ये जिजनयम कें द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण में या जिड से िुडी दकसी भी प्राइिेट कंपनी के स्ट्िाजमत्ि िाली सभी कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयों और भार प्रेषण कें द्रों पर लाग ू होंगे।
4. साधरण अपिेाएँ - (1) कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयों को उस स्ट्थान पर प्रचजलत पठरिेिी और पयाविरणीय पठरजस्ट्थजतयों की पूरी श्ृंखला के जलए इन जिजनयमों का अनुपालन करन े के जलए, यदि अपेजित हो, जडिाइन या उपयकु्त रूप से रेरोदिट दकया िाएगा।
(2) स्ट्थाजपत सभी उपकरण और प्रणाजलयाँ, यथा लाग ू, जिजनयमों और सुरिा कोडों के उपबंधों का पालन करेंगी।
5. कोयला आधाठरत ताप जिद्यतु उत्पािन इकाइयों का लचीला सचंालन- (1) कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयां इन जिजनयमों के अनुसार लचीला संचालन प्रिान करने में सिम होंगी।
(2) कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयों के लचील ेसंचालन का कायावन्द्ियन समय-समय पर प्राजधकरण द्वारा जिजनर्िवष्ट चरणबद्ध योिना के अनुसार होगा।
(3) सभी भार प्रेषण कें द्र अपने अजधकार िेत्र के अधीन कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयों को, इन जिजनयमों में जिजनर्िवष्ट लचीले संचालन िमताओं पर जिचार करते हुए, िडे्यलू करेंग े।
6. लचील ेसचंालन के जलए कोयला आधाठरत ताप जिद्युत उत्पािन इकाइयों की न्द्यनूतम जिद्यतु स्ट्तर की िमता- कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयों में चालीस प्रजतित के न्द्यूनतम जिदु्यत स्ट्तर का लचीला संचालन िमता होगा। परंतु उत्पािन इकाइयां िो पचपन प्रजतित के न्द्यूनतम जिदु्यत स्ट्तर को प्राप्त करन ेमें सिम नहीं हैं, उन्द्हें इन जिजनयमों की अजधसूचना के एक िषव के भीतर यह सिमता प्राप्त करनी होगी। परंतु यह और दक उत्पािन इकाइयां िो चालीस प्रजतित के न्द्यूनतम जिदु्यत स्ट्तर को प्राप्त करने में सिम नहीं हैं, उन्द्हें इन जिजनयमों के जिजनयम 5 के उप-जिजनयम (2) में उजल्लजखत चरणबद्ध योिना के अनुसार यह सिमता प्राप्त करनी होगी ।
7. लचीला सचंालन के जलए कोयला आधाठरत ताप जिद्यतु उत्पािन इकाइयों की रैम्प िर िमताएं- (1) कोयला आधाठरत ताप जिदु्यत उत्पािन इकाइयों में अजधकतम जनरंतर जिदु्यत रेटटंग के सत्तर प्रजतित से सौ प्रजतित के बीच उनके संचालन के जलए न्द्यनूतम तीन प्रजतित प्रजत जमनट की रैंप िर िमता होगी और अजधकतम जनरंतर जिदु्यत रेटटंग के पचपन प्रजतित से सत्तर प्रजतित के बीच उनके संचालन के जलए न्द्यनूतम िो प्रजतित प्रजत जमनट की रैंप िर िमता होगी। परंतु उत्पािन इकाइयां िो इस जिजनयम का अनुपालन करन ेमें सिम नहीं हैं, इन जिजनयमों की अजधसूचना के एक िषव के भीतर इसका अनुपालन करेंगी। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(2) कोयला आधाठरत तापीय जिदु्यत उत्पािन इकाइयां इन जिजनयमों के जिजनयम 5 के उप-जिजनयम (2) में उजल्लजखत चरणबद्ध योिना के अनुसार अजधकतम जनरंतर जिदु्यत िर के चालीस प्रजतित से पचपन प्रजतित के बीच उनके संचालन के जलए न्द्यनूतम एक प्रजतित प्रजत जमनट की रैंप िर िमता प्राप्त करेंगी।
8. जिजनयमों का जिजथलीकरण - प्राजधकरण, मामला िर मामला आधार पर, प्राजधकरण को जनर्िवष्ट मामले के संबंध में लेखबध्ि दकए िाने िाल ेकारणों के जलए और आिेि द्वारा इन जिजनयमों के दकसी उपबंध कों जिजथल कर सकेगा । राकेि गोयल, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./588/2022-23] CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY NOTIFICATION New Delhi, the 25th January, 2023 CEA-TH-17-13/4/2022-TETD Division.—Whereas the draft of the Central Electricity Authority (Flexible Operation of Coal based Thermal Power Generating Units) Regulations, 2022 was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of Section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-six days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said draft regulations were made available to the public;
And whereas copies of the said newspapers containing the public notices and the said draft regulations on the website of the Central Electricity Authority were made available to the public on the 12th July, 2022;
And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;
Now, therefore, in pursuance of clause (e) of sub-section (2) of Section 177 of the Electricity Act, 2003 read with clause (b) of Section 73 of the said Act, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations, namely:
1. Short title and commencement.- (1)These regulations may be called the Central Electricity Authority (Flexible Operation of Coal based Thermal Power Generating Units) Regulations, 2023.
(2)They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.