(1) (क) संबंिधत पᭃकार उनके बीच म᭟य᭭थता या सुलह के िलए एकल म᭟य᭭थकताᭅ या सुलहकताᭅ के नाम पर सहमत हो सकते ह;ᱹ (ख) यᳰद दो या उससे अिधक पᭃकार हᲂ और वे एकल म᭟य᭭थकताᭅ या सुलहकताᭅ से सहमत नहᱭ हो पा रहे ह,ᱹ तो कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपीलीय अिधकरण ᮧ᭜येक पᭃ को म᭟य᭭थकताᭅ या सुलहकताᭅ नािमत करने के िलए कह सकती है या कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपीलीय अिधकरण दोनᲂ पᭃकारᲂ के बीच म᭟य᭭थता या सुलह के िलए ᳰकसी म᭟य᭭थकताᭅ या सुलहकताᭅ, जैसा भी उिचत समझे, िनयुᲦ कर सकती है।
(2) कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपीलीय अिधकरण, जैसा भी मामला हो, को उनके समᭃ लंिबत ᳰकसी कायᭅवाही से संबंिधत मामलᲂ को म᭟य᭭थता या सुलह के िलए भेजने का आवेदन ᮧᱨप एमडीसी-2 मᱶ ᳰकया जाएगा और साथ ही एक हजार ᱧपए का शु᭨क भी संलᲨ ᳰकया जाएगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
(3) उपिनयम (2) के तहत आवेदन कᳱ ᮧाि᳙ पर, कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपीलीय अिधकरण, पैनल से एक या उससे अिधक िवशेष᭄ िनयुᲦ करᱶगे।
(4) कᱶ ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपीलीय अिधकरण, जैसा भी मामला हो, िजसके समᭃ कोई कायᭅवाही लंिबत ह,ै ᭭वᮧेरणा से, ऐसी कायᭅवाही से संबंिधत ᳰकसी मामले को, यᳰद पᭃᲂ के िहत मᱶ उिचत समझे, म᭟य᭭थता या सुलह पैनल के िवशेष᭄ᲂ को भेज सकते ह।ᱹ