Section 81: लखेा-प्रमखु द्वारा भगुतान के जलए अनमुोिन
The Cantonment Board Account Rules, 2020Central Rules · 2006
(1) िेय आकजस्ट्मक िावे और आकजस्ट्मक िावा प्रपत्र में प्रजवजियों के साथ अिाता (पाने वाल)े के लेिर खाते में िेय िेष के सत्यापन से संतुि िोन ेपर लेखा-प्रमुख स्रोत पर कर और प्रजतधारण राजि, यदि कोई िो, की कटौती के पश्चात िुद्ध िये राजि के भुगतान का अनुमोिन करेगा और उनका अनुमोिन प्ररूप 22एस में भुगतान वाउचर के द्वारा ििच दकया िाएगा।
(2) लेखा-प्रमुख जबलों में की गई वसूली या समायोिन राजि के जलए आवश्यक िैजनक वाउचर पास कर सुजनजश्चत करेगा दक नकि या चेक भुगतान केवल िुद्ध िेय राजि के जलए दकया गया िै और लेखा-प्रमुख द्वारा जवजधवत रूप से अनुमोदित दकया गया आकजस्ट्मक िावा जबल तत्पश्चात अंजतम स्ट्वीकृजत केजलएमुख्य कायचपालक अजधकारी को भेि दिया िाएगा।