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Section 106: भजवष्य जनजध स े जलए अजग्रम का जनयतं्रण और वसलूी

The Cantonment Board Account Rules, 2020Central Rules · 2006

भजवष्य जनजध से जलए गए अजग्रम की वसूली की जनगरानी वेतन जबल (प्ररूप 28एम का स्ट्तम्पभ(18) में ििच की गई प्रजवजि और संबंजधत वसूली के माध्यम से लेखा प्रमुख द्वारा की िाएगी और ििां अजग्रम दिया गया ि,ै प्रत्येक जवत्तीय वषच के अंत में अजभिाता के अजग्रम की िुद्ध िषे राजि, संबंजधत वसूली के समायोिन और वषच के िौरान अन्द्य लेन-िेन का उल्लेख दकया िाएगा, उपयुचक्त जनयम 105के अधीन अजभिाता को वार्षचक लेखा कथनभेिा िाएगा।

107. जनजष्क्रय खात:े- िब कोई खाता सामान्द्य भजवष्य जनजध (केन्द्रीय सेवा) जनयम,1960 या छावनी भजवष्य जनजध जनयम के अधीन जनजष्क्रय कर दिया िाता ि,ै तो इस खात ेको भजवष्य जनजध लेिर में बंि कर दिया िाएगा और इस तरि के अजभिाता की राजि को भजवष्य जनजध के खात े से जनकाल कर बैंक बुक में जवजवध प्राजप्त के रूप में िमा करदिया िाएगा और यदि राजि के जलए बाि में िावा दकया िाता िै, तो भुगतान के इस त्य को भजवष्य जनजध लेिर के प्रत्येक के खाते में ििच दकया िाएगा तादक िोिरे भुगतान से बचा िा सके। भाग ख.

पेंिन-सि-उपिान (ग्रचे्यटुी)

108. य ेजनयम उन कमचचाठरयों पर लाग ूिोंग ेिो दकसी पि पर 01 िनवरी,2004 से पिल ेजनयुक्त दकए गए िैं और छावनी जनजध सेवक जनयम, 1937 के भाग II के अधीन समावेजित िैं।

109. बोडच इन जनयमों के अधीन आन ेवाले कमचचाठरयों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के योग के अनुसार वेतन) के िस प्रजतित के बराबर की राजि पेंिन जनजध के जलए अंििान िगेा:

[भाग II—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 परन्द्त;ु अगर बोडच के सेवाजनवृत्त िोने वाले या सेवाजनवृत्त हुए कमचचाठरयों के पेंिन लाभ और उपिान की राजि और भजवष्य जनजध की िेष राजि में कोई अतंर िोता ि ैतो बोडच समय-समय पर छावनी जनजध से आवश्यक राजि पेंिन फंड में िमा करेगा।

110. वेतन के भुगतान से 4 दिन के भीतर पेंिन फंड में बोडच का अंििान िमा दकया िाएगा।

111. बोडच द्वारा इस तरि की जनजध में अंििान और राजि पर अर्िचत ब्याि को जनजध की पुजस्ट्तका में जनयत तारीख और बोडच के खातों, ििां लाग ूिों, में ििच दकया िाएगा।

112. सेवाजनवृत्त कमचचाठरयों को िेय पेंिन, पेंिन जनजध से जवकलनदकया िाएगा,न दक छावनी जनजध से और केन्द्रीयसरकार की पूवच स्ट्वीकृजत के जबना भजवष्य जनजध से कोई राजि दकसी अन्द्य उदे्दश्य के जलए खचच निीं की िाएगी। भाग ग.

नई पेंिन स्ट्कीम

113. नई पेंिन स्ट्कीम (एनपीएस) बोडच के उन कमचचाठरयों पर लागू िोगी िो 01 िनवरी,2004 को या इसके बाि जनयुक्त हुए िैं।

114. नई पेंिन स्ट्कीम के जलए कमचचाठरयों का अजभिान और इसके जलए बोडच का अिंिान तथा इस स्ट्कीम का रखरखाव रक्षा मंत्रालय की जवत्त शवंग की सिमजत से मिाजनिेिक द्वारा िारी अनुिेिों के साथ पेंिन फंड जनयामक और जवकास प्राजधकरण द्वारा जवजित दकया िाएगा। अध्याय XII संकमच

Where this provision sits

ActThe Cantonment Board Account Rules, 2020
Section106
Marginal noteभजवष्य जनजध स े जलए अजग्रम का जनयतं्रण और वसलूी
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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