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Section 125: माप पजुस्ट्तका

The Cantonment Board Account Rules, 2020Central Rules · 2006

(1)बोडच द्वारा जनष्पादित सभी कायों का जनरीक्षण ओवरजसयर या कजनष्ठ इंिीजनयर या माप के प्रयोिन के जलए जनयुक्त दकसी अन्द्य अजधकारी द्वारा मिीने में कम से कम एक बार अवश्य दकया िाएगा और संकमच का माप दकसी भी मामले में िेकेिार द्वारा अंजतम जबल की प्रस्ट्तुजत के िो सप्ताि के भीतर दकया िाएगा।

(2) छोटे संकमच अथाचत जिन कायों का कुल मूल्य पचास ििार रुपए से अजधक निीं िै, का मापउनके पूरा िोन े के पश्चात दकया िा सकता ि।ै

(3) िेकेिार से पिला िावा जबल प्राप्त िोने या ऊपरजलजखत उप-जनयम (1) में यथा उपबंजधत के अनुसार दकसी संकमच के संबंध में माप िोने पर प्राजधकृत अजधकारी द्वारा संकमच आिेि संख्या का संिभच िेत े हुए तथा प्ररूप में आवश्यकतानुसार संकमच आिेि के सभी ब्यौरे अजभलेख करके माप पुस्ट्तक के नए पृष्ठ पर प्ररूप 26एम में प्रजवजि की िाएगी।

(4) दकए गए सभी संकमच और प्राप्त सामग्री का माप ओवरजसयर या कजनष्ठ इंिीजनयर या माप के उदे्दश्य से जनयुक्त दकसी अन्द्य अजधकारी द्वारा दकया िाएगा और इस माप की प्रजवजि उसके दिनांक सजित िस्ट्ताक्षर के अधीन प्ररूप 26एम में माप पुजस्ट्तका में की िाएगी तथा सभी प्रजवजियां स्ट्यािी से की िाएंगी।

(5) माप पुजस्ट्तका में ििच माप पर िेकेिार या उसके प्राजधकृत प्रजतजनजध, जिसकी उपजस्ट्थजत में माप दकया गया िै, द्वारा िस्ट्ताक्षर दकए िाएगंे। 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 4]

(6) माप पुजस्ट्तका में माप और अजभकलनों की िांच इंिीजनयरी जवभाग के पिले माप लेन ेवाले अजधकारीसे जभन्न दकसी अजधकारी और लेखा जवभाग द्वारा की िाएगी।

(7) सभी मात्रा की माप पुजस्ट्तका से जबल में भी स्ट्पि रूप से पता लगनी चाजिए और िब जबल पास कर दिया िाता ि ैतो मापन पुजस्ट्तका में िुड़ी प्रजवजियों को लाल क्रास करत ेहुए स्ट्यािी से लाइन लगाई िाएगी और इसमें जबल की संख्या एवं तारीख को उद्धृत दकया िाएगा।

(8) माप पुजस्ट्तका को स्ट्टॉक में लेते समय बोडच द्वारा इसका मिीन से क्रमांकन दकया िाएगा,इसके पृष्ठ मिीन द्वारा मुदरत पृष्ठों की तरि िी िोंगे और िब पुजस्ट्तका पूणच िो िाएगी तो इसे बोडच कायाचलय में फाइल की िाएगी और उनकी जववरणी की जनगरानी प्ररूपों की स्ट्टॉक बिी के माध्यम से की िाएगी।

(9) इंिीजनयरी जवभाग को यि सुजनजश्चत करना चाजिए दक कायच के आग ेबढने के साथ माप जलए िाएं और कुछ भी बकाया रखने की अनुज्ञा निीं िी िाए तथा इस कायच के जलए उत्तरिायी अजधकारी उस स्ट्थल पर उनके अधीनस्ट्थ द्वारा जलए गए माप के अनपुात की जववेकपूणच िांच से खुि समाधान भी करेंगे।

Where this provision sits

ActThe Cantonment Board Account Rules, 2020
Section125
Marginal noteमाप पजुस्ट्तका
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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