(1) िब नकि में भुगतान दकया िाना िो, तो अनमुोदित आकजस्ट्मक िावा जबल भुगतान वाउचर में प्रजवजि ितेु रोकजड़या को अग्रेजषत दकया िाएगा और तत्पश्चात िावेिार को भुगतान कर दिया िाएगा।
(2) िब चेक द्वारा भुगतान दकया िाना िो, तो लेखा-प्रमुख चेक तैयार करेगा और आकजस्ट्मक िावा जबल को चेक के साथ चेक पर िस्ट्ताक्षर करने के जलए प्राजधकृत अजधकारी को भेिेगा या जनयम 38में जवजित अनुसार स्ट्वयं इस पर िस्ट्ताक्षर करेगा।
(3) िस्ट्ताक्षठरत चेक प्राप्त करन ेपर रोकजड़या लेखा सॉफ्टवेयर पद्धजत में भुगतान को ििच कर भुगतान वाउचर िनरेट करेगा और लेखा सॉफ्टवेयर पद्धजत से प्राप्त भुगतान वाउचर पर उसकी पावती लेन े के पश्चात चेक सम्पयक रूप से प्राजधकृत प्राप्तकताच को सौंप िेगा।
(4) िब भुगतान राष्ट्रीय इलेक्रॉजनक फंड रांसफर (एनईएफटी) या ठरयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीिीएस) या दकसी अन्द्य जडजिटल माध्यम से ऑनलाइन दकया िाना ि,ै तो वाउचर को जसस्ट्टम से उपयुक्त जवकल्प का चयन करके मुदरत दकया िाएगा और उजचत लेखांकन के जलए िनरेट की गई इलेक्रॉजनक रसीि या प्राजप्त को भुगतान वाउचर के साथ नत्थी दकया िाएगा।
(5) सभी खचों के लेखांकन के अलावा लेखा-प्रमुख का यि भी कतचव्य िोगा दक वि िेखे दक दकसी िावेका िोिरा भुगतान निीं दकया गया ि ैऔर बिट आबंटन से अजधक निीं ि।ै