(1)(क)इस िनयम मᱶ अ᭠ यथा िवशेष ᱨप स ेउपाबंध ᳰकए जाने के अितᳯर त,सम᭭ त दाब पाᮢ ᮧथम परीᭃण कᳱ तारीख के प᭫ चात् पांच वषᭅ से अनिधक के अंतराल मᱶ, पाᮢ मᱶ अंᳰकत दाब पर सᭃम ᭪ यिᲦ ᳇ारा ᮤव चािलत ᱨप से हाइᮟॉिलक परीिᭃत ᳰकए जाएंगे पर᭠ तु सᭃंारक या िवषैली गैस होने पर आविधक परीᭃण दो वषᭅ के अतंराल मᱶ ᳰकया जाएगा।परीᭃण के दौरान अविश᳥ घन᭜व माप के साथ आंतᳯरक िनरीᭃण भी ᳰकया जाना चािहए। (ख) ᭔वलनशील, संᭃारक और िवषैली गैस के िलए 100 ᳰक० ली० से अिधक जलधाᳯरता वाल ेपाᮢᲂ का धारा (क) मᱶ स᭠दᳶभत हाइᮟॉिलक परीᭃण के साथ ही वे᭨ड िनरीᭃण के िलए गैर िवनाशक परीᭃण भी करवा लेना चािहए।
2. उन मामलᲂ मᱶ, जहाँ पाᮢ ऐसे अिभकि᭨पत, िनᳶमत और समᳶथत ह ᱹजो हाइᮟोिलक परीᭃण के िलए पानी या ᮤव से सुरिᭃत भरे नहᱭ जा सकते ह ᱹया जो ऐसी जगह उपयोग ᳰकए जाते ह ᱹजो पानी के ᮝेसेबल बरदाशत नहᱭ कर सकता ह,ै मुय िनयंᮢक, सुरᭃा पूवाᭅवधािनयᲂ के स᭥ब᭠ध मᱶ पूणᭅ ᱨप से समाधान होने के प᳟ात् पाᮢ सिंवरचन कोड मᱶ िनधाᭅᳯरत पित के अनसुार हाइᮟॉिलक परीᭃण के ᭭थान पर नॉन िड᭭ᮝिटव परीᭃण के साथ ᭠यूमᳯैटक परीᭃण कᳱ स᭥ मती द ेसकते ह।ᱹ
3. (क) ᮓायोजेिनक दाबपाᮢ और ᭭टेनलसे इ᭭ पात स े िनᳶमत ᮤिवत काबᭅन डाइऑसाइड के पाᮢᲂ का अिधकतम अनुम᭜य कायᭅशील दाब के 1.1 गुणा ᭠यमूेᳯटक दाब पर आविधक परीᭃण ᳰकया जाना चािहए। (ख) काबᭅन ᭭टील से िनᳶमत काबᭅनडायओसाइड भ᭛डारण और पᳯरवहन पाᮢᲂ का अिभक᭨पना (िडजाइन) और संिवरचन (फैिᮩकेशन) कोड के अनसुार िनधाᭅᳯरत परीᭃण दाब पर (᭠यूमᳯेटक परीᭃण के ᭭थान पर) हाइᮟॉिलक परीᭃण ᳰकया जाना चािहए । परीᭃण के प᳟ात् यह सिुनि᳟त ᳰकया जाना चािहए ᳰक पाᮢ पूरी तरह सुखा िलया गया है और कायᭅ मᱶ लान ेसे पूवᭅ पानी तथा नमी से मᲦु कर िलया गया ह।ै
4. अनसुूची 3 मᱶ यथािन᳸द᭬ ट माउ᭛डडे और भूिमगत पाᮢᲂ का आविधक िनरीᭃण होना चािहए।
5. (क) अमोिनया हॉटᭅन ᭭फेयर के अिध᳧ापन के दो वषᭅ बाद उसका ᮧथम आविधक िनरीᭃण होना चािहए और िनरीᭃण मᱶ पाᮢ का िव᭭तृत गैर िवनाशक परीᭃण भी होना चािहए। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ख) ᮧथम िनरीᭃण के तीन वषᭅ बाद ि᳇तीय आविधक िनरीᭃण होना चािहए िजसमᱶ ᭭फेयर का गैर िवनाशक परीᭃण और हाइᮟो टेᳲ᭭टग शािमल ह।ै (ग) त᭜प᭫ चात् ᮧ᭜येक पाचँ वषᭅ बाद मय गैर िवनाशक परीᭃण मय हाइᮟोटेᳲ᭭टग के आविधक परीᭃण होना चािहए। (घ) यᳰद हाटᭅन ᭭फेयर मᱶ कोई बड़ा मर᭥मत का कायᭅ ᳰकया गया है, तो मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनुमोᳰदत ᮧᳰकया और िनमाᭅण के मूल संिहता के अनुसार पाᮢ का गैर िवनाशक परीᭃण और उ᭞जन (हाइᮟो) परीᭃण ᳰकया जाना चािहए और पाᮢ को नया मानकर उᲦ उि᭨लिखत पित के अनसुार त᭜प᳟ात ्आविधक परीᭃण ᳰकए जाने चािहए । (ङ) गैर िवनाशक परीᭃण मुय िनयंᮢक ᳇ारा अनमुोᳰदत पित के अनुसार होना चािहए।
(6)उᲦ उप-िनयम 3 कᳱ धारा (क), उप-िनयम 4 औरिनयम 5 मᱶ कुछ भी उि᭨लिखत ᳰक सी बात के ᱟये भी अनु᭄ि᳙धारी को िनयम 19 के अ᭠तगᭅत आविधक िनरीᭃण के दौरान अिभक᭨पना (िडजाइन) कोड के अनुसार हाइᮟॉिलक परीᭃण करवाने कᳱ छूट होगी ।
(7)उᲦ उप-िनयम (1) स ेउप-िनयम (6) के अ᭠तगᭅत अपेिᭃत परीᭃण करने वाले सᭃम ᳞िᲦ िनधाᭅᳯरत ᮧाᱨप मᱶ परीᭃण का ऑन लाइन ᮧमाणपᮢ जारी करᱶगे िजसके साथ उᲦ िनधाᭅᳯरत एनडीटी िनरीᭃण का िववरण भी संलᲨ रहना चािहए।