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Seeks to notify Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017

Central Notification · 201793,298 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year2017
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Finance
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectstaxation

Full text

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4552 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 663] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tqykbZ 27] 2017@Jko.k 5] 1939 No. 663] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939 िवत् त मंᮢ ालय (राजस् व िवभाग) अिधसूचना नई िदल् ली, 27 जुलाई, 2017 सा.का.िन. 964(अ).—केन्ᮤीय सरकार, केन्ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का 12) की धारा 17 के साथ पिठत धारा 53, एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2013 का 13) की धारा 17 और धारा 18 तथा संघ राज् य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 ᳇ारा ᮧदत् त शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते हुए, िनम् निलिखत िनयम बनाती ह,ै नामत:—

1. सिंक्षप् त नाम और ᮧारंभ.—इन िनयमᲂ का संिक्ष᳙ नाम माल और सेवा कर िनिधयᲂ का िनपटान िनयम, 2017 ह।ै

(2) ये उस तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे जो केन्ᮤीय सरकार राजपᮢ मᱶ अिधसूचना ᳇ारा िनयत करे।

2. पिरभाषाए.ं—(1) (क) ‘‘ᮧािधकारी’’ से बोडर्, राज् य कर नोडल ᮧािधकारी, ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक, कᱶ ᮤीय उत् पाद शुल् क और सीमा शुल् क बोडर् और संबंिधत राज् यᲂ के लेखांकन ᮧािधकारी अिभᮧेत ह;ᱹ (ख) ‘‘बोडर्’’ से कᱶ ᮤीय राजस् व बोडर् अिधिन यम, 1963 के अधीन गिठत कᱶ ᮤीय उत् पाद शुल् क और सीमा शुल् क बोडर् अिभᮧेत ह;ै (ग) ‘‘सरकार’’ से केन्ᮤीय सरकार अिभᮧेत ह;ै (घ) ‘‘इनपुट कर ᮧत् यय’’ से इनपुट कर का ᮧत् यय अिभᮧेत ह;ै (ड.) ‘‘रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦ’’ से ऐसा व् यिᲦ अिभᮧेत ह,ै जो केन्ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 की धारा 25 के अधीन रिजस् ᮝीकृत ह,ै िकन्तु इसके अन्तगर्त िविश᳥ पहचान संख्या वाला व् यिᲦ नहᱭ ह।ै (च) ‘‘िरपोटर्’’ से इन िनयमᲂ ᳇ारा या उनके अधीन िविन᳸दर्ष् ट या अन् यथा दी जाने के िलए अपेिक्षत कोई िरपोटर् अिभᮧेत ह;ै (छ) ‘‘राज् य लेखांकन ᮧािधकारी’’ से संबंिधत राज् य सरकार ᳇ारा यथा अिधसूिचत लेखांकन ᮧािधकारी अिभᮧेत ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ज) ‘‘राज् य कर नोडल ᮧािधकारी’’ से संबंिधत राज् य सरकार (सरकारᲂ) ᳇ारा यथा अिधसूिचत िकसी राज् य का कराधान ᮧािधकारी अिभᮧेत ह;ै

(2) उन शब्दᲂ और पदᲂ के जो इन िनयमᲂ मᱶ ᮧयुक् त ह ᱹ और पिरभािषत नहᱭ ह ᱹ िकन्तु कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 और संघ राज् य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 मᱶ पिरभािषत ह,ᱹ वही अथर् हᲂगे जो ᮓमश: उन अिधिनयमᲂ मᱶ उनके ह।ᱹ

3. िरपोटᲄ को इलकै् ᮝॉिनक रूप से भेजना:—

(1) माल और सेवा कर नेटवकर् िनन् नानुसार ᮧािधकािरयᲂ को इलैक् ᮝॉिनक रूप से िरपोटᱸ ᮧेिषत करेगा:

(2) उप-िनयम (1) मᱶ यथा िन᳸दर᳥् िरपोटᱸ िनम् नानुसार ᮧस् तुत की जाएंगी:

(क) मािसक िरपोटᲄ की दशा मᱶ उस मास की 25 तारीख तक िजसमᱶ माल और सेवा कर िववरिणयां ᮧस् तुत की जाती ह;ᱹ और (ख) गैर-अᮧयुक् त इनपुट कर ᮧत् यय से संबंिधत िरपोटर् की दशा मᱶ, वािषर्क िरपोटᲄ की दशा मᱶ, प᳟ातवतᱮ िवत् तीय वषर् के 25 अक् तूबर तक:

यिद उस मास की 25 तारीख को अवकाश ह ैतो िरपोटर् को अवकाश के प᳟ात ᮧथम कायर् िदवस तक भेजा जाएगा:

परंतु यह और िक यिद िववरणी फाइल करने की तारीख बढ़ाई जाती ह,ै तो तदनुसार िनपटान िरपोटर् के सृजन की तारीख को बढ़ा िदया जाएगा और यिद िसतंबर के िलए िववरणी िवलंब से फाइल की जाती ह ैतो गैर-अᮧयुक् त इनपुट कर ᮧत् यय से संबंिधत िरपोटर् को तदनुसार भेजा जाएगा।

4. एकीकृत कर का केन्ᮤीय (एकीकृत कर) और राज् य (राज् य कर) के बीच या कᱶ ᮤीय (एकीकृत कर) और केन्ᮤीय (सघं राज्य-क्षेᮢ कर) के बीच ᮧित-उपयोग और सिंवभाजन की िरपोटर्—

(1) केन्ᮤीय (एकीकृत कर) और राज् य (राज् य कर) के बीच या केन्ᮤीय (एकीकृत कर) और केन्ᮤीय (संघ राज् य-क्षेᮢ कर) के बीच िकए जाने वाले िनिधयᲂ के अंतरण से संबंिधत ब् यौरे माल और सेवा कर नेटवकर् ᳇ारा, ᮧत् येक राज् य और संघ राज् य-क्षेᮢ के ᮧािधकािरयᲂ को ᮧरूप, जीएसटी एसटीएल 01.01 स ेजीएसटी एसटीएल-01.12 तक मᱶ िनम् नानुसार भेजे जाएंगे— (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.01 मᱶ, ᮧत् येक राज् य के िलए मािसक समेिकत िववरण िजसमᱶ कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 53 और संबंिधत राज् य के माल और सेवा कर अिधिनयम (िजसे इसमᱶ इसके प᳟ात राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम कहा गया ह)ै संघ राज्य-क्षेᮢ माल एवं सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 और एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 18 के अनुसार ᮧत् यय के ᮧित-उपयोग के कारण, केन्ᮤीय (एकीकृत कर) से राज् य (राज् य कर) या केन्ᮤीय (संघ राज् य-क्षेᮢ कर) को या िवलोमत: और एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 मᱶ यथा उपबंिधत संिवभाजन के कारण केन्ᮤीय (एकीकृत कर) राज् य (राज् य कर) या केन्ᮤीय (संघ राज् य-क्षेᮢ कर) को अंतिरत होने वाली कुल रािश से संबंिधत खंड (ख) मᱶ िन᳸दर᳥् ब् यौरे अंतिवर᳥् हᲂगे;

(ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.01 मᱶ, अंतिवर᳥् सूचना से संबंिधत राज् य-वार ब् यौरे रखने वाली मािसक िरपोटᱸ िनम् नानुसार ह:ᱹ—

(i) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 01.02 मᱶ, राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ के ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 53 और यथािस्थित राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम, या संघ राज् य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 (इनपुट सेवा िवतरक ᳇ारा ᮧित-उपयोग सिहत), यथा उपबंिधत, मᱶ राज् य कर या संघ राज् य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के इनपुट कर ᮧत् यय से एकीकृत कर के दाियत्व को समायोिजत िकया ह।ै िटप्पण : कᱶ ᮤीय कर के इनपुट कर ᮧत् यय से और राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर के इनपुट कर ᮧत् यय से ᮧदत् त एकीकृत कर का सार ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और 2.01 के स्तम्भ 3 मᱶ दशार्या जाएगा;

(ii) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.03 म,ै राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ के ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनियम की धारा 18 मᱶ यथा उपबंिधत राज् य कर या संघ राज् य-क्षेᮢ कर, यथािस्थित, के दाियत्व को समायोिजत िकया ह।ै िटप्पण : एकीकृत कर के इनपुट कर ᮧत् यय से संदत् त राज् य कर/ संघ राज् य-क्षेᮢ कर का सार ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 0.01 के स्तम्भ 4 मᱶ दशार्या जाएगा;

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

(iii) ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ या अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने िनम् निलिखत मामलᲂ मᱶ एकीकृत कर का भुगतान िकया ह ै और उक् त एकीकृत कर को एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 के उपबंधᲂ के अनुसार संिवभािजत िकया जाना ह:ै— (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.04 मᱶ, अन् य राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ के ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने इनपुट सेवा िवतरक िवतरण सिहत जावक अंतर-राज् यीय ᮧदाय संबंिधत राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ के अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ या इकाइयᲂ अथवा उन करदाताᲐ को िकया िजन्हᲂने िनयार्त िकए ह ᱹ या कर के भुगतान पर िवशेष आिथर्क क्षेᮢᲂ (एसईजेड) को ᮧदाय िकए ह,ᱹ इनमᱶ िववरणी नहᱭ भरने वाले वे ᳞िᲦ भी शािमल ह ैिजनके पास एकीकृत कर ᮧत् यय उपलब्ध ह।ै िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज् य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होने वाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 5 मᱶ दशार्या जाएगा;

(ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.05 मᱶ, अन् य राज् य या संघ राज् य-क्षेᮢ के ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने राज् य के समेिकत कराधेय व् यिᲦयᲂ या अिनवासी करदाता या िविश᳥ पहचान संख् या धारकᲂ को अंतर-राज् यीय ᮧदाय िकया ह।ै िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज् य-क्षेᮢ और एकीकृत कर के कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत िकए जान ेवाले एकीकृत कर का सार ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 दोनᲂ के स्तम्भ 6 मᱶ दशार्या जाएगा;

(ग) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.06 मᱶ, अन् य राज् य या संघ राज् य-क्षेᮢ के ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने ऐसी अंतर-राज् यीय आवक ᮧदाय िकए ह ᱹिजनके िलए इनपुट कर ᮧत् यय को कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम और संघ राज् य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 के उपबंधᲂ के अनुसार अपाᮢ घोिषत िकया गया ह ैया िजनका एकीकृत कर इनपुट कर ᮧत् यय कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर की धारा 18 की उप धारा (4) और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम मᱶ यथा उपबंिधत कंपोजीशन स् कीम का िवकल् प चुनने के कारण समाप् त हो गया ह ैया िजनका एकीकृत कर का इनपुट कर ᮧत् यय रिजस्ᮝीकरण र᳎ होने के कारण समाप् त हो गया ह।ै िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होने वाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 7 मᱶ दशार्या जाएगा;

(घ) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.08 मᱶ, ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन संबंिधत राज् य या संघ राज् य-क्षेᮢ मᱶ आयात िकए ह।ᱹ िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होने वाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 9 मᱶ दशार्या जाएगा;

(ड.) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.09 मᱶ, िकसी राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ मᱶ समेकन (कंपोजीशन) करदाता या िविश᳥ पहचान संख् या घारकᲂ की सूची िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होने वाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 10 मᱶ दशार्या जाएगा;

(च) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.10 मᱶ, िकसी राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने ऐसे आयात िकए हᲂ िजन पर इनपुट कर ᮧत् यय को कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम और संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 मᱶ यथा उपबंिधत अपाᮢ के रूप मᱶ घोिषत िकया गया ह।ै िटप्पण : इस िववरण से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होन ेवाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 11 मᱶ दशार्या जाएगा;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.12 मᱶ, िकसी राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत कर पर ब् याज का भुगतान िकया ह ै िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होने वाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 13 मᱶ दशार्या जाएगा;

(iv) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.01 मᱶ अंतिवर᳥् सूचना से संबंिधत जीएसटीआईएन-वार, राज् य-वार ब् यौरᲂ वाली िनम् निलिखत िरपोटᲄ को भी वषर् मᱶ एक बार भेजा जाना अपेिक्षत होगा:— (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.07 मᱶ, िकसी राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने ऐसे अंतरराज् यीय आवक ᮧदाय िकए ह ᱹिजन पर इनपुट कर प᳟ातवतᱮ िवत् तीय वषर् के िसंतबर के अंत तक अᮧयुक् त ह ैऔर सदंत् त एकीकृत कर पर इनपुट कर ᮧत् यय कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 16 की उप धारा (4) और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम और संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 के अनुसार उपलब् ध नहᱭ ह ै और उक् त एकीकृत कर एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 के अधीन संिवभािजत िकया जाना ह।ै िटप्पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर के रूप मᱶ संिवभािजत होने वाले एकीकृत कर के सार को ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 और ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01 के स्तम्भ 8 मᱶ दशार्या जाएगा;

(ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-01.11 मᱶ, िकसी राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने ऐसा आयात िकया हो िजस पर इनपुट कर ᮧत् यय प᳟ातवतᱮ िवत् तीय वषर् के िसतंबर मास के अंत तक अᮧयुक् त रहा हो और इस ᮧकार, संदत् त एकीकृत कर पर इनपुट कर ᮧत् यय कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 16 की उप-धारा (4) और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम और संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 के अनुसार उपलब् ध नहᱭ ह,ै और उक् त संदत् त एकीकृत कर को एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 के अधीन संिवभािजत िकया जाना ह।ै िटप् पण : इस िववरणी से राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और केन् ᮤ ीय कर को ᮧभािजत िकये जाने वाले एकीकृत कर का सार ᮓमश: ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01 तथा ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 2.01, दोनᲂ के स् तम् भ 12 मᱶ दशार्या जाएगा।

5. केन् ᮤ ीय (एकीकृत कर) तथा केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) के बीच एकीकृत कर के ᮧित-उपयोग तथा ᮧभाजन की िरपोटर्:— ᮧरूप जीएसटी एसटीएल – 02.01 स ेजीएसटी एसटीएल – 02.02 मᱶ, िकसी िविशष् ट मास मᱶ, केन् ᮤ ीय/एकीकृत कर) तथा केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) के बीच िनिधयᲂ के अंतरण के ब् यौरे िनम् न ᮧकार ह:ᱹ (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल – 02.01 मᱶ राज् यवार ब् यौरे अंतिवर्ष् ट करते हुए एक मािसक समेिकत िववरणी, िजसमᱶ केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 53 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 18 मᱶ यथा उपबंिधत केन् ᮤ ीय (एकीकृत कर) से केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) या इसके िवपरीत िकये गये ᮧत् यय के ᮧित- उपयोग के कारण, तथा एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 मᱶ यथा-उपबंिधत केन् ᮤ ीय (एकीकृत कर) से केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) मᱶ ᮧभाजन के कारण अंतिरत की जाने वाली कुल रािश से संबंिधत मासवार ब् यौरे अंतिवर्ष् ट हᲂगे;

(ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल-02.02 मᱶ मािसक िरपोटर्, िजसमᱶ ऐसे रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची अंतिवर्ष् ट होगी, िजन् हᲂने एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 18 के अधीन यथा उपबंिधत एकीकृत कर के इनपुट कर ᮧत् यय से केन् ᮤ ीय कर के दाियत् व का समायोजन रिजस् ᮝीकृत िकया ह।ै िटप् पण: एकीकृत कर के इनपुट कर ᮧत् यय से संदये केन् ᮤ ीय कर का सारांश ᮧरूप जीएसटी एल 02.01 के स् तम् भ 4 मᱶ दशार्या जाएगा।

6. मांग के सबंधं मᱶ वसलू िकए गए एकीकृत कर, सदंत् त चᮓवाही रािश तथा अपील फाइल करन ेके िलए जमा की गई रािश के केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) तथा राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (सघं राज् य क्षेᮢ) के बीच ᮧभाजन स ेसबंिंधत िरपोटर् :— एक िविशष् ट मास के दौरान ᮧत् येक राज् य तथा संघ राज्य-क्षेᮢ के मांग आदेश के आधार पर वसूला गया एकीकृत कर तथा उस पर लगाये गये ब् याज तथा जुमार्ना, अथवा चᮓवाही रािश, अथवा केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 79, धारा 107, धारा 112 तथा धारा 138 और संबंिधत राज् य के राज्य माल और सेवा कर अिधिनयम तथा संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21, िजसके िलए केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उपधारा (5) और राज् य माल एवं सेवा कर अिधिनयम तथा संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 के अनुसार इनपुट कर ᮧत् यय उपलब् ध नहᱭ ह ै तथा उक् त एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 के अधीन उक् त एकीकृत कर का ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 ᮧभाजन िकया जाना ह,ै मᱶ यथा उपबंिधत अपील फाइल करने के िलए जमा की गई रािश के संबंध मᱶ िववरणी ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 03.01 स ेजीएसटी एसटीएल- 03.02 मᱶ िनम् न रूप से भेजी जाएगी :— (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 03.01 मᱶ एक मािसक राज् य-वार समेिकत िववरणी िजसमᱶ एकीकृत कर और उस पर ब् याज और जुमार्ने के रूप मᱶ वसूली गई रािश अथवा चᮓवाही रािश अपील फाइल करने के िलए जमा की गई रािश िजसका राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (संघ राज् य कर) तथा केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) के बीच ᮧभाजन िकया जाना ह।ै (ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 03.02 मᱶ राज् य या संघ राज्य-क्षेᮢ मᱶ रिजस् ᮝीकृत ऐसे व् यिᲦयᲂ की सूची िजनसे मांगᲂ के आधार पर ब् याज तथा उस पर जुमार्ने सिहत एकीकृत कर की वसूली की गई ह,ै अथवा चᮓवाही रािश अथवा केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 79, धारा 107, धारा 112 तथा धारा 138 और संबंिधत राज् य के राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम तथा संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 मᱶ यथा उपबंिधत एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम के अधीन अपील फाइल करने के िलए रािश जमा की गई ह।ै

7. एकीकृत कर की रािश, िजसमᱶ ᮧदाय के स् थान का िनधार्रण नहᱭ हो सका ह ैया इस ᮧकार के ᮧदाय करने वाल ेकराधये व् यिᲦ की पहचान नहᱭ हो सकी ह,ै के केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) और राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (सघं राज्य-क्षेᮢ कर) के बीच ᮧभाजन के संबधं मᱶ िरपोटर्:— ᮧत् येक राज् य तथा संघ राज्य-क्षेᮢ ᳇ारा फॉमर् जीएसटी एसटीएल 04.01 से जीएसटी एसटीएल-04.03 मᱶ राज् य (राज् य कर) अथवा केन् ᮤ ीय (संघ राज्य-क्षेᮢ कर) तथा केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) के बीच ᮧभािजत िकये जाने वाले एकीकृत कर के संबंध मᱶ िववरण िनम् न ᮧकार ᮧेिषत करने हᲂगे:— (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 04.01 मᱶ एक िविशष् ट मास के दौरान एकᮢ िकये गये ऐसे एकीकृत कर, िजसमᱶ ᮧदाय के स् थान का िनधार्रण नहᱭ हो सका ह ैया ऐसा ᮧदाय करने वाले कराधेय व् यिᲦ की पहचान नहᱭ हो सकी ह,ै के एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2) के परंतुक मᱶ यथा उपबंिधत एकीकृत कर के राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (संघ राज्य-क्षेᮢ कर) तथा केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) मᱶ ᮧभाजन का सारांश दशार्ते हुए एक मािसक राज् य–वार समेिकत िववरण-पᮢ;

(ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 04.02 मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजनसे एकीकृत कर एकिᮢत िकया गया ह ैिजसके संबंध मᱶ कराधेय व् यिᲦ ᳇ारा ᮧदाय के स् थान का अवधारण नहᱭ िकया जा सका ह ैऔर िजसका एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उप धारा (2) के पहले परंतुक के अधीन यथा उपबंिधत ᮧभाजन िकया जाना ह,ै (ग) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 04.03 मᱶ एकिᮢत िकये गये ऐसे एकीकृत कर के िववरण िजनमᱶ ऐसे ᮧदाय करने वाले व् यिᲦ की पहचान नहᱭ हो सकी ह,ै और िजसका एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2) के दसूरे परंतुक के अधीन यथा उपबंिधत ᮧभाजन िकया जाना ह,ै और यह एक वािषर्क िरपोटर् होगी जो ᮧत् येक वषर् अक् तूबर मᱶ ᮧस् तुत की जाएगी।

8. पूवर् मᱶ ᮧभािजत एकीकृत कर, िजसका बाद मᱶ ᮧितदाय द ेिदया गया ह,ै के कारण केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) तथा राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (सघं राज्य-क्षेᮢ कर) को ᮧभािजत की जान ेवाली रािश मᱶ कटौती के संबधं मᱶ िरपोटर्:— ᮧत् येक राज् य तथा संघ राज्य-क्षेᮢ ᳇ारा ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.01 स ेजीएसटी एसटीएल-05.12 मᱶ, िकसी भी मास के दौरान, पूवर् मᱶ ᮧभािजत एकीकृत कर, िजसे बाद मᱶ एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उपधारा

(15) मᱶ यथा उपबंिधत के अनुसार ᮧितदाय दे िदया गया ह,ै के कारण केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) तथा राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (संघ राज्य-क्षेᮢ कर) को ᮧभािजत की जान ेवाली रािश मᱶ कटौती के संबंध िनम् न रूप से िववरण ᮧस् तुत करने हᲂगे:— (क) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.01 मᱶ एक मािसक राज् य वार समेिकत िववरण-पᮢ, िजसमᱶ करदाताᲐ ᳇ारा अदा िकये गये एकीकृत कर, िजसको पहले ही ᮧभािजत कर िदया गया है, परंतु िजसे बाद मᱶ केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम, राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम और संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम के िविभन् न ᮧावधानᲂ के कारण संबंिधत व् यिᲦयᲂ को वािपस कर िदया गया ह,ै के कारण एक िविशष् ट मास मᱶ, एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उपधारा (5) मᱶ यथा उपबंिधत के अनुसार केन् ᮤ ीय (केन् ᮤ ीय कर) तथा राज् य (राज् य कर) या केन् ᮤ ीय (संघ राज्य-क्षेᮢ कर) को ᮧभािवत की जाने वाली रािश मᱶ कटौती की जानी ह;ै (ख) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल- 05.01 मᱶ दी गई जानकारी के संबंध मᱶ राज् य-वार िववरण दशार्ने वाली मािसक िरपोटर् िनम् न ᮧकार ह:ᱹ— 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(i) ऐसे रिजस्ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची िजन् हᲂने माल अथवा सेवाᲐ अथवा दोनᲂ की अंतर-राज् जीय ᮧदाय िकया था और उक् त एकीकृत कर को एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 की उप-धारा (2) के उपबंधᲂ के अनुसार ᮧभाजन कर िदया गया था क् यᲂिक केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम, राज् य और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 तथा संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 के अनुसार यह ᮧदाय ᮧत् यय की पाᮢ नही था। यह कर देयता, िजसे बाद मᱶ केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम तथा संबंिधत राज् य के माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 20 तथा 34 (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) मᱶ यथा उपबंिधत, उक् त ᮧदायᲂ के िलए कर दाताᲐ को ᮧत् यय नोट या इनपुट सेवा संिवतरण ᮧत् यय नोट जारी िकये जाने के कारण कम हो गया था, की जानकारी ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.02 मᱶ दी जाएगी। िटप् पणी: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर तथा केन् ᮤ ीय कर मᱶ जमा की जाने वाली रािश मᱶ कटौती का सारांश ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के ᮓम सं. 1 मᱶ दशार्या जाएगा;

(ii) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.03 मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची िजन् हᲂने एकी कृत कर अदा कर िदया था और उक् त एकीकृत कर का ᮧभाजन कर िदया गया था क् यᲂिक ᮧदाय िनमार्ता डीलरᲂ को की गई थी, िजनकी कर दयेता केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम तथा संबंिधत राज् य के माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 10 और 34 (या संघ राज्य-क्षेᮢ कर अिधिनयम की धारा 21) के अधीन उपबंिधत िनमार्ता करदाताᲐ को ᮧत् यय नोट जारी िकये जाने के कारण बाद मᱶ घट गई थी। िटप् पणी: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर तथा केन् ᮤ ीय कर को ᮧत् यय की जाने वाली रािश मᱶ कटौती का सारांश ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के ᮓम स.ं 2 मᱶ दशार्या जाएगा;

(iii) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.04 मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत की अदा कर िदया था और उक् त एकीकृत कर का ᮧभाजन कर िदया गया था क् यᲂिक ᮧदाय अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ को की गई थी, और केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम तथा राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 34 (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अधीन यथा उपबंिधत अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ को ᮧत् यय नोट जारी िकये जाने के कारण बाद मᱶ उनकी कर दयेता घट गई थी। िटप् प् णी: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर तथा केन् ᮤ ीय कर को ᮧत् यय की जाने वाली रािश मᱶ कटौती का सारांश ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के ᮓम सं. 3 मᱶ दशार्या जाएगा;

(iv) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.05 मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत कर दाताᲐ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत कर अदा कर िदया था और उक् त एकीकृत कर का ᮧभाजन कर िदया गया था और केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम तथा राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धाराᲐ 107 और 112 (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अधीन यथा उपबंिधत अपील फाइलकरने के िलए अदा की गई रािश तथा उस पर ब् याज वािपस िकये जाने के कारण उनकी मᱼग घट गयी थी िजसके कारण ᮧभािजत िकये जाने वाले एकीकृत कर मᱶ कटौती की जानी ह।ै िटप् पण: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर तथा केन् ᮤ ीय कर मᱶ ᮧत् यय की जाने वाली रािश मᱶ कटौती का सारांश ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के ᮓम स.ं 4 मᱶ दशार्या जाएगा;

(v) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.06 मᱶ ऐसे रिजस्ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची िजनसे ᮧदायकतार्Ა ᳇ारा ᮧदाय स् वीकार न िकये जाने के कारण ब् याज सिहत एकीकृत कर की वसूली कर गई थी और केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर अिधिनयम और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धाराᲐ 42 और 43 (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अधीन यथाउपबंिधत ᮓेता का िनिवष् ट कर ᮧत् यय ब् याज सिहत वािपस ले िलया गया था और ब् याज की रािश को ᮧभािजत कर िदया गया था और बाद मᱶ ᮧदायकतार् ᳇ारा ᮧदाय स् वीकार िकये जाने पर ᮧभािजत की जाने वाली ब् याज की रािश घट जाएगी। िटप् पणी: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और केन् ᮤ ीय कर को ᮧत् यय की जाने वाली रािश मᱶ कटौती का सारांश ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 के ᮓम सं. 5 मᱶ दशार्या जाएगा;

(vi) रिजस् ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची जहां संदत् त एकीकृत कर को उन अन् तर-राज् यीय आवक ᮧदाययᲂ के कारण िवभािजत िकया गया िजनके िलए इनपुट कर ᮧत् यय को पूवर् मᱶ अपाᮢ घोिषत िकया गया और िवभािजत िकया गया ᳴कंतु कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17) (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अंतगर्त अब पाᮢ बन गए ह ᱹिजससे एकीकृत कर मᱶ आयी कमी को जीएसटी एसटीएल 05.07 ᮧरूप मᱶ िवभािजत िकया जाएगा। िटप् पणी: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर मᱶ ᮧत् यय की जाने वाली रािश की कमी का सारांश को ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5-01 की ᮓम सं.06 मᱶ दशार्या जाएगा;

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

(vii) रिजस् ᮝीकृत करदाताᲐ की संख् या जहां कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 79 (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अधीन वसूली िकए गए या उिचत अिधकारी ᳇ारा उठाई गई मांग के पिरणाम स् वरूप ‘संदत् त’ एकीकृत कर को िवभािजत िकया गया और मांग को अपील आदेश ᳇ारा तत् पश् चात् उल् टा िकया गया जैसा िक कᱶ ᮤ माल और सेवा कर अिधिनयम और संबंिधत राज् यᲂ के माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 107,112,113, 117 और 118 (या संघ राज् य क्षेᮢीय माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अंतगर्त ᮧावधान िकया गया है िजसके पिरणाम स् वरूप एकीकृत कर मᱶ आयी कमी को ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.08 मᱶ िवभािजत िकया जाएगा। िटप् पणी : राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर मᱶ ᮧत् यय होने वाली रािश मᱶ कमी के सारांश को ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 की कम सं 7 मᱶ दशार्या जाएगा;

(viii) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 05.09 मᱶ ऐसे रिजस् ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची िजनके कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम और संबंिधत राज् यᲂ के माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 37, धारा 38 और धारा 39 (या संघ राज्य-क्षेᮢ माल एसं सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अंतगर्त िदए गए ᮧावधानानुसार िववरणी मᱶ शुि᳍ करने के कारण भुगतान के बाद संदये रािश मᱶ संशोधन के कारण एकीकृत कर के भुगतान की देयता मᱶ कमी आती ह ैऔर इस तरह संदत् त अितिरक् त एकीकृत कर को ᮧभािजत िकया गया ह,ै या रिजस्ᮝीकृत करदाता िजसने एकीकृत माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 16 मे यथाउपबंिधत शून्य दर वाले ᮧदायᲂ के कारण ᮧितदाय का दावा िकया ह,ै और अब उसे कᱶ ᮤीय कर और राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर मᱶ से घटाया जाना ह।ै िटप् पणी: राज् य कर या संघ राज्य-क्षेᮢ कर और कᱶ ᮤीय कर मᱶ ᮧत् यय की जाने वाली रािश की कमी का सारांश को ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 5.01 की ᮓम स.ं08 मᱶ दशार्या जाएगा।

9. ᮧितदायᲂ स ेिविभन् न करᲂ की वसूली स ेसबंिंधत िरपोटर्:— कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम और राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 54 की उपधारा (10) (या संघ राज् यीय क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21) के अधीन िदए गए ᮧावधानानुसार ᮧितदाय से िकसी कर, ब् याज, जुमार्ने, शुल् क या अन् य िकसी रािश की वसूली होने पर कᱶ ᮤ (कᱶ ᮤीय कर) और राज् य (राज् य कर) या कᱶ ᮤ (संघ राज्य-क्षेᮢ कर) के बीच उत् पन् न होने वाले िनपटान की िरपोटर् को ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 06.01 मᱶ ᮧस् तुत िकया जाएगा।

10. ᮧत् येक राज् य और सघं राज्य-क्षेᮢ तथा कᱶ ᮤ हतेु समिेकत िनपटान रिजस् टर स ेसंबिंधत िरपोटर्:—

(1) ᮧत् येक राज् य और संघ राज्य-क्षेᮢ के िलए ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 07.01 मािसक समेिकत िनपटान रिजस् टर भेजा जाना चािहए और इस रिजस् टर मᱶ िरपोटर् ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01, 3.01, 4.01 और 6.01 मᱶ िनिहत िनपटान ब् यौरᲂ के समेिकत सारांश पर आधािरत राज् य कर खाते से कᱶ ᮤ कर खाते या एकीकृत कर खाते और इसके िवपरीत िनिध के अंतरण के समेिकत ब् यौरᱶ होने चािहए।

(2) ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 07.02 मᱶ मािसक समेिकत िनपटान रिजस् टर भेजा जाना चािहए और इस रिजस् टर मᱶ िरपोटर् ᮧरूप जीएसटी एसटीएल 1.01, 2.01, 4.01, 5.01 और 6.01 मᱶ िनिहत िनपटान ब् यौरᲂ के समेिकत सारांश पर आधािरत कᱶ ᮤ कर खाते से एकीकृत कर खाते मᱶ और इसके िवपरीत ᮓम मᱶ िनिध के अंतरण के समेिकत ब् यौरᱶ होने चािहए।

11. अन् य ᮧावधान:—

(1) ᮧत् यके मास के िलए अनिंतम मंजरूी आदेश जारी करना - (क) ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक ᳇ारा एक लॉग-इन आधािरत कᱶ ᮤीकृत लेखाकरण पोटर्ल की व् यवस् था की जानी चािहए िजस पर राज्य लेखा ᮧािधकरण, कᱶ ᮤीय उत् पाद शुल् क और सीमा शुल् क बोडर् और राज् य कराधान ᮧािधकरणᲂ ᳇ारा काम िकया जा सके। (ख) उपयुर्क् त बही-खातᲂ की ᮧािप् त पर ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक एकीकृत माल और सेवा कर खाते से ᮧत्येक राज् य को या इसके िवपरीत ᮓम से िदए जाने वाले कुल भुगतान की गणना करेगा और कᱶ ᮤीकृत लेखाकरण पोटर्ल पर माल और सेवा कर नेटवकर् से आंकड़ᲂ की ᮧािप् त के तीन कायर्कारी िदनᲂ के भीतर राज् य-वार सारांश अपलोड करेगा। तत् पश् चात इस आंकड़ᲂ के अपलोड होने के आधार पर राजस् व िवभाग ᳇ारा उपिनयम (2) मᱶ दी गई ᮧिᮓयानुसार मास के िलए अनंितम मंजूरी आदशे जारी िकया जाएगा।

(2) माल और सेवा कर नटेवकर् ᳇ारा िदए गए आकंड़ᲂ मᱶ िकसी िवसंगित का हल िनकालना:

(क) माल और सेवा कर नेटवकर् ᳇ारा ᮧत् येक मास के िलए उपलब् ध कराए गए उपयुर्क् त बही-खातᲂ के आधार पर कᱶ ᮤ और संबंधी राज् य लेखाकरण ᮧािधकािरयᲂ वगर्, बोडर् और राज् य कर नोडल ᮧािधकारी वगर् ᮧाप् त भुगतानᲂ के ब् यौरे, इनपुट कर ᮧत् यय परस् पर-उपयोग और माल और सेवा कर नेटवकर् से ᮧा᳙ ᮧभाजन ब् यौरᲂ का 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] समाधान करᱶगे और िकसी िवसंगित के मामले मᱶ माल और सेवा कर नेटवकर् और ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक से आने वाले मास की 20 तारीख तक संपकर् करᱶगे। (ख) यिद कᱶ ᮤ या राज् य (राज् यᲂ) लेखाकरण ᮧािधकारी या कराधान ᮧािधकारी ᳇ारा इस अविध के अंदर कोई िवसंगित पकड़ी जाती ह ैतो माल और सेवा कर नेटवकर् मामले को दखेेगा और आवश् यकता पड़ने पर संशोिधत संगणना तैयार करेगा और इसे दोबारा कᱶ ᮤ तथा राज् य लेखाकरण, कराधान ᮧािधकािरयᲂ और ᮧधान मुख् य िनयंᮢक को मास की 25 तारीख तक भेजेगा। (ग) माल और सेवा कर नेटवकर् से ᮧाप् त संशोिधत संगणना के आधार पर तथा उप खण् ड (क) और (ख) मᱶ संदिभर्त िकसी िवसंगित का समाधान करने के बाद यिद िकसी राज् य के संबंध मᱶ कोई बदलाव िकया जाता ह ैतो ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक एकीकृत माल और सेवा कर लेखा से ᮧत् येक राज् य तथा इसके िवपरीत ᮓम से होने वाले कुल भुगतान की संगणना करेगा और इसके अंितम राज् य-वार सारांश को कᱶ ᮤीकृत लेखाकरण पोटर्ल पर माल और सेवा कर नेटवकर् से संशोिधत आंकड़े ᮧाप् त होने के तीन िदनᲂ के भीतर अपलोड करेगा तथा इस आंकड़े के अपलोड होने के आधार पर राजस् व िवभाग ᳇ारा नीचे दी गई ᮧिᮓयानुसार मास के िलए अंितम मंजूरी आदशे जारी करेगा—

(i) कᱶ ᮤीय लेखाकरण ᮧािधकरण का कᱶ ᮤीयकृत लेखाकरण पोटर्ल का इस् तेमाल राजस् व िवभाग, िवत् त मंᮢालय ᳇ारा राज् यᲂ के साथ राज् य-वार िनपटान के ब् यौरᲂ को डाउनलोड करने हतेु िकया जाएगा।

(ii) राजस् व िवभाग का एक पदनािमत व् यिक् त सक्षम ᮧािधकारी के आवश् यक अनुमोदन ᮧा᳙ करने के उपरांत एकीकृत माल और सेवा कर खाते से ᮧत् येक राज् य या इसके िवपरीत ᮓम से अंतिरत होने वाली िनिध का मंजूरी आदशे जारी करेगा।

(iii) ᮧत् येक राज् य हतुे ᮧत् येक मास के िलए अनंितम मंजूरी आदशे ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक ᳇ारा उप िनयम (1) के अनुसार अपलोड िकए गए ब् यौरᲂ के आधार पर जारी िकया जाएगा।

(iv) ᮧत् येक राज् य हतुे ᮧत् येक मास के िलए अंितम मंजूरी आदेश, यिद जरूरत हो तो, ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक ᳇ारा उप िनयम (3) के अनुसार अपलोड िकए गए ब् यौरᲂ के आधार पर जारी िकया जाएगा।

(v) मंजूरी आदशे को ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक ᳇ारा राज् य-वार िनिध िनपटान के ब् यौरे के अपलोड िकए जाने के तीन िदनᲂ के अंदर जारी िकया जाना चािहए।

(vi) कᱶ ᮤीय लेखाकरण ᮧािधकरण को संबोिधत इलैक् ᮝॉिनक मंजूरी (िडजीटल हस् ताक्षिरत) आदशे िजसमᱶ राज् य-वार ब्यौरᱶ हᲂगे, को ᮧधान मुख् य लेखा िनयंᮢक, केन् ᮤ ीय उत् पाद शुल् क और सीमा शुल् क बोडर् के कᱶ ᮤीय लेखाकरण ᮧािधकरण के पोटर्ल पर लॉग-इन आधािरत ᮧणाली से अपलोड िकया जाएगा।

(vii) चंूिक मंजूरी पᮢ मᱶ िनपटान के ब् यौरे भी हᲂगे अत: यह भिवष् य के समाधान और लेखा-परीक्षा के ᮧयोजनᲂ हतुे राज् य सरकार के िरकॉडᲄ मᱶ उपलब् ध होने चािहए।

(viii) राज् य सरकारᲂ को कᱶ ᮤ ᳇ारा अंतिरत हो रही िनिध के बारे मᱶ मंजूरी के माध् यम से ही पता चलना चािहए।

(ix) मंजूरी की ᮧित संबंिधत राज् य महालेखाकार को भी ᮧेिषत की जानी चािहए।

(x) कᱶ ᮤीय लेखाकरण ᮧािधकरण, राजस् व िवभाग से ᮧाप् त मंजूरी के आधार पर एक अंतर सरकारी सलाह का सृजन करेगा और उसे मंजूरी आदशे के जारी होने के तीन िदनᲂ के अदंर इलैक् ᮝॉिनक माध् यम से भारतीय िरजवर् बᱹक (कᱶ ᮤीय लेखा अनुभाग, नागपुर) को भेजेगा।

(xi) भारतीय िरजवर् बᱹक, इलैक् ᮝॉिनक अंतर-सरकारी सलाह के आधार पर भारत की संिचत िनिध और संबंिधत राज् य की राज् यᲂ की संिचत िनिध के बीच आवश् यक िनपटान करेगा; ‘िनकासी ज्ञापन’ सृिजत करेगा और उसे कᱶ ᮤीय लेखाकरण ᮧािधकरण और राज् य लेखाकरण ᮧािधकािरयᲂ तथा महालेखाकार को संᮧेिषत करेगा।

(xii) कᱶ ᮤीय लेखाकरण ᮧािधकारी वगर् भारतीय िरजवर् बᱹक को अंतर-सरकारी सलाह जारी करते समय समुिचत लेखाकरण ᮧिविष् टयां करनी होगी।

(xiii) संबंिधत राज् य लेखाकरण ᮧािधकारी वगर् और महालेखाकार, भारतीय िरजवर् बᱹक से िनकासी ज्ञापन की ᮧािप् त के समय उिचत लेखाकरण ᮧिविष् टयां करेगा। [फा. सं. 31013/16/2017-एसटी-I-डीओआर] एस. आर. मीणा, अवर सिचव ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 01.01 सीमा शलु् क ᮧािधकािरयᲂ स ेᮧाप् त िरटनᲄ, िरटनᲄ के अलावा अन् यᲂ तथा सचूना के आधार पर केन् ᮤ तथा राज् य/सघं राज् य क्षेᮢ के बीच िनिधयᲂ के अंतरण का िववरण [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17 और 18 तथा सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 53] [िनयम..................के अनुसार] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास - (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. मास एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी आईटीसी (आईएसडी ᳇ारा परस् पर उपयोग सिहत) के ᮧित समायोिजत आईजीएसटी दाियत् व आईजीएसटी आईटीसी से समायोिजत एसजीएसटी/यूटी जीएसटी दाियत् व अरिजस् ᮝीकृत इकाई को आईएसडी संिवतरण, िवशेष आिथर्क के्षᮢ को िनयार्तᲂ और ᮧदायᲂ सिहत बी2सी आपूितर्यᲂ पर एकᮢ आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग समेकन कराधेय व् यिᲦ/अिनवासी कराधेय व् यिᲦ/ यूआईएन धारकᲂ को की गई अंतर-राज् यीय/संघ राज् य क्षेᮢ आपूितर्यᲂ के िलए आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग बी से बी आपूितर्यᲂ पर एकिᮢत आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग, जहां आईटीसी को अपाᮢ घोिषत कर िदया गया ह,ै िजसमᱶ समेकन योजना के िवकल् प की वजह से व् यपगत आईटीसी शािमल ह ै 1 2 3 4 5 6 7 बी से बी आपूितर् पर एकिᮢत आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग िजसमᱶ िविशष् ट अविध तक आईटीसी अᮧयुक् त रहा गैर रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ ᳇ारा आयात की गई आपूितर्यᲂ पर एकᮢ आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग यूआईएन धारकᲂ / समेकन कराधेय व् यिᲦयᲂ ᳇ारा आयाितत आपूितर्यᲂ पर आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ (समेकन के अितिरक् त) ᳇ारा आयाितत माल/सेवा पर एकिᮢत आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग, जहां आईटीसी को अपाᮢ घोिषत िकया गया ह ै रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦ ᳇ारा आयाितत माल पर एकिᮢत आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग िजसमᱶ िनधार्िरत अविध तक आईटीसी अᮧयुक् त रहा आईजीएसटी पर अदा िकए गए िरटनᲄ से संबंिधत ब् याज का एसजीएसटी/यूटी जीएसटी भाग राज् य/संघ राज् य के्षᮢ ᳇ारा केन् ᮤ को देय शु᳍ रािश (-) / केन् ᮤ से राज् य/संघ राज् य के्षᮢ को ᮧाप् त (+) (स् तंभ 4 से 13 – स् तंभ 3 का योग) 8 9 10 11 12 13 14 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 01.02 राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂन ेराज् य माल और सेवा कर/संघ राज् य क्षेᮢ माल और सेवा कर तथा केन् ᮤ ीय माल और सेवा कर के इनपुट कर ᮧत् यय से एकीकृत माल और सेवा कर दाियत् व को समायोिजत िकया ह ै (01.01 और 02.01 के स् तंभ 3 के िलए) [सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 53] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटीआईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ ह ैतो िविधक नाम) परस् पर उपयोग (ᮧित उपयोजन) का ᮧवगर् (िरटनᲄ/िरटनᲄ के अलावा) एआरएन/ आईजीएसटी मांग आईडी िरटनर् की कर अविध सीजीएसटी आईटीसी से अदा िकया गया आईजीएसटी एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी आईटीसी से अदा िकया गया आईजीएसटी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] नोट 1 : आपूितर्कतार् के अवैध िरटनर् को ᮧभाजन/िनपटान के ᮧयोजनाथर् िवचार नहᱭ िकया जाएगा । तथािप, खरीददार के अवैध िरटनर् पर िवचार िकया जाएगा यिद वह दाियत् व के भुगतान के िलए परस् पर उपयोजन का उपयोग करता ह,ै चूंिक आपूितर्कतार् भुगतान कर चकुा ह ैऔर आपूितर्कतार् से सरकार को राजस् व ᮧाप् त हो गया ह ै।

2. िरटनᲄ के अलावा अन् य ᮧयोजनाथर् के िलए ᮧत् यय के परस् पर उपयोजन के मामले मᱶ मांग आईडी का उल् लेख करना होगा ।

3. ए आर एन का तात् पयर् िरटनर् की ᮧाि᳙ संदभर् सखं् या से ह ै । िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 01.03 राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂन ेराज् य माल और सेवा कर/संघ राज् य क्षेᮢ माल और सेवा कर के इंपुट कर ᮧत् यय से एकीकृत माल और सेवाकर दाियत् व को समायोिजत िकया ह ै (01.01 के स् तंभ 4 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 18] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं.

जीएसटी आईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ ह ैतो िविधक नाम) परस् पर उपयोग (ᮓॉस यूिटलाइजेशन) की ᮰ेणी (िरटनᲄ/िरटनᲄ के अलावा) एआरएन/ एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी मांग आईडी एआर एन िरटनर् की कर अविध आईजीएसटी आईटीसी से अदा िकया गया एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी आईजीएसटी ᮧत् यय से अदा िकया गया सीजीएसटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल िटप् पणी : परस् पर उपयोजन के मामले मᱶ अवैध िरटनर् पर भी िनपटान करन ेके िलए िवचार िकया जाएगा । िरटनᲄ के अलावा अन् य ᮧयोजनाथर् के िलए ᮧत् यय के परस् पर उपयोजन के मामले मᱶ मांग आई डी का उल् लेख करना होगा । िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 01.04 अन् य राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने िन᳸दर्ष् ट अविध तक राज् य/सघं राज् य क्षेᮢ के अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ या यूिनटᲂ (गैर िरटनर् फाईलसर् सिहत) अथवा वे करदाता िजन्हᲂने िवशेष आिथर्क क्षेᮢᲂ को िनयार्त या ᮧदाय िकए ह ᱹको बिहगार्मी आपूितर्, िजसमᱶ इनपटु सवेा िवतरक का संिवतरण शािमल ह,ै की ह ै(अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ को उपलब् ध कराई गई ऑनलाइन सेवा सिहत) (01.01 और 02.01 के स् तंभ 5 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आपूितर्कतार् का राज् य/संघ राज् य के्षᮢ आपूितर्कतार् का जीएसटीआईएन आपूितर् की ᮰ेणी व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ ह ैतो िविधक नाम) एआरएन िरटनर् की कर अविध राज् य के गैर िरटनर् आवेदनकतार्Ა का जीएसटीआईएन, यिद कोई हो भुगतान िकया गया आईजीएसटी आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 िटप् पणी : स् तंभ (4) को िनम् निलिखत ᮰ेिणयᲂ मᱶ िदया जाएगा :

᮰ेणी क: अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ को की गई अंतरराज् यीय ᮧदेयᲂ अथवा अरिजस् ᮝीकृत एककᲂ को िवतिरत आईएसडी । ᮰ेणी ख : दशे के बाहर िस्थत व् यिᲦयᲂ ᳇ारा अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ को दी गई ऑन लाइन सेवाᲐ से संबंिधत सूचना । ᮰ेणी ग : सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 37 तथा 38 मᱶ िदए गए अनुसार उन ᮧाप् तकतार् कराधेय व् यिᲦयᲂ के ब् यौरे िजन् हᲂने िनधार्िरत अविध तक िरटनर् दायर नहᱭ की ह ᱹ। ᮰ेणी घ : उन कराधेय व् यिᲦयᲂ के ब् यौरे िजन् हᲂने वािषर्क िरटनर् दायर करने के बाद आईटीसी ᮧत् यय ᮧाप् त िकया ह ै। ᮰ेणी ड. : कर के भुगतान के साथ िकए गए िनयार्तᲂ को ब्यौरा ᮰ेणी च : कर के भुगतान के साथ िवशेष आिथर्क क्षेᮢ इकाई या िवशेष आिथर्क क्षेᮢ डेवलपर को िकए गए ᮧदायᲂ का ब्यौरा िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 01.05 अन् य राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के कंपोजीशन कराधेय/ गरै िनवासी कराधेय व् यिᲦ/यूिनक पहचान सखं् या धारक को अंतरराज् यीय आपूितर् की ह ै (01.01 और 02.01 के स् तंभ 6 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आपूितर्कतार् का राज् य/संघ राज् य के्षᮢ आपूितर्कतार् का जीएसटीआईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ ह ै तो) िविधक नाम व् यिᲦयᲂ की ᮰ेणी ᮧाप् तकातार्/ यूआईएन का जीएसटीआईएन व् यापार का नाम (वैधािनक नाम यिद उपलब् ध नहᱭ ह ै तो) एआरएन िरटनर् की कर अविध भुगतान िकया गया आईजीएसटी आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल िटप् पणी : स् तंभ (5) को िनम् निलिखत ᮰ेिणयᲂ मᱶ िदया जाएगा :

(क) ᮰ेणी क: समेकन कराधेय व् यिᲦ, (ख) ᮰ेणी ख : अिनवासी कराधेय व् यिᲦ और (ग) ᮰ेणी ग : यूआईएन धारक िरपोटर् जीएसटी एसटीएल– 01.06 उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने अंतर-राज् यीय आंतिरक आपूितर् की ह,ै िजसके िलए इनपुट कर ᮧत् यय (आई.टी.सी) अपाᮢ/अमान् य घोिषत ह ैऔर कंपोजीशन स् कीम का िवकल् प लेने के कारण आई टीसी ᳞पगत है। (01.01 और 02.01 के स् तंभ 7 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ. मᱶ) ᮓ.सं. ᮧाप् त कतार् का जीएसटी आई एन िवतिरत/आबंिटत की जाने वाली आई टी सी की ᮰ेणी व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) ए आर एन िववरणी की कर अविध/स् टाक सूचना दनेे का मास संिवतरण हतेु आईजीएसटी की रािश उपलब् धता आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 योग िटप् पणी: 1. आई टी सी के दावा और वापसी के िलए संगत धाराएं- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 17(5) और 18 (4)

2. कालम 3 की ᮰ेिणयां िनम् नानुसार हᲂगी:

᮰ेण् णी क- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 17(5) के अनुसार िसमᱶ आई टीसी अपाᮢ ह ै ᮰ेणी ख- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 18(4) के अनुसार समेकन स् कीम के कारण आई टी सी ᳞पगत ह।ै ᮰ेणी ग- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा के अनुसार रिजस्ᮝीकरण र᳎ होन ेपर आई टी सी ᳞पगत हुआ िरपोटर् जीएसटी एसटीएल– 01.07 उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने अंतरार्ज् यीय आंतिरक आपूितर् की ह ैऔर िनधार्िरत अविध तक इनपटु कर ᮧत् यय अᮧयुक् त रहा। (01.01 और 02.01 के स् तंभ 8 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटीआईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) एआरएन कर िववरणी की अविध िवतरण हतेु उपलब् ध अᮧयुक् त आईजीएसटी आईटीसी आईजीएसटी के अᮧयुक् त भाग का एसजीएसटी/यू.टी.जीएसटी आईजीएसटी के अᮧयुक् त भाग का सीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 योग िटप् पणी: इस िरपोटर् मᱶ ᮧाप् तकतार् कराधेय व् यिᲦयᲂ की सूची भी शािमल की जाएगी िजन् हᲂने िववरणी भरी ह ै परंतु सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 37, 38 और 44 मᱶ िकए गए उपबंध के अनुसार िनधार्िरत अविध तक आईटीसी का दावा नहᱭ िकया ह।ै ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 01.08 उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सचूी िजन् हᲂने माल का आयात िकया ह।ै (01.01 और 02.01 के स् तंभ 9 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦ का नाम पता भुगतान िकया आईजीएसटी व् याज सिहत यिद हो आई जी एस टी मᱶ एस जी एसटी/यटूी जी एस टी का भाग आई जी एस टी मᱶ सी जीएस टी का भाग 1 2 3 4 5 6 योग िटप् पणी: इस िरपोटर् मᱶ सीमा शलु् क अिधकािरयᲂ से ᮧाप् त व् यिᲦयᲂ के ब् यौरे, यिद उपलब् ध कराए हᲂ, भी सिम्मिलत रहᱶग।े ᮲ोत: सीमा शलु् क अिधकािरयᲂ से िमला आयात आंकड़ा। िरपोटर् जीएसटी एसटीएल– 01.09 उन कंपोजीशन कराधेय व् यिᲦयᲂ/यिूनक पहचान संख् याधारक व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने माल का आयात िकया है (01.01 और 02.01 के स् तंभ 10 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आयातक का जीएसटीआईएन/ यूआईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) करदाता की ᮰ेणी एआरएन यिद कोई हो कर अविध माल/सेवा ᮧदत् त आईजीएसटी आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का भाग आई जीएसटी मᱶ सीजीएसटी का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 योग िटप् पणी:

1. इस िरपोटर् मᱶ माल आयात करने की सीमा शलु्क अिधकािरयᲂ से सूचना भी शािमल रहगेी।

2. सेवा के आयात के आंकड़े वही हᲂगे जो िववरणी मᱶ ह।ᱹ

3. कालम 5 मᱶ िनम् निलिखत ᮰िेणयां हᲂगी:

14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) ᮰ेणी क- समेकन कराधेय व् यिᲦ और (ख) ᮰ेणी ख- यू आई एन होल् डर िरपोटर् जीएसटी एसटीएल– 01.10 उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सचूी िजन् हᲂने आयात िकया और िजसपर इनपुट कर ᮧत् यय (आईटीसी) अपाᮢ घोिषत हुई (01.01 और 02.01 के स् तंभ 11 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आयातकतार् का जीएसटी आईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) एआरएन िववरणी की कर अविध उपलब् ध आईजीएसटी आईजीएसटी का एसजीएसटी, यूटीजीएसटी भाग आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 योग जीएसटी एसटीएल िरपोटर्- 01.11 रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂन ेआयात िकया और इस पर सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 37, 38 के ᮧावधानुसार िविशष् ट अविध तक आईटीसी अᮧयुक् त रही (01.01 और 02.01 के स् तंभ 12 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आयातकतार् का जीएसटीआईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) ए आर एन िववरणी की कर अविध आईटीसी बची िवतरण के िलए उपलब् ध अᮧयुक् त/आईजीएसटी अᮧयुक् त आई जी एसटी भाग मᱶ एसजीएसटी/यूटी जीएसटी का भाग अᮧयुक् त आईजीएसटी मᱶ सी जी एस टी का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 योग िटप् पणी : इस िरपोटर् मᱶ वे मामल ेभी हᲂगे िजनका आयातकतार् ने अपनी जीएसटीआर2/जीएसटीआर 5 मᱶ िरपोटर् नहᱭ िकया ह।ै ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 जीएसटी एसटीएल िरपोटर् 01.12 रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजन् हᲂने िरटनᲄ स ेसंबंिधत एकीकृत माल और सवेा कर (आईजीएसटी) पर ब् याज अदा िकया ह।ै (01.01 और 02.01 के स् तंभ 13 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटी आईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) एआरएन कर िववरणी की अविध ᮧदत् त आईजीएसटी पर ब् याज ᮧदत् त आईजीएसटी पर ब् याज मᱶ एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी का िहस् सा ᮧदत् त आई जीएसटी के ब् याज मᱶ सीजीएसटी का िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 योग िटप् पणी : 1) इस ब् याज को ᮧाप् तकतार् राज् यᲂ मᱶ ᮧिवभािजत िकया जाएगा। िरपोटर् जीएसटी एसटीएल– 02.01 सीमा शुल्क अिधकािरयᲂ स ेिमली िववरिणयᲂ गैर-िववरिणयᲂ और सूचना के आधार पर कᱶ ᮤीय माल और सवेा कर और एकीकृत माल और सेवा कर का राज् य/संघ क्षेᮢवार बही समायोजन वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. राज् य/संघ राज् य के्षᮢ सीजीएसटी आईटीसी (आईएसडी ᳇ारा परस् पर उपयोग सिह त) मᱶ समायोिजत आईजीएसटी दाियत् व आईजीएटी आईटीसी मᱶ समायोिजत सीजीएसटी दाियत् व अरिजस् ᮝीकृत इकाइयᲂ को आईएसडी िवतरण सिहत बी 2 सी आपूितर्यᲂ पर एकᮢ आईजीएसटीसी मᱶ जीएसटी भाग समेकन कराधेय व् यिᲦयᲂ/ अिनवासी कराधेय व् यिᲦ/ यूआईएन होल् डरᲂ को की गई अंतरार्ज् यीय आपूितर् के िलए आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी का भाग बी से बी को आपूितर्यां जहां आईटीसी अपाᮢ घोिषत ह ᱹऔर जो समेकन योजना के िवकल् प के कारण ᳞पगत ह/ᱹ समाप् त ह ᱹ से एकᮢ आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 6 7 योग जहां िविशष् ट अविध तक आईटीसी अᮧयुक् त रही हो वहां बी से बी आपूितर्यᲂ पर एकᮢ आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी का भाग अरिजस् ᮝीकृत व् यिक्यᲂ से आयाितत सप् लाई पर एकᮢ आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी का भाग समेकन कराधेय व् यिᲦयᲂ/ यूआईएन होल् डरᲂ ᳇ारा आयाितत आपूितर् के िलए आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी भाग रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ (कम् पोजीशन के अलावा) ᳇ारा आयाितत सामान/सेवा पर एकᮢ आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग जहां िविशष् ट अविध तक आईटीसी अᮧयुक् त रही वहां रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦ ᳇ारा आयाितत माल पर एकᮢ आई जीएसटी मᱶ सीजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग आई जी एसटी पर ᮧदत् त िरटनर् से संबंिधत ब् याज का सीजीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग राज् य/संघ राज् य के्षᮢ ᳇ारा कᱶ ᮤ को देय िनवल रािश (-) कᱶ ᮤ/संघ राज् य के्षᮢ को कᱶ ᮤ से ᮧाप् य (+)[स्तम्भ 4 से 13 का योग – स्तम्भ 3] 8 9 10 11 12 13 14 योग 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 02.02 उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची जो आईजीएसटी की इनपटु कर ᮧत् यय से सीजीएसटी दाियत् व समायोिजत कर चकेु ह।ᱹ (02.01 के स् तंभ 4 के िलए) [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 18 (क)] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटीआईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) परस् पर-उपयोजन की ᮰ेणी (िववरणी/गैर िववरणी) ए आर एन/मांग पहचान िरटनर् की कर अविध आईजीएसटी, आईटीसी से अदा िकया सीजीएसटी 1 2 3 4 5 6 7 योग िटप् पणी: िववरिणयᲂ के अलावा ᮧत् यय के ᮧित-उपयोजन के मामले मᱶ मांग पहचान करनी होगी। िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 03.01 मांग की एवज मᱶ उगाही गई एकीकृत माल और सेवा कर की रािश, ᮧदत् त शमन की रािश और अपील फाइल करने के िलए जमारािश का िवभाजन [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं.

राज् य/संघ राज् य के्षᮢ िवतिरत की जाने वाली आईजीएसटी रािश की ᮰ेणी अपील फाइल करने के िलए वसूल या जमा की गई आईजीएसटी की रािश संिवभािजत रािश कर ब् याज शािस्त शमन रािश कुल आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग आई जी एस टी का एस जीएसटी/ यूटीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 िटप् पणी:-

1. संगत धाराएं: सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 79, धारा 107 और धारा 138

2. स्तम्भ 3 मᱶ उिल्लिखत ᮰ेिणया ंिनम् न ᮧकार हᲂगी:- ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 (क) ᮰ेणी (अ): आईजीएसटी रािश जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 79 के अंतगर्त मांग पर उगाही गई (ख) ᮰ेणी (आ): आईजीएसटी रािश जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 107, 112 के अंतगर्त अपील फाइल करने के िलए जमा हुई (ग) ᮰ेणी (इ): आईजीएसटी शमन रािश जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 138 के अंतगर्त जमा हुई िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 03.02 उन रिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ की सूची िजनसे मांग, ᮧदत् त चᮓवृि᳍ रािश और अपील दजर् करन ेके िलए जमा की गई रािश के सापेक्ष एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की रािश वसलूी गई राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.

सं.

जीएसटी आईएन व् यापार का नाम (यिद उपलब् ध नहᱭ तो िविधक नाम) आदशे सं.

आदशे की तारीख िवतिरत की जाने वाली आईजीएसटी रािश की ᮰ेणी नकद बही खाते मᱶ िवकलन ᮧिवि᳥ ᮧत् यय बही खाते मᱶ डेिबट एंᮝी आईजीएसटी शीषर् के तहत की गई वसूली या अपील दजर् करने के िलए िकया गया जमा संिवभािजत रािश कर ब् याज शािस्त चᮓवृि᳍ रािश कुल सीजीएसटी एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल नोट:

1) संबंिधत धारा सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 79, धारा 107, धारा 112 और धारा 138 2) ऊपर स् तंभ 6 मᱶ उिल्लिखत ᮰ेणी िनम् नानुसार होगी:

(क) ᮰ेणी क : सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 79 के तहत मांग पर वसूली गई आईजीएसटी की रािश (ख) ᮰ेणी ख : सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 107, 112 के तहत अपील दजर् करने के िलए जमा की गई आईजीएसटी रािश (ग) ᮰ेणी ग : सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 138 के तहत जमा की गई आईजीएसटी की चᮓवृि᳍ रािश िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 04.01 एकीकृत माल और सेवाकर रािश का िवतरण जहां आपूितर् का स् थान या कराधेय व् यिᲦ का पता अवधािरत न हो [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ. सं. आईजीएसटी का िव तरण जहां आपूितर् का स् थान ज्ञात न हो आईजीएसटी का िव तरण जहां कराधेय व् यिᲦ का पता न हो िवतिरत कुल रािश एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग सीजीएसटी का भाग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग सीजीएसटी का भाग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भाग सीजीएसटी का भाग 1 2 3 4 5 6 7 कुल िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 04.02 कराधेय व् यिᲦयᲂ की सूची िजनसे एकीकृत माल और सेवाकर एकᮢ िकया गया ह ैऔर आपूितर् का स् थान ज्ञात नहᱭ ह ै [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] (4.01 के स् तंभ 2 और 3 के िलए) वषर् – मास – क) आपूितर्कतार् की जीएसटी पहचान सं.

ख) िवतिरत होने वाली आईजीएसटी की रािश ................

ग) िबंद ु(ख) पर उिल्लिखत रािश मᱶ से सीजीएसटी का भाग..............

घ) राज् यᲂ/संघ राज् य क्षेᮢᲂ मᱶ िवतिरत होने वाले शेष रािश (ख-ग)..............

ᮓ. सं. राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ िजनको िपछली अविध मᱶ आपूितर्यां की गई थी राज् य को की गई आपूितर्यᲂ की रािश आपूितर्यᲂ का अनुपात आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 कुल नोट: राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ मᱶ संिवभाजन उसी अनुपात मᱶ िकया जाना ह ैिजसमᱶ ᮧत् येक राज् य को आपूितर्यां की गई थी। िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 04.03 एकᮢ िकए गए एकीकृत माल और सेवाकर का िवतरण जहां कराधेय व् यिᲦ का पता ज्ञात नहᱭ है [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] (4.01 के स् तंभ 4 और 5 के िलए) वषर् – मास – क) िवतिरत होने वाली आईजीएसटी की रािश ................

ख) (क) पर उिल्लिखत रािश मᱶ से सीजीएसटी का भाग..............

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 ग) राज् यᲂ/संघ राज् य क्षेᮢᲂ मᱶ िवतिरत होने वाले शेष रािश (क-ख)..............

(रािश रुपए मᱶ) ᮓ. सं. राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ िपछले वषर् एकᮢ िकए गए कर की रािश एकᮢ कर का अनुपात आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग 1 2 3 4 5 कुल नोट: संिवभाजन पूवर्वतᱮ वषर् मᱶ हुए कर संᮕहण के अनुपात मᱶ िकया जाना ह।ै िरपोटर् जीएसटी एसटीएल – 05.01 सार दशार्त ेहुए राज् य वार संिचत िववरण िजसमᱶ करदाता ᳇ारा ᮧदत् त एकीकृत कर को पहले ही संिवभािजत कर िदया गया है परंतु बाद मᱶ करदाता की एकीकृत कर का दाियत् व कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम, राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम के िविभन् न उपबंधᲂ के कारण कम हो गई ह ैिजसके पिरणामस् वरूप कᱶ ᮤ को (कᱶ ᮤीय कर) और राज् य (राज् य कर)/कᱶ ᮤ (संघ राज् य क्षेᮢ कर) स ेसंिवभािजत होन े वाली रािश भी कम हो गई ह।ै [आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓम सं. िववरण रािश मᱶ कमी एसजीएसटी/यूटीजीएसटी सीजीएसटी 1 2 3 4

1. आपूितर्कतार्Ა ᳇ारा जारी ᮧत् यय िटप्पण जहां सीजीएसटी अिधिनयम, एसजीएसटी अिधिन यम की धारा 17 और यूटीजीएसटी अिधिनयम की धारा 21 के अनुसार आपूितर् आईटीसी के िलए पाᮢ नहᱭ ह।ै (ब् यौरे एसटीएल 5.02 से आए ह)ᱹ

2. समेिकत कराधेय व् यिᲦ को ᮧत् यय िटप्पण जारी करने के कारण कमी आई ह।ै (ब् यौरे एसटीएल 5.03 से आए ह)ᱹ

3. अरिजस् ᮝीकृत व् यिᲦयᲂ को ᮧत् यय िटप्पण जारी करने के कारण कमी आई (ब् यौरे एसटीएल 5.04 से आए ह)ᱹ

4. अपील फाइल करने के िलए की गई जमा रािश की ब् याज सिहत ᮧितदायगी के कारण कमी आई (ब् यौरे एसटीएल 5.05 से आए ह)ᱹ

5. आईटीसी/ᮧत् यय िटप्पण के बेमेलपन के कारण पहले संिवतिरत िकए गए ब् याज परंतु अब इसका पुन: दावा िकए जाने के कारण कमी आई (ब् यौरे एसटीएल 5.06 से आए ह)ᱹ

6. अंतर-राज् यीय आवक आपूितर्यᲂ के कारण संिवभािजत रािश िजसके िलए आईटीसी को अपाᮢ घोिषत िकया गया था परंतु अब यह पाᮢ हो गया ह ै (ब् यौरे एसटीएल 5.07 से आए ह)ᱹ

7. बकाया दयेᲂ की वसूली के कारण संिवभािजत रािश और बाद मᱶ अपील आदशे के कारण ब् याज सिहत लौटाई गई (ब् यौरे एसटीएल 5.08 से आए ह)ᱹ

8. पहले ही संिवभािजत रािश मᱶ (क) िववरिणयᲂ मᱶ संशोधन, या (ख) िविन᳸दर᳥् ᮰ेिणयᲂ मᱶ ᮧितदायगी जारी करने (ग) िकसी अन्य कारण से कमी (ब् यौरे एसटीएल 5.09 से आए ह)ᱹ कुल 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.02 (5.01 के ᮓम सं. 1 के िलए) उन रिजस् ᮝीकृत करदाताᲐ की संख् या िजन् हᲂने माल अथवा सेवा अथवा दोनᲂ की अंतर-राज् यीय अपूितर् की थी और उक् त एकीकृत कर पहले ही आईजीएसटी (एकीकृत माल और सेवा कर) की धारा 17(2) के उपबंधᲂ के अनुसार संिवभािजत हो चुके थे। क् यᲂिक आपूितर् कᱶ ᮤीय माल और सेवा कर अिधिनयम, राज् य माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 17 और संघ राज् य क्षेᮢ माल और सेवा कर अिधिनयम की धारा 21 के अनुसार ᮧत् यय हतुे पाᮢ नहᱭ थी। उक् त आपूितर् हतेु करदाताᲐ को ᮧत् यय िटप्पणᲂ/इनपुट सेवाएं िवतरक ᮧत् यय िटप्पणᲂ के जारी िकए जाने के कारण मांग बाद मᱶ घट गई। राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ. सं. आपूितर्कतार् का जीएसटीआईएन व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) एआरएन िववरणी की कर अविध ᮧत् यय िटप्पण सं.

ᮧत् यय िटप्पण ितिथ िटप्पणे मᱶ संिल᳙ आईजीएसटी की रािश आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी का िहस् सा आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 20 और 34(2) िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.03 (5.01 के ᮓम सं. 2 के िलए) उन रिजस् ᮝीकृत करदाताᲐ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत कर भुगतान िकया था और उक् त एकीकृत कर पहले से िवभािजत हो चुका ह ैक् यᲂिक आपूितर् ᮧशमन डीलरᲂ को की गई थी और िजन् हᲂने और िजनकी मांग बाद मᱶ समेकन करदाताᲐ को ᮧत् यय िटप्पण जारी िकए जाने के कारण घट गई थी। राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आपूितर्कतार् का जीएसटीआईएन व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) एआरएन िववरणी की कर अविध ᮧत् यय नोट सं.

ᮧत् यय नोट ितिथ नोट मᱶ संिल᳙ आईजीएसटी की रािश आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी का िहस् सा आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 10 और 34(2) ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.04 (5.01 के ᮓम सं. 3 के िलए) उन रिजस् ᮝीकृत करदाताअᱶ की सूची िजन् हᲂने एकीकृत कर भुगतान िकया था और उक् त एकीकृत कर पहले ही से िवभािजत हो चुका ह ैक् यᲂिक आपूितर् ᮧशमन डीलरᲂ को की गई थी और िजन् हᲂने और िजनकी मांग बाद मᱶ समेकन करदाताᲐ को ᮧत् यय िटप्पण जारी िकए जाने के कारण घट गई थी। राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. आपूितर्कतार् का जीएसटीआईएन व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) एआरएन िववरणी की कर अविध ᮧत् यय िटप्पण सं.

िटप्पण मᱶ संिल᳙ आईजीएसटी की रािश आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी का िहस् सा आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 34(2) िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.05 (5.01 के ᮓम सं. 4 के िलए) उन रिजस् ᮝीकृत करदाताᲐ की सचूी िजन् हᲂने एकीकृत कर का भुगतान िकया था और उᲦ एकीकृत कर पहले ही िवभािजत हो चकुा था और िजनकी मांग बाद मᱶ पूवर् जमा और ब् याज के ᮧितदाय के कारण घट गया था राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटीआईएन/अस् थायी आईडी व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) अपील ओदश सं. अपील आदेश की तारीख मांग आदशे संख् या मांग आदशे तारीख 1 2 3 4 5 6 7 कुल अपील दािखल करने हतेु जमा िकए गए आईजीएसटी की रािश आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी यूटीजीएसटी िहस् सा आईजीएसटी मᱶ जीएसटी िहस् सा पूवर् जमा के ᮧितदाय के कारण ᮧोद्भूत ब् याज रािश ब् याज मᱶ एसजीएसटी यूटीजीएसटी िहस् सा ब् याज का सीजीएसटी िहस् सा 8 9 10 11 12 13 सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 56 के साथ 107 और 112 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.06 (5.01 के ᮓम सं. 5 के िलए) इनपटु कर ᮧत् यय/ᮧत् यय िटप्पण के बेमेल होने के कारण ब् याज के पूवर् मᱶ िवभािजत होने के कारण कमी ᳴कंतु अब पनु: दावा (कर दाताᲐ की सूची) राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटी आईएन व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) िवतरण हतुे उपलब् ध आईजीएसटी की ᮰ेणी (आईटीसीका बेमेल/ᮧत् यय िटप्पण का बेमेल होना) मूल बीजक संख् या/ᮧत् यय िटप्पण संख् या मूल से िवभाजन की तारीख पुन: दावा करने की तारीख पुन: दावा िकए गए ब् याज की रािश आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी िहस् सा आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 42(7) और धारा 43(7) िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.07 (5.01 के ᮓम सं. 6 के िलए) उन अतंर-राज् यीय आवक आपूितर्यᲂ के कारण कमी िजनके िलए इनपटु कर ᮧत् यय अपाᮢ घोिषत िकया गया ᳴कंतु अब पाᮢ हो गए ह ᱹ (करदाताᲐ की सूची) राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ- राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटी आईएन व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) एआरएन संख् या एआरएन की कर अविध बीजक संख् या िजसमᱶ आईटीसी को अपाᮢ घोिषत िकया गया, यिद काई हो बीजक तारीख जब आईटीसी को घोिषत, यिद कोई हो आईटीसी की रािश िजसे पूवर् मᱶ अपाᮢ घोिषत िकया गया आईटीसी की रािश िजसे अब पाᮢ होने के रूप मᱶ दावा िकया गया आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी यूटीजीएसटी िहस् सा आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 17(5) ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.08 (5.01 के ᮓम सं. 7 के िलए) बकाया दयेᲂ की वसूली के कारण कमी और बाद मᱶ अपील आदशे के कारण ᮧितदाय िदया गया और उसका ब् याज (करदाताᲐ की सूची) राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.

सं.

जीएसटीआईएन/ अस् थायी आईडी व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) अपील ओदश सं.

अपील आदशे की तारीख मांग आदेश संख् या मांग आदशे तारीख अपील फाइल करने हतुे जमा िकए गए आईजीएस टी की रािश आईजीएसटी का एसजीएसटी यूटीजीएसटी िहस् सा आईजीएसटी का जीएसटी िहस् सा पूवर् जमा के ᮧितदाय के कारण ᮧोद्भूत ब् याज रािश ब् याज मᱶ एसजीएसटी यूटीजीएसटी िहस् सा ब् याज मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 50 के साथ धारा 79, 107, 12, 117 और 118 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 05.09 (5.01 के ᮓम सं. 8 के िलए) उन रिजस् ᮝीकृत कर दाताᲐ की संख् या जहां एकीकृत कर के भुगतान की दनेदारी मᱶ िरटनर् मᱶ शुि᳍ करन ेके कारण भुगतान के बाद सदंये रािश मᱶ संशोधन करन ेके कारण या ᮧदायᲂ की ᮧितदायगी का दावा करने के कारण या िकसी अन्य कमी के कारण कमी आयी ह।ै राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटीआईएन व् यापार का नाम, (यिद उपलब् ध न हᲂ तᲂ िविधक नाम) एआरएन एआरएन की कर अविध पहले ही से िवभािजत की गई रािश मᱶ संशोधन के कारण कमी आईजीएसटी मᱶ एसजीएसटी यूटीजीएसटी िहस् सा आईजीएसटी मᱶ सीजीएसटी िहस् सा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 37 (3), 38 (5), 39(क) और 55 और आईजीएसटी की अिधिनयम की धारा 16 िटप्पण : स्तम्भ 4 िन᳜िलिखत ᮰िेणयᲂ मᱶ िवभᲦ िकया जाएगा। ᮰ेणी क : िववरणी मᱶ शुि᳍ करन ेके कारण कमी ᮰ेणी ख : िविश᳥ पहचान संख्या धारकᲂ को ᮧितदायगी के कारण कमी ᮰ेणी ग : िवशषे आिथर्क क्षेᮢᲂ को िकए गए िनयार्तᲂ या ᮧितदायᲂ के एवज मᱶ की ᮧितदायगी के कारण कमी ᮰ेणी घ : िकसी अन्य कारण से कमी 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 06.01 ᮧितदाय मᱶ से वसूली के कारण कᱶ ᮤ/संघ राज् य क्षेᮢ के बीच िनपटान राज् य- वषर् - मास - (रािश रुपये मᱶ) ᮓ.सं. जीएसटीएन/ अस् थायी आईडी मांग आदशे संख् या मांग आदशे ितिथ ᮧितदाय आदशे संख् या ᮧितदाय की तारीख (सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस) अिधिनयम के अधीन दावा िकए गए ᮧितदाय की रािश (सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस) अिधिनयम के अधीन दावा िकए गए ᮧितदाय मᱶ से की गई वसूली राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ मᱶ ᮧत् यय की गई कुल रकम कᱶ ᮤ को ᮧत् यय की गई कुल रकम कर ब् याज शािस्त शुल् क अन् य कर ब् याज शािस्त शुल् क अन् य कᱶ ᮤीय कर खाता आईजीएसटी खाता उपकर खाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुल सगंत धारा- सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 79 (1) और 54(10) िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 07.01 राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ हेतु समेिकत िनपटान रिजस् टर राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ वषर्- मास- (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ. सं. िववरण ᮧत् यय िकया जान े वाली रािश िवकलन की जान े वाली रािश कुल िनपटान रकम

1. िरटनᲄ के संबंध मᱶ कᱶ ᮤ और राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के बीच लेखᲂ का िनपटान (जीएसटी एसटीएल 1.01)

2. वसूली गई आईजीएसटी रािश, चᮓवृि᳍ रािश और पूवर् जमा रािश का िवतरण (एसटीएल 3.01)

3. आपूितर् का पता न लग सकन ेवाली जगह पर आईजीएसटी रािश का िवतरण (एसटीएल 4.01)

4. ᮧत् यय िटप्पण के जारी होन,े अपील आिद फाइल करन ेके िलए पहल ेस ेही िवभािजत रािश मᱶ कमी (एसटीएल

5.01)

5. ᮧितदाय मᱶ से की गई वसूली के कारण कᱶ ᮤ और राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के बीच िनपटान (एसटीएल 6.01) कुल ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 िरपोटर् जीएसटी एसटीएल - 07.02 कᱶ ᮤ के िलए समेिकत िनपटान रिजस् टर [कᱶ ᮤ माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर अथवा उपकर कसे बीच लेखा बही समायोजन] राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ- वषर् – मास - (रािश रुपयᲂ मᱶ) ᮓ.सं. िववरण ᮧत् यय की गई रकम िवकलन की गई रकम कुल िनपटान रकम

1. िरटनᲄ के संबंध मᱶ कᱶ ᮤ और राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के बीच लेखᲂ का िनपटान (जीएसटी एसटीएल 1.01)

2. वसूली गई आईजीएसटी रािश, चᮓवृि᳍ रािश और पूवर् जमा रािश का िवतरण (एसटीएल 3.01)

3. आईजीएसटी रािश का िवतरण जहां अवधारण नहᱭ हो सकता ह ै(एसटीएल 4.01)

4. ᮧत् यय िटप्पण के जारी होन,े पूवर् जमा की वापसी के कारण पहले से ही समिवभािजत रािश मᱶ कमी (एसटीएल 5.01)

5. ᮧितदाय मᱶ से की गई वसूली के कारण कᱶ ᮤ और राज् य/संघ राज् य क्षेᮢ के बीच िनपटान (एसटीएल 6.01) कुल िटप् पण :

1) एसजीएसटी/यूजीएसटी/सीजीएसटी की देनदािरयां पूरी करने के िलए आईजीएसटी के ᮧत् यय के परस् पर उपयोजन पर सीजीएसटी/एसजीएसटी अिधिनयम की धारा 53 और आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 18 के अधीन कᱶ ᮤ और राज् य तथा इसके िवपरीत ᮓम मᱶ, के बीच िनिधयᲂ का िनपटान िरटनᲄ के फाइल करने के बाद इस बात के िनरेपेक्ष रहते हुए िकया जाएगा िक िरटनर् की ᮧिस् थित वैध ह ैअथवा अवैध। 2) आईजीएसटी का िनपटान कराधेय व् यिक् त ᳇ारा फाइल की गई वैध िरटनर् के आधार पर िकया जाएगा। 3) आईजीएसटी अिधिनयम की धारा 17 के अंतगर्त माल के आयात पर लगे आईजीएसटी का समिवभाजन सीमा शुल् क ᮧािधकािरयᲂ से ᮧाप् त सूचना के आधार पर िकया जाएगा। 4) िवकलन िटप्पण के जारी होने के कारण संगृहीत आईजीएसटीरािश का िवभाजन मूल सारणी मᱶ िकया जाएगा। 5) मास उस मास को दशार्ता ह ैिजसमᱶ समिवभाजन िकया गया ह।ै 6) कर अविध उस अविध को दशार्त ह ᱹिजससे िरटनर् अथवा सीमा शुल् क ᮧािधकारी ᳇ारा दी गई सूचना संबंध रखती ह।ै 7) एआरएन से अिभᮧाय आवेदन संदभर् संख् या ह।ै 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 27th July, 2017 G.S.R. 964(E).—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), section 17 and 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territories Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Goods and services Tax Settlement of funds Rules, 2017.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.— (1) (a) “Authorities” means the Board, State Tax Nodal Authority, Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs and State Accounting Authorities of the respective States;

(b) “Board” means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963;

(c) “Government” means the Central Government;

(d) “input tax credit” means the credit of input tax;

(e) “registered person” means a person who is registered under section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, but does not include a person having a Unique Identity Number;

(f) “reports’ means any report specified or otherwise required to be furnished by or under these rules;

(g) “State Accounting Authority” means Accounting Authority of any State as notified by the concerned State Government;

(h) “State Tax Nodal Authority” means the Taxation Authority of any State as notified by the concerned State government (s);

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the Union Territories of Goods and Services Tax Act, 2017 shall have the same meanings as respectively assigned to them in those Acts.

3. Electronic transmission of the Reports.-

(1) The Goods and Services Tax Network shall transmit reports electronically to the Authorities as provided hereunder.

(2) The Reports, as referred to in sub-rule (1) shall be submitted-

(a) by 25th of the month in which Goods and Services Tax returns are submitted, in case of monthly reports;

and

(b) by the 25th of October of the subsequent financial year, in case of annual reports, in case of report relating to non-unutilised input tax credit:

Provided that if 25th of the month is a holiday, then the report shall be sent by the first working day after the holiday:

Provided further that if the date of filing of return is extended, then the date of generation of settlement report shall stand extended accordingly and in case the return for September is filed late the report related to nonutilised input tax credit shall be sent accordingly.

4. Report of Cross-Utilisation and Apportionment of Integrated Tax between Centre (Integrated Tax) and State (State Tax) or Central (Integrated Tax) and Centre (Union Territory Tax).—

(1) The details relating to the transfer of funds to be made between Centre (Integrated Tax) and State (State Tax) or Centre (Integrated Tax) and Centre (Union territory Tax) shall be sent by Goods and Services Tax Network to the Authorities, in FORMS GST STL 01.01 to GST STL – 01.12, for each State and Union Territory, as follows—

(a) a monthly Consolidated statement for each State in FORM GST STL – 01.01 containing the details referred to in clause (b) relating to the total amount to be transferred from the Centre (Integrated Tax) to the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax), or vice-versa, on account of cross-utilisation of credit as per section 53 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State(hereinafter referred to as State Goods and Services Tax Act), section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act and section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 from the Centre (Integrated Tax) to the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax) on account of apportionment as provided for in section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(b) the monthly reports containing State-wise details pertaining to the information contained in FORM GST STL – 01.01 are as under—

(i) list of registered persons of the State or Union Territory who have adjusted liability of Integrated Tax from the input tax credit of State Tax or Union Territory Tax and Central Tax, as provided under section 53 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act, or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act (including cross utilisation by Input Service Distributor), as the case may be, in FORM GST STL – 01.02.

Note: The summary of Integrated Tax paid from the input tax credit of Central Tax and from the input tax credit of State Tax or Union Territory Tax shall be reflected in column 3 of FORMS GST STL 1.01 and 2.01 respectively;

(ii) list of registered persons of the State or Union territory who have adjusted liability of State Tax or Union Territory Tax, as the case may be, from the input tax credit of Integrated Tax, as provided under section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL – 01.03.

Note: The summary of State Tax/Union Territory Tax paid from the input tax credit of the Integrated Tax shall be reflected in column 4 of FORMS GST STL 1.01;

(iii) list of registered persons or unregistered persons who have paid Integrated Tax in the following cases and the said Integrated Tax has to be apportioned as per the provisions of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act-

(a) list of registered persons of other State or Union Territory who have made outward inter-State supply, including Input Service Distributor distribution, to unregistered persons or units of the concerned State or Union Territory or taxpayers who have made exports or have made supplies to SEZ on payment of tax, including non filers who have Integrated Tax credit available with them , in FORM GST STL – 01.04.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 5 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(b) list of registered persons of other State or Union Territory who have made inter-State supply to composition taxable person or Non-resident taxpayer or Unique Identification Number holders of the State, in FORM GST STL – 01.05.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax portion of Integrated Tax from this statement shall be reflected in column 6 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(c) list of registered persons of other State or Union Territory who have made inter-State inward supplies for which input tax credit is declared as ineligible as provided for in section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, or whose Integrated tax input tax credit has lapsed due to opting into composition scheme as provided for in sub-section (4) of section 18 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act or whose input tax credit of Integrated tax has lapsed due to cancellation of registration, in FORM GST STL –

01.06.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 7 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(d) list of unregistered persons who have made imports in the concerned State or Union Territory, under clause (d) of sub-section (1) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL – 01.08.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 9 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(e) list of composition taxpayer or Unique Identification Number holders in a State or Union Territory who have made imports, in FORM GST STL – 01.09.

Note: The summary of Integrated tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 10 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(f) list of registered persons in a State or Union Territory who have made imports, on which input tax credit is declared as ineligible as provided for in section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL – 01.10.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 11 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(g) list of registered persons in a State or Union Territory who have paid interest on Integrated Tax, in FORM GST STL – 01.12.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 13 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(iv) the following reports containing GSTIN-wise, State-wise details pertaining to the information contained in FORM GST STL – 01.01 shall also be required to sent once a year—

(a) list of registered persons in a State or Union Territory who have made inter-State inward supplies on which input tax remains unutilised till end of September of the subsequent financial year and thus input tax credit on Integrated Tax paid is not available as per sub- section (4) of section 16 of Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, and the said Integrated Tax paid is to be apportioned under section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL – 01.07.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 8 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively;

(b) list of registered persons in a State or Union Territory who have made import on which input tax credit remains unutilised till end of September of the subsequent financial year and thus input tax credit on Integrated Tax paid is not available as per sub-section (4) of section 16 of Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, and the said Integrated Tax paid is to be apportioned under section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL – 01.11.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column 12 of both FORM GST STL 1.01 and FORM GST STL 2.01, respectively.

5. Report of Cross-Utilisation and Apportionment of Integrated Tax between Centre (Integrated Tax) and Centre (Central Tax).— The details relating to the transfer of funds between Centre (Integrated Tax) and Centre (Central Tax) to be made in a particular month relating in FORMS GST STL 02.01 to GST STL – 02.02, are as follows:

(a) a monthly consolidated statement containing State-wise details in FORM GST STL – 02.01 containing the month-wise details relating to the total amount to be transferred from the Centre (Integrated Tax) to the Centre (Central Tax), or vice-versa, on account of cross-utilisation of credit as provided for in section 53 of the Central Goods and Services Tax Act and section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and from the Centre (Integrated Tax) to the Centre (Central Tax) on account of apportionment as provided for in section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(b) monthly reports containing State-wise details containing list of registered persons who have adjusted liability of Central Tax from the input tax credit of Integrated Tax, as provided under section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL – 02.02.

Note: The summary of Central Tax paid from the input tax credit of Integrated Tax shall be reflected in column 4 of FORM GST STL 02.01.

6. Report relating to apportionment of Integrated Tax recovered against demand, compounding amount paid and amount deposited for filing appeal between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax).— The details for a particular month relating to recoveries of Integrated Tax, and the interest and penalty thereon on the basis of a demand order, or compounding amount, or deposit made for filing appeal as provided for in sections 79, 107, 112 and 138 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act of the concerned State and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act for which input tax credit is not available as per sub-section (5) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act, section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act and the said Integrated Tax is to be ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 apportioned under section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORMS GST STL 03.01 to GST STL – 03.02 shall be sent for each State and Union Territory, as follows:

(a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary of amount recovered as Integrated Tax, and the interest and penalty thereon, or compounding amount, or deposited for filing appeal, to be apportioned to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in FORM GST STL 03.01;

(b) list of registered persons in a State or Union territory from whom recovery of Integrated Tax has been made with interest and penalty thereon, or compounding amount against demand, or amount deposited for filing appeal of the Integrated Goods and Services Tax Act as provided for in sections 79, 107, 112 and 138 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act of the concerned State and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL 03.02.

7. Report relating to apportionment of Integrated Tax amount, where place of supply could not be determined or taxable person making such supply is not identifiable, between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax).— The details relating to the apportionment of Integrated Tax to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in a particular month, in FORMS GST STL 04.01 to GST STL – 04.03 shall be sent for each State and Union Territory, as follows—

(a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary of the apportionment of Integrated Tax to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in a particular month relating to Integrated Tax collected in respect of which place of supply could not be determined or the taxable person making such supplies is not identifiable, as provided under the proviso of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL 04.01;

(b) list of registered persons from whom Integrated Tax has been collected in respect of which place of supply made by taxable person could not be determined, and is to be apportioned as provided under first proviso of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL 04.02;

(c) the details of Integrated Tax has been collected in respect of which the taxable person making such supplies is not identifiable, and is to be apportioned as provided under second proviso of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL 04.03 and this shall be an annual report to be submitted in October each year.

8. Report relating to reduction of amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax) due to Integrated Tax apportioned earlier but subsequently refunded.— The details relating to reduction of amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), in a particular month due to Integrated Tax apportioned earlier but subsequently refunded as provided for in sub-section (5) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORMS GST STL 05.01 to GST STL – 05.12 shall be sent for each State and Union Territory, as follows—

(a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary wherein Integrated Tax paid by taxpayer has already been apportioned but subsequently refunded to the person due to various provisions of the Central Goods and Services Tax Act, State Goods and Services Tax Act and Union Territory Goods and Services Tax Act leading to a reduction in amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and from State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), in a particular month as provided for in sub-section (5) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, in FORM GST STL 05.01;

(b) The monthly reports containing State-wise details pertaining to the information contained in FORM GST STL – 05.01 are as under:

(i) list of registered taxpayers who had made inter State supply of goods or services or both and the said Integrated Tax was already apportioned as per provisions of sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act as the supply was not eligible for credit as per section 17 of Central Goods and Services Tax Act, State Goods and Services Tax Act and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act. The tax liability which was subsequently reduced due to issuance of credit notes or Input Services Distributor Credit notes to taxpayers for the said supply, as provided under sections 20 and 34 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), in FORM GST STL 05.02.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.1 of FORM GST STL 5.01;

(ii) list of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned as the supply was made to composition dealers, and whose tax liability was subsequently reduced due to issuance of credit notes to composition taxpayers, as provided under sections 10 and 34 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), in FORM GST STL 05.03.

30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.2 of FORM GST STL 5.01;

(iii) list of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned as the supply was made to unregistered persons, and whose tax liability was subsequently reduced due to issuance of credit notes to un-registered persons, as provided under section 34 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), in FORM GST STL 05.04.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.3 of FORM GST STL 5.01;

(iv) list of registered taxpayers who had paid Integrated Tax and the said Integrated Tax was already apportioned, and whose demand was subsequently reduced due to refund of amount deposited for filing appeal and interest thereon, as provided under sections 107 and 112 of the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act) leading to reduction in Integrated Tax to be apportioned, in FORM GST STL 05.05.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.4 of FORM GST STL 5.01;

(v) list of registered taxpayers from whom Integrated Tax was recovered with interest due to non-acceptance of a supply, by a supplier, and the input tax credit of the buyer was reversed with interest as provided under sections 42 and 43 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act) and the interest amount has been apportioned and upon the supplier subsequently accepting the supply, would result in reduction of amount of interest to be apportioned, in FORM GST STL 05.06.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.5 of FORM GST STL 5.01;

(vi) list of registered taxpayers where Integrated Tax paid was apportioned due to inter-State inward supplies for which input tax credit was declared as ineligible previously and was apportioned but has now become eligible, as provided under section 17 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), leading to reduction in Integrated Tax to be apportioned in FORM GST STL 05.07.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.6 of FORM GST STL 5.01;

(vii) list of registered taxpayers where Integrated Tax recovered under section 79 of Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act (or section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act) or paid consequent to a demand raised by the proper officer is apportioned, and the demand is subsequently reversed by appeal order, as provided under sections 107,112, 113, 117 and 118 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), leading to reduction in Integrated Tax to be apportioned in FORM GST STL 05.08.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.7 of FORM GST STL 5.01;

(viii) list of registered taxpayers where the liability of payment of Integrated Tax is reduced due to an amendment in the amount payable after the payment on account of rectification of return as provided under sections 37, 38 and 39 of the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax Act of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), and the excess Integrated Tax so paid has been apportioned, or registered taxpayers who claim refund on account of making zero rated supplies as provided under section 16 of the Integrated Goods and Services tax Act and is now to be reduced from the Central Tax and State Tax or Union Territory Tax, in FORM GST STL 05.09.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State tax or Union Territory tax and Central tax shall be reflected at S.No.8 of FORM GST STL 5.01.

9. Report relating to recovery of various taxes from refunds.— Report of settlement arising between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax) on account of recovery of any tax, interest, penalty, fees or any other amount from refund, as provided in sub-section (10) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act and State Goods and Services Tax Act (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act), shall be submitted in FORM GST STL

06.01.

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31

10. Report relating to Consolidated Settlement Register for each State and Union Territory and for the Centre.-

(1) A monthly consolidated settlement register for each State and Union Territory, in FORM GST STL 07.01 shall be sent and this register shall give consolidated details of transfer of funds to be made from State Tax account to Central Tax account or Integrated Tax account and vice versa based on consolidated summary of settlement details contained in Report Form GST STL 1.01, 3.01, 4.01, 5.01 and 6.01.

(2) A monthly consolidated settlement register for the Centre, in FORM GST STL 07.02 shall be sent and this register shall give consolidated details of transfer of funds to be made from Central Tax account to Integrated Tax account and vice versa based on consolidated summary of settlement details contained in Report Form GST STL

1.01, 2.01, 4.01, 5.01 and 6.01.

11. Other provisions.—

(1) Issue of provisional sanction order for each month- (a) The Principal Chief Controller of Accounts shall maintain a login based Centralized Accounting portal which shall be accessible to State accounting authorities, Central Board of Excise and Customs and State taxation authorities.

(b) on the receipt of above ledgers, the Principal Chief Controller of Accounts shall calculate the net payment to be made from Integrated Goods and Services Tax account to each State or vice versa and shall upload a State-wise summary of the same on the Centralized Accounting portal within three working days of receipt of the data from Goods and Services Tax Network. Thereafter based on uploading of this data a provisional sanction order for the month shall be issued by Department of Revenue as per the procedure laid down in sub-rule (2).

(2) Resolution of any discrepancy in data provided by Goods and Services Tax Network:

(a) On the basis of the above ledgers provided by Goods and Services Tax Network for every month, the Central and respective State Accounting Authorities, the Board and the State tax nodal authorities shall reconcile the details of the payments received, Input Tax Credit cross-utilisation and apportionment details received from Goods and Services Tax Network, and shall revert to Goods and Services Tax Network and Principal Chief Controller of Accounts in case of any discrepancy by 20th of the subsequent month.

(b) If any discrepancy is pointed out by the Central or State(s) Accounting Authority or Taxation Authority within this period, the Goods and Services Tax Network shall look into it and prepare a Revised Calculation, if required and send it again to both the Central as well as State Accounting, Taxation Authorities and Principal Chief Controller of Accounts by 25th of the month.

(c) Based on the revised calculation received from Goods and Services Tax Network and after having reconciled the discrepancy referred to in sub clause (a) and (b), in case any changes have been made with respect to any State, the Principal Chief Controller of Accounts shall calculate the net payment to be made from Integrated Goods and Services Tax account to each State or vice versa and shall upload a final Statewise summary of the same on the Centralised Accounting portal within three days of receipt of the revised data from Goods and Services Tax Network and based on uploading of this data a final sanction order for the month shall be issued by Department of Revenue as per the procedure laid down below—

(i) the Centralized Accounting Portal of Central Accounting Authority shall be used by the Department of Revenue, Ministry of Finance to download the details of the State-wise fund settlement with States.

(ii) a designated officer in the Department of Revenue shall issue the Sanction order of funds to be transferred from Integrated Goods and Services Tax account to each State or vice versa after obtaining necessary approvals of the competent authority.

(iii) the provisional sanction order for each month for each State shall be issued based on details uploaded by Principal Chief Controller of Accounts as per sub-rule (1).

(iv) the final sanction order for each month for each State, in case needed, shall be issued based on details uploaded by Principal Chief Controller of Accounts as per sub-rule (3) .

(v) the sanction orders shall be issued within three days of uploading of details of the State-wise fund settlement by Principal Chief Controller of Accounts.

(vi) the electronic Sanction (digitally signed) addressed to Central Accounting Authority containing Statewise details shall then be uploaded on the portal of the Central Accounting Authority (Office of Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs through login based system.

(vii) as the sanction letter will also contain the details of settlement, it shall be available in records of State Government for future reconciliation and audit purposes.

(viii) State Governments shall come to know about the fund being transferred by Centre through the sanction.

32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ix) Copy of sanction shall also be endorsed to concerned State Accountant General.

(x) The Central Accounting Authority shall generate an Inter Government Advice on the basis of Sanction received from Department of Revenue and send it to Reserve Bank of India [Central Accounts Section, Nagpur] electronically within three days of issue of sanction order.

(xi) Reserve Bank of India shall make the necessary fund settlement between the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of States of the respective State, on the basis of electronic Inter Government Advice; generate the ‘Clearance Memo’ and transmit the same to Central Accounting Authority and State Accounting Authorities and Accountant General.

(xii) The Central Accounting Authorities shall make appropriate accounting entries at the time of issuance of inter Government Advice to Reserve Bank of India.

(xiii) The respective State Accounting Authorities and Accountant General shall make appropriate accounting entries at the time of receipt of clearance Memo from Reserve Bank of India.

[F. No. 31013/16/2017-ST-I-DoR] S. R. MEENA, Under Secy.

Report GST STL - 01.01 Statement of transfer of funds between Centre and State/UT based on returns, other than returns and information received from Customs authorities [Sec 17 and 18 of IGST Act and Sec 53 of CGST/SGST Act] State/UT - Year - Month -/ All (Amount in Rs.)

Sr. No. Month IGST liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (including cross utilization by ISD) SGST/ UTGST liability adjusted against IGST ITC SGST/ UTGST portion of IGST collected on B2C supplies including ISD distribution to unregistered unit, exports and supplies to SEZ SGST/ UTGST portion of IGST for inter-State/UT supplies made to Composition taxable person/ Non-resident taxable person/ UIN holders SGST/ UTGST portion of IGST collected on B to B supplies where ITC is declared as ineligible, including lapsed ITC due to opting composition scheme 1 2 3 4 5 6 7 SGST/ UTGST portion of IGST collected on B to B supplies where ITC remains unutilized till specified period SGST/ UTGST portion of IGST collected on supplies imported by unregistered persons SGST/ UTGST portion of IGST for supplies imported by Composition taxable persons/ / UIN holders SGST/ UTGST portion of IGST collected on goods/services imported by registered person (other than composition) where ITC is declared as ineligible SGST/ UTGST portion of IGST collected on goods imported by registered person where ITC remains unutilized till specified period SGST/ UTGST portion of interest related to returns paid on IGST Net Amount payable (-) by State/UT to Centre/ receivable (+) from Centre to State/UT [sum of col. 4 to 13 - col. 3] 8 9 10 11 12 13 14 ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 Report GST STL - 01.02 List of registered persons of the State/UT who have adjusted IGST liability from ITC of SGST/ UTGST and CGST (for col. 3 of 01.01& 02.01) [Sec 53 of CGST/SGST Act] State/UT - Year - Month - (Amount in Rs.)

Sr. No. GSTIN Trade name (Legal name, if not available) Category of cross-utilization (Returns/Other than returns) ARN/ IGST Demand id Tax period of return IGST paid from CGST ITC IGST paid from SGST/ UTGST ITC 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Note: 1. Invalid return of supplier shall not be taken into consideration for the purpose of apportionment/settlement. Invalid return of buyer, however, shall be considered in case he uses cross utilization for payment of liability since the supplier has already made payment and revenue has accrued to the Government from supplier.

2. In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, demand id will be mentioned.

3. ARN refers to Acknowledgement Reference Number of Return Report GST STL - 01.03 List of registered persons of the State/UT who have adjusted SGST/ UTGST liability from ITC of IGST (for col. 4 of 01.01) [Sec 18 of IGST Act] State/UT - Year - Month - (Amount in Rs.)

Sr. No. GSTIN Trade name (Legal name, if not available) Category of cross-utilization (Returns/Other than returns) ARN/ SGST/UTGST Demand id ARN Tax period of return SGST/ UTGST paid from IGST ITC CGST paid from IGST credit 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Note: Invalid return in case of cross-utilization will also be considered for settlement.

In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, demand id will be mentioned.

34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Report GST STL - 01.04 List of persons registered in other State/UT who have made outward inter-State supply, including ISD distribution, to unregistered persons or units of the State/UT (including Online Services supplied to unregistered persons)or taxpayers who have made exports or supplies to SEZ including non-return filers up to specified period.

(for col. 5 of 01.01& 02.01) [Sec 17 of IGST Act] State/UT - Year - Month – (Amount in Rs.)

Sr.

No.

State/UT of supplier GSTIN of supplier Category of Supply Trade name (Legal name, if not available) ARN Tax period of return GSTIN of nonreturn filers of the State, if any IGST paid SGST/ UTGST portion of IGST CGST portion of IGST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Note: Column (4) shall be given in the following categories:

Category A : Inter State supplies made to unregistered persons or ISD distributed to unregistered units Category B : Information relating to online services supplied to unregistered persons by persons located outside country.

Category C : Details of recipient taxable persons who have not filed the return till the specified period as provided for in section 37 and 38 of the CGST/SGST Act.

Category D : Details of recipient taxable persons who have received ITC credit post filing of annual return Category E : Details of exports made with payment of tax Category F : Details of supplies made to SEZ unit or SEZ developer with payment of tax.

Report GST STL - 01.05 List of other State/UT registered persons who have made inter-State supply to composition taxable person /Non-resident taxable person/ UIN holder of the State/UT (for col. 6 of 01.01& 02.01) [Sec 17 of IGST Act] State/UT - Year - Month - (Amount in Rs.)

Sr.

No.

State/UT of supplier GSTIN of supplier Trade name (Legal name, if not available) Category of persons GSTIN of Recipient/ UIN Trade name (Legal name, if not available) ARN Tax period of return IGST paid SGST/ UTGST portion of IGST CGST portion of IGST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Note: Column 5 shall have following categories :

(a) Category A: Composition taxable persons,

(b) Category B: non-resident taxable persons and

(c) Category C : UIN holders ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 Report GST STL - 01.06 List of registered persons who have made inter-State inward supplies for which ITC is declared as ineligible including ITC lapsed due to opting into composition scheme (for col. 7 of 01.01& 02.01) [Sec 17 of IGST Act] State/UT - Year - Month - (Amount in Rs.)

Sr. No. GSTIN of recipient Category of ITC to be distributed Trade name (Legal name, if not available) ARN Tax period of return/ Month of filing Stock intimation Amount of IGST available for distribution SGST/ UTGST portion of IGST CGST portion of IGST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Note : 1. Relevant section for claiming and reversing ITC - Section 17(5) and 18(4) of CGST/SGST Act

2. Categories of Column 3 shall be as follows :

Category A : Supply for which ITC is ineligible as per section 17(5) of CGST/SGST Act Category B : ITC lapsed due to opting for composition scheme as per section 18(4) of CGST/SGST Act Category C : ITC lapsed

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