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Section 47: अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ

The Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016Central Rules · 1884

(1)दाबपाᮢᲂ मᱶ अिवषैली, अ᭔वलनशील संपीिडत गैसᲂ के भ᭛ डारणऔर ᮧᱨप एलएस-2 मᱶ अनु᭄ि᳙ के अलावा ᳰकसी नई अनु᭄ि᳙ के िलए आवेदक, इन िनयमᲂ के अ᭠तगᭅत अनु᭄ि᳙ के िलए ᮧ᭭तािवत ᭭थल कᳱ अवि᭭थित दशाᭅत ेᱟए ᭭थल आरेखण कᳱ दो ᮧितयाँ ᮧेिषत करते ᱟए इस आशय का ᮧमाणपᮢ ᮧा᳙ करने हेतु िजला ᮧािधकारी के समᭃ आवेदन पᮢ ᮧ᭭तुत करेगा ᳰक ᮧ᭭तािवत ᭭थल पर दाबपाᮢ मᱶ संपीिड़त गैस के भ᭛डारण के िलए आवेदक ᳇ारा अनु᭄ि᳙ ᮧा᳙ ᳰकए जाने मᱶ कोई आपिᱫ नहᱭ ह ैऔर िजला ᮧािधकारी, यᳰद कोई आपिᱫ नहᱭ पाता ह ै तो, इस िनयम के उप-िनयम (6) मᱶ िविन᳸द᳥ ᮧाᱨप मᱶ आवेदक को ऐसा ᮧमाणपᮢ जारी करेगा और आवेदक अपने आवेदन के साथ इस ेमु᭎य िनयंᮢक को ᮧेिषत करेगा।

(2) उᲦ उप-िनयम (1) के अ᭠तगᭅत िजलाᮧािधकारी ᳇ारा जारी ᮧ᭜यके ᮧमाणपᮢ के साथ उनके ᳇ारा पृ᳧ाᳰंकत और शासकᳱय मुहर ᳇ारा मुᮤाᳰंकत ᮧ᭭तािवत ᭭थल के योजनाकᳱ ᮧित संलᲨ होगी।

(3) आवेदन, िजसके साथ उप-िनयम (1) के अधीन उᲦ ᮧमाणपᮢ सलंᲨ नहᱭ ह,ै को म᭎ुय िनयंᮢ क़, उनके राय के िलए िजला ᮧािधकारी को ᮧषेण कर सकते ह ᱹ।

(4) यᳰद िजला ᮧािधकारी, उनको स᭠दᳶभत ᳰकए जाने पर या अ᭠यथा मु᭎य िनयंᮢक को सिूचत करते ह ᱹᳰक ᳰकए गए आवेदन के िलए, उनकᳱ राय मᱶ, कोई अनु᭄ि᳙ जारी नहᱭ कᳱ जानी चािहए, कᱶ ᮤीय सरकार कᳱ स᭥ मित के िबना ऐसी अनु᭄ि᳙ जारी नहᱭ कᳱ जाएगी।

(5) उᲦ िनयम (1) स ेिनयम (4) मᱶ अतंᳶव᭬ ट ᳰकसी बात के होते ᱟए भी इन िनयमᲂ के ᮧभावी होने कᳱ तारीख से पूवᭅ जारी या नवीकृत सभी अनु᭄ि᳙यॉ उᲦ िनयमᲂ के अधीन जारी या नवीकृत मानी जाएगँी।

(6) अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ का ᮧाᱨपिन᭥ ननुसार होगा– िवषय : ि᭭थर और गितशील दाबपाᮢ (अ᭔विलत) िनयम 2016 के अधीन जारी अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ स᭎ंया .................................... तारीख ..................

आपके पᮢ सं᭎या .......................................... तारीख ............... के स᭠दभᭅ मᱶ एवं ि᭭थर और गितशील दाबपाᮢ (अ᭔विलत) िनयम 2016 के िनयम 47 के अनुसरण मᱶ उᲦ िनयमᲂ के अधीन म०ै .........................................................(पता).......................को ᭔वलनशील/िवषा᭍ त/संᭃारक संपीिडत गैसᲂ के भंडराण के िलए स᭥ यक पृ᳧ांᳰकत और सलंᲨ ᭭थल आरेखण सवᱷ न०ं/गटा नं०/खसरा न०ं .......................ᮕाम...................तालकुा....................... िजला .........................रा᭔य .............................. ि᭭थत पᳯरसर के िलए अन᭄ुि᳙ जारी करने मᱶ कोई आपिᱫ नहᱭ ह ै। अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ जारी करने वाले ᮧािधकारी के ह᭭ताᭃर मय उनकᳱ शासकᳱय मुहर (िजला ᮧािधकारी) 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(7) िजला ᮧािधकारी िजतना शीᮖ हो और आवेदक से आवेदन ᮧा᳙ होन े कᳱ तारीख स े चार मास के अ᭠दर, अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ जारी करᱶगे या अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ न जारी करने के िलिखत कारण सिहत अपनी नामंजूरी आवेदक को सूिचत करᱶगे ।

Where this provision sits

ActThe Static and Mobile Pressure Vessels (unfired) Rules, 2016
Section47
Marginal noteअनापिᱫ ᮧमाणपᮢ
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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