(1) रा᭔य सरकार ᭭वयं अथवा ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठनᲂ के मा᭟यम से मुᲦ आ᮰य गृह ᭭थािपत कर सकेगी।
(2) मुᲦ आ᮰य गृह ᭭थािपत करने को इ᭒छुक या पहले से मुᲦ आ᮰य गृह चला रहे सभी संगठन और ᳞िᲦ रिज᭭ ᮝीकरण के िलए रा᭔य सरकार को ᮧᱨप 27 मᱶ आवेदन करᱶगे।
(3) आवेदक मुᲦ आ᮰य गृह खोलने कᳱ आव᭫यकता कᳱ ᳯरपोटᭅ और उसके साथ उस ᭭थान पर बालकᲂ कᳱ संया दशाᭅने वाली बालकᲂ कᳱ ि᭭थित का सवᱷᭃण ᮧ᭭तुत करᱶगे, िजस ᭭थान पर मुᲦ आ᮰य गृह ᭭थािपत करने का ᮧ᭭ताव है। समुिचत पुिलस स᭜यापन और यथाव᭫यक अ᭠य जांच कायᭅ के बाद उस संगठन या ᳞िᲦ का चयन मुᲦ आ᮰य गृह चलाने के िलए ᳰकया जा सकता ह।ै
(4) मुᲦ आ᮰य गृहᲂ का रिज᭭ ᮝीकरण, अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा (1) के उपबंधᲂ के अनुसार ᮧᱨप 28 मᱶ ᳰकया जाएगा।
(5) मुᲦ आ᮰य गृहᲂ मᱶ ᮧदान कᳱ जाने वाली सेवाᲐ मᱶ भोजन, कपड़े धोने और शौचालय सुिवधाᲐ तथा रा᭔य सरकार ᳇ारा उपयुᲦ समझी जाने वाली ᳰकसी अ᭠य सुिवधा सिहत ᳰदवस दखेरेख और रैन बसेरा सुिवधाएं शािमल कᳱ जा सकᱶ गी।
(6) ᳰकसी मुᲦ आ᮰य गृह कᳱ ᭃमता इतनी होनी चािहए ᳰक उसमᱶ एक बार मᱶ पᲬीस बᲬᲂ को रखा जा सके और उसमᱶ रसोईघर, भोजन परोसने कᳱ सुिवधाएं, ᳩानगृह और शौचालय, लॉकर और मनोरंजन सुिवधाएं शािमल होनी चािहएं।
(7) िजन मामलᲂ मᱶ मुᲦ आ᮰य गृह कᳱ ᮧभारी एजᱶसी यह पाए ᳰक ᳰकसी बालक को अ᭨पकािलक दखेरेख और संरᭃण से बढ़कर चौबीस घंटे से अिधक के िलए देखरेख और संरᭃण कᳱ आव᭫यकता ह ैतो ऐसे बालक को आगे उपयुᲦ उपायᲂ के िलए सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जा सकता ह।ै
(8) मुᲦ आ᮰य गृह दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद ᳰकसी भी बालक को ᳰकसी भी समय ᮧवेश दनेे से मना नहᱭ करᱶगे।
(9) ᮧ᭜येक मुᲦ आ᮰य गृह अपने यहां सेवाएं पाने वाले बालकᲂ के िवषय मᱶ मािसक सूचना ᮧᱨप 29 मᱶ िजला बाल संरᭃण इकाई और सिमित को भेजेगा।