(1) मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक, इन िनयमᲂ स ेसंल न अनसुूची-1 के खंड कमᱶ यथा िविन᳸द᭬ ट फᳱस का संदाय करने पर, इन िनयमᲂ के अधीन अनु᭄ि᳙ मंजूर करेगा।
(2) उᲦ िनयमᲂ के अ᭠तगᭅत ᮧ᭜यके अनु᭄ि᳙ के िलए उसमᱶ उि᭨लिखत शतᲄ का भी अनुपालन करना होगा और इन िनयमᲂ के अ᭠तगᭅत िविन᳸द᭬ ट ᮧᱨप मᱶ िनिहत सभी िविशि᳥यां उसमᱶ शािमल हᲂगे ।
(3) अनु᭄ापन ᮧािधकारी ᳇ारा अनुसूची I के खंड ख मᱶ यथा िविन᳸द᳥ फᳱस के साथ अनु᭄ि᳙ हेतु आवेदन करने पर अनु᭄ापन ᮧािधकारी, अन᭄ुि᳙ कᳱ एक अिधᮧमािणत ᮧित जारी करेगा।
(4) इन अिधिनयम और िनयमᲂ के अधीन उपाबंधᲂ के अनुᱨप पᳯरसर सिुनि᳟त करने के िलए पᳯरसर का िनरीᭃण करने के बाद अनु᭄ि᳙धारी ᳇ारा एलएस-क, एलएस-1ख और एलएस-2 मᱶ अन᭄ुि᳙ जारी कᳱ जाएगी, ऐसे ᮧािधकारी ᳇ारा अन᭄ुि᳙ पृ᭬ ठांᳰकत कᳱ जाएगी और इस पृ᭬ ठाकंन कᳱ तारीख से अनु᭄ि᳙ ᮧव᭜ृ त होगी ।
(5) अनु᭄ि᳙ ᮧािधकारी ᳇ारा यᳰद िनरीᭃण करने पर यह दखेा जाता हᳰैक पᳯरसर अिधिनयम और िनयमᲂ के उपाबंध के अनुᱨप नहᱭ ह ैऔर पृ᳧ांकन के िलए ᳰफट नहᱭ ह,ᱹ तो वह अनु᭄ि᳙धारी को सिूचत करेगा-
(i) कᳱ कमी मᱶ सुधार के िलए उनके िनदᱷश; या
(ii) अनु᭄ि᳙ पृ᳧ांकन ना करने के कारण; या
(iii) अनु᭄ि᳙ के ᮧितसंहरण के कारण, जैसा भी मामला ह।ै