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Section 4: दाबपाᮢ, िजसमᱶ ᳰफᳳटग और वपेोराईजर (वाि᭬पᮢ) शािमल ह,ै के भरण, िविनमाᭅण और आयात पर िनबᭅ᭠ धन

The Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016Central Rules · 1884

(1) कोई व् यिᲦ ᳰकसी पाᮢ मᱶ संपीिडत गैस नहᱭ भरेगा या सपंीिडत गैस से भरे ᳰकसी पाᮢ का पᳯरवहन नहᱭ करेगा जब तक ᳰक ऐसा पाᮢ िनयम 13 के अ᭠तगᭅत िविन᳸द᳥ ᮧकार या ᭭ तर या कोड के अनᱨुप िविनᳶमत और मु᭎ य िनयंᮢक ᳇ारा स᭥ य᭍ त: अनुमोᳰदत ᳰफᳳटग ᳇ारा ᳰफट न ᳰकया गया हो।

(2) म᭎ुय िनयंᮢक के पूवाᭅनमुोदन के िबना कोई ᭪ यिᲦ उपिनयम (1) के अधीन ᳰकसी पाᮢ और उसके ᳰफᳳट᭏स, वेपराइज़र सिहत, का िविनमाᭅण नहᱭ करेगा।

(3)(i) उप-िनयम (2) के अ᭠तगᭅत दाबपाᮢ, वेपोराईजर (वाि᭬पᮢ) या उसके ᳰफᳳटग के सिंवरचन (फैिᮩकेशन) के िलए संिवरचन (फैिᮩकेशन) शॉप हते ुअनमुोदन लेने हतेु ᳰकसी ᳞िᲦ को िन᳜िलिखत द᭭तावेज जमा करने हᲂगे– (क) इन िनयमᲂ के पᳯरिश᳥-। मᱶ िविन᳸द᳥ िविशि᭬ टयां;

(ख) संिवरचन (फैिᮩकेशन) शॉप के स᭥ब᭠ध मᱶ आईएसओ ᮧमाणन या समत᭨ुय ᮧमाणन कᳱ ᮧित;

(ग) अनसुूची-। के खंड ख मᱶ यथा िविन᳸द᳥ संवीᭃा फᳱस।

(ii)खंड (i) मᱶ उि᭨लिखत द᭭तावेजᲂ कᳱ ᮧाि᳙ पर मु᭎य िनयंᮢक दाबपाᮢ या ᳰफᳳटग बनान ेकᳱ ᭃमता जाँच करने के िलए ᳰकसी िनयंᮢक ᳇ारा फेᮩीकेशन शॉप का िनरीᭃण करवाएगेँ औरमू᭨ याकंन ᳯरपोटᭅ के आधार पर मु᭎य िनयंᮢक शॉप को अनमुोᳰदत करᱶगे अथवा आवेदन को अ᭭ वीकार कर दᱶगे। ᮧारि᭥भक तौर पर अनमुोदन एक वषᭅ के िलए िविधमा᭠ य रहगेा।प᭫ चातवतᱮ संतोषजनक कायᭅ िन᭬पादन ᳯरपोटᭅ के आधार पर अनमुोदन आविधक ᱨप से पाचँ वषᭅ के िलए नवीकृत ᳰकया जा सकता है। नवीनीकरण फᳱस अनुसूची I के खंड खमᱶ यथा िविन᳸द᳥ होगी।

(iii)उᲦ खंड (ii) के अ᭠तगᭅत ᳰकसी ᳞िᲦ को उसकᳱ अनमुोᳰदत सिंवरचन (फैिᮩकेशन) शॉप मᱶ दाबपाᮢ, वेपोराईजर (वाि᭬पᮢ) या ᳰफᳳटग बनाने के िलए अिभक᭨पना (िडजाइन)का अनमुोदन ᮧा᳙ करने हतेु िन᳜िलिख त द᭭तावेज मु᭎य िनयंᮢक को ᮧ᭭तुत करने हᲂगे - 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) मु᭎ य िनयंᮢक ᳇ारा ᭭ वीकृत संिवरचन (फैिᮩकेशन) कोड के अनसुार, ᳰकसी िनरीᭃक ᳇ारा पनुरीिᭃत अिभक᭨पना (िडजाइन)गणना कᳱ दो ᮧितया,ं;

(ख) संिवरचन (फैिᮩकेशन) कोड और ᳰकसी िनरीᭃक ᳇ारा पनुरीिᭃत िडज़ाइन गणना के अनसुार तैयार संिवरचन (फैिᮩकेशन) आरेखण कᳱ दो ᮧितया;ँ (ग) अनसुूची-1 के खंड ख मᱶ यथा िविन᳸द᳥ संवीᭃा फᳱस।

(4) मु᭎य िनयंᮢक से पूवाᭅनुमोदन ᮧा᳙ ᳰकए िबना कोई ᳞िᲦ ᳰकसी पाᮢ (वैसले) का आयात नहᱭ करेगा।

(5) उप-िनयम (4) केअधीन मु᭎य िनयंᮢक स ेअनुमोदन ᮧा᳙ करन ेहतुे ᳰकसी ᳞िᲦ को िन᳜िलिखत जमा करना होगा– (क) ᮧᱨप एएस-3 मᱶ स᭥ यक भरा ᱟआ आवेदन पᮢ;

(ख) िविनमाᭅता से ᮧा᳙ पाᮢ का परीᭃण और िनरीᭃण ᳯरपोटᭅऔर िजस दशे मᱶ पाᮢ तैयार ᱟआ हो उसके िनरीᭃण अिभकरण ᳇ारा िविवधवत पृ᳧ाᳰंकत िनरीᭃण ᮧमाण-पᮢ;

(ग) पाᮢ के अिभक᭨पना (िडजाइन)िववरण, उसकᳱ ᳰफᳳटगऔर पाᮢ के िनमाᭅण मᱶ उपयोग कᳱ गई सामᮕी के िविनदᱷश दशाᭅती अिभक᭨पना (िडजाइन) आरेखण कᳱ दो ᮧितया,ं जो ᳰक अ᭠ य पᭃकार िनरीᭃण अिभकरण ᳇ारा स᭜ यािपत ह;ै और (घ) अनसुूची-1 के खंड ख मᱶ यथा िविन᳸द᳥ संवीᭃा फᳱस।

Where this provision sits

ActThe Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016
Section4
Marginal noteदाबपाᮢ, िजसमᱶ ᳰफᳳटग और वपेोराईजर (वाि᭬पᮢ) शािमल ह,ै के भरण, िविनमाᭅण और आयात पर िनबᭅ᭠ धन
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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