(1) ᮧादिेशक िनदशेक अपने ᭃेᮢᲂ मᱶ म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅᲐ के ᱨप मᱶ िनयुिᲦ के िलए इ᭒छुक या पाᮢ िवशेषत᭄ᲂ कᳱ एक पैनल तैयार करेगा और इस पैनल को कारपोरेट कायᭅ मंᮢालय कᳱ वेबसाइट या के᭠ᮤीय सरकार ᳇ारा अिधसूिचत कᳱ जाने वाली ᳰकसी अ᭠य वेबसाइट पर रखा जाएगा। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) ᮧादिेशक िनदशेक म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के ᱨप मᱶ पैनलीकृत होने के िहतब और िनयम 4 मᱶ िन᳸द᳥ अपेिᭃत अहᭅताए ंरखन े वाले ᳞िᲦयᲂ से आवेदन पᮢ आमंिᮢत कर सकता ह।ै
(3) कोई भी ᳞िᲦ जो म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के ᱨप मᱶ पैनल मᱶ शािमल होना चाहता ह ैऔर अपेिᭃत अहᭅताएं रखता ह ैᮧᱨप एमडीसी-1 मᱶ ᮧादिेशक िनदशेक को आवेदन करेगा।
(4) यᳰद उप िनयम (3) के अधीन ᮧा᳙ कोई आवेदन ᮧादिेशक िनदशेक ᳇ारा अ᭭वीकृत कर ᳰदया जाता ह ैतो ᮧादेिशक िनदशेक ऐसा करने के कारण िलिखत मᱶ अिभिलखत करेगा।
(5) ᮧादिेशक िनदशेक ᮧ᭜येक वषᭅ फरवरी माह के दौरान म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के ᱨप मᱶ पैनलीकृत होने के िहतब ᳞िᲦ से आवेदन आमंिᮢत करेगा और इस पैनल को अ᳒तन करेगा जो ᮧित वषᭅ 01 अᮧैल को ᮧवृᱫ होगी। परंतु िवᱫ वषᭅ 2016-17 के िलए ᮧादिेशक िनदशेक, इन िनयमᲂ के ᮧकाशन कᳱ तारीख से 60 ᳰदन के भीतर, म᭟य᭭थता और सुलहकताᭅ के पैनल मᱶ शािमल करने के िलए िहतब ᳞िᲦ से आवेदन आमंिᮢत कर सकेगा और उसके 30 ᳰदनᲂ के भीतर वतᭅमान िवᱫ वषᭅ के िलए पैनल तैयार करेगा।
4. पनैलीकृत के िलए अहᭅताए.ं—कोई भी ᳞िᲦ म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के ᱨप मᱶ िनयुिᲦ के िलए तभी अहᭅता ᮧा᳙ माना जाएगा जबᳰक वह:
(क) भारत के उᲬतम ᭠यायालय का ᭠यायाधीश रहा हो; या (ख) ᳰकसी उᲬ ᭠यायालय के ᭠यायाधीश रहा हो; या (ग) िजला और सेशन ᭠यायाधीश रहा हो; या (घ) त᭜समय लागू ᳰकसी िविध के तहत रा᳦ीय ᭭तर पर गᳯठत ᳰकसी अिधकरण का सद᭭य या रिज᭭ᮝार रहा हो; या (ङ) भारतीय कारपोरेट िविधक सेवा या भारतीय िविधक सेवा मᱶ पंᮤह वषᭅ का अनुभव रखने वाला अिधकारी; या (च) कम-से-कम दस वषᭅ के अनुभव के साथ एक अᳶहत िविध ᳞वसायी ह;ै या (छ) चाटᭅडᭅ अकाउंटᱶट या लागत लेखाकार या कंपनी सिचव के ᱨप मᱶ ᭠यूनतम पंᮤह वषᲄ कᳱ लगातार ᳞वसाय कर चुका ᳞ावसाियक रहा हो; या (ज) ᳰकसी रा᭔य उपभोᲦा फोरम का सद᭭य या अ᭟यᭃ रहा हो; या (झ) म᭟य᭭थ या सुलह मᱶ िवशेष᭄ िजसने म᭟य᭭थता या सुलह मᱶ सफलतापूवᭅक ᮧिशᭃण ᮧा᳙ ᳰकया हो।