(1) रा᭔य सरकार ᮧायोजन कायᭅᮓम तैयार करेगी, िजसमᱶ िन᳜िलिखत शािमल हो सकते हᱹ:
(i) ᳞िᲦ से ᳞िᲦ का ᮧायोजन;
(ii) सामूिहक ᮧायोजन;
(iii) सामुदाियक ᮧायोजन;
(iv) ᮧायोजन के मा᭟यम से पᳯरवारᲂ को सहायता; और
(v) बालगृहᲂ और िवशेष गृहᲂ को सहायता।
(2) यह ᮧायोिजत कायᭅᮓम िजला बाल संरᭃण इकाई ᳇ारा कायाᭅि᭠वत ᳰकया जाएगा, जो ᳰकसी बालक के ᮧायोिजत के िलए इ᭒छुक ᳞िᲦयᲂ या पᳯरवारᲂ का पैनल उपल᭣ध कराएगी।
(3) इस पैनल मᱶ िशᭃा, िचᳰक᭜सीय सहायता, पोषण, ᳞ावसाियक ᮧिशᭃण इ᭜याᳰद जैसे ᱨिच के ᭃेᮢᲂ तथा ᮧायोिजत के ᭭वᱨप के अऩुसार ᮧायोजकᲂ को सूचीब ᳰकया जाएगा।
(4) िजला बाल संरᭃण इकाई यह पैनल बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠यायालय को भेजेगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21
(5) बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠यायालय ᭭व-ᮧेरणा से या इस िवषय मᱶ आवेदन ᮧा᳙ होने पर ᳰकसी बालक को ᮧायोजन मᱶ रखे जाने पर िवचार कर सकᱶ गे, िजसके िलए वे पैनल से यह स᭜यापन करᱶगे ᳰक या ऐसे बालक कᳱ सहायता के िलए कोई ᮧायोजक उपल᭣ध है और उस बालक को ᮧायोिजत ᳰकए जाने का आदशे ᮧᱨप 36 मᱶ पाᳯरत कर सकᱶ गे।
(6) िजला बाल संरᭃण इकाई ᳞िᲦगत ᮧायोजन के मामले मᱶ अिधमानतः माता ᳇ारा संचािलत ᳰकया जाने वाला खाता बालक के नाम से खोलेगी। धनरािश सीधे िजला बाल संरᭃण इकाई के बᱹक खाते से बालक के बᱹक खाते मᱶ अंतᳯरत कᳱ जाएगी।
(7) ᮧायोजन कᳱ अविध आमतौर पर तीन वषᭅ से अिधक नहᱭ होगी।