᭔ य सरकारᲂ, िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमितयᲂ, िविन᳸द᭬ ट िजला गगंा संरᭃण सिमितयᲂ, संबंिधत ᭭ थानीय ᮧािधकरणᲂ अथवा अ᭠ य ᮧािधकरण अथवा बोडᭅ अथवा िनगम अथवा ᭪ यिᲦयᲂ ᳇ारा ᳰकए गए सभी कायᲄ उपपैरा-1 मᱶ उि᭨लिखत इसकᳱ समेᳰकत वाᳶषक ᳯरपोटᭅ मᱶ अलग-अलग भागᲂ के तहत शािमल करेगी और इस समेᳰकत वाᳶषक ᳯरपोटᭅ को रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद और के᭠ ᮤ ीय सरकार को ᮧेिषत करेगी तथा इसे सावᭅजिनक ᭃेᮢ मᱶ भी उपल᭣ ध कराया जायेगा। इसे वेबसाइट पर भी दशाᭅया जायेगा।
51. सिमितयᲂ का गठन – रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन अपन ेसद᭭ यᲂ मᱶ से एक या ᭔ यादा गगंा नदी ᮧबंधन सिमितयां बनाना’ और नᳰदयᲂ अथवा जल के ᭃेᮢ मᱶ ऐसे िवशेष᭄ इस आदेश के तहत अपन ेकायᲄ के कुशल िनवᭅहन के िलए उपयु त कदम उठाए। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
52. मागᭅदशᭅन ᮧा᭡ त करना- रा᭬ ᮝीय गंगा पᳯरषद के िनणᭅयᲂ अथवा इस आदेश के ᮧावधानᲂ के कायाᭅ᭠ वयन मᱶ यᳰद कोई सम᭭ या उ᭜ प᭠ न होती ह,ै तो यह रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन का कतᭅ᭪ य होगा ᳰक रा᭬ ᮝीय गगंा पᳯरषद का मागᭅ दशᭅन ᮧा᭡ त करᱶ और तदनुसार उपयु त कारᭅवाई करᱶ।
53. िजला गगंा सरंᭃण सिमितयᲂ का गठन ---(1) के᭠ ᮤ सरकार गंगा नदी मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण को रोकन,े िनयंिᮢत करन े और समा᭡ त करन ेके िलए इस आदेश के ᮧार᭥ भ से एक िनि᳟त समय के भीतर अिधसूचना ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गंगा सिमित के परामशᭅ से िहमाचल ᮧदेश, उ᭜ तराखंड, उ᭜ तर ᮧदेश, म᭟ य ᮧदेश, छ᭜ तीसगढ़, िबहार, झारखंड, हᳯरयाणा, राज᭭ थान, पि᳟म बंगाल और रा᭬ ᮝीय राजधानी ᭃेᮢ ᳰद᭨ ली तथा ऐसे अ᭠ य रा᭔ यᲂ मᱶ , जहां गंगा नदी कᳱ ᮧमुख सहायक नᳰदयां ह,ᱹ ᮧ᭜ येक िजल ेमᱶ (इस आदेश मᱶ इसके बाद िविन᳸द᭬ ट िजला कहा गया ह)ै उ त अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उपधारा(3) के अंतगᭅत ‘’ िजला गंगा संरᭃण सिमितयᲂ’’ के नाम से एक ᮧािधकरण का गठन करेगी।
(2) ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट गगंा िजले मᱶ ᮧ᭜ येक िजला गगंा सिमित मᱶ िन᭥ निलिखत सद᭭ य हᲂग,े नामत: -- (ए) िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ िजला कले टर। अ᭟ यᭃ, पदेन (बी) िविन᳸द᭬ ट िजल ेनगर पािलकाᲐ और ᮕाम पंचायतᲂ से रा᭔ य सरकार ᳇ारा नािमत दो से अिधक ᮧितिनिध सद᭭ य (सी) रा᭬ ᮝीय नदी गगंा के साथ लगन ेवाल ेिविन᳸द᭬ ट िजल ेमᱶ कायᭅरत लोक िनमाᭅण, ᳲसचाई, जन ᭭ वा᭭ ᭝ य, इंजीिनयᳳरग और ᮕामीण पेयजल िवभाग, और रा᭔ य ᮧदषूण िनयंᮢण बोडᭅ ᮧ᭜ येक का एक ᮧितिनिध जो िजला कले टर ᳇ारा नािमत ᳰकया जाएगा। सद᭭ य, पदेन (डी) िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ िजला कले टर ᳇ारा नािमत गगंा संरᭃण कायᭅकलापᲂ से संब दो पयाᭅवरणिवद और ᭭ थानीय उ᳒ोग संघ का एक ᮧितिनिध। सद᭭ य (ई) िविन᳸द᭬ ट िजले का एक िडिव जनल वन अिधकारी । सद᭭ य, पदेन (एफ) एक िजला अिधकारी िजसे िजला कले टर िलए नािमत करे। सद᭭ य
(2) िजला कलेटर िजला गगंा सिमित के अ᭟ यᭃ हᲂग ेऔर िडवीजनल वन अिधकारी िजला गंगा सिमित के संयोजक हᲂगे।
(3) िजला गगंा सिमितयᲂ कᳱ बैठक का समय और ᭭ थान का िनधाᭅरण उस सिमित के अ᭟ यᭃ करᱶगे और इस आदेश के तहत ᮧद᭜ त कᳱ गई शिᲦयᲂ और कायᲄ का ᮧयोग करᱶगे। बशतᱷ ᳰक िजला गगंा सिमित कᳱ कम से कम एक बैठक ᮧ᭜ येक तीन माह मᱶ आयािजत कᳱ जाएगी।
(4) कोई गैर पदेन सद᭭ य सरकार को अथवा संबंिधत िजला कले टर के, जैसा भी मामला हो, िलिखत नोᳯटस देते ᱟए अपन े पद से ᭜ यागपᮢ दे सकता ह ैऔर सरकार ᳇ारा अथवा िजला कले टर ᳇ारा , जैसा भी मामला हो, उसका ᭜ यागपᮢ ᭭ वीकार ᳰकए जाने के बाद सद᭭ य नहᱭ रहगेा।
54. िजला गगंा सरंᭃण सिमित का अधीᭃण, िनदᱷशन और िनयंᮢ ण – िजला गगंा संरᭃण सिमित के ᮧबंधन (िव᭜ तीय और ᮧशासिनक मामलᲂ सिहत ) ᮧबंधन का अधीᭃण िनदᱷशन और िनयंᮢण इस आदेश मᱶ ᳰकसी बात के होते ᱟए रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन मᱶ िविहत होगा, जो इसके ᳇ारा ᮧ᭜ यᭃ ᱨप से अथवा िविन᳸द᭬ ट रा᭔ य गगंा सिमित अथवा इसके ᳰकसी अिधकारी अथवा इसके ᳇ारा िविन᳸द᭬ ट अ᭠ य ᳰकसी ᮧािधकारी के मा᭟ यम से ᮧयोग ᳰकया जाएगा।
55. िजला सिमितयᲂ के कायᭅ और शिᲦया-ं (1) ᮧ᭜ येक िजला गंगा सिमित पैराᮕाफ चार मᱶ बताए गए िसांतᲂ के अनसुार पैराᮕाफ छः और सात मᱶ िविन᳸द᳥ ᳰकए गए अनुसार ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के पुनᱧार, संरᭃण, मर᭥ मत और पनुवाᭅसन के िलए कायᲄ का िनवᭅहन और शिᲦयᲂ का ᮧयोग करेगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21
(2) िवशेष ᱨप से गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के साथ लगन ेवाल ेिडᮕडेेड ᭃेᮢᲂ के पुनᱧार, संरᭃण, मर᭥ मत और पुनवाᭅसन के िलए उप-पैराᮕाफ 1 के सामा᭠ य ᮧावधानᲂ के अलावा और इस आदेश और अिधिनयम के अ᭠ य ᮧावधानᲂ तथा इनके अंतगᭅत बनाए गए िनयमᲂ के अधीन ᮧ᭜ येक गंगा सिमित को िविन᳸द᭬ ट िजले मᱶ गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के संबंध मᱶ िन᭥ निलिखत शिᲦयां और अिधकार ᮧा᭡ त हᲂगे नामत :- (ए) गगंा नदी अथवा इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ अथवा ᳯरवर बेड के संरᭃण के िलए गंगा नदी के साथ लगने वाले िविन᳸द᭬ ट िजल े के ᭃेᮢᲂ मᱶ संभािवत खतरᲂ कᳱ पहचान करना और उसके संबंध मᱶ सुधारा᭜ मक कारᭅवाई कᳱ योजना बनाना और कारᭅवाई करना। (बी) िविन᳸द᭬ ट िजल े मᱶ गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ अथवा इसके रीवर बेड के संरᭃण के िलए अपनी ओर से सुधारा᭜ मक कारᭅवाई करना (इस आदेश के ᮧावधानᲂ को छोड़कर)। (सी) उपचारा᭜ मक कारᭅवाई करने कᳱ ि᭭थित मᱶ सᭃम न होने पर रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन और संबंिधत रा᭔ य सरकार, गगंा रा᭔ य सिमित, जैसा भी मामला हो, को गगंा नदी के बचाव के िलए िनदᱷश जारी करन ेहते ुᳯरपᲃᳳटग (इलै ᮝोिनक और िलिखत मᱶ हाडᭅ कापी भेजकर) और उपयु त ᮧबंधन अथवा उपचारा᭜ मक कारᭅवाई तैयार करना। (डी) इस आदेश के ᮧावधानᲂ को ᮧभावी बनाने के िलए उपयु त ᮧशासिनक और अ᭠य उपाय करना ताᳰक इस आदेश के ᮧावधानᲂ से अलग न होत ेᱟए या ᳰकसी भी कानून को कुछ समय के िलए लाग ूकरन ेकᳱ बजाए गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदषूण को रोका जा सके।
(3) यᳰद िजला गंगा संरᭃण सिमित का यह मत ह ैᳰक इस अिधिनयम के तहत िवसंगितयां कᳱ गयी ह ᱹया कोई अ᭠ य काननू कुछ समय के िलए लाग ूᳰकया जा रहा ह ैया इस आदेश के ᮧावधानᲂ से अलग ह ैतो इसे कुछ समय के िलए कानून के अनुᱨप करके उपयु त कारᭅवाई करेगी।
(4) िजला गंगा संरᭃण सिमित पैराᮕाफ 7 मᱶ िविन᳸द᳥ ऐसे सभी आपातकालीन उपाय करेगी।
56. नोडल अिधकारी का पदनाम----- (1) ᮧ᭜ येक िजला गगंा सिमित िन᭥ निलिखत को नोडल अिधकारी के ᱨप मᱶ नािमत करेगी-- (ए) गगंा नदी और इसकᳱ सहायक नᳰदयᲂ के आसपास के ᭃेᮢᲂ मᱶ ᮧ᭜ येक गांव के ᮕाम सभा के सरपंच (बी) ऐसे मामले मᱶ जो गांव गगंा नदी से सटे ᱟए नहᱭ ह,ᱹ नगरपािलका योजना सिमित या महानगर योजना सिमित के अ᭟यᭃ या ᳰकसी ᭭थानीय ᮧािधकरण के अ᭟यᭃ को इस आदेश के ᮧयोजनᲂ हते,ु िजला गगंा संरᭃण सिमित के अ᭟यᭃ के ᱨप मᱶ मनोनीत ᳰकया जा सकता ह।ै
(2) ᮧ᭜येक नोडल अिधकारी जो उप-पैराᮕाफ के तहत मनोनीत ᱟआ ह ै(1) गगंा नदी कᳱ और उसकᳱ सहाियकाᲐ मᱶ ᮧदषूण को रोकने हतेु कदम उठा सकते और ᭭वयं गगंा नदी और उसकᳱ सहाियकाᲐ के संरᭃण हतेु उपचारा᭜मक उपाय कर सकते या उनके नदी तटᲂ जो ऐसे गांवᲂ के साथ सटे ᱟए ह ᱹया अ᭠य ᭃेᮢ, जैसा भी मामला हो, िजसके िलए वह नोडल अिधकारी ह ैऔर यᳰद वह ऐसा नहᱭ कर पाते ह ᱹतो वे इस आदेश कᳱ अवहलेना को उपचारा᭜मक कारᭅवाई हतेु िजला गंगा सिमित के अ᭟यᭃ के ᭟यान मᱶ ला सकत ेह।ᱹ
(3) उप-पैराᮕाफ (2) के तहत ᳯरपोटᭅ कᳱ ᮧाि᳙ के प᳟ात िजला गंगा सिमित का अ᭟यᭃ गगंा नदी या इसके नदी तटᲂ से सटे िविन᳸द᳥ िजलᲂ के संरᭃण हते ुउपचारा᭜मक कदम उठा सकते ह।ᱹ
57. योजनाᲐ कᳱ तयैारी--- (1) ᮧ᭜येक िजला गगंा संरᭃण सिमित गगंा नदी और उसकᳱ सहाियकाᲐ और उनके नदी तटᲂ से सटे िविन᳸द᳥ िजलᲂ के संरᭃण हतेु अपनी आयोजना कᳱ तैयारी करेगा और उᲦ को उसके बाद एवं रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन के अनुमोदन के िलए ᮧ᭭तुत करेगा।
(2) उप-पैराᮕाफ (1) के तहत योजना मᱶ िविन᳸द᳥ िजला गगंा संरᭃण सिमित ᳇ारा गंगा नदी और उसकᳱ सहाियकाᲐ और उनके नदी तटᲂ से सटे िविन᳸द᳥ िजलᲂ से पयाᭅवरणीय ᮧदषूण से संरᭃण, िनयंᮢण और उसे हटाने हते ुउठाए गए कायᭅकलाप शािमल हᲂगे, िजसे रा᭔य सरकार, रा᭔य गगंा सिमितयᲂ या रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन या कोई अ᭠य ᮧािधकरण या बोडᭅ और ऐसी योजना हतेु शािमल ᳞य सं᭭तुत ᳰकया जा सकता ह ैऔर समय िजसमᱶ ऐसे कायᭅकलापᲂ को पूणᭅ ᳰकया जाएगा। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(58) बजट कᳱ तयैारी और लखेᲂ का रखरखाव---- ᮧ᭜येक िजला गंगा संरᭃण सिमित ᮧ᭜येक िवᱫ वषᭅ मᱶ अपेिᭃत फंडᲂ को और उन उे᭫यᲂ िजसके िलए फंड खचᭅ ᳰकया जाएगा, और समय सीमा िजसके भीतर बजट मᱶ उ᭨लेख ᳰकए गए कायᭅकलाप को पूरा ᳰकया जाएगा को दशाᭅत ेᱟए अपन ेबजट को तैयार करेगी और संबंिधत रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन को सूचना देत ेᱟए संबंिधत रा᭔य गगंा सिमित को ᮧ᭭ततु करेगी और यह सिमित, भारत सरकार के िनयंᮢक एवं महालेखा परीᭃक (सीएजी) ᳇ारा अथवा सीएजी ᳇ारा िनयुᲦ ᳰकसी अ᭠य अिभकरण ᳇ारा लेखा परीᭃा के िलए, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन ᳇ारा िनधाᭅᳯरत लेखᲂ का उपयुᲦ रखरखाव सुिनि᳟त करेगी और यह लेखे रा᳦ीय गगंा पᳯरषद, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन रा᭔य गंगा सिमित अथवा उनके ᳇ारा िनयुᲦ ᳰकसी सं᭭था ᳇ारा िनरीᭃण के शताᭅधीन हᲂगे।
(59) मािसक और वाᳶषक ᳯरपोटᱸ--- (1) ᮧ᭜येक गंगा संरᭃण सिमित, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गंगा िमशन और रा᭔य सिमितयᲂ जैसा ᳰक रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन ᳇ारा िविन᳸द᳥ समय सीमा के भीतर िनधाᭅᳯरत ᳰकया गया ह,ै रा᳦ीय गंगा पᳯरषद को मािसक और वाᳶषक ᳯरपोटᱷ ᮧ᭭ततु करेगी।
(2) उप परैा (1) मᱶ उ᭨लेख कᳱ गई वाᳶषक ᳯरपोटᭅ के अितᳯरᲦ िजला गगंा संरᭃण सिमित रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन को ऐसे समय और ऐसे फोमᭅ और तरीके से ᳯरपोटᭅ ᮧ᭭ततु करेगी िजससे िविन᳸द᳥ िजले मᱶ उसके आसपास के ᭃेᮢ मᱶ गगंा नदी बेिसन योजना हतेु अ᭠य ᳯरटनᭅ, िववरण और कोई ᮧ᭭तािवत या मौजूदा कायᭅᮓम के संबंध मᱶ अ᭠य ᭣यौरे हते ुिनदᱷश दᱶ।
60. बजट आवटंन---- रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन बजट आव᭫यकता को समेᳰकत और तैयार कर सकता ह ै और उᲦ जल संसाधन मंᮢालय, नदी िवकास और गगंा संरᭃण मंᮢालय को ᮧ᭭तुत कर सकता ह।ै
61. कᱶ ᮤीय सरकार ᳇ारा िनदᱷश--- इस आदेश मᱶ दी गई ᳰकसी भी बात के बावजूद, कᱶ ᮤीय सरकार के िलए यह िविधपूणᭅ हो ᳰक वे मंᮢालय या भारत सरकार के िवभागᲂ या रा᭔य सरकारᲂ तथा रा᭔य गंगा सिमितयᲂ, रा᳦ीय ᭭व᭒छ गगंा िमशन या िजला गंगा सिमितयᲂ या ᭭थानीय ᮧािधकरण या अ᭠य ᮧािधकरण तथा सांिविधक िनकायᲂ या उनके अिधकारी या कमᭅचारी, जैसा भी मामला हो िलिखत मᱶ िनदᱷश जारी करे िजससे वे गगंा नदी और उसके सहाियकाᲐ के पुनᱧार, संरᭃण और ᮧबंधन मᱶ सहायता ᮧदान कर सके और ऐसा मंᮢालय या िवभाग या ᮧािधकरण या िमशन या बोडᭅ या सरकार और सांिविधक िनकाय, अिधकारी या कमᭅचारी ऐसे िनदᱷशᲂ के अनुपालन हतेु बा᭟य हᲂगे।
62. अिधिनयम कᳱ धारा 19 के तहत िशकायत करना--- इस आदेश के तहत गᳯठत सभी ᮧािधकरण या ऐसे ᮧािधकरणᲂ ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकए गए उनके अिधकारी कोटᭅ के समᭃ उᲦ धारा के अंतगᭅत ᳰकसी उ᭨लघंन को सं᭄ान मᱶ रखते ᱟए उᲦ अिधिनयम कᳱ धारा 19 के तहत िशकायत कर सकते ह।ᱹ
63. अ᭠य दािय᭜वᲂ के अितᳯरᲦ आदेश—इस आदेश के ᮧावधान ᳰकसी ᭭थानीय ᮧािधकरण या अ᭠य ᮧािधकरण या बोडᭅ या कॉरपोरेशन या ᳰकसी ᳞िᲦ ᳇ारा गंगा नदी मᱶ कुशल ᮧदषूण िनयंᮢण और पुनᱧार के ᮧयोजन से उपाय करने हतेु अपन े कायᲄ के िनवाᭅह मᱶ और उसके संरᭃण और ᮧबंधन और अभी लागू कोई अ᭠य कानून मᱶ अपने कायᲄ के िबना ᳰकसी पᭃपात के है। अनसुचूी (परैाᮕाफ 20 देखᱶ) रा᭔य और ᮧबधंन सिमितयᲂ कᳱ सरंचना ᮓ.स.ं िविन᳸द᳥ रा᭔य गगंा सरंᭃण और ᮧबधंन का नाम रा᭔य गगंा सरंᭃण और ᮧबधंन सिमितयᲂ कᳱ सरंचना
(1) (2) (3)
1. (नाम) रा᭔य गगंा संरᭃण और ᮧबंधन सिमित (क) मुय सिचव, रा᭔य सरकार (नाम) पदेन सद᭭य (ख) ᮧधान सिचव, िवᱫ िवभाग रा᭔य सरकार (नाम) सद᭭य, पदेन (ग) ᮧधान सिचव, शहरी िवकास और आवास िवभाग, (नाम) सरकार- सद᭭य, पदेन (घ) ᮧधान सिचव, पयाᭅवरण एवं वन िवभाग, रा᭔य सरकार (नाम)- सद᭭य, पदेन (ङ) ᮧधान सिचव, जल संसाधन िवभाग, रा᭔य सरकार (नाम)- सद᭭य, पदेन ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 (च) ᮧधान सिचव, सावᭅजिनक ᭭वा᭭᭝य इंजीिनयᳳरग िवभाग, रा᭔य सरकार (नाम) सद᭭य, पदेन (छ) अ᭟यᭃ (नाम) रा᭔य ᮧदषूण िनयंᮢण बोडᭅ -सद᭭य, पदेन (झ) (नाम) रा᭔य मᱶ कायाᭅ᭠वयन एजᱶसी के चीफ ऐजीयूᳯटव अिधकारी- सद᭭य, पदेन (ञ) वनᲂ के ᮧधान मुय संरᭃक, रा᭔य सरकार (नाम) -सद᭭य, पदेन (ट) सरकार (नाम) ᳇ारा संबंिधत ᭃेᮢᲂ से पांच िवशेष᭄ᲂ से अिधक मनोनीत नहᱭ ᳰकए जाएंगे।- सद᭭य [फा. सं. ᭭था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी] संजय कंुडू, संयुᲦ सिचव MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION New Delhi, the 7th October, 2016 S.O. 3187(E).—Whereas it is necessary to constitute authorities at Central, State and District levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and for matters connected therewith or incidental thereto;
And whereas the River Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a National River;
And whereas the River Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage, trade effluents and other pollutants on account of rapid urbanisation and industrialisation;
And whereas, the demand for water of River Ganga is growing for irrigation, drinking water supplies, industrial use and hydro-power due to increase in population, urbanisation, industrialisation, infrastructural development and taking into account the need to meet competing demands;
And whereas there is an urgent need-
(a) to ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-State and inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management;
(b) to maintain ecological flows in the River Ganga with the aim of ensuring continuous flows throughout its length so as to restore its ecological integrity that enables it to self rejuvenate;
(c) for imposing restrictions in areas abutting the River Ganga in which industries, operations or processes, or class of industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards;
(d) to make provision for inspection of any premises, plants, equipment, machineries, manufacturing or other processes, materials or substances and giving direction to the authorities, officers and persons as may be necessary to take steps, for prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga;
(e) for carrying out and sponsoring investigations and research relating to problems of environmental pollution in the River Ganga and examination of such manufacturing processes, material and substance as are likely to cause environmental pollution;
(f) for collection and dissemination of information in respect of matters relating to environmental pollution in the River Ganga and preparation of manual, codes or guide relating to the prevention, control and abatement of environmental pollution;
And whereas the State Governments concerned, being equally responsible for Ganga rejuvenation, are required to coordinate and implement the river conservation activities at the State level, and to take steps for comprehensive management of the River Ganga in their States;
24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] And whereas it is required to have planning, financing, monitoring and coordinating authorities for strengthening the collective efforts of the Central Government and the State Governments and authorities under this Order for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii),
(ix), (x), (xii) and (xiii) of sub-section (2) and (3) of section 3 and sections 4,5,9,10,11, 19, 20 and 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests numbers S.O.1111(E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2493 (E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2494 (E), dated the 30th September 2009, S.O.
2495 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 287 (E) dated the 8th February, 2010 and in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation No. S.O. 2539 (E), dated the 29th September 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby------
(i)constitutes the authorities by the names mentioned in this Order for the purpose of exercising and performing such of the powers and functions (including the power to issue directions under section 5 of the Act and for taking measures with respect to the matters as mentioned in this Order;
(ii))directs, subject to the supervision and control of the Central Government and the provisions of this Order, such authority or authorities as specified in this Order that shall exercise the powers or perform the functions or take the measures so mentioned in this Order as if such authorities had been empowered by the Act to exercise those powers, perform those functions, or take such measures;
(iii)directs that all its powers and functions (except the power to constitute any authority under sub-section (3) of section 3 and to make rules under the sections 6 and 25 of the Act) under any provision of the Act shall, in relation to River Ganga and matters connected therewith, be exercisable and discharged also by the authorities constituted by this Order and by the officers specified in this Order, subject to such conditions and limitations and to the extent as specified in this Order.
1.Short title and commencement. – (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Applicability.- This Order shall apply to the States comprising River Ganga Basin, namely, Himanchal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga may decide for the purpose of effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.
3.Definitions.- (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
(b)”Basin” means the entire catchment of a water body or water course including the soil, water, vegetation and other natural resources in the area and includes land, water, vegetation and other natural resources on a catchment basis;
(c)”Buffer Area” means an area which extends beyond the flood plain of a stream;
(d)”catchment” or “”catchment area “includes the entire land area whose runoff from rain, snow or ice drains into a water body or a water course, before the water course joins River Ganga or its tributaries or discharges water into River Ganga or its tributaries;
(e)”commercial fishing” means large scale fishing for commercial purposes by nets, poisoning, or other modern fishing gear or methods in River Ganga or its tributaries;
(f) Competent authority means “Central Government”
(g)”deforestation” means removal or reduction of forest cover, especially when caused by anthropogenic activities or removal of trees and other vegetation of a forest excluding a planned clearance for scientific management of forest in particular in the catchment area of River Ganga;
(h)”degraded forest” means a forest having loss or reduction of native forest cover or vegetation density in the catchment area abutting River Ganga or its tributaries;
(i)”direction” shall mean direction issued under section 5 of the Act and the expression “direct” shall be construed accordingly;
(j) “District Ganga Committee” means the District Ganga Protection Committee mentioned in paragraph 53;
(k)”engineered diversion” means a structure or device constructed or installed to transfer the water of River Ganga or its tributaries into canals or other engineering structures;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25
(l)”flood plain” means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;
(m)”Ghat” means sloping part at Bank of River Ganga or its tributaries with artificially constructed steps or sloping piece of land used for providing easy human access to water of River Ganga or its tributaries and includes usage of such parts for religious or other related purposes;
(n)”local authority” includes Panchayati raj institutions, municipalities, a district board, cantonment board, town planning authority or Zila Parishad or any other body or authority, by whatever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or with the control and management of civic services, within a specified local area;
(o)”National Mission for Clean Ganga” means the authority mentioned in paragraph 31.
(p) “notification” means a notification published in the Official Gazette and the expression ‘notifying’ shall be construed accordingly;
(q)”offensive matter” consists of solid waste which includes animal carcasses, kitchen or stable refuse, dung, dirt, putrid or putrefying substances and filth of any kind which is not included in the sewage;
(r)”person” include ----
(i)an individual or group or association of individuals whether incorporated or not;
(ii)a company established under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
(iii)any corporation established by or under any Central or State Act;
(iv)a local authority;
(v) every juridical person not falling within any of the preceding sub-clauses;
(s)”River Bed” means the dried portion of the area of River Ganga or its tributaries and includes the place where the River Ganga or its tributaries run its course when it fills with water and includes the land by the side of River Ganga or its tributaries which retains the water in its natural channel, when there is the greatest flow of water;
(t) ”River Bed Farming” includes seasonal agriculture or farming on the River Bed of River Ganga or its tributaries during low flows of water;
(u)”River Ganga” means the entire length of six head-streams in the State of Uttarakhand namely, Rivers Alakananda, Dhauli Ganga, Nandakini, Pinder, Mandakini and Bhagirathi starting from their originating glaciers up to their respective confluences at Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karn Prayag, Rudra Prayag, and Dev Prayag as also the main stem of the river thereafter up to Ganga Sagar including Prayag Raj and includes all its tributaries;
(v) “rubbish” means ashes, broken brick, mortar, broken glass, dust or refuse of any kind and includes filth;
(w) ”sand mining” means large scale removal of river sand from the dried channel belt, flood plain or a part of River Ganga or its tributaries;
(x) ”sewage effluent” means effluent from any sewerage system or sewage disposal works and includes sewage from open drains;
(y) ”sewerage scheme” means any scheme which a local authority may introduce for removal of sewage by flushing with water through underground closed sewers;
(z) “Schedule” means Schedule appended to this Order;
(za) “specified District” means an area of every District abutting the River Ganga, being within a radius of fifteen kilometers of the Ganga River Bank or its tributaries in the States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as referred to in this Order;
(zb) “State Ganga Committee” means the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee constituted under this Order for each of the States mentioned in paragraph 2.
(zc) State Ganga River Conservation Authority means an authority earlier constituted in each State under the Act as follows, namely:-
(i) the Bihar State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O287 (E), dated 8th February 2010;
(ii) the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2495(E), dated 30th September 2009;
26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) the Uttarakhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O 1111 (E), dated 30th September 2009;
(iv) the Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2493 (E), dated 30th September 2009; and
(v) the West Bengal State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2494 (E), dated 30th September 2009.
(zd) ”stream” includes river, water course (whether flowing or for the time being dry), inland water (whether natural or artificial ) and sub-terrain waters;
(ze) ”tributaries of River Ganga” means those rivers or streams which flow into River Ganga and includes Yamuna River, Son River, Mahananda River, Kosi River, Gandak River, Ghaghara River and Mahakali River and their tributaries or such other rivers which National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga may, by notification, specify for the purposes of this Order.
2. The words and expressions used herein and not defined but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
4. Principles to be followed for rejuvenation, protection and management of River Ganga. – (1) The following principles shall be followed in taking measures for the rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-
(i) the River Ganga shall be managed as a single system;
(ii) the restoration and maintenance of the chemical, physical, and biological quality of the waters of River Ganga shall be achieved in a time bound manner;
(iii) the River Ganga shall be managed in an ecologically sustainable manner;
(iv) the continuity of flow in the River Ganga shall be maintained without altering the natural seasonal variations;
(v) the longitudinal, lateral and vertical dimensions (connectivities) of River Ganga shall be incorporated into river management processes and practices;
(vi) the integral relationship between the surface flow and sub-surface water (ground water) shall be restored and maintained;
(vii) the lost natural vegetation in catchment area shall be regenerated and maintained;
(viii) the aquatic and riparian biodiversity in River Ganga Basin shall be regenerated and conserved;
(ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;
(x) the public participation in rejuvenation, protection and management,revision and enforcement of any regulation, standard, effluent limitation plan, or programme for rejuvenation, protection and management shallbe encouraged and made an integral part of processes and practices of River Ganga rejuvenation, protection and management.
(2)National Mission for Clean Ganga may, having regard to the needs of the people of the country, advances in technology and socio economic conditions of the people and to preserve the rich heritage of national composite culture, specify additional principles in addition to the principles specified under sub-paragraph (1).
5.Ecological flow of water in River Ganga to be maintained. – (1) Every State Government, shall endeavor to ensure that uninterrupted flows of water are maintained at all times in River Ganga as required under clause (iv) of paragraph
(4).
(2) Every State Government shall also endeavor to maintain adequate flow of water in River Ganga in different seasons to enable River Ganga to sustain its ecological integrity and to achieve the goal, all concerned authorities shall take suitable actions in a time bound manner.
(3) For the purposes of this paragraph, the average flow of water shall be determined by such Hydrology Observation Stations at such points of the River Ganga, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga:
Provided that the average flow of water in River Ganga may, having regard to ecology, be determined by the National Mission for Clean Ganga for different points of River Ganga.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27
6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries.- (1) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated sewage or sewage sludge into the River Ganga or its tributaries or its banks:
Provided that where a local authority does not have, on the date of commencement of this Order, sewerage scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of sewage or sewage sludge or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such local authority shall, within a period, specified by National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of sewage in the territorial area of the local authority.
(2) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated trade effluent and industrial waste, biomedical waste, or other hazardous substance into the River Ganga or its tributaries or on their banks:
Provided further that where an industry or industrial area management does not have, on the date of commencement of this Order, industrial effluent treatment scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of trade effluents industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance, etc. or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such industry or industrial area management shall, within a period so specified by the National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance in the jurisdiction of the industry or industrial area management.
(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:
Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:
Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.
(4) No person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in this Order or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.
(5) It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga, every Specified State Ganga Committee or specified District Ganga Protection Committee, local authority and all other authorities and persons to disseminate widely and bring to public notice, using various means, information captured in reports and the aforesaid measures in the local language in every village, town, city and other areas abutting River Ganga and its tributaries.
7. Emergency measures in case of pollution of River Ganga or its tributaries --- If any poisonous, noxious or polluting matter is present or has entered into the River Ganga due to any accident or other unforeseen act or event, and it is necessary or expedient to take immediate action, the National Mission for Clean Ganga shall take immediate action for carrying out such operations or direct for carrying out such operations by the specified State Ganga Committee or specified District Ganga Committee or local authority or any other authority or Board or Corporation, as it may consider necessary for all or any of the following purposes, namely; -
(a)the manner of removing the matter from River Ganga and disposing it off in such a manner as it may specify, as also, for carrying out such operations as is considered appropriate for mitigation or removal of any pollution caused by such matter;
(b) issuing directions restraining or prohibiting any person concerned from discharging any poisonous, noxious or polluting matter in the River Ganga;
(c) undertaking any additional work or functions as may be necessary to address such emergency.
8. Power to issue directions. - The National Mission for Clean Ganga shall, in the exercise of its powers and performance or its functions under this Order, issue such directions in writing as it may consider necessary for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga to the concerned authority or local authority or other authorities or Board or Corporation or person and they shall be bound to comply with such directions.
9. Ganga safety audit.- Every District Ganga Committee shall cause the Ganga safety audit to be carried out by such Ganga Safety Auditors within such time frame and in accordance with such protocols as may be specified by the 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] National Mission for Clean Ganga for the area of the River Ganga abutting such district and forward the copy of the report of such safety audit along with remedial action taken thereon to the concerned State Ganga Committee and the National Mission for Clean Ganga, which shall take appropriate action thereon, if required.
10. Pollution in River Ganga and its tributaries to be monitored.- (1) The pollution in River Ganga and its tributaries shall be monitored by the National Mission for Clean Ganga on its own or by directions through various State and Central Government agencies by use of satellite imagery and other remote sensing technologies as well as physical stations, online monitoring and independent agencies at a periodicity to be specified by it.
(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1), the Central Government may assign the function of monitoring of pollution in River Ganga and its tributaries to any other agency or body or direct, having regard to advances in technology, to monitor the aforesaid pollution in River Ganga and its tributaries by adopting any other technique or method, as may be specified in the direction.
11. Constitution of National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga. - With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, (hereinafter in this Order called as the National Ganga Council) for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.
12.Composition of National Ganga Council.-The National Ganga Council shall consist of the following members, namely:-
(a)Prime Minister -Chairperson ,ex-officio
(b) Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Vice-Chairperson, ex-officio
(c)Union Minister for Environment, Forests and Climate Change - Member, ex-officio;
(d)Union Minister for Finance - Member, ex-officio;
(e)Union Minister for Urban Development - Member, ex-officio;
(f) Union Minister for Power - Member, ex-officio;
(g)Union Minister for Science and Technology - Member, ex-officio;
(h)Union Minister for Rural Development - Member, ex-officio;
(i)Union Minister for Drinking Water and Sanitation - Member, ex-officio;
(j) Union Minister for Shipping - Member, ex-officio;
(k) Union Minister of State for Tourism - Member, ex-officio;
(l) Vice Chairman, NITI Aayog - Member, ex-officio;
(m)Chief Minister, Bihar - Member, ex-officio;
(n) Chief Minister, Jharkhand - Member, ex-officio;
(o) Chief Minister, Uttarakhand - Member, ex-officio;
(p) Chief Minister, Uttar Pradesh - Member, ex-officio;
(q) Chief Minister, West Bengal - Member, ex-officio;
(r) Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member, ex-officio;
(s)Director General, National Mission for Clean Ganga – Member Secretary, ex-officio.
(2) The National Ganga Council may co-opt one or more Chief Ministers from the States not represented in the National Ganga Council having major tributaries of River Ganga, which are likely to affect the water quality in the River Ganga, as Member.
(3) The National Ganga Council may also co-opt one or more Union Ministers, if it considers necessary, as Member.
(4) The National Ganga Council may consult experts and expert organisations or institutions in the field of river rejuvenation, river ecology and river management, hydrology, environmental engineering, social mobilisation and other relevant fields.
(5) The Headquarter of the National Ganga Council shall be at New Delhi or at such other place as it may decide.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29
(6) The National Ganga Council shall have its Secretariat in the National Mission for Clean Ganga.
(7) The Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation shall serve as the nodal Ministry.
13. Dissolution of National Ganga River Basin Authority --- (1) On and from the date of constitution of the National Ganga Council in paragraph 11, the National Ganga River Basin Authority constituted by Notification of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, number S.O 2539 (E), dated the 29th September 2014 shall stand dissolved.
(2) All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the National Ganga River Basin Authority before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.
14.Superintendence, direction and control of management of River Ganga to vest in National Ganga Council.- The National Ganga Council shall, notwithstanding anything contained in this Order, be overall responsible for the superintendence, direction, development and control of River Ganga and the entire River Basin (including financial and administrative matters) for the protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its rejuvenation to its natural and pristine condition and to ensure continuous adequate flow of water in the River Ganga and for matters connected therewith.
15. Jurisdiction of National Ganga Council.- The jurisdiction of the National Ganga Council shall extend to the areas mentioned in paragraph 2.
16. Meetings of National Ganga Council.- (1) National Ganga Council may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.
(2) The Chairperson of the National Ganga Council shall preside over its meetings and in his absence, its Vice- Chairperson shall, preside over the meetings of the National Ganga Council and conduct its business.
(3) The Vice-Chairperson shall have the power to take decisions necessary for the National Ganga Council to achieve its objectives, in between the conduct of the two meetings of the Council subject to ratification in the next meeting.
(4) The National Ganga Council shall meet at least once every year or more as it may deem necessary.
17. Constitution of Empowered Task Force on River Ganga as authority.- (1) With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the Empowered Task Force on River Ganga for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.
(2) The Empowered Task Force on River Ganga shall consist of the following members, namely:-
(a)Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Chairperson, ex-officio;
(b) Union Minister of State for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Vice-Chairperson, ex-officio;
(c)Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member, ex-officio
(d) Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) - Member, ex-officio;
(e) Chief Executive Officer, Niti Ayog - Member, ex-officio;
(f) Chief Secretary, State of Uttrakhand - Member, ex-officio;
(g) Chief Secretary, State of Uttar Pradesh - Member, ex-officio;
(h)Chief Secretary, State of Bihar - Member, ex-officio;
(i) Chief Secretary, State of Jharkhand - Member, ex-officio;
(j) Chief Secretary, State of West Bengal - Member, ex-officio;
(k) Director General , National Mission for Clean Ganga - Member-Secretary
(3) The Empowered Task Force on River Ganga may also co-opt one or more Secretary in the Union Ministries or the Chief Secretary of any other State concerned, if it considers necessary, as member
(4) The Empowered Task Force on River Ganga shall meet at least once every three months or more as it may deem necessary.
30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(5) The administrative and technical support to the Empowered Task Force on River Ganga shall be provided by the Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation which shall be the nodal Ministry for the purposes of such administrative and technical support.
18. Functions and powers of Empowered Task Force on River Ganga. –
(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall co-ordinate and advise on matters relating to rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), the functions and powers of the Empowered Task Force on River Ganga may include measures with respect to all or any of the following matters in rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-
(a) ensuring that the Ministries, Departments and State Governments concerned have -
(i) an action plan with specific activities, milestones, and timelines for achievement of the objective of rejuvenation and protection of River Ganga;
(ii) a mechanism for monitoring implementation of its action plans;
(b) co-ordination amongst the Ministries and Departments and State Governments concerned for implementation of its action plans in a time bound manner;
(c) to monitor the implementation process, address bottlenecks, suggest and take such decisions as may be necessary to ensure speedy implementation;
(d) all projects under the ambit of Namami Gange including ongoing projects funded domestically and through external assistance;
(e) discharge of such other functions or exercise of such powers as may be considered necessary for achievement of the objective of rejuvenation, protection and management of River Ganga or as may be assigned to it by the Central Government or specified by the National Ganga Council;
19. Approval for projects exceeding value of rupees one thousand crore.-
(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall be responsible for the approval of every project exceeding a value of rupees one thousand crore, as amended from time to time.
(2) The Empowered Task Force on River Ganga may constitute a sub-committee of officials amongst its members for the purpose of sub-paragraph (1)
20. Constitution and Composition of Specified State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committees as authorities.– With effect from the date of commencement of this Order, these shall be constituted, in each State as specified in paragraph 2, an authority to be called the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee, which shall consist of a Chairperson and other members as specified in the Schedule to exercise powers and discharge functions as specified in