आर मᱶ ᳰकया जाएगा और यह ᳞ापार िच᭮न के अंितम रिज᭭ᮝीकरण के अवसान से पूवᭅ एक वषᭅ के भीतर ᳰकसी समय ᳰकया जा सकेगा।
(2) िविहत समय के भीतर दािखल ᳞ापारिच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के नवीकरण का अनुरोध अनुमᱫ होगा यᳰद ᳞ापारिच᭮न हटाया या िनर᭭त न कर ᳰदया गया हो या अिधिनयम और िनयम के ᳰकसी उपबंध या ᭠यायालय अथवा रिज᭭ᮝार के ᳰकसी आदशे के तहत नवीकरण से अ᭠यथा न हो।
58. रिज᭭टर से ᳞ापार िच᭮न के हटान े स े पूवᭅ नोᳯटस-(1) यᳰद िविहत ᮧᱨप पर िनधाᭅᳯरत फᳱस के साथ रिज᭭ᮝीकरण के नवीकरण हतेु कोई आवेदन ᮧा᳙ न हो तो रिज᭭ᮝार ᳞ापारिच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के अवसान से अिधकतम छः मास पहले ᮧᱨप आर जी-3 पर एक नोᳯटस तामील के पते पर भेजकर रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी को अवसान कᳱ आगत तारीख और शतᱸ, यᳰद कोई हो, िजसके अधीन रिज᭭ᮝीकरण का नवीकरण ᮧा᳙ ᳰकया जा सकता है, कᳱ सूचना दगेा।
(2) जहां ᳰकसी िच᭮न कᳱ दशा मᱶ िजसका रिज᭭ᮝीकरण (रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन कᳱ तारीख के ᮧित िनदᱷश से) नवीकरण के िलए शो᭟य हो जाता ह ैवह िच᭮न उस तारीख से पूवᭅ िजसकᳱ नवीकरण होना िनयम ह ैछह मास के भीतर ᳰकसी भी समय रिज᭭ᮝीकृत हो जाता ह ै रिज᭭ᮝीकरण कᳱ वा᭭तिवक तारीख के प᳟ात ् छह मास के भीतर नवीकरण फᳱस के संदाय पर नवीकृत ᳰकया जा सकेगा और जहां उस अविध के भीतर नवीकरण फᳱस का संदाय नहᱭ ᳰकया जाता है वहां रिज᭭ᮝार िनयम 60 के अधीन रहते ᱟए उस िच᭮न को रिज᭭टर से हटा दगेा।
(3) जहां ऐस ेिच᭮न कᳱ दशा मᱶ िजसका रिज᭭ᮝीकरण (रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन कᳱ तारीख के ᮧित िनदᱷश से) नवीकरण के िलए शो᭟य हो जाता है वह िच᭮न नवीकरण कᳱ तारीख के प᳟ात् रिज᭭ᮝीकृत ᳰकया जाता ह ैयहां रिज᭭ᮝीकरण कᳱ वा᭭तिवक तारीख के छह मास के भीतर नवीकरण फᳱस के संदाय पर रिज᭭ᮝीकरण नवीकृत ᳰकया जा सकेगा और जहां उस अविध ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 के भीतर नवीकरण फᳱस का संदाय नहᱭ ᳰकया जाता है वहां रिज᭭ᮝार िनयम 60 के अधीन रहते ᱟए उस िच᭮न को रिज᭭टर स े हटा दगेा।
(4) सामिूहक िच᭮न या ᮧमाणीकरण ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण का नवीकरण ᮧᱨप ᳞ा. िच.-आर मᱶ होगा और उसके साथ वह फᳱस होगी जो ᮧथम अनुसूची मᱶ िविन᳸द᳥ ह।ै
59. रिज᭭टर से ᳞ापार िच᭮न हटान ेका िव᭄ापन- यᳰद ᳞ापार िच᭮न के अंितम रिज᭭ᮝीकरण के अवसान पर नवीकरण फᳱस नहᱭ दी गई है, तो रिज᭭ᮝार रिज᭭टर स े᳞ापार िच᭮न को हटा सकेगा और त᭜ᭃण इस त᭝य को जनरल मᱶ िव᭄ािपत कर सकेगाः पर᭠तु रिज᭭ᮝार ᳞ापार िच᭮न को रिज᭭टर से नहᱭ हटाएगा यᳰद अिधभार के संदाय के िलए कोई आवेदन धारा 25 कᳱ उपधारा
(3) के पर᭠तुक के अधीन ᮧᱨप ᳞ा.िच.-आर मᱶ ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के अवसान से छह मास के भीतर कर ᳰदया जाता ह।ै
60. ᮧ᭜यावतᭅन और रिज᭭ᮝीकरण का नवीकरण-रिज᭭टर मᱶ ᳞ापार िच᭮न का ᮧ᭜यावतᭅन और इसके रिज᭭ᮝीकरण के नवीकरण का आवेदन धारा 25 कᳱ उपधारा (4) के अधीन िविहत फᳱस सिहत ᮧᱨप ᳞ा.िच-आर मᱶ ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के अवसान के एक वषᭅ के भीतर ᳰकया जाएगा। रिज᭭ᮝार ऐसे ᮧ᭜यावतᭅन और नवीकरण के िलए अनुरोध पर िवचार करते समय ऐस ेअ᭠य ᳞िᲦयᲂ के िहतᲂ को ᭟यान मᱶ रखेगा, जो ᮧभािवत ह।ै
61. नवीकरण और ᮧ᭜यावतᭅन कᳱ नोᳯटस और िव᭄ापन- रिज᭭ᮝीकरण के नवीकरण या ᮧ᭜यावतᭅन और नवीकरण पर, उᲦ आशय कᳱ एक सूचना रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी को और ᮧ᭜येक रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को भेजी जाएगी और नवीकरण या ᮧ᭜यावतᭅन और नवीकरण जरनल मᱶ िव᭄ािपत ᳰकया जाएगा। अ᭟याय-4 मिैᮟड ᮧोटोकाल के अधीन अतंररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के मा᭟यम स े᳞ापार िच᭮न के सरंᭃण स ेसंबिंधत उपबधं
62. पᳯरभाषाएं-(1) इस अ᭟याय के ᮧयोजन के िलए जब तक ᳰक संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो;- (क) "अनु᭒छेद" स ेमैिᮟड ᮧोटोकाल को िन᳸द᳥ अनु᭒छेद अिभᮧेत है;
(ख) "इलेᮝािनक ᱨप" का वही अथᭅ होगा जो उसका सूचना ᮧौ᳒ोिगकᳱ अिधिनयम, 2000 (2000 का 21) कᳱ धारा 2 उपधारा
(1) के खंड (द) मᱶ समनुदिेशत ह;ै
(2) अिधिनयम के अ᭟याय 4क के अधीन अंतररा᳦ीय आवेदन या अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के संदभᭅ मᱶ ᮧयुᲦ श᭣द और अिभ᳞िᲦयां ᳰक᭠तु जो पᳯरभािषत नहᱭ ह ᱹका वही अथᭅ होगा जो ᮓमश: उनका मैिड़ड ᮧोटोकाल या सामा᭠य िविनयमᲂ मᱶ ह;ै
63. भाषा- कोई अंतररा᳦ीय आवेदन या उससे संबंिधत अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को कोई संसूचना या अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के पᳯरणाम᭭वᱨप भारत को संरᭃण के िलए सलाह के मा᭟यम से िव᭭तार कᳱ अिधसूचना अंᮕेजी मᱶ होगी।
64. सूचना या नोᳯटसᱶ आᳰद का जारी करना और उनके ᮧ᭜युᱫर- धारा 36घ के अधीन अंतररा᳦ीय आवेदन और अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण जहां भारत को धारा 36ड़ के अधीन पदनािमत ᳰकया गया है दोनᲂ से संबंिधत कोई सूचना या संसूचना रिज᭭ᮝार ᳇ारा केवल इलैᮝािनक ᱨप मᱶ जारी कᳱ जाएगी और उसका कोई ᮧ᭜युᱫर भी केवल उसी ᱨप मᱶ अिभᮧा᳙ ᳰकया जाएगा।
65. अंतररा᳦ीय आवेदन िजनके संबंध मᱶ भारत मूल दशे है- भारत से ᮧारंभ होने वाले अंतररा᳦ीय आवेदन या सामा᭠य िविनयमᲂ के अनुसार उनसे संबंिधत कोई ससंूचना अंतररा᳦ीय ᳞ापार िच᭮न आवेदन ᮧणाली के मा᭟यम के इलैᮝािनक ᱨप से फाइल कᳱ जाएगी।
66. अंतररा᳦ीय आवेदन, िजनके संबंध मᱶ भारत मूल दशे है, का स᭜यापन और ᮧमाणन-(1) जहां अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को पारेषण के िलए धारा 36घ के अधीन अंतररा᳦ीय आवेदन फाइल ᳰकया जाता है वहां रिज᭭ᮝार पहली अनुसूची कᳱ ᮧिवि᳥ सं. 23 मᱶ िविन᳸द᳥ फᳱस के संदाय के अधीन रहते ᱟए अंतरा᳦ीय ᭣यूरो ᳇ारा यथा उपल᭣ध कराए गए अनुसार ᮧᱨप डड(2)ड़ मᱶ अंतवᭅ᭭तु को ᮧमािणत करेगा।
(2) जहां अंतररा᳦ीय आवेदन अपेᭃाᲐ को पूरा करता ह,ै वहां रिज᭭ᮝार अंतररा᳦ीय आवेदन मᱶ उस तारीख को िजसको आवेदन अिभᮧा᳙ ᳰकया गया था उपदᳶशत करते ᱟए उसे ᮧमािणत करेगा; और उᲦ आवेदन कᳱ ᮧाि᳙ कᳱ तारीख से दो मास के भीतर अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को अᮕेिषत करेगा।
(3) जहां अंतररा᳦ीय आवेदन अपेᭃाᲐ को पूरा करता ह,ै वहां रिज᭭ᮝार उसे अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को अᮕेिषत नहᱭ करेगा और आवेदक से सूचना ᳇ारा उसमᱶ यथािविन᳸द᳥ अपेᭃाᲐ को पूरा करने कᳱ अपेᭃा करेगा और उस सूचना मᱶ िविन᳸द᳥ अविध के भीतर ऐसे अनुपालना को पूरा करने के प᳟ात ्ही अंतररा᳦ीय आवेदन को अᮕेिषत करेगा। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
67. संभलाई (हडᱹᳲलग) फᳱस- रिज᭭ᮝार को अंतररा᳦ीय आवेदन को ᮧमािणत और अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को पारेिषत करने के िलए, पहली अनुसूची मᱶ यथािविन᳸द᳥ ᮧह᭭तन फᳱस संदये होगी और ऐसी फᳱस का संदाय आवेदन के साथ इलैᮝािनक ᱨप से भारतीय ᱧपए मᱶ ᳰकया जाएगा।
68. अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण, िजनके संबंध मᱶ भारत को नामिन᳸द᳥ ᳰकया गया ह,ै के अिभलेखᲂ को रखने कᳱ रीित-(1) अंतररा᳦ीय ᭣यूरो से भारत को नामिन᳸द᳥ करने के रिज᭭ᮝीकरण के संबंध मᱶ सलाह कᳱ ᮧाि᳙ पर और ऐसे अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के पᳯरणाम᭭वᱨप संरᭃण िव᭭तार कᳱ अिधसूचना पर रिज᭭ᮝार उसकᳱ सभी िविशि᳥यᲂ को इलैᮝािनक ᱨप से "अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण कᳱ िविशि᳥यᲂ का अिभलेख" नामक अिभलेख मᱶ दजᭅ करेगा। अंतररा᳦ीय ᭣यूरो से जैसे और जब ᮧा᳙ िविशि᳥यᲂ मᱶ ᳰकसी पᳯरवतᭅन को उᲦ अिभलेख मᱶ दजᭅ ᳰकया जाएगा।
(2) ऐसे अिभलेख मᱶ कᳱ गई कोई ᮧिवि᳥ जहां तक वह भारत को नामिन᳸द᳥ पᭃकार के ᱨप मᱶ लागू होती है का वही ᮧभाव होगा मानो ᳰक वह रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭टर मᱶ दजᭅ कᳱ गई थी।
69. धारा 36 ड. के अधीन आवेदन कᳱ जांच- (1) िनयम 68 मᱶ िन᳸द᳥ सलाह कᳱ सधारणतया ऐसी सलाह कᳱ ᮧाि᳙ से दो मास के भीतर जांच कᳱ जाएगी।
(2) जहां रिज᭭ᮝार यह पाता ह ैᳰक कोई िच᭮न जो भारत मᱶ नामिन᳸द᳥ अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण कᳱ िवषयव᭭तु ह ैका संरᭃण नहᱭ ᳰकया जा सकता है, तो वह मैिᮟड ᮧोटोकाल के अन᭒ुछेद 5 के अधीन लागू इंकार कᳱ अविध के अवसान से पूवᭅ अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को अनंितम इंकार से अिधसूिचत करेगा।
(3) जहां संरᭃण से इंकार करने का कोई आधार नहᱭ ह ैवहां रिज᭭ᮝार अिधिनयम कᳱ धारा 20 के अधीन अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण स ेसंबंिधत िविशि᳥यᲂ को, साधारणतया सलाह कᳱ ᮧाि᳙ कᳱ तारीख से छह मास कᳱ अविध के भीतर ᳞ापार िच᭮न पᮢ मᱶ, एक पृथक भाग मᱶ िव᭄ािपत करेगा।
(4) जहां अिधिनयम कᳱ धारा 21 के अधीन कोई िवरोध फाइल ᳰकया जाता है वहां रिज᭭ᮝार अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को इस त᭝य को एक अनंितम इंकार के ᱨप मᱶ ᮧोटोकाल और सामा᭠य िविनयमᲂ के अनुसार िवरोध के आधार से अिधसूिचत करेगा।
(5) अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण का उस पर ᳰकसी िवरोध कᳱ ᮧाि᳙ पर ᳞ापार िच᭮न िनयम के िनयम 41 से िनयम 51 मᱶ अंतᳶव᳥ उपबंधᲂ के अनुसार ᮧसं᭭करण ᳰकया जाएगा।
(6) जहां उपिनयम (1) से उपिनयम (5) के अधीन वᳶणत ᮧᳰकया को पूरा कर िलया गया ह ैऔर रिज᭭ᮝार ने सभी मालᲂ और सेवाᲐ के िलए िजनके िलए संरᭃण का अनुरोध ᳰकया गया है, को िच᭮न के संरᭃण से इंकार कᳱ पुि᳥ करने का िविन᳟य कर िलया ह,ै रिज᭭ᮝार अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को इस ᮧभाव का एक िववरण भेजेगा।
(7) जहां अनंितम इंकार का पूणᭅत: या भागत: ᮧितसंᱡरण कर िलया गया ह,ै रिज᭭ᮝार अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को इस ᮧभाव का एक िववरण ᳰक अनंितम इंकार का ᮧितसंᱡरण कर िलया गया है (क) उन सभी मालᲂ और सेवाᲐ के िलए िच᭮न का संरᭃण ᮧदान ᳰकया गया ह ै िजनके िलए संरᭃण का अनुरोध ᳰकया गया था; या (ख) शतᲄ या सीमाᲐ िजनके अधीन माल या सेवाᲐ कᳱ बाबत संरᭃण ᮧदान ᳰकया गया ह,ै को उपदᳶशत करते ᱟए एक िववरण भेजेगा।
(8) जहां संरᭃण से इंकार करने का कोई आधार नहᱭ ह ैवहां रिज᭭ᮝार अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को इस ᮧभाव स ेसूिचत करेगा ᳰक भारत मᱶ िच᭮न को संरᭃण ᮧदान कर ᳰदया गया ह।ै
(9) जहां भारत मᱶ ᳰकसी िच᭮न के संरᭃण को ᮧभािवत करने के िलए और िविन᳟य है, रिज᭭ᮝार इस ᮧभाव का अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को एक िववरण भेजेगा।
70. संरᭃण का अिविधमा᭠यकरण- ᳰकसी अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के फल᭭वᱨप ᳰकसी संरᭃण का अिधिनयम के अधीन भारत मᱶ िविधक कायᭅवािहयᲂ के फल᭭वᱨप ᮧभाव समा᳙ हो गया ह,ै या उसमᱶ पᳯरवतᭅन आ गया है, रिज᭭ᮝार तदनुसार अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को अिधसूिचत करेगा।
71. अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के रकरण का ᮧभाव- जहां उ᳄म कायाᭅलय के अनुरोध पर ᳰकसी अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण को र कर ᳰदया गया है ᮧोटोकाल के अनु᭒छेद 9 के उपबंध अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण को जहां तक वह भारत मᱶ नामिन᳸द᳥ ᱟआ है नौ गुना लागू हᲂगे।
72. सामूिहक और ᮧमाणन िच᭮न- जहां कोई अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण भारत को सामिूहक िच᭮न या ᮧमाणन िच᭮न के संबंध मᱶ नामिन᳸द᳥ करता है, ऐस े सामूिहक िच᭮न या ᮧमाणन िच᭮न के शािसत करने वाले िविनयम ᮧ᭜यᭃत: उस अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के धारक ᳇ारा रिज᭭ᮝार को अंतररा᳦ीय ᭣यूरो कᳱ सलाह कᳱ तारीख से एक मास के भीतर ᮧ᭭तुत ᳰकए जाएंगे। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19
73. अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण का ᮧित᭭थापन- जहां कोई अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण भारत मᱶ घारा 36ड. कᳱ उपधारा (6) के अधीन धृत रिज᭭ᮝीकरण को ᮧित᭭थािपत करता ᱟआ ᮧतीत होता ह,ै तो रिज᭭ᮝार अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण के धारक के अनुरोध पर अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण पर ᭟यान दगेा और धारा 6 कᳱ उपधारा (1) के अधीन अनुरिᭃत रिज᭭टर मᱶ अपेिᭃत ᮧिवि᳥ करेगा। त᭜प᳟ात ्रिज᭭ᮝार सामा᭠य िविनयमᲂ के िनयम 21 के अधीन तदनुसार अंतररा᳦ीय ᭣यूरो को अिधसूिचत करेगा।
74. इस अिधिनयम के उपबंधᲂ के अधीन रहते ᱟए मैिᮟड ᮧोटोकाल, सामा᭠य िविनयम और ᮧशासिनक अनुदशे भारत से आरंभ होने वाले अंतररा᳦ीय आवेदनᲂ के संबंध मᱶ और अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरणᲂ जहां भारत को नामिन᳸द᳥ ᳰकया गया ह,ै को लागू हᲂगे। अ᭟याय-5 समनदुशेन और पारेषण