Section 26: पᳯरिनधाᭅरण को अिभलिेखत करन े तथा आदशे पाᳯरत करन े के िलए तारीख िनयत करना
Companies (Mediation and Conciliation) RulesCentral Rules · 2013
(1) यथाि᭭थित कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपील अिधकरण, िनयम 25 के तहत म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ से ᳯरपोटᭅ ᮧा᳙ होने के सामा᭠यतः चौदह ᳰदन के भीतर सुनवाई कᳱ तारीख िनयत करेगा और सुनवाई कᳱ ऐसी तारीख पर, यᳰद यथाि᭭थित कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपील अिधकरण, समाधान हो ᳰक पᭃकारᲂ ने अपने िववाद का िनपटारा कर िलया ह ैतो वह उसके िनयमᲂ के अनुसार एक आदशे पाᳯरत करेगा।
(2) यᳰद वाद या कायᭅवािहयᲂ मᱶ उठे कितपय मुᲂ पर ही पᳯरिनधाᭅरण होता ह ैतब यथाि᭭थित कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपील अिधकरण उपिनयम (1) मᱶ उि᭨लिखत अनुसार, िजसके आधार पर कोई आदेश पाᳯरत ᳰकया गया ह,ै शेष मुᲂ पर िनणᭅय लेने के िलए कायᭅवाही करᱶगे।