(1) इन िनयमᲂ मᱶ जब तक ᳰक संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो:
(क) “अिधिनयम” से कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) अिभᮧेत है;
(ख) “ᮧादिेशक िनदशेक” से कारपोरेट कायᭅ मंᮢालय मᱶ के᭠ᮤीय सरकार ᳇ारा ᮧादेिशक िनदशेक के ᱨप मᱶ िनयुᲦ ᳞िᲦ अिभᮧेत ह;ै (ग) “उपाबंध” से इन िनयमᲂ के साथ संलᲨ उपाबंध अिभᮧेत ह;ै (घ) “ᮧᱨप” या “ई-ᮧᱨप” से उपाबंध मᱶ िनधाᭅᳯरत ᮧᱨप अिभᮧेत ह ै िजसका उपयोग उससे संबंिधत मामले के िलए ᳰकया जाएगा;
(ङ) “पैनल” से म᭟य᭭थता और सुलह पैनल अिभᮧेत ह।ै
(2) उन श᭣दᲂ और पदᲂ के इस िनयम मᱶ उपयुᲦ ह ै ᳴कतु पᳯरभािषत नहᱭ ᳰकया गया है और अिधिनयम या कंपनी (पᳯरभाषाᲐ ᭣यौरᲂ के िविनदᱷशन) िनयम, 2014 मᱶ पᳯरभािषत ᳰकए गए हᱹ, ᳴कतु वही अथᭅ हᲂगे जो इस अिधिनयम या िनयम मᱶ समनुदेिशत हᱹ।