(1) रा᭔य सरकार दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ को सिमित के आदशे के मा᭟यम से संिᭃ᳙ या िव᭭तृत अविध के िलए सामूिहक पालन पोषण दखेरेख सिहत पालन पोषण दखेरेख मᱶ रख सकेगी।
(2) ᳰकसी िजले मᱶ पालन पोषण दखेरेख कायᭅᮓम के कायाᭅ᭠वयन के िलए िजला बाल संरᭃण इकाई नोडल ᮧािधकरण होगी।
(3) ᳰकसी बालक को पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखे जाने से संबंिधत सभी िनणᭅय सिमित ᳇ारा िलए जाएंगे। छह वषᭅ या इससे अिधक आयु-वगᭅ के बालकᲂ को इन िनयमᲂ के िनयम 44 के उप-िनयम (1) मᱶ उि᭨लिखत पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखे जाने पर िवचार ᳰकया जा सकेगा। जहां तक संभव हो सके, छह वषᭅ से कम आयु के बालकᲂ को दᱫकᮕहण मᱶ रखा जाएगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19
(4) समुदाय मᱶ रह रह ेदखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ को भी िजला बाल संरᭃण इकाई ᳇ारा ᮧᱨप 31 मᱶ तैयार कᳱ गई बाल अ᭟ययन ᳯरपोटᭅ के आधार पर पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखे जाने पर िवचार ᳰकया जा सकता ह।ै
(5) सिमित पालन पोषण दखेरेख के ᭭वᱨप का िनधाᭅरण करने से पहले बालक कᳱ ᳞िᲦगत दखेरेख योजना और बालक कᳱ आयु और पᳯरपᲤता को िविधवत ᭟यान मᱶ रखते ᱟए उसकᳱ राय पर िवचार करेगी। इस पूरी ᮧᳰᮓया के दौरान बालक को सूिचत और तैयार ᳰकया जाएगा।
(6) बालक कᳱ आव᭫यकताᲐ के अनुसार पालन पोषण दखेरेख अ᭨पकािलक या दीघᭅकािलक हो सकती ह।ै अ᭨पकािलक पालन पोषण दखेरेख कᳱ अविध एक वषᭅ से अिधक नहᱭ होगी।
(7) दीघᭅकािलक पालन पोषण दखेरेख कᳱ अविध एक वषᭅ से अिधक होगी। यह अविध पालन पोषण दखेरेख ᮧदान करने वाले माता- िपता या सामिूहक पालन पोषण दखेरेख ᳞व᭭था के साथ बालक कᳱ अनुकूलता के िनधाᭅरण के आधार पर बालक कᳱ आयु अठारह वषᭅ हो जाने तक सिमित ᳇ारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकती ह।ै
(8) ᮧ᭜येक बालक के पाᳯरवाᳯरक पᳯरवेश मᱶ बढ़ने के अिधकार को मा᭠यता ᮧदान करते ᱟए, यᳰद संभव हो सके तो बालक को उसके ज᭠मदाता माता-िपता से पुनः िमलाने हर संभव ᮧयास ᳰकया जाएगा।
(9) बालक को पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखने से पहले सिमित िजला बाल संरᭃण इकाई के मा᭟यम से पोषक पᳯरवार कᳱ गृह अ᭟ययन ᳯरपोटᭅ ᮧᱨप 30 मᱶ ᮧा᳙ करेगी।
(10) िवशेष जᱨरतᲂ वाले बालकᲂ को या तो पोषक पᳯरवार या सामूिहक पालन पोषण देखरेख मᱶ रखे जाने पर िवचार ᳰकया जा सकेगा, परंतु यह ᳰक पोषक पᳯरवार कᳱ गृह अ᭟ययन ᳯरपोटᭅ मᱶ उस पᳯरवार कᳱ उपयुᲦता का समथᭅन ᳰकया गया हो या सामूिहक दखेरेख ᳞व᭭था मᱶ ऐसे बालकᲂ कᳱ दखेरेख कᳱ सुिवधाएं मौजूद हᲂ।
(11) सामूिहक पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखे गए बालकᲂ कᳱ संया एक इकाई मᱶ पालन पोषण दखेरेख ᮧदाता के जैिवक बालकᲂ सिहत आठ से अिधक नहᱭ होगी।
(12) पोषक पᳯरवार का चयन करते समय िजला बाल संरᭃण इकाई िजन मानदडंᲂ पर िवचार करेगी, वे इस ᮧकार हᲂगे :
(i) पोषक माता-िपता भारतीय नागᳯरक होने चािहए;
(ii) पोषक माता-िपता उस बालक का पालन पोषण करने के िलए इ᭒छुक होने चािहए;
(iii) पोषक माता-िपता कᳱ आयु पᱹतीस वषᭅ से अिधक होनी चािहए और उनका शारीᳯरक, भावना᭜मक और मानिसक ᭭वा᭭᭝य उᱫम होना चािहए;
(iv) आमतौर पर पोषक माता-िपता कᳱ आमदनी इतनी होनी चािहए ᳰक वे बालक कᳱ जᱨरतᲂ कᳱ पूᳶत कर सकᱶ ;
(v) पोषक पᳯरवार के पᳯरसरᲂ मᱶ रह रहे उस पᳯरवार के सभी सद᭭यᲂ कᳱ िचᳰक᭜सीय ᳯरपोटᱸ ᮧा᳙ कᳱ जानी चािहएं, िजनमᱶ ᭮यूमन इ᭥यूनो वायरस (एचआईवी), तपेᳰदक (टीबी) और हपैेटाइᳯटस बी इ᭜याᳰद शािमल ह,ᱹ ताᳰक यह अवधाᳯरत ᳰकया जा सके ᳰक वे िचᳰक᭜सीय ᱨप से ᭭व᭭थ ह ᱹऔर
(vi) पोषक पᳯरवार के पास पयाᭅ᳙ ᭭थान और आधारभूत सुिवधाएं होनी चािहएं।
(13) िजला बाल संरᭃण इकाई सामूिहक पालन पोषण दखेरेख ᳞व᭭था का चयन करते समय आगे दशाᭅए गए मानदडंᲂ पर िवचार करेगी:
(i) अिधिनयम के अधीन सामूिहक ᳞व᭭था का रिज᭭ ᮝीकरण ;
(ii) सिमित ᳇ारा उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧदान ᳰकया जाना;
(iii) बालसंरᭃण नीित कᳱ मौजूदगी; और
(iv) बालकᲂ के िलए पयाᭅ᳙ ᭭थान और समुिचत सुिवधाएं।
(14) पोषक पᳯरवार या सामूिहक पालन पोषण ᳞व᭭था के चयन कᳱ ᮧᳰᮓया रा᭔य सरकार ᳇ारा अिधसूिचत कᳱ जाएगी। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(15) सिमित बालक को पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखने का अंितम आदशे ᮧᱨप 32 मᱶ पाᳯरत करेगी, िजसमᱶ बालक को पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखे जाने कᳱ अविध िविन᳸द᳥ कᳱ जाएगी।
(16) पोषक पᳯरवार या सामूिहक पालन पोषण दखेरेख ᮧदाता बालक का कᳱ पालन पोषण दखेरेख के िलए ᮧᱨप 33 मᱶ वचनबंध पर ह᭭ताᭃर करᱶगे।
(17) िजला बाल संरᭃण इकाई पालन पोषण दखेरेख मᱶ रखे गए ᮧ᭜येक बालका अिभलेख ᮧᱨप 34 मᱶ रखेगी।
(18) सिमित पोषक पᳯरवारᲂ या सामूिहक पालन पोषण दखेरेख ᮧदाताᲐ का मािसक िनरीᭃण ᮧᱨप 35 मᱶ करेगी, ताᳰक बालकᳱ भलाई सुिनि᳟त कᳱ जा सके।
(19) पोषक पᳯरवार या सामूिहक पालन पोषण दखेरेख ᮧदाता िन᳜िलिखत ᮧदान करᱶगे:
(i) पयाᭅ᳙ भोजन, वᳫ, आ᮰य और िशᭃा ᮧदान करना;
(ii) बालक के समᮕ शारीᳯरक, भावना᭜मक और मानिसक ᭭वा᭭᭝य के िलए दखेरेख, तथा उपचार उपल᭣ध कराना;
(iii) शोषण, दु᳞ ᭅवहार, ᭃित, उपेᭃा और दᱧुपयोग से संरᭃण सुिनि᳟त करना;
(iv) आयु के अऩुसार उपयुᲦ मनोरंजन, पाᲹेᱫर कायᭅकलापᲂ, जैसे ᳰक खेलकूद, संगीत, नृ᭜य, नाटक, कला इ᭜याᳰद कᳱ सुिवधाएं उपल᭣ध कराना;
(v) बालक कᳱ ᱧिच के अऩुसार ᳞ावसाियक ᮧिशᭃण उपल᭣ध कराना;
(vi) बालक कᳱ िनजता और उसके जैिवक पᳯरवार या संरᭃक का आदर करना और यह ᭭वीकारना ᳰक उनके िवषय मᱶ ᮧदान कᳱ गई कोई भी जानकारी गोपनीय ह ैतथा िबना पूवᭅ-सहमित के ᳰकसी तीसरे पᭃ के समᭃ ᮧकट नहᱭ कᳱ जाएगी;
(vii) आपात पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ उपचार कराना तथा सिमित और जैिवक पᳯरवार को इस बात कᳱ जानकारी दनेा, जो ᳰक आव᭫यक होने पर उपयुᲦ आदशे पाᳯरत कर सकेगी;
(viii) बालक के सवᲃᱫम िहत को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए सिमित के परामशᭅ से बालक और उसके जैिवक पᳯरवार के बीच सहयता संपकᭅ ;
(ix) बालक कᳱ ᮧगित के िवषय मᱶ जानकारी समय-समय पर सिमित तथा बालक के जैिवक पᳯरवार को ᮧदान करना तथा उनस े िवचार-िवमशᭅ करना तथा सिमित के िनदᱷशानुसार बालक को सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत करना; और
(x) यह सुिनि᳟त करना ᳰक बालक कᳱ ि᭭थित हमेशा ᭄ात रह,े िजसमᱶ पते, छुᲵी कᳱ योजनाᲐ मᱶ बदलाव और बालक के भाग जान े कᳱ घटनाᲐ कᳱ सूचना सिमित को दनेा शािमल ह।ै