5777 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4
PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 367] ubZ fnYyh] eaxyokj] flrEcj 19] 2017@Hkkæ 28] 1939 No. 367] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/ BHADRA 28, 1939 िव�ान और ौिव�ान और ौिव�ान और ौिव�ान और ौ�ो�ो�ो�ोिगक� मं�ालयिगक� मं�ालयिगक� मं�ालयिगक� मं�ालय ((((बायोटे� नोबायोटे� नोबायोटे� नोबायोटे� नोलॉजी िवभागलॉजी िवभागलॉजी िवभागलॉजी िवभाग)))) अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना नई �द� ली, 15 िसत� बर, 2017 संसंसंसं.... आरसीबी/आरसीबी/आरसीबी/आरसीबी/एसटीएएसटीएएसटीएएसटीए////2017/012017/012017/012017/01....————�ादिेशक जैव�ौ�ोिगक� क� � अिधिनयम, 2016 (2016 क� 36व!) क� धारा 41 के साथ-साथ धारा 15 के खंड (एच) के *ारा �द+ त शि,य- का �योग करते .ए क� �ीय सरकार एतद ् *ारा �ादिेशक जैव�ौ�ोिगक� क� � के िविभ1 न अिधका2रय- क� शि,य- और काय3 इसके शै5िणक �7याकलाप- और इसके का:म;क- क� सेवा शत3 को िविनयिमत करने के साथ-साथ �ादिेशक जैव�ौ�ोिगक� क� � संिविधय- को अिधसूिचत करती ह।ै ““““ ादिेशक जवै ौ�ोिगक� के�� ादिेशक जवै ौ�ोिगक� के�� ादिेशक जवै ौ�ोिगक� के�� ादिेशक जवै ौ�ोिगक� के�� ((((काय��म सलाहकार सिमितकाय��म सलाहकार सिमितकाय��म सलाहकार सिमितकाय��म सलाहकार सिमित)))) प�रिनयमप�रिनयमप�रिनयमप�रिनयम नई �द�ली, 15 िसत� बर, 2017 सं. आरसीबीसं. आरसीबीसं. आरसीबीसं. आरसीबी////एसटीएएसटीएएसटीएएसटीए////2017201720172017////01010101....————�ादिेशक जैव �ौ�ोिगक� के1�, जो रा>ीय राजधानी 5े?, फरीदाबाद, ह2रयाणा म� रा>ीय महता क� संAथा ह,ै और जो जैव �ौ�ोिगक� िवभाग, िवBान और �ौ�ोिगक� म?ंालय, भारत सरकार के अधीन काय; कर रहा ह,ै के िलए उDरदायी शासक बोड;, �ादेिशक जैव �ौ�ोिगक� के1� अिधिनयम, 2016 (2016 का 36) क� धारा 41 के साथ प2ठत धारा 15 के खंड (ज) *ारा �दD शि,य- का �योग करते .ए, अ1य बात- के साथ, उ, �ादिेशक के1� के िविभI �ािधका2रय- क� शि,य- और कृ+य-, उसके शैि5क काय;कलाप- और उसके कम;चा2रय- क� सेवा शत3 का िविनयमन करने के िलए िनKिलिखत िनयम बनाता है, अथा;त् :-- 1. संि�� ना1. संि�� ना1. संि�� ना1. संि�� नाम और �ारंभम और �ारंभम और �ारंभम और �ारंभ————(1) इन प2रिनयम- का संि5M नाम �ादिेशक जैव �ौ�ोिगक� के1� प2रिनयम, 2017 ह ै। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (2) ये उनके राजप? म� �काशन क� तारीख को �वृD ह-गे । 2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं————(1) जब तक इन प2रिनयम- म� संदभ; स ेअ1यथा अपेि5त न हो,— (क) “अिधिनयम” से �ादिेशक जैव �ौ�ोिगक� के1� अिधिनयम, 2016 (2016 का 36) अिभ�ेत ह ै; (ख) “िनयं?ण �ािधकारी” स ेअिधिनयम क� धारा 23 के अधीन िनयु, काय;पालक िनदेशक अिभ�ेत ह ै; (ग) “मा1यता�ाM के1�” से धारा 10 क� उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अपने उTेUय- क� पू:त; के िलए �ादिेशक के1� *ारा मा1यता�ाM उWतर िश5ण का कोई के1� या सAंथान अिभ�ेत ह ै; (घ) “अनुसूची” से इन प2रिनयम- स ेउपाबX कोई अनुसूची अिभ�ेत ह ै; और (ङ) “प2रिनयम” से इन प2रिनयम- का कोई प2रिनयम अिभ�ेत ह ै। (2) इसम� �यु, शYद और पद, जो प2रभािषत नह! ह[ \कंतु अिधिनयम म� प2रभािषत ह,ै का 7मश: वही अथ; होगा जो उनका अिधिनयम म� ह ै। 3. �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय3. �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय3. �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय3. �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय....———— �ादेिशक जैव �ौ�ोिगक के1� के िलए िनगिमत िनकाय वह होगा, जो पहली अनुसूची म� िविन]द;̂ �कया जाए । 4. �ािधका�रय) क* शि+या ंऔर कृ-य4. �ािधका�रय) क* शि+या ंऔर कृ-य4. �ािधका�रय) क* शि+या ंऔर कृ-य4. �ािधका�रय) क* शि+या ंऔर कृ-य....————�ादिेशक के1� के िविभI �ािधका2रय- क� शि,यां और कृ+य वे ह-गे, जो दसूरी अनुसूची म� िविन]द;̂ �कए जाएं । 5. शैि�क काय�कलाप5. शैि�क काय�कलाप5. शैि�क काय�कलाप5. शैि�क काय�कलाप....————�ादिेशक के1� क� तीसरी अनुसूची म� यथािविन]द;̂ शैि5क काय;कलाप- का संचालन �कया जाएगा। 6. सेवा शत26. सेवा शत26. सेवा शत26. सेवा शत2....————�ादिेशक के1� के अिधका2रय- और कम;चा2रय- क� सेवा क� शत_ चौथी अनुसूची म� यथािविन]द;̂ ह-गी । पहली अनुसूची पहली अनुसूची पहली अनुसूची पहली अनुसूची (प�रिनयम 3 देख5) (प�रिनयम 3 देख5) (प�रिनयम 3 देख5) (प�रिनयम 3 देख5) �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय �ादेिशक के$% का िनगिमत िनकाय (�ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* (�ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* (�ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* (�ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* के$% प�रिनयम) के$% प�रिनयम) के$% प�रिनयम) के$% प�रिनयम) अनु<छेद सं.अनु<छेद सं.अनु<छेद सं.अनु<छेद सं. अनु<छेद शीष�अनु<छेद शीष�अनु<छेद शीष�अनु<छेद शीष� अनु<छेद का िववरणअनु<छेद का िववरणअनु<छेद का िववरणअनु<छेद का िववरण (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2) (3)(3)(3)(3) 1. िनगिमत िनकाय �ादिेशक के1� अिधिनयम क� धारा 3 क� उपधारा (1) के अधीन “ �ादेिशक जैव �ौ�ोिगक� के1�” के नाम से Bात एक िनगिमत िनकाय होगा, िजसका शा`त उDरािधकार और सामा1य मु�ा होगी और उस े इस अिधिनयम के उपबंध- के अधीन रहते .ए संिवदा करने क� शि, होगी तथा उ, नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा और यह शासक बोड; तथा िनKिलिखत �ािधका2रय- स ेिमलकर बनेगा, अथा;त् :— (i) शासक बोड; ; (ii) काय;7म सलाहकार सिमित ; (iii) काय;पालक सिमित ; (iv) िवD सिमित ; (v) अaययन बोड; ; और (vi) ऐसे अ1य �ािधकारी, जो इन प2रिनयम- के अधीन �ादिेशक के1� के �ािधकारी घोिषत �कए जाएं । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 2. मुdयालय �ादिेशक के1� का मुdयालय रा>ीय राजधानी 5े?, जैव �ौ�ोिगक� िवBान समूह, फरीदाबाद, म� इसके प2रसर म� होगा, जैसा �क क� �ीय सरकार *ारा अिधसूचना सं. का.आ. 642(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 म� भी िविन]द;̂ �कया गया ह ै। 3. अिधका2रता जैसा �क अिधिनयम क� धारा 6 म� िविन]द;^ �कया गया है, �ादिेशक के1� क� अिधका2रता का िवAतार संपूण; भारत और ऐसे अ1य क� �- और िवशेषीकृत �योगशालाe या अनुसंधान, िवकास और अनुदेश क� अ1य इकाईय- पर होगा, िजनक� Aथापना �ादिेशक के1� *ारा भारत म� या भारत से बाहर क� गई ह ै। दसूरी अनुसूची दसूरी अनुसूची दसूरी अनुसूची दसूरी अनुसूची (प�रिनयम 4 देख5) (प�रिनयम 4 देख5) (प�रिनयम 4 देख5) (प�रिनयम 4 देख5) �ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* �ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* �ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* �ादेिशक जैव �ौ9ोिगक* के$% के �ािधकारी और उनक* शि+यां तथा कृ-य के$% के �ािधकारी और उनक* शि+यां तथा कृ-य के$% के �ािधकारी और उनक* शि+यां तथा कृ-य के$% के �ािधकारी और उनक* शि+यां तथा कृ-य अनुfछेद सं. अनुfछेद शीष; अनुfछेद का िववरण (1) (2) (3) 1. शासक बोड; के िनबंधन एक शासक बोड; होगा, जैसा �क अिधिनयम क� धारा 14 म� िविन]द;̂ �कया गया ह ैऔर उसके उ, धारा 14 क� उपधारा (2) के खंड (घ) म� िन]द;̂ दो सदAय ह-गे, जो उ, खंड (घ) म� िन]द;̂ यूनेAको के ऐसे राiय- के �ितिनिध ह-गे, जो बोड; के अaय5 *ारा क� �ीय सरकार के अनुमोदन से अवधा2रत �कया जाए और बोड; के सदAय- क� पदाविध तथा बोड; क� बैठक- क� रीित नीचे यथािविन]द;̂ होगी, अथा;त् :— (क) पदने सदAय- स े िभI सदAय- क� पदाविध, िजसके अंतग;त अaय5 ह,ै उस तारीख से 7मश: पांच वष; होगी, िजसको वह अपना पद धारण करते ह[ ; (ख) अिधिनयम क� धारा 14 क� उपधारा (2) के खंड (ख) म� िन]द;̂ सदAय- को क� �ीय सरकार *ारा नामिन]द;̂ �कया जाएगा ; (ग) पदने सदAय-, िजसके अंतग;त अaय5 ह,ै क� पदाविध उनके संबंिधत पद के िनबंधन- के साथ सह िवAता2रत होगी ; (घ) बोड; का पदावरोही सदAय तब तक अपने पद पर रहगेा जब तक अ1य jि, को नामिन]द;̂ न कर �दया जाए या सदAय के kप म� िनयु, न कर �दया जाए ; (ङ) बोड; का पदावरोही सदAय पुन: नामिनदlशन या पुन:िनयुि, का पा? होगा य�द बोड; के अaय5 का यह िव`ास हो जाता ह ै�क ऐसे सदAय का �ादिेशक के1� के उTेUय- म� योगदान अ+यंत मू�यवान, �शंसनीय और �ितभाशाली ह ै; (च) पदने सदAय से िभI बोड; का सदAय बोड; के अaय5 को िलखकर अपना पद +याग सकेगा \कंतु वह तब तक पद पर बना रहगेा जब तक उसके +यागप? को बोड; *ारा Aवीकार न कर िलया जाए ; (छ) बोड; वष; म� कम स ेकम एक बार ऐसे समय और Aथान पर बैठक करेगा, जैसा उसके अaय5 *ारा अवधा2रत �कया जाए ; और (ज) तीन सदAय बोड; क� बैठक- के िलए गणपू:त; ह-गे । 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. शासक बोड; क� शि,यां और कृ+य बोड; के पास अिधिनयम क� धारा 15 म� यथािविन]द;^ शि,यां और कृ+य ह-गे तथा ऐसी शि,य- के अित2र, �ादिेशक के1� के �शासन के िलए शि,य- के अित2र, बोड;,— (क) इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए अaयादशे- के �योजन के िलए यथा िविन]द;̂ शैि5क अपे5ाe को पूरा कर लेने पर िव�ा:थ;य- को िडmी और िडnलोमा �दD करेगा ; (ख) ऐसे jि^क- को, िज1ह-ने Bान या सृजनता के 5े? म� उ+कृ^ता हािसल क� ह,ै को मानद िडिmयां या अ1य शिै5क स�मान �दान करेगा ; (ग) �ादिेशक के1� के उTेUय- को अmसर करने के िलए भारत या िवदशे म� उWतर िश5ण क� संAथाe को मा1यता �दान करेगा और अaयादशे- म� िविन]द;̂ �कए जाने वाले मानक- और ��7या के अनुसार ऐसी मा1यता का �ितसंहरण करेगा ; (घ) भारत या िवदशे- म� �ादिेशक के1� के शैि5क और अनुसंधान उTेUय- को हािसल करने के िलए के1� और िवशेषीकृत �योगशालाe या अ1य इकाईय- क� Aथापना करेगा और उनका अनुर5ण करेगा ; (ङ) �ादिेशक के1� के िव�ा:थ;य- और संकाय के उ+कृ^ योगदान को मा1यता दनेे के िलए अaयेता वृिDय-, छा? वृिDय-, िव�ाथo वृिDय-, पदक- और पुरAकार- को �ारंभ करेगा और उ1ह� �दान करेगा ; (च) ऐसे िविजpटंग �ोफेसर-, िवdयात �ोफेसर-, मानद �ोफेसर-, अनुबX �ोफेसर-, अवकाश �ाM �ोफेसर-, अवकाश �ाM वैBािनक-, और ऐसे अ1य jि,य- क� िनयुि, करेगा, जो �ादिेशक के1� के उTेUय- को अmसर करने म� योगदान कर सक� ; (छ) कानूनी लेखा परी5क- *ारा �Aतुत लेखाe क� लेखा परी5क 2रपोट; का अनुमोदन करेगा ; (ज) �ादिेशक के1� क� िनिधय- का �बंध करने के िलए अनुसिूचत या राि>यकृत ब[क- म� खात- का �चालन करेगा ; (झ) समय-समय पर �ादिेशक के1� क� आवUयकताe के अनुसार और चौथी अनुसूची म� यथा उपबंिधत �ादिेशक के1� के कम;चा2रय- क� सेवा का िविनयमन करने के िलए िविभI अनुमो�दत पद- के कृ+यशील पदनाम- का उपबंध करेगा, अनुमोदन करेगा या उनम� प2रवत;न करेगा ; और (ञ) ऐसी रीित म� काय; करेगा, जो अिधिनयम के उपबंध- के अनुसरण म� �ादिेशक के1� के aयय- और उTेUय- को हािसल करने के िलए आवUयक हो । 3. बोड; के अaय5 क� शि,यां और कृ+य बोड; का अaय5— (क) बोड; क� बैठक- क� अaय5ता करेगा ; (ख) �ादिेशक के1� के दी5ांत समारोह क� अaय5ता करेगा ; (ग) �ादिेशक के1� *ारा �दान क� िडmी और िडnलोमाe पर हAता5र करेगा ;
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 (घ) त+कािल,ा क� दशा म� बोड; क� शि,य- का �योग करेगा और ऐसी शि,य- के उपयोग म� क� गई कार;वाई पर बोड; क� अगली बैठक म� अनुमोदन के िलए बोड; को सिूचत करेगा ; और (ङ) बोड; क� ऐसी अ1य शि, का, जो बोड; *ारा उसे सtपी जाएं इस अिधिनयम के उपबंध- के अधीन रहते .ए उपयोग करेगा । 4. काय;7म सलाहकार सिमित क� पदाविध अिधिनयम क� धारा 17 के उपबंध- के अधीन रहत े.ए काय;7म सलाहकार सिमित �ादिेशक के1� का �धान शैि5क (िजसके अंतग;त वैBािनक और अनुसंधान सि�मिलत ह)ै सलाहकार िनकाय होगा और यह उतने सदAय- से िमलकर बनेगा, जो धारा 17 क� उपधारा (2) म� यथा िविन]द;^ ह ैऔर सदAय- क� पदाविध उस तारीख से, िजसको वह अपना पद धारण करते ह[, पांच वष; होगी : परंतु— (क) उसका अaय5 जैव �ौ�ोिगक� के 5े? म� �dयात jि, होगा और वह �ादिेशक के1� के कोर 5े?- से ससंुगत अंतरा;>ीय dयाित �ाM होगा ; (ख) बोड; अिधिनयम क� धारा 17 क� उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन काय;7म सलाहकार सिमित के नामिन]द;̂ सदAय- को िनयु, करेगा; (ग) जब काय;7म सलाहकार सिमित का कोई सदAय �कसी पद या िनयुि,, िजसे वह धारण करता ह,ै के कारण सदAय बन जाता ह ैतो ऐसी सदAयता उसके *ारा ऐसा पद या िनयुि, के धारण करने को समाM करने पर समाM हो जाएगी ; (घ) काय;7म सलाहकार सिमित के अ1य सभी सदAय उस तारीख से, िजसको वह अपना पद धारण करते ह[, पांच वष; के अवसान के पwात् अपनी सदAयता को +याग दगे� \कंतु वह पुन:न;युि, के पा? ह-गे ; (ङ) य�द काय;7म सलाहकार सिमित के �कसी सदAय क� पांच वष; क� अविध के दौरान कोई 2रि, उदभूत होती ह ैतो उ, 2रि, के िलए नामिन]द;^ या चयन �कया गया jि, केवल उस पांच वष; क� समाM न .ई अविध के िलए पद धारण करेगा ; (च) काय;7म सलाहकार सिमित का कोई सदAय िनKिलिखत म� स े�कसी घटना के होने पर सदAय नह! रहगेा, अथा;त् :— (i) य�द काय;7म सलाहकार सिमित क� तीन लगातार बैठक- म� पूव; सूचना और समुिचत कारण या औिच+य के िबना भाग नह! लेता ह ै; (ii) य�द वह पद +याग दतेा ह,ै म+ृयु हो जाती ह,ै िवकृतिचत हो जाता ह,ै �दवािलया हो जाता ह ैया ऐसे �कसी अपराध का िसXदोष है, िजसम� नैितक अधमता अंतव;िलत ह ै; (छ) काय;7म सलाहकार सिमित क� सदAयता से +यागप? काय;7म सलाहकार सिमित के अaय5 को �दया जाएगा और वह तब तक �भावी नह! होगा जब तक बोड; के अaय5 *ारा Aवीकार न कर िलया जाए ;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ज) काय;7म सलाहकार सिमित वष; म� एक बैठक करेगी और काय;7म सलाहकार सिमित के पाचं सदAय गणपू:त; ह-गे ; (झ) सदAय- को बोड; *ारा समय-समय पर यथा िविनिwत बैठक फ�स या मानदये संदD �कया जाएगा और उ1ह� काय;7म सलाहकार सिमित क� बैठक- म� भाग लेने के िलए या?ा jय और अ1य लॉिजिAटक jय- का �ितदाय �कया जाएगा । 5. काय;7म सलाहकार सिमित क� शि,यां और कृ+य अिधिनयम क� धारा 17 क� उपधारा (4) म� िविन]द;̂ उDरदािय+व- के अित2र, काय;7म सलाहकार सिमित के िनKिलिखत कृ+य ह-गे, अथा;त् :— (क) उTेUय- को पूरा करने म� �ादिेशक के1� *ारा क� गई �गित का मू�याकंन और बोड; को उसक� 2रपोट; �Aतुत करना ; (ख) �ादिेशक के1� म� शिै5क, वैBािनक और तकनीक� पद- के सृजन, वगoकरण और उ+सादन के संबंध म� तथा उनके कत;j- और प2रलिYधय- के संबंध म� बोड; को िसफा2रश� करना ; (ग) भारत म� और बाहर अ1य शिै5क संAथाe के साथ संपक; बढाने के िलए बोड; को सलाह दनेा ; और (घ) बोड; या काय;पालक िनदशेक *ारा उसे िन]द;^ वैBािनक और तकनीक� मुT- से संबंिधत िवषय- पर िवचार करना और 2रपोट; दनेा। 6. अaयादशे- और िविनयम- क� शत_ अिधिनयम क� धारा 42 के अधीन काय;7म सलाहकार सिमित *ारा बनाए गए अaयादशे- और अिधिनयम क� धारा 43 के अधीन �ादिेशक के1� के �ािधका2रय- *ारा बनाए गए िविनयम- म� अंत:व;^ �कसी बात के होते .ए भी कोई िशिथलीकरण या अिध+यजन— (i) काय;7म सलाहकार सिमित *ारा ऐसे अिधिनयम- क� दशा म� ; या (ii) बोड; के पूवा;नुमोदन के िबना �ादिेशक के1� के �ािधका2रय- *ारा ऐसे िविनयम- क� दशा म�, नह! �दया जाएगा । 7. काय;पालक सिमित अिधिनयम क� धारा 18 क� उपधारा (1) म� िविन]द;̂ �योजन- के िलए एक काय;पालक सिमित होगी और,— (क) काय;पालक सिमित म� िनKिलिखत सदAय ह-ग,े अथा;त् :— (i) काय;पालक िनदशेक, पदने अaय5 ; (ii) �ादिेशक के1� के संकायाaय5 ; (iii) जैव �ौ�ोिगक� िवभाग, भारत सरकार का अपर सिचव या संयु, सिचव (�शासन) ; (iv) �ादिेशक के1� के साथ jौहार करने वाले भारत सरकार के जैव �ौ�ोिगक� िवभाग का नोडल अिधकारी ; (v) संयु, सिचव, मानव संसाधन िवकास मं?ालय (यूएनईएस �भाग का भारसाधक) भारत सरकार या उसका नामिनदlिशती (िनदशेक के र[क से अ1यून) ; (vi) संयु, सिचव, िवदशे मं?ालय (यूएनईएस �भाग का भारसाधक) भारत सरकार या उसका नामिनदlिशती (िनदेशक के र[क स ेअ1यून) ;
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (vii) िनदशेक, यूनेAको, नई �द�ली �ादिेशक काया;लय ; और (viii) �शासन िनयं?क, �ादिेशक के1�, सदAय-सिचव । (ख) �ादिेशक के1� का कुलसिचव और िवD अिधकारी काय;पालक सिमित म� Aथायी आमिं?ती ह-गे ; (ग) काय;पालक सिमित साधारणतया वष; म� दो बैठक� करेगी ; (घ) काय;पालक सिमित क� बैठक म� पांच सदAय- क� उपिAथित गणपू:त; होगी । 8. काय;पालक सिमित क� शि,यां और कृ+य (1) काय;पालक सिमित �ादिेशक के1� के �बंधन और बोड; क� नीितय- तथा िविनwय- के काया;1वयन के िलए उDरदायी होगी ; (2) काय;पालक सिमित क� िनKिलिखत शि,यां और कृ+य ह-गे, अथा;त् :— (क) �ादिेशक के1� के �दन-�ित�दन के �शासिनक कृ+य- के संबंध म� आंत2रक ��7याe पर काय;पालक िनदशेक का माग;दश;न और उसे सलाह देना ; (ख) काय;पालक िनदशेक को �ादिेशक के1� क� जनशि, आवUयकताe और भतo तथा सेवा िनयम- के संबंध म� माग;दश;न और उसे सलाह देना ; (ग) �ादिेशक के1� म� पद- के सृजन, वगoकरण और उ+सादन के संबंध म� तथा उनके कत;j- और प2रलिYधय- के संबंध म� बोड; को िसफा2रश� करना ; (घ) �ादिेशक के1� म� एक करोड़ |पए से अिधक क� लागत से उसक� संपदा म� संिनमा;ण या प2रवत;न या अनुर5ण सकंम; को करने के िलए भवन और संकम; सिमित का गठन करना; (ङ) काय;पालक िनदशेक को �ादिेशक के1� क� सभी जंगम और Aथावर आिAतय- के उपापन, अनुर5ण और उपयोग क� ��7याe पर काय;पालक िनदशेक को सलाह दनेा ; (च) बोड; *ारा िविन]द;^ सीमाe के भीतर वसलू न क� जा सकने वाली धनीय हािनय- और अ�चिलत तथा मर�मत न क� जा सकने वाली भंडार मद- को ब}े खाते म� डालना ; (छ) �ादिेशक के1� के िवDीय, वािणिiयक और िविधक अनुपालन- क� मानीटरी करना ; और (ज) ऐसे अ1य मामल- से jौहार करना, जो काय;पालक सिमित को बोड; के अaय5 या �ादिेशक के1� के काय;पालक िनदशेक *ारा िन]द;̂ �कए जाए ं। 9. अaययन बोड; (1) अaययन बोड; �ादिेशक के1� के शैि5क मामल- के िलए पय;वे5क िनकाय होगा । (2) अaययन बोड; िनKिलिखत सदAय- स ेिमलकर बनेगा, अथा;त् :-- (i) काय;पालक िनदशेक, अaय5 (पदने) ; (ii) �ादिेशक के1� के संकायाaय5 और उप संकायाaय5 (पदने) ;
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (iii) च7ानु7म म� �ादिेशक के1� के तीन सकंाय सदAय ; (iv) मा1यता�ाM अनुसंधान और िश5ण संAथान या िव`िव�ालय या जैव �ौ�ोिगक� उ�ोग स ेके तीन िवषय िवशेषB ; (v) �ादिेशक के1� के मा1यता�ाM क� �- से तीन शैि5क सम1वयक ; और (vi) कुलसिचव, �ादिेशक के1� (सदAय-सिचव) । (3) काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� के िविभI 5े?- से संकाय सदAय- को नामिन]द;̂ करेगा ; (4) काय;पालक िनदशेक िविभI 5े?- म� िवषय िवशेषB- को नामिन]द;^ करेगा ; (5) मा1यता�ाM के1� का �+येक भारसाधक अपने के1� के िलए एक शैि5क सम1वयक क� िसफा2रश करेगा तथा काय;पालक िनदेशक अaययन बोड; के सदAय बनने के िलए च7ानु7म म� तीन ऐसे शैि5क सम1वयक- को नामिन]द;̂ करेगा ; (6) पैरा (3), पैरा (4) और पैरा (5) म� िन]द;̂ नामिन]द;̂ सदAय- क� पदाविध तीन वष; होगी ; (7) अaययन बोड; साधारणतया वष; म� ऐेसे अवसर जसैा काय;पालक िनदशेक *ारा िनदशे �दया जाए, दो बैठक करेगा ; (8) िवशेष बैठक स े िभI अaययन बोड; क� बैठक के िलए सूचना साधारणतया बैठक के िलए िनयत �दन से कम से कम सात �दन पूव; दी जाएगी । (9) अaययन बोड; क� बैठक- के िलए अaययन बोड; के सदAय- का 30 �ितशत, िजसम� कम से कम एक बा~ िवशेषB होगा, गणपू:त; होगा और य�द गणपू:त; न हो तो बैठक को दस िमनट के िलए Aथिगत कर �दया जाएगा तथा उपिAथत सदAय बैठक को अmसर करने के िलए पुन: इक�े ह-गे ; (10) अaययन बोड; के अaय5 *ारा िवशेष बैठक Aवयं क� पहल या अaययन बोड; के कम से कम तीस �ितशत सदAय- के िलिखत अनुरोध पर बुलाई जा सकेगी और य�द अaयपेि5त बैठक म� गणपू:त; न हो तो वह रT हो जाएगी ; (11) सदAय- के अनुरोध पर बुलाई गई िवशेष बैठक क� दशा म� काय;वृD म� अिधसिूचत मद से िभI �कसी मद पर चचा; नह! क� जाएगी और ऐसे सदAय- क� उपिAथित, िजनके अनुरोध पर िवशेष बैठक बुलाई गई थी, अिनवाय; होगी ; (12) य�द काय;पालक िनदशेक क� राय म� �कसी मद पर िवचार करने के िलए अaययन बोड; क� बैठक आयोिजत करना आवUयक या समीचीन नह! ह ै और वह यह मानता ह ै �क मामल े का िनपटान अaययन बोड; के सदAय- के बीच प2रचालन *ारा �कया जा सकता ह ैतो वह इस िनिमD आवUयक अनुदशे जारी कर सकेगा । 10. अaययन बोड; क� शि,यां और कृ+य अaययन बोड; �ादिेशक के1� के शैि5क काय;7म क� िनगरानी करेगा और उसक� िनKिलिखत शि,या ंतथा कृ+य ह-गे, अथा;त् :— ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (क) जैव �ौ�ोिगक� के 5े?- स े ससंुगत अaययन के काय;7म- का िडजाइन और िवकास, जैसा �क अिधिनयम क� धारा 10 क� उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन �ादिेशक के1� के aयेय और उTेUय- म� भी सूचीबX ह ै; (ख) िविभI िडिmय-, िडnलोमाe, �माण-प?- के िलए और ऐसी िडिmय- और �माण-प?- को अिभ�ाM करने के िलए पूरी क� जाने वाली अपे5ाe तथा अaययन िवषय- का अनुमोदन करना ; (ग) �ादिेशक के1� के �ािधका2रय- को शैि5क अaयादशे- म� िविन]द;̂ रीित म�,-- (i) अनुदशे- के पा�7म-, jाखयान- क� िसफा2रश करना, शोध �बंध काय; को �Aतुत करना और उसका मू�याकंन करना तथा अनुसंधान के िलए पय;वे5क- क� िनयिु, करना ; और (ii) िश5ण, �िश5ण और अनुसंधान क� �ािलटी और मानक- म� सधुार के उपाय करना ; (घ) यह सुिनिwत करना �क �ादेिशक के1� के संबंिधत संकाय *ारा �Aताव �कए जा रह ेिविभI पा�7म- क� पा�चया; और अaययन सामmी का आविधक kप से पनु:व;लोकन, पुनरी5ण और अaयतन सतत kप से �कया जा रहा ह ै; (ङ) बोड; को �ादेिशक के1� के मा1यता�ाM क� �- क� मा1यता के िलए िसफा2रश करना ; (च) �ादिेशक के1� के मा1यता�ाM क� �- के िश5ण संकाय या वैBािनक- को शैि5क �योजन के िलए �ादिेशक के1� के संकाय के kप म� मा1यता �दान करना ; (छ) �ादिेशक के1� के शैि5क कृ+य- के संबंध म� ऐस े िविनयम- का अनुमोदन करना और बनाना, िजसके अंतग;त िव�ाथo अनुशासन, आवास, अaयेतावृिDय-, िव�ाथo वृिDय-, छा?वृिDय-, पदक-, पुरAकार- को �दान करना, फ�स और छूट तथा उपिAथित ह,ै जो इन प2रिनयम- और अaयादशे- से ससंुगत ह[ ; (ज) �ादिेशक के1� क� शैि5क अनुपालना क� मानीटरी करना ; और (झ) ऐसे अ1य कृ+य करना, जो �ादिेशक के1� के �ािधका2रय- *ारा समनुदिेशत �कए जाएं । 11. िवD सिमित क� संरचना अिधिनयम क� धारा 19 म� िन]द;^ िवD सिमित क� संरचना, उसके बा~ िवशेषB- सदAय- के नामिनदlशन क� रीित िनKिलिखत होगी, अथा;त् :-- (क) िवD सिमित िनKिलिखत से िमलकर बनेगी,-- (i) काय;पालक िनदशेक, अaय5 (पदने) ; (ii) िवD सलाहकार, जैव �ौ�ोिगक� िवभाग, भारत सरकार या उसका नामिनदlिशती (पदने) ; (iii) नोडल अिधकारी, जैव �ौ�ोिगक� िवभाग, भारत सरकार, जो �ादिेशक के1� से jौहार कर रहा ह,ै सदAय (पदने) ;
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (iv) काय;पालक िनदशेक, �ांसलशेनल ह�ेथ साइंस एंड टे�ोलॉजी इंAटी�ूट, सदAय (पदने) ; (v) िवD और लेखांकन म� दो बा~ िवशेषB, सदAय ; (vi) �शासन िनयं?क, �ादिेशक के1� सदAय (पदने) ; और (vii) िवD अिधकारी, सदAय-सिचव (पदने) ; (ख) खंड (क) के उपखंड (v) म� िन]द;̂ बा~ िवशेषB- को काय;पालक िनदशेक *ारा नामिन]द;̂ �कया जाएगा और वह तीन वष; क� अविध के िलए पद धारण कर�ग े; (ग) िवD सिमित �ादिेशक के1� के लेखाe और िवDीय �बंधन का पुन:व;लोकन करने के िलए साधारणतया वष; म� दो बैठक� करेगी ; और (घ) िवD सिमित के वैयि,क kप से उपिAथत चार सदAय गणपू:त; ह-गे। 12. िवD सिमित क� शि,यां और कृ+य अिधिनयम क� धारा 19 म� िन]द;̂ िवD सिमित उस धारा क� उपधारा (1) म� िविन]द;̂ कृ+य- के अित2र, �ादेिशक के1� के िवDीय �बंधन क� िनगरानी के िलए उDरदायी होगी और उसक� और शि,यां और कृ+य वे ह-गे, जो समय-समय पर बोड; *ारा अवधा2रत �कए जाएं, िजसके अंतग;त िनKिलिखत ह[, अथा;त् :-- (क) �ादिेशक के1� के िवD पर �भाव डालने वाले सभी 5े?- म� �चालन ��7याe और आंत2रक िनयं?ण माग;दश;क िसXांत- का पुन:व;लोकन ; (ख) �ादिेशक के1� के वा:ष;क बजट आकलन- और पुनरीि5त आकलन- पर िवचार करना तथा बोड; क� काय;पालक सिमित को उसके संबंध म� िसफा2रश� करना ; (ग) समय-समय पर �ादिेशक के1� के िवD का पुन:व;लोकन तथा बोड; क� काय;पालक सिमित को उसके संबंध म� िसफा2रश� करना ; (घ) �ादिेशक के1� के नए शीष3 के िलए सभी �Aताव- पर िवचार करना, िजसके अंतग;त भवन और संकम; ह[ तथा बोड; क� काय;पालक सिमित को उसके संबंध म� िसफा2रश� करना ; (ङ) िवD के नए �ोत- क� िसफा2रश करना तथा िव�मान िनिधय- के िविनधान क� िनगरानी करना, िजससे �ादिेशक के1� के आंत2रक संसाधन- म� वृिX क� जा सके ; (च) बोड; *ारा िविन]द;̂ सीमाe के भीतर वसूल न क� जा सकने वाली धनीय हािनय- और अ�चिलत तथा मर�मत न क� जा सकने वाली भंडार मद- को ब}े खाते म� डालने क� काय;पालक सिमित को सलाह दनेा ; (छ) पुन:व;िनयोग कथन- पर िवचार करना और बोड; क� काय;पालक सिमित को उसके संबंध म� िसफा2रश� करना ; (ज) लेखाe, आिAत रिजAटर तथा उन पर संपरी5ा 2रपोट; के वा:ष;क िववरण- का पुन:व;लोकन और बोड; क� काय;पालक सिमित को उसके संबंध म� िसफा2रश� करना ; (झ) काय;पालक सिमित और बोड; को सलाह दनेा तथा �ादिेशक के1� के कृ+य- और काय;कलाप- को �भािवत करने वाले अ1य िवषय- पर या ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 तो Aवयं क� पहल या काय;पालक िनदशेक या काय;पालक सिमित या बोड; क� पहल पर िसफा2रश� करना ; (ञ) बोड; को आवUयक िवDीय शि,य- के �+यायोजन क� िसफा2रश करना ; और (ट) �ादिेशक के1� के वा:ष;क लेखाe क� लेखा परी5ा के िलए लेखा परी5क- क� िनयुि, क� िसफा2रश करना । 13. �ादिेशक के1� के मुdय कृ+यकारी काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� को वैBािनक और शैि5क नेतृ+व �दान करने, �ादिेशक के1� के �शासन और िवD क� िनगरानी करने, उसके कारबार का िनदशे दनेे तथा �ादिेशक के1� से संबंिधत �कसी अ1य िवषय का �शासन करन ेके िलए बोड; क� ओर से कृ+य करने के िलए मdुय काय;पालक अिधकारी होगा । 14. काय;पालक िनदशेक क� िनयुि, काय;पालक िनदशेक क� िनयुि, बोड; *ारा क� �ीय सरकार क� मंि?मंडल िनयुि, सिमित के अनुमोदन से िनKिलिखत रीित म� क� जाएगी, अथा;त् :-- (क) बोड; अmणी दिैनक समाचार-प?-, �+याियत िवBान प?- और जैव �ौ�ोिगक� िवभाग, भारत सरकार, �ादिेशक के1� और ऐस ेअ1य Aथान-, िज1ह� वह समुिचत समझ,े म� खुले िवBापन के माaयम स ेआवेदन या नामिनदlशन आमंि?त करेगा ; (ख) इस पद के िलए सिIयम-, मानदडं और िविनयम- को बोड; *ारा जैव �ौ�ोिगक� िवभाग, भारत सरकार क� सहमित से अंितम kप �दया जाएगा ; (ग) क� �ीय सरकार *ारा ग2ठत खोजबीन-सह-चयन सिमित �ादिेशक के1� के काय;पालक िनदशेक के kप म� कृ+य करने के िलए िनयुि, के िलए जैव �ौ�ोिगक� और संबंिधत 5े?- म� �द:श;त िवBान �बंधन अनुभव और उW नेतृ+व �ािलटी रखने वाले jि, क� पहचान और िसफा2रश करेगी ; (घ) इस �कार िनयु, काय;पालक िनदेशक �ादिेशक के1� म� �ोफेसर का सारवान पद भी धारण करेगा और वह काय;पालक िनदेशक के kप म� अपनी पदाविध क� समािM पर सकंाय के िलए अनुBेय अिधव:ष;ता क� आयु तक इस पद पर बना रहगेा ; (ङ) काय;पालक िनदशेक उस तारीख से, िजसको वह अपना पद धारण करता ह,ै पांच वष; क� अविध के िलए या जब तक वह सDर वष; क� आयु �ाM नह! कर लेता ह,ै इनम� से जो भी पूव;Dर हो, पद धारण करेगा और वह पदाविध के पूरा होने पर पुन:न;युि, के िलए पा? होगा : परंतु उ, पांच वष; क� अविध के अवसान के होते .ए भी वह तब तक अपने पद पर बना रहगेा जब तक उसके उDरवतo क� िनयुि, नह! कर दी जाती ह ैऔर वह अपना पद धारण नह! कर लेता ह ै; (च) खंड (ङ) म� �कसी बात के अंत:व;^ होते .ए भी काय;पालक िनदेशक *ारा अपना पद धारण करने के पwात् बोड; िलिखत आदशे *ारा अ5मता, अवचार या कानूनी उपबंध- के उ�लंघन के आधार पर उस ेपद से हटा सकेगा : परंतु-- 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (i) बोड; *ारा ऐसा कोई आदेश िसवाय काय;पालक िनदेशक को उसके िव|X क� जाने वाली �Aतािवत कार;वाई के िव|X हतुेक उपद:श;त करने का युि,यु, अवसर �दए िबना नह! �कया जाएगा ; (ii) बोड; के पास ऐसा कोई आदेश करने से पूव; क� �ीय सरकार क� सहमित होगी ; (iii) बोड; ऐसा कोई आदशे करने से पूव; �कसी भी समय काय;पालक िनदशेक को जांच या अ1यथा के लंबन के दौरान िनलंबनाधीन रख सकेगा । (छ) काय;पालक िनदशेक को के1� म� सि�मिलत होने के िलए क� �ीय सरकार के समतु�य र[क के अिधकारी को Aथानांतरण या?ा भDे से संबंिधत िनयम- के अधीन सीमा तक अनुBेय jय का यह मानते .ए �क िनयु, jि, क� िनयुि, लोक िहत म� अंतरण ह,ै संदाय �कया जाएगा ; (ज) अनुfछेद 13 पर �ितकूल �भाव डाले िबना काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� का पूण;कािलक वेतन �ाM करने वाला अिधकारी होगा और काय;पालक िनदेशक का वेतन समय-समय पर क� �ीय सरकार *ारा यथा अिधसिूचत ‘रा>ीय महDा क� संAथा’ के िनदशेक के समतु�य होगा और काय;पालक िनदशेक को �ादिेशक के1� के अ1य संकाय सदAय को लागू भD- का समय-समय पर क� �ीय सरकार *ारा िनयत दर- पर संदाय �कया जाएगा । वह शासक�य कार, भाटक म,ु सुसि�त आवास का उसक� संपूण; पदाविध के दौरान हकदार होगा और कार के उपयोग और आवास के अनुर5ण के संबंध म� काय;पालक िनदशेक *ारा �कसी �भार का संदाय नह! �कया जाएगा । वह क� �ीय िव`िव�ालय के उप कुलपित को उपलYध अ1य भD- का भी हकदार होगा ; (झ) काय;पालक िनदशेक ऐसे सीमातं फायद- और भD- का भी हकदार होगा, जो क� �ीय सरकार *ारा समय-समय पर िनयत �कए जाएं : परंतु जब �ादिेशक के1� या �कसी अ1य संAथा या िव`िव�ालय के �कसी कम;चारी को काय;पालक िनदशेक के kप म� िनयु, �कया जाता ह ै तो उसे �कसी भिव�य िनिध, िजसका वह सदAय ह,ै म� अिभदाय जारी रखने के िलए अनुBात �कया जा सकेगा और �ादिेशक के1� उस दर पर ऐसे jि, क� भिव�य िनिध म� अिभदाय करेगा, िजस पर वह उसके काय;पालक िनदशेक के kप म� िनयुि, से ठीक पूव; अिभदाय कर रहा था : परंतु यह और �क जहा ंऐसा कम;चारी �कसी प�शन Aक�म का सदAय था तो �ादिेशक के1� ऐसी Aक�म म� आवUयक अिभदाय करेगा ; (ञ) काय;पालक िनदशेक िविभI �कार क� छु}ी का हकदार होगा, िजसके अंतग;त क� �ीय सरकार के िनयम- के अनुसार छु}ी या?ा 2रयायत उसक� समतु�य �ािAथित के अिधका2रय- को लागू ह ै; (ट) य�द काय;पालक िनदशेक का पद मृ+यु, +याग प? या अ1यथा 2र, हो जाता ह ैया वह खराब AवाA�य या �कसी अ1य कारण स ेअपने कत;j- का िन�पादन करने म� असमथ; ह ै तो �ादिेशक के1� का iये�तम सकंायाaय5 काय;पालक िनदशेक के कत;j- का िनव;हन करेगा :
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 परंतु य�द संकायाaय5 उपलYध नह! ह ै तो �ादिेशक के1� का iये�तम �ोफेसर तब तक काय;पालक िनदशेक के कत;j- का िनव;हन करेगा जब तक �क, यथािAथित, नया काय;पालक िनदशेक अपना पद mहण नह! कर लेता ह ैया िव�मान काय;पालक िनदशेक अपने पद के कत;j- को पुन: mहण नह! कर लेता ह ै। 15. काय;पालक िनदशेक क� शि,यां और कृ+य अिधिनयम क� धारा 23 क� उपधारा (2) *ारा �दD शि,य- और कृ+य- पर �ितकूल �भाव डाले िबना काय;पालक िनदेशक क� शि,यां और कृ+य िनKिलिखत ह-गे, अथा;त् :-- (क) काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� का उसके बोड; के िनिमD कारबार को संचािलत करने और काय; करने के िलए मdुय काय;पालक अिधकारी होगा ; (ख) काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� का उसके अनुसंधान और शैि5क काय;7म- क� िनगरानी करने के िलए �धान वैBािनक और शैि5क �ािधकारी होगा ; (ग) काय;पालक िनदशेक का यह कत;j होगा �क वह यह दखे� �क अिधिनयम के अधीन बनाए गए �ादिेशक के1� के प2रिनयम-, अaयादशे- और िविनयम- के उपबंध- का अनुपालन स�यकत: �कया जा रहा ह ै या नह! और उसके पास ऐसी अनुपालना का सुिनwय करने के िलए सभी आवUयक शि,यां ह-गी ; (घ) काय;पालक िनदेशक अिधिनयम क� धारा 21 के अधीन ग2ठत काय;पालक सिमित, अaययन बोड; और अिधिनयम क� धारा 19 क� उपधारा (2) के अधीन ग2ठत िवD सिमित का पदने अaय5 होगा ; (ङ) काय;पालक िनदशेक बोड; का संयोजक होगा और बोड; के अaय5 क� अनुपिAथित म� वह िडिmयां अनुदD करने के िलए आयोिजत दी5ांत समारोह क� अaय5ता करेगा ; (च) काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� के �कसी �ािधकरण क� �कसी बैठक या अ1य िनकाय- म� उपिAथत होने या उ1ह� संबोिधत करने का हकदार होगा, \कंतु वह वहां पर तब तक मत दनेे का अिधकारी नह! होगा जब तक �क वह ऐसे �ािधकरण या िनकाय का सदAय न हो ; (छ) काय;पालक िनदशेक को �ादिेशक के1� के िवD का jय मंजरू करने क� आबं2टत jय के अनुसार और �ादिेशक के1� क� आवUयकताe के अनुसार समm बजट म� Aवीकृत शीष3 म� िनिधय- का उपयोजन करने क� शि, होगी ; (ज) इस अिधिनयम और इन प2रिनयम- के उपबंध- के अधीन रहते .ए काय;पालक िनदशेक को िविभI शैि5क, वैBािनक, तकनीक�, वृिDक और �शासिनक पद- पर चौथी अनुसूची म� उपबंिधत स�यक् ��7या का अनुसरण करते .ए िनयुि,यां करने क� और अनुशासिनक �ािधकारी के kप म� कृ+य करने क� शि,यां ह-गी ; (झ) काय;पालक िनदशेक को अिधिनयम क� धारा 19 क� उपधारा (2) के अधीन ग2ठत काय;पालक सिमित, काय;7म सलाहकार सिमित, अaययन बोड; और िवD सिमित क� बैठक� बुलाने या बुलाया जाना का2रत करने क� शि,यां ह-गी ;
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ञ) काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� के समिुचत कृ+यकरण के िलए अिधिनयम क� धारा 22 म� िविन]द;̂ स े िभI अिधका2रय- को उसके *ारा अिधरोिपत क� जा सकने वाली सीमाe या शत3 के अनुसार अपनी शि,य- को �+यायोिजत करेगा ; (ट) काय;पालक िनदशेक �क1ह! अ1य शि,य- का, जो बोड; *ारा �ादिेशक के1� के समिुचत कृ+यकरण के िलए सकं�प *ारा उसे �+यायोिजत क� गई ह[ का, �योग करेगा । 16. सकंायाaय5 और उप सकंायाaय5 (1) अिधिनयम क� धारा 22 के 7मश: खंड (ii) और खंड (iii) म� िन]द;̂ संकायाaय5 और उप सकंायाaय5 क� िनयुि, बोड; *ारा अिधिनयम क� धारा 35 क� उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार क� जाएगी । (2) पैरा 1 के अधीन िनयु, उप संकायाaय5 का कृ+यशील पद सहयु, संकायाaय5 होगा । (3) ऐसे सकंायाaय5 या सहयु, सकंायाaय5 क� पदाविध पांच वष; होगी : परंतु— (i) सकंायाaय5 या सहयु, संकायाaय5, िजसक� पदाविध समाM हो गई ह,ै पुन:न;युि, का हकदार होगा ; (ii) इस �कार िनयु, सकंायाaय5 या सहयु, संकायाaय5 �ादिेशक के1� म� �ोफेसर का सारवान पद भी धारण करेगा और वह उस पद पर सकंायाaय5 या सहयु, सकंायाaय5 के kप म� उसक� पदाविध क� समािM पर सकंाय को अनुBेय अिधव:ष;ता क� आयु तक रहगेा ; (iii) सकंायाaय5 या सहयु, संकायाaय5 क� सवेा के िनबंधन और शत_ वे ह-गी, जो चौथी अनुसूची म� िविन]द;̂ ह[ । 17. सकंायाaय5 या सहयु, सकंायाaय5 क� शि,यां और कत;j अनुfछेद 16 म� िन]द;̂ संकायाaय5 या सहयु, संकायाaय5 काय;पालक िनदशेक क� ऐसे मामल- म� सहायता कर�गे, जो इस िनिमD काय;पालक िनदशेक *ारा समय-समय पर अवधा2रत �कया जाए और वह ऐसी शि,य- का �योग कर�गे और ऐसे कत;j- का िनव;हन कर�गे, जो काय;पालक िनदशेक *ारा उ1ह� समनुदिेशत �कए जाए ं। 18. सहयु, िनदशेक (�शासन) (1) सहयु, िनदशेक (�शासन) क� िनयुि, काय;पालक िनदशेक *ारा इस �योजन के िलए ग2ठत चयन सिमित क� िसफा2रश पर क� जाएगी और वह �ादेिशक के1� का पणू;कािलक वैतिनक अिधकारी होगा ; (2) इस पद का कृ+यशील नाम �शासन िनयं?क होगा ; (3) �शासन िनयं?क क� सेवा के िनबंधन और शत_ वे ह-गी, जो चौथी अनुसूची म� िविन]द;̂ ह ै: परंतु �शासन िनयं?क �ादिेशक के1� के गैर-शैि5क कम;चा2रवंृद को यथा अनुBेय अिधव:ष;ता क� आयु �ाM करने पर सेवािनवृD हो जाएगा ; (4) जब �शासन िनयं?क का पद 2र, होता ह ैऔर जब वह |�णता, अनुपिAथित अथवा �कसी अ1य कारण से अपने पद के कत;j- का िनव;हन करने म� असमथ; होता ह ैतो उसका अनुपालन ऐसे jि, ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 *ारा �कया जाएगा, िजसे इस �योजन के िलए काय;पालक िनदशेक िनयु, करे । 19. �शासन िनयं?क के कत;j �ादिेशक के1� म� �शासन िनयं?क का यह कत;j होगा �क वह— (क) �ादिेशक के1� के संबंध म� सभी �शासिनक मामल- म� काय;पालक िनदशेक क� सहायता करे ; (ख) काय;पालक सिमित के पदने सिचव के kप म� काय; करे और काय;पालक सिमित क� बैठक- को आयोिजत करने के िलए सचूनाएं जारी करे और �ादेिशक के1� क� सभी कानूनी सिमितय- के शासक�य प?ाचार और काय;वृD को रखे ; (ग) समm �शासिनक काय;कलाप- क� िनगरानी करे, िजसके अंतग;त �ादिेशक के1� क� Aथापना, िवD, भंडार और 7य, इंजीिनयरी, संपदा और अनुर5ण ह ै; (घ) काय;पालक िनदशेक को सतत सुधार के िलए �ादिेशक के1� क� मानीटरी और �शासन के मू�यांकन से संबंिधत िवषय- क� 2रपोट; करे ; (ङ) रा>ीय राजधानी राiय5े? के भीतर जैव �ौ�ोिगक� िवBान कलेAटर भागीदार- और िवDपोषण करने वाले िनकाय- के बीच �चालन- और सेवाe के अनुर5ण के िलए आरंिभक संबंध का अनुर5ण करे ; (च) वह �ादिेशक के1� के अिभलेख-, सामा1य मुहर और ऐसी अ1य संपिD का अिभर5क होगा, जो काय;पालक सिमित उसके �भार म� सौपेगी ; (छ) �ादिेशक के1� का �ादिेशक के1� *ारा या उसके िव|X वाद- या काय;वािहय- म� �ितिनिध+व करे, मुdतारनामे पर हAता5र करे और अिभवचन- का स+यापन करे या इस �योजन के िलए �ितिनिध को तैनात करे ; और (ज) ऐसे अ1य कत;j- का िन�पादन करेगा, जो अिधिनयम- या िविनयम- *ारा िविन]द;̂ �कए जाएं या समय-समय पर काय;पालक िनदशेक *ारा �ादिेशक के1� के �योजन- के िलए उसे सtपे जाएं । 20. कुलसिचव (1) अिधिनयम क� धारा 22 के खंड (v) म� िन]द;̂ कुलसिचव क� िनयुि, काय;पालक िनदशेक *ारा उस �योजन के िलए ग2ठत चयन सिमित *ारा क� जाएगी और वह �ादिेशक के1� का पूण;कािलक वैतिनक अिधकारी होगा ; (2) कुलसिचव क� सेवा के िनबंधन और शत_, वे ह-गी, जो चौथी अनुसूची म� िविन]द;̂ ह[ : परंतु कुलसिचव �ादेिशक के1� के गैर शैि5क कम;चा2रवंृद को यथा अनुBेय अिधव:ष;ता क� आयु �ाM करने पर सेवािनवृD हो जाएगा ; (3) जब कुलसिचव का पद 2र, हो या कुलसिचव |�णता, अनुपिAथित या �कसी अ1य कारण से अपने कत;j- का िन�पादन करने म� असमथ; ह ै तो उनका िन�पादन ऐसे jि, *ारा �कया जाएगा, जो इस �योजन के िलए काय;पालक िनदशेक समनुदिेशत करे । 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 21. कुलसिचव के कत;j (1) अनुfछेद 20 के पैरा (1) के अधीन िनयु, कुलसिचव अaययन बोड; का पदने सदAय-सिचव होगा । (2) कुलसिचव �ादिेशक के1� के शिै5क अिभलेख- और ऐसी अ1य संपिD का अिभर5क होगा, जो काय;पालक िनदशेक उसके �भार म� सtपे । (3) कुलसिचव अaययन बोड; और शिै5क िवषय- के िलए �ादिेशक के1� क� सभी सिमितय-, जैसा �क काय;पालक िनदशेक *ारा िनयु, क� जाएं, क� बैठक बुलाने के िलए सभी सूचनाएं जारी करेगा । (4) कुलसिचव अaययन बोड; और काय;पालक िनदशेक *ारा शैि5क िवषय- के िलए िनयु, �क1ह! सिमितय- क� बैठक- के सभी अिभलेख- का अनुर5ण करेगा । (5) कुलसिचव �ादिेशक के1� का �ादिेशक के1� *ारा या उसके िव|X शैि5क कृ+य- से संबंिधत सभी वाद- या काय;वािहय- म� �ितिनिध+व करेगा । (6) कुलसिचव िव�ाथo काय;कलाप- क�, िजसके अंतग;त �ादिेशक के1� म� दािखला, परी5ाए,ं अaयेता वृिDयां, फ�स, �ातक, या?ा, आवास और िशकायत �िततोष सि�मिलत ह,ै \कंतु उस तक ही सीिमत नह! ह,ै िनगरानी करेगा । (7) कुलसिचव �ादिेशक के1� म� पw-डॉ�टरल अaयेता और युवा अ1वेषणकता;e के शैि5क काय;कलाप- के �शासन क� िनगरानी करेगा । (8) कुलसिचव ऐेसे अ1य कत;j- का िनव;हन करेगा, जो अaयादशे- *ारा या िविनयम- *ारा िविन]द;̂ �कए जाएं या समय-समय पर काय;पालक िनदशेक *ारा अपेि5त �कए जाए ं। 22. िवD अिधकारी (1) अिधिनयम क� धारा 22 के खंड (vi) म� िन]द;̂ िवD अिधकारी क� िनयुि, काय;पालक िनदशेक *ारा उस �योजन के िलए ग2ठत चयन सिमित *ारा क� जाएगी और वह �ादिेशक के1� का पूण;कािलक वैतिनक अिधकारी होगा ; (2) िवD अिधकारी क� सेवा के िनबंधन और शत_, वे ह-गी, जो चौथी अनुसूची म� िविन]द;̂ ह[ : परंतु िवD अिधकारी �ादिेशक के1� के गैर शैि5क कम;चा2रवंृद को यथा अनुBेय अिधव:ष;ता क� आयु �ाM करने पर सेवािनवृD हो जाएगा ; (3) जब िवD अिधकारी का पद 2र, हो या िवD अिधकारी |�णता, अनुपिAथित या �कसी अ1य कारण से अपने कत;j- का िन�पादन करने म� असमथ; ह ै तो उनका िन�पादन ऐसे jि, *ारा �कया जाएगा, जो इस �योजन के िलए काय;पालक िनदशेक समनुदिेशत करे । 23. िवD अिधकारी के कत;j (1) अनुfछेद 22 के पैरा (1) के अधीन िनयु, िवD अिधकारी िवD सिमित का सदAय-सिचव होगा । (2) िवD अिधकारी �ादिेशक के1� क� िनिधय- के ऊपर साधारण अधी5ण का उपयोग करेगा और �ादिेशक के1� के िवDीय औिच+य- पर सलाह दगेा । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 (3) िवD अिधकारी �ादिेशक के1� क� िवDीय संपिD और िविनधान-, िजसके अंतग;त 1यास और पोत संपिD ह,ै का �ितधारण और �बंधन करेगा । (4) िवD अिधकारी यह सुिनिwत करेगा �क �कसी वष; के िलए आवतo और अनावतo jय के िलए काय;पालक सिमित *ारा िनयत सीमाe का उ�लंघन न �कया जाए और समAत धन, उस �योजन के िलए, िजसके िलए उ1ह� अनुदD या आबं2टत �कया गया ह,ै पर िवAता2रत �कया जाए । (5) िवD अिधकारी �ादिेशक के1� के वा:ष;क लेखाe और बजट को तैयार करने के िलए अिधिनयम क� धारा 19 क� उपधारा (1) म� िन]द;̂ िवD सिमित को �Aतुत करने के िलए उDरदायी होगा । (6) िवD अिधकारी नकद और ब[क शेष पर तथा राजAव के संmहण क� �गित पर लगातार िनगरानी रखेगा और संmहण या राजAव क� �गित पर िनगरानी रखेगा तथा �ादिेशक के1� म� िनयोिजत सmंहण क� िविधय- पर सलाह दगेा । (7) िवD अिधकारी यह सुिनिwत करेगा �क भवन-, भूिम, फनoचर और उपAकर के रिजAटर- को अ�तन रखा जाए और �ादिेशक के1� के सभी काया;लय-, िवभाग-, क� �- और िवशषेीकृत �योगशालाe क� आिAतय- का वा:ष;क Aटॉक स+यापन संचािलत �कया जाए । (8) िवD अिधकारी ऐस े अ1य िवDीय और �शासिनक कृ+य- का िन�पादन करेगा, जो काय;पालक िनदशेक *ारा उस ेसtपे जाएं । तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची (प�रिनयम 5 देख5) (प�रिनयम 5 देख5) (प�रिनयम 5 देख5) (प�रिनयम 5 देख5) �ादेिशक के$% के शैि�क काय�कलाप�ादेिशक के$% के शैि�क काय�कलाप�ादेिशक के$% के शैि�क काय�कलाप�ादेिशक के$% के शैि�क काय�कलाप (शिै�क काय�कलाप) का संचालन) (शिै�क काय�कलाप) का संचालन) (शिै�क काय�कलाप) का संचालन) (शिै�क काय�कलाप) का संचालन) अनु<छेद सं.अनु<छेद सं.अनु<छेद सं.अनु<छेद सं. अनु<छेद शीष�अनु<छेद शीष�अनु<छेद शीष�अनु<छेद शीष� अनु<छेद का िववरणअनु<छेद का िववरणअनु<छेद का िववरणअनु<छेद का िववरण (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2) (3)(3)(3)(3) 1. शैि5क और अनुसंधान काय;7म (1) �ादिेशक के1� का मुdय कृ+य िव` Aतरीय िश5ा और �िश5ण �दान करना तथा ब.-िवषय- के इंटरफेस पर नूतन अनसंुधान का संचालन करना, िजससे जैव �ौ�ोिगक� के िवषयी और अंत:िवषयी 5े?- म� उW �ािलटी के मानव संसाधन- का सृजन �कया जा सके । (2) अनुसंधान आधा2रत िश5ण �ादिेशक के1� के शैि5क काय;7म- का हॉलमाक; होगा, जहां िविभI िडmी काय;7म- के िलए अ�यावेिशत िव�ाथo, जो �ादिेशक के1� और उसके मा1यता�ाM क� �- क� अनुसंधान �योगशालाe म� अपने �िश5ण संघटक- म� काय; कर�गे तथा उनके पास �ादिेशक के1� का �मण करने वाले अंतरा;>ीय िवशेषB- के साथ इं�े�ट करने का अवसर होगा । (3) �ादिेशक के1� का अंतरा;>ीय अनुसंधान काय;7म, काय;7म सलाहकार सिमित *ारा माग;द:श;त होगा और यह संAथान- के बीच सहयोग *ारा अंतर-िवषियता हािसल करना उसका ल�य होगा । 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (4) �ादिेशक के1� सामािजक फायद ेके िलए और इनका िव�ा:थ;य- को उनके शैि5क �िश5ण का एक भाग बनने के िलए अवसर �दान करने के िलए वृहD अनुसंधान काय;7म का िनमा;ण करने के िलए �यास करेगा । (5) �ादिेशक के1� जैव �ौ�ोिगक� के ब.-िवषयी 5े?- म� �ातकोDर िडmी और िडnलोमा का �Aताव करेगा \कंतु वह जैव �ौ�ोिगक� के वृहD 5े?- के िनKिलिखत काय;7म- तक ही सीिमत नह! होगा, अथा;त् :-- (i) डॉ�टर ऑफ �फलोAफ� (पीएचडी) ; (ii) िवBान िन�णात और डॉ�टर ऑफ �फलोAफ� (एक�कृत) (एमएससी-पीएचडी) ; (iii) िवBान िन�णात (एमएससी) ; (iv) �ौ�ोिगक� िन�णात (एमटेक) ; और (v) जैव �ौ�ोिगक� म� �ातकोDर िडnलोमा (पीजीडी) । (6) �ादिेशक के1� या �कसी मा1यता�ाM के1� म� नए शैि5क काय;7म को लाने के �+येक �Aताव क� जांच अaययन बोड; *ारा क� जाएगी और वांछनीयता, साaयता और अिधिनयम म� व:ण;त वृहD उTेUय- के साथ अनुपालन क� दिृ^ से य�द Aवीकाय; पाया जाता ह ै तो उसका अनुमोदन �कया जाएगा । (7) �+ येक शिै5क काय;7म के पा�7म या उसम� �कसी प2रवत;न के िलए िश5ा बोड; का अनुमोदन अपेि5त होगा । (8) �ादिेशक के1� और उसके *ारा मा1 यता�ाn त के1 � संकायाa य5 (शै5िणक) के साथ बातचीत और संपक; के िलए शै5िणक सम1 वयक िनयु� त करेगा और �ादिेशक के1� का कुलसिचव, केवल एक � यि� ट जो �ोफेसर *ारा �ादिेशक के1� के |प म� मा1 यता �ाn त ह,ै को शै5िणक सम1 वयक के |प म� नामिन]द;� ट कर सकेगा । (9) य�द �ादेिशक के1� *ारा मा1 यता�ाn त के1� �कसी �ोफेसर A तर के संकाय को उसके शै5िणक सम1 वयक के |प म� िनयु� त करने म� असमथ; रहता ह,ै एक सह-�ोफेसर, ऐसी असमथ;ता के कारण- को उि� लिखत करते .ए अa ययन बोड; के अa य5 के अनुमोदन से शै5िणक सम1 वयक िनयु� त �कया जा सकेगा । (10) �ादिेशक के1� *ारा मा1 यता�ाn त के1� *ारा नामां�कत छा? �कसी अ1 य ऐसे मा1 यता�ाn त के1� या �कसी अ1 य संA थान अथवा िवU विव�ालय िजसके साथ �ादिेशक के1� ने शै5िणक सहयोग का करार �कया ह ैम� पा�7म या उसके �कसी भाग म� उपA ि◌थत हो सकेगा या अनुसधंान अथवा उसके �कसी भाग को कर सकेगा और छा? �कसी अ1 य के1� या संA थान अथवा िवU विव�ालय िजसके साथ �ादिेशक के1� ने सहयोग का करार �कया ह ैसे सह-गाइड ले सकेगा । (11) मूल से िभ1 न के1� म� छा? *ारा अ:ज;त पाठय7म 7ैिडट केवल तभी �दए जाएगें य�द छा? �ादिेशक के1� के शै5िणक सम1 वय के पूव; अनुमोदन से सिैमA टर �ारंभ होने से पहले पूण; पा�7म के िलए ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 रिजA �ीकृत �कया गया ह ै और उसक� सूचना �ादिेशक के1� के कुलसिचव को दी गई ह ै। (12) �ादिेशक के1� *ारा मा1 यता�ाn त के1� म� िविभ1 न शै5िणक काय;7म- के िलए छा?- का चयन मा1 यता�ाn त के1� *ारा िनिU चत चयन ��7या के अनुसार और अa ययन बोड; के अनुमोदन *ारा �कया जाएगा । 2 दी5ांत समारोह 1. अ:ह;त छा?- को िडmी और िडn लोमा �दान करने के �योजन के िलए दी5ांत समारोह ऐसी तारीख या तारीख- पर जो बोड; के अa य5 *ारा िविनिU चत क� जा सकेगी �ादिेशक के1� के फरीदाबाद प2रसर म� साधारणतया वष; म� एक बार आयोिजत �कया जाएगा । 2. िडिmयां �दान करने या मानद �योजन- के िलए िवशेष दी5ांत समारोह ऐसी तारीख- और ऐसे समय पर जो बोड; के अa य5 *ारा िनयत क� जा सकेगी, आयोिजत �कया जा सकेगा । 3. बोड; इस बात के िलए A वतं? होगा �क वह दी5ांत समारोह आयोिजत �कए िबना िडिmयां �दान करने का िविनU चय कर सके । 4. बोड; का अa य5 सभी दी5ांत समारोह क� अa य5ता करेगा और िडिmयां या िडn लोमा �दान करेगा और अa य5 क� अनुपिA थित म� दी5ांत समारोह क� अa य5ता काय;पालक िनदशेक करेगा । 5. ऐसे छा? िज1 ह-ने उस वष; क� परी5ा, िजसम� दी5ांत समारोह आयोिजत �कया जाता है, पास क� है, वह दी5ांत समारोह म� �वेश लेने के पा? ह-गे : परंतु �कसी िविश� ट वष; म�, �कसी कारण से, दी5ांत समारोह आयोिजत नह! �कए जाने क� दशा म�, काय;पालक िनदशेक, उसक� अनुपिA थित म� उस वष; सफल छा?- को संबंिधत िडmी या िडn लोमा जैसा भी मामला हो, म� �वेश को �ािधकृत करने और िडmी या िडn लोमा जारी करने के िलए स5म होगा । 6. ऐस ेछा? जो दी5ांत समारोह म� A वयं उपिA थत होने म� असमथ; ह[ तो उनके िनवेदन पर उनक� अनुपिA थित म� िडmी या िडn लोमा A वीकार �कए जा सक� गे और उनके िडmी या िडn लोमा �ादिेशक के1� के कुलसिचव *ारा जारी �कए जा सक� गे । 7. बोड; का अa य5 और काय;पालक िनदशेक िडmी और िडn लोमा �माणप?- पर हA ता5र करेगा । 8. काय;पालक िनदशेक जब कभी आवU यक समझ ेवा:ष;क दी5ांत समारोह से पूव; िडmी या िडn लोमा पा�7म के िलए सभी अपे5ाएं पूण; करने वाले अ� यथo को अनंितम िडmी या िडn लोमा जारी कर सकेगा ।
3. मा1 यता�ाn त के1� 1. अिधिनयम क� धारा 10 उपधारा (1) खंड (च) के अनुसरण म� अa ययन बोड;, भारत के भीतर उf चतर अa ययन संA था से �ाn त �A ताव- पर िवचार करेगा और उनके पा�7म- और काय;7म- जो उसक� वांछनीयता, � यवहाय;ता और अनु|पता क� दिृ� ट से �ादिेशक के1� के उTेU य- और कृ+ य- के काय;5े? के अधीन आते ह[, को मा1 यता �दान करने के िलए बोड; को िसफा2रश करेगा और यही भारत के बाहर संA थाe और अनुसंधान क� �- पर अिभभावी होगा । 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. बोड; *ारा पैरा 1 म� यथािन]द;� ट मा1 यता�ाn त और अनुमो�दत संA था जैव तकनीक� के िलए �ादिेशक के1� के “मा1 यता�ाn त के1�” के |प म� नािमत क� जाएगी । 3. पैरा 2 म� िन]द;� ट मा1 यता�ाn त के1� का सकंाय, के1� म� अिध� ठायी पद धारण �कए िबना �ादिेशक के1� *ारा समुिचत शै5िणक शीष;क �दान �कए जाने का पा? होगा । 4. अa ययन बोड;, पैरा 1 के अधीन संA थाe को मा1 यता �दान करने क� ��7या और अिधिनयम के अधीन बनाए गए अa यादेश के उपबंध- के अनुसरण म� शै5िणक �ायोजन के िलए �ादिेशक के1� *ारा उसके संकाय, िविनिU चत करेगा । 5. बोड; का अनुमोदन �ाn त करने के अनुसरण म� संA थाए ंजो परैा 2 के अधीन �ादिेशक के1� *ारा मा1 यता�ाn त करने क� वाछंा रखती ह ैवह एक िलिखत करार करेगा, जो सहयोग के अधीन समािव� ट उTेU य आवU यकता और िविश� ट �7याकलाप- को िविन]द;� ट करेगा और गांरटी �दान करेगा �क वह अिधिनयम, प2रिनयम, अa यादशे, िविनयम के उपबंध- और मा1 यता�ाn त शै5िणक काय;7म के संबंध म� �ादिेशक के1� के आदशे, िनदशे और अनुदशे- का अनुसरण करेगा । 6. इसके अधीन बनाए गए मा1 यता�ाn त के1�, अa ययन बोड; के *ारा यथाअनुमो�दत शै5िणक काय;7म- का संचालन कर�गे और �ादेिशक के1� उन अ� य:थ;य- जो अa यादशे म� यथाउपबंिधत शै5िणक अपे5ाe को पूरा करते ह[, �माणप?, िडn लोमा या िडmी �दान करेगा । 7. पैरा 2 के अधीन मान् यता�ाn त के1�, �ादेिशक के1� को अa ययन बोड; और समय समय पर यथािविनिU चत वा:ष;क मा1 यता फ�स का संदाय करेगा । 8. पैरा 2 के अधीन मा1 यता *ारा संA थान को �द+ त िवशेषािधकार भागत: या पूण;त: �+ या�त �कए जा सक� गे या उपांत2रत �कए जा सक� गे य�द संA थान अिधिनयम, प2रिनयम, अa यादशे, उसके अधीन बनाए गए िविनयम के उपबंध- या शै5िणक काय;7म के संबंध म� �ादिेशक के1� के आदशे, िनदेश या अनुदशे का अनुपालन करने म� असफल रहता ह ैया मा1यता क� �कसी शत; का पालन करने म� असफल रहता ह ैअथवा उसका आचरण �ादिेशक के1� के िहत- या उसके मानक- पर �ितकूल �भाव डालता ह ै। 4 अनुसंधान और शै5िणक काय;7म- के िलए सहयोग और परामश; 1. अनुसंधान को ब.िवषयी बनाने के िलए �ादिेशक के1�, वैिU वक संA थाe के � यि� ट वैBािनक- के मa य सहयोग को बढ़ावा दगेा । 2. सभी सहयोग, �ादेिशक के1� के दिृ� टकोण, िमशन और उTेU य का सहयोगक- जो अनुसंधान को अित2र� त मू� य �दान कर सकते ह[ को िविवध िवशेषBता क� U ◌ाि� त �दान करते .ए समथ;न करेगा । 3. वृहत काय;7म पर ऐस ेसहयोग, |िच बनाने क� 5मता िजसके अंतग;त छा?- और साझा अनुसधंान िजसके अंतग;त छा?- और युवा अनुसंधानकता; के �िश5ण और िश5ा भी ह,ै के साथ संA थागत A तर पर �कए जा सक� गे तथा ऐसी संA थाएं भारत या िवदशे म� अविA थत हो सक� गी । 4. सहयोग, समझौता प? या करार के माa यम स ेप2रभािषत �कए जा सक� गे और बोड; *ारा अनुमो�दत �कए जा सक� गे । 5. �ादिेशक के1� भी उसके शै5िणक और अनुसंधान उTेU य को आगे बढ़ाने के िलए भारत या उसके बाहर �कसी उ�ोग या ऐसे अ1 य सगंठन- के साथ ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 सहयोग कर सक� गे । 6. पैरा 5 म� िन]द;� ट सहयोग, समझौता प? या करार के माa यम स ेप2रभािषत �कए जा सक� गे और बोड; *ारा अनुमो�दत �कए जाएंगे । 7. सभी �चिलत नैितक िसXांत, सि1 नयम और माग;दश;क िसXांत ऐसे सभी सहयोग �7याकलाप- म� अनुस2रत �कए जाएंगे । 8. उपरो� त सहयोग के माa यम से अनुसंधान के िलए अपेि5त िनिध, सहयोग के भागीदार- *ारा संयु� त |प से उपलY ध कराई जाएगी । 9. ऐस ेभागीदार, अपन ेबौिXक सहयोग के अनुपात म� सहयोग अनुसंधान *ारा धा2रत �कसी पेट�ट या सृिजत कोई भौितक संपदा को संयु� त |प स ेधारण कर�गे । 10. �ादिेशक के1�, भारत म� या िवदेश म� �कसी अ1 य भागीदार संA था के सहयोग के साथ या उसके िबना िविश� ट अनुसंधान �योगशाला या के1� क� A थापना कर सकेगा । 11. बोड;, काय;7म सलाहकार सिमित क� िसफा2रश के आधार पर �A ताव का अनुमोदन कर सकेगा । 12. �ादिेशक के1� के शै5िणक कम;चारीवंृद बोड; *ारा अनुमो�दत सि1 नयम- का अनुसरण करते .ए उनक� िवशेषBता के 5े? स े संबंिधत अनुसंधान या शै5िणक परामश; कर सक� गे । 5 अa येतावृि+ त, छा?वृित पुरA कार 1. �ादिेशक के1� के डा� टरल छा?, साधारणतया वैBािनक तथा औ�ोिगक अनुसंधान प2रषद या भारतीय कृिष अनुसंधान प2रषद या जैव तकनीक� िवभाग या िवBान एवं �ो�ोिगक� िवभाग या िवU विव�ालय अनुदान आयोग अथवा �कसी अ1 य �ोत िजसके िलए वह अ:ह;त .ए ह[ और पा? घोिषत .ए ह[, से अa येतावृि+ त �ाn त कर�गे । 2. �ादिेशक के1�, पैरा 1 म� िन]द;� ट छा? के मामले को उ1 ह� अa येतावृि+ त �ाn त करने के िलए समथ; बनाने हेतु अa येतावृि+ त �दान करने वाले अिभकरण- को �ायोिजत या अmेिषत करेगा । 3. �ादिेशक के1�, ऐसे माग;दश;क िसXांत- जो अa यन बोड; *ारा अिधकिथत �कए जाएं, िज1 ह� बोड; *ारा अनुमो�दत �कया जाएगा, के अनुसरण म� िविभ1 न शै5िणक काय;7म- को करने के िलए भारत या िवदशे के छा?- को छा?वृि+ त या अa यतेावृि+ त या सहायता भी �दान कर सकेगा । 4. छा?- के शै5िणक उ+ कष;, रचना+ मक नेतृ+ व और संपूण; उ1 नित और संपूण; अिभवृिX करने तथा िवकास को �ो1 नत करने तथा मा1 यता �दान करने के िलए अa ययन बोड;, बोड; के अनुमोदन के पU चात् �ादिेशक के1� *ारा या िव1 यास अथवा दाताe के अनुदान के माa यम स े *ारा A थािपत पुरA कार और मेडल �दान कर सकेगा । 5. छा? सरकार, पिY लक सै� टर संगठन-, िनजी और वािणिi यक संगठन- तथा �ादेिशक के1� के संकाय सदA य- *ारा िनदिेशत अनुसंधान A क�म से भी िव+ तीय सहायता �ाn त कर सक� गे । 6. वा:ष;क 2रपोट; 1. वा:ष;क 2रपोट; �ादिेशक के1� क� शै5िणक , शैि5क, �िश5ण और अनुसंधान �7याकलाप- को िनद:श;त करते .ए तैयार क� जाएगी । 2. ऐसी वा:ष;क 2रपोट;, काय;पालक िनदशेक के पय;वे5ण और िनदlशन के अधीन, मामल ेऔर उसके उTेU य- को पूरा करने के िलए �ादिेशक के1� *ारा उठाए गए कदम- को समािव� ट करते .ए तैयार क� जाएगी । 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3. वा:ष;क 2रपोट;, क� �ीय सरकार को �A ततु करने से पहले बोड; *ारा अनुमो�दत क� जाएगी । 7 �ादिेशक के1� का पुन:व;लोकन 1. उसके *ारा िनयु� त काय;7म सलाहकार सिमित या उपसिमित अिधिनयम के अधीन बनाए गए वैBािनक और शै5िणक काय;7म का वा:ष;क पुन:व;लोकन संचािलत कर�गे । 2. काय;7म सलाहकार सिमित बोड; को पुन:व;लोकन 2रपोट; �A तुत करेगी । 3. उसक� नैि+ यक ��7या के अनुसार, िनयं?क और महालेखा परी5क जैसे और जब अपेि5त हो, �ादिेशक के1� क� �शासिनक और िव+ तीय स�ं7याe का पुन:व;लोकन संचािलत कर सकेगा और 2रपोट; बोड; को �A ततु क� जाएगी । 4. बोड;, �कसी अ1 य मामले म� �कसी भी समय �ादिेशक के1� का पुन:व;लोकन संचािलत करने का िविनU चय कर सकेगा । 8 अपवाद छा? जो पहले से ही �ादिेशक के1� या उसके *ारा मा1 यता�ाn त क� �- स ेउनक� डा� टरेल िडmी पर काय; कर रह े ह[ �ादिेशक के1� के डा� टर ऑफ �फलॉA फ� काय;7म म� छा? के |प म� रिजA �ीकरण के िलए पा? ह-गे : परंतु ऐसे छा? अिधिनयम के अधीन बनाए गए अa यादशे- के उपबंध- के अनुसरण म� डा� टर ऑफ �फलॉA फ� काय;7म म� �वेश के िलए अपे5ाएं पूरी करेगा । 2. पैरा (1) के अधीन अपवाद, पहले से �वेश �कए गए छा?- को सौकय; �दान करने के िलए �ादेिशक के1� और उसके मा1 यता�ाn त के1� पर एक बार अपवाद के |प म� उपलY ध होगा । 3. ऐसे सभी मामले, रिजA �ीकरण के िलए अa ययन बोड; *ारा पुन:व;लो�कत और अनुमो�दत �कए जाएंगे । चौथी अनुसूचीचौथी अनुसूचीचौथी अनुसूचीचौथी अनुसूची (प�रिनयम 6 देख5)(प�रिनयम 6 देख5)(प�रिनयम 6 देख5)(प�रिनयम 6 देख5) �ादेिशक के$% के अिधका�रय) और कम�चा�रय) क* सवेा शत2�ादेिशक के$% के अिधका�रय) और कम�चा�रय) क* सवेा शत2�ादेिशक के$% के अिधका�रय) और कम�चा�रय) क* सवेा शत2�ादेिशक के$% के अिधका�रय) और कम�चा�रय) क* सवेा शत2 अनु< छेअनु< छेअनु< छेअनु< छेद सं.द सं.द सं.द सं. अनु< छेअनु< छेअनु< छेअनु< छेद का शीष�कद का शीष�कद का शीष�कद का शीष�क अनु< छेअनु< छेअनु< छेअनु< छेद का वण�नद का वण�नद का वण�नद का वण�न (1) (2) (3) 1. �ादिेशक के1� के कम;चारी 1. �ादिेशक के1� म� िन� निलिखत कम;चारी काडर होगा, अथा;त :- (i) श5ैिणक काडर ; (ii) तकनीक� काडर; और (iii) �शासिनक काडर । 2. पैरा 1 म� िविन]द;� ट काडर के भीतर िविभ1 न पद ऐसे ह-गे जो �ादिेशक के1� क� आवU यकता के अनुसरण म� समय-समय पर बोड; *ारा सृिजत �कए जाएं । 3. बोड; को �ादिेशक के1� क� आवU यकता के अनुसार पद- के वगoकरण और उ1 ह� िविभ1 न काडर समनुदिेशत करने क� शि� त होगी । 2. �ादिेशक के1� म� िनयुि� तयां 1. �ादिेशक के1� म� सभी िनयुि� तयां िनयिमत या �ितिनयुि� त अथवा संिवदा आधार पर क� जाएगी । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 2. �ादिेशक के1� म� सीधी भतo के िलए िनिU चत सभी पद साधारणतया एक खुले िवBापन *ारा भरे जाएगें और प2रिनयम- म� यथा अिधकिथत िनबंधन� और शत_ िवBािपत क� जाएंगी और िवBापन म� िविन]द;� ट तारीख के भीतर �ाn त सभी आवेदन- पर काय;पालक िनदशेक- *ारा ग2ठत छानबीन सिमित *ारा िवचार �कया जाएगा : परंतु छानबीन सिमित पया;n त कारण- से जैसा वह उिचत समझ े इस �कार िविन]द;� ट तारीख के पU चात् �ाn त आवेदन पर िवचार कर सकेगी । परंतु िविभ1 न श5ैिणक पद- के िलए �ादिेशक के1� क� वैबसाइट पर उपलY ध या �+ यािशत 2रि� तय- के अa यधीन एक चल िवBापन होगा और समय समय पर �ाn त आवेदन प?- पर इस �ायोजन के िलए काय;पालक िनदशेक*ारा ग2ठत �+ येक संबX िवभागीय सिमित *ारा िवचार �कया जा सकेगा और उसक� िसफा2रश� समुिचत काय;वाही करने के िलए काय;पालक िनदशेक को भेजी जाएगी । 3. �ादिेशक के1� के िविभ1 न पद- के संबंध म� िनयुि� त �ािधकारी िन� निलिखत ह-गे, अथा;त् :— (क) काय;पालक िनदशेक के िलए िनयुि� त �ािधकारी बोड; होगा और ऐसे पद- पर िनयुि� त भारत सरकार मंि?मंडल क� िनयुि� त सिमित के अनुमोदन के साथ �कया जाएगा । (ख) सकंायाa य5 और सह संकायाa य5 के पद- के िलए िनयुि� त �ािधकारी बोड; होगा और ऐसी िनयुि� त भारत सरकार के जैव तकनीक� िवभाग के भारसाधक मं?ी के अनुमोदन के साथ क� जाएगी । (ग) mेड वेतन 10,000 |पये और उससे ऊपर के पद- के िलए िनयुि� त �ािधकारी काय;पालक िनदशेक होगा और ऐसे पद- पर िनयुि� त बोड; के अa य5 के अनुमोदन के साथ �कए जाएंगे । (घ) (क) से (ग) म� िविन]द;� ट नह! �कए गए सभी पद- के िलए िनयुि� त �ािधकारी काय;पालक िनदशेक होगा और ऐस े पद- पर िनयुि� त उसके अनुमोदन के साथ क� जाएगी । 4. आरि5त वग; के िलए आर5ण नीित के संबंध म� क� �ीय सरकार *ारा समय समय पर िविहत �कए गए िनयम और ��7याएं, �ादेिशक के1� के िनयिमत कम;चारीवंृद के सभी काडर- के िलए अनुस2रत क� जाएगी । 5. �ितिनयुि� त के िलए क� �ीय सरकार *ारा िविहत वत;मान िनयम और ��7याएं यथावU यक प2रवत;न सिहत �ादेिशक के1� म� �ितिनयुि� त के आधार पर क� गई िनयुि� तय- के संबंध म� लागू ह-गे । 6 �ादेिशक के1� के िविभ1 न पद- के िलए चयन सिमित नीचे यथािविन]द;� ट होगी, अथा;त् :- (क) समूह ‘क’ के समतु� य पद- के िलए िजनका mेड वेतन 5400 |पए �ितमाह से 10500 |पये �ितमाह तक ह[, काय;पालक िनदशेक चयन सिमित क� अa य5ता करेगा और सिमित के अ1 य सदA य वे ह-गे जो बोड; *ारा िविन]द;� ट �कए जाए;ं (ख) समूह ‘ख’ के समतु� य पद- के िलए िजनका mेड वेतन 5400 |पए �ितमाह से कम ह,ै काय;पालक िनदशेक का नामिनदlिशती चयन सिमित क� अa य5ता करेगा और सिमित के अ1 य सदA य वे ह-गे जो बोड; *ारा िविन]द;� ट �कए जाएं ;
24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ग) ऐसी �+ येक चयन सिमित म� कम से कम दो सदA य ह-गे िजनका mेड वेतन ऐसे पद, िजसे भरा जाना ह ैसे उf चतर होगा और इनम� से कम से कम एक सदA य बा~ िवशेषB होगा; (घ) ऐसी �+ येक चयन सिमित म� पद, आरि5त पद *ारा भरे जाने क� दशा म� संबX आरि5त समुदाय का सदA य समािव� ट होगा; (ड.) चयन सिमित म� सतक; ता संगठन का कोई सदA य भाग नह! लेगा; (च) सह संकायाa य5 और संकायाa य5 के पद- के िलए भारत सरकार के का:म;क और �िश5ण िवभाग के अनुमोदन से बोड; *ारा खोज–सह-चयन सिमित का गठन �कया जाएगा ; और (छ) काय;पालक िनदशेक के पद के िलए भारत सरकार के जैव तकनीक� िवभाग *ारा भारत सरकार के का:म;क और �िश5ण िवभाग के िनयम- और अनुदशे- के अनुसरण म� संपूण; चयन ��7या क� जाएगी । 7. ऐसी चयन सिमित सभी � यि� तय- िज1 ह-ने आवेदन �कया ह ै के �+ यय प?- क� परी5ा करेगी और अ1 य उपयु� त नामिन]द;� ट नाम-, य�द कोई हो, पर भी िवचार कर सकेगी जो चयन सिमित के �कसी सदA य *ारा या अ1 यथा सिमित के Bान म� लाए जाए,ं और चयन सिमित य�द वह ऐसा उिचत समझ,े �कसी अ� यथo का सा5ा+ कार कर सकेगी और अa य5 के िववेक पर एक िलिखत परी5ा या परी5ाएं, िजसके अंतग;त मौिखक �दश;न भी ह,ै सभी या �क1 ह! अ� य:थ;य- के िलए आयोिजत क� जा सकेगी । 8 ऐसी चयन सिमित का कोई काय; या काय;वािहयां सिमित के �कसी सदA य या सदA य- िज1 ह� चयन सिमित क� बैठक के िलए युि� तयु� त समय के भीतर सूचना दी जा चुक� ह ै क� अनुपिA थित के आधार मा? पर �U नगत नह! �कया जाएगा । 3 कम;चा2रय- क� सेवा शत_ 1. �ादिेशक के1� के पद- को यथाउि� लिखत वगoकृत �कया जाएगा, अथा;त्:— (i) समूह ‘क’ के समतु� य पद िजनका वेतनब[ड 3 और mेड वेतन 5400 |पये और उससे अिधक ह;ै (ii) समूह ‘ख’ के समतु� य पद िजनका वेतनब[ड 2 और mेड वेतन 4200 |पये और उससे अिधक ह ैल�ेकन वेतनब[ड 3 और mेड वेतन 5400 |पये स ेकम ह;ै (iii) अ1 य सभी पद समूह ‘ग’ के समतु� य पद ह-गे । 2 �ादेिशक के1� के सभी पद भारत सरकार *ारा समय-समय पर जारी �कए गए और बोड; *ारा अंगीकृत �कए गए िनयम- के अनुसार वेतनमान- और भ+ त- म� िनयत �कए जाएंगे तथा इन पद- पर िनयु� त �कए गए सभी कम;चारी क� �ीय सरकार के उसके समतु� य �ािA थित के कम;चा2रय- को सुसंगत िनयम- और उपबंध- *ारा अनुBेय भ+ ते, अनुलाभ और िवशेषािधकार, सभी �कार क� छुटटी तथा छुटटी या?ा 2रयायत के हकदार ह-गे । 3. �ादिेशक के1� के अधीन पद- पर सभी िनयुि� तयां 2 वष; क� प2रवी5ा अविध के अधीन होगी और य�द पुि� ट हो जाती ह ैतो वह अिधिनयम और इन प2रिनयम- के उपबंध- के अधीन रहते .ए अपना पद िनयिमत |प स ेउस माह के अंत तक िजसको वह क� �ीय सरकार *ारा समय-समय पर यथािविनिU चत सेवािनवृि+ त क� आयु �ाn त करता ह,ै धा2रत करेगा । ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 4. पैरा 1 म� िविन]द;� ट पद- पर �+ येक िनयुि� त इस शत; के अधीन रहते .ए होगी �क िनयु� त � यि� त इस संबंध म� काय;पालक सिमित *ारा अनुमो�दत िच�क+ सा �ािधकारी *ारा उसे समनुदिेशत पद पर सेवा के िलए अf छे मानिसक A वाA � य और शारी2रक |प स ेयो� य होने के िलए �मािणत �कया जाता ह ै। 5. िनयुि� त �ािधकारी, पैरा 1 म� िविन]द;� ट �कसी पद को धारण करने वाल े� यि� त को एक माह क� पूव; सचूना दकेर और प2रवी5ा अविध के दौरान उसे कोई कारण समनुदिेशत �कए िबना सेवा समाn त कर सकेगा । 6. िनयुि� त �ािधकारी, पैरा 1 म� िविन]द;� ट पद को धारण करने वाले �कसी � यि� त को तीन माह क� सूचना दकेर या इसके बजाए तीन माह का वेतन दकेर सेवािनवृ+ त करने या उसक� सेवाe को समाn त करने क� शि� त होगी, य�द काय;पालक सिमित *ारा नामिन]द;� ट िच�क+ सा �ािधकारी *ारा िच�क+ सा आधार पर यह �मािणत �कया जाता ह ै �क उसका बने रहना � यवहाय; नह! ह ैअथवा ऐसे िनयुि� त �ािधकारी *ारा अवांछनीय ह ै। 7. शासक�य कत;� य- के िनव;हन पर या?ा के िलए �ादेिशक के1� के कम;चारी क� �ीय सरकार के समतु� य �ािA थित के कम;चा2रय- के िलए त+ समय �वृ+ त िनयम- *ारा शािसत ह-गे । बोड; काय;पालक सिमित क� िसफा2रश- के आधार पर िविश� ट मामले म� कम;चारी के िविभ1 न वग3 के िलए िवशेष हकदारी अिधकिथत कर सकेगा । �ादिेशक के1� के सभी कम;चा2रय- क� या?ा के िलए अनुमोदन काय;पालक िनदशेक *ारा �कया जाएगा । काय;पालक िनदशेक क� िवदेशी या?ाe के िलए अनमुोदन बोड; के अa य5 *ारा �कया जाएगा । 8. �ादिेशक के1� के कम;चारी उन पर और उनके आि�त- पर वहन �कए गए िच�क+ सा � यय क�, बोड; *ारा अनुमो�दत िच�क+ सा �ितपू:त; नीित और दर- के अनुसरण म� िच�क+ सा � यय के �ितपू:त; के हकदार ह-गे । 9. �ादिेशक के1� के कम;चारी त+ समय �वृ+ त क� �ीय िसिवल सेवा (आचरण) िनयम, 1964 और क� �ीय िसिवल सेवा (वगoकरण, िनयं?ण और अपील) िनयम, 1965 म� यथािविन]द;� ट क� �ीय सरकार के आचरण िनयम- *ारा शािसत ह-गे । उपरो� त उि� लिखत िनयम- के �7या1 वनय के �ायोजन के िलए, काय;पालक िनदशेक �ादिेशक के1� के कम;चा2रय- के िलए अनुशासना+ मक काय;वािहय- िजसके अंतग;त िनलंिबत करना भी है आरंभ करने के िलए स5म �ािधकारी होगा ले�कन उपरो� त उि� लिखत िनयम- के अधीन शािA तयां अिधरोिपत करने वाला कोई आदशे, िनयु� त करने वाल े�ािधकारी के अधीनA थ *ारा पा2रत नह! �कया जाएगा और ऐसी जांच �कए जाने के पU चात् तथा ऐसे कम;चारी को उसके िव|X �कए जाने वाल े�A तािवत काय;वाही म� कारण द:श;त करने का युि� तयु� त अवसर �दए िबना नह! �कया जाएगा । 10. �ादिेशक के1� के शै5िणक काडर के कम;चारी, �ादेिशक के1� के प2रसर के भीतर, य�द उपलY ध हो तो आवासीय आवास स ेसबंंिधत िनयम- या इस संबंध म� क� �ीय सरकार *ारा जारी अनुदशे- के अनुसरण म� मकान आंब2टत कराने के िलए पा? ह-गे । ऐसे आबंटन समुिचत अनुBिn त फ�स, पानी, िबजली पर वाA तिवक आधार पर �दान क� गई अ1 य सेवा के िलए भार के उ�हण के अa यधीन रहते .ए होगा । काय;पालक िनदशेक, कितपय वग; के कम;चा2रय- क� दशा म�, �ादिेशक के1� के िहत म� य�द ऐसा करना 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] आवU यक हो अनुBिn त फ�स का अिध+ याग कर सकेगा या 2रयायत दर पर उ�हण कर सकेगा । 11. �ादिेशक के1� का A थायी कम;चारी िनयुि� त �ािधकारी को िलिखत |प म� तीन माह क� सूचना दनेे के पU चात् या इसके बजाए तीन माह के वेतन का संदाय करके सेवा का प2र+ याग कर सकेगा । �ादिेशक के1� के अA थायी कम;चा2रय- के मामले म� सूचना क� अविध एक माह होगी या उसके बजाए एक माह का वेतन संदाय करना होगा ।ऐसा पद का + याग उस तारीख से िजसको िनयुि� त �ािधकारी *ारा ऐसे पद + याग को A वीकार �कया जाता है से �भावी होगा । ऐसा िनयुि� त �ािधकारी अपने A वयं िववेक से सूचना क� अविध और इसके बजाए वेतन के �+ यXुरण का पूण;त: या भागत: अिध+ याग A वीकार कर सकेगा । 12. िनयुि� त �ािधकारी, तीन माह से अनिधक िलिखत म� सूचना दकेर �कसी भी समय �ादिेशक के1� के A थायी कम;चारी को क� �ीय सरकार *ारा उसके समतु� य �ािA थित के कम;चा2रय- के िलए समय-समय पर अिधकिथत िनबंधन- और शत3 तथा िनयम- और िविनयम- पर सेवािनवृ+ त कर सकेगा । 13. �ादिेशक के1� के कम;चारी, भारत सरकार क� रा� �ीय प�शन �णाली *ारा शािसत ह-गे और सवेािनवृि+ त अिभलाभ ऐसी A क�म जो क� �ीय सरकार के समतु� य �ािA थित के कम;चा2रय- को उनक� सेवािनवृि+ त पर लागू हो के अधीन ह-गे । 4. वृि+ त �गित और �ो1 नित 1. �ादिेशक के1� के शै5िणक काडर म� सभी पद उf चतर काडर म� पद- क� 2रि� तय- क� िA थित के आधार पर बोड; *ारा अवधा2रत क� जाने वाली पा?ता शत3 को पूरा करने और गुणावगुण के सफलतापूव;क िनधा;रण के अa ययधीन रहते .ए �ो1 नित के िलए हकदार ह-गे । 2. �ादिेशक के1� के शै5िणक कम;चारी उस �ेणी म� पांच वष; क� सेवा के पU चात् अगली उf चतर �ेणी के पद- पर �ो1 नित के िलए िवचार �कए जाने हतुे पा? ह-गे । 3. �ादिेशक के1� के शै5िणक कम;चा2रय- क� �ो1 नित वेतनब[ड 4 म� शै5िणक mेड वेतन 10500 |पये तक के पद- तक सीिमत होगी । 4. �ादिेशक के1� के तकनीक� या �शासिनक कम;चा2रय- के िलए िन� निलिखत माग;दश;क िसXांत लागू ह-ग,े अथा;त् :- (i) अगली उf चतर �ेणी म� �ो1 नित िव�मान �णेी म� 1 यूनतम पा?ता अविध को पूरा करने और अगली उf चतर �णेी म� उपलY ध 2रि� तय- के अa यधीन रहते .ए होगी ; (ii) ऐसे कम;चारी, क� �ीय सरकार के िलए त+ समय �वृ+ त A क�म उपांत2रत सिुनिU चत वृि+ त �गित (एमएसीपी) के लाभ- का हकदार होगा: परंतु ऐस ेकम;चारी जो बोड; *ारा अनुमो�दत 1 यूनतम अविध के िलए िनयिमत आधार पर पद धारण �कए .ए ह[ िन� निलिखत शत3 के अa यधीन रहते .ए अगली उf चतर �ेणी म� उ1 नत �कए जा सक� ग,े अथा;त् :- (क) वह ऐसी उf चतर �ेणी के िलए पा?ता शत3 को पूरा करते ह- ; (ख) वह ऐसी उf चतर �ेणी म� �ो1 नित के िलए यो� य िनधा;2रत �कया गया ;
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 (ग) उससे उस �ेणी म� i ये� ठ कोई � यि� त नह! ह ै या ऐसा i ये� ठ � यि� त उ1 नित के िलए पा? नह! ह ै: परंतु यह और �क ऐस ेकम;चारी ऐसा उ1 नयन उसक� वृि+ त म� केवल एक बार द े सक� गे और ऐसा उ1 नयन उपांत2रत सिुनिU चत वृि+ त �गित (एमएसीपी) के अधीन उ1 नयन के |प म� माना जाएगा । 5. िनयुि� त क� िवशेष रीितयां 1. बोड;, ऐसी िनबंधन- और शत3 पर जैसा वह उिचत समझ े�ादिेशक के1� म� �ोफेसर ऑफ एिमन�स, एमा2रटस �ोफेसर या वैBािनक या �कसी अ1 य समतु� य शै5िणक पद को A वीकार करने के िलए उf च शै5िणक िविश� टता और वृि+ तक �ािn त वाले � यि� त को आमंि?त कर सकेगा । परंतु बोड; ऐसे � यि� त क� िनयुि� त के िलए िविन]द;� ट अविध हतुे अिधसंd य पद भी सिृजत कर सकेगा । परंतु यह और �क इस �कार सृिजत अिधसdं य पद- क� सdं या �ादिेशक के1� के कुल पद- के पांच �ितशत से अिधक नह! होगी । 2. बोड;, संयु� त अनुसंधान प2रयोजना या शैि5क उ+ तरदािय+ व- को पूरा करने के िलए सहायक संकाय या अितिथ संकाय के |प म� �े� ठता वैBािनक-, शै5िणक या अ1 य शै5िणक � यि� त क� िनयुि� त कर सकेगा । इस �कार क� गई िनयुि� त, िनयुि� त �ािधकारी *ारा अनुमो�दत िविन]द;� ट अविध के साथ ऐसी शत3 और िनबंधन- पर जसैा वह उिचत समझ,े सहिवA तारी होगी । 6. आंत2रक िशकायत सिमित 1. आंत2रक िशकायत सिमित (आईसीसी) �ादिेशक के1� के मिहला कम;चा2रय- के ल[िगक उ+ पीड़न क� िशकायत- क� जांच कर सकेगी । 2. ऐसी आंत2रक िशकायत सिमित म� काय;पालक िनदशेक *ारा नामिन]द;� ट �कए जाने वाले िन� निलिखत सदA य- म�, अथा;त्:- (i) पीठासीन अिधकारी, जो �ादिेशक के1� के कम;चा2रय- म� स े�ोफेसर क� पंि� त से अ1 यून मिहला होगी परंतु i ये� ठ A तर क� मिहला कम;चारी के उपलY ध नह! होने क� दशा म� पीठासीन अिधकारी, �कसी अ1 य शै5िणक संगठन से �ोफेसर क� पंि� त से अ1 यून सेवारत मिहला कम;चारी होगी; (ii) दो सदA य �ादिेशक के1� के कम;चा2रय- म� से अिधमानत: मिहलाe के मामल- से संबX हो या िजनके पास सामािजक काय; के 5े? म� अनुभव हो या िविधक Bान हो होग� ; और (iii) एक सदA य गैर सरकारी सगंठन- या संगम म� से जो मिहलाe के मामल- से संबX हो या कोई � यि� त जो ल[िगक उ+ पीड़न के मामल- से संबंिधत मामल- से सुप2रिचत हो होगा : परंतु इस �कार नामिन]द;� ट कुल सदA य- म� से एक ितहाई मिहलाएं ह-गी। 3. पीठासीन अिधकारी और ऐसी आंत2रक िशकायत सिमित का �+ येक सदA य ऐसी अविध जो तीन वष; से अिधक नह! होगी या जो बोड; *ारा अवधा2रत क� जाए के िलए पद धारण करेगा । 4. ऐसी आंत2रक िशकायत सिमित का बा~ सदA य बैठक फ�स और या?ा �ितपू:त; के संदाय का पा? होगा 5. जहां पीठासीन अिधकारी या आंत2रक िशकायत सिमित का कोई सदA य मिहलाe का काय;A थल पर ल[िगक उ+ पीड़न (िनवारण, �ितषेध और �िततोष) अिधिनयम, 2013 (2013 का 14) क� धारा 16 के उपबंध- का 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उ� लंघन करता ह ैतब ऐसा पीठासीन अिधकारी बोड; *ारा ऐसी ��7या जो बोड; *ारा अवधा2रत �कया जाए के अनुसरण म� पद समािn त के िलए दायी होगा । 7. कम;चारी िशकायत का िनवारण 1. अिधिनयम क� धारा 40 के अनुसरण म� एक कम;चारी िशकायत िनवारण �7यािविध अथा;त् कम;चारी िशकायत िनवारण सिमित, ऐसी पXित और ��7या के िलए जो िनयो� ता -कम;चा2रय- के अf छे संबंध और �ादिेशक के1� के कम;चा2रय- क� िशकायत- के शी� िनपटान को सुिनिU चत करेगी, को बढ़ावा देने, काय;पालक िनदशेक *ारा ग2ठत क� जा सकेगी । 2. कम;चारी िशकायत िनवारण सिमित िन� निलिखत संरचना के साथ ग2ठत क� जाएगी, अथा;त् :- (i) �ादिेशक के1� का �ोफेसर - अa य5; (ii) लेखा अनुभाग का कम;चारी -- सदA य (iii) का:म;क अनुभाग का कम;चारी --- सदA य; (iv) �ादिेशक के1� का �शासन िनयं?क -सदA य सिचव 3. पैरा 2 म� िन]द;� ट अa य5 और सदA य काय;पालक िनदशेक *ारा नामिन]द;� ट �कए जाएंगे और ऐसे अa य5 और सदA य- क� पदाविध संबंिधत तारीख- िजसको उसने पद mहण �कया ह ैसे दो वष; क� होगी । 4. कम;चारी िशकायत िनवारण सिमित, कम;चा2रय- के साथ अ1 याय के आरोप- के मामल- और �ादेिशक के1� म� � यि� ट �कृित क� अ1 य िशकायत- का अ1 वेषण करेगी । 5 कम;चारी िशकायत िनवारण सिमित, संबX �ादिेशक के1� से ऐसी सूचना जो िविनU चय पर प.चंने के िलए, य�द आवU यक हो चाह सकेगी । 6. कम;चारी िशकायत िनवारण सिमित, �ादिेशक के1� के � यिथत कम;चारी क� मौिखक सनुवाई, य�द आवU यक हो, �दान करेगी । 7. कम;चारी िशकायत िनवारण सिमित, �ादिेशक के1� के कम;चा2रय- क� िशकायत के �+ युतर म� संबX स5म �ािधकारी को समुिचत िसफा2रश� करेगी । 8. + यागप? �ादिेशक के1� क� काय;पालक सिमित और िव+ तीय सिमित या �कसी अ1 य सिमित के पदने सदA य से िभ1 न सदA य, �ािधकारी, कम;चारीवंृद, छा?, काय;पालक िनदशेक को संबोिधत प? *ारा पद + याग सक� गे और + यागप? जैसे ही उसके *ारा A वीकार �कया जाता ह ै�भावी हो जाएगा । 9. शि� तय- का �+ यायोजन �ादिेशक के1� का कोई अिधकारी उसक� शि� तयां �कसी अ1 य अिधकारी या � यि� त जो उसके संबX िनयं?ण म� ह,ै काय;पालक िनदशेक के पूव; अनुमोदन से और ऐसी शत3 के अa यधीन रहते .ए �क इस �कार �+ यायोिजत शि� तय- के �योग के िलए संपूण; दािय+ व और पय;वे5ण ऐसी शि� तय- को �ायोिजत करने वाले अिधकारी म� िनिहत रहगेी, �+ यायोिजत कर सकेगी । �ोफेसर के. िवजयराघवन, अa य5, बोड; ऑफ गवन;स; और सिचव, जैव�ौ�ोिगक� िवभाग च1 � �काश गोयल, संयु� त सिचव [िवBापन-III/4/असा./235/17] ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Department of Biotechnology) NOTIFICATION New Delhi, the 15th September, 2017 No. RCB/STA/2017/01.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 15 along with section 41 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Central Government on behalf of the Board of Governors, Regional Centre for Biotechnology hereby notifies the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, inter alia to regulate the powers and functions of the various authorities of the said Regional Centre, its academic activities and the service conditions of its employees.
“REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY (PROGAMME ADVISORY COMMITTEE) STATUTES New Delhi, the 15th September, 2017 No. RCB/STA/2017/01.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 15 read with section 41 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Board of Governors responsible for the Regional Centre for Biotechnology, an Institution of National Importance at the National Capital Region, Faridabad, Haryana functioning under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, frames the following Statutes, inter alia, to regulate the powers and functions of the various authorities of the said Regional Centre, its academic activities and the service conditions of its employees, namely:-
1. Short title and commencement.— (1) These Statutes may be called the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016);
(b) “Controlling Authority” means the Executive Director appointed Section 23 of the Act;
(c) “Recognised Centre” means a centre or an institute of higher learning recognised by the Regional Centre for meeting its objectives under clause (f) of the sub-section (1) of Section 10;
(d) “Schedule” means Schedule annexed to these Statutes;
(e) “Statute” means a Statute of these Statutes.
(2) The words or expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Body corporate of the Regional Centre. – The body corporate of the Regional Centre for Biotechnology shall be as specified in the First Schedule.
4. Powers and functions of authorities. – The powers and functions of various authorities of the Regional Centre shall be as specified in the Second Schedule.
5. Academic activities. – The academic activities of the Regional Centre shall be conducted as specified in the Third Schedule.
6. Service conditions. – The conditions of the service of the officers and employees of the Regional Centre shall be as specified in the Fourth Schedule.
30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] FIRST SCHEDULE (See statute 3) BODY CORPORATE OF THE REGIONAL CENTRE (REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY STATUTES) Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
1. Body corporate The Regional Centre shall, under sub-section (1) of section 3 of the Act, be a body corporate by the name of the “Regional Centre for Biotechnology” having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of the Act, to contract and shall by the said name, sue or be sued and it shall consist of a Board of Governors and the following authorities, namely:—
(i) the Board of Governors;
(ii) the Programme Advisory Committee;
(iii) the Executive Committee;
(iv) the Finance Committee;
(v) the Board of Studies; and
(vi) such other authorities as may be declared under these Statutes to be the authorities of the Regional Centre.
2. Headquarters The headquarters of the Regional Centre shall be at its campus in the National Capital Region Biotech Science Cluster, Faridabad as also specified by the Central Government, vide notification number S.O. 642 (E), dated the 28 th February 2017.
3. Jurisdiction As specified in section 6 of the Act, the jurisdiction of the Regional Centre shall extend to the whole of India and to such centers and specialised laboratories or other units for research, development and instruction, established by the Regional Centre within or outside India.
SECOND SCHEDULE (See statute 4) AUTHORITIES OF THE REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY POWERS AND FUNCTIONS Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
1. Terms of the Board of Governors There shall be a Board of Governors as specified in section 14 of the Act, and the two members of the Board as referred to in clause (d) of sub-section (2) of the said section 14 shall be the representatives, each from such member States of UNESCO referred to in the said clause (d) as may be determined by the Chairperson of the Board after the approval of the Central Government, and the terms of office of the members of the Board and the manner of the meeting of the Board shall be as specified below, namely:—
(a) the term of the office of the members, other than ex-officio members, including Chairperson, shall be five years from the date on which they respectively enter upon their office;
(b) the members specified in clause (b) of the sub-section (2) of section 14 of the Act shall be nominated by the Central ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3) Government;
(c) the terms of office of the ex-officio members including Chairperson shall be co-extensive with the terms of their respective office;
(d) an outgoing member of the Board shall continue in office until another person is nominated or appointed as member;
(e) an outgoing member of the Board shall be eligible for renomination or re-appointed if the Chairperson of the Board is convinced that the contribution of such a member to the objectives of the Regional Centre is highly valuable, commendable and meritorious;
(f) the member of the Board other than ex-officio members may resign by writing to the Chairperson of the Board but he shall continue in his office until his resignation is accepted by the Board;
(g) the Board shall meet at least once in a year at the time and place as may be determined by the Chairperson thereof; and
(h) three members shall form a quorum for a meeting of the Board.
2. Powers and functions of the Board of Governors The Board shall have the powers and functions as specified in section 15 of the Act and in addition to such powers, for the governance of the powers of the Regional Centre, the Board shall—
(a) confer degrees and diplomas on students having completed academic requirements as specified for the purpose by the Ordinances made under the Act;
(b) confer honorary degrees or other academic distinction on individuals who have excelled themselves in any field of knowledge or creativity;
(c) recognise an institution of higher learning in India or abroad for furthering the objectives of the Regional Centre and to withdraw such recognition in accordance with the norms and procedure to be specified in the Ordinances;
(d) establish and maintain in India or overseas centers and specialised laboratories or other units for achieving the academic and research objectives of the Regional Centre;
(e) institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes to recognise the outstanding contributions of the students and faculty of the Regional Centre;
(f) appoint visiting Professors, Professors of Eminence, Honorary Professors, Adjunct Professors, Emeritus Professors, Emeritus Scientists, and such other persons who may contribute to the advancement of the objectives of the Regional Centre;
(g) approve the audit report of the accounts presented by the statutory auditors;
(h) operate accounts in the Scheduled or Nationalised Banks to manage the funds of the Regional Centre;
(i) provide, approve or change the functional titles to the various approved posts as per the need of the Regional Centre from time to time and regulate the service of the employees of the Regional Centre as provided in the Fourth Schedule; and 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
(j) act in a manner as may be necessary to achieve the goals and objectives of the Regional Centre in accordance with the provisions of the Act.
3. Powers and functions of the Chairperson of the Board The Chairperson of the Board–
(a) shall preside over meetings of the Board;
(b) shall preside over the convocation of the Regional Centre;
(c) shall sign the degrees and diplomas awarded by the Regional Centre;
(d) may in case of urgency, exercise the powers of the Board and inform the Board the action taken in exercise of such powers for approval in the next meeting of the Board; and
(e) may exercise any other power of the Board, subject to the provisions of the Act, and, entrusted to him by the Board.
4. Terms of the Programme Advisory Committee Subject to the provisions of section 17 of the Act, the Programme Advisory Committee shall be the principal academic (which includes scientific and research) advisory body of the Regional Centre and shall consist of such members as specified in sub-section (2) of the said section 17 and the term of the members shall be for a period of five years from the date on which he enters upon his office:
Provided that –
(a) its Chairperson shall be a person of eminence in the area of biotechnology and of international repute relevant to the core areas of the Regional Centre;
(b) the Board shall appoint the nominated members of the Programme Advisory Committee under clause (e) of sub-section
(2) of section 17 of the Act;
(c) where a member of the Programme Advisory Committee becomes a member by reason of the office or appointment he holds, such membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;
(d) all other members of Programme Advisory Committee shall relinquish their membership on the expiry of five years from the date on which they become such member, but shall be eligible for re-appointment;
(e) if a casual vacancy arises during the five years’ period of a member of the Programme Advisory Committee, the person nominated or selected in the said vacancy shall hold office only for the unexpired duration of that five years’ period;
(f) a member of Programme Advisory Committee shall cease to be a member on the happening of any of the following events, namely:—
(i) if he does not attend three consecutive meetings of the Programme Advisory Committee without prior information and proper reason or justification;
(ii) if he resigns, dies, becomes of unsound mind, becomes insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude;
(g) a resignation from the membership of the Programme Advisory Committee shall be tendered to the Chairperson of the ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3) Programme Advisory Committee and shall not take effect until it has been accepted by the Chairperson of the Board;
(h) Programme Advisory Committee shall meet once a year and five members of Programme Advisory Committee shall form the quorum;
(i) the members shall be paid sitting fee or honorarium as decided by the Board from time to time, and shall be reimbursed travel and other logistics expenses for attending the meetings of the Programme Advisory Committee.
5. Powers and functions of the Programme Advisory Committee In addition to the responsibilities specified in sub-section (4) of section 17 of the Act, the Programme Advisory Committee shall have the following functions, namely: -
(a) to evaluate the progress being made by the Regional Centre in fulfilling its objectives and submit a report thereof to the Board;
(b) to make recommendations to the Board with regard to the creation, classification and abolition of the academic, scientific and technical posts in the Regional Centre as also their duties and emoluments;
(c) to advise the Board on fostering linkages with other academic institutions in India and abroad; and
(d) to consider and report on any matter concerning scientific and technical issues referred to it by the Board or by the Executive Director.
6. Conditions on Ordinances and Regulations Notwithstanding anything contained in the Ordinances made by the Programme Advisory Committee under section 42 of the Act and the regulations made by the authorities of the Regional Centre under section 43 of the Act, no waiver or relaxation shall be given –
(i) in the case of such Ordinances by the Programme Advisory Committee; or
(ii) in the case of such regulations by the authorities of the Regional Centre, without prior approval of the Board.
7. Executive Committee There shall be an Executive Committee for the purposes specified in sub-section (1) of section 18 of the Act and,-
(a) the Executive Committee shall have the following members, namely:-
(i) Executive Director as ex-officio Chairperson;
(ii) Deans of the Regional Centre;
(iii) Additional Secretary or Joint Secretary (Administration) of the Department of Biotechnology, Government of India;
(iv) Nodal Officer from the Department of Biotechnology, Government of India dealing with the Regional Centre;
(v) Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development (in-charge of the UNES Division), Government of India, or his nominee (not below the rank of a Director);
(vi) Joint Secretary, Ministry of External Affairs (in-charge of the UNES Division), Government of India, or his nominee (not below the rank of a Director);
(vii) Director, UNESCO New Delhi Regional Office; and 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
(viii) Controller of Administration of the Regional Centre, Member-Secretary;
(b) the Registrar and Finance Officer of the Regional Centre shall be the permanent invitees to the Executive Committee;
(c) the Executive Committee shall normally meet twice in a year;
(d) the presence of five members shall form the quorum for the meeting of the Executive Committee.
8. Powers and functions of the Executive Committee
(1) The Executive Committee shall be responsible for the management of the Regional Centre and implementation of policies and decisions of the Board.
(2) The Executive Committee shall have the following powers and functions, namely:-
(a) to guide and advise the Executive Director on internal procedures regarding day-to-day administrative functioning of the Regional Centre;
(b) to guide and advise the Executive Director regarding the manpower requirement of the Regional Centre and the recruitment and service rules;
(c) to make recommendations to the Board with regard to the creation, classification and abolition of posts in the Regional Centre as also their duties and emoluments;
(d) to constitute a Building and Works Committee to undertake any construction or alteration or maintenance works on the estates of the Regional Centre costing more than one crore rupees;
(e) to advise the Executive Director on processes for the procurement, maintenance and utilisation of all movable and immovable assets of the Regional Centre;
(f) to write off irrecoverable monetary losses and obsolete and irreparable store items within the limits specified by the Board;
(g) to monitor financial, commercial, and legal compliance at the Regional Centre; and
(h) to deal with any other matters that may be referred to the Executive Committee by the Chairperson of the Board or Executive Director of the Regional Centre.
9. Board of Studies (1) The Board of Studies shall be the supervisory body for the academic affairs of the Regional Centre.
(2) The Board of Studies shall consist of the following members, namely:-
(i) Executive Director, Chairperson (Ex-Officio);
(ii) Deans and Sub-Deans of Regional Centre (Ex-Officio);
(iii) three faculty members from the Regional Centre by rotation;
(iv) three subject experts from a recognised research and teaching Institute or University or Biotech Industry;
(v) three Academic Coordinators from Recognised Centres of the Regional Centre; and ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
(vi) Registrar of the Regional Centre (Member-Secretary).
(3) The Executive Director shall nominate the faculty members of the Regional Centre in different fields.
(4) The Executive Director shall nominate the subject experts in different fields.
(5) Each Head of the Recognised Centre shall recommend the name of an Academic Coordinator for their centre and the Executive Director shall nominate three such Academic Coordinators by rotation to be the members of the Board of Studies.
(6) The nominated members referred to in paragraphs (3), (4), and
(5) shall have a term of three years.
(7) The Board of Studies shall ordinarily meet at least twice a year and on such occasions, as may be directed by the Executive Director.
(8) Notice for a meeting of the Board of Studies, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least seven days before the day fixed for the meeting.
(9) The quorum for the meetings of the Board of Studies shall be thirty per cent. of the members of the Board of Studies, which shall include at least one outside expert and if the quorum is not reached, the meeting shall be adjourned for ten minutes and the present members shall reassemble for the meeting to proceed.
(10) Special meetings may be called by the Chairperson of the Board of Studies at his own initiative or on a written request by at least thirty per cent. of the members of the Board of Studies and if the quorum is not met the requisitioned meeting shall stand cancelled.
(11) In case of special meetings called at the request of the members, no item other than those notified in the agenda shall be discussed and that the presence of all such members, at whose request the special meeting was called, shall be essential.
(12) If in the opinion of the Executive Director, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of Studies to consider any item and if he considers that a matter could be disposed of by circulation among the members of Board of Studies, he may issue necessary instructions to that effect.
10. Powers and functions of the Board of Studies The Board of Studies shall oversee the academic programme of the Regional Centre and shall have the following powers and functions, namely:-
(a) to design and develop programs of study relevant to the areas of biotechnology as also listed in the aims and objects of the Regional Centre under clauses (a), (b), and (c) of sub-section (1) of section 10 of the Act;
(b) to approve the subjects of study for various degrees, diplomas, certificates and other requirements for the fulfillment of obtaining such degrees and certificates;
(c) to recommend to the authorities of the Regional Centre in the 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3) manner specified by the academic Ordinances for -
(i) the courses of instructions, lectures, submission and evaluation of thesis work and appointment of supervisors for research; and
(ii) taking measures for the improvement of the quality and standards of teaching, training and research;
(d) to ensure that the curricula and syllabi of various courses offered by the respective faculty of the Regional Centre are periodically reviewed, revised and updated continuously;
(e) to recommend to the Board the recognition of the Recognised Centres of the Regional Centre;
(f) to recognise the teaching faculty or scientists of the Recognised Centres of the Regional Centre as the faculty of the Regional Centre for the academic purpose;
(g) to approve and make such regulations consistent with these Statutes and Ordinances regarding the academic functions of the Regional Centre, including student discipline, residence, awards of fellowships, studentship, scholarships, medals, prizes, fees and concessions, and attendance;
(h) to monitor academic compliance at the Regional Centre; and
(i) to perform such other functions as may be assigned to it by the authorities of the Regional Centre.
11. Composition of Finance Committee The composition of the Finance Committee referred to in section 19 of the Act, nomination of its external expert members and the manner of its meeting shall be the following, namely:-
(a) the Finance Committee shall consist of
(i) Executive Director, Chairperson (Ex-officio);
(ii) Financial Advisor, Department of Biotechnology, Government of India, or his nominee, Member (Exofficio);
(iii) Nodal Officer from the Department of Biotechnology, Government of India, dealing with the Regional Centre, Member (Ex-officio);
(iv) Executive Director, Translational Health Science and Technology Institute, Member (Ex-officio);
(v) two external experts in finance and accounting, Members;
(vi) Controller of Administration in the Regional Centre, Member (Ex-officio); and
(vii) the Finance Officer, Member-Secretary (Ex-officio);
(b) the external experts referred to in the sub-clause (v) of clause (a) shall be nominated by the Executive Director and shall hold office for a term of three years;
(c) the Finance Committee shall meet normally twice a year to review the accounts and financial management of the Regional Centre; and
(d) four members of the Finance Committee present in-person shall form the quorum.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37 Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
12. Powers and Functions of the Finance Committee The Finance Committee referred to in section 19 of the Act, shall apart from its functions specified in sub-section (1) of that section, be responsible to oversee the financial management of the Regional Centre and its further powers and functions shall be such as may be determined by the Board from time to time, which shall include the following, namely:-
(a) to review operational processes and internal control guidelines in all areas impacting the finances of the Regional Centre;
(b) to consider the annual budget estimates and the revised estimates of the Regional Centre and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
(c) to review the finances of the Regional Centre from time to time and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
(d) to consider all proposals for new heads of expenditure of the Regional Centre including building and works, and to provide recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
(e) to recommend new sources of funds and to oversee investments of the existing funds to augment the internal resources of the Regional Centre;
(f) to advise the Executive Committee on processes for writing off irrecoverable monetary losses and obsolete and irreparable store items;
(g) to consider the re-appropriation statement and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
(h) to review the annual statements of accounts, asset register, and the audit report thereon, and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
(i) to tender advice and to make recommendations to the Executive Committee and the Board on any other financial matter affecting the functions and activities of the Regional Centre, either on its own initiative or on the initiative of the Executive Director, or of the Executive Committee, or the Board;
(j) to recommend to the Board on the delegation of necessary financial powers; and
(k) to recommend appointment of auditors for audit of the Annual Accounts of the Regional Centre.
13. Chief Functionary of the Regional Centre The Executive Director shall be the Chief Executive Officer to provide the scientific and academic leadership to the Regional Centre, oversee administration and finance of the Regional Centre to direct its business, and to act on behalf of the Board to administer any other matters related to the Regional Centre.
14. Appointment of the Executive Director The Executive Director shall be appointed by the Board with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet of the Central Government in the following manner, namely: -
(a) the Board shall invite applications or nominations through an open advertisement in the leading news dailies, accredited 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3) science journals and websites of the Department of Biotechnology, Government of India, the Regional Centre, and such other places as it deems appropriate;
(b) the norms, criteria and regulations for the position shall be finalised by the Board with the concurrence of the Department of Biotechnology, Government of India;
(c) a Search-cum-Selection Committee constituted by the Central Government shall identify and recommend to the Board, a person of eminence in the broad area of biotechnology and related fields with demonstrated science management experience and high leadership qualities to function as the Executive Director of the Regional Centre for appointment;
(d) the Executive Director so appointed shall also hold the substantive position of a Professor at the Regional Centre and may continue in this position till the age of superannuation admissible for the faculty following the expiry of his term as the Executive Director;
(e) the Executive Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon the office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment on completion of the tenure:
Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office;
(f) notwithstanding anything contained in clause (e), the Board may at any time after the Executive Director has entered upon his office, by order in writing, remove him from the office on grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions:
Provided that -
(i) no such order shall be made by the Board unless the Executive Director has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him;
(ii) the Board shall have the concurrence of the Central Government before making such an order;
(iii) the Board may also, at any time before making such order, place the Executive Director under suspension, pending enquiry or otherwise.
(g) the Executive Director shall be paid travelling expenses for joining the Centre as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the extant rules relating to transfer travelling allowance of the Central Government deeming the appointment of appointee as on transfer in the public interest;
(h) without prejudice to article 13, the Executive Director shall be a whole-time salaried officer of the Regional Centre and the salary of the Executive Director shall be equivalent to that of the Director of an ‘Institution of National Importance’ as notified by the Central Government from time to time and the ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39 Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3) Executive Director shall be paid allowances as are applicable to other faculty members of the Regional Centre at the rates fixed by the Central Government from time to time. He shall also be entitled to free official car, and rent-free, furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall upon the Executive Director in respect of the use of the car and maintenance of the residence. He shall also be entitled for other perks available to the Vice-chancellor of a Central University;
(i) the Executive Director shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Central Government from time to time:
Provided that where an employee of the Regional Centre, or of any other institution or a University is appointed as the Executive Director, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the Regional Centre shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which he had been contributing immediately before his appointment as the Executive Director:
Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the Regional Centre shall make the necessary contribution to such scheme;
(j) the Executive Director shall be entitled to leave of various kinds including leave travel concession as per the extant rules of the Central Government in this respect applicable to its officers of equivalent status;
(k) if the office of the Executive Director becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill-health or any other cause, the senior most Dean of the Regional Centre shall perform the duties of the Executive Director:
Provided that if the Deans are not available, the senior most Professor of the Regional Centre shall perform the duties of the Executive Director until a new Executive Director assumes his office or the existing Executive Director resumes the duties of his office, as the case may be.
15. Powers and functions of the Executive Director Without prejudice to the powers and functions conferred by subsection (2) of section 23 of the Act, the powers and duties of the Executive Director shall be the following, namely:-
(a) the Executive Director shall be the Chief Executive Officer of the Regional Centre to direct its business and act on behalf of the Board;
(b) the Executive Director shall be the principal scientific and academic authority of the Regional Centre to oversee its research and academic programs;
(c) it shall be the duty of the Executive Director to see that the provisions of the Statutes, Ordinances and regulations of the Regional Centre made under the Act are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance;
(d) the Executive Director shall be the ex-officio Chairperson of the Executive Committee, the Board of Studies constituted under 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3) section 21 of the Act, and the Finance Committee constituted under sub-section (2) of the section 19 of Act;
(e) the Executive Director shall be the Convener of the Board and in the absence of the Chairperson of the Board, he shall preside over the convocations held for conferring degrees;
(f) the Executive Director shall be entitled to be present at and address, any meeting of any authority or other body of the Regional Centre, but shall not be entitled to vote there, unless he is a member of such authority or body;
(g) the Executive Director shall have power to sanction the expenditure of the funds of the Regional Centre as per the allocated budget and make re-appropriation of funds across the sanctioned heads within the overall budget as per the needs of the Regional Centre;
(h) the Executive Director shall, subject to the provisions of the Act and these Statutes, have the powers to make appointments and act as the disciplinary authority to the various academic, scientific, technical, professional, and administrative positions following the due process as provided in the Fourth Schedule;
(i) the Executive Director shall have the powers to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Committee, Programme Advisory Committee, the Board of Studies and the Finance Committee constituted under sub-section (2) of section 19 of the Act;
(j) the Executive Director shall delegate his powers, for proper functioning of the Regional Centre to the officers other than him specified in section 22 of the Act, as per limitations or conditions as may be imposed by him; and
(k) the Executive Director shall exercise any other powers of the Board delegated by it to him by resolution for proper functioning of the Regional Centre.
16. Deans and Sub-Deans (1) The Deans and Sub-Deans referred to respectively in clause (ii) and (iii) of section 22 of the Act shall be appointed by the Board in accordance with clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Act.
(2) The functional title of the Sub-Dean appointed under paragraph
(1) shall be Associate Dean.
(3) The term of office of such Dean or Associate Dean shall be for five years:
Provided that -
(i) the Dean or Associate Dean whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment;
(ii) the Dean or Associate Dean so appointed shall also hold the substantive position of a Professor at the Regional Centre and may continue in this position till the age of superannuation admissible for the faculty following the expiry of his term as the Dean or Associate Dean;
(iii) the terms and conditions of service of the Dean and Associate Dean shall be such as are specified in the Fourth Schedule.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 41 Article No. Heading of Article Description of Article
(1) (2) (3)
17. Powers and Duties of Deans and Associate Deans The Dean and Associate Dean referred to in the article 16 shall assist the Executive Director in such matters as may be determined by the Executive Director in this behalf from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Executive Director.
18. Associate Director (Administration)
(1) The Associate Director (Administration) shall be appointed by the Executive Director on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the Regional Centre.
(2) The functional title provided to this position shall be the Controller of Administration.
(3) The terms and conditions of service of the Controller of Administration shall be such as are specified in the Fourth Schedule:
Provided that the Controller of Administration shall retire on attaining the age of superannuation as admissible for the nonacademic staff of the Regional Centre.
(4) When the office of the Controller of Administration is vacant or when he, by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the same shall be performed by such person as the Executive Director may appoint for the purpose.
19. Duties of Controller of Administration It shall be the duty of the Controller of Administration in the Regional Centre to—
(a) assist the Executive Director in all administrative matters relating to the Regional Centre;
(b) act as the ex-officio Secretary of the Executive Committee and issue notices to convene meetings of the Executive Committee, and to keep the official correspondence and minutes of all the statutory committee meetings of the Regional Centre;
(c) oversee the overall administrative activities including establishment, finance, stores and purchase, engineering, estates and maintenance of the Regional Centre;
(d) report to the Executive Director in the matters related to monitoring and evaluation of the administration of the Regional Centre for continuous improvement;
(e) maintain the primary relationship for operations and maintenance of services within the National Capital Region Biotech Science Cluster partners and the funding agencies;
(f) be the custodian of records, the common seal and such other property of Regional Centre as the Executive Committee shall commit to his charge;
(g) represent the Regional Centre in suits or proceedings by or against the Regional Centre, sign powers of attorney and verify pleadings