(i) ᳰकसी भी संगठन को सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧा᳙ करन ेके िलए पᳯरिश᳥ 3 मᱶ िनधाᭅᳯरत ᮧाᱨप मᱶ मुय िनयंᮢक को आवेदन जमा करना होगा । ᮧ᭜यके आवेदन के साथ अनसुूची-1 (ख) मᱶ िनधाᭅᳯरत संवीᭃा शु᭨क संलᲨ होनी चािहए । मुय िनयंᮢक को ऐस ेआवेदन को रिज᭭ टर करना होगा और आवेदन कᳱ ᮧाि᳙ तारीख से न᭣ बे ᳰदनᲂ के अ᭠दर या – (क) ᮧथम दृ᳥ या, सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक के ᱨप मᱶ, यथा ि᭭थित, आवेदक को मा᭠यता ᮧदान करने के िलए, सᭃमता और ᳞ावसाियक आचार नीित के स᭥ब᭠ध मᱶ ᭭वयं समाधानᮧद होन ेपर, आवेदक का तकनीकᳱ और᳞ावहाᳯरक ᭄ान और सᭃमता जाँच करने के िलए मुय िनयंᮢक ᳇ारा नािमत अिधकाᳯरयᲂ के दल ᳇ारा साᭃा᭜कार हतुे आवेदक को बुलाना चािहए; या (ख) ᮧथम दृ᳥ या आवेदक मा᭠यता कᳱ अपेᭃाᲐ पर खरा नहᱭ उतरता ह ैतो आवेदन को कारणᲂ सिहत अ᭭वीकार कर दनेा चािहए; या 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii)(क) यᳰद इस िनयम मᱶ संचािलत साᭃा᭜कार मᱶ आवेदक मᱶ मा᭠यता हतुे पयाᭅ᳙ ᭄ान और सᭃमता पाई जाती ह ैतो मुय िनयंᮢक ᳇ारा िनयम के अ᭠तगᭅत मा᭠यता ᮧदान कर दी जाएगी। (ख) यᳰद कोई आवेदक उिचत नहᱭ पाया जाता ह ैतो मुय िनयंᮢक ᳇ारा कारण बताते ᱟए आवेदन को अ᭭वीकार कर ᳰदया जाएगा ।
(iii) ᮧारि᭥भक तौर पर धारा (ii) के अ᭠तगᭅत जारी सᭃमता एक वषᭅ कᳱ अविध के िलए िविधमा᭠ य रहगेी । त᭜प᳟ात ्सरकारी अ᭭ पताल स ेᮧा᭡ त शारीᳯरक उपयु त ᮧमाण पᮢ और कायᭅ िन᭬पादन ᳯरपोटᭅ के आधार पर एक बार मᱶ, दो वषᲄ के िलए पुनवᱺध ᳰकया जा सकता है जो ᳰक स᭜ तर वषᭅ कᳱ आयु तक जारी ᳰकया जा सकता ह ै।
(iv) सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक,यथाि᭭थित, के घटक सद᭭यᲂ ᳇ारा सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧाि᳙ कᳱ अिधकतम आयु स᭜ तर वषᭅ होगी ।
(v) िनयम 13, िनयम 18, िनयम 19, िनयम 33 और िनयम 43 के अ᭠तगᭅत िनरीᭃण और परीᭃण के िलए ᮧमाणपᮢ मुय िनयंᮢक ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᮧाᱨप मᱶ जारी ᳰकए जाएंगे और जब भी मुय िनयंᮢक ᳇ारा अिधसिूचत ᳰकया जाए, पेᮝोिलयम तथा िव᭭ फोटक सुरᭃा संगठन कᳱ ऑनलाइन ᮧणाली ᳇ारा सृिजत ᳰकया जाएगा । अनमुोदन या अन᭄ुि᳙ के जारी करन,े नवीनीकरण या संशोधन करने, यथाि᭭थित, के आवेदन के साथ, जारी ᳰकए गए उᲦ ᮧमाणपᮢ कᳱ ह᭭ताᭃᳯरत ᮧित भी अनु᭄ि᳙ या अनमुोदन या नवीकरण ᮧािधकारी, जो भी हो, को ᮧ᭭तुत करना होगा।
(vi) मुय िनयंᮢक ᳇ारा िनरीᭃक या सᭃम ᳞िᲦ को सुन ेजान ेका एक अवसर दनेे के प᳟ात् मा᭠यता ᮧितसंᱡत कᳱ जा सकती ह ै– (क) यᳰद उनके पास यह मानन ेका पयाᭅ᳙ कारण ह ैᳰक िनरीᭃक या सᭃम ᳞िᲦ,यथाि᭭थित, ᳇ारा मा᭠यता पᮢ मᱶ उि᭨लिखत ᳰकसी शतᭅ का उ᭨लघंन ᳰकया गया ह ैया उनके ᳇ारा इन िनयमᲂ के ᮧयोजन या आशय के असंगत कोई िनरीᭃण, जाँच, परीᭃण ᳰकया गया ह ैया ऐसा कायᭅ ᳰकया गया ह;ैया (ख) कोई अ᭠य कारण, उसका िलिखत अिभलेख रखा जाए । अ᭟ याय 2 दाब पाᮢ का सिंनमाᭅण और इसके ᳰफᳳटग