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Section 26: बाल दखेरेख सं᭭ थाᲐ का ᮧबधं और मानीटरी करना

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ के काᳶमकᲂ कᳱ सं᭎या दािय᭜वᲂ, पदᲂ, कायᭅ- समय और िजन बालकᲂ के िलए उन काᳶमकᲂ को कायᭅ करना ह,ै उन बालकᲂ कᳱ ᮰ेणी के अनुसार अवधाᳯरत कᳱ जाएगी।

(2) बाल दखेरेख सं᭭था के कमᭅचारी ᮧभारी ᳞िᲦ के िनयंᮢण और समᮕ पयᭅवेᭃण के अधीन हᲂगे, जो अिधिनयम और इन िनयमᲂ कᳱ सांिविधक अपेᭃाᲐ के अनुसार आदशे ᳇ारा उनके िविश᳥ दािय᭜व तथा िज᭥मेदाᳯरयां अवधाᳯरत करेगा।

(3) कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ ᮧ᭜येक ᮰ेणी मᱶ पदᲂ कᳱ सं᭎या सं᭭था कᳱ ᭃमता के आधार पर िनधाᭅᳯरत कᳱ जाएगी तथा सं᭭था कᳱ ᭃमता मᱶ वृि᳍ के अनुपात मᱶ यह सं᭎या भी बढ़ेगी।

(4) यᳰद बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बािलकाएं रह रही हᲂ तो केवल मिहला ᮧभारी और कमᭅचारी िनयुिᲦ कᳱ जाएंगी।

(5) बाल दखेरेख सं᭭था से जुड़ा कोई भी ᳞िᲦ ᳰकसी अपराध के िलए दोषी िस᳍ न ᱟआ हो या ᳰकसी अनैितक कायᭅ या बालक स े दु᳞ ᭅवहार या बाल ᮰िमक के िनयोजन या नैितक अधमता के अपराध मᱶ संिल᳙ न रहा हो या अपने कायᭅकाल के दौरान ᳰकसी राजनैितक दल का पदािधकारी न रहा हो।

(6) पुिलस के स᭜यापन के िबना कोई भी ᳞िᲦ ᳰकसी बाल दखेरेख सं᭭था मᱶ िनयुᲦ नहᱭ ᳰकया जाएगा और न ही कायᭅ करेगा।

(7) सौ बालकᲂ कᳱ ᭃमता वाली सं᭭था मᱶ कमᭅचाᳯरयᲂ संबंधी सुझावपरक मानक इस ᮧकार हᲂगे:

ᮓ.स.ं काᳶमक/कमᭅचाᳯरवृंद स᭎ंया

1. ᮧभारी ᳞िᲦ (अधीᭃक) 1

2. पᳯरवीᭃा अिधकारी/बाल क᭨याण अिधकारी/मामला कायᭅकताᭅ (गैर-सरकारी संगठन) ᳰकसी बाल क᭨याण अिधकारी को पुनवाᭅस-सह-᭭थापन अिधकारी अिभिहत ᳰकया जा सकेगा 3

3. परामशᭅदाता/मनोवै᭄ािनक/मानिसक ᭭वा᭭᭝य िवशेष᭄ 2

4. हाउस मदर/हाउस फादर 4

5. िशᭃक/Ჷूटर 2 (अंशकािलक)

6. िचᳰक᭜सा अिधकारी (िचᳰक᭜सक) 1 (बुलाए जाने पर)

7. अधᭅ-िचᳰक᭜सीय कमᭅचारी/᭭टाफ नसᭅ/नᳺसग अदᭅली 1

8. ᭭टोर कᳱपर-सह-लेखाकार 1

9. कला और िश᭨प और कायᭅकलाप अ᭟यापक 1 (अंशकािलक)

10. पीटी अनिुशᭃक-सह-योग ᮧिशᭃक 1 (अंशकािलक)

11. रसोइया 2

12. सहायक 2

13. हाउस कᳱᳲपग 2

14. वाहन चालक 1

15. माली 1 (अंशकािलक)

(8) िजन सं᭭थाᲐ मᱶ िशशुᲐ को रखा गया ह,ै उन सं᭭थाᲐ के मामले मᱶ आव᭫यकतानुसार आयाᲐ और अधᭅिचᳰक᭜सीय कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ जाएगी।

(9) बाल दखेरेख सं᭭था के ᭭वᱨप और अपेᭃा के अनुसार बालकᲂ कᳱ सं᭎या, आयु-वगᭅ, शारीᳯरक और मानिसक ि᭭थित, अपराध कᳱ ᮰ेणी के आधार पर पृथᲥरण सुिवधा और सं᭭था कᳱ संरचना को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए सुरᭃा काᳶमक तैनात ᳰकए जाएंगे।

(10) िनयुᲦ या तैनात ᳰकए जाने वाले सुरᭃा काᳶमक संवेदनशीलता वाले बालकᲂ से िनपटने के िलए पयाᭅ᳙ ᱨप से ᮧिशिᭃत और अिभमुखीकृत हᲂगे तथा अिधमानतः पूवᭅ-सैिनक या अधᭅसैिनक बलᲂ के सेवािनवृᱫ काᳶमक या पुन᭭थाᭅपन महािनदशेालय के मा᭟यम से हᲂगे। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23

(11) सुरᭃा काᳶमकᲂ के पास शᳫ या बंदकूᱶ नहᱭ हᲂगी लेᳰकन वे आपात पᳯरि᭭थित से िनपटने, ᳲहसा पर काबू पाने और बालकᲂ को सं᭭था से भागने से रोकने, तलाशी और खोज तथा सुरᭃा िनगरानी कायᭅकलाप चलाने के िलए ᮧिशिᭃत और िवशेष कौशलᲂ से संप᳖ हᲂगे।

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section26
Marginal noteबाल दखेरेख सं᭭ थाᲐ का ᮧबधं और मानीटरी करना
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

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