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Section 44: ᮧितकथन- (1) धारा 21 कᳱ उपधारा (2) कᳱ अपेᭃानुसार ᮧितकथन रिज᭭ᮝार से िवरोध कᳱ सूचना कᳱ ᮧित के आवेदक ᳇ारा ᮧा᳙ होने से दो मास के भीतर ᮧᱨप ᳞ा.िच

The Trade Marks Rules, 2017Central Rules · 1999

ओ मᱶ भेजा जाएगा और उसमᱶ यह भी वᳶणत होगा ᳰक िवरोध कᳱ सूचना मᱶ अिभकिथत वे त᭝य यᳰद कोई हो, कौन से ह ᱹिज᭠हᱶ आवेदक ने ᭭वीकार कर िलया है रिज᭭ᮝार ᮧितकथन कᳱ एक ᮧित कᳱ तामील उसकᳱ ᮧाि᳙ कᳱ तारीख से सामा᭠यत: दो मास के भीतर िवरोधी पर कराएगा।

(2) ᮧितकथन को उसी रीित मᱶ स᭜यािपत ᳰकया जाएगा जो िनयम 43 के उपिनयम (2), (3) और (4) मᱶ वᳶणत ह।ै

45. िवरोध के समथᭅन मᱶ सा᭯य- (1) ᮧितकथन कᳱ ᮧित कᳱ तामील िजस ᳰदन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर िवरोध या तो रिज᭭ᮝार के पास ऐसा सा᭯य शपथ पᮢ ᳇ारा दगेा जैसा ᳰक वह अपने िवरोध के समथᭅन मᱶ दनेा चाहता ह ैया रिज᭭ᮝार को और आवेदक को यह िलिखत ᮧ᭄ापन दगेा ᳰक मᱹ अपन ेिवरोध के समथᭅन मᱶ सा᭯य नहᱭ दनेा चाहता ᱠ,ँ ᳴कतु मेरा यह आशय है ᳰक िवरोध कᳱ सूचना मᱶ किथत त᭝यᲂ का मᱹ सहारा लंूगा। वह आवेदक को ऐसे ᳰकसी सा᭯य, ᮧितदशᭅ सिहत यᳰद कोई हो, कᳱ ᮧितया ं दगेा िज᭠हᱶ उसने रिज᭭ᮝार के पास इस उपिनयम के अधीन ᳰदया ह ैऔर ऐसी ᮧितया ंदनेे कᳱ िलिखत मᱶ रिज᭭ᮝार को सूचना दगेा। ᮧितकथन कᳱ ᮧित कᳱ तामील िजस ᳰदन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर या उसके प᳟ात ्कुल िमलाकर एक मास से अनिधक कᳱ ऐसी आगे कᳱ अविध के भीतर जो िनवदने पर रिज᭭ᮝार अनु᭄ात करे, िवरोध या तो रिज᭭ᮝार के पास ऐसा सा᭯य शपथ पᮢ ᳇ारा दगेा जैसा ᳰक वह अपने िवरोध के समथᭅन मᱶ दनेा चाहता है या रिज᭭ᮝार को और आवेदक को यह िलिखत ᮧ᭄ापन दगेा ᳰक मᱹ अपने िवरोध के समथᭅन मᱶ सा᭯य नहᱭ दनेा चाहता ह,ँ ᳴कतु मेरा यह आशय है ᳰक िवरोध कᳱ सूचना मᱶ किथत त᭝यᲂ का मᱹ सहारा लंूगा। वह आवेदक को ऐसे ᳰकसी सा᭯य, ᮧितदशᭅ सिहत यᳰद कोई हो, कᳱ ᮧितया ंदगेा िज᭠हᱶ उसने रिज᭭ᮝार के पास इस उपिनयम के अधीन ᳰदया है और ऐसी ᮧितया ंदनेे कᳱ िलिखत मᱶ रिज᭭ᮝार को सूचना दगेा।

(2) यᳰद िवरोधी उपिनयम (1) के अधीन उसमᱶ वᳶणत समय के भीतर कोई कायᭅवाही नहᱭ करता है, तो यह समझ जाएगा ᳰक िवरोधी ने अपने िवरोध का पᳯर᭜याग कर ᳰदया ह।ै

46. आवेदन के समथᭅन मᱶ सा᭯य-(1) आवेदक रिज᭭ᮝार के पास शपथ पᮢ के ᱨप मᱶ ऐसा सा᭯य िवरोध के समथᭅन मᱶ शपथ पᮢᲂ कᳱ ᮧितयᲂ अपने को िमलने से या अपन ेको यह ᮧ᭄ापना िमलने से ᳰक िवरोधी अपन ेिवरोध के समथᭅन मᱶ कोई सा᭯य नहᱭ दनेा चाहता दो मास के भीतर दगेा जैसा ᳰक वह अपने आवेदन के समथᭅन मᱶ दनेा चाहता ह ैऔर उसकᳱ ᮧितयां वह िवरोधी को दगेा या रिज᭭ᮝार को और िवरोधी को वह यह ᮧ᭄ापना दगेा ᳰक मᱹ कोई सा᭯य नहᱭ दनेा चाहता, ᳴कतु मेरा यह आशय ह ैᳰक ᮧितकथन मᱶ किथत त᭝यᲂ का और/या ᮧ᳤ा᭭पद आवेदन के संबंध मᱶ अपने ᳇ारा पेश कर ᳰदए गए सा᭯य का सहारा लंूगा। उस अव᭭था मᱶ िजसमᱶ आवेदक आवेदन के संबंध मᱶ कोई सा᭯य ᮧ᭭तुत करता ह ैया अपने ᳇ारा पेश ᳰकये जा चुके ᳰकसी सा᭯य का सहारा लेता ह,ै वह उसकᳱ ᮧितया ंᮧितदशᭅ सिहत यᳰद कोई हो के साथ िवरोधी को दगेा। आवेदक रिज᭭ᮝार के पास शपथ पᮢ के ᱨप मᱶ ऐसा सा᭯य िवरोध के समथᭅन मᱶ शपथ पᮢᲂ कᳱ ᮧितयᲂ अपने को िमलने से या अपने को यह ᮧ᭄ापना िमलन ेसे ᳰक िवरोधी अपने िवरोध के समथᭅन मᱶ कोई सा᭯य नहᱭ दनेा चाहता दो मास के भीतर या उसके प᳟ात ्कुल िमलाकर एक मास से अनिधक कᳱ ऐसी और अविध के भीतर जो िनवेदन पर रिज᭭ᮝार अनु᭄ात करे दगेा जैसा ᳰक वह अपने आवेदन के समथᭅन मᱶ दनेा चाहता ह ैऔर उसकᳱ ᮧितयां वह िवरोधी को दगेा या रिज᭭ᮝार को और िवरोधी को वह यह ᮧ᭄ापना दगेा ᳰक म ᱹकोई सा᭯य नहᱭ दनेा चाहता, ᳴कतु मेरा यह आशय ह ैᳰक ᮧितकथन मᱶ किथत त᭝यᲂ का और/या ᮧ᳤ा᭭पद आवेदन के संबंध मᱶ अपने ᳇ारा पेश कर ᳰदए गए सा᭯य का सहारा लंूगा। उस अव᭭था मᱶ िजसमᱶ आवेदक आवेदन के संबंध मᱶ कोई सा᭯य ᮧ᭭तुत करता ह ैया अपने ᳇ारा पेश ᳰकये जा चुके ᳰकसी सा᭯य का सहारा लेता है, वह उसकᳱ ᮧितया ंᮧितदशᭅ सिहत यᳰद कोई हो के साथ िवरोधी को दगेा और इसकᳱ सूचना िलिखत ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝार को दगेा।

(2) यᳰद आवेदक उपिनयम (1) मᱶ वᳶणत समय के भीतर कोई कायᭅवाही नहᱭ करता है तो यह माना जाएगा ᳰक उसने आवेदन का पᳯर᭜याग कर ᳰदया है।

47. िवरोधी ᳇ारा ᳰदए गए उᱫर मᱶ सा᭯य-िवरोध ᳇ारा आवेदक के शपथपᮢ कᳱ ᮧितया ंᮧा᳙ करने से एक मास के भीतर िवरोधी उᱫर मᱶ शपथ पᮢ ᳇ारा रिज᭭ᮝार को सा᭯य दगेा और आवेदक को उसकᳱ ᮧितया,ंᮧितदशᭅ सिहत यᳰद कोई हो, के साथ पᳯरदᱫ करेगा।

48. अिधक सा᭯य- ᳰकसी कᳱ ओर से कोई और सा᭯य नहᱭ ᳰदया जाएगा, ᳰक᭠तु रिज᭭ᮝार के समᭃ ᳰक᭠हᱭ कायᭅवािहयᲂ मᱶ वह ᳰकसी भी समय, यᳰद उिचत समझे, तो वह आवेदक को या िवरोधी को ऐसे िनबंधनᲂ और खचᱷ पर या िजसे वह अ᭠यथा ठीक समझे कोई सा᭯य दनेे कᳱ इजाजत द ेसकेगा।

49. द᭭तावेजᲂ का अनुवाद- जहां ᳰक ᳲहदी या अंᮕेजी स े िभ᳖ भाषा वाली ᳰकसी द᭭तावेज के ᮧित िनदᱷश िवरोध कᳱ सूचना मᱶ ᮧितकथन मᱶ या िवरोधी कायᭅवािहयᲂ मᱶ फाइल ᳰकए गए शपथ-पᮢ मᱶ ᳰकया गया है वहां ᳲहदी या अंᮕेजी मᱶ उसे अिभᮧमािणत अनुवाद रिज᭭ᮝार को उपल᭣ध कराएगा और उसकᳱ एक ᮧित िवरोधी पᭃ को दगेा।

50. सुनवाई और िविन᳟य-(1) सा᭯य के पूरा होने पर रिज᭭ᮝार इस बात कᳱ सूचना पᭃकारᲂ को दगेा ᳰक ᮧथम बार सुनवाई कब होगी। सुनवाई कᳱ तारीख ᮧथम सूचना कᳱ तारीख से कम से कम एक मास के बाद कᳱ होगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15

(2) सुनवाई का ᭭थगन - ᳰकसी कायᭅवाही के पᭃकार ᮧᱨप ᳞ा. िच. -एम पर िविहत फᳱस के साथ सुनवाई ᭭थगन का अनुरोध युिᲦसंगत कारण दतेे ᱟए सुनवाई कᳱ तारीख से कम-से-कम तीन ᳰदन पहले करेगा और रिज᭭ᮝार, यᳰद ऐसा करना उिचत समझे, उयाए ऐसी शतᲄ पर जैसा वो िनदशे द,े सुनवाई ᭭थिगत करेगा और पᭃकारᲂ को इसकᳱ सूचना दगेा:

परंतु ᳰकसी पᭃकार को दो से अिधक ᭭थगन नहᱭ ᳰदया जाएगा और ᮧ᭜येक ᭭थगन तीस ᳰदन से अिधक का नहᱭ होगा।

(3) यᳰद आवेदक सुनवाई कᳱ ᭭थिगत तारीख पर उपि᭭थत नहᱭ है तो आवेदन का पᳯर᭜याग ᳰकया जाना समझा जाएगा।

(4) यᳰद िवरोधी सुनवाई कᳱ ᭭थिगत तारीख पर उपि᭭थत नहᱭ है तो अिभयोजन के अभाव मᱶ िवरोध को र᳎ कर ᳰदया जाएगा और आवेदन पर धारा 19 के अ᭟यधीन रिज᭭ᮝीकरण कᳱ कायᭅवाही कᳱ जाएगी।

(5) रिज᭭ᮝार िलिखत बहस पर िवचार करेगा, यᳰद कायᭅवाही के ᳰकसी पᭃकार ᳇ारा दािखल हो।

(6) रिज᭭ᮝार का िनणᭅय िलिखत ᱨप मᱶ पᭃकारᲂ को उनके ᮧदᱫ तामील के पते पर ᮧेिषत ᳰकया जाएगा।

51. खचᲄ के िलए ᮧितभूित- खचᲄ के िलए जो ᮧितभूित रिज᭭ᮝार धारा 21 कᳱ उपधारा (6) के अधीन अपेिᭃत ᱨप मᱶ वह इतनी ᳰकसी रकम कᳱ िनयत कᳱ जा सकेगी िजतनी ᳰक रिज᭭ᮝार ठीक समझे और िवरोध िवषयक कायᭅवािहया ं के ᳰकसी ᮧᮓम मᱶ यह रकम रिज᭭ᮝार ᳇ारा बढ़ाई जा सकेगी। रिज᭭ᮝीकरण अननपुालन कᳱ नोᳯटस

52. सूचना दनेे के िलए ᮧᳰᮓया-आवेदक को जो सूचना दनेे कᳱ रिज᭭ᮝार से अपेᭃा धारा 23 कᳱ उपधारा (3) ᳇ारा कᳱ गई ह ैवह आवेदक को उसके तामील के पते पर ᮧᱨप ओ-1 मᱶ भेजी जाएगी। सूचनाएं रिज᭭ᮝीकरण पूरा करने के िलए सूचना कᳱ तारीख से इᲥᳱस ᳰदन का समय या एक मास से अनिधक कᳱ ऐसा और समय जो रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᮧᱨप ᳞ा.िच.-एम मᱶ ᳰकए गए अनुरोध पर अनु᭄ात ᳰकया जाए, िविन᳸दि᳥ होगा। रिज᭭ᮝीकरण

53. रिज᭭टर मᱶ ᮧिवि᳥- (1) जहाँ जरनल मᱶ िव᭄ािपत या पुनःᳶव᭄ािपत आवेदन के िवरोध कᳱ कोई सूचना धारा 21 कᳱ उपधारा

(1) मᱶ िविन᳸द᳥ अविध के भीतर फाइल नहᱭ कᳱ जाती है या जहाँ कोई िवरोध फाइल ᳰकया जाता है और वह खाᳯरज कर ᳰदया जाता ह ैवहाँ रिज᭭ᮝार धारा 23 कᳱ उपधारा (1) या धारा 19 के उपबंधᲂ के अधीन रहते ᱟए ᳞ापार िच᭮न कᳱ रिज᭭टर मᱶ ᮧिवि᳥ करेगा।

(2) ᳞ापार िच᭮न कᳱ जो ᮧिवि᳥ रिज᭭टर मᱶ ह ैउसमᱶ आवेदन के फाइल करने कᳱ तारीख, रिज᭭ᮝीकरण कᳱ वा᭭तिवक तारीख, वे माल या सेवाएं और वगᭅ या वगᲄ िजनकᳱ बाबत ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝीकृत ᳰकया गया है और धारा 6 कᳱ उपधारा (1) ᳇ारा अपेिᭃत सभी िविशि᳥यां, िजनके अंतगᭅत िन᳜िलिखत िविशि᳥यां ह:ᱹ- (क) ᳞ापार िच᭮न के ᭭व᭜वधारी के कारबार का भारत मᱶ मु᭎य ᭭थान, का यᳰद कोई हो, पता या संयुᲦ ᭭वािम᭜व वाले ᳞ापार िच᭮न के ऐसे संयुᲦ ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ के कारबार का भारत मᱶ मु᭎य ᭭थान का पता िजनके कारबार का भारत मᱶ मु᭎य ᭭थान ह।ै (ख) जहाँ ᳞ापार िच᭮न के ᭭व᭜वधारी के कारबार का कोई ᭭थान भारत मᱶ नहᱭ है, वहां उसके अपने ᭭वदशे वाले पते के साथ भारत मᱶ तामील के िलए उसका यह पता जो ᳰक रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन मᱶ ᮧिव᳥ ह।ै (ग) संयुᲦ ᭭वािम᭜व वाले ᳞ापार िच᭮न के मामले मᱶ, उस दशा मᱶ िजसमᱶ ᳰक संयुᲦ ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ मᱶ से ᳰकसी के भी ᳰकसी कारबार का भारत मᱶ म᭎ुय ᭭थान नहᱭ ह,ै वहां संयुᲦ ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ मᱶ से ᮧ᭜येक के अपन े᭭वदशे वाले पते के साथ भारत मᱶ तामील के िलए उनका वह पता, जो ᳰक आवेदन मᱶ ᳰदया गया ह।ै (घ) ᭭व᭜वधारी के या संयुᲦ ᭭वािम᭜व वाले ᳞ापार िच᭮न कᳱ अव᭭था मᱶ ᳞ापार िच᭮न के संयुᲦ ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ के ᳞ापार, कारबार, वृि᳍, उपजीिवका कᳱ िविशि᳥या,ं या अ᭠य वणᭅन जो ᳰक रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन मᱶ ᮧिव᳥ ह।ᱹ (ड़) रिज᭭ᮝीकरण के िवषय या रिज᭭ᮝीकरण ᳇ारा ᮧदᱫ अिधकारᲂ को ᮧभािवत करने वाली िविशि᳥याँ, और (च) क᭠वᱶशन आवेदन कᳱ तारीख यᳰद कोई हो, धारा 154 के अधीन, कᳱ गई ᳰकसी क᭠वᱶशन दशे के आवेदकᲂ कᳱ आवेदन के अनुसरण मᱶ ᮧदान कᳱ जाएगी। (छ) जहाँ वह िच᭮न सामूिहक या ᮧमाणीकरण िच᭮न है, वह त᭝य 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ज) जहाँ कोई पूवᭅᱫर ᳞ापार िच᭮न या अ᭠य पूवᭅᱫर अिधकार के ᭭व᭜वधारी कᳱ सहमित से धारा 11 कᳱ उपधारा (4) के अनुसरण मᱶ वह िच᭮न रिज᭭ᮝीकृत ᳰकया जाता ह ैवहाँ वह त᭝य (झ) उस ᳞ापार िच᭮न से संबंिधत िच᭮न रिज᭭ᮝी का समुिचत कायाᭅलय िविन᳸द᳥ हᲂगी।

(3) रिज᭭ᮝार समय-समय पर क᭥᭡यूटर िवशेष᭄ᲂ से िवचार िवमशᭅ करते ᱟए शासकᳱय अिभलेख इलै᭍ᮝािनक ᱨप मᱶ रखने के िलए ᳰदशा िनदᱷश बनाएगा।

54. स᭥ब᳍ ᳞ापार िच᭮न-(1) जहाँ ᳰक ᳞ापार िच᭮न ᳰक᭠हᱭ अ᭠य िच᭮नᲂ से स᭥ब᳍ होने के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकृत ᳰकया गया ह,ै वहाँ रिज᭭ᮝार ᮧथम वᳶणत िच᭮न के संबंध मᱶ उन िच᭮नᲂ कᳱ रिज᭭ᮝीकरण सं᭎याएं रिज᭭टर मᱶ िलखेगा, िजनके साथ वह स᭥ब᳍ है और ऐसे िच᭮नᲂ मᱶ से ᮧ᭜येक के संबंध मᱶ रिज᭭टर मᱶ उसके साथ स᭥ब᳍ िच᭮न होने के नाते ᮧथम वᳶणत िच᭮न कᳱ रिज᭭ᮝीकरण सं᭎या भी िलखेगा।

(2) स᭥ब᳍ ᳞ापार िच᭮नᲂ के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮नᲂ मᱶ से ᳰकसी का सहब᳍ता भंग करने के िलए धारा 16 कᳱ उपधारा (5) के अधीन आवेदन ᮧᱨप ᳞ा.िच.-पी मᱶ ᳰकया जायेगा और आवेदन के आधारᲂ का कथन उसमᱶ ᳰकया जाएगा।

Where this provision sits

ActThe Trade Marks Rules, 2017
Section44
Marginal noteᮧितकथन- (1) धारा 21 कᳱ उपधारा (2) कᳱ अपेᭃानुसार ᮧितकथन रिज᭭ᮝार से िवरोध कᳱ सूचना कᳱ ᮧित के आवेदक ᳇ारा ᮧा᳙ होने से दो मास के भीतर ᮧᱨप ᳞ा.िच
JurisdictionCentral
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