(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या दकसी स्ट्वायत्त जनकाय के जवभाग कुछ जविेष कायों या योिनाओं के जनष्पािन के जलए, जविेषरूप से बोडच के क्षेत्राजधकार में दकए िाने वाल ेकायों के मामले में, बोडच की सेवाओं का उपयोग कर सकत ेिैं। ऐसे कायच ‘जनक्षेप कायच (जडपॉजिट वक्सच)’ के रूप में दकए िाएगंे।
(2) बोडच द्वारा दकए िाने वाल ेऐसे ‘जनक्षेप कायच’ के जलए जनजविाओं की स्ट्वीकृजत और िारी करने के संबंधमें जनयम 116से 127में जनधाचठरत प्रदक्रया का पालन दकया िाएगा।
(3) ‘जनक्षेप कायों’ के मामले में,कायच की सकल प्राक्कजलत व्यय की राजि का भुगतान पारस्ट्पठरक सिमजत के अनुरूप एकमुश्त या दकश्तों में दकया िा सकता िै तथा उपयुचक्त के जलए अजभकरण से प्राप्त राजि को आरंभ में बोडच की िेनिारी के रूप में माना िाएगा।
(4) बोडच को पणूच दकए गए कायच की