(1)िब कोई कायच पणूच िो िाता ि ैतो इंिीजनयरी जवभाग का प्रमुख जवजित प्रदक्रया के अनुसार लेखा-प्रमुख को प्ररूप 36एम में कायच समापन ठरपोटच या समापन प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करेगा और िब कोई प्राक्कलन अजधक िो िाता ि ैतो वि तुलना करेगा और जनष्पादित और प्राक्कलन दकए गए संकमच की मात्रा, िर और लागत के बीच जभन्नता और सभी अंतर की व्याख्या करेगा।
(2) ििां किीं संजविा के जनष्पािन में कोई गरै-अनुपालन या कमी पाई िाती ि,ै िो सभी जबल की अस्ट्वीकृजत के जलए ज्यािा मित्वपूणच निीं ि,ै तो इंिीजनयरी जवभाग का प्रमुख इसे अलग से अजभजलजखत करेगा और इसके अधीन कटौती या िाजस्ट्त के जलए उपयुक्त जसफाठरि करेगा।
(3) िब िेकेिार से कोई भवन या कायच पूणच िोन ेपर जलया िाता ि ैतो इंिीजनयरी जवभाग द्वारा िेकेिारों को एक जलजखत और दिनांदकत प्रमाण-पत्र दिया िाएगा जिसमें भवन या कायच की जस्ट्थजत का उल्लेख दकया िाएगा और तु्रठट िाजयत्व की अवजध के अतं में भी, यदि लागू िो, इंिीजनयरी जवभाग एक ऐसा िी प्रमाण-पत्र िगेा तथा भवन या संकमच जस्ट्थजत को प्रमाजणत करने में इंिीजनयरी जवभाग िेकेिार द्वारा सुधार योग्य कजमयों का कथन िाजमल करेगा।