(1) कोई ᭪ यिᲦ ᳰकसी दाब पाᮢ मᱶ कोई मर᭥ मत या उपांतरण तब तक नहᱭ करेगा जब तक ᳰक मर᭥ मत या उपातंरण, ᮧᳰᮓया और उनके िन᭬ पादन का ढंग अनसुूची-। के खंड खमᱶ यथा िविन᳸द᳥ संवीᭃा फᳱस के भुगतान के प᳟ात् मु य िनयंᮢक या उनके ᳇ारा ᮧािधकृत िनयंᮢक से पूवाᭅनमुोदन ᮧा᳙ न कर िलया जाए । मु य िनयंᮢक ᳇ारा अनमुोᳰदत ऐसा कोई मर᭥ मतया उपांतरण कायᭅ एनडीटी और दाब परीᭃण सिहत िनयम 13 मᱶ िन᳸द᭬ ट अिभक᭨पना (िडजाइन) कोड के अ᭠तगᭅत ᭭ वीकायᭅ रीित मᱶ और पित के अनुसार मुय िनयंᮢक ᳇ारा मा᭠यता ᮧा᳙ िनरीᭃण के चरणब िनरीᭃण के अधीन ᳰकया जाएगा :
पर᭠ तुइस िनयम कᳱ कोई भी बात पाᮢ कᳱ ᳰकसी ऐसी चीज को, िजसमᱶ कोई तापन अ᭠ तवᳶलत नहᱭ ह,ै लागू नहᱭ होगी।
(2) ᳰकसी पाᮢ मᱶ कोई मर᭥ मत, पᳯरवधᭅन या पᳯरवतᭅन करने के पूवᭅ, उस पाᮢ को पूणᭅत: खाली और ᳰकसी अᳰᮓय गसै से रेिचत ᳰकया जाएगा।
(3) उपिनयम (1) मᱶ िन᳸द᭬ ट मर᭥ मत, पᳯरवधᭅन या पᳯरवतᭅन का पूणᭅ अिभलेख रखा जाएगा और मु य िनयंᮢक या उनके ᳇ारा ᮧािधकृत,िनयंᮢक को, उपल᭣ ध कराया जाएगा तथा पाᮢ को पनु: चाल ूकरने स ेपूवᭅ उसकᳱ अनु᭄ा अिभᮧा᭡ त करनी होगी।