(1) जहां कायᭅवाही मᱶ सभी मुᲂ या कुछ मुᲂ के संबंध मᱶ पᭃकारᲂ के म᭟य मᱶ कोई सहमित होती ह ैवहां इसे िलिखत ᱨप ᳰदया जाएगा तथा पᭃकारᲂ ᳇ारा इसे ह᭭ताᭃᳯरत ᳰकया जाएगा और यᳰद ᳰकसी काउंिसल ने पᭃकारᲂ का ᮧितिनिध᭜व ᳰकया ह ैतब म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ पᳯरिनधाᭅरण करार पर उनके भी ह᭭ताᭃर ᮧा᳙ करेगा।
(2) पᭃकारᲂ ᳇ारा इस ᮧकार ह᭭ताᭃᳯरत पᳯरिनधाᭅरण करार म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के पास दािखल ᳰकया जाएगा जो करार को उसके ᳇ारा ह᭭ताᭃᳯरत अᮕएषण पᮢ के साथ िलफाफे मᱶ यथाि᭭थित कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपीलीय अिधकरण, को अᮕेिषत करेगा।
(3) जहां िनयम 19 मᱶ दी गई समय सीमा से पहले पᭃकारᲂ के म᭟य कोई पᳯरिनधाᭅरण नहᱭ होता ह ैया जहां म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ का मानना हो ᳰक कोई करार संभव नहᱭ ह ै वहां वह इसकᳱ जानकारी िलिखत ᱨप मᱶ यथाि᭭थित कᱶᮤीय सरकार या अिधकरण, अपील अिधकरण को दगेा।