CourtMesh

Section 12: सᭃम ᳞िᲦ और िनरीᭃक को ᮧदᱫ मा᭠यता जारी करन ेया ᮧितसᱡंत करन ेकᳱ ᮧᳰᮓया

The Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016Central Rules · 1884

(i) ᳰकसी भी संगठन को सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧा᳙ करन ेके िलए पᳯरिश᳥ 3 मᱶ िनधाᭅᳯरत ᮧाᱨप मᱶ मु᭎य िनयंᮢक को आवेदन जमा करना होगा । ᮧ᭜यके आवेदन के साथ अनसुूची-1 (ख) मᱶ िनधाᭅᳯरत संवीᭃा शु᭨क संलᲨ होनी चािहए । मु᭎य िनयंᮢक को ऐस ेआवेदन को रिज᭭ टर करना होगा और आवेदन कᳱ ᮧाि᳙ तारीख से न᭣ बे ᳰदनᲂ के अ᭠दर या – (क) ᮧथम दृ᳥ या, सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक के ᱨप मᱶ, यथा ि᭭थित, आवेदक को मा᭠यता ᮧदान करने के िलए, सᭃमता और ᳞ावसाियक आचार नीित के स᭥ब᭠ध मᱶ ᭭वयं समाधानᮧद होन ेपर, आवेदक का तकनीकᳱ और᳞ावहाᳯरक ᭄ान और सᭃमता जाँच करने के िलए म᭎ुय िनयंᮢक ᳇ारा नािमत अिधकाᳯरयᲂ के दल ᳇ारा साᭃा᭜कार हतुे आवेदक को बुलाना चािहए; या (ख) ᮧथम दृ᳥ या आवेदक मा᭠यता कᳱ अपेᭃाᲐ पर खरा नहᱭ उतरता ह ैतो आवेदन को कारणᲂ सिहत अ᭭वीकार कर दनेा चािहए; या 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ii)(क) यᳰद इस िनयम मᱶ संचािलत साᭃा᭜कार मᱶ आवेदक मᱶ मा᭠यता हतुे पयाᭅ᳙ ᭄ान और सᭃमता पाई जाती ह ैतो मु᭎य िनयंᮢक ᳇ारा िनयम के अ᭠तगᭅत मा᭠यता ᮧदान कर दी जाएगी। (ख) यᳰद कोई आवेदक उिचत नहᱭ पाया जाता ह ैतो मु᭎य िनयंᮢक ᳇ारा कारण बताते ᱟए आवेदन को अ᭭वीकार कर ᳰदया जाएगा ।

(iii) ᮧारि᭥भक तौर पर धारा (ii) के अ᭠तगᭅत जारी सᭃमता एक वषᭅ कᳱ अविध के िलए िविधमा᭠ य रहगेी । त᭜प᳟ात ्सरकारी अ᭭ पताल स ेᮧा᭡ त शारीᳯरक उपयु᭍ त ᮧमाण पᮢ और कायᭅ िन᭬पादन ᳯरपोटᭅ के आधार पर एक बार मᱶ, दो वषᲄ के िलए पुनवᱺध ᳰकया जा सकता है जो ᳰक स᭜ तर वषᭅ कᳱ आयु तक जारी ᳰकया जा सकता ह ै।

(iv) सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक,यथाि᭭थित, के घटक सद᭭यᲂ ᳇ारा सᭃम ᳞िᲦ या िनरीᭃक के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧाि᳙ कᳱ अिधकतम आयु स᭜ तर वषᭅ होगी ।

(v) िनयम 13, िनयम 18, िनयम 19, िनयम 33 और िनयम 43 के अ᭠तगᭅत िनरीᭃण और परीᭃण के िलए ᮧमाणपᮢ मु᭎य िनयंᮢक ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᮧाᱨप मᱶ जारी ᳰकए जाएंगे और जब भी मु᭎य िनयंᮢक ᳇ारा अिधसिूचत ᳰकया जाए, पेᮝोिलयम तथा िव᭭ फोटक सुरᭃा संगठन कᳱ ऑनलाइन ᮧणाली ᳇ारा सृिजत ᳰकया जाएगा । अनमुोदन या अन᭄ुि᳙ के जारी करन,े नवीनीकरण या संशोधन करने, यथाि᭭थित, के आवेदन के साथ, जारी ᳰकए गए उᲦ ᮧमाणपᮢ कᳱ ह᭭ताᭃᳯरत ᮧित भी अनु᭄ि᳙ या अनमुोदन या नवीकरण ᮧािधकारी, जो भी हो, को ᮧ᭭तुत करना होगा।

(vi) म᭎ुय िनयंᮢक ᳇ारा िनरीᭃक या सᭃम ᳞िᲦ को सुन ेजान ेका एक अवसर दनेे के प᳟ात् मा᭠यता ᮧितसंᱡत कᳱ जा सकती ह ै– (क) यᳰद उनके पास यह मानन ेका पयाᭅ᳙ कारण ह ैᳰक िनरीᭃक या सᭃम ᳞िᲦ,यथाि᭭थित, ᳇ारा मा᭠यता पᮢ मᱶ उि᭨लिखत ᳰकसी शतᭅ का उ᭨लघंन ᳰकया गया ह ैया उनके ᳇ारा इन िनयमᲂ के ᮧयोजन या आशय के असंगत कोई िनरीᭃण, जाँच, परीᭃण ᳰकया गया ह ैया ऐसा कायᭅ ᳰकया गया ह;ैया (ख) कोई अ᭠य कारण, उसका िलिखत अिभलेख रखा जाए । अ᭟ याय 2 दाब पाᮢ का सिंनमाᭅण और इसके ᳰफᳳटग

Where this provision sits

ActThe Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016
Section12
Marginal noteसᭃम ᳞िᲦ और िनरीᭃक को ᮧदᱫ मा᭠यता जारी करन ेया ᮧितसᱡंत करन ेकᳱ ᮧᳰᮓया
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? The Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016 is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.