कोई ᳞िᲦ म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के ᱨप मᱶ पैनल मᱶ शािमल होने के िनरᳶहत माना जाएगा यᳰद वह:
(क) उ᭠मोिचत ᳰदवािलया हो या उसने ᳰदवािलया के ᱨप मᱶ अिधिनणᭅय के िलए आवेदन ᳰकया है तथा उसका आवेदन लंिबत ह;ै (ख) ऐसे अपराध के िलए िसदोष ठहराया गया हो जो के᭠ᮤीय सरकार के िवचार मᱶ नैितक अधमता अंतᮕᭅ᭭त से संबंिधत है;
(ग) सरकार या कारपोरेट के ᭭वािम᭜वाधीन या िनयंᮢणाधीन सेवा से हटा ᳰदया गया है या प᭞᭒युत ᳰकया गया ह ैया िनयंᮢण वाले िनगम कᳱ सेवा से हटाया गया हो;
(घ) ᳰकसी समुिचत अनुशासिनक ᮧािधकारी ᳇ारा ᳰकसी अनुशासना᭜मक कारᭅवाई मᱶ दंिडत ᳰकया गया हो; या (ङ) के᭠ᮤीय सरकार कᳱ राय मᱶ िववाद कᳱ िवषय-व᭭तु या ᳰकसी पᭃकार के संबंध मᱶ कोई िवᱫीय या अ᭠य िहत रखता हो िजसका म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के अपने कृ᭜यᲂ के िनवᭅहन पर ᮧितकूल ᮧभाव डालने कᳱ संभावना ह।ै