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Section 24: Annual report

Solid Waste Management Rules 2016Central Rules · 1986

(1) The operator of facility shall submit the annual report to the local body in Form-III on or before the 30 th day of April every year.

(2) The local body shall submit its annual report in Form-IV to State P Control Board or P Committee and the Secretary-in-Charge of the Department of Urban Development of the concerned State or Union Territory in case of metropolitan city and to the Director of Municipal Administration or Commissioner of Municipal Administration or Officer in -Charge of Urban local bodies in the state in case of all other local bodies of state on or before the 30 th day of June every year

(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as the case may be, shall prepare and submit the consolidated annual report to the Central Pollution Control Board and Ministry of Urban Development on the implementation of these rules and action taken against non complying local body by the 31 st day of July of each year in Form-V.

(4) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual review report on the status of implementation of these rules by local bodies in the country and forward the same to the Ministry of Urban Development ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 65 and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with its recommendations before the 31 st day of August each year.

(5) The annual report shall be reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change during the meeting of Central Monitoring Committee.

25. Accident reporting- In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the Officer- in- charge of the facility shall report to the local body in Form-VI and the local body shall review and issue instructions if any, to the in- charge of the facility.

SCHEDULE I [see rule 15 (w),(zi), 16 (1) (b) (e), 16 (4)] Specifications for Sanitary Landfills (A) Criteria for site selection.-

(i) The department in the business allocation of land assignment shall provide suitable site for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites.

(ii) The sanitary landfill site shall be planned, designed and developed with proper documentation of construction plan as well as a closure planin a phased manner. In case a new landfill facility is being established adjoining an existing landfill site, the closure plan of existing landfill should form a part of the proposal of such new landfill.

(iii) The landfill sites shall be selected to make use of nearby wastes processing facilities. Otherwise, wastes processing facility shall be planned as an integral part of the landfill site.

(iv) Landfill sites shall be set up as per the guidelines of the Ministry of Urban Development, Government of India and Central Pollution Control Board.

(v) The existing landfill sites which are in use for more than five years shall be improved in accordance with the specifications given in this Schedule.

(vi) The landfill site shall be large enough to last for at least 20-25 years and shall develop ‘landfill cells’ in a phased manner to avoid water logging and misuse.

(vii) The landfill site shall be 100 meter away from river, 200 meter from a pond, 200 meter from Highways, Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority/ Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas..

(viii) The sites for landfill and processing and disposal of solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department’s land-use plans.

(ix) A buffer zone of no development shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five Tonnes per day of installed capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local body in consultation with concerned State Pollution Control Board.

(x) The biomedical waste shall be disposed of in accordance with the Bio-medical Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time . The hazardous waste shall be managed in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time. The E- waste shall be managed in accordance with the e-Waste (Management ) Rules, 2016 as amended from time to time.

(xi) Temporary storage facility for solid waste shall be established in each landfill site to accommodate the waste in case of non- operation of waste processing and during emergency or natural calamities.

(B) Criteria for development of facilities at the sanitary landfills.-

(i) Landfill site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles, to prevent entry of unauthorised persons and stray animals

(ii) The approach and / internal roads shall be concreted or paved so as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement and shall be so designed to ensure free movement of vehicles and other machinery.

(iii) The landfill site shall have waste inspection facility to monitor waste brought in for landfilling h, office facility for record keeping and shelter for keeping equipment and machinery including pollution monitoring equipment.

The operator of the facility shall maintain record of waste received, processed and disposed.

66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(iv) Provisions like weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipment and other facilities as may be required shall be provided.

(v) Utilities such as drinking water and sanitary facilities (preferably washing/bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations during night hours shall be provided.

(vi) Safety provisions including health inspections of workers at landfill sites shall be carried out made.

(vii) Provisions for parking, cleaning, washing of transport vehicles carrying solid waste shall be provided. The wastewater so generated shall be treated to meet the prescribed standards.

(C) Criteria for specifications for land filling operations and closure on completion of land filling.-

(i) Waste for land filling shall be compacted in thin layers using heavy compactors to achieve high density of the waste. In high rainfall areas where heavy compactors cannot be used, alternative measures shall be adopted.

(ii) Till the time waste processing facilities for composting or recycling or energy recovery are set up, the waste shall be sent to the sanitary landfill. The landfill cell shall be covered at the end of each working day with minimum 10 cm of soil, inert debris or construction material..

(iii) Prior to the commencement of monsoon season, an intermediate cover of 40-65 cm thickness of soil shall be placed on the landfill with proper compaction and grading to prevent infiltration during monsoon. Proper drainage shall be constructed to divert run-off away from the active cell of the landfill.

(iv) After completion of landfill, a final cover shall be designed to minimise infiltration and erosion. The final cover shall meet the following specifications, namely :-- a) The final cover shall have a barrier soil layer comprising of 60 cm of clay or amended soil with permeability coefficient less than 1 x 10 -7 cm/sec.

b) On top of the barrier soil layer, there shall be a drainage layer of 15 cm.

c) On top of the drainage layer, there shall be a vegetative layer of 45 cm to support natural plant growth and to minimise erosion.

(D) Criteria for pollution prevention.-In order to prevent pollution from landfill operations, the following provisions shall be made, namely:-

(i) The storm water drain shall be designed and constructed in such a way that the surface runoff water is diverted from the landfilling site and leachates from solid waste locations do not get mixed with the surface runoff water.

Provisions for diversion of storm water discharge drains shall be made to minimise leachate generation and prevent pollution of surface water and also for avoiding flooding and creation of marshy conditions.

(ii) Non-permeable lining system at the base and walls of waste disposal area. For landfill receiving residues of waste processing facilities or mixed waste or waste having contamination of hazardous materials (such as aerosols, bleaches, polishes, batteries, waste oils, paint products and pesticides) shall have liner of composite barrier of 1.5 mm thick high density polyethylene (HDPE) geo-membrane or geo-synthetic liners, or equivalent, overlying 90 cm of soil (clay or amended soil) having permeability coefficient not greater than 1 x 10-7 cm/sec.

The highest level of water table shall be at least two meter below the base of clay or amended soil barrier layer provided at the bottom of landfills.

(iii) Provisions for management of leachates including its collection and treatment shall be made. The treated leachate shall be recycled or utilized as permitted, otherwise shall be released into the sewerage line, after meeting the standards specified in Schedule- II.. In no case, leachate shall be released into open environment.

(iv) Arrangement shall be made to prevent leachate runoff from landfill area entering any drain, stream, river, lake or pond. In case of mixing of runoff water with leachate or solid waste, the entire mixed water shall be treated by the concern authority.

(E) Criteria for water quality monitoring.-

(i) Before establishing any landfill site, baseline data of ground water quality in the area shall be collected and kept in record for future reference. The ground water quality within 50 meter of the periphery of landfill site shall be periodically monitored covering different seasons in a year that is, summer, monsoon and post-monsoon period to ensure that the ground water is not contaminated.

(ii) Usage of groundwater in and around landfill sites for any purpose (including drinking and irrigation) shall be considered only after ensuring its quality. The following specifications for drinking water quality shall apply for monitoring purpose, namely :- ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 67 S. No. Parameters IS 10500:2012, Edition 2.2(2003-09) Desirable limit (mg/l except for pH)

(1) (2)` (3) Arsenic 0.01 Cadmium 0.01 Chromium(as Cr6+ ) 0.05 Copper 0.05 Cyanide 0.05 Lead 0.05 Mercury 0.001 Nickel - Nitrate as NO3 45.0 pH 6.5-8.5 Iron 0.3 Total hardness (as CaCO3) 300.0 Chlorides 250 Dissolved solids 500 Phenolic compounds (as C6H5OH)

0.001 Zinc 5.0 Sulphate (as SO4) 200 (F) Criteria for ambient air quality monitoring.-

(i) Landfill gas control system including gas collection system shall be installed at landfill site to minimize odour, prevent off-site migration of gases, to protect vegetation planted on the rehabilitated landfill surface. For enhancing landfill gas recovery, use of geomembranes in cover systems along with gas collection wells should be considered.

(ii) The concentration of methane gas generated at landfill site shall not exceed 25 per cent of the lower explosive limit (LEL).

(iii) The landfill gas from the collection facility at a landfill site shall be utilized for either direct thermal applications or power generation, as per viability. Otherwise, landfill gas shall be burnt (flared) and shall not be allowed to escape directly to the atmosphere or for illegal tapping. Passive venting shall be allowed in case if its utilisation or flaring is not possible.

(iv) Ambient air quality at the landfill site and at the vicinity shall be regularly monitored. Ambient air quality shall 68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] meet the standards prescribed by the Central Pollution Control Board for Industrial area.

G. Criteria for plantation at landfill Site.- A vegetative cover shall be provided over the completed site in accordance with the following specifications, namely:-

(a) Locally adopted non-edible perennial plants that are resistant to drought and extreme temperatures shall be planted;

(b) The selection of plants should be of such variety that their roots do not penetrate more than 30 cms. This condition shall apply till the landfill is stabilized;

(c) Selected plants shall have ability to thrive on low-nutrient soil with minimum nutrient addition;

(d) Plantation to be made in sufficient density to minimise soil erosion.

(e) Green belts shall be developed all around the boundary of the landfill in consultation with State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees .

H. Criteria for post-care of landfill site.- (1) The post-closure care of landfill site shall be conducted for at least fifteen years and long term monitoring or care plan shall consist of the following, namely :-‘

(a) Maintaining the integrity and effectiveness of final cover, making repairs and preventing run-on and run-off from eroding or otherwise damaging the final cover;

(b) Monitoring leachate collection system in accordance with the requirement;

(c) Monitoring of ground water in and around landfill;

(d) Maintaining and operating the landfill gas collection system to meet the standards.

(2) Use of closed landfill sites after fifteen years of post-closure monitoring can be considered for human settlement or otherwise only after ensuring that gaseous emission and leachate quality analysis complies with the specified standards and the soil stability is ensured.

I. Criteria for special provisions for hilly areas.-Cities and towns located on hills shall have location-specific methods evolved for final disposal of solid waste by the local body with the approval of the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee. The local body shall set up processing facilities for utilisation of biodegradable organic waste. The non-biodegradable recyclable materials shall be stored and sent for recycling periodically. The inert and non-biodegradable waste shall be used for building roads or filling-up of appropriate areas on hills. In case of constraints in finding adequate land in hilly areas, waste not suitable for road-laying or filling up shall be disposed of in regional landfills in plain areas.

J. Closure and Rehabilitation of Old Dumps- Solid waste dumps which have reached their full capacity or those which will not receive additional waste after setting up of new and properly designed landfills should be closed and rehabilitated by examining the following options:

(i) Reduction of waste by bio mining and waste processing followed by placement of residues in new landfills or capping as in (ii) below.

(i). Capping with solid waste cover or solid waste cover enhanced with geomembrane to enable collection and flaring / utilisation of greenhouse gases.

(iii) Capping as in (ii) above with additional measures (in alluvial and other coarse grained soils) such as cut-off walls and extraction wells for pumping and treating contaminated ground water.

(iv) Any other method suitable for reducing environmental impact to acceptable level.

SCHEDULE II [see rule 16 (1), (b), (e), 16 (4) ) Standards of processing and treatment of solid waste A. Standards for composting.- The waste processing facilities shall include composting as one of the technologies for processing of bio degradable waste. In order to prevent pollution from compost plant, the following shall be complied with namely :-

(a) The incoming organic waste at site shall be stored properly prior to further processing. To the extent possible, the waste storage area should be covered. If, such storage is done in an open area, it shall be provided with impermeable base with facility for collection of leachate and surface water run-off into lined drains leading to a leachate treatment and disposal facility;

(b) Necessary precaution shall be taken to minimise nuisance of odour, flies, rodents, bird menace and fire hazard;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 69

(c) In case of breakdown or maintenance of plant, waste intake shall be stopped and arrangements be worked out for diversion of waste to the temporary processing site or temporary landfill sites which will be again reprocessed when plant is in order;

(d) Pre-process and post-process rejects shall be removed from the processing facility on regular basis and shall not be allowed to pile at the site. Recyclables shall be routed through appropriate vendors. The non-recyclable high calorific fractions to be segregated and sent to waste to energy or for RDF production, co-processing in cement plants or to thermal power plants. Only rejects from all processes shall be sent for sanitary landfill site(s).

(e) The windrow area shall be provided with impermeable base. Such a base shall be made of concrete or compacted clay of 50 cm thick having permeability coefficient less than 10 –7 cm/sec. The base shall be provided with 1 to 2 per cent slope and circled by lined drains for collection of leachate or surface run-off;

(f) Ambient air quality monitoring shall be regularly carried out. Odurnuisance at down-wind direction on the boundary of processing plant shall also be checked regularly.

(g) Leachate shall be re-circulated in compost plant for moisture maintenance.

(h) The end product compost shall meet the standards prescribed under Fertilizer Control Order notified from time to time.

(i) In order to ensure safe application of compost, the following specifications for compost quality shall be met, namely:- Parameters Organic Compost (FCO 2009) Phosphate Rich Organic Manure (FCO 2013)

(1) (2) (3) Arsenic (mg/Kg) 10.00 10.00 Cadmium (mg/Kg) 5.00 5.00 Chromium (mg/Kg) 50.00 50.00 Copper (mg/Kg) 300.00 300.00 Lead (mg/Kg) 100.00 100.00 Mercury (mg/Kg) 0.15 0.15 Nickel (mg/Kg) 50.00 50.00 Zinc (mg/Kg) 1000.00 1000.00 C/N ratio <20 Less than 20:1 pH 6.5-7.5 (1:5 solution) maximum 6.7 Moisture, percent by weight, maximum

15.0-25.0 25.0 Bulk density (g/cm 3 ) <1.0 Less than 1.6 Total Organic Carbon, per cent by weight, minimum

12.0 7.9 70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Total Nitrogen (as N), per cent by weight, minimum

0.8 0.4 Total Phosphate (as P205) percent by weight, minimum

0.4 10.4 Total Potassium (as K20), percent by weight, minimum

0.4 - Colour Dark brown to black - Odour Absence of foul Odor - Particle size Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve Conductivity (as dsm-1), not more than

4.0 8.2 * Compost (final product) exceeding the above stated concentration limits shall not be used for food crops. However, it may be utilized for purposes other than growing food crops.

B. Standards for treated leachates.-The disposal of treated leachates shall meet the following standards, namely:- S. No Parameter Standards ( Mode of Disposal ) Inland surface water Public sewers Land disposal

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Suspended solids, mg/l, max 100 600 200

2. Dissolved solids (inorganic) mg/l, max. 2100 2100 2100 3 pH value 5.5 to 9.0 5.5 to 9.0 5.5 to 9.0 4 Ammonical nitrogen (as N), mg/l, max. 50 50 - 5 Total Kjeldahl nitrogen (as N), mg/l, max. 100 - - 6 Biochemical oxygen demand (3 days at 27 0 C) max.(mg/l) 30 350 100 7 Chemical oxygen demand, mg/l, max. 250 - - 8 Arsenic (as As), mg/l, max 0.2 0.2 0.2 9 Mercury (as Hg), mg/l, max 0.01 0.01 - 10 Lead (as Pb), mg/l, max 0.1 1.0 - 11 Cadmium (as Cd), mg/l, max 2.0 1.0 - ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 71 12 Total Chromium (as Cr), mg/l, max. 2.0 2.0 - 13 Copper (as Cu), mg/l, max. 3.0 3.0 - 14 Zinc (as Zn), mg/l, max. 5.0 15 - 15 Nickel (as Ni), mg/l, max 3.0 3.0 - 16 Cyanide (as CN), mg/l, max. 0.2 2.0 0.2 17 Chloride (as Cl), mg/l, max. 1000 1000 600 18 Fluoride (as F), mg/l, max 2.0 1.5 - 19 Phenolic compounds (as C6H5OH) mg/l, max. 1.0 5.0 - Note : While discharging treated leachates into inland surface waters, quantity of leachates being discharged and the quantity of dilution water available in the receiving water body shall be given due consideration.

C. Standards for incineration: The Emission from incinerators /thermal technologies in Solid Waste treatment/disposal facility shall meet the following standards, namely:- Parameter Emission standard

(1) (2) (3) Particulates 50 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value HCl 50 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value SO2 200 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value CO 100 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value 50 mg/Nm 3 Standard refers to daily average value Total Organic Carbon 20 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value HF 4 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value NOx (NO and NO2 expressed as NO2 ) 400 mg/Nm 3 Standard refers to half hourly average value Total dioxins and furans 0.1 ng TEQ/Nm 3 Standard refers to 6-8 hours sampling. Please refer guidelines for 17 concerned congeners for toxic equivalence values to arrive at total toxic equivalence.

Cd + Th + their compounds 0.05 mg/Nm 3 Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.

Hg and its compounds 0.05 mg/Nm 3 Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.

72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + their compounds

0.5 mg/Nm 3 Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.

Note.- All values corrected to 11% oxygen on a dry basis.

Note:

(a) Suitably designed pollution control devices shall be installed or retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limits..

(b) Waste to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.

(c) Incineration of chlorinated plastics shall be phased out within two years.

(d) if the concentation of toxic metals in incineration ash exceeds the limits specified in the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008, as amended from time to time, the ash shall be sent to the hazardous waste treatment, storage and disposal fcaility.

(e) Only low sulphur fuel like LDO, LSHS, Diesel, bio-mass, coal, LNG, CNG, RDF and bio-gas shall be used as fuel in the incinerator.

(f) The CO2 concentration in tail gas shall not be more than 7%.

(g) All the facilities in twin chamber incinerators shall be designed to achieve a minimum temperature of 9500C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two) seconds.

(h) Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ash less than 3%, or the loss on ignition is less than 5% of the dry weight.

(i) Odour from sites shall be managed as per guidelines of CPCB issued from time to time FORM – I [see rule 15 (y) 16 (1) (c), 21(3) ] Application for obtaining authorisation under solid waste management rules for processing/recycling/treatment and disposal of solid waste To, The Member Secretary, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, of….....

Sir, I/We hereby apply for authorisation under the Solid Waste Management Rules, 2016 for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

1. Name of the local body/agency appointed by them/ operator of facility

2. Correspondence address Telephone No.

Fax No. ,e-mail:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 73

3. Nodal Officer & designation(Officer authorised by the local body or agency responsible for operation of processing/ treatment or disposal facility)

4. Authorisation required for setting up and operation of the facility (Please tick mark) waste processing recycling treatment disposal at landfill

5. Attach copies of the Documents Site clearance (local body) Proof of Environmental Clearance Consent for establishment Agreement between municipal authority and operating agency Investment on the project and expected return

6. Processing/recycling/treatment of solid waste

(i) Total Quantity of waste to be processed per day Quantity of waste to be recycled Quantity of waste to be treated Quantity of waste to be disposed into landfill

(ii)Utilisation programme for waste processed (Product utilisation)

(iii)Methodology for disposal (attach details) Quantity of leachate Treatment technology for leachate

(iv)Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution

(v)Measures to be taken for safety of workers working in the plant

(vi)Details on solid waste processing/recycling/ treatment/disposal facility (to be attached)

7. Disposal of solid waste Number of sites identified Quantity of waste to be disposed per day Details of methodology or criteria followed for site selection (attach) Details of existing site under operation Methodology and operational details of landfilling Measures taken to check environmental pollution 8 Any other information.

Date: Signature:

Place: Designation 74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Form- II [see rule 16 (1) (e) ] Format for issue of authorisation File No.: _________________ Dated:____________________ Authorisation No____________ To Ref: Your application number _____________________dt. ____________ The ________________State Pollution Control Board/Pollution Control Committee after examining the proposal hereby authorises_________________ having administrative office at _______________________________________to set up and operate waste processing/recycling/ treatment/disposal facility at________________________________ The authorisation is hereby granted to operate the facility for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

The authorisation is subject to the terms and conditions stated below and such conditions as may be otherwise specified in these rules and the standards laid down in Schedules I and II under these rules.

The _________________State Pollution Control Board/Pollution Control Committees of the UT may, at any time, revoke any of the conditions applicable under the authorisation and shall communicate the same in writing.

Any violation of the provision of the Solid Waste Management Rules, 2016will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary) State Pollution Control Board/Pollution Control Committee of the UT (Signature and designation) Date:

Place:

Form – III [see rule 19 (6), 24 (1) ] Format of annual report to be submitted by the operator of facility to the local body 1 Name of the City/Town and State 2 Population 3 Area in sq. kilometers 4 Name & Address of the local body Telephone No.

Fax No.

E-mail:

5 Name and address of operator of the facility 6 Name of officer in-charge of the facility Phone No:

Fax No:

E-mail:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 75 7 Number of households in the city/town , Number of non-residential premises in the city Number of election/ administrative wards in the city/town 8 Quantity of Solid waste Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones /tpd Quantity of solid waste collected per day /tpd Per capita waste collected per day /gm/day Quantity of solid waste processed /tpd Quantity of solid waste disposed at landfill /tpd 9 Status of Solid Waste Management (SWM) service Segregation and storage of waste at source Whether solid waste is stored at source in domestic/commercial/ institutional bins If yes, Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial /institutional bins Percentage of households dispose of throw solid waste on the streets Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets Whether solid waste is stored at source in a segregated form If yes, Percentage of premises segregating the waste at source Yes/No % % % % Yes/No % Door to Door Collection of solid waste Whether door to door collection (D2D) of solid waste is being done in the city/town Yes/No if yes Number of wards covered in D2D collection of waste No. of households covered No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions/ offices etc covered 76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through :

Motorized vehicle Containerized tricycle/handcart Other device % % % If not, method of primary collection adopted Sweeping of streets Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned km Frequency of street sweepings and percentage of population covered Tools used Manual sweeping Mechanical sweeping Whether long handle broom used by sanitation workers Whether each sanitation worker is given handcart/tricycle for collection of waste Whether handcart / tricycle is containerized Whether the collection tool synchronizes with collection/ waste storage containers utilized frequency Daily Alternate days Twice a week Occasionally % of population covered % % Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No . Secondary Waste Storage facilities No. and type of waste storage depots in the city/town Open waste storage sites Masonry bins Cement concrete cylinder bins Dhalao/covered rooms/space Covered metal/plastic containers Upto 1.1 m 3 bins 2 to 5 m 3 bins Above 5m3 containers Bin-less city No. Capacity in m3 Bin/ population ratio ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 77 Ward wise details of waste storage depots (attach) :

Ward No:

Area:

Population:

No. of bins placed Total volume of bins placed Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters Total waste actually stored at the waste storage depots daily Give frequency of collection of waste from the depots Number of bins cleared Frequency No. of bins Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally Whether storage depots have facility for storage of segregated waste in green, blue and black bins Yes/ No (if yes, add details) No. of green bins:

No. of blue bins:

No. of black bins:

Whether lifting of solid waste from storage depots is manual or mechanical. Give percentage (%) of Manual Lifting of SOLID WASTE % (%) of Mechanical lifting % If mechanical – specify the method used front-end loaders/ Top loaders Whether solid waste is lifted from door to door and transported to treatment plant directly in a segregated form Yes/ No (if yes, specify) 78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Waste Transportation per day Type and Number of vehicles used (pl tick or add) No. Trips made waste transported Animal cart Tractors Non tipping Truck Tipping Truck Dumper Placers Refuse collectors Compactors Others JCB/loader Frequency of transportation of waste Frequency (%) of waste transported Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally Quantity of waste transported each day /tpd Percentage of total waste transported daily % Waste Treatment Technologies used Whether solid waste is processed Yes/No If yes, Quantity of waste processed daily /tpd Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares) Land currently utilized for waste processing Solid waste processing facilities in operation Solid waste processing facilities under construction Distance of processing facilities from city/town boundary Details of technologies adopted ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 79 Composting , Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Qty. of residual waste landfilled vermi composting Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Bio-methanation Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Refuse Derived Fuel Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology ( give detail) Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Co-processing Qty. raw material processed Combustible waste supplied to cement plant Combustible waste supplied to solid waste based power plants Others Qty.

Solid waste disposal facilities No. of dumpsites sites available with the local body No. of sanitary landfill sites available with the local body Area of each such sites available for waste disposal Area of land currently used for waste disposal Distance of dumpsite/landfill facility from city/town kms Distance from the nearest habitation kms Distance from water body kms 80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Distance from state/national highway kms Distance from Airport kms Distance from important religious places or historical monument kms Whether it falls in flood prone area Yes/No Whether it falls in earthquake fault line area Yes/No Quantity of waste landfilled each day tpd Whether landfill site is fenced Yes / No Whether Lighting facility is available on site Yes / No Whether Weigh bridge facility available Yes / No Vehicles and equipments used at landfill (specify) Bulldozer, Compacters etc. available Manpower deployed at landfill site Yes/No (if yes, attach details) Whether covering is done on daily basis Yes/No If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill Cover material used Whether adequate covering material is available Yes/No Provisions for gas venting provided Yes/No, (if yes, attach technical data sheet) Provision for leachate collection Yes/No, (if yes, attach technical data sheet) 10 Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city Yes/No (if Yes attach Action Plan details) 11 What separate provisions are made for :

Dairy related activities :

Slaughter houses waste :

C&D waste (construction debris) :

Attach details on Proposals, Steps taken, Yes/No Yes/No Yes/No 12 Details of Post Closure Plan Attach Plan 13 How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :

Yes/ No (if Yes, attach details) 14 Give details of manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 81 15 Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules 16 Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies.

Signature of Operator Dated :

Place:

Form – IV [see rules 15(za), 24(2)] Format for annual report on solid waste management to be submitted by the local body CALENDAR YEAR:

DATE OF SUBMISSION OF REPORT:

1 Name of the City/Town and State 2 Population 3 Area in sq. kilometers 4 Name & Address of local body Telephone No.

Fax No.

E-mail:

5 Name of officer in-charge dealing with solid waste management (SOLID WASTEM)Phone No:

Fax No:

E-mail:

6 Number of households in the city/town Number of non-residential premises in the city Number of election/ administrative wards in the city/town 7 Quantity of Solid waste (solid waste) Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones /tpd Quantity of solid waste collected per day /tpd 82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Per capita waste collected per day /gm/day Quantity of solid waste processed /tpd Quantity of solid waste disposed at dumpsite/ landfill /tpd 8 Status of Solid Waste Management service Segregation and storage of waste at source Whether SOLID WASTE is stored at source in domestic/commercial/ institutional bins, If yes, Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial /institutional bins Percentage of households dispose or throw solid waste on the streets Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets Whether solid waste is stored at source in a segregated form, If yes, Percentage of premises segregating the waste at source Yes/No % % % % Yes/No % Door to Door Collection of solid waste Whether door to door collection (D2D) of solid waste is being done in the city/town Yes/No if yes Number of wards covered in D2D collection of waste No. of households covered No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions/ offices etc covered Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through :

Motorized vehicle Containerized tricycle/handcart Other device % % % If not, method of primary collection adopted Sweeping of streets Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned km ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 83 Frequency of street sweepings and percentage of population covered frequency Daily Alternate days Twice a week Occasionally % of population covered Tools used Manual sweeping Mechanical sweeping Whether long handle broom used by sanitation workers Whether each sanitation worker is given handcart/tricycle for collection of waste Whether handcart / tricycle is containerized Whether the collection tool synchronizes with collection/ waste storage containers utilized % % Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No . Secondary Waste Storage facilities No. and type of waste storage depots in the city/town Open waste storage sites Masonry bins Cement concrete cylinder bins Dhalao/covered rooms/space Covered metal/plastic containers Upto 1.1 m3 bins 2 to 5 m3 bins Above 5m3 containers Bin-less city No. Capacity in m 3 Bin/ population ratio Ward wise details of waste storage depots (attach) :

Ward No:

Area:

Population:

No. of bins placed Total volume of bins placed Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters Total waste actually stored at the waste storage depots daily 84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Give frequency of collection of waste from the depots Number of bins cleared Frequency No. of bins Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally Whether storage depots have facility for storage of segregated waste in green, blue and black bins Yes/ No (if yes, add details) No. of green bins:

No. of blue bins:

No. of black bins:

Whether lifting of solid waste from storage depots is manual or mechanical. Give percentage (%) of Manual Lifting of solid waste (%) of Mechanical lifting % % If mechanical – specify the method used front-end loaders/ Top loaders Whether solid waste is lifted from door to door and transported to treatment plant directly in a segregated form Yes/ No (if yes, specify) Waste transportation per day Type and Number of vehicles used No. Trips made waste transported Animal cart Tractors Non tipping Truck Tipping Truck Dumper Placers Refuse collectors Compactors Others JCB/loader ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 85 Frequency of transportation of waste Frequency (%) of waste transported Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally Quantity of waste transported each day /tpd Percentage of total waste transported daily % Waste Treatment Technologies used Whether solid waste is processed Yes/No If yes, Quantity of waste processed daily /tpd Whether treatment is done by local body or through an agency Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares) Land currently utilized for waste processing Solid waste processing facilities in operation Solid waste processing facilities under construction Distance of processing facilities from city/town boundary Details of technologies adopted Composting , Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Vermi composting Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Bio-methanation Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled 86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Refuse Derived Fuel Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology ( give detail) Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Co-processing Qty. raw material processed Combustible waste supplied to cement plant Combustible waste supplied to solid waste based power plants Others Qty.

Solid waste disposal facilities No. of dumpsites sites available with the local body No. of sanitary landfill sites available with the local body Area of each such sites available for waste disposal Area of land currently used for waste disposal Distance of dumpsite/landfill facility from city/town kms Distance from the nearest habitation kms Distance from water body kms Distance from state/national highway kms Distance from Airport kms Distance from important religious places or historical monument kms Whether it falls in flood prone area Yes/No Whether it falls in earthquake fault line area Yes/No Quantity of waste landfilled each day tpd Whether landfill site is fenced Yes / No Whether Lighting facility is available on site Yes / No ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 87 Whether Weigh bridge facility available Yes / No Vehicles and equipments used at landfill (specify) Bulldozer, Compacters etc. available Manpower deployed at landfill site Yes/No (if yes, attach details) Whether covering is done on daily basis Yes/No If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill Cover material used Whether adequate covering material is available Yes/No Provisions for gas venting provided Yes/No (if yes, attach technical data sheet) Provision for leachate collection Yes/No (if yes, attach technical data sheet) 9 Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city Yes/No (if Yes attach Action Plan details) 10 What separate provisions are made for :

Dairy related activities :

Slaughter houses waste :

C&D waste (construction debris) :

Attach details on Proposals,Steps taken, Yes/No Yes/No Yes/No 11 Details of Post Closure Plan Attach Plan 12 How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :

Yes/ No (if Yes, attach details) 13 Give details of:

Local body’s own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste 14 Give details of:

Contractor/ concessionaire’s manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste 15 Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules 88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 16 Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies Signature of CEO/Municipal Commissioner/ Executive Officer/Chief Officer Date:

Place:

Form – V [see rule 24(3)] Format of annual report to be submitted by the state pollution control board or pollution control committee committees to the central pollution control board

PART A To, The Chairman Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar DELHI- 110 0032

1. Name of the State/Union territory :

2. Name & address of the State Pollution Control :

3. Number of local bodies responsible for management of solid waste in the State/Union territory under these rules :

4. No. of authorisation application Received :

5. A Summary Statement on progress made by local body in respect of solid waste management : Please attach as Annexure-I

6. A Summary Statement on progress made by local bodies in respect of waste collection, segregation, transportation and disposal : Please attach as Annexure-II

7. A summary statement on progress made by local bodies in respect of implementation of Schedule II : Please attach as Annexure-III ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 89 Date: …………………….

Place: …………………..

Chairman or the Member Secretary State Pollution Control Board/ Pollution Control Committee

PART B Towns/cities Total number of towns/cities Total number of ULBs Number of class I & class II cities/towns Authorisation status (names/number) Number of applications received Number of authorisations granted Authorisations under scrutiny SOLID WASTE Generation status Solid waste generation in the state (TPD) collected treated landfilled Compliance to Schedule I of SW Rules (Number/names of towns/capacity) Good practices in cities/towns House-to-house collection Segregation Storage Covered transportation Processing of SW (Number/names of towns/capacity) Solid Waste processing facilities setup:

Sl. No. Composting Vermi-composting Biogas RDF/Pelletization Processing facility operational:

Sl. No. Composting Vermi-composting Biogas RDF/Pelletization Processing facility under installation/planned:

Sl. No. Composting Vermi-composting Biogas RDF/Pelletisation 90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Waste-to-Energy Plants: (Number/names of towns/capacity) Sl. No. Plant Location Status of operation Power generation (MW) Remarks Disposal of solid waste (number/names of towns/capacity):

Landfill sites identified Landfill constructed Landfill under construction Landfill in operation Landfill exhausted Landfilled capped Solid Waste Dumpsites (number/names of towns/capacity):

Total number of existing dumpsites Dumpsites reclaimed/capped Dumpsites converted to sanitary landfill Monitoring at Waste processing/Landfills sites Sl. No. Name of facilities Ambient air Groundwater Leachate quality Compost quality VOCs

1.

2.

3.

Status of Action Plan prepared by Municipalities Total number of municipalities:

Number of Action Plan submitted:

Form – VI [see rule 25] Accident Reporting

1. Date and time of accident :

2. Sequence of events leading to accident :

3. The waste involved in accident :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 91

4. Assessment of the effects of the accidents on human health and the environment :

5. Emergency measures taken :

6. Steps taken to alleviate the effects of accidents :

7. Steps taken to prevent the recurrence of such an accident :

Date: …………… Signature:…….………………… Place: …………… Designation: …………………… [F. No. 18-3/2004-HSMD] BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1750 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 861] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vizSy 8] 2016@pS=k 19] 1938 No. 861] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938 पया�वरण पया�वरणपया�वरण पया�वरण, , , , वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालय वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालय वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालय अिध अिधअिध अिध सचूना सचूनासचूना सचूना नई �द�ली, 8 अ ैल, 2016 का.

का.का.

का.आ आआ आ.

..

.

1357 13571357 1357(अ) (अ)(अ) (अ).

..

.— —— —ठोस अपिश� ट बंधन िनयम, 2015 का प भारत सरकार के पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय क- अिधसूचना सं. सा.का.िन.451 (अ) तारीख 3 जून, 2015 को भारत के राजप, भाग II, खंड-3, उप खंड (i) म6 उसी तारीख को कािशत �कए गए थे, िजसम6 उनसे भािवत होने वाल े संभािवत < यि=य> से नगरीय ठोस अपिश� ट ( बंधन और हथालन) िनयम 2000 को अिध?ांत करते @ए उA त अिधसचूना के Bारा ठोस अपिश� ट बंधन िनयम, 2015 के काशन क- तारीख से साठ �दन> क- अविध क- समािC से पूव% आEेप और सुझाव आमंि,त �कए थे। उ= राजप, क- ितयां जनता को तारीख 3 जून, 2015 को उपलHध कराई गI थJ;

िनधा%+रत अविध के भीतर उ= ाKप िनयम> पर ाL त आपिMय> तथा +टL पिणय> पर केN O सरकार Bारा सP यक Kप से िवचार �कया गया था;

पया%वरण (संरEण) अिध िनयम, 1986 (1986 का 29) क- धारा 3, 6 और 25 Bारा दM शि= य> का योग करते @ए और नगरीय ठोस अपिश Q ( बंधन और हथालन) िनयम, 2000, उन बात> के िसवाय अिध?ांत करते @ए िजN ह6 ऐसे अिध?मण> से पहले �कया गया ह ैया �कए जाने का लोप �कया गया ह,ै केN Oीय सरकार ठोस अपिश� ट> का बंधन करने के िलए िनP निलिखत िनयम बनाती ह ैअथा%त् :

1 11

1. संि�� त . संि�� त. संि�� त . संि�� त नाम और �ारंभ.

नाम और �ारंभ. नाम और �ारंभ.

नाम और �ारंभ.– –– –

(1) इन िनयम> का संिEL त नाम ठोस अपिश� ट बंधन िनयम, 2016 ह।ै

(2) ये राजप, म6 इनके काशन क- तारीख से वृU त ह>गे । 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

2. लागू होना

2. लागू होना2. लागू होना

2. लागू होना- -- - ये िनयम U येक शहरी V थानीय िनकाय, शहरी Eे,> के िवV तार, भारत के महारिजV Wार और जनगणना आयुA त Bारा यथा घोिषत जनगणना नगर>, अिधसूिचत Eे,>, अिधसूिचत औZोिगक नगरी, भारतीय रेल के अधीन Eे,>, िवमानपU तन>, वायुयान बेस, बंदरगाह और हारबर, रEा V थापना[, िवशेष आ\थक जोन, रा] य और केN Oीय सरकार> के संगठन>, समय-समय पर ?मश: रा] य सरकार Bारा यथा अिधसूिचत तीथ%, धा\मक तथा ऐितहािसक महU व के V थान> और िजसम6 औZोिगक अपिश� ट, प+रसकंटमय अपिश� ट, प+रसंकटमय रसायन, जैव िच�कU सा अपिशट, ई-अपिश� ट, सीस-अP ल बैट+रयां और रेिडयो स�?य अपिश� ट पया%वरण (संरEण) अिधिनयम, 1986 के अधीन अलग से बनाए गए िनयम> के अधीन आते हa, के िसवाय U येक घरेलू, सांV थािनक, वािणि]यक और �कसी भी अN य गैर-आवासीय ठोस अपिश� ट जिन,> पर लागू ह>गे:-

3. प�रभाषाएं

3. प�रभाषाएं3. प�रभाषाएं

3. प�रभाषाएं- -- -

(1) इन िनयम> म6, जब तक �क सदंभ% से अN यथा अपेिEत न हो,- (1) ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘वातजीवी वातजीवीवातजीवी वातजीवी क� पो क� पोक� पो क� पो� टी � टी� टी � टीकरण करणकरण करण’’ ’’’’ ’’ से ऑA सीजन क- िवZमानता म6 जैिवक पदाथ% का सूb म जैवक-य िवघटन अंतव%िलत कोई िनयंि,त �?या अिभ ेत ह;ै

2. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘अवायुजीवी अवायुजीवी अवायुजीवी अवायुजीवी उपचारण उपचारणउपचारण उपचारण’’ ’’’’ ’’ से ऑA सीजन के अभाव म6 जिैवक पदाथ% का सूb म जैवक-य िवघटन अंतव%िलत कोई िनयंि,त �?या अिभ ेत है;

3. '' '''' ''�ािधकार �ािधकार�ािधकार �ािधकार'' '''' '' से यथािV थित, रा] य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित Bारा �कसी सुिवधा के चालक या शहरी V थानीय ािधकरण या ठोस अपिश� ट के संV करण और िनपटान के उU तरदायी �कसी अN य अिभकरण को दी गई अनुcा अिभ ेत ह;ै

4. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘जिैवक �प से अपघ�टत अपिश$ ट जिैवक �प से अपघ�टत अपिश$ टजिैवक �प से अपघ�टत अपिश$ ट जिैवक �प से अपघ�टत अपिश$ ट’’ ’’’’ ’’ से कोई ऐसी काब%िनक सामdी अिभ ेत ह ै िजस े सूb म जीव Bारा सरलतर +टकाऊ सिPमfण म6 िनP नीकृत �कया जा सकता ह;ै

5. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘जिैवक िमथनेीकरण जिैवक िमथनेीकरणजिैवक िमथनेीकरण जिैवक िमथनेीकरण’’ ’’’’ ’’ से ऐसी �?या अिभ ेत ह ै िजसम6 िमथेन से भरपूर जैव गैस का उU पादन करने के िलए सूb मजीवी �?या Bारा काब%िनक पदाथ% का इंजाइमी अपघटन को अप+रहाय% बनाता ह;ै

6. ''&ांड� वा ''&ांड� वा''&ांड� वा ''&ांड� वामी'' मी''मी'' मी'' से कोई < यि= या कंपनी अिभ ेत ह ैजो �कसी रिजV Wीकृत gांड लेवल के अधीन कोई वािणि]यक िव?य करता ह;ै

7. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘म( य म( यम( य म( यवत* प�र�े+ वत* प�र�े+वत* प�र�े+ वत* प�र�े+’’ ’’’’ ’’ से ऐसा िवकास रिहत प+रEे, अिभ ेत ह ै िजसम6 5 टीपीडी से अिधक क- संV थािपत Eमता वाली ठोस अपिश� ट संV करण तथा िनपटान सिुवधा के चार> ओर अनुरिEत �कया जाएगा। इसे ठोस अपिश� ट के संV करण तथा िनपटान संबंधी सिुवधा के िलए आवं+टत कुल Eे, के भीतर अनुरिEत �कया जाएगा;

8. ' '' 'भारी मा+ा म, अपिश$ ट भारी मा+ा म, अपिश$ टभारी मा+ा म, अपिश$ ट भारी मा+ा म, अपिश$ ट उ. पा उ. पाउ. पा उ. पादक दकदक दक'' '''' '' से अिभ ेत ह ैऔर इसके अंतग%त औसतन 100 �क.dा.

ित�दन क- दर स ेअिधक अपिश� ट उU पा�दत करते हa तथा इनस े केN Oीय सरकार के िवभाग> अथवा उप?म>, रा] य सरकार के िवभाग> या उप?म>, V थानीय िनकाय>, साव%जिनक या ाइवेट सेA टर क- कंपिनय>, अV पताल>, नiसग होम, V कूल>, कॉलजे>, िवk विवZालय>, अN य शैिEक संV था[, छा,ावास>, होटल>, वािणि]यक V थापना[, बाजार>, पूजा V थल>, V टेिडयम> और खेल प+रसर> Bारा अिधकृत भवन भी ह;ै

9. '' '''' ''उप उपउप उप- -- -िविध िविधिविध िविध'' '''' '' से V थानीय िनकाय, जनगणना शहर और अिधसूिचत Eे, टाउनिशप Bारा, अपने अिधका+रता वाले Eे, म6 इन िनयम> को भावी ढ़ंग से काया%िNवत करने को सुिवधाजनक बनाने के िलए, अिधसूिचत िनयामक ढांचा अिभ ेत ह;ै

10. '' '''' ''जनगणना जनगणना जनगणना जनगणना नगर नगरनगर नगर'' '''' '' से भारत के महारिजV Wार और जनगणना आयुA त Bारा यथा प+रभािषत शहरी Eे, अिभ ेत ह;ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

11. '' '''' ''/ व / व/ व / वलनशील अपिश$ ट लनशील अपिश$ टलनशील अपिश$ ट लनशील अपिश$ ट'' '''' '' से L लािVटक, का� ठ लुगदी आ�द जैसी A लोरोनीकृत सामdी को छोड़कर गैर-जैवअव?मणीय, गैर-पुनच%?णीय, गैर-पुन:उपभो] य, गैर-प+रसकंटमय ठोस अपिश� ट अिभ ते ह ै िजनका 1500 �कलो कैलोरी ित �क.dा. से N यूनतम कैलो+र�फक मान हो;

12. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘क� पो क� पोक� पो क� पो� टी � टी� टी � टीकरण करणकरण करण’’ ’’’’ ’’ स ेजैिवक पदाथ% का सूbमजीवी अपघटन अंतव%िलत क- एक ऐसी िनयंि,त �?या अिभ ेत ह;ै

13. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ठेकेदार ठेकेदारठेकेदार ठेकेदार’’ ’’’’ ’’ से ऐसा < यिA त या फम% अिभ ेत ह ैजो कोई सेवा करने के िलए या सेवा दाता ािधकारी के िलए काय% करने के िलए सामdी या fम दान करने क- संिवदा करता ह ैया करती ह;ै

14. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘सह �सं� क सह �सं� कसह �सं� क सह �सं� करण रणरण रण’’ ’’’’ ’’ से ाकृितक खिनज संसाधन> और औZोिगक �?या[ म6 जीवाk म Iधन> को ितV थािपत करने या उN ह6 अनुपू+रत, दोन> को करने के िलए कp ची सामdी के Kप म6 या ऊजा% के qोत के Kप म6 1500 �कलो कैलोरी से अिधक कैलो+र�फक मू� य वाल ेगैर-जैव अव?मणीय और गैर-पुनच%?णीय ठोस अपिश� ट का उपयोग अिभ ेत ह;ै

15. '' '''' ''िवक, 23त �स�ं क िवक, 23त �स�ं किवक, 23त �स�ं क िवक, 23त �स�ं करण रणरण रण'' '''' '' स ेजैव अव?मणीय अपिश� ट के संV करण को अिधकतम करने के िलए िबखरी @ई सुिवधा[ क- V थापना और उU पादन के qोत से िनकटतम पुनच%?ण योr य सामिdय> क- ित ािC करना अिभ ेत ह ै ता�क संV करण या िनपटान के िलए अपिश� ट का N यूनतम प+रवहन करना पड़;े

16. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘िनपटान िनपटानिनपटान िनपटान’’ ’’’’ ’’ से भूजल, सतही जल, प+रवेशी वायु के संदषूण तथा पशु[ या पिEय> के आकष%ण को रोकने के िलए अनुसूची 1 म6 यथा िविनsद� ट भिूम पर संV करण के उपरांत अविश� ट ठोस अपिश� ट और िनि�?य गली का कूड़ा, करकट और सतही नाल ेक- गाद का अंितम तथा सुरिEत िनपटान अिभ ेत ह;ै

17. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘घरेलू प�रसंकटमय अपिश$ ट घरेलू प�रसंकटमय अपिश$ टघरेलू प�रसंकटमय अपिश$ ट घरेलू प�रसंकटमय अपिश$ ट’’ ’’’’ ’’ से घरेलू V तर पर उU पN न सं?ामक अपिश� ट> जैसे फ6 के @ए प6ट के tम, क-टनाशी के िडH बे, सीएफएल ब� ब, uूब लाइट6, अविध समाL त औषिधयां, टूटे @ई पारा वाले थमा%मीटर, युA त बैट+रयां, युA त सूइयां, तथा िसvरज और संदिूषत प+wयां आ�द अिभ ेत हa;

18. '' '''' ''5ार 5ार5ार 5ार- -- -5ार 5ार5ार 5ार स6ंहण स6ंहणस6ंहण स6ंहण'' '''' '' स े घर>, दकुान>, वािणि]यक ित� ठान>, काया%लय>, संV थागत या �कसी अN य गैर आवासीय प+रसर> से Bार तक जाकर ठोस अपिश� ट का संdहण करना और िजसके अंतग%त �कसी आवासीय सोसायटी, ब@मंिजले भवन या अपाट%म6ट, बड़ ेआवासीय, वािणि]यक या संV थागत कॉP L लAै स या प+रसर> म6 भतूल पर वेश Bार या �कसी अिभिहत V थल से ठोस अपिश� ट का संdहण करना भी अिभ ेत ह;ै

19. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘श$ु क श$ु कश$ु क श$ु क अपिश$ ट अपिश$ ट अपिश$ ट अपिश$ ट’’ ’’’’ ’’ स ेजैव-िनP नीकरण अपिश� ट और िनि� ?य गली का कूड़ा-करकट से िभN न अपिश� ट अिभ ेत ह ै और िजसके अंतग%त पुनच%?णीय अपिश� ट, गैर पुनच%?णीय अपिश� ट, दाx अपिश� ट और V वाV y यकर नैप�कन और डायपर आ�द अपिश� ट भी ह;ै

20. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘�ेपण �ेपण�ेपण �ेपण � थ � थ� थ � थल लल ल’’ ’’’’ ’’ से िजसका V वाV y यकर भिूमभरण के िलए िसzांत> को पालन �कए िबना ठोस अपिश� ट के िनपटान के िलए शहरी V थानीय िनकाय Bारा उपयोग क- गई कोई भिूम अिभ ेत ह;ै

21. '' '''' ''िव� ता िव� तािव� ता िव� ता�रत उ. पा �रत उ. पा�रत उ. पा �रत उ. पादक दािय दक दाियदक दािय दक दािय. व . व. व . व'' '''' '' से पैके{जग उU पाद> के जीवन काल के अंत तक पया%वरण क- दिृQ से अनुकूल बंधन के िलए, पैके{जग उU पाद> जैसे L लािVटक, +टन, कांच और कॉKगेटेड बA स> इU या�द के �कसी उU पादक के उU तरदाियU व अिभ ेत ह;ै

22. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘सिुवधा सिुवधासिुवधा सिुवधा’’ ’’’’ ’’ से ऐसा कोई V थापन अिभ ेत है िजसम6 ठोस अपिश� ट बंध �?याएं अथा%त् पृथ|रण पुन:

ािC, भंडारण, संdहण, पुनच%?ण, संV करण, उपचार या सरुिEत िनपटान �कया जाता ह;ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

23. ' '' '' '' 'जुमा:ना जुमा:नाजुमा:ना जुमा:ना'' '' '' '' से इन िनयम> तथा/अथवा उप-िव िधय> के िनदशे> के अनुपालन के िलए उपिविधय> के अधीन अपिश� ट जिन,> या अपिश� ट संV करण के चालक> और िनपटान सुिवधा[ पर लगाए गए जमुा%ना अिभ ेत ह;ै

24. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘��प ��प��प ��प’’ ’’’’ ’’ से इन िनयम> से उपाबz Kप अिभ ेत ह;ै

25. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘�ह� त �ह� त�ह� त �ह� तन नन न’’ ’’’’ ’’ के अंतग%त ठोस अपिश� ट> क- छंटाई, पृथ|रण, सामdी क- पुन:

ािC, संdहण, गौण भंडारण, काटना, ग~ा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, प+रवहन, संV करण तथा िनपटान से संबंिधत सभी �?याकलाप भी हa;

26. ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘िनि$ ;

िनि$ ;िनि$ ;

िनि$ ;य यय य’’ ’’’’ ’’ से ऐसा अपिश� ट अिभ ते है जो जैव अपघटनीय, पुन:च?णीय या दाx नहJ ह,ै गली क- सफाई तथा सतही नािलय> से िनकाली गई धूल तथा गाद भी हa;

27. '' '''' ''भ� मी भ� मीभ� मी भ� मीकरण करणकरण करण'' '''' '' से उp च तापमान पर अपिश � ट सामिd य> को तापीय Kप से िनP नीकृत करने के िलए ठोस अपिश � ट का जलाना या दहन अंतव%िलत इंजीिनयरीकृत �?या अिभ ेत ह;ै

28. '' '''' ''अनौपचा�रक अपिश$ ट अनौपचा�रक अपिश$ टअनौपचा�रक अपिश$ ट अनौपचा�रक अपिश$ ट सं6ाहक सं6ाहक सं6ाहक सं6ाहक'' '''' '' के अंतग%त < यिQ, संगम ऐसे या अपिश� ट < यापारी सिPमिलत ह ैजो पुनच%?णीय सामिdय> क- छंटाई, िव?य और खरीद स ेअंतव%िलत ह;ै

29. '' '''' ''िन िनिन िन �ा �ा�ा �ािलतक िलतकिलतक िलतक'' '' '' '' स ेऐसा Oव अिभ ेत ह ैजो ठोस अपिश � ट के मा� यम स ेया अN य मा� यम से +र सता ह ैिजसम6 उसम6 घुली @ई या िन लंिब त सामdी का सU व है;

30. ''� था ''� था''� था ''� थानीय िनकाय'' नीय िनकाय''नीय िनकाय'' नीय िनकाय'' से अिभ ेत इन िनयम> के योजन के िलए और िजसके अंतग%त P युिनसपल कॉरपोरेशन, नगर िनगम, P युिनसपल क�िसल, नगरपािलका, नगरपािलका प+रषद, P युिनसपल बोड%, नगर पंचायत, और टाउन पंचायत, जनगणना नगर, अिधसिूचत Eे, और भारत के िविभN न रा] य> और संघ रा] य Eे,> म6 औZोिगक नगरी चाह ेउसका कोई भी नाम से पुकारा जाए, भी ह;ै

31. ''साम6ी पुन�ा:ि> सुिवधा (एमआरएफ)'' ''साम6ी पुन�ा:ि> सुिवधा (एमआरएफ)''''साम6ी पुन�ा:ि> सुिवधा (एमआरएफ)'' ''साम6ी पुन�ा:ि> सुिवधा (एमआरएफ)'' से ऐसी सिुवधा अिभ ेत ह ैजहा ंगैर कंपोV टीय ठोस अपिश� ट को V थानीय िनकाय या िनयम 2 म6 व\णत कोई अN य अिVतU व या इसम6 से �कसी के Bारा ािधकृत कोई < यि= या अिभकरण जो अपिश� ट को संV करण या िनपटान के िलए उसे प+रदान या दनेे के पूव% इस योजन के िलए V थानीय िनकाय या िनयम 2 म6 व\णत अिVतU व Bारा िनयोिजत अपिश� ट चुनने वाल,े अनौपचा+रक पुनच%?णकता% या कोई अN य िनयोिजत काय%बल को ािधकृत अनौपचा+रक सेA टर Bारा अपिश� ट के िविभN न संघटक> से पृथA करण, छंटाई या पुनच%?ण योr य क- पुन ा%िC क- सिुवधा ह;ै

32. '' '''' ''अजैिव अजैिवअजैिव अजैिव क क क क िन� नी िन� नीिन� नी िन� नीकरण योC य करण योC यकरण योC य करण योC य अपिश$ ट अपिश$ ट अपिश$ ट अपिश$ ट'' '''' '' से कोई ऐसा अपिश � ट अिभ ेत ह ैिजसका सूb म जीव Bारा सरलतर V थायी यौिगक म6 िनP नीकरण नहJ �क या जा सकता ह;ै

33. '' '''' ''सुिव सुिवसुिव सुिव धा धाधा धा का काका का �चालक �चालक�चालक �चालक'' '''' '' से ऐसा < यिA त या अिV त U व अिभ ते ह ैजो ऐस ेठोस अपिश � ट के हV तन के िल ए सुिव धा का V वामी ह ै या चािल त करता ह ै िज सके अंतग%त V थानीय िन काय और V थानीय िन काय Bारा िन युA त कोई अN य अिV त U व या अिभ करण भी ह;ै

34. '' '''' ''�ाथिम �ाथिम�ाथिम �ाथिम क सं6हण क सं6हणक सं6हण क सं6हण'' '''' '' से पृथA कृत ठोस अपिश � ट को उसके उU पादन के qोत िज सके अंतग%त घर, दकुान6, काया%लय और कोई अN य गैर आवासीय प+र सर भी हa से या �क सी सdंहण {बद ुया शहरी V थानीय िन काय Bारा िव \न �द� ट �क सी अN य अवV थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अिभ ेत ह;ै

35. '' '''' ''�सं� क �सं� क�सं� क �सं� करण रणरण रण'' '''' '' से कोई वैcािनक �? या िज सके Bारा ठोस अपिश� ट को पुन: उपयोग, पुन: च�?त या नए उU पाद> म6 प+रव\तत करने के योजन के िलए हथािलत करना अिभ ेत ह;ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

36. '' '''' ''पुनच:;ण पुनच:;णपुनच:;ण पुनच:;ण'' '''' '' से पृथA कृत ठोस अपिश � ट को अजैव िनP नीकृत नए पदाथ% या उU पाद या नए उU पाद> का उU पादन करने के िलए कp ची सामdी के Kप म6 प+र व\तत करने क- �? या अिभ ेत ह,ै िजसम6 मूल उU पाद> को समKप �कया जा सकेगा या नहJ �कया जा सकेगा;

37. '' '''' ''पुनDवकास पुनDवकासपुनDवकास पुनDवकास'' '' '' '' स े जहा ं िव Zमान भवन और अN य अवसंरचनाए ं जीण%शीण% हो गई हa वहां उसी V थल पर पुरानी आवासीय या वािण ि] य क भवन> का पुन\नमा%ण अिभ ेत ह;ै

38. '' '''' ''कचरा E यु कचरा E युकचरा E यु कचरा E यु. प . प. प . पF न F नF न F न Gधन Gधन Gधन Gधन (आरडीएफ) (आरडीएफ)(आरडीएफ) (आरडीएफ)'' '''' '' से ठोस अपिश � ट, जैसे L लािVटक, का� ठ, लुगदी या काब%िनक अपिश� ट, A लोरीनीकृत पदाथ� से िभN न ठोस अपिश� ट को सुखाकर कतरन, िनज%लीकरण और संहनन Bारा गु+टका या रोएं के कप म6 उU पा�दत बाx अपिश� ट भाजी से < युU पन Iधन अिभ ेत ह;ै

39. '' '''' ''अविश अविशअविश अविश $ ट $ ट$ ट $ ट ठोस ठोस ठोस ठोस अपिश अपिशअपिश अपिश $ ट $ ट$ ट $ ट'' '''' '' से और उसके अंतग%त ऐसी ठोस अपिश � ट संV करण सुिव धा[, जो पुनच%?ण या अित +र A त संV करण के िल ए उपयुA त नहJ ह,ै से ाL त अपिश � ट और अV वीकृत भी अिभ ेत ह;ै

40. '' '''' ''� वा � वा� वा � वा� H य � H य� H य � H यकर भिूमभरण कर भिूमभरणकर भिूमभरण कर भिूमभरण'' '''' '' से अविश � ट ठोस अपिश � ट के अिंत म और सुरिE त िन पटान और भूजल, सतही जल या Eणभंगुर वायु धूल, हवा स ेउड़ा @आ कूड़ाकरकट, दगु�ध, अिr न प+रसंकट, पशु[ का खतरा, पिE य> का खतरा, नाशकजीव, कंृतकनाशी, dीनहाउस गैस उU सज%न, सतत जैव दषूणकारी तU व ाव� य अिV थ रता तथा अपरदन के दषूण के ित संरEाU मक उपाय> सिह त कि� प त सुिव धा म6 भिूम पर िन ि� ? य अपिश � ट अिभ ेत ह;ै

41. “ ““ “�वा�Hयकर अपिशI �वा�Hयकर अपिशI�वा�Hयकर अपिशI �वा�Hयकर अपिशI” ”” ” स े योग �कए गए डायपर, VवाVyयकार तौिलए या नैप�कन, टैPपोन, कNडोम, इनकंटीन6स शीट और कोई अNय समKप अपिशQ स ेिमलकर बना अपिशQ अिभ ेत ह;ै

42. “ ““ “अनुसूची अनुसूचीअनुसूची अनुसूची” ”” ” से इन िनयम> से उपाबz अनुसूची अिभ ेत है;

43. ''गौण भडंारण'' ''गौण भडंारण''''गौण भडंारण'' ''गौण भडंारण'' से संVकरण या िनपटान सुिवधा को अपिशQ के आगे प+रवहन के िलए गौण भंडारण िडपो या एमआरएफ या आधान> पर संdहण के पk चात ठोस अपिशQ का अV थायी संदषूक अिभ ेत ह;ै

44.

“ ““ “पृथककरण पृथककरणपृथककरण पृथककरण” ”” ” से ठोस अपिशQ के िविभ� संघटक> अथा%त जैिवक िनP नीकरण अपिश� ट िजसके अंतग%त कृिष और दrु धपालन अपिश� ट अजैिवक िनP नीकरण अपिश� ट िजसके अंतग%त पुन:च?णयोr य अपिश� ट, गैर पुन:च?णयोr य दाx योr य अपिkQ, V वाV y यकर अपिश� ट और गैर च?ण योr य कूड़ाकरकट अपिश� ट, घरेल ूप+रसकंटमय अपिशQ तथा संिनमा%ण और िव� वंस अपिशQ भी ह,ै क- छंटाई और पृथक भंडारण अिभ ेत ह;ै

45. “ ““ “सेवा �दाता सेवा �दातासेवा �दाता सेवा �दाता” ”” ” से जल, मलवहन, िवZुत, टेलीफोन, सड़क, जल िनकास आ�द अिभ ेत हa;

46. “ ““ “ठोस अपिशI ठोस अपिशIठोस अपिशI ठोस अपिशI” ”” ” से ठोस या अz%ठोस घरेलू अपिशQ अिभ ेत ह ैऔर इसके अंतग%त V थानीय ािधकरण और िनयम 2 म6 व\णत अN य अिVतU व के अधीन Eे, म6 उU पN न VवाVyयकर अपिशQ, वािणि]यक अपिशQ, सांV थािनक अपिशQ, खानपान और बाजार अपिशQ तथा अNय गैर–आवासीय अपिशQ, गली क- सफाई, सतह नािलय> स ेहटाई गई या एकि,त गाद, उZान कृिष अपिशQ, कृिष और डयेरी अपिश� ट, औZोिगक अपिश� ट को छोड़कर उपचा+रत जैव िच�कU सक अपिश� ट और ई-अपिश� ट, बैटरी अपिश� ट, रेिडयो स�?य अपिश� ट भी अिभ ेत ह;ै

47. ‘’ ‘’‘’ ‘’छंटाई करना छंटाई करनाछंटाई करना छंटाई करना’’ ’’’’ ’’ से िमिfत अपिश� ट स ेपुन:च?णयोr य िविभN न संघटक> और वग� जैसे कागज, L लािVटक, गU ता, धातु, कांच आ�द को समुिचत पुन:च?ण सुिवधा म6 पृथक करना अिभ ेत ह;ै

48. “ ““ “ि�थरीकरण ि�थरीकरणि�थरीकरण ि�थरीकरण” ”” ” से जैव िनP नीकरण अपिशQ को जैवीय अपZटन को Vथायी अवVथा म6 प+रव\तत करना अिभ ेत ह ै जहां वह िनEालन या अKिचकर सुगंध उUप� नहJ करता ह ैऔर कृिष भूिम, भ-ूकटाव िनयं,ण तथा भूिम उपचार के िलए उपयु= ह;ै 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

49. “ ““ “माग:िव;ेता माग:िव;ेतामाग:िव;ेता माग:िव;ेता” ”” ” से �कसी गली, लने, पा�% पथ, पैदल पथ, खडजंा, साव%जिनक उZान या �कसी अNय सावज%िनक Vथान या ाइवेट Eे,, अVथायी Kप स ेिन\मत संरचना या V थान से V थान घूमकर साधारण जनता को दिैनक उपयोग के वVतु, माल, सौदा, खाZ मद या वािणि]यक वV तु के िव?य करने या उNह6 एक Vथान से दसूरे Vथान तक Vथानांत+रत करने म6 लगे < यि= अिभ ेत हa िजसके अंतग%त फेरीवाला, पैकार, आबादकर तथा ऐसी सभी अNय समानाथ� पद जो Vथानीय या िविनsदQ Eे, म6 हो सकते हa, भी ह ै और “माग% िव?य” शHद> को उनके �ाकरिणक Kप भेद> और सजातीय पद> का अथ% तदनुकूल �कया जाएगा;

50. “ ““ “बNशीश फOस बNशीश फOसबNशीश फOस बNशीश फOस” ”” ” से V थानीय ािधकरण या रा] य सरकार Bारा ािधकृत कोई रा] य अिभकरण Bारा कोई फ-स या समथ%न मू� य अिभ ेत ह ैजो ठोस अपिश� ट संV करण सिुवधा के dाही या चालक या भिूमभरण पर ठोस अपिश� ट के िनपटान के िलए अवधा+रत संदाU त ह;ै

51. ''अंतरण � थ ''अंतरण � थ''अंतरण � थ ''अंतरण � थल'' ल''ल'' ल'' स ेसंdह Eे,> स ेठोस अपिश� ट ाL त करने को सृिजत सिुवधा और अपिशQ संV करण और, या िनपटान सिुवधा को आp छा�दत यान> या आधान> म6 बड़ी मा,ा म6 प+रवहन अिभ ेत ह;ै

52. ''प�रवहन'' ''प�रवहन'' ''प�रवहन'' ''प�रवहन'' से ठोस अपिश� ट चाह ेवह या तो उपचा+रत आंिशक उपचा+रत या अनुपचा+रत को एक V थान स ेदसूरे V थान पर �कसी पया%वरणीय Kप से युि= युA त रीित म6 िविश� ट Kप से अिभिहत और आp छा�दत प+रवहन णाली जैसे दगु%ध, कूड़ा कचरा और घृिणत दशा को रोकने के िलए वहन अिभ ेत ह;ै

53. ''उपचार'' ''उपचार'' ''उपचार'' ''उपचार'' स े�कसी अपिश� ट के भौितक, रसायिनक या जैिवक लEण> या संघटन म6 Kपांतरण क- अिभिहत पzित, तकनीक या �?या अिभ ेत ह ैिजसस ेउसके आयतन और िEितकारक Eमता को कम करता ह;ै

54. ''उपयोP ता ''उपयोP ता''उपयोP ता ''उपयोP ता फOस'' फOस'' फOस'' फOस'' स ेठोस अपिश� ट संdहण, प+रवहन संV करण और िनपटान सेवा[ को उपलH ध कराने क- कुल या आंिशक लागत को ाL त करने म6 अपिश� ट जिनत पर V थानीय िनकाय और िनयम 2 म6 व\णत �कसी अिVतU व Bारा अिधरोिपत फ-स अिभ ेत ह;ै

55. “ ““ “कृिम क�पो�ट बनाना कृिम क�पो�ट बनानाकृिम क�पो�ट बनाना कृिम क�पो�ट बनाना” ”” ” से केचु[ का योग करते @ए कPपोVट म6 सपं+रव\तत करने क- जैव िनP नीकरण �?या अिभ ेत ह;ै

56. “ ““ “अपिश$ ट अपिश$ टअपिश$ ट अपिश$ ट जिन+ जिन+जिन+ जिन+” ”” ” स ेऔर इसके अंतग%त सिPमिलत से, रेल तथा रEा V थापना[ सिहत Uयेक �ि= या �ि=य> का समूह या U येक आवासीय प+रसर तथा गैर आवासीय V थापनाएं भी ह,ै जो ठोस अपिश� ट उU पN न करते हa, अिभ ेत ह;ै

57. ‘’ ‘’‘’ ‘’अपिश$ ट अपिश$ टअपिश$ ट अपिश$ ट कO ;मबRता कO ;मबRता कO ;मबRता कO ;मबRता’’ ’’’’ ’’ से ऐसा ाथिमकता ?म अिभ ेत ह ैिजसके अनुसार ठोस अपिश� ट का बंधन िनवारण, कटौती, पुन:उपयोग, पुनच%?ण, पुन:

ािC और िनपटान पर बल दकेर �कया जाना चािहए िजसम6 िनवारण को सवा%िधक ा थिमकता और भ-ूभरण म6 िनपटान को N यूनतम वरीयता का िवक� प होगा;

58. “ ““ “अपिशI अपिशI अपिशI अपिशI चनुने चनुने चनुने चनुने वाला वालावाला वाला” ”” ” से ऐसा �ि= या �ि=य> का समूह अिभ ेत ह ै जो अपिशQ उUपादन के qोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनच%?ण योr य ठोस अपिशQ के संdहण और साथ ही पुनच%?क> को उनक- आजीिवका अ\जत करने के िलए सीधे या उनके म�यव\तय> के मा�यम से िव?य के िलए गिलय>, िडHब>, संVकरण तथा अपिशQ िनपटान सिुवधा[ से अपिशQ को उठाने म6 औपचा+रक Kप स ेलगे @ए ह;ै

(2) इसम6 यु= िजन शHद> और पद> का अथ% प+रभािषत नहJ �कया गया ह,ै परंतु जो पया%वरण (सरंEण) अिधनयम 1986, जल ( दषूण िनवारण और िनयं,ण) अिधिनयम, 1974 जल ( दषूण िनवारण और िनयं,ण) उपकर अिधिनयम 1977 तथा वायु ( दषूण िनवारण और िनयं,ण) अिधनयम, 1981 म6 प+रभािषत ह,ै के अथ% ह>गे जो संबंिधत अिधिनयम> म6 हa । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

4.

4.4.

4.

अपिश$ ट अपिश$ टअपिश$ ट अपिश$ ट उ. प उ. पउ. प उ. पF न F नF न F नकता:S के कत:E य कता:S के कत:E यकता:S के कत:E य कता:S के कत:E य.

. .

.

U येक अ पिश� ट उU पN नकता%,- (क) उनके Bारा उU पN न �कए गए अपिश� ट को पृथA कृत और तीन पृथक शाखा[ अथा%त जैव िनP नीकरणयोr य, गैर िनP नजीकरणयोr य और घरेलू प+रसकंटमय अपिश� ट के तीन अलग-अलग िडH ब> म6 भंडा+रत करेगा और समय-समय पर V थानीय ािधकरण> Bारा िनदशे या अिधसूचना के अनुसार पृथक �कए गए अपिशQ> को ािधकृत अपिश� ट चुनने वाल> या अपिशQ संdहकता%[ को स�पेगा;

(ख) योग �कए गए V वाV y यकर अपिश� ट जैस ेडायपर> और V वाV y यकर पैड> आ�द इन उU पाद> के िनमा%ता[ या gांड V वािमय> Bारा उपलH ध कराई गई थैली म6 या V थानीय ािधका+रय> Bारा यथा िनद�िशत उपयुA त लपेटन सामdी म6 शु� क अपिश� ट या अजैिवक िनP नीकरण अपिश� ट के िलए बनाए गए िडH बे म6 उसे डालेगा;

(ग) संिनमा%ण और िव� वंस अपिश� ट को पृथक Kप से अपने ही प+रसर म6 भंडा+रत करेगा, जब कभी वह उU पN न होता हो, और उसे सिंनमा%ण और िव� वंस अपिश� ट िनयम, 2016 के अनुसार िनपटान करेगा; और (घ) अपने प+रसर से उU पN न कृिष उZान अपिश� ट और उZान अपिश� ट को अपने ही प+रसर म6 पृथक Kप से भंडा+रत करेगा और समय समय पर V थानीय िनकाय Bारा िनदशेानुसार इसका िनपटान करेगा;

(2) कोई अपिश� ट जिन, उसके Bारा उU पN न अपिश� ट को गली, खुले साव%जिनक V थान>, नाली या जलाशय> म6 न फ6 केगा, न जलाएगा और न गाड़ेगा;

(3) सभी अपिश� ट उU पN नकता% ऐसी उपयोA ता फ-स का संदाय कर6गे जो ठोस अपिश� ट बंधन के िलए V थानीय िनकाय> क- उपिविधय> म6 िविनsद� ट �कया जाए;

(4) कोई < यिA त अिdम Kप स े कम से कम तीन काय% �दवस पूव% V थानीय िनकाय को सूिचत �कए िबना �कसी गैर अनुcिL त वाले V थान पर एक सौ < यि=य> स ेअिधक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोिजत नहJ करेगा । ऐसा < यिA त या ऐसे आयोजन का आयोजक qोत पर अपिश� ट के पृथककरण क- < यवV था करेगा और पृथA कृत अपिश� ट को V थानीय िनकाय Bारा अिभिहत अपिश� ट चुनने वाले को या अपिश� ट सdंहण अिभकरण को स�पेगा;

(5) U येक माग% िव?ेता अपने काय%कलाप के दौरान उU पN न अपिश� ट जैसे�क खाZ अपिश� ट यो] य (िडV पोजेबल) L लटे>, कप>, िडH ब>, रैपर>, ना+रयल के िछलको, शेष बचे भोजन, सिHजय>, फल> आ�द के िलए उपयुA त पा, रखेगा और ऐसे अपिश� ट को V थानीय ािधकरण Bारा यथा अिधसूिचत अपिश� ट भंडारण िडपो या पा, या वाहन म6 डालेगा;

(6) इन िनयम> के अिधसूिचत होने क- तारीख से एक वष% से अंदर सभी आवास क� याण और बाजार संघ V थानीय ािधकरण क- भागीदारी म6 इन िनयम> म6 यथा िविहत जिन,> Bारा अपिश� ट को qोत पर पृथक करने, पृथक �कए गए अपिश� ट को अलग-अलग पा,> म6 संdहण करने म6 सहायता और पुनच%?णीय सामdी को ािधकृत अपिश� ट उठाने वाल> अथवा ािधकृत पुनच%?क> को स�पना सुिनि�त कर6गे। जैव-अव?मणीय अपिश� ट का जहां तक संभव होगा प+रसर के अंदर संसािधत, उपचा+रत और कंपोV ट करके अथवा बायोिमथानेशन के ज+रए िनपटान �कया जाएगा। शेष अपिश� ट V थानीय ािधकरण Bारा यथा िनद�िशत अपिश� ट संdहकता%[ या अिभकरण को �दया जाएगा;

(7) इन िनयम> के अिधसूिचत होने क- तारीख से एक वष% के अंदर 5,000 वग% मीटर से अिधक Eे,फल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संV थान V थानीय ािधकरण क- भागीदारी म6 इन िनयम> म6 यथा िविहत जिन,> Bारा अपिश� ट को qोत पर ही पृथक करना, पृथक �कए गए अपिश� ट को अलग-अलग पा,> म6 संdहण करने म6 सहायता करना तथा पुनच%?क> को स�पना सुिनि�त कर6गे। जैव अव?मणीय अपिश� ट का जहां तक संभव होगा प+रसर के अंदर ससंािधत, उपचा+रत और कंपोV ट करके अथवा बायोिमथानेशन के ज+रए िनपटान �कया जाएगा। शषे अपिश� ट V थानीय ािधकरण Bारा यथा िनद�िशत अपिश� ट संdहकता%[ या अिभकरण को स�प �दया जाएगा;

(8) इन िनयम> के अिधसूिचत होने क- तारीख से एक वष% के अंदर सभी होटल और रेVटोर6ट Vथानीय ािधकरण क- भागीदारी म6 इन िनयम> म6 यथा िविहत जिन,> Bारा अपिश� ट को qोत पर पृथक करना, पृथक �कए गए अपिश� ट को अलग- अलग पा,> म6 संdह करने म6 सहायता करना तथा पुनच%?णीय सामdी को ािधकृत अपिश� ट उठाने वाल> अथवा ािधकृत 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पुनच%?क> को स�पना सुिनि�त कर6गे। जैव-अव?मणीय अपिश� ट का जहां तक संभव होगा प+रसर के अंदर ससंािधत उपचा+रत और कंपोV ट करके अथवा बायोिमथानेशन के ज+रए िनपटान �कया जाएगा। शेष अपिश� ट V थानीय ािधकरणBारा यथा िनद�िशत अपिश� ट संdहकता%[ या अिभकरण को �दया जाएगा।

5.

5.5.

5.

पया:वरण पया:वरणपया:वरण पया:वरण, ,, , वन और जलवायु प�रवत:न मं+ालय के कत:E य वन और जलवायु प�रवत:न मं+ालय के कत:E यवन और जलवायु प�रवत:न मं+ालय के कत:E य वन और जलवायु प�रवत:न मं+ालय के कत:E य.

..

.- -- -

(1) पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय दशे म6 इन िनयम> के अनुपालन क- मॉनीटरी के िलए उU तरदायी होगा। यह सिचव, पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय क- अ� यEता के अधीन केN Oीय मॉनीटरी सिमित का गठन करेगा, िजसम6 िनP निलिखत अिधकारी शािमल ह>गे जो संयुA त सिचव या सलाहकार क- पंि= से िनP न के नहJ ह>गे अथा%त् :

(1) शहरी िवकास मं,ालय

(2) dामीण िवकास मं,ालय

(3) रसायन एवं उव%रक मं,ालय

(4) कृिष मं,ालय

(5) क6 Oीय दषूण िनयं,ण बोड%

(6) तीन रा] य दषूण िनयं,ण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित, च?ाण?ुम Bारा

(7) तीन रा] य सरकार> के शहरी िवकास िवभाग, च?ाणु?म Bारा

(8) दो रा] य सरकार> के dामीण िवकास िवभाग, च?ाणु?म Bारा

(9) तीन शहरी V थानीय िनकाय, च?ाणु?म Bारा

(10) दो जनगणना (स6सस) शहर, च?ाण?ुम Bारा

(11) एफआईसीसीआई, सीआईआई

(12) दो िवषय िवशेषc

2. इस केN Oीय मानीटरी सिमित क- बैठक इन िनयम> के अनुपालन का मॉनीटर करने और पुन\वलोकन करने के िलए एक वष% म6 कम से कम एक बार होगी। पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय दो िवशेषc> को, य�द आवk यक हो, सहयोिजत कर सकेगा। सिमित का U येक तीन वष% म6 नवीकरण �कया जाएगा।

6.

6.6.

6.

शहरी िवकास मं+ालय के क. त:

शहरी िवकास मं+ालय के क. त:शहरी िवकास मं+ालय के क. त:

शहरी िवकास मं+ालय के क. त:E य E यE य E य.

..

.- -- -

(1) शहरी िवकास मं,ालय रा] य सरकार> तथा संघ रा] य Eे, के शासन> के साथ िनP निलिखत के िलए समN वय करेगा, - (क) ठोस अपिश� ट बंधन < यवहार> को सुधारने के िलए रा] य> तथा V थानीय िनकाय> Bारा �कए गए उपाय> तथा मं,ालय और बाx अिभकरण> Bारा िवU त पोिषत ठोस अपिश� ट बंधन प+रयोजना[ के िन� पादन का वष% म6 कम से कम एक बार आविधक पुन\वलोकन करेगा तथा सुधाराU मक उपाय करने पर सलाह दगेा;

(ख) इन िनयम> क- अिधसूचना क- तारीख से छह मास के भीतर पणधा+रय> के साथ परामश% स ेठोस अपिश� ट बंधन पर रा� Wीय नीित तथा रणनीित तैयार करना, िजसके अंतग%त अपिश� ट से ऊजा% क- नीित भी ह;ै (ग) रा� Wीय ठोस अपिश� ट बंधन नीित और रा� Wीय शहरी V वp छता नीित पर आधा+रत ठोस बंध के संबंध म6 रा] य नीित और रणनीित को तैयार करने म6 रा] य> तथा संघ रा] य Eे,> का माग%दश%न करना और उN ह6 सकुर बनाना;

(घ) ठोस अपिश� ट बंध सेA टर म6 अनुसंधान और िवकास को ोU साहन दनेा तथा रा] य> और V थानीय िनकाय> के िलए सूचना का सार करना;

(ड.) Vथानीय िनकाय> और अN य पणधा+रय> को िशEण दनेा और उनका Eमता िनमा%ण करना; और ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (च) समय सीमा[ और मानक> को सुकर बनाने के िलए ठोस अपिश� ट बंधन पर रा] य>, संघ रा] य Eे,> और V थानीय िनकाय> को तकनीक- माग%दश� िसzातं तथा प+रयोजना िवU त दान करना;

7.

7.7.

7.

उव:रक िवभाग उव:रक िवभागउव:रक िवभाग उव:रक िवभाग, ,, , रसायन और उव:रक मं+ालय के क. त:

रसायन और उव:रक मं+ालय के क. त:रसायन और उव:रक मं+ालय के क. त:

रसायन और उव:रक मं+ालय के क. त:E य E यE य E य.

..

.- -- -

(1) उवर%क िवभाग समिुचत �?यािविध के मा� यम से, - (क) नगर कP पोV ट के बाजार िवकास म6 सहायता उपलH ध कराएगा; और (ख) कंपिनय> को िवपणन के िलए इस सीमा तक उपलH ध कराना �क उव%रक कंपिनय> Bारा 3 स े4 थैले: 6 से 7 थैले के अनुपात म6 रासायिनक उव%रक> के साथ कP पोV ट के सह िवपणन का संव%धन सुिनि�त हो।

8.

8.8.

8.

कृिष कृिषकृिष कृिष मं+ालय मं+ालयमं+ालय मं+ालय, ,, , भारत सरकार के कत:E य भारत सरकार के कत:E यभारत सरकार के कत:E य भारत सरकार के कत:E य :

::

:- -- - कृिष मं,ालय समुिचत तं, के मा� यम से.- (क) कंपोV ट के िविनमा%ण एवं िब?- के िलए उव%रक िनयं,ण आदशे को लचीलापन दान करेगा;

(ख) कृिष भिूम पर कंपोV ट के उपयोग को बढ़ावा दगेा;

(ग) V थानीय ािधका+रय> या उनक- ािधकृत एज6िसय> Bारा उU पा�दत कंपोV ट क- गुणता जाचं के िलए योगशालाएं V थािपत करेगा;

(घ) कंपोV ट क- गुणता बनाए रखने और कृिष भूिम पर कंपोV ट का उपयोग करते समय कंपोV ट क- तुलना म6 रासायिनक उव%रक> के उपयोग के अनुपात के िलए समुिचत माग%दश%क िसzांत जारी करेगा।

9.

9.9.

9.

िवTुत मं+ालय के कत:E य िवTुत मं+ालय के कत:E यिवTुत मं+ालय के कत:E य िवTुत मं+ालय के कत:E य.

..

.- -- - िवZुत मं,ालय समुिचत तं, के मा� यम से :- (क) ठोस अपिश� ट पर आधा+रत अपिश� ट से ऊजा% पैदा करने वाले संयं,> से उU पा�दत िवZुत के िलए टै+रफ या भार िनधा%+रत करेगा;

(ख) ऐसे अपिश� ट से उU पN न िवZुत क- खरीद को िवतरण कंपिनय> Bारा ऊजा% संयं,> के िलए अिनवाय% बनाएगा।

10.

10.10.

10.

नवीन और नवीकरणीय ऊजा: Vोत मं+ालय के कत:E य नवीन और नवीकरणीय ऊजा: Vोत मं+ालय के कत:E यनवीन और नवीकरणीय ऊजा: Vोत मं+ालय के कत:E य नवीन और नवीकरणीय ऊजा: Vोत मं+ालय के कत:E य.

..

.- -- - नवीन और नवीकरणीय ऊजा% qोत मं,ालय समुिचत तं, के मा� यम से :- (क) अपिश� ट से ऊजा% पैदा करने वाले संयं,> के िलए अवसंरचना सृजन को सुिवधाजनक बनाएगा; और (ख) ऐसे अपिश� ट से ऊजा% पैदा करने वाले संयं,> के िलए समुिचत सिHसडी या ोU साहन दान करेगा।

11.

11.11.

11.

रा/ यW रा/ यWरा/ यW रा/ यW और संघ रा/ य और संघ रा/ य और संघ रा/ य और संघ रा/ य �े+W म, शहरी िवकास के �भारी सिचव के कत:E य �े+W म, शहरी िवकास के �भारी सिचव के कत:E य �े+W म, शहरी िवकास के �भारी सिचव के कत:E य �े+W म, शहरी िवकास के �भारी सिचव के कत:E य.

..

.- -- -

(1) रा] य या संघ रा] य Eे, म6 सिचव, रा] य शहरी िवकास िवभाग P यिुनिसपल शासन के आयुA त या िनदशेक या V थानीय िनकाय> के िनदशेक के मा� यम से िनP निलिखत सुिनि�त करेगा :

(क) इन िनयम> से सुसंगत अपिश� ट बंधन के Eे, म6 अपिश� ट चुनने वाल> के ितिनिधय>, V वयं सहायता समूह और समान समूह> सिहत पणधा+रय> के परामश% से रा] य या सघं रा] य Eे, के िलए रा] य नीित और ठोस अपिश� ट बंधन रणनीित तैयार करना जो इन िनयम> क- अिधसूचना क- तारीख से एक वष% क- अविध के भीतर शहरी िवकास मं,ालय को रा� Wीय ठोस अपिश� ट बंधन नीित और रा� Wीय शहरी V वp छता नीित से समKप होगी;

(ख) ठोस अपिश� ट बंधन के संबंध म6 रा] य नीित और रणनीित तैयार करते समय भूिमभरण म6 जाने वाले अपिश� ट का N यूनीकरण को सिुनिk चत करने तथा रा] य नीित और ठोस अपिश� ट बंध रणनीित म6 मानव V वाV y य और पया%वरण पर ठोस अपिश� ट के भाव को N यूनीकृत करने के िलए ठोस अपिश� ट के िविभN न संघटक> के अपिश� ट म6 कमी, पुन:उपयोग, पुनच%?ण, वसूली और अनुकूलतम उपयोग पर बल दगेा;

(ग) रा] य नीितय> और रणनीितय> म6 कूड़ा चुनने वाल> एवं अपिश� ट संdहकता%[ और पुनच%?ण उZोग के अनौपचा+रक सेA टर Bारा अपिश� ट को कम करने म6 िनभाई गई महU वपूण% भूिमका को V वीकार �कया जाना और अपिश� ट बंधन णाली म6 अपिश� ट चुनने वाल> या अनौपचा+रक अपिश� ट संdहकता%[ के एक-करण के बारे म6 िवV तृत माग%दश%क िसzांत उपलH ध कराना;

(घ) सभी V थानीय ािधकरण> Bारा इन िनयम> के उपबंध> के �?याN वयन को सिुनिk चत करना;

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ड.) रा] य के शहरी योजना िवभाग को यह सुिनि�त करने के िलए िनदशे दनेा �क उन शहर> को छोड़कर जो साझा अपिश� ट संV करण सुिवधा या शहर> के एक समूह के िलए Eे,ीय V वp छता भूिमभरण के सदV य ह,ै रा] य या संघ रा] य Eे, म6 U येक शहर क- माV टर L लान म6 ठोस अपिश� ट संV करण और िनपटान सिुवधाएं V थािपत करने के िलए ावधान ह;ै (च) ठोस अपिश� ट के िलए संV करण और िनपटान सिुवधाए ंV थािपत करने के िलए एक वष% के अंदर V थानीय िनकाय> के वाV ते उपयुA त भिूम क- पहचान और आवंटन सुिनि�त करना और उN ह6 महानगर एवं िजला योजना सिमितय> या नगर एवं dाम योजना िवभाग के मा� यम से रा] य/शहर> क- माV टर योजना (भिूम उपयोग क- योजना) म6 शािमल करना;

(छ) रा] य और V थानीय िनकाय> के शहरी योजना िवभाग को यह सुिनि�त करने के िलए िनदशे दनेा �क 200 से अिधक आवास वाले या 5,000 वग% मीटर स ेअिधक Eे,फल के L लॉट वाली dुप हाउ{सग या वािणि]यक, सांV थािनक या अN य गैर- आवासीय प+रसर के िलए िवकास योजना म6 ठोस अपिश� ट के पृथA करण, भंडारण, िवक6 �Oत संV करण के िलए एक अलग V थल िचिNहत �कया जाता ह;ै (ज) िवशेष आ\थक जोन, औZोिगक संपदा, औZोिगक पाक% के िवकासक> को िनदशे दनेा �क L लॉट के कुल Eे,फल का कम स ेकम 5 ितशत L लॉट या शैड वसूली या पुनच%?ण सिुवधा के िलए आरिEत कर6;

(झ) लागत भागीदारी आधार पर Eे,ीय सुिवधा से 50 �क. मी. (या अिधक) क- दरूी के अN तग%त आने वाले शहर> और नगर> के समूह के साझा Eे,ीय V वाV y यकर भूिमभरण क- V थापना को सुकर बनाना और ऐसे V वाV y यकर भूिमकरण> के वृिU तक बंधन को सिुनिk चत करना;

(ञ) ठोस अपिश� ट के बंधन म6 शहरी V थानीय िनकाय> के Eमता िनमा%ण तथा qोत पर अपिश� ट के पृथA करण एवं प+रवहन या संसकरण क- < यवV था करना;

(ट) रा] य दषूण िनयं,ण बोड% के साथ परामश% करके 5 टन ित�दन स ेअिधक के ठोस अपिश� ट संV करण और िनपटान सुिवधा[ के िलए बफर जोन अिधसिूचत करना; और (ठ) अपिश� ट चुनने वाल> और अपिश� ट के < यापा+रय> के पंजीकरण के सबंंध म6 एक योजना शKु करना ।

12.

12.12.

12.

िजला मिज� Xे िजला मिज� Xेिजला मिज� Xे िजला मिज� Xेट या िजला कलP ट ट या िजला कलP टट या िजला कलP ट ट या िजला कलP टर या उपायुP त र या उपायुP तर या उपायुP त र या उपायुP त के क. त:

के क. त: के क. त:

के क. त:E य E यE य E य.

..

.- -- - यथा िVथित, िजला मिजV Wेट या िजला कलA टर या उपायुA त, (क) इन िनयम> क- अिधसूचना क- तारीख से एक वष% के भीतर रा] य शहरी िवकास िवभाग के भारी सिचव के िनकट समN वय से अपने िजले म6 V थानीय िनकाय> को ठोस अपिश� ट संV करण तथा िनपटान सुिवधा[ क- V थापना करने के िलए िनयम 11 के खंड (च) के अनुसार उपयुA त भूिम क- पहचान तथा आबंटन को सकुर बनाएगा;

(ख) अपिश� ट के पृथA करण, संV करण, उपचार और िनपटान पर एक ितमाही म6 कम से कम तीन मास म6 एक बार V थानीय िनकाय> के अनुपालन का पुन\वलोकन करेगा और िनदशेक या नगरपािलका शासन के आयुA त या V थानीय िनकाय> के िनदशेक और रा] य शहरी िवकास के भारी सिचव के साथ परामश% करके उपचाराU मक उपाय करेगा ।

13.

13.13.

13.

रा/ य रा/ यरा/ य रा/ य और संघ रा/ य और संघ रा/ य और संघ रा/ य और संघ रा/ य �े+ �े+ �े+ �े+ म, 6ाम पचंायत या 6ामीण िवकास िवभाग के �भारी सिचव के कत:E य म, 6ाम पचंायत या 6ामीण िवकास िवभाग के �भारी सिचव के कत:E य म, 6ाम पचंायत या 6ामीण िवकास िवभाग के �भारी सिचव के कत:E य म, 6ाम पचंायत या 6ामीण िवकास िवभाग के �भारी सिचव के कत:E य.

..

.- -- - (1) उन Eे,> के िलए जो इन िनयम> के अधीन आते हa और उनके अिधकार Eे, म6 हa, रा] य और सघं रा] य Eे, म6 dाम पंचायत या श हरी िवकास िवभाग के भारी सिचव के कत%< य वहJ ह>गे जो रा] य या संघ रा] य Eे, म6 शहरी िवकास के भारी सिचव के हa ।

14.

14.14.

14.

केF 3ी केF 3ीकेF 3ी केF 3ीय �दषूण िनयं+ण बोड: के क. त:

य �दषूण िनयं+ण बोड: के क. त:य �दषूण िनयं+ण बोड: के क. त:

य �दषूण िनयं+ण बोड: के क. त:E य E यE य E य.

..

.- -- - केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड% – (क) इन िनयम> के काया%N वयन के िलए रा] य दषूण िनयं,ण बोड� और दषूण िनयं,ण सिमितय> के साथ समN वय करेगा और V थानीय िनकाय> Bारा िविहत मानक> का पालन करेगा;

(ख) सभी ठोस अपिश� ट संV करण और िनपटान सुिवधा[ क- बाबत भूजल, प+रवेशी वायु, � विन दषूण, िनEालन के िलए मानक िनि�त करेगा;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 (ग) ठोस अपिश � ट संV करण सुिव धा[ या उपचार ौZोिग �क य> के िल ए िव िह त पया%वरणीय मानक> और सिN न यम> का पुन\वलोकन करना और जब कभी भी अपेिE त हो, उनको अZतन करना;

(घ) ठोस अपिश � ट संV करण सुिव धा[ या उपचार ौZोिग �क य> के िल ए िव िह त पया%वरणीय मानक> के काया%N वयन को वष% म6 कम से कम एक बार रा] य दषूण िन यं,ण बोड�/ दषूण िनयं,ण सिम ित य> के मा� यम से पुन\वलोकन और उनके Bारा मॉनीटर �क ए गए आंकड़> का सकंलन करना;

(ड.) ठोस अपिश � ट के संV करण, पुनच%?ण और उपचार के िल ए �कसी नई ौZोिग क- के योग पर रा] य दषूण िन यं,ण बोड� या दषूण िन यं,ण सिम ित य> के V ताव> का पुन\वलोकन करना और छ: माह के अदंर उनके िल ए िन � पादन मानक, उU सज%न मानदडं िव िह त करना;

(च) V थानीय िन काय> Bारा इन िन यम> के काया%N वयन को रा] य दषूण िन यं,ण बोड� या दषूण िनयं,ण सिम ित य> के मा� यम से मॉनीटर करना;

(छ) रा] य दषूण िन यं,ण बोड� और सिम ित य> से ाL त +र पोट� के आधार पर इन िन यम> के काया%N वयन पर वा\षक +र पोट% तैयार करना और उसे पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न म,ंालय को V तुत करना तथा यह +र पोट% लोक अिध कार Eे, म6 भी रखी जाएंगी;

(ज) ित �द न 5 टन से अिध क ठोस अपिश � ट का बंधन करने वाली सुिव धा[ के िव िभ N न आकार> के िल ए अपिश � ट संV करण और िन पटान सुिव धा[ क- बाहरी सीमा[ से �क सी आवासीय, वािण ि] य क या �क सी अN य संिनमा%ण संबंधी �? याकलाप को ितबंिधत करने वाल ेबफर जोन को बनाए रखने के िल ए माग%दश%क िस zांत> को कािश त करना;

(झ) इन िनयम> के ावधान> का अनुपालन करने के िलए ठोस अपिश � ट के शहरी V थानीय िन काय> के समथ% बनाने के िल ए संV करण और िन पटान के पया%वरणीय पहलु[ पर समय-समय पर माग%दश%क िसzांत कािश त करना; और (ञ) अपिश � ट के अंतररा] यीय संचलन पर रा] य> या सघं रा] य Eे,> को माग%दश%न दान करना ।

15.

15.15.

15.

� था � था� था � थानीय िन नीय िननीय िन नीय िन कायW कायWकायW कायW, ,, , और औरऔर और जनगणना नगरW कO 6ाम पंचायतW तथा शहरी समूहW जनगणना नगरW कO 6ाम पंचायतW तथा शहरी समूहW जनगणना नगरW कO 6ाम पंचायतW तथा शहरी समूहW जनगणना नगरW कO 6ाम पंचायतW तथा शहरी समूहW के कत:E य के कत:E यके कत:E य के कत:E य और उ. त और उ. त और उ. त और उ. तरदािय रदाियरदािय रदािय . व . व. व . व.

..

.- -- - (1) V थानीय िनकाय और पंचायत6 :- (क) रा] य नीित और रणनीित क- अिध सूचना क- तारीख से छह मास के भीतर ठोस अपिश � ट बंधन पर रा] य नीित और रणनीित के अनुसार ठोस अपिश ष् ट बंध योजना तैयार करना और उसक- एक ित रा] य सरकार या संघ रा] य शासन Bारा रा] य सरकार या संघ रा] य शासन Bारा ािध कृत अिभ करण से उसे अनुमो�द त कराना;

(ख) मिलन बिVतय> तथा अनौपचा+रक बसावट>, वािणि]यक, संV थागत और अN य गैर आवासीय प+रसर> सिहत सभी घर> से पृथA कृत ठोस अपिश� ट का Bार-Bार के संdहण क- < यवV था करना। ब@ मंिजल> भवन>, बड़ ेवािणिजयक प+रसर>, मॉल>, आवासीय प+रसर> इU या�द से अपिश� ट का संdहण वेश Bार या �कसी अN य अिभिहत V थान �कया जा सकता ह;ै (ग) कूड़ा चुनने वाल>/अनौपचा+रक अपिश� ट संdहकता%[ के सगंठन> को माN यता दान करने क- णाली V थािपत करना और Bार-Bार जाकर अपिश� ट संdह करने सिहत ठोस अपिश� ट के बंधन म6 इनक- भागीदारी को सुकर बनाने के िलए इन ािधकृत चुनने वाल> और अपिश� ट संdहणकता%[ के एक-करण के िलए एक णाली V थािपत करना;

(घ) V वयं सहायता समहू बनाने को सुकर बनाना, पहचान प, उपलH ध कराना और तदपुरांत घर-घर जाकर अपिश� ट संdह करने सिहत ठोस अपिश� ट बधंन म6 एक-करण को ोU साहन दनेा;

(ड.) इन िनयम> क- अिधसूचना क- तारीख से एक वष% के भीतर इन िन यम> के उपबंध> को समािव � ट करते @ए उपिव िध यां बनाना और समय पर काया%N वयन सुिन िk च त करना;

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (च) उपयोA ता फ-स, जो समुिच त समझी जाए, समय-समय पर िव िह त करना और V वयं या ािधकृत अिभकरण के मा� यम से ठोस अपिश� ट उU पN नकता%[ से फ-स का संdह करना;

(छ) अपिश� ट उU पN नकता%[ को िनदशे दनेा �क कूड़ा करकट न फैलाएं अथवा कागज, पानी क- बोतल6, पेय पदाथ� के केन>, टेWा पैA स, फल> के िछलके, रैपर आ�द या सड़क खुले साव%जिनक V थान, नाल> अपिश� ट िनकाय> पर न जलाए या कंुड म6 न फa के या उनका िनपटान न कर6 तथा इन िनयम> के अधीन िविहत �कए गए अनुसार qोत अपिश� ट को अलग-अलग कर6 और पृथक �कए गए अपिश� ट को V थानीय िनकाय Bारा ािधकृत अपिश� ट चुनने वाल> या ािधकृत अपिश� ट संdहकता% को स�प द6;

(ज) पुनच%?णीय सामिdय> छंटाई करने के िलए पया%L त V थान के साथ सामdी वसूली सुिवधाएं या गौण भंडारण सुिवधाएं V थािपत करना ता�क अनौपचा+रक या ािधकृत अपिश� ट चुनने वाले और अपिश� ट संdह करने वाले अपिश� ट म6 से पुनच%?णीय सामिdय> को अलग कर सक6 या उU पादन के qोत से या सामdी वसूली सुिवधा[ से कागज, L लािVटक, धातु, शीशा, कपड़ा आ�द जैस ेपृथक �कए गए पुनच%?णीय अपिश� ट को संdह करने के िलए अपिश� ट चुनने वाल> और पुनच%?क> को सुलभ माग% उपलH ध कराना; जैव िनP नीकरण अपिश� ट के भंडारण के िलए िडH बे हरे रंग से मु�Oत ह>गे, जो पनुच%?ण के अपिश� ट के भंडारण के िलए सफेद रंग स ेमु�Oत ह>गे और अN य अपिश� ट के भंडारण के िलए काले रंग से मु�Oत ह>गे;

(झ) घरेलू प+रसकंटमय अपिश� ट के िलए अपिश� ट िनEेपण क6 O> क- V थापना करना और अपिश� ट उU पN नकता%[ को िनदशे दनेा �क घरेलू प+रसकंटमय अपिश� ट> िनEेपण प+रसंकटमय अपिश� ट िनपटान सुिवधा म6 उसके सुरिEत िनपटान के िलए इस क6 O म6 कर6। ऐसी सुिवधा क- V थापना �कसी शहर या नगर म6 इस ढंग से क- जाएगी �क एक क6 O क- V थापना बीस �कलोमीटर Eे,फल या उसके भाग के िलए हो जाए और इन क6 O> म6 घरेलू प+रसंकटमय अपिश� ट ाL त करने के समय अिधसिूचत होगा;

(ञ) प+रसंकटमय अपिश� ट िनपटान सुिवधा तक घरेल ूप+रसकंटमय अपिश� ट का सरुिEत भंडारण और प+रवहन सुिनि�त करना या जो रा] य दषूण िनय,ंण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित Bारा िनद�श �कया जाए;

(ट) गली के सफाई कम%चा+रय> को िनदेश दनेा �क गली क- सफाई से संdहीत पेड़ के पU त> को न जलाएं तथा उN ह6 अलग से भंडारण करे और V थानीय िनकाय Bारा ािधकृत अपिश� ट संdहकता% या अिभकरण को स�प;े (ठ) अपिश� ट चुनने वाल> और अपिश� ट संdहकता%[ को ठोस अपिश� ट बंधन का िशEण दनेा;

(ड) �द न- ित �द न आधार पर बाजार> स ेसिH ज य>, फल>, फूल>, मांस, कुA कुट पालन और मछली बाजार से अपिश � ट सdंह करना और V वाV y यकर िVथित सुिनि�त करने के िलए बाजार> म6 उिच त V थान> पर या बाजार> के आस-पास िव केN Oीकृत कंपोV ट L लांट या जैव िम थेनीकरण L लांट क- V थापना को ोU साहन दनेा;

(ढ) जनस�ं या के घनU व, वािणि]यक �? याकलाप और V थानीय िV थ ित पर िनभ%र करते @ए दिैन क या वैकि� प क �द वस> या सL ताह म6 दो बार सड़क>, माग�, गिलय> और उप-गिल य> क- सफाई के अपिश� ट को पृथक Kप से संdह करना;

(ण) सड़क क- सफाई के कूड़े और सतही नािलय> से िनकाली गई गाद को िजन मामल> म6 इन अपिश� ट> का सीधा संdह करने के िलए प+रवहन वाहन सिुवधाजनक < यवहाय% नहJ ह,ै अV थाई Kप से भंडारण करने के िलए आp छा�दत गौण भंडारण सुिवधा V थािपत करना। इस कार संdह �कए गए अपिश� ट का संdह और िनपटान V थानीय िनकाय Bारा यथा िनधा%+रत िनयिमत अंतराल पर �कया जाएगा;

(त) बागवानी, उZान> और बगीच> के अपिश � ट को पृथक Kप स ेसंdह करना और जहां तक संभव हो उसका संV करण पाक� और बगीच> म6 करना;

(थ) पृथक �कए गए जैव िनP नीकरणीय अपिश� ट का प+रवहन संV करण सुिव धा[ जसैे कंपोV ट L लांट, जैव िमथेिन करण संयं, या ऐसी कोई सुिव धा तक करना। ऐसे अपिश� ट के V थल पर संV करण को अिधमाN यता दी जानी चािहए;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 (द) ?मवत� संV करण सुिव धा या सामdी पुन:

ािL त सुिव धा[ या िB तीयक भंडारण सुिव धा को गैर जैव िनP नीकरणीय अपिश� ट को प+र वहन करना;

(ध) िनमा%ण और िव� वंस अपिश� ट का प+रवहन समय-समय पर यथासंशोिधत िनमा%ण और िव� वंस अपिश� ट बंधन िनयम, 2016 के उपबंध> के अनुसार करना;

(न) समुदाय सिुवधा के आस-पास दगु�ध के िनयं,ण और V वाV y य रEक िVथितय> के अनुरEण के अ� यधीन समुदाय V तर पर घरेलू कंपो{Vटग, बायोगैस उU पादन, अपिश� ट के िवक6 �Oत संV करण म6 समुदाय> को अंतव%िलत करना;

(प) दो वष� के भीतर रासायिनक खाद के उपयोग को चरणबz Kप से समाL त करना और V थानीय िनकाय> Bारा अनुरिEत सभी उZान>, बगीच> म6 कंपोV ट का योग करना और जहां कहJ संभव हो इसके अिधका+रता के अधीन अN य V थान> पर भी ऐसा करना अनौपचा+रक अपिश� ट पुनच%?ण Eे, Bारा क- जाने वाली पुनच%?ण पहल> को ोU साहन उपलH ध कराए जा सकते हa;

(फ) उपयुA त ौZोिगक- िजसके अंतग%त िन P निल िख त ौZोिग �क यां भी हa, को अंगीकृत करते @ए और समय-समय पर शहरी िव कास मं,ालय Bारा समय-समय पर जारी माग%दश� िसzातं> और केN Oीय दषूण िन यं,ण बोड% Bारा जारी �द शा\न दशे> का पालन करत े@ए ठोस अपिश � ट के िव िभ N न अवयव> के उिच त उपयोग के िल ए V वयं या िनजी Eे, के सहभागी या �कसी अिभकरण के मा� यम से ठोस अपिश � ट संV करण सिुव धा[ और संबंिधत अवसरंचना के संिनमा%ण, चालन और अनुरEण को सकुर बनाना: प+रवहन लागत और पया%वरणीय आघात को N यूनतम करने के िलए िवकेN Oीयकृत संV करण को अिधमाN यता दनेा जैसे.- (क) जैव-िमथैिन करण, सbू म जैिवक कंपो{Vटग, वम� कंपो{V टग, अनारोिब क डाईजेशन या जैव िनP नकरणीय- अपिश� ट> के जैव िVथरीकरण के िलए कोई अN य समिुचत सVं करण;

(ख) अपिश� ट के दहनशील भाग के िलए अविश� ट जिनत Iधन सिहत अपिश� ट से ऊजा% �?याएं या अपिश� ट आधा+र त िव Zुत L लांट> या सीम6ट भ+wय> को फ-ड V टॉक के Kप म6 आपू\त;

(ब) इन िनयम> के अधीन िविहत रीित से अवशेष अपिश� ट> के िनपटान के िलए अनुसूची-I के अनुसार V वाV y यकर भरण V थल> और आनषंुिगक अवसंरचना का िनमा%ण, चालन और अनुरEण V वयं या �कसी अN य अिभकरण के मा� यम से करना;

(भ) वा\ष क बजट म6 पंूजी िन वेश के साथ-साथ ठोस अपिश � ट बंधन सेवा[ के चालन और अनुरEण के िल ए िन िध य> का पया%L त उपबंध करना और यह सुिन िk च त करना �क V थानीय िन काय के वैवे�क क कृU य> के िल ए िन िध यां ठोस अपिश � ट बंधन तथा इन िन यम> के अनुसार V थानीय िन काय के अN य बा� यकारी कृU य> के िल ए आवk यक िन िध य> क- अपेEा पूण% करने के पk चात् क- आबं+ट त क- जाए;ं (म) Kप-1 म6 अपिश � ट सVं करण, शोधन या िनV तारण सुिवधा V थािप त करने के िल ए ािध कार अनुदU त करने के िलए आवेदन करना िज सके अंतग%त यथािV थ ित रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित स ेV वाV y यकर भरण V थल सिहत ित�दन 5 मी+Wक टन स ेअिधक अपिश� ट हो;

(य) ािध कार क- िविधमाN यता समाL त होने से कम से कम साठ �द न पूव% ािध कार के नवी करण के िल ए आवेदन करना;

(यक) उU तरवत� वष% के 30 अ ैल या उसके पूव% आयुA त या िन दशेक, नगरपािल का शासन को या ािधकृत अिधकारी को Kप-4 म6 वा\षक +र पोट% तैयार और V तुत करना;

(यख) वा\षक +रपोट% U येक वष% के 31 मई तक शहरी िवकास िवभाग के भारी सिचव या dाम पंचायत या dामीण िवकास िवभाग और संबंिधत रा] य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित को भजेी जाएगी;

(यग) का\मक> िजसके अंतग%त सिंवदा का\मक> और पय%वेEक> भी ह,ै को पृथक �क ए गए अपिश � ट के Bार-Bार से संdहण के िल ए और संV करण या िन पटान सुिव धा को ाथिम क और िB तीयक प+र वहन के दौरान अिम िf त अपिश � ट के संबंध म6 िशEण;

(यघ) यह सिुन िk च त करना �क सुिव धा का चालक < यिA त गत सुरEा उपकरण अथा%त् वद�, दीL त जैकट, हाथ के दV ताने, बरसाती, समुिच त जूत ेऔर माV क ठोस अपिश � ट के हV तन म6 लगे सभी का\मक> को उपलH ध कराए और काय%बल Bारा इनका उपयोग सुिन िk च त �क या जाए;

(यड.) �कसी dुप हाउ{सग सोसाइटी या माक� ट काP पलैA स क- िनमा%ण योजना के अनुमोदन से पूव% सुिन िk च त करने क- भवन योजना म6 पृथक �क ए गए अपिश� ट> के संdहण, पृथA करण और भंडारण के िल ए अपिश � ट संdहण केN O V थािप त �कया जाना सुिनि�त �कया जाए;

14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (यच) कचरा फैलाने वाले या इन िनयम> के उपबंध> का अनुपालन करने म6 असफल रहने वाले < यि=य> के िलए V थल ही जुमा%ना लगाने के िल ए उपिव िध बनाना और मापदडं िव िह त करना तथा बनाई गई उपिव िधय> के अनुसार V थल पर ही जुमा%ना लगाने क- शिA त यां उिच त अिध का+र य> या V थानीय िन काय> को U यायोिज त करना; और (यछ) सूचना, िश Eण और सचंार अिभ यान के मा� यम स ेलोक जाग कता का सृजन करना और िन P निल िख त के संबंध म6 अपिश � ट उU पN न करने वाल> को जानकारी दनेा;

i. कचरा न फैलाना;

ii. कम अपिश � ट उत् पN न करना;

iii. संभव सीमा तक अपिश � ट का पुन:उपयोग;

iv. अपिश� ट का जैव िनP नीकरणीय, गैर-जैव िनP नीकरणीय (पुनच%?ण योr य तथा दहनयोr य), V वाV y यकर अपिश � ट और घरेल ूप+रसकंटमय अपिश� ट के Kप म6 qोत पर पृथA करण;

v. घरेलू कंपो{Vटग, व\मन कंपो{Vटग, बायोगैस उU पादन या समदुाय V तरीय कंपो{Vटग/बायोगैस उU पादन का < यवहार करना;

vi. उपयोग @ए साधन अपिश � ट को gांड V वािमय> Bारा उपलH ध कराए गए पाउच> या V थानीय िनकाय Bारा िविहत उपयुA त लपेटने वाली सामdी म6 लपेटना और इसे गैर जैव िनP नीकरणीय अपिश� ट के िलए रखे गए िडH ब> म6 डालना;

vii. V ,ोत पर पृथA कृत अपिश� ट> का अलग-अलग िडH ब> म6 भंडारण करना;

viii. अपिश � ट चुनने वाल>, अपिश� ट संdाहक>, पुन:च?णकता%[ या अपिश � ट संdहण अिभ करण> को पृथAकृत अपिश � ट स�पना; और ix. अपिश � ट एक, करने वाल> या V थानीय िन काय> या V थानीय िन काय Bारा ािध कृत �कसी अN य < यिA त को ठोस अपिश � ट बंधन के िल ए मािस क उपयोA ता फ-स या भार का संदाय करना। (यज) V वाV y यकर V थल क- V थापना और चालन के िलए िनयम 23 म6 यथािविनsद� ट समय सीमा के समाL त होने के तुरंत पk चात् िमिfत अपिश� ट से भरण V थल को भरना या एक, करना बंद �कया जाए;

(यझ) अपिश� ट संV करण सुिवधा[ से केवल अ योजनीय, गैर-पुनच%?णयोr य, गैर-जैविनP नीकरणीय, गैर-दहनशील और गैर-स�?य अपिश� ट और पूव% संV करण अपिश� ट> तथा अविश� ट> को ही V वाV y यकर भरण V थल पर जाने दनेे क- अनुमित दी जाए और V वाV y यकर भरण V थल> Bारा अनुसूची 1 म6 दी गई िविश� टय> का अनुपालन �कया जाएगा। तथािप, अविश� ट> का यथासभंव पुनच%?ण या पुन योग �कए जाने के यास �कए जाने चािहए ता�क भरण V थल तक शूN य अपिश� ट जाने के अपेिEत लb य क- ािC हो सके;

(यञ) सभी पुराने खुले मलबा V थल> तथा िवZमान चालनरत मलबा V थल> के जैव-खनन तथा जैव-उपचार क- संभा< यता के िलए जांच और िवk लेषण करना और जहा ंकहJ < यवहाय% हो V थल> के जैव-खनन या जवै-उपचार हतुे आवk यक कार%वाई करना;

(यट) मलबा V थल के जैव-खनन और जैव-उपचार क- संभा< यता न होने क- िVथित म6 पया%वरण को होने वाली Eित को रोकने के िलए इसे भरण V थल कै{पग मानक> के अनुसार वैcािनक Kप से आp छा�दत जाएगा।

16.

16.16.

16.

रा/ य रा/ यरा/ य रा/ य �दषूण िन �दषूण िन �दषूण िन �दषूण िन यं+ण बोड: या �दषूण िन यं+ण बोड: या �दषूण िनयं+ण बोड: या �दषूण िन यं+ण बोड: या �दषूण िन यं+ण सिम यं+ण सिमयं+ण सिम यं+ण सिम ित ितित ित के कत:E य के कत:E यके कत:E य के कत:E य.

..

.- (1) रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित Bारा - (क) अपनी-अपनी अिध का+र ता म6 V थानीय िन काय> के मा� यम स ेरा] य म6 इन िन यम> का वत%न �कया जाएगा तथा संबंिध त नगरपािल का शासन िन दशेालय या रा] य शहरी िव कास िव भाग के भारी सिच व के िन कट समN वय से वष% म6 कम से कम दो बार इन िन यम> के �? याN वयन क- समीEा क- जाएगी;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 (ख) अपिश� ट संV करण और िनV तारण V थल> के िलए अनुसूची । और अनुसूची ।। के अधीन यथा िव \न �द� ट पया%वरणीय मानक> को मॉनीटर करना तथा शत% का पालन करना;

(ग) V थानीय िन काय या V थानीय िनकाय Bारा ािधकृत �कसी अN य अिभकरण से Kप 1 म6 आवेदन क- ािL त के पk चात् V ताव का परीEण करना और ऐसी जांच करना जो उिचत समझा जाए;

(घ) ािधकार के V ताव क- जांच करते समय, संबंिधत अिधिनयिमितय> के अधीन सहमित क- अपेEा और अN य अिभ करण> जैसे रा] य शहरी िव कास िव भाग, नगर और dाम योजना िव भाग, िज ला योजना सिम ित या महानगरीय Eे, योजना सिम ित , जसैा लागू हो, िवमानपU तन या एयरबेस ािध करण, भ-ूजल बोड%, रेलवे, िवZुत िवतरण कंपिनयां, राजमाग% िवभाग और अN य संबंिधत अिभकरण> के िवचार> को � यान म6 रखा जाएगा और उN ह6 अपने िवचार, य�द कोई ह>, दनेे के िलए चार सL ताह का समय �द या जाएगा;

(ड.) V थानीय िनकाय या �कसी सिुव धा चालक या V थानीय ािधकरण Bारा ािधकृत �कसी अN य अिभकरण को Kप 2 म6 साठ �द न क- अविध के भीतर ािध कार जारी करना िज सम6 यथाआवk यक अN य शत� सिह त अनुसूची 1 और 2 म6 यथािव \न �द � ट अनुपालन मापदडं और पया%वरण मानक अिध किथ त ह>;

(च) ऐसे ािधकार क- िविधमाN यता सहमितय> क- िविधमाN यता के साथ समकािलक होगी;

(छ) य�द V थानीय ािधकरण या सुिवधा चालक सिुवधा का चालन िविहत शत� के अनुसार करने म6 असफल रहता ह ै तो रा] य दषूण िनयं,ण बोड% Bारा खंड (क) के अधीन जारी उA त ािध कार को िनलंिबत या र� �कया जा सकेगा;

परंतु यथािV थ ित , V थानीय िन काय या चालक को सूचना �द ए िब ना ऐसा कोई ािध कार िन लंिब त या र� नहJ �क या जाएगा; और (ज) नवी करण के िल ए आवेदन क- ािL त पर, U येक आवेदन को गुणागुण के आधार पर परीEा करने के पk चात ्और इस शत% के अधीन रहते @ए �क सिुव धा के चालन म6 िन यम> के सभी उपबंध>, ािध कार, सहमित या पया%वरण अनापिU त म6 िव िनsद� ट मानक> या शत� को पूण% कर �द या ह,ै अगले पांच वष� के िल ए ािध कार का नवी करण करेगा;

(2) रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित आवेदक को सुने जाने का युिA त युA त अवसर दनेे के पk चात् और िल िख त म6 कारण> को लेखबz करने के पk चात् ािध कार अनुदU त करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(3) नई ोZौिग �कय> के मामल े म6, जहां यथािV थ ित, केN Oीय दषूण िन यं,ण बोड%, रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित Bारा कोई मानक िविह त नहJ �क या गया ह,ै मानक िव िनsद� ट करन ेके िल ए केN Oीय दषूण िन यं,ण बोड% स ेिन वेदन करेगा ।

(4) यथािV थ ित , रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित जब कभी उिच त समझा जाए �कN तु वष% म6 कम से कम एक बार, यथाअिभ िह त या अिध किथ त मानक> तथा यथाअनुमो�द त उपचार ोZौिग क- तथा ािध कार म6 िनsद� ट शत� और इन िन यम> के अधीन अनुसूची-1 और अनुसूची-2 म6 िव िनsद� ट मानक> का अनुपालन मॉनी टर करेगा ।

(5) रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित प+र सकंटमय अपिश � ट भंडारण सुिव धा[ म6 अपिश � ट उU पादक> Bारा एकि, त घरेलू प+र सकंटमय अपिश � ट के सुरिE त हV तन और िनV तारण के िल ए V थानीय िनकाय> को िन देश दगेा ।

(6) रा] य दषूण िन यं,ण बोड% या दषूण िन यं,ण सिम ित Bारा अपिश � ट के अंतर रा] य चालन को िव िन यिम त �कया जाएगा।

17.

17.17.

17.

िनपटानयोC य िनपटानयोC यिनपटानयोC य िनपटानयोC य उ. पा उ. पा उ. पा उ. पादW तथा � वा दW तथा � वादW तथा � वा दW तथा � वा� H य � H य� H य � H यकर नैप2कनW और डायपरW के िविनमा:ताS या &ांड � वा कर नैप2कनW और डायपरW के िविनमा:ताS या &ांड � वाकर नैप2कनW और डायपरW के िविनमा:ताS या &ांड � वा कर नैप2कनW और डायपरW के िविनमा:ताS या &ांड � वािमयW के कत:E य िमयW के कत:E यिमयW के कत:E य िमयW के कत:E य.

..

.- -- -

(1) िनपटान योr य उU पाद> जैसे +टन, कांच, L लािVटक पैके{जग इU या�द के सभी िनमा%ता या ऐसे उU पाद> को बाजार म6 लाने वाल े gांड V वामी अपिश� ट बंधन णाली क- V थापना के िलए V थानीय िनकाय> को आवk यक िवU तीय सहायता उपलH ध कराएंगे।

(2) गैर जैव-िनP नीकरणीय पैके{जग सामdी म6 अपने उU पाद> क- िब?- या िवपणन करने वाले ऐस ेसभी gांड V वामी उनके उU पाद के कारण उत् पN न @ए पैके{जग अपिश� ट को वापस dहण करने के िलए णाली क- < यवV था कर6गे।

(3) V वाV y यकर नैप�कन> तथा डायपर> के िविनमा%ता[ या gांड V वािमय> या िवपणन कंपिनय> Bारा अपन ेउU पाद> म6 सभी पुनच%?णयोr य सामिdय> के योग क- सभंा< यता का पता लगाएगें या अपने V वाV y यकर उU पाद> के पैकेट के साथ U यके नैप�कन या डायपर के िनV तारण के िलए एक पाउच या रैपर उपलH ध कराएंगे।

(4) ऐसे सभी िविनमा%ता[, gांड V वािमय> या िवपणन कंपिनय> Bारा अपने उU पाद> को लपेटने और उनका िनV तारण करने के संबंध म6 लोग> को जानकारी दी जाएगी। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

18.

18.18.

18.

कचरा E यु कचरा E युकचरा E यु कचरा E यु. प . प. प . पन Gधन से सौ 2क.मी. के अंदर अवि�थत औTोिगक इकाईयW और ठोस अपिश$ ट न Gधन से सौ 2क.मी. के अंदर अवि�थत औTोिगक इकाईयW और ठोस अपिश$ टन Gधन से सौ 2क.मी. के अंदर अवि�थत औTोिगक इकाईयW और ठोस अपिश$ ट न Gधन से सौ 2क.मी. के अंदर अवि�थत औTोिगक इकाईयW और ठोस अपिश$ ट आधा�रत ऊजा: सयंं+W आधा�रत ऊजा: सयंं+W आधा�रत ऊजा: सयंं+W आधा�रत ऊजा: सयंं+W के कत:E य के कत:E यके कत:E य के कत:E य.

..

.- -- - Iधन का योग करने वाली और ठोस अपिश� ट आधा+रत कचरा < युU पन Iधन संयं, स े सौ �क.मी. के भीतर अविVथत सभी औZोिगक इकाइयां इस कार उU पN न कचरा < युU पन Iधन Bारा अपनी Iधन अपेEा के कम स ेकम 5 ितशत का ितV थापन करने के िलए इन िनयम> क- अिधसूचना क- तारीख से छह मास के भीतर < यवV था कर6गे।

19.

19.19.

19.

ठोस अपिश$ ट ठोस अपिश$ टठोस अपिश$ ट ठोस अपिश$ ट �सं �सं �सं �सं� क � क� क � करण और शोधन सिुवधा कO � था रण और शोधन सिुवधा कO � थारण और शोधन सिुवधा कO � था रण और शोधन सिुवधा कO � थापना के िलए मानदंड.

पना के िलए मानदंड.पना के िलए मानदंड.

पना के िलए मानदंड.- -- -

(1) भिूम समनुदशेन काय% आबंटन िवभाग ठोस अपिश� ट संV करण और शोधन सिुवधा[ क- V थापना के िलए उपयुA त भूिम उपलH ध कराने और रा] य सरकार या संघ रा] य Eे, शासन से ऐसे V थल> को अिधसूिचत करने के िलए उU तरदायी ह>गे।

(2) सुिवधा का चालक समय-समय पर इस संबंध म6 केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड% Bारा जारी तकनीक- माग%दश� िसzांत> और शहरी िवकास मं,ालय Bारा तैयार �कए गए ठोस अपिश� ट बंधन संबंधी मैनुअल के अनुसार सुिवधा का िडजाइन करेगा और इसक- V थापना करेगा।

(3) सुिवधा के चालक Bारा रा] य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित स ेआवk यक अनमुोदन ाL त �कया जाएगा।

(4) रा] य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित Bारा ठोस अपिश� ट संV करण और शोधन सिुवधा[ के चालन के पया%वरण मानक> क- मॉनीटरी क- जाएगी।

(5) सुिवधा के चालक का उU तरदाियU व समय-समय पर केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड% Bारा जारी माग%दश� िसzांत> और समय-समय पर शहरी िवकास मं,ालय Bारा कािशत नगरीय ठोस अपिश� ट बंधन संबंधी मैनुअल के अनुसार ठोस अपिश� ट संV करण और शोधन सुिवधा[ के पया%वरण के दिृQ से अनुकूल चालन क- होगी।

(6) ठोस अपिश� ट संV करण और शोधन सुिवधा के चालक Bारा रा] य दषूण िनयं,ण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित और V थानीय ािधकरण को U येक वष% 30 अ ैल तक Kप 3 म6 वा\षक +रपोट% V तुत करेगा।

20.

20.20.

20.

पव:तीय �े+W म, ठोस अपिश$ ट पव:तीय �े+W म, ठोस अपिश$ टपव:तीय �े+W म, ठोस अपिश$ ट पव:तीय �े+W म, ठोस अपिश$ ट �बधंन के मानदंड और कO जाने वाली कार:वाईया.ं �बधंन के मानदंड और कO जाने वाली कार:वाईया.ं �बधंन के मानदंड और कO जाने वाली कार:वाईया.ं �बधंन के मानदंड और कO जाने वाली कार:वाईया.ं- -- - पव%तीय Eे,> म6 V थानीय ािधकरण> के कत%< य और दाियU व िनP निलिखत अित+रA त खंड> के सिहत िनयम 15 म6 उि�लिखत के समान ह>ग े:

(क) पव%त पर भरण V थल के संिनमा%ण से बचना होगा। संV करण सुिवधा से अविश� ट अपिश� ट और िनि�?य अपिश� ट का संdहण करने के िलए एक उपयुA त िनकटतम अवV थान पर एक अंतरण V थान V थािपत �कया जाएगा। स् वाV y यकर भरण क- V थापना करने के िलए 25 �कलोमीटर के भीतर पहाड़ी के नीचे समतल भूिम Eे, म6 योrय भिूम का पहचान क- जाएगी। अंतरण V थान से अविश� ट अपिश� ट का िनपटान इस V वाV y यकर भरण V थल पर �कया जाएगा। (ख) ऐसी भिूम उपलH ध न होने पर क- दशा म6 िनि�?य और अविश� ट अपिश� ट के िलए Eे,ीय V वाV y यकर भरण V थल V थािपत करने के यास �कए जाएंगे। (ग) V थानीय िन काय उपिविध बनाएगा और नाग+र क> को गिल य> म6 अपिश � ट फa कने से ित िषz करने तथा पय%टक> को गिल य> म6 या पहािड़ य> से नीच ेन फa कने �कसी अपिश � ट जैसे कागज, पानी क- बोतल, शराब क- बोतल, सॉ�ट {tक के केन, टेWा पैक, अN य कोई L लािV ट क या कागज अपिश � ट के V थान पर सभी पय%टक V थल> पर V थानीय िनकाय Bारा रखे गए कूड़देान म6 फ6 कने के िनद�श दनेा। (घ) V थानीय िन काय Bारा, पव%तीय Eे,> का �मण करने वाले सभी पय%टक> को उपिव िध य> के अधीन ठोस अपिश � ट बंधन के उपबंध> को नगर म6 वेश {बद ुके साथ-साथ होटल> तथा अित िथ गृह> इU या�द के मा� यम से, जहां वे ठहरते हa और पय%टन V थल> पर उपयुA त िव cापन बोड% लगाकर, < यवV था करेगा। (ड.) V थानीय िन काय ठोस अपिश � ट बंधन सेवाए ं संवहनीय बनाने को वेश Bार पर पय%टक से ठोस बंधन भार उदगृहीत कर सकेगा । (च) भिूम समनुदशेन का भारी िवभाग िवकेN Oीकृत अपिश� ट संV करण सुिवधा[ क- V थापना के िलए पव%त> पर उपयुA त V थल क- पहचान और आबंटन करेगा। V थानीय िनकाय Bारा ऐसी सुिवधाएं V थािपत क- जाएंगी। पव%तीय V थान का अनुकूलतम उपयोग करने के िलए सीढ़ी उZान णाली को अपनाया जा सकेगा। 2 22

21.

1. 1.

1. अपिशI अपिशIअपिशI अपिशI से सेसे से उजा:

उजा:उजा:

उजा:

�सं�करण �सं�करण�सं�करण �सं�करण के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंड मानदंड मानदंड - (1) 1500 �क./कैल./�क.dा. या अिधक के कैलो+र�फक मान रखने वाले गैर पुनःच?ण अपिशQ> को भरण V थल> म6 िनV ता+रत नहJ �कया जाएगा और उनका उपयोग या तो केवल < युU पN न Iधन ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 अवशेष के मा� यम स ेया अवशेष < युU पN न Iधन तैयार करने के िलए फ-ड V टॉक के Kप म6 दकेर या ऊजा% का उU पादन करने के िलए ही �कया जाएगा।

(2) उp च कैलो+र�फक अपिश� ट> का उपयोग सीम6ट या ताप िवZुत संयं,> म6 सह- संV करण के िलए �कया जाएगा।

(3) V थानीय िनकाय या सुिवधा का चालक या उनके Bारा नामिनsदQ अिभकरण जो पांच टन ित�दन से अिधक संV करण Eमता वाली सुिवधा के अपिश� ट के ऊजा% संयं, क- V थापना करना चाहते ह>, वे यथािVथित, रा]य दषूण िनयं,क बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित को ािधकार के िलए प-1 म6 आवेदन V तुत कर6गे।

(4) अपिश� ट से ऊजा% सिुवधा क- V थापना करने के िलए ऐसे आवेदन> क- ािC पर रा] य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित उसका परीEण करेगा और साठ �दन> के अंदर अनुमित दान करेगा। 2 22

22.

2.2.

2.

2;

2;2;

2;याFवयन याFवयनयाFवयन याFवयन कO कOकO कO समय समयसमय समय- -- -सीमा सीमासीमा सीमा - इन िनयम> के �?याNवयन के िलए आवkयक अवसंरचना यथािVथित, Vथानीय िनकाय> और अN य संबंिधत ािधकरण> Bारा UयE तथा V वयं या िनयोिजत अिभकरण> Bारा िन�िलिखत िविनsदQ समय- सीमा म6 सृिजत क- जाएंगी :

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;म मम म सं संसं सं.

..

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2;

2;2;

2;

याकलाप याकलापयाकलाप याकलाप िनयमW िनयमWिनयमW िनयमW कO कOकO कO अिधसूचना अिधसूचनाअिधसूचना अिधसूचना कO कOकO कO तारीख तारीखतारीख तारीख से ससेे से समय समयसमय समय- -- - सीमा सीमासीमा सीमा

(1) ठोस अपिशQ संVकरण सुिवधा को Vथािपत करने के िलए उपयुA त V थल> क- पहचान करना 1 वष%

(2) 0.5 करोड़ जनस�ंया से कम के Vथानीय िनकाय> के योrय उपयुA त समूह के िलए साझा Eे,ीय V वाV y यकर भरण सुिवधा को Vथािपत करने के िलए और

0.5 करोड़ या अिधक क- जनसं�या वाले सभी Vथानीय ािधकरण> Bारा साझा Eे,ीय V वाV y यकर भरण V थल सुिवधा[ या एकल भरण सिुवधा[ क- V थापना करने के िलए उपयुA त V थल> क- पहचान। 1 वष%

(3) ठोस अपिशQ संVकरण सुिवधा और V वाV y यकर भरण V थल सुिवधा[ के िलए उपयुA त V थल> का उपापन। 2 वष%

(4) जैव िनP नीकरणीय, पुनःच?ण योrय, दहन योrय, V वाV y यकर अपिश� ट, घरेलू प+रसंकटमय तथा िनि�?य ठोस अपिशQ> का qोत पर पृथ|रण के िलए चलन के िलए अपिशQ उU पN नकता%[ को बा� य करना । 2 वष%

(5) पृथAकृत अपिशQ घर-घर से एक, करके और संVकरण या िनपटान सुिवधा[ का प+रवहन आp छा�दत वाहन> म6 सुिनि�त करना। 2 वष%

(6) संिनमा%ण तथा िव�वंस अपिशQ> का अलग-अलग भंडारण, संdहण और प+रवहन सुिनि�त करना। 2 वष%

(7) 100000 से अिधक जनस�ंया वाले सभी Vथानीय िनकाय> Bारा ठोस अपिशQ संVकरण सुिवधा[ क- V थापना करना। 2 वष%

(8) 100000 से कम जनसं�या वाल े Vथानीय िनकाय> और नगर> Bारा ठोस अपिशQ संV करण सुिवधा[ क- V थापना करना। 3 वष%

(9) इन िनयम> के अधीन यथा अनुcात संV करण सुिवधा[ से केवल ऐसे अविश� ट अपिश� ट> के साथ-साथ अशोिधत िनि�?य अपिश� ट के िनपटान के 3 वष% 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िलए 0.5 करोड़ या उसस ेअिधक क- जनस�ंया वाले सभी Vथानीय िनकाय> Bारा या के िलए सिPमिलत या एकल भरण क- V थापना।

(10) इन िनयम> के अधीन अनुcात अपिशQ के िनपटान के िलए 0.5 करोड़ से कम के अधीन सभी Vथानीय िनकाय> और जनसं�या नगर> Bारा सिPमिलत या Eे,ीय भरण V थल> क- V थापना। 3 वष%

(11) पुराने या प+रU यA त कूड़ा Vथल> का जैिवक उपचार करना या उN ह6 ढकना। 5 वष%

23.

23. 23.

23. रा/य रा/यरा/य रा/य �तरीय �तरीय�तरीय �तरीय सलाहकार सलाहकारसलाहकार सलाहकार िनकाय िनकायिनकाय िनकाय.- (1) संबंिधत रा]य सरकार या संघ रा]य Eे, शासन के V थानीय िनकाय> का U येक िवभाग भारी इन िनयम> क- अिधसूचना क- तारीख से छह मास के भीतर एक रा]य Vतरीय सलाहकार सिमित का गठन करेगा िजसम6 िनP निलिखत सदV य शािमल ह>गे:- ;

;;

;म मम म संNया संNयासंNया संNया पदनाम पदनामपदनाम पदनाम सद� य सद� यसद� य सद� य

(1)

(1) (1)

(1) ( ((

(2) 2) 2) 2)

(3)

(3) (3)

(3)

1.

रा] य के शहरी िवकास िवभाग/V थानीय V वशासन िवभाग के सिचव अ�यE, पदने 2 रा]य सरकार के पंचायत या dामीण िवकास िवभाग का संयु= सिचव से अNयून पंि= का एक ितिनिध सदVय, पदने

3. रा] य सरकार के राजV व िवभाग का एक ितिनिध सदV य, पदने

4.

पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय, भारत सरकार का एक ितिनिध सदVय, पदने

5.

शहरी िवकास मं,ालय, भारत सरकार का एक ितिनिध सदVय, पदने

6. dामीण िवकास मं,ालय, भारत सरकार का एक ितिनिध सदV य, पदने

7.

क6 Oीय दषूण िनयं,ण बोड% का एक ितिनिध सदVय, पदने

8. रा]य दषूण िनयं,ण बोड% .या दषूण िनयं,ण सिमित का एक ितिनिध सदVय, पदने

9.

भारतीय ौZोिगक- संVथान या रा�ीय ौZोिगक- संVथान का एक ितिनिध सदVय, पदने

10.

रा]य का मु�य नगर िनयोजक सदVय

11.

Vथानीय िनकाय> के च?ानु?म Bारा तीन ितिनिध, सदVय

12. जनगणना नगर>/शहरी समुदाय> के दो ितिनिध सदV य

13. अपिश� ट चुनने वाल>/अनौपचा+रक पुनच%?णकता% या ठोस अपिश� ट बंधन के िलए काम करने वाले िव� यात गैर सरकारी संगठन या िसिवल सोसायटी का एक ितिनिध सदVय ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19

14.

रा]य या केN Oीय Vतर पर उZोग> का ितिनिधUव करने वाले िनकाय का एक ितिनिध सदVय

15.

अपिश� ट पुनच%?ण उZोग का एक ितिनिध सदVय

16. दो िवषय िवशेषc सदV य

17. रा] य सरकार के राजV व िवभाग, कृिष िवभाग और fम िवभाग का सहयोिजत एक ितिनिध सदV य

(2) इन िनयम> के �?याNवयन से संबंिधत सभी िवषय>, ठोस अपिशQ बंध संबंधी रा] य क- नीित तथा काय%नीित क- समीEा करने और इन िनयम> के Uव+रत और समुिचत �?याNवयन के िलए आवkयक उपाय करने के िलए रा]य सरकार को सलाह दनेे के िलए रा] य V तरीय सलाहकार िनकाय U येक छह माह म6 कम स ेकम एक बैठक करेगी।

(3) समीEा +रपोट% क- ितयां आवk यक कार%वाई हतुे रा] य दषूण िनयं,ण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित को अdेिषत क- जाएंगी।

24.

24. 24.

24. वाDषक वाDषकवाDषक वाDषक �रपोट:

�रपोट:�रपोट:

�रपोट:.- (1) सुिवधा के चालक Bारा U येक वष% 30 अ ैल को या इससे पूव% प III म6 V थानीय िनकाय को वा\षक +रपोट% V तुत क- जाएगी।

(2) Vथानीय नगरीय िनकाय प IV म6 अपनी वा\षक +रपोट% रा]य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण सिमित और संबंिधत रा]य या संघ रा]य Eे, के शहरी िवकास िवभाग के भारी सिचव या मेWोपािल+टन नगर क- दशा म6 नगर पािलका शासन के िनदशेक या नगरपािलका शासन के आयु= या रा]य के अNय सभी Vथानीय िनकाय> के मामले म6 रा]य के Vथानीय िनकाय> भारी अिधकारी को Uयेक वष% के 30 जून या उसस ेपहले अdेिषत करेगी ।

(3) यथािVथित, Uयेक रा]य दषूण िनयं,ण बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित, इन िनयम> के �?याNवयन और अनुपालन न करने वाले Vथानीय िनकाय> पर क- गई कार%वाई क- समे�कत वा\षक +रपोट% प V म6 तैयार करेगी और Uयेक वष% के 31 जुलाई तक केOीय दषूण िनयं,ण बोड% और शहरी िवकास मं,ालय को Vतुत करेगी ।

(4) केOीय दषूण िनयं,ण बोड%, दशे म6 Vथानीय िनकाय> Bारा इन िनयम> के �?याNवयन क- िVथित पर एक सम�ेकत समीEा +रपोट% तैयार क- जाएगी और शहरी िवकास मं,ालय और पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय को अपनी िसफा+रश> के साथ Uयेक वष% 31 अगV त से पहल ेअdेिषत क- जाएगी।

(5) पया%वरण, वन और जलवायु प+रवत%न मं,ालय Bारा केN Oीय िनगरानी सिमित क- बैठक के दौरान वा\षक +रपोट% का पुन\वलोकन �कया जाएगा। 25 2525

25.

..

.

दघु:टना दघु:टनादघु:टना दघु:टना कO कOकO कO �रपोट:

�रपोट:�रपोट:

�रपोट:

देना देनादेना देना - �कसी ठोस अपिशQ संसकरण या सुिवधा क6 O या भराव भिूम Vथल पर कोई दघु%टना होने क- दशा म6, तब सिुवधा का भारी अिधकारी प VI म6 घटना क- +रपोट% Vथानीय िनकाय को भेजेगा। V थानीय िनकाय Bारा समीEा क- जाएगी और सुिवधा के भारी अिधकारी को अनुदशे, य�द कोई हो, जारी �कया जाएगा। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची अनुसूचीअनुसूची अनुसूची I II I [ [[ [िनयम िनयमिनयम िनयम 15 1515 15 (ब) (ब)(ब) (ब), ,, ,(यझ) (यझ)(यझ) (यझ), ,, ,16(1)(ख)(ड.)

16(1)(ख)(ड.)16(1)(ख)(ड.)

16(1)(ख)(ड.), ,, ,16(4) देख, 16(4) देख,16(4) देख, 16(4) देख,] ]] ] � वा � वा� वा � वा� H य � H य� H य � H यकर भरण � थ कर भरण � थकर भरण � थ कर भरण � थलW लW लW लW के केके के िलए िलएिलए िलए िविनद_श िविनद_शिविनद_श िविनद_श क कक क.

..

.

�थल �थल�थल �थल चयन चयनचयन चयन के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड.

..

.

- -- -

(i) भिूम िनधा%रण के काय% आबंटन म6 िवभाग Bारा ठोस अपिश� ट संV करण और शोधन सुिवधा[ क- V थापना करने के िलए उपयुA त V थल उपलH ध कराया जाएगा और ऐस ेV थल> को अिधसूिचत �कया जाएगा।

(ii) भिूम भरण Vथल योजनाबz, तथा िनमा%ण योजना के साथ-साथ चरणबz रीित से बंदी योजना के उिचत लेखन के साथ अिभकि�पत और िवकिसत �कए जाएंगे। �कसी िवZमान भूिम भरण Vथल से लगी @ई कोई नई भिूम भरण सुिवधा तैयार �कए जाने क- दशा म6 िवZमान भिूम भरण Vथल क- बंदी योजना, ऐसे नए भूिम भरण Vथल के Vताव का भाग होगी।

(iii) भरण V थल> का चयन आसपास क- अपिश� ट संV करण सिुवधा[ का योग करने के िलए �कया जाएगा। अN यथा अपिश� ट संV करण सिुवधा क- योजना भरण V थल के अिभN न भाग के Kप म6 बनाई जाएगी।

(iv) भिूम भरण Vथल शहरी िवकास मं,ालय, भारत सरकार और केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड% के माग%दश� िसzांत> के अनुसार V थािपत �कए जाएंग।े

(v) िवZमान भूिम भरण Vथल, जो पांच वष� से अिधक से उपयोग म6 हa, इस अनुसूची म6 �दए गए िविनद�श> के अनुसरण म6 उ�त �कए जाएंगे।

(vi) भिूम भरण Vथल कम स े कम 20-25 वष� तक चलने के िलए पया%C Kप स े बड़े ह>गे तथा जल जमाव और दKुपयोग को रोकने के िलए चरणबz रीित से ''भूिम भरण सेल'' िवकिसत �कए जाएंगे।

(vii) भिूम भरण Vथल नदी से 100 मीटर, तालाब स े200 मीटर, राजमाग�, आवास Vथल>, साव%जिनक उZान> और जल आपू\त कंु[ स े200 मीटर तथा िवमानपMन> या हवाई अ�े स े20 �कमी क- दरूी पर ह>गे । तथािप, िवशेष मामले म6, भिूम भरण Vथल को नागर िवमानन ािधकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, स ेअनापिM माण प, ाC कर लेने के बाद िवमानपMन/हवाईअ� ेस े10 और 20 �कमी क- दरूी के अंदर Vथािपत �कया जा सकता ह।ै तटीय िविनयम जोन, नमभिूम, महUवपूण% आवासीय Eे,>, संवेदनशील पा+र-भंगुर Eे,> और गत 100 वष� स ेयथा दज% बाढ़ के मैदान> के अंदर भूिम भरण Vथल के िलए अनुमित नहJ दी जाएगी।

(viii) भरण V थल और ठोस अपिश� ट के शोधन तथा िनV तारण के िलए V थल> को नगर आयोजना िवभाग क- भूिम उपयोग योजना[ म6 शािमल �कया जाएगा।

(ix) पांच टन ित�दन से अिधक क- संV थािपत Eमता वाली ठोस अपिश� ट संV करण तथा िनV तारण सुिवधा के आसपास गैर िवकास का बफर जोन बनाए रखा जाएगा। इसका अनुरEण ठोस अपिश� ट संV करण तथा िनV तारण सिुवधा के कुल Eे, के अंदर �कया जाएगा। बफर जोन का िनधा%रण V थानीय ािधकरण Bारा संबंिधत रा] य दषूण िनयं,ण बोड% के परामश% से मामला दर मामला आधार पर �कया जाएगा।

(x) जैव-िच�कUसीय अपिशQ का िनपटान समय-समय पर यथा संशोिधत जैव-िच�कUसीय अपिशQ बंधन िनयम, 2016 के अनुसार �कया जाएगा। प+रसकंटमय अपिशQ> का बंधन समय-समय पर यथासंशोिधत प+रसंकटमय और अN य अपिशQ ( बंधन और सीमा-पारीय संचलन) िनयम, 2016 के अनुसार �कया जाएगा। ई-अपिशQ> का बंधन समय-समय पर यथासशंोिधत ई-अपिशQ ( बंधन) िनयम, 2016 के अनुसार �कया जाएगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21

(xi) अपिश� ट संV करण का काय% न हो पाने और आपातकाल या ाकृितक आपदा[ के दौरान अपिशQ को रखने के िलए U येक भरण V थल पर ठोस अपिश� ट के िलए अV थाई भडंारण सिुवधा V थािपत क- जाएगी। ख खख ख.

..

.

� वा � वा� वा � वा� H य � H य� H य � H यकर भरण � थ कर भरण � थकर भरण � थ कर भरण � थलW पर लW पर लW पर लW पर सिुवधा सिुवधासिुवधा सिुवधाS S S S के केके के िवकास िवकासिवकास िवकास के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड .

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.- -- -

(i) भिूम भरण Vथल पर चार-दीवारी या बाड़ होगी और अंदर आने वाले वाहन> क- िनगरानी करने, अनिधकृत < यि=य> तथा आवारा पशु[ के वेश को रोकने के िलए उिचत उपयु= दरवाजा लगाया जाएगा।

(ii) वाहन> और अNय मशीनरी का मु= संचलन सिुनि�त करने के िलए प@चं और/आंत+रक सड़क6 ठोस या प|- बनाई जाएगी ता�क वाहनीय संचलन के कारण धूल कण> को उड़ने स ेरोका जा सके।

(iii) भिूम भरण Vथल पर भिूम भरण के िलए लाए जाने वाले अपिशQ क- मॉनीटरी करने के िलए अपिशQ िनरीEण सुिवधा, अिभलेख रखने के िलए काया%लय सुिवधा तथा दषूण मॉनीटरी उपVकर सिहत उपVकर और मशीनरी रखने के िलए आfय Vथल ह>गे। सुिवधा का चालक अपिशQ ािC, संVकरण और िनपटान का लेखा-जोखा रखेगा।

(iv) भिूम भरण Vथल पर लाए जाने वाल ेअपिशQ क- मा,ा को मापने के िलए धम%कांटा, अि� सुरEा उपVकर और अNय सुिवधाएं, जो भी अपेिEत ह>, जैसे ावधान �कए जाएंगे ।

(v) पेयजल और VवाVyय सुिवधा[ (अिधमानत: कम%कार> के िलए धोने/नहाने क- सिुवधा[) जैसी उपयोिगता[ और सहज भूिम भरण चालन>, जब राि, के समय �कए जाते हa, के िलए काश �वVथा का ावधान होगा।

(vi) भिूम भरण Vथल> पर का\मक> के VवाVyय क- जांच सिहत सुरEा ावधान �कए जाएंगे।

(vii) प+रवहन वाहन> क- पा�कग और सफाई या धुलाई के िलए ावधान �कए जाएंगे। इस कार उU पN न मल जल का शोधन िविनsदQ मानक> को पूरा करने के िलए �कया जाएगा। ग गग ग.

..

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भिूम भिूमभिूम भिूम भरण भरणभरण भरण �चालनW �चालनW�चालनW �चालनW और औरऔर और भिूम भिूमभिूम भिूम भरण भरणभरण भरण पूण:

पूण:पूण:

पूण:

होने होनेहोने होने पर परपर पर उनको उनकोउनको उनको बंद बंदबंद बंद करने करनेकरने करने के केके के िविनद_शW िविनद_शWिविनद_शW िविनद_शW के केके के िलए िलएिलए िलए मानद`ड मानद`डमानद`ड मानद`ड.

..

.- -- -

(i) अपिशQ का उ� घनUव ाC करने के िलए भिूम भरण �कए जाने वाले अपिशQ को भारी कPपेAटर> का योग करते @ए पतली परत> म6 संहत �कया जाएगा । अिधक वषा% वाल ेEे,>, जहां भारी कPपेAटर> का योग नहJ �कया जा सकता, म6 वैकि�पक उपाय अपनाए जाएंगे ।

(ii) अपिशQ> को तUकाल या Uयेक काय% �दवस के अंत म6 कम स ेकम 10 समेी िमwी, अ�?य मलबे या िनमा%ण सामdी से उस समय तक ढक �दया जाएगा जब तक �क कPपो{Vटग या पुनच%?ण या ऊजा% पुन ा%िC के िलए अपिशQ संVकरण सिुवधाएं Vथािपत न कर दी जाएं।

(iii) मानसून ऋतु के आरंभ होने से पूव% भूिम भरण Vथल पर मानसून के दौरान पानी के +रसाव को रोकने के िलए उिचत संहनन और fेणीकरण के साथ 40-65 सेमी मोटी िमwी का म�यवत� आवरण िबछा �दया जाएगा। भूिम भरण Vथल के भावी Eे, से पानी के बहाव को िवपिथत करने के िलए उिचत िनकास नािलय> का िनमा%ण �कया जाएगा।

(iv) भिूम भरण Vथल के पूरा हो जाने के प�ात उसके +रसाव और अपरदन को Nयूनतम करने के िलए अंितम आवरण िडजाइन �कया जाएगा। अंितम आवरण िन�िलिखत िविनद�श> के अनुसार होगा, अथा%त् - (क) अंितम आवरण म6 1x10 -7 समेी/सेकंड से कम के पारगPयता गुणांक सिहत 60 सेमी क- िचकनी िमwी या शोिधत िमwी से यु= अवरोधक िमwी क- परत होगी। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) अवरोधक िमwी क- परत के ऊपर 15 समेी क- एक िनकास परत होगी। (ग) िनकास परत के ऊपर कृितजNय पादप> क- वृिz म6 सहायता करने और अपरदन को कम करने के िलए 45 सेमी क- एक वनVपितक परत होगी। घ घघ घ.

..

.

�दषूण �दषूण�दषूण �दषूण िनवारण िनवारणिनवारण िनवारण के केके के मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड.

..

.- -- - भिूम भरण चालन> से दषूण समVया[ को रोकने के ?म म6 िन�िलिखत ावधान �कए जाएंगे, अथा%त्-

(i) तूफान जल नाले को इस तरीके से िडजाइन और िन\मत �कया जाए �क सतही जल बहाव, भिूम भरण Vथल से िवपिथत हो जाए और ठोस अपिशQ Vथान> से िनEालक, सतही जल बहाव म6 िमिfत न हो। िनEालक उUपिM को कम करने और सतही जल के दषूण को रोकने तथा बाढ़ और दलदली िVथितय> से बचने के िलए भी तूफान जल वाह नािलय> के िवपथन का ावधान �कया जाएगा।

(ii) अपिशQ िनपटान Eे, के आधार और दीवार> पर गैर-पारगPय लाइ{नग णाली का िनमा%ण। ऐसी अपिशQ संVकरण सुिवधा[ के अविशQ अथवा िमिfत अपिशQ या खतरनाक सामिdय> (जैसे �क ऐरोसोल, Hलीच, पािलश, बैटरी, अपिशQ तेल, प6ट उUपाद और क-टनाशक) के संदषूण वाले अपिशQ को भरने के िलए यु= होने वाले भरण Vथल> के िलए Nयूनतम लाइनर िविनद�श, एक ऐसा िमf अवरोधक होगा जो 1.5 िममी मोटी उ� घनUव वाली पॉलीईथाइलीन (एचडीपीई) िजयो-मेPgेन या िजयो-{सथ+ेटक लाइनर या उसके समतु�य होगा तथा िमwी (िचकनी अथवा शोिधत िमwी) के 90 सेमी के ऊपर होगी तथा इसका पारगPयता गुणांक 1x10 -7 समेी/सेकंड से अिधक नहJ होगा। जल सारणी का अिधकतम Vतर, भिूम भरण Vथल> के िनचले भाग पर उपलHध कराई गई िचकनी अथवा शोिधत िमwी के अवरोधक परत के आधार से कम से कम दो मीटर नीचे होगा।

(iii) िनEालक> के संdहण और शोधन सिहत इनके बंधन के िलए ावधान �कए जाएंगे । शोिधत िनEालक, अनुसूची-II म6 िनsदQ मानक> को पूरा करने के पk चात् पुनच%�?त या उपयोग म6 लाए जाएंगे। अN यथा इN ह6 मलिनया%स लाइन म6 िवम=ु कर �दया जाएगा। �कसी भी हाल म6 िनEालक को खुले वातावरण म6 िवमु= नहJ �कया जाएगा।

(iv) भिूम भरण Eे, से बहने वाले जल को �कसी नाले, धारा, नदी, झील या तालाब म6 वेश करने से रोकने क- �वVथा क- जाएगी। जल बहाव के िनEालक या ठोस अपिशQ के साथ िमिfत होने के मामले म6, समVत िमिfत जल को संबंिधत ािधकरण Bारा शोिधत �कया जाएगा। ड डड ड.

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जल जलजल जल गुणवaा गुणवaागुणवaा गुणवaा मॉ मॉमॉ मॉनीटरी नीटरीनीटरी नीटरी के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड.

..

.- -- -

(i) �कसी भिूम भरण Vथल को Vथािपत करने से पूव%, Eे, म6 भिूम जल गुणवMा के मलूाधार आंकड़ ेएकि,त �कए जाएंगे और उNह6 भिव�य म6 संदभ% के िलए +रकाड% म6 रखा जाएगा। भिूम भरण Vथल क- प+रिध के 50 मीटर के अंदर भिूम जल गुणवMा को वष% म6 िविभ� ऋतु[ अथा%त dी�म, मानसनू और मानसून-प� अविध के दौरान आविधक Kप से मॉनीटर �कया जाएगा ता�क यह सुिनि�त हो सके �क भ-ू जल, Vवीकाय% सीमा से अिधक संदिूषत न हो।

(ii) �कसी भी योजन (पेय जल और {सचाई सिहत) के िलए भिूम भरण Vथल> म6 और उनके आस-पास भिूम जल के उपयोग पर उसक- गुणवMा को सिुनि�त करने के बाद िवचार �कया जाएगा। मॉनीटरी योजन के िलए पेयजल गुणवMा हेतु िन�िलिखत िविनद�श लागू ह>गे, अथा%त् :- ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 ;

;;

;.

..

.सं ससंं सं.

..

.

पैरामीटर पैरामीटरपैरामीटर पैरामीटर आईएस आईएसआईएस आईएस 10500:

10500:10500:

10500:2012 20122012 2012, , , , सं�करण सं�करणसं�करण सं�करण

2.2

2.2 2.2

2.2 (2003 (2003(2003 (2003- -- -09) 09) 09) 09) वांछनीय वांछनीयवांछनीय वांछनीय सीमा सीमासीमा सीमा ( (( (िम6ा िम6ािम6ा िम6ा/ // /ली लीली ली.

..

., , , , पीएच पीएचपीएच पीएच को कोको को छोड़कर छोड़करछोड़कर छोड़कर

(1)

(1)(1)

(1)

(2)

(2)(2)

(2)

(3)

(3)(3)

(3)

(1) आस�िनक

0.01

(2) कैडिमयम

0.01

(3) ?ोिमयम (Cr 6+ के Kप म6 ) 0.05

(4) तांबा

0.05

(5) साइनाइड

0.05

(6) सीसा

0.05

(7) पारा

0.001

(8) िनकल -

(9) नाइWेट, एनओ 3 के Kप म6 45.0

(10) पीएच (pH) 6.5-8.5

(11) लोहा

0.3

(12) कुल कठोरता (सीएसीओ 3 के Kप म6) 300.0

(13) Aलोराइड 250

(14) िवलीन ठोस 500

(15) फेनोिलक यौिगक (सी 6 एच 5 ओएच के Kप म6) 0.001

(16) जVता

5.0

(17) स�फेट (एसओ 4 के Kप म6) 200 च चच च.

..

.

प�रवेशी प�रवेशीप�रवेशी प�रवेशी वायु वायुवायु वायु गुणवaा गुणवaागुणवaा गुणवaा कO कOकO कO मानीटरी मानीटरीमानीटरी मानीटरी के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड.

..

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- -- -

(i) भिूम भरण Vथल पर दगु�ध को कम करने, गैस> को अपVथलीय फैलने से रोकने, पुनवा%िसत भिूम भरण Vथल सतह पर उगाई गई वनVपित को बचाने के िलए गैस संdहण णाली सिहत भिूम भरण गैस िनयं,ण णाली संVथािपत क- जाएगी। भूिम भरण गैस पुन ा%िC को बढ़ाने के िलए गैस संdहण कु[ के साथ आच् छादन णािलय> म6 िजयो मेP gेन के योग पर िवचार �कया जाएगा। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(ii) भिूम भरण Vथल पर िनकलने वाली मीथेन गैस का साNOण, िन� िवVफोटक सीमा (एलईएल) के 25 ितशत से अिधक नहJ होगा।

(iii) �कसी भूिम भरण Vथल पर सdंहण सुिवधा से ाC भिूम भरण गैस का उपयोग �वहाय%ता के अनुसार या तो सीधे तापीय अनु योग> या िवZुत उUपादन म6 �कया जाएगा। अNयथा, भिूम भरण गैस को जला ( दीC) �दया जाएगा और सीध ेवायुमंडल म6 या अवैध Kप से िनकासी के िलए नहJ छोड़ा जाएगा। य�द इसका उपयोग या दीC संभव न हो तो िनि�?य िनकास क- अनुमित दी जाएगी।

(iv) भिूम भरण Vथल पर और इसके आसपास प+रवेशी वायु गुणवMा के िनयिमत Kप से मॉनीटरी क- जाएगी। प+रवेशी वायु गुणवU ता औZोिगक Eे, के िलए केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड% Bारा िविहत मानक> के अनुसार होगी। छ छछ छ.

..

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भिूम भिूमभिूम भिूम भर भरभर भरण णण ण �थल �थल�थल �थल पर परपर पर पौधरोपण पौधरोपणपौधरोपण पौधरोपण के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड.

..

.- -- - तैयार Vथल के ऊपर िन�िलिखत िविनद�श> के अनुसार वनVपितक आवरण बनाया जाएगा, अथा%त् :

(क) Vथानीय Kप से अंगीकृत अखाZ बारहमासी पौध>, जो सूखे तथा अUयिधक तापमान के ितरोधी हa, को उगाया जाएगा;

(ख) पौध ेऐस े जाित के ह>गे �क उनक- जड़6 30 सेमी से अिधक गहरी न ह>। यह शत%, भिूम भरण Vथल के िVथर होने तक लागू रहगेी;

(ग) चयिनत पौध> म6 Nयूनतम पोषक वृिz के साथ Nयून-पोषक िमwी म6 पनपने क- Eमता होगी;

(घ) िमwी के अपरदन को कम करने के िलए पया%C घनUव म6 पौधरोपण �कया जाएगा;

(ड.) रा]य दषूण िनयं,ण बोड� या दषूण िनयं,ण सिमितय> के परामश% से भूिम भरण Vथल क- सीमा के चार> ओर ह+रत Eे, िवकिसत �कए जाएंगे। ज जज ज.

..

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भिूम भिूमभिूम भिूम भरण भरणभरण भरण �थल �थल�थल �थल पर परपर पर पbा.वत* पbा.वत*पbा.वत* पbा.वत* देखरेख देखरेखदेखरेख देखरेख के केके के िलए िलएिलए िलए मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड.

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– –– – ( ((

(1) भूिम भरण Vथल क- बंदी-प� दखेरेख कम से कम पंOह वष� के िलए क- जाएगी और दीघ%कािलक मॉनीटरी या दखेरेख योजना िन�िलिखत से यु= होगी, अथा%त् :- (क) सबस ेऊपरी परत क- अखंडता और भािवता को बनाए रखना, मरPमत करते रहना तथा सबस ेऊपरी परत को अपरदन या अNय कार के नुकसान के जारी रहने और बहने को रोकना;

(ख) अपेEानुसार िनEालक संdहण णाली क- मॉनीटरी करना;

(ग) भरण V थल म6 और इसके आसपास भ-ूजल क- मॉनीटरी करना;

(घ) मानक> के अनुKप भूिम भरण गैस संdहण णाली का अनुरEण और चालन करना।

(2) पंOह वष% क- बंदी-प� मॉनीटरी के बाद बंद पड़ ेभिूम भरण Vथल> के उपयोग पर मानव बVती या अNयथा योग �कए जाने के बारे म6 यह सुिनि�त करने के बाद ही िवचार �कया जाएगा �क गैसीय उUसज%न और िनEालक गुणवMा िव�ेषण, िविनsदQ मानक> के अनुपालन म6 हa और मृदा िVथरता सुिनि�त क- गई ह।ै झ झझ झ.

..

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पहाड़ी पहाड़ीपहाड़ी पहाड़ी �े+W �े+W�े+W �े+W के केके के िलए िलएिलए िलए िवशेष िवशेषिवशेष िवशेष �ावधानW �ावधानW�ावधानW �ावधानW हेतु हेतुहेतु हेतु मानदंड मानदंडमानदंड मानदंड - -- - पहाड़> पर बसे नगर> और शहर> म6 V थानीय ािधकरण Bारा संबंिधत रा]य बोड% या दषूण िनयं,ण सिमित के अनुमोदन से ठोस अपिशQ के अंितम िनपटान के िलए िवकिसत क- गई Vथान-िविशQ पzितयां अपनाई जाएंगी। नगरपािलका ािधकरण जैवअव?मणीय जैिवक अपिशQ को उपयोगी बनाने के िलए संVकरण सुिवधाएं Vथािपत करेगा। गैर-जैवअव?मणीय पुनच%?ण योrय सामिdय> का भ�डारण �कया जाएगा और ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 इN ह6 पुनच%?ण के िलए आविधक Kप स ेभेजा जाएगा। अ�?य और गैर-जैवअव?मणीय अपिशQ का उपयोग, सड़क6 बनाने या पहाड़> पर उपयु= Eे,> क- भराई करने के िलए �कया जाएगा। पहाडी Eे,> म6 पया%C भिूम ाC करने म6 आ रही क+ठनाईय> के कारण सड़क पर िबछाने या भराई के िलए उपयु= न पाए गए अपिशQ का िनपटान मैदानी Eे,> म6 Eे,ीय भरण V थल> म6 �कया जाएगा। ञ ञञ ञ.

..

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पुराने मलबा � थ पुराने मलबा � थपुराने मलबा � थ पुराने मलबा � थलW को बदं और बहाल करना लW को बदं और बहाल करना लW को बदं और बहाल करना लW को बदं और बहाल करना - -- - ठोस अपिश� ट के मलबा V थल िजN ह>ने अपनी Eमता पूरी कर ली ह ै या नए और उपयुA त Kप स ेिडजाइन �कए गए भरण V थल> क- V थापना के बाद िजनम6 अित+रA त अपिश� ट नहJ डाले जाते हa, उN ह6 बंद कर �दया जाना चािहए और िनP निलिखत िवक� प> क- जांच करने के बाद बहाली क- जानी चािहए :

(i) जैव खनन और अपिश� ट संV करण Bारा अपिश� ट को कम करना िजसके बाद नए भरण V थल> या नीचे (ii) के अनुसार आp छादन म6 अविश� ट> को रखा जाएगा।

(ii) dीन हाऊस गैस> के संdहण और चमकाने/उपयोग म6 समथ% बनाने के िलए ठोस अपिश� ट आवरण या िजयो मेP gेन से संव\धत ठोस अपिश� ट आवरण से आp छा�दत �कया जाना।

(iii) ऊपर (ii) के अनुसार अित+रA त उपाय> (जलोढ़ और अN य खुरदरी दानेदार िम+wय> म6) जैसे संदिूषत भू-जल को िनकालने और शोिधत करने के िलए कट-ऑफ वॉल और िन� कष%ण कु[ म6 आp छादन।

(iv) V वीकाय% V तर तक पया%वरणीय भाव को कम करने के िलए उपयुA त कोई अN य पzित। अनुसूची अनुसूचीअनुसूची अनुसूची II IIII II [ [[ [िनयम िनयमिनयम िनयम 1 11 16(1) 6(1)6(1) 6(1), ,, , ( (( (ख खख ख), ),), ), ( (( (ड.)

ड.)ड.)

ड.),16(4) ,16(4),16(4) ,16(4) देख, देख,देख, देख,] ] ] ] ठोस ठोसठोस ठोस अपिश अपिशअपिश अपिशI II I के केके के �सं�करण �सं�करण�सं�करण �सं�करण और औरऔर और शोधन शोधनशोधन शोधन के केके के मानक मानकमानक मानक क कक क.

..

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खाद खादखाद खाद के केके के मानक.

मानक.मानक.

मानक.- -- - अपिश� ट सVं करण सुिवधा[ म6 जैव अव?मणीय अपिश� ट के संV करण हतुे ौZोिग�कय> म6 से एक के Kप म6 कंपो{Vटग शािमल होगा। कंपोV ट संयं, से होने वाले दषूण को रोकने के उ�ेk य स े िनम् निलिखत का पालन �कया जाएगा अथा%त् :

(क) Vथल पर प@चंने वाले जैिवक अपिशQ का आगे के संVकरण से पूव% समुिचत रखरखाव �कया जाएगा। जहा ंतक संभव हो, अपिशQ भ�डारण Eे, ढका @आ होना चािहए। य�द ऐसा भ�डारण खुले म6 �कया गया हो तो िनEालक शोधन और िनपटान सुिवधा तक प@ंचने वाले पंि=बz नाल> म6 िनEालक और सतही जल बहाव को एकि,त करने क- सुिवधा के साथ अपारगPय आधार उपलHध कराया जाना चािहए;

(ख) गंध, मिAखय>, कंृतक>, पEी के खतरे और आग के जोिखम क- बाधा को कम करने के िलए आवkयक सावधािनयां बरती जाएंगी;

(ग) संयं, के gेकडाउन या रखरखाव के मामल ेम6, अपिशQ अंतdा%ही को बंद कर �दया जाएगा और अपिशQ को अVथाई संVकरण Vथल या अVथायी भिूम भरण Vथल> क- �दशा म6 िवपिथत करने क- �वVथा क- जाएगी, िजनका संयं, के ठीक-ठाक हो जाने पर पुन:

संVकरण �कया जाएगा;

(घ) संVकरण सुिवधा स े �?या पूव% और �?या-प� अविशQ> को िनयिमत आधार पर हटा �दया जाएगा और Vथल पर इक~ा नहJ होने �दया जाएगा। पुनच%?ण योrय सामdी, उपयु= िव?ेता[ के मा�यम से भेजी जाएगी। गैर- पुनच%?ण योrय उ� तापजनक अंश> को पृथक �कया जाएगा और सीम6ट संयं,> म6 या िवZुत संयं,> को आरडीएफ उUपादन, सह- संVकरण के िलए भेजा जाएगा। भूिम भरण Vथल> म6 केवल सभी �?या[ के अविशQ भेज ेजाएंगे। 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ड.) अपारगPय आधार के साथ {वtो Eे, उपलHध कराया जाएगा। ऐसा आधार बजरी या ठोस िचकनी िमwी, 50 समेी मोटी, िजसका पारगPयता गुणांक 10 -7 सेमी/सकंेड से कम हो, का बनाया जाएगा। आधार म6 1 स े2 ितशत ढाल होगी और िनEालक या सतही बहाव का संdहण करने के िलए इसक- चार> तरफ नािलय> का घेरा होगा। (च) प+रवेशी वायु गुणवMा क- िनयिमत Kप से मॉनीटरी क- जाएगी। संVकरण संयं, क- बाहरी दीवार पर या नीचे क- हवा क- �दशा म6 गंध क- समVया क- भी िनयिमत Kप से जांच क- जाएगी। (छ) नमी बनाए रखने के िलए खाद संयं, म6 िनEालक को पुन:प+रचािलत �कया जाएगा। (ज) अंितम उUपाद खाद, समय-समय पर अिधसूिचत उव%रक िनयं,ण आदशे के अंतग%त िविनsदQ मानक> के अनुसार होगा। (झ) खाद का सुरिEत अनु योग सुिनि�त करने हतुे खाद गुणवMा के िलए िन�िलिखत िविनद�श> को पूरा �कया जाएगा, अथा%त् :- पैरामीटर पैरामीटरपैरामीटर पैरामीटर जैिवक जैिवकजैिवक जैिवक खाद खादखाद खाद ( (( (एफसीओ एफसीओएफसीओ एफसीओ 2009) 2009)2009) 2009) फॉ�फेट फॉ�फेटफॉ�फेट फॉ�फेट संपd संपdसंपd संपd जै जैजै जैिवक िवकिवक िवक खाद खादखाद खाद ( (( (एफसीओ एफसीओएफसीओ एफसीओ 2013) 2013)2013) 2013) ( (( (1 11 1) )) ) ( (( (2 22 2) )) ) ( (( (3 33 3) )) ) आस�िनक (िमdा/�कdा) 10.00 10.00 कैडिमयम (िमdा/�कdा) 5.00 5.00 ?ोिमयम (िमdा/�कdा) 50.00 50.00 तांबा (िमdा/�कdा) 300.00 300.00 सीसा (िमdा/�कdा) 100.00 100.00 पारा (िमdा/�कdा) 0.15 0.15 िनकल (िमdा/�कdा) 50.00 50.00 जVता (िमdा/�कdा) 1000.00 1000.00 सी/एन अनुपात <20 20:1 से कम पीएच (pH) 6.5-7.5 (1:5 घोल) अिधकतम 6.7 नमी, भार का ितशत, अिधकतम 15.0-25.0 25.0 थोक घनUव (dाम/सेमी 3 ) <1.0 1.6 से कम कुल जैिवक काब%न, भार Bारा ितशत, Nयूनतम

12.0 7.9 कुल नाइWोजन (एन के Kप म6), भार Bारा ितशत, Nयूनतम

0.8 0.4 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 कुल फॉVफेट (पी2ओ5 के Kप म6) भार Bारा ितशत, Nयूनतम

0.4 10.4 कुल पोटेिशयम (के 2 ओ के Kप म6), भार Bारा ितशत, Nयूनतम

0.4 - रंग गहरे भूरे स ेकाल ेतक - गंध बदबू क- अनुपिVथित - कण आकार कम से कम 90% सामdी, 4.0 िममी आईएस छलनी स े होकर गुजरनी चािहए कम स े कम 90% सामdी,

4.0 िममी आईएस छलनी से होकर गुजरनी चािहए वाहकUव (डीएसएम-1 के Kप म6), से कम

4.0 8.2 *उपरो= किथत संकेNOण सीमा[ से अिधक वाली खाद (अंितम उUपाद) का उपयोग खाZ फसल> के िलए नहJ �कया जाएगा। तथािप, इसका उपयोग खाZ फसल> को उगाने से िभ� योजन> के िलए �कया जा सकता ह।ै ख खख ख.

..

.

शोिधत शोिधतशोिधत शोिधत िन�ालकW िन�ालकWिन�ालकW िन�ालकW के केके के िलए िलएिलए िलए मानक.

मानक.मानक.

मानक.

- -- - शोिधत िनEालक> के िनपटान म6 िन�िलिखत मानक> का पालन �कया जाएगा, अथा%त्:- ;

;;

;.

..

.सं संसं सं.

..

.

मापदंड मापदंडमापदंड मापदंड मानक मानकमानक मानक ( (( (िनपटान िनपटानिनपटान िनपटान का काका का तरीका तरीकातरीका तरीका) )) ) अंतद_शीय अंतद_शीयअंतद_शीय अंतद_शीय सतही सतहीसतही सतही जल जलजल जल साव:जिनक साव:जिनकसाव:जिनक साव:जिनक सीवर सीवरसीवर सीवर भिूम भिूमभिूम भिूम िनपटान िनपटानिनपटान िनपटान

(1) (2) (3) (4) (5)

1. िनलंिबत ठोस, िमdा/ली, अिधकतम 100 600 200

2. िवलीन ठोस (अजैिवक), िमdा/ली, अिधकतम 2100 2100 2100

3. पीएच (ph) मान 5.5 से 9.0 5.5 स े9.0 5.5 से 9.0

4. अमोिनकल नाइWोजन (एन के Kप म6) िमdा/ली., अिधकतम 50 50 --

5. कुल के�डाल नाइWोजन (एन के Kप म6) िमdा/ली, अिधकतम 100 -- -- 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

6. जैव रासायिनक ऑAसीजन मांग (27 0 से.

पर 3 �दन) अिधकतम (िमdा/ली) 30 350 100

7. रासायिनक ऑAसीजन मांग, िमdा/ली, अिधकतम 250 -- --

8. आस�िनक (एएस के Kप म6), िमdा/ ली, अिधकतम

0.2 0.2 0.2

9. पारा (एचजी के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

0.01 0.01 --

10. सीसा (पीबी के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

0.1 1.0 --

11. कैडिमयम (सीडी के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

2.0 1.0 --

12. कुल ?ोिमयम (सीआर के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

2.0 2.0 --

13. तांबा (सीयू के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

3.0 3.0 --

14. जVता ((जेडएन के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

5.0 15 --

15. िनकल (एनआई के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

3.0 3.0 --

16. साइनाइड (सीएन के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

0.2 2.0 0.2

17. Aलोराइड (सीएल के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम 1000 1000 600

18. �लोराइड (एफ के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

2.0 1.5 --

19. फेनोिलक यौिगक (सी 6 एच 5 ओएच के Kप म6), िमdा/ली, अिधकतम

1.0 5.0 -- नोट : आंत+रक सतही जल-िनकाय> म6 शोिधत िनEालक> को बहाते समय, बहाए जाने वाल ेिनEालक> क- मा,ा और ाC करने वाले जल िनकाय म6 उपलHध िमिfत जल क- मा,ा पर उिचत Kप से �यान �दया जाएगा । ग गग ग.

..

.

भ�मीकरण भ�मीकरणभ�मीकरण भ�मीकरण के केके के मानक मानकमानक मानक :

::

:

ठोस अपिश� ट शोधन/िनपटान सिुवधा म6 भV मक>/ताप ौZोिग�कय> स ेहोने वाले उU सज%न म6 िनP निलिखत मानक> का अनुपालन �कया जाएगा, अथा%त् :

: :

:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 मानद`ड मानद`डमानद`ड मानद`ड उ.सज:न उ.सज:नउ.सज:न उ.सज:न मानक मानकमानक मानक

(1) (2) (3) िविवe िविवeिविवe िविवe- -- -कण कणकण कण 50 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै एचसीएल एचसीएलएचसीएल एचसीएल 50 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै एसओ एसओएसओ एसओ2 22 2 200 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै सीओ सीओसीओ सीओ 100 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै 50 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% दिैनक औसत मान से ह ै कुल कुलकुल कुल जैिवक जैिवकजैिवक जैिवक काब:न काब:नकाब:न काब:न 20 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै एचएफ एचएफएचएफ एचएफ 4 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै एनओएPस एनओएPसएनओएPस एनओएPस ( (( (एनओ एनओएनओ एनओ2 2 2 2 के केके के �प �प�प �प म, म,म, म, ge gege ge एनओ एनओएनओ एनओ और औरऔर और एनओ एनओएनओ एनओ2) 2)2) 2) 400 िमdा/एनएम 3 मानक का अथ% आध ेघंटे के औसत मान से ह ै कुल कुलकुल कुल डाइ डाइडाइ डाइऑ ऑऑ ऑिPसन िPसनिPसन िPसन और औरऔर और hयूरन hयूरनhयूरन hयूरन

0.1 एनजी टीईAयू/एनएम 3 मानक का अथ% 6-8 घंटे के नमनेू स े ह।ै कृपया कुल िवषाA त समतु�यता ाC करने के िलए िवषाA त समतु�यता मान> हतुे 17 संबंिधत सम कारी वVतु के �दशािनद�श> का संदभ% ल6। सीडी सीडीसीडी सीडी+ ++ +टीएच टीएचटीएच टीएच+ ++ +उनके उनकेउनके उनके यौिगक यौिगकयौिगक यौिगक

0.05 एमजी/एनएम 3 मानक का अथ% 30 िमनट और 8 घंटे के बीच कहJ भी नमूना िलए गए समय से ह।ै एचजी एचजीएचजी एचजी और औरऔर और इसके इसकेइसके इसके यौिगक यौिगकयौिगक यौिगक

0.05 एमजी/एनएम 3 मानक का अथ% 30 िमनट और 8 घंटे के बीच कहJ भी नमूना िलए गए समय से ह।ै एसबी एसबीएसबी एसबी+ ++ +एएस एएसएएस एएस+ ++ +पीबी पीबीपीबी पीबी+ ++ +सीआर सीआरसीआर सीआर+ ++ + सीओ सीओसीओ सीओ+ ++ +सीयू सीयूसीयू सीयू+ ++ +एमएन एमएनएमएन एमएन+ ++ +एनआई एनआईएनआई एनआई+ ++ +वी वीवी वी+ ++ + उनके उनकेउनके उनके यौिगक यौिगकयौिगक यौिगक

0.5 एमजी/एनएम 3 मानक का अथ% 30 िमनट और 8 घंटे के बीच कहJ भी नमूना िलए गए समय से ह।ै नोट नोटनोट नोट :

: :

: सभी मान> म6 शु�क आधार पर 11% ऑAसीजन तक शुिz क- गई ह।ै �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पणी णीणी णी :

::

:

(क) उपरो= उUसज%न सीमा[ को ाC करने के िलए भVमीकरण यं, के साथ उपयु= कार के िडजाइन �कए गए दषूण िनयं,ण उपकरण संVथािपत या पुन:संयोिजत �कए जाएंगे। (ख) भVमीकृत �कए जाने वाले अपिशQ को �कसी Aलोरीनयु= क-टाणुनाशक के साथ रासायिनक तरीके से शोिधत नहJ �कया जाएगा। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ग) Aलोरीनयु= LलािVटक के भV मीकरण को दो वष� के अंदर ?मबz Kप स ेसमाL त �कया जाएगा। (घ) य�द भVमीकरण राख म6 िवषाA त धातु[ क- सांOता समय-समय पर यथासंशोिधत प+रसकंटमय अपिशQ ( बंधन, हथालन और सीमा-पारीय सचंलन) िनयम, 2008 म6 यथािविनsदQ सीमा[ से अिधक हो तो ऐसे राख को प+रसकंटमय अपिश� ट शोधन, भंडारण और िनपटान सुिवधा को भेजा जाएगा। (ड.) भVमीकरण-यं, म6 इ�धन के Kप म6 केवल एलडीओ, एलएसएचएस, डीजल, बायोमास, कोयला, एलएनजी, सीएनजी, आरडीएफ और बायोगैस जैसे िन� स�फर इ�धन का ही योग �कया जाएगा। (च) अधोवायु गैस म6 सीओ2 संकेNOण 7% स ेअिधक नहJ होगा। (छ) ि�वन चैPबर भVमीकरण-यं,> म6 सभी सुिवधाएं इस कार से िडजाइन क- जाएंगी �क िBतीय ]वलन चैPबर म6 950 º से. के Nयूनतम तापमान को ाC करने के िलए और 2 (दो) सेकंड से अिधक के िBतीय ]वलन चैPबर म6 गैस रह सके। (ज) भVमीकरण संयं, (दहन चैP बर) ऐस ेतापमान, अवधारण समय और िवEोभ के साथ प+रचािलत �कए जाएंगे ता�क लावा और तलहटी राख> म6 कुल जैिवक काब%न (टीओसी) तUव को 3% स ेकम �कया जा सके या ]वलन पर उनक- Eित सूखे वजन के 5% से कम हो। (झ) V थल> से िनकलने वाली गंध का बंधन केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड% Bारा समय-समय पर जारी माग%दश� िसzांत> के साथ �कया जाएगा। � �� ��प �प�प �प - -- -I [ [[ [िनयम िनयमिनयम िनयम 1 11 15 55 5 ( (( (म) )) ), ,, , 16(1)( 16(1)(16(1)( 16(1)(ग) ग)ग) ग), ,, , 21(3) देख, 21(3) देख,21(3) देख, 21(3) देख,] ]] ] ठोस ठोसठोस ठोस अपिशI अपिशIअपिशI अपिशI के केके के �स�ंकरण �स�ंकरण�स�ंकरण �स�ंकरण/ // /पुनच:;ण पुनच:;णपुनच:;ण पुनच:;ण/ // /शोधन शोधनशोधन शोधन और औरऔर और िनपटान िनपटानिनपटान िनपटान के केके के िलए िलएिलए िलए ठोस ठोसठोस ठोस अपिशI अपिशIअपिशI अपिशI �बधंन �बधंन �बधंन �बधंन िनयमW िनयमWिनयमW िनयमW के केके के अंतग:त अंतग:तअंतग:त अंतग:त �ािधकार �ािधकार�ािधकार �ािधकार �ा> �ा>�ा> �ा> करने करनेकरने करने के केके के िलए िलएिलए िलए आवेदन आवेदनआवेदन आवेदन सेवा म6, ....................... के सदVय सिचव रा]य दषूण िनयं,ण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित महोदय, मa/हम ठोस अपिशQ के संVकरण, पुनच%?ण, शोधन और िनपटान के िलए ठोस अपिशQ िनयम, 2016 के अंतग%त ािधकार के िलए एतददारा आवेदन करता �/ँकरते हa।

1.

उनके/सुिवधा के चालक Bारा िनयु= Vथानीय िनकाय/अिभकरण का नाम

2.

प,ाचार का पता दरूभाष सं.

फैAस स.ं ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 ई-मले

3.

नोडल अिधकारी और पदनाम ( संVकरण/शोधन या िनपटान सुिवधा के चालन के िलए उMरदायी Vथानीय िनकाय या अिभकरण Bारा ािधकृत अिधकारी)

4.

सुिवधा क- Vथापना करने और चालन के िलए अपेिEत ािधकार (कृपया िनशान लगाएं) i. अपिशQ संVकरण ii. पुनच%?ण iii. शोधन iv. भिूम भरण Vथल पर िनपटान

5.

इन दVतावेज> क- ितया ंसंल� कर6 i. Vथल Vवीकृित (Vथानीय ािधकरण) ii. पया%वरणीय Vवीकृित का माण iii. Vथापना के िलए अनुमित iv. नगरपािलका ािधकरण और चालन अिभकरण के बीच करार v. प+रयोजना म6 िनवेश और अपेिEत आय

6. ठोस ठोसठोस ठोस अपिशI अपिशIअपिशI अपिशI का काका का �सं�करण �सं�करण�सं�करण �सं�करण/ // /पुनच:;ण पुनच:;णपुनच:;ण पुनच:;ण/ // /शोधन शोधनशोधन शोधन i.

ित�दन संVक+रत अपिशQ क- कुल मा,ा क) पुनच%�?त �कए जाने वाले अपिशQ क- मा,ा ख) शोिधत �कए जाने वाले अपिशQ क- मा,ा ग) भिूमभरण Vथल म6 िनपटाए जाने वाले अपिशQ क- मा,ा ii.

संVक+रत अपिशQ के िलए उपयोिगता काय%?म (उUपाद उपयोग) iii. िनपटान के िलए काय%-पzित (Hयौरा संल� कर6) क) िनEालक क- मा,ा ख) िनEालक के िलए शोधन ौZोिगक- iv. पया%वरणीय दषूण के िनवारण और िनयं,ण के िलए �कए जाने वाले उपाय v. संयं, म6 काय%रत कम%कार> क- सुरEा के िलए �कए जाने वाले उपाय vi. ठोस अपिशQ संVकरण/पुनच%?ण/शोधन/ 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िनपटान सिुवधा संबंधी Hयौरा (संल� �कया जाए)

7.

ठोस ठोसठोस ठोस अपिशI अपिशIअपिशI अपिशI का काका का िनपटान िनपटानिनपटान िनपटान अिभcात Vथल> क- सं�या ित�दन िनपटाए जाने वाले अपिशQ क- मा,ा Vथल चयन के िलए अपनाई गई काय%-पzित या मानद�ड का Hयौरा (सलं� कर6) चालन के अंतग%त िवZमान Vथल का Hयौरा भूिम भरण क- काय%-पzित और चालनाUक Hयौरा पया%वरणीय दषूण को रोकने के िलए �कए गए उपाय

8.

कोई अN य सूचना हVताEर :.........

पदनाम ...........

तारीख :

Vथान :

�jप �jप�jप �jप- -- -II [ [[ [िनयम 16(1)(ड.) देख, िनयम 16(1)(ड.) देख,िनयम 16(1)(ड.) देख, िनयम 16(1)(ड.) देख,] ] ] ] �ािधकार जारी करने के िलए �प+ �ािधकार जारी करने के िलए �प+ �ािधकार जारी करने के िलए �प+ �ािधकार जारी करने के िलए �प+ फाइल सं. : _________ �दनांक : ____________ �ािधकार स.ं :

�ािधकार स.ं :�ािधकार स.ं :

�ािधकार स.ं :

____________ सेवा म6, ______________ ______________ ______________ ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 संदभ% : आपका आवेदन स.ं _____________________ �दनांक ____________ _______ रा] य दषूण िनयं,ण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित Bारा V ताव का परीEण करने के पk चात _______ को िजनका शासिनक काया%लय _______ म6 ह,ै पर अपिश� ट संV करण/पुनच%?ण/शोधन/ िनपटान सुिवधा V थािपत और चािलत करने के िलए ािधकृत �कया जाता ह।ै यह ािधकार ठोस अपिश� ट के संV करण, पनुच%?ण, शोधन और िनपटान के िलए सुिवधा के चालन हतुे दान �कया जाता ह।ै यह ािधकार नीच ेउि�लिखत िनबंधन एवं शत� और इन िनयम> म6 अN यथा यथािनsद� ट ऐसी शत� और इन िनयम> के अंतग%त अनुसूिचय> I और II म6 िविनधा%+रत मानक> के अ� यधीन ह।ै _______ रा] य दषूण िनय,ंण बोड%/संघ रा] य Eे, दषूण िनयं,ण सिमित Bारा �कसी भी समय, ािधकार के अंतग%त लागू �कसी शत% को र� �कया जा सकता ह ैऔर इसक- िलिखत सूचना दी जाएगी। ठोस अपिश� ट बंधन िनयम, 2016 के उपबंध का उ� लंघन होने पर पया%वरण (संरEण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) के दडंाU मक उपबंध लागू ह>गे। �दनांक :

V थान :

(सदV य सिचव) रा] य दषूण िनयं,ण बोड%/संघ रा] य Eे, दषूण िनयं,ण सिमित (हV ताEर और पदनाम) �jप �jप�jप �jप- -- -III [ [[ [िनयम 19(6) िनयम 19(6)िनयम 19(6) िनयम 19(6), ,, , 24(1) देख, 24(1) देख,24(1) देख, 24(1) देख,] ]] ] सुिवधा के �चालक 5ारा � था सुिवधा के �चालक 5ारा � थासुिवधा के �चालक 5ारा � था सुिवधा के �चालक 5ारा � थानीय िनकाय को �� तु नीय िनकाय को �� तुनीय िनकाय को �� तु नीय िनकाय को �� तुत 2कए जाने के िलए वाDषक �रपोट: का �प+ त 2कए जाने के िलए वाDषक �रपोट: का �प+ त 2कए जाने के िलए वाDषक �रपोट: का �प+ त 2कए जाने के िलए वाDषक �रपोट: का �प+

1. शहर/नगर का नाम

2. जनसं� या

3. Eे,फल वग% �कलो मीटर म6

4. स् थानीय िनकाय का नाम और पता दरूभाष सं.

फैA स ई-मेल :

5. सुिवधा के चालक का नाम और पता

6. सुिवधा के भारी अिधकारी का नाम दरूभाष सं.

फैA स ई-मेल :

34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

7. शहर/नगर म6 प+रवार> क- सं� या शहर म6 गैर आवासीय प+रसर> क- सं� या शहर/नगर म6 चुनाव/ शासिनक वाड� क- सं� या

8. ठोस अपिश� ट क- मा,ा ित �दन V थानीय िनकाय के Eे, म6 उU पN न ठोस अपिश� ट क- अनुमािनत मा,ा मी+Wक टन म6 /टीपीडी ित�दन संdिहत ठोस अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी ित�दन संdिहत ित < यि= अपिश� ट /dा./�दन संसकृत ठोस अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी भरण V थल पर िनपटान �कए गए ठोस अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी

9. ठोस अपिश� ट बंधन सेवा क- िVथित qोत पर अपिश� ट का पृथA करण और भंडारण हां/नहJ A या घरेलू/वािणि]यक/संV थागत िबन> म6 qोत पर ठोस अपिश� ट का भंडारण �कया जाता ह,ै य�द हां % घरेलू िबन> म6 qोत पर अपिश� ट के भंडारण क- घरेलू रीित क- ितशतता % वािणि]यक/संV थागत िबन> म6 qोत पर अपिश� ट का गैर आवासीय प+रसर> म6 भंडारण करने क- ितशतता % गिलय> म6 घर> के ठोस अपिश� ट का िनपटान करने या फ6 कने क- ितशतता % गिलय> म6 गैर आवासीय प+रसर> के ठोस अपिश� ट का िनपटान करने या फ6 कने क- ितशतता % A या ठोस अपिश� ट को qोत पर पृथककृत V वKप म6 भंडा+रत �कया जाता ह ै हां/नहJ य�द हां, तो qोत पर अपिश� ट का पृथककरण करने वाले प+रसर> क- ितशतता % ठोस अपिश� ट का घर-घर जाकर संdहण A या शहर/नगर म6 ठोस अपिश� ट का घर-घर जाकर संdहण �कया जाता ह ै हां/नहJ य�द हां, तो अपिश� ट के घर-घर जाकर संdहण �कए जाने म6 शािमल वाड� क- सं� या शािमल �कए गए घर> क- सं� या शािमल �कए गए वािणि]यक संV थापना[, होटल>, रेV तरा[, शैिEक संV था[/काया%लय इU या�द सिहत गैर आवासीय प+रसर> क- स�ं या िनP न के मा� यम से घर-घर जाकर संdहण �कए जाने म6 शािमल आवासीय और गैर आवासीय प+रसर> क- ितशतता :

मोटरकृत वाहन कंटेनरकृत ितपिहया साइ�कल/हaड काट% अN य साधन ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 % % % य�द नहJ, तो संdहण म6 अपनाई गई ाथिमक पzित गिलय> म6 झाडू लगाया जाना शहर म6 सड़क>, गिलय>, लेन>, बाइलने> क- लP बाई िजनक- सफाई �कए जाने क- आवk यकता ह ै �क.मी.

गली म6 झाडू लगाए जाने क- बारंबारता और लाभािNवत जनसं� या क- ितशतता बारंबारता रोजाना एकांतर �दवस पर सL ताह म6 दो बार कभी- कभी लाभािNवत जनस�ं या क- ितशतता युA त साधन हाथ से झाडू लगाया जाना यांि,क Kप से झाडू लगाया जाना A या सफाई कम%चा+रय> Bारा लंबी हaडल वाले झाडू का योग �कया जाता ह ै A या U येक सफाई कम%चारी को अपिश� ट का संdहण करन े के िलए हaडकाट%/ितपिहया साइ�कल दी जाती ह ै A या हaडकाट%/ितपिहया साइ�कल म6 कंटेनर लगा ह ै A या संdहण का साधन योग �कए गए संdहण/अपिश� ट भंडारण के कंटेनर> समकािलक ह ै % % हां/नही हां/नही हां/नही हां/नही िBतीयक अपिश� ट भंडारण सुिवधाएं शहर/नगर म6 अपिश� ट भंडारण िडपो क- सं� या और कार खुले अपिश� ट भंडारण V थल िचनाई �कए गए िबन स�ं या Eमता घन मीटर म6 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सीम6ट कं?-ट िस{लडर के िबन ढलाव/ढ़के @ए कE/V थान ढ़के @ए धातु/L लािVटक के कंटेनर

1.1 घन मीटर तक के िबन 2 स े5 घन मीटर के िबन 5 घन मीटर से बड़ ेकंटेनर िबन रिहत शहर िबन/जनसं� या अनुपात अपिश� ट भंडारण िडपो का वाड%वार िववरण (संलr न कर6) :

वाड% सं. :

Eे,फल :

जनसं� या :

रखे @ए िबन> क- सं� या रखे गए िबन> का कुल आयतन अपिश� ट भंडारण सुिवधा[ क- कुल भंडारण Eमता घन मीटर म6 अपिश� ट भंडारण िडपो म6 ित�दन वाV तिवक Kप से भंडा+रत कुल अपिश� ट िडपो स ेअपिश� ट के संdहण क- बारंबारता बताएं साफ �कए गए िबन> क- सं� या बारंबारता िबन> क- सं� या ित�दन एकांतर �दवस सL ताह म6 दो बार सL ताह म6 एक बार कभी-कभी A या भंडारण िडपो म6 पृथA कृत अपिश� ट को हरे, नीले और काले िबन> म6 भंडार करके रखने क- सुिवधा ह ै हां/नहJ (य�द हां तो िववरण द6) हरे िबन> क- सं� या :

नीले िबन> क- सं� या :

काल ेिबन> क- सं� या :

भंडारण िडपो से ठोस अपिश� ट उठाने का काय% हाथ से �कया जाता ह ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37 या यांि,क तरीके से?

ितशत बताएं ठोस अपिश� ट को हाथ से उठाए जाने क- ितशतता याि,क तरीके से उठाने क- ितशतता % % य�द यांि,क ह ैतो युA त पzित का V प� ट उ� लेख कर6 �ंट-एंड लोडर/टॉप लोडर A या ठोस अपिश� ट को घर-घर से उठाया जाता ह ै और पृथककृत V वKप म6 सीधे शोधन संयं, तक भेजा जाता ह ै हां/नहJ (य�द हां तो V प� ट उ� लेख कर6) ित�दन अपिश� ट का प+रवहन योग �कए गए वाहन> का कार और सं� या (कृपया +टक कर6 या जोड़6) अपिश� ट का प+रवहन करने म6 लगाए गए फेर> क- सं� या पशु गाड़ी WैA टर नॉन टी{पग Wक टी{पग Wक डP पर L लेसर अविश� ट संdाहक कP पैA टर अN य जेसीबी - लोडर अपिश� ट के प+रवहन क- बारंबारता बारंबारता प+रवहन �कए गए अपिश� ट का ितशत ित�दन एकांतर �दवस पर सL ताह म6 दो बार सL ताह म6 एक बार कभी-कभी U येक �दन प+रवहन �कए गए अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी ित�दन प+रवहन �कए गए कुल अपिश� ट क- ितशतता % योग क- गई अपिश� ट शोधन ौZोिग�कयां A या ठोस अपिश� ट का संV करण �कया जाता ह ै हां/नहJ 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] य�द हा,ं तो ित�दन संV करण �कए गए अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी अपिश� ट संV करण के िलए V थानीय िनकाय के पास उपलH ध भिूम (हAे टेयर म6) अपिश� ट संV करण के िलए वत%मान म6 युA त भूिम चालनरत ठोस अपिश� ट संV करण सुिवधाएं िनमा%णाधीन ठोस अपिश� ट सVं करण सुिवधाएं शहर/नगर क- सीमा से संV करण सुिवधा[ क- दरूी अपनाई गई ौZोिग�कय> का िववरण कंपो{Vटग संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा वम� कंपो{Vटग संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा बायो-िमथेनेशन संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा अविश� ट जिनत Iधन संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा अपिश� ट से ऊजा% ौZोिगक- जैसे �क भ� मीकरण, गैसीकरण, पाइरोलेिसस या कोई अN य ौZोिगक- (िववरण द6) संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा सह- संV करण संV करण क- गई कp ची सामdी सीम6ट संयं, को आपू\तत दहनशील अपिश� ट ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39 ठोस अपिश� ट आधा+रत िवZुत संयं,> को आपू\तत दहनशील अपिश� ट अN य मा,ा ठोस अपिश� ट िनपटान सुिवधाएं V थानीय िनकाय के पास उपलH ध मलबा V थल> क- सं� या V थानीय िनकाय के पास उपलH ध V वाV y यकर भरण V थल> क- स�ं या अपिश� ट के िनपटान हतुे उपलH ध ऐसे U येक V थल का Eे,फल अपिश� ट के िनपटान के िलए वत%मान म6 युA त भिूम का Eे,फल शहर/नगर से मलबा V थल/भरण सुिवधा क- दरूी �क.मी.

िनकटतम वसावट से दरूी �क.मी.

जल िनकाय से दरूी �क.मी.

रा] य/रा� Wीय राजमाग% से दरूी �क.मी.

िवमानपU तन से दरूी �क.मी.

महU वपूण% धा\मक V थल> या ऐितहािसक V मारक से दरूी �क.मी.

A या यह बाढ़ संभािवत Eे, म6 पड़ता ह ै हां/नहJ A या यह भूकंप संभािवत Eे, म6 पड़ता ह ै हां/नहJ U येक �दन भरण म6 डाले गए अपिश� ट क- मा,ा टीपीडी A या भरण V थल को घरेा गया ह ै हां/नहJ A या V थल पर रोशनी क- सुिवधा उपलH ध ह ै हां/नहJ A या धम%कांटा सिुवधा उपलH ध ह ै हां/नहJ भरण V थल पर युA त वाहन और उपकरण (V प� ट कर6) उपलH ध बुलडोजर, कP पैA टर इU या�द भरण V थल पर िनयोिजत जनशिAU ा हां/नहJ (य�द हां तो िववरण सलंr न कर6) A या ढ़कने का काम दिैनक आधार पर �कया जाता ह ै हां/नहJ य�द नहJ, तो भरण V थल पर जमा अपिश� ट को ढ़कने क- बारंबारता ढ़कने के िलए युA त सामdी A या ढ़कने क- पया%L त सामdी उपलH ध ह ै हां/नहJ A या गैस िनकलने क- < यवV था क- गई है हां/नहJ (य�द हां, तो तकनीक- डाटा शीट संलr न कर6) िनEालन संdहण का ावधान हां/नहJ (य�द हां, तो तकनीक- डाटा शीट संलr न कर6)

10. A या शहर म6 ठोस अपिश� ट बंधन पzितय> म6 सुधार लाने के िलए हां/नहJ 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] काय%योजना बनाई गई ह ै (य�द हां, तो तकनीक- डाटा शीट संलr न कर6)

11. िनP न के िलए कौन से पृथक ावधान �कए गए हa :

डयेरी स ेसंबंिधत काय%कलाप :

बूचड़खाने के अपिश� ट :

िनमा%ण एवं िव� वंस अपिश� ट (िनमा%ण मलबा) :

V ताव>, उठाए गए कदम> के संबंध म6 िववरण सलंr न कर6 हां/नहJ हां/नहJ हां/नहJ

12. पk च संवृिM योजना का िववरण योजना संलr न कर6

13. �कतनी मिलन बिVतय> का िनधा%रण �कया गया है और A या इनम6 ठोस अपिश� ट बंधन सुिवधाएं उपलH ध कराई गई हa :

हां/नहJ (य�द हां, तो िववरण संलr न कर6)

14. गली म6 झाडू लगाने, अपिश� ट के िBतीयक भंडारण, प+रवहन, संV करण और िनपटान सिहत संdहण के िलए ठेकेदार/+रयायतdाही क- िनयोिजत जनशि= का िववरण द6

15. इन िनयम> के ावधान> का अनुपालन करने म6 V थानीय िनकाय Bारा महसूस क- जा रही क+ठनाइय> का संEेप म6 उ� लेख कर6

16. ठोस अपिश� ट से संबंिधत समV या से िनपटने के िलए �कसी अिभनव िवचार का संEेप म6 उ� लेख कर6 िजसे अN य V थानीय िनकाय> Bारा अपनाया जा सके चालक के हV ताEर तारीख :

V थान :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 41 �jप �jप�jप �jप- -- -IV IVIV IV [ [[ [िनयम 15 (यक), 24(2) देख, िनयम 15 (यक), 24(2) देख,िनयम 15 (यक), 24(2) देख, िनयम 15 (यक), 24(2) देख,] ]] ] � था � था� था � थानीय नीयनीय नीय िनकाय 5ारा �� तु िनकाय 5ारा �� तुिनकाय 5ारा �� तु िनकाय 5ारा �� तुत 2कए जाने के िलए ठोस अपिश$ ट त 2कए जाने के िलए ठोस अपिश$ टत 2कए जाने के िलए ठोस अपिश$ ट त 2कए जाने के िलए ठोस अपिश$ ट �बंधन संबंधी �बंधन संबंधी �बंधन संबंधी �बंधन संबंधी वाDषक �रपोट: का �ा�प वाDषक �रपोट: का �ा�प वाDषक �रपोट: का �ा�प वाDषक �रपोट: का �ा�प कैल,डर वष:

कैल,डर वष: कैल,डर वष:

कैल,डर वष:

�रपोट: �� तु �रपोट: �� तु�रपोट: �� तु �रपोट: �� तुत करन ेकO तारीख त करन ेकO तारीख त करन ेकO तारीख त करन ेकO तारीख

1. शहर/नगर का नाम

2. जनस�ं या

3. Eे,फल वग% �कलो मीटर म6

4. V थानीय िनकाय का नाम और पता दरूभाष सं.

फैA स ई-मेल :

5. ठोस अपिश� ट बंधन (वेV टेम) से संबंिधत भारी अिधकारी का नाम दरूभाष सं.

फैA स ई-मेल :

6. शहर/नगर म6 प+रवार> क- सं� या शहर म6 गैर आवासीय प+रसर> क- सं� या शहर/नगर म6 चुनाव/ शासिनक वाड� क- सं� या

7. ठोस अपिश� ट क- मा,ा ित �दन V थानीय िनकाय के Eे, म6 उU पN न ठोस अपिश� ट क- अनुमािनत मा,ा मी+Wक टन म6 /टीपीडी ित�दन संdिहत ठोस अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी ित�दन संdिहत ित < यि= अपिश� ट /dा./�दन संसकृत ठोस अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी मलबा V थल/भरण V थल पर िनपटान �कए गए ठोस अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी

8. ठोस अपिश� ट बंधन सेवा क- िVथित qोत पर अपिश� ट का पृथA करण और भंडारण A या घरेलू/वािणि]यक/संV थागत िबन> म6 qोत पर ठोस अपिशष् ट का भंडारण �कया जाता ह,ै य�द हां हां/नहJ 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] घरेलू िबन> म6 qोत पर अपिश� ट के भंडारण क- घरेलू रीित क- ितशतता % वािणि]यक/संV थागत िबन> म6 qोत पर अपिश� ट का गैर आवासीय प+रसर> म6 भंडारण करने क- ितशतता % गिलय> म6 घर> के ठोस अपिशष् ट का िनपटान करने या फ6 कने क- ितशतता % गिलय> म6 गैर आवासीय प+रसर> के ठोस अपिश� ट का िनपटान करने या फ6 कने क- ितशतता % ठोस अपिश� ट का घर-घर जाकर संdहण A या शहर/नगर म6 ठोस अपिश� ट का घर-घर जाकर संdहण �कया जाता ह ै हां/नहJ य�द हां, तो अपिश� ट के घर-घर जाकर संdहण �कए जाने म6 शािमल वाड� क- सं� या शािमल �कए गए घर> क- स�ं या शािमल �कए गए वािणि]यक संV थापना[, होटल>, रेV तरा[, शिैEक संV था[/काया%लय इU या�द सिहत गैर आवासीय प+रसर> क- सं� या िनP न के मा� यम से घर-घर जाकर संdहण �कए जाने म6 शािमल आवासीय और गैर आवासीय प+रसर> क- ितशतता :

मोटरकृत वाहन कंटेनरकृत ितपिहया साइ�कल/हaड काट% अN य साधन % % % य�द नहJ, तो संdहण म6 अपनाई गई ाथिमक पzित गिलय> म6 झाडू लगाया जाना शहर म6 सड़क>, गिलय>, लेन>, बाइलने> क- लP बाई िजनक- सफाई �कए जाने क- आवk यकता ह ै �क.मी.

गली म6 झाडू लगाए जाने क- बारंबारता और लाभािNवत जनस�ं या क- ितशतता बारंबारता रोजाना एकांतर �दवस पर सL ताह म6 दो बार कभी- कभी लाभािNवत जनस�ं या क- ितशतता युA त साधन हाथ से झाडू लगाया जाना यांि,क Kप से झाडू लगाया जाना % % ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 43 A या सफाई कम%चा+रय> Bारा लंबी हaडल वाले झाडू का योग �कया जाता ह ै A या U येक सफाई कम%चारी को अपिश� ट का संdहण करने के िलए हaडकाट%/ितपिहया साइ�कल दी जाती ह ै A या हaडकाट%/ितपिहया साइ�कल म6 कंटेनर लगा ह ै A या संdहण का साधन योग �कए गए संdहण/अपिश� ट भंडारण के कंटेनर> समकािलक ह ै हां/नही हां/नही हां/नही हां/नही िBतीयक अपिश� ट भंडारण सिुवधाएं शहर/नगर म6 अपिश� ट भंडारण िडपो क- सं� या और कार खुले अपिश� ट भंडारण V थल िचनाई �कए गए िबन सीम6ट कं?-ट िस{लडर के िबन ढलाव/ढ़के @ए कE/V थान ढ़के @ए धातु/L लािVटक के कंटेनर

1.1 घन मीटर तक के िबन 2 से 5 घन मीटर के िबन 5 घन मीटर से बड़े कंटेनर िबन रिहत शहर स�ं या Eमता घन मीटर म6 िबन/जनस�ं या अनुपात अपिश� ट भंडारण िडपो का वाड%वार िववरण (सलंr न कर6) :

वाड% स.ं :

Eे,फल :

जनस�ं या :

रखे @ए िबन> क- सं� या रखे गए िबन> का कुल आयतन अपिश� ट भंडारण सुिवधा[ क- कुल भंडारण Eमता घन मीटर म6 अपिश� ट भंडारण िडपो म6 ित�दन वाV तिवक Kप से भंडा+रत कुल अपिश� ट 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िडपो से अपिश� ट के संdहण क- बारंबारता बताएं साफ �कए गए िबन> क- सं� या बारंबारता िबन> क- सं� या ित�दन एकांतर �दवस सL ताह म6 दो बार सL ताह म6 एक बार कभी-कभी A या भंडारण िडपो म6 पृथककृत अपिश� ट को हरे, नीले और काले िबन> म6 भंडार करके रखने क- सुिवधा ह ै हां/नहJ (य�द हां तो िववरण द6) हरे िबन> क- सं� या :

नीले िबन> क- स�ं या :

काल ेिबन> क- सं� या :

भंडारण िडपो से ठोस अपिश� ट उठाने का काय% हाथ से �कया जाता ह ैया यांि,क तरीके से?

ितशत बताएं ठोस अपिश� ट को हाथ से उठाए जाने क- ितशतता याि,क तरीके से उठाने क- ितशतता % % य�द यािं,क ह ैतो युA त पzित का V प� ट उ� लेख कर6 �ंट-एंड लोडर/टॉप लोडर A या ठोस अपिश� ट को घर-घर स ेउठाया जाता ह ैऔर पृथककृत V वKप म6 सीधे शोधन संयं, तक भेजा जाता ह ै हां/नहJ (य�द हां तो V प� ट उ� लेख कर6) ित�दन अपिश� ट का प+रवहन योग �कए गए वाहन> का कार और सं� या अपिश� ट का प+रवहन करने म6 लगाए गए फेर> क- सं� या ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 45 पशु गाड़ी WैA टर नॉन टी{पग Wक टी{पग Wक डP पर L लेसर अविश� ट संdाहक कP पैA टर अN य जेसीबी - लोडर अपिश� ट के प+रवहन क- बारंबारता बारंबारता प+रवहन �कए गए अपिश� ट का ितशत ित�दन एकांतर �दवस पर सL ताह म6 दो बार सL ताह म6 एक बार कभी-कभी U येक �दन प+रवहन �कए गए अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी ित�दन प+रवहन �कए गए कुल अपिश� ट क- ितशतता % योग क- गई अपिश� ट शोधन ौZोिग�कया ं A या ठोस अपिश� ट का संV करण �कया गया ह ै हां/नहJ य�द हां, तो ित�दन संV करण �कए गए अपिश� ट क- मा,ा /टीपीडी A या शोधन का काय% V थानीय िनकाय या �कसी अिभकरण के मा� यम से �कया जाता ह ै अपिश� ट संV करण के िलए V थानीय िनकाय के पास उपलH ध भिूम (हAे टेयर म6) अपिश� ट संV करण के िलए वत%मान म6 युA त भिूम चालनरत ठोस अपिश� ट संV करण सुिवधाएं िनमा%णाधीन ठोस अपिश� ट सVं करण सुिवधाएं शहर/नगर क- सीमा से संV करण सुिवधा[ क- दरूी 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अपनाई गई ौZोिग�कय> का िववरण कंपो{Vटग संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा वम� कंपो{Vटग संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा बायो-िमथेनेशन संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा अविश� ट जिनत Iधन संV करण क- गई कp ची सामdी क- मा,ा उU पN न �कए गए अंितम उU पाद क- मा,ा बेची गई मा,ा भरण V थल म6 डाले गए शेष अपिश� ट क- मा,ा सह- संV करण संV करण क- गई कp ची सामdी सीम6ट संयं, को आपू\तत दहनशील अपिश� ट ठोस अपिश� ट आधा+रत िवZुत संयं,> को आपू\तत दहनशील अपिश� ट अN य मा,ा ठोस अपिश� ट िनपटान सिुवधाएं V थानीय िनकाय के पास उपलH ध मलबा V थल> क- सं� या V थानीय िनकाय के पास उपलH ध V वाV y यकर भरण V थल> क- स�ं या ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 47 अपिश� ट के िनपटान हतुे उपलH ध ऐसे U येक V थल का Eे,फल अपिश� ट के िनपटान के िलए वत%मान म6 युA त भिूम का Eे,फल शहर/नगर से मलबा V थल/भरण सुिवधा क- दरूी �क.मी.

िनकटतम वसावट से दरूी �क.मी.

जल िनकाय से दरूी �क.मी.

रा] य/रा� Wीय राजमाग% से दरूी �क.मी.

िवमानपU तन से दरूी �क.मी.

महU वपूण% धा\मक V थल> या ऐितहािसक V मारक से दरूी �क.मी.

A या यह बाढ़ संभािवत Eे, म6 पड़ता ह ै हां/नहJ A या यह भूकंप संभािवत Eे, म6 पड़ता ह ै हां/नहJ U येक �दन भरण म6 डाले गए अपिश� ट क- मा,ा टीपीडी A या भरण V थल को घेरा गया है हां/नहJ A या V थल पर रोशनी क- सुिवधा उपलH ध ह ै हां/नहJ A या धम%कांटा सिुवधा उपलH ध ह ै हां/नहJ भरण V थल पर युA त वाहन और उपकरण (V प� ट कर6) उपलH ध बुलडोजर, कP पैA टर इU या�द भरण V थल पर िनयोिजत जनशिAU ा हां/नहJ (य�द हां तो िववरण संलr न कर6) A या ढ़कने का काम दिैनक आधार पर �कया जाता ह ै हां/नहJ य�द नहJ, तो भरण V थल पर जमा अपिश� ट को ढ़कने क- बारंबारता ढ़कने के िलए युA त सामdी A या ढ़कने क- पया%L त सामdी उपलH ध ह ै हां/नहJ A या गैस िनकलने क- < यवV था क- गई ह ै हां/नहJ (य�द हां, तो तकनीक- डाटा शीट संलr न कर6) िनEालन संdहण का ावधान हां/नहJ (य�द हां, तो तकनीक- डाटा शीट संलr न कर6)

9. A या शहर म6 ठोस अपिश� ट बंधन पzितय> म6 सुधार लाने के िलए काय%योजना बनाई गई ह ै हां/नहJ (य�द हां, तो तकनीक- डाटा शीट संलr न कर6)

10. िनP न के िलए कौन से पृथक ावधान �कए गए हa :

डयेरी से संबंिधत काय%कलाप :

बूचड़खाने के अपिश� ट :

िनमा%ण एवं िव� वंस अपिश� ट (िनमा%ण मलबा) :

V ताव>, उठाए गए कदम> के संबंध म6 िववरण संलr न कर6 हां/नहJ 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] हां/नहJ हां/नहJ

11. पk च संवृिM योजना का िववरण योजना संलr न कर6

12. �कतनी मिलन बिVतय> का िनधा%रण �कया गया है और A या इनम6 ठोस अपिश� ट बंधन सुिवधाएं उपलH ध कराई गई हa :

हां/नहJ (य�द हां, तो िववरण संलr न कर6)

13. कृपया िववरण द6 :

गली म6 झाडू लगाने, अपिश� ट के िBतीयक भंडारण, प+रवहन, संV करण और िनपटान सिहत संdहण के िलए V थानीय िनकाय क- V वयं क- जनशि=

14. कृपया िववरण द6 :

गली म6 झाडू लगाने, अपिश� ट के िBतीयक भंडारण, प+रवहन, संV करण और िनपटान सिहत संdहण के िलए ठेकेदार/+रयायतdाही क- िनयोिजत जनशि=

15. इन िनयम> के ावधान> का अनुपालन करने म6 V थानीय िनकाय Bारा महससू क- जा रही क+ठनाइय> का संEेप म6 उ� लेख कर6

16. ठोस अपिश� ट से संबंिधत समV या से िनपटने के िलए �कसी अिभनव िवचार का संEेप म6 उ� लेख कर6 िजसे अN य V थानीय िनकाय> Bारा अपनाया जा सके मु� य काय%कारी अिधकारी/ नगरपािलका आयुA त/काय%कारी अिधकारी/ मु� य अिधकारी के हV ताEर तारीख :

V थान :

�jप �jप�jप �jप- -- -V VV V [ [[ [िनयम 24(3) िनयम 24(3)िनयम 24(3) िनयम 24(3) देख, देख,देख, देख,] ]] ] रा/ य रा/ यरा/ य रा/ य �दषूण िनय+ंण बोड: या �दषूण िनयं+ण सिमितयW 5ारा केF 3ी �दषूण िनय+ंण बोड: या �दषूण िनयं+ण सिमितयW 5ारा केF 3ी �दषूण िनय+ंण बोड: या �दषूण िनयं+ण सिमितयW 5ारा केF 3ी �दषूण िनय+ंण बोड: या �दषूण िनयं+ण सिमितयW 5ारा केF 3ीय �दषूण िनय+ंण बोड: को �� तु य �दषूण िनय+ंण बोड: को �� तुय �दषूण िनय+ंण बोड: को �� तु य �दषूण िनय+ंण बोड: को �� तुत कO जाने वाली वाDषक त कO जाने वाली वाDषक त कO जाने वाली वाDषक त कO जाने वाली वाDषक �रपोट: का �प+ �रपोट: का �प+ �रपोट: का �प+ �रपोट: का �प+ भाग क सेवा म6, अध् यE, केN Oीय दषूण िनयं,ण बोड%, प+रवेश भवन, पूव� अजु%न नगर, �द� ली-110032 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 49

1. रा] य/संघ रा] य Eे, का नाम :

2. रा] य दषूण िनयं,ण बोड% का नाम और पता :

3. इन िनयम> के अंतग%त रा] य/सघं रा] य Eे, म6 ठोस अपिश� ट> के बंधन के िलए उU तरदायी Vथानीय िनकाय> क- सं� या :

4.

ाC @ए ािध कार आवेदन> क- सं�या :

5. ठोस अपिश Q बंधन के संबंध म6 Vथानीय िनकाय Bारा क- गई गित के संबंध म6 सारांश िववरण : कृपया अनुबंध- I के Kप म6 सलंr न कर6

6.

अपिश Q संdहण, पृथ|रण, प+रवहन और िनपटान के संबंध म6 Vथानीय िनकाय> Bारा क- गई गित के संबंध म6 साराशं िववरण : कृपया अनुबंध- II के Kप म6 सलंr न कर6

7.

अनुसूची II के काया%Nवयन के संबंध म6 Vथानीय िनकाय> Bारा क- गई गित के संबंध म6 सारांश िववरण : कृपया अनुबंध- III के Kप म6 संलr न कर6 तारीख :

V थान :

अ� यE या सदV य सिचव रा] य दषूण िनयं,ण बोड%/ दषूण िनयं,ण सिमित भाग ख भाग खभाग ख भाग ख नगर/शहर नगर/शहरनगर/शहर नगर/शहर नगर>/शहर> क- कुल स�ंया शहरी Vथानीय िनकाय> क- कुल सं�या fेणी-I तथा fेणी-II नगर>/शहर> क- सं�या �ािध �ािध�ािध �ािध कार कO ि�थ कार कO ि�थ कार कO ि�थ कार कO ि�थ ित (नाम/संNया) ित (नाम/संNया)ित (नाम/संNया) ित (नाम/संNया) ाC @ए आवेदन> क- सं�या दान �कए गए ािध कार> क- स�ंया जांच के अधीन ािध कार ठोस अपिश ठोस अपिशठोस अपिश ठोस अपिश I उ.पादन कO ि�थ I उ.पादन कO ि�थ I उ.पादन कO ि�थ I उ.पादन कO ि�थ ित ित ित ित रा]य म6 ठोस अपिश Q उUपादन (टीपीडी) संdिहत शोिध त खMे म6 डाले गए ठोस अपिश ठोस अपिशठोस अपिश ठोस अपिश I िनयम कO अनुसचूी I िनयम कO अनुसचूी I िनयम कO अनुसचूी I िनयम कO अनुसचूी I I I I का अनुपालन (नगरW कO सNंया/नाम/�मता) का अनुपालन (नगरW कO सNंया/नाम/�मता)का अनुपालन (नगरW कO सNंया/नाम/�मता) का अनुपालन (नगरW कO सNंया/नाम/�मता) शहर>/नगर> म6 अpछी रीितयां घर-घर स ेसंdहण पृथ|रण भंडारण 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आवृM प+रवहन ठोस अपिश ठोस अपिशठोस अपिश ठोस अपिश I का �स�ंकरण I का �स�ंकरण I का �स�ंकरण I का �स�ंकरण (नगरW कO संNया/नाम/�मता) (नगरW कO संNया/नाम/�मता)(नगरW कO संNया/नाम/�मता) (नगरW कO संNया/नाम/�मता) ठोस अपिश Q संVकरण सुिवधा[ क- Vथापना :

?म स.ं कPपो{Vटग वम�-कPपो{Vट ग बायो गैस आरडीएफ/गु+टकाकरण �चालनरत �सं�करण सिुवधा �चालनरत �सं�करण सिुवधा �चालनरत �सं�करण सिुवधा �चालनरत �सं�करण सिुवधा ?म स.ं कPपो{Vटग वम� -कPपो{Vट ग बायो गैस आरडीएफ/गु+टकाकरण सं�थापनाधीन/योजनाकृत �स�ंकरण सुिवधा सं�थापनाधीन/योजनाकृत �स�ंकरण सुिवधा सं�थापनाधीन/योजनाकृत �स�ंकरण सुिवधा सं�थापनाधीन/योजनाकृत �स�ंकरण सुिवधा ?म स.ं कPपो{Vटग वम�-कPपो{Vट ग बायो गैस आरडीएफ/गु+टकाकरण अपिश अपिशअपिश अपिश I से ऊजा: संयं+ :

I से ऊजा: संयं+ : I से ऊजा: संयं+ :

I से ऊजा: संयं+ : (नगरW कO संNया/नाम/�मता) (नगरW कO संNया/नाम/�मता)(नगरW कO संNया/नाम/�मता) (नगरW कO संNया/नाम/�मता) ?म स.ं संयं, का Vथान चालन क- िVथ ित िवZुत उUपादन (मेगा वाट) अ� यिु= ठोस अपिश$ ट ठोस अपिश$ टठोस अपिश$ ट ठोस अपिश$ ट का िनपटान का िनपटान का िनपटान का िनपटान (नगरW कO संNया/नाम/�मता) (नगरW कO संNया/नाम/�मता)(नगरW कO संNया/नाम/�मता) (नगरW कO संNया/नाम/�मता) अिभिनधा%+रत भरण V थल िन\मत भरण V थल िनमा%णाधीन भरण V थल चालनरत भरण V थल िनk शेिषत भरण V थल आp छा�दत भरण V थल ठोस अपिश$ ट ठोस अपिश$ टठोस अपिश$ ट ठोस अपिश$ ट मलबा � थ मलबा � थ मलबा � थ मलबा � थल ल ल ल (नगरW कO सNंया/नाम/�मता) (नगरW कO सNंया/नाम/�मता)(नगरW कO सNंया/नाम/�मता) (नगरW कO सNंया/नाम/�मता) िवZमान मलबा V थल> क- कुल स�ं या पुन\न\मत/आp छा�दत भरण V थल V वाV y यकर भरण V थल म6 प+रव\तत मलबा V थल अपिश$ ट अपिश$ टअपिश$ ट अपिश$ ट �सं� क �सं� क �सं� क �सं� करण/भरण � थ रण/भरण � थरण/भरण � थ रण/भरण � थलW पर िनगरानी लW पर िनगरानी लW पर िनगरानी लW पर िनगरानी ?म स.ं सुिवधा[ का नाम प+रवेशी वायु भू जल िनEालन क- गुणवU ता कंपोV ट क- गुणवU ता वीओसी

1.

2.

3.

नगरपािलकाS 5ारा तैयार कO गई काय: योजना नगरपािलकाS 5ारा तैयार कO गई काय: योजनानगरपािलकाS 5ारा तैयार कO गई काय: योजना नगरपािलकाS 5ारा तैयार कO गई काय: योजनाS कO ि�थित S कO ि�थित S कO ि�थित S कO ि�थित ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 51 नगरपािलका[ क- कुल सं� या:

V तुत क- गई काय% योजना क- स�ं या:

�jप �jप�jप �jप- -- -VI VIVI VI [ [[ [िनयम िनयम िनयम िनयम 2 22 25 देख, 5 देख,5 देख, 5 देख,] ]] ] दघु:टना का �ितवेदन दघु:टना का �ितवेदन दघु:टना का �ितवेदन दघु:टना का �ितवेदन

1. दघु%टना क- तारीख और समय :

2. दघु%टना के िलए कारक> का अनु?म :

3. दघु%टना म6 शािमल अपिश� ट :

4. मानव VवाVyय और पया%वरण पर दघु%टना[ के भाव> का मू�यांकन :

5. �कए गए आपातकालीन उपाय :

6. दघु%टना[ के भाव> को कम करने के िलए उठाए गए कदम :

7. ऐसी �कसी दघु%टना क- पुनरावृिM को रोकने के िलए उठाए गए कदम :

तारीख ................... हVताEर .................

Vथान .................... पदनाम ...................

[फा. सं.18-3/2004-एचएसएमडी] िवk वनाथ िसN हा, संयुA त सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 8th April, 2016 S.O. 1357(E).—Whereas the draft of the Solid Waste Management Rules, 2015 were published under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 451 (E), dated the 3rd June, 2015 in the Gazette of India, part II, Section3, sub- section (i) of the same date inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the publication of the said notification on the Solid Waste Management Rules, 2015 in supersession of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd June, 2015;

And whereas, the objections or comments received within the stipulated period were duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for management of Solid Waste, namely:-

Where this provision sits

ActSolid Waste Management Rules 2016
Section24
Marginal noteAnnual report
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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