Companies (Mediation and Conciliation) RulesCentral Rules · 2013
(1) इन िनयमᲂ के अधीन म᭟य᭭थता या सुलह कᳱ ᮧᳰᮓया, म᭟य᭭थता या सुलह पैनल से िवशेष᭄ या िवशेष᭄ᲂ कᳱ िनयुिᲦ कᳱ तारीख से तीन महीनᲂ कᳱ अविध के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
(2) पैनल से िवशेष᭄ कᳱ िनयुिᲦ कᳱ तारीख से तीन महीने कᳱ अविध समा᳙ होने पर म᭟य᭭थता या सुलह कᳱ ᮧᳰकया समा᳙ हो जाएगी।
(3) अिधकरण या अपील अिधकरण के समᭃ ᳰकसी भी ᮧᳰᮓया के संबंध मᱶ यᳰद म᭟य᭭थता या सुलहकताᭅ तीन माह के भीतर समा᳙ नहᱭ कᳱ जा सकᳱ हो तो अिधकरण या यथाि᭭थित अपील अिधकरण, म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ या कायᭅकारी के ᳰकसी पᭃकार के आवेदन पर म᭟य᭭थता या सुलहकताᭅ के िलए अविध ऐसी अविध के िलए बढ़ा सकते ह ᱹजो तीन माह से अिधक न हो।