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Section 27: उपयुᲦ सिुवधा

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) बोडᭅ या सिमित सरकार या ᳰकसी गैर-सरकारी संगठन ᳇ारा चलाई जा रही ᳰकसी सं᭭था या संगठन से आवेदन ᮧा᳙ होने पर उस सुिवधा को उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧदान करᱶगे, परंतु यह ᳰक उस सुिवधा का ᮧबंधक िविश᳥ ᮧयोजन या सामूिहक पालन पोषण दखेरेख के िलए ᳰकसी बालक को ᮧा᳙ करने के िलए अ᭭थायी ᱨप से इ᭒छुक हो।

(2) मा᭠यता के िलए आवेदन के साथ िनयमᲂ, उप-िनयमᲂ, संगम-᭄ापन, िनयंᮢक िनकाय, पदािधकाᳯरयᲂ कᳱ सूची, ᭠यािसयᲂ कᳱ सूची, िपछले तीन वषᲄ के तुलन-पᮢ, सं᭭था या संगठन ᳇ारा ᮧदान कᳱ गई सामािजक या सावᭅजिनक सेवा के िपछले अिभलेख इ᭜याᳰद ᮧ᭜येक कᳱ एक ᮧित ᮧᱨप 38 मᱶ भेजी जाएगी।

(3) उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ मा᭠यता के िलए कोई सुिवधा:

(i) बालक कᳱ दखेरेख और संरᭃण के आधारभूत मानकᲂ कᳱ पूᳶत करेगी;

(ii) अपने पास रखे गए बालक को आधारभूत सेवाएं ᮧदान करेगी;

(iii) अपने पास रखे गए ᳰकसी बालक से ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ ᮓूरता या शोषण या उपेᭃा या ᳰकसी भी ᮧकार का दु᳞ ᭅवहार नहᱭ होने दगेी; और

(iv) बोडᭅ या सिमित ᳇ारा पाᳯरत आदशेᲂ का अनुपालन करेगी।

(4) बोडᭅ या सिमित यह सुिनि᳟त करने के िलए समुिचत िनरीᭃण और जांच के बाद ᳰक इन िनयमᲂ के अनुसार बालकᲂ कᳱ दखेरेख और संरᭃण के िलए उनके ᭭वा᭭᭝य, िशᭃा, भोजन तथा आ᮰य सुिवधाᲐ, ᳞ावसाियक सुिवधाᲐ और पुनवाᭅस के िवशेष संदभᭅ मᱶ ᮧावधान सं᭭था मᱶ मौजूद हᱹ तथा यथा उपल᭣ध अ᭠य सामᮕी पर िवचार के आधार पर ऐसी सं᭭था या संगठन को उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧᱨप 39 मᱶ ᮧदान कर सकᱶ गे:

परंतु यह ᳰक ऐसी सं᭭था या संगठन से जुड़ा कोई भी ᳞िᲦ ᳰकसी अपराध के िलए दोषी िस᳍ न ᱟआ हो या ᳰकसी अनैितक कायᭅ या बालक से दु᳞ ᭅवहार या बाल ᮰िमक के िनयोजन या नैितक अधमता के अपराध मᱶ संिल᳙ न रहा हो।

(5) बोडᭅ या सिमित ᳰकसी सं᭭था या संगठन कᳱ मा᭠यता के आवेदन पर िनणᭅय वह आवेदन ᮧा᳙ होने कᳱ तारीख से पंᮤह ᳰदनᲂ कᳱ अविध मᱶ लᱶगे।

(6) उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ ᳰकसी सं᭭था या संगठन कᳱ मा᭠यता आरंभ मᱶ तीन वषᲄ कᳱ अविध के िलए होगी, िजसे इस िनयम के उप-िनयम (4) के अनुसार आगे और तीन वषᭅ कᳱ अविध के िलए नवीकृत ᳰकया जा सकेगा।

(7) यᳰद बोडᭅ या सिमित ᮧदान कᳱ जा रही दखेरेख और संरᭃण, या उस सुिवधा मᱶ मौजूद दशाᲐ, या अिधिनयम के अधीन मा᭠यता-ᮧा᳙ सं᭭था या संगठऩ के ᮧबंधन के मानक से संतु᳥ न हᲂ या अिधिनयम कᳱ धारा 54 के अधीन िनयुᲦ कᳱ गई िनरीᭃण सिमित कᳱ ᳰकसी ᮧितकूल ᳯरपोटᭅ पर या ᳰकसी अ᭠य कारण से वे ᳰकसी भी समय कारण सिहत आदेश ᳇ारा उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ उस सं᭭था या संगठन कᳱ मा᭠यता को बोडᭅ या सिमित के आदशे मᱶ िविन᳸द᳥ तारीख से ᮧ᭜याᱡत कर सकᱶ गे और वह सं᭭था या संगठन अिधिनयम और इन िनयमᲂ के अधीन उपयुᲦ सुिवधा नहᱭ रहᱶगे।

(8) जहां बोडᭅ या सिमित ᳇ारा उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧ᭜याᱡत कर ली गई हो, वहां इस त᭝य कᳱ सूचना बाल ᭠यायालय, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई और िजला बाल संरᭃण इकाई को भेजी जाएगी तथा ऐसी सं᭭था या संगठन के पास रखे गए बालकᲂ को बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠यायालय ᳇ारा ᳰकसी अ᭠य उपयुᲦ सुिवधा या ᳰकसी अ᭠य बाल दखेरेख सं᭭था मᱶ ᭭थानांतᳯरत ᳰकया जाएगा।

(9) बोडᭅ या सिमित ᳇ारा अनुमोᳰदत सुिवधाᲐ कᳱ सूची कायाᭅलय मᱶ रखी जाएगी और बाल ᭠यायालय, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई और िजला बाल संरᭃण इकाई तथा रा᭔य बाल संरᭃण सोसाइटी को भेजी जाएगी।

(10) ᳰकसी सं᭭था या संगठन को आगे दशाᭅए गए ᮧयोजनᲂ के िलए उपयुᲦ सुिवधा के ᱨप मᱶ मा᭠यता ᮧदान कᳱ जाएगी, जो ᳰक इस ᮧकार हᲂगे:

(i) अ᭨पकािलक दखेरेख;

(ii) िचᳰक᭜सीय दखेरेख उपचार और िवशेषीकृत उपचार;

(iii) मनि᳟ᳰक᭜सीय और मानिसक ᭭वा᭭᭝य दखेरेख;

24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(iv) नशा-मुिᲦ और पुनवाᭅस;

(v) िशᭃा;

(vi) ᳞ावसाियक ᮧिशᭃण और कौशल िवकास;

(vii) गवाह संरᭃण; और

(viii) सामूिहक पालन पोषण दखेरेख।

(11) उपयुᲦ सुिवधा ᳇ारा ᮧदान कᳱ जाने वाली सेवाएं इस ᮧकार हᲂगी:

(i) भोजन, वᳫ, जल, ᭭व᭒छता और साफ-सफाई;

(ii) परामशᭅ सिहत मानिसक ᭭वा᭭᭝य कायᭅकलाप;

(iii) ᮧथमोपचार सिहत िचᳰक᭜सीय सुिवधाएं और िवशेषीकृत उपचार मᱶ सहायता;

(iv) सेतु िशᭃा और िनरंतर िशᭃा सिहत आयु के अनुसार उपयुᲦ औपचाᳯरक िशᭃा और जीवन कौशल िशᭃा; तथा

(v) मनोरंजन, खेलकूद, लिलत कलाएं और सामूिहक कायᭅकलाप।

(12) ᳰकसी बालक को उपयुᲦ सुिवधा मᱶ उतनी अविध के िलए रखा जाएगा, िजतनी अविध बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠यायालय को उपयुᲦ ᮧतीत हो।

28. उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त : (1) वह ᭪ यि᭍ त जो आव᭫ यक अविध के िलए ᳰकसी ब᭒ चे को दखेभाल, संरᭃण अथवा उपचार हतेु अ᭭ थायी ᱨप स े लेने के िलए उपयु᭍ त हो, बोडᭅ अथवा सिमित ᳇ारा एक उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के ᱨप मᱶ पता लगाया जाएगा।

(2) बोडᭅ अथवा सिमित ब᭒ चे को लेने के िलए उनकᳱ साख, स᭥ मान, िवशेष᭄ता, ᭪ यावसाियक अहᭅताएं, ब᭒ चᲂ के साथ ᭪ यवहार का अनुभव तथा उनकᳱ इ᭒ छा के आधार पर ᭪ यि᭍ तयᲂ के पैनल को अिभ᭄ात करे तथा इस अिधिनयम के ᮧयोजनᲂ हतेु उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ तयᲂ के ᱨप मᱶ उनका पता लगाए :

परंतु ऐसा कोई ᭪ यि᭍ त इस अिधिनयम के अधीन ᳰकसी अपराध का आरोपी अथवा ᳰकसी अनिैतक कायᭅ अथवा बाल शोषण के कायᭅ अथवा बाल ᮰म रोजगार अथवा नैितक चᳯरᮢहीनता के ᳰकसी अपराध मᱶ संल᭏ न नहᱭ होना चािहए।

(3) बोडᭅ अथवा सिमित भी ऐसे ᭪ यि᭍ त कᳱ साख का स᭜ यापन करने के बाद, तथा जहां कहᱭ संभव हो, ऐसे ᳰकसी ᭪ यि᭍ त पर कराए गए पुिलस स᭜ यापन ᮧा᭡ त करने के प᭫ चात ᳰकसी ब᭒ चे अथवा ब᭒ चᲂ के िलए आव᭫ यकता आधार पर एक उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के ᱨप मᱶ ᳰकसी ᭪ यि᭍ त को िनयु᭍ त कर सकती ह।ै

(4) बोडᭅ अथवा सिमित, यᳰद उपल᭣ ध कराई गई दखेभाल तथा संरᭃण के ᭭ तर से अथवा ᳰकसी अ᭠ य कारण से असंतु᭬ ट होने पर, ᳰकसी भी समय, बोडᭅ अथवा सिमित के आदशे पर िविन᳸द᭬ ट तारीख से एक उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के ᱨप मᱶ ᳰकसी ᭪ यि᭍ त कᳱ मा᭠ यता को वापस लेन े के तकᭅ संगत आदशे के ᳇ारा वापस ले सकता है।

(5) जहां ᳰकसी उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त कᳱ मा᭠ यता बोडᭅ ᳇ारा अथवा सिमित ᳇ारा वापस ली जाती ह,ै इसकᳱ सूचना बाल ᭠ यायालय, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई और िजला संरᭃण इकाई को भेजी जाएगी और ऐसे उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के पास रखे गए ब᭒ चे को बोडᭅ अथवा सिमित अथवा बाल ᭠ यायालय ᳇ारा ᳰकसी अ᭠य उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के अथवा उपयु᭍ त सुिवधा के साथ अथवा ᳰकसी बाल दखेभाल सं᭭ था के पास रखा जाए।

(6) बोडᭅ अथवा सिमित ᳇ारा मा᭠ यता ᮧा᭡ त उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ तयᲂ कᳱ सूची बोडᭅ तथा सिमित के कायाᭅलय और बाल ᭠ यायालय मᱶ रखी जाएगी तथा िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई, िजला बाल संरᭃण इकाई और रा᭔ य बाल संरᭃण सोसायटी को भेजी जाएगी।

(7) जहां ब᭒ चे को दरूी तथा/अथवा िवषम समय कᳱ वजह से ᳰकसी बाल दखेभाल सं᭭ था मᱶ नहᱭ भेजा जा सकता, बोडᭅ अथवा सिमित अथवा बाल ᭠ यायालय, जहां कहᱭ अपेिᭃत हो, ऐसे मामलᲂ मᱶ ब᭒ चे को एक उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के संरᭃण मᱶ रख सकता है।

(8) उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त :

(i) ब᭒ चे को लेने कᳱ ᭃमता तथा इ᭒ छा रखेगा; तथा

(ii) ब᭒ चे कᳱ दखेभाल और संरᭃण कᳱ बुिनयादी सेवाएं उपल᭣ ध कराएगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25

(9) ब᭒ चे कᳱ आव᭫ यकता के आधार पर तथा उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के परामशᭅ से बोडᭅ अथवा सिमित अथवा बाल ᭠ यायालय ब᭒ चे कᳱ उस अविध को िनधाᭅᳯरत करᱶगे िजसमᱶ ब᭒ चा उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के पास रहेगा।

(10) ब᭒ चे को 30 ᳰदन से अिधक अविध के िलए ᳰकसी उपयु᭍ त ᭪ यि᭍ त के संरᭃण मᱶ नहᱭ रखा जाएगा तथा ऐसे मामलᲂ मᱶ जहां ब᭒ चे को और अिधक दखेभाल कᳱ जᱨरत है, वहां सिमित ब᭒ चे के पालन-पोषण दखेरेख ᭡ लेसमᱶट पर िवचार कर सकती ह ैअथवा ब᭒ चे के िलए अ᭠ य आवास िवक᭨ पᲂ पर िवचार करे। ऐसे मामलᲂ मᱶ जहां ब᭒ चे कᳱ ᭡ लेसमᱶट अविध 30 ᳰदन से ᭔ यादा हो बोडᭅ अथवा बाल ᭠ यायालय ब᭒ चे के संबंध मᱶ अगले आदशेᲂ के िलए मामले को सिमित को भेजᱶ।

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section27
Marginal noteउपयुᲦ सिुवधा
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

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