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Section 29: भौितक अवसरंचना

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) ᮧ᭜ येक सं᭭ था मᱶ आवास िन᭥ निलिखत मानदडं के अनुसार होगा, अथाᭅत : -

(i) संᮧेषण गृह :

(क) लड़ᳰकयᲂ तथा लड़कᲂ के िलए पृथक संᮧेᭃण गृह;

(ख) शारीᳯरक और मानिसक ि᭭ थित तथा ᳰकए गए अपराध कᳱ ᮧकृित पर पयाᭅ᭡ त ᭟ यान दतेे ᱟए उनके आयु वगᭅ अिधमानत: 7-11 वषᭅ, 12-16 वषᭅ तथा 16-18 वषᭅ के अनुसार ब᭒ चᲂ का वगᱮकरण तथा पृथ᭍ कᳱकरण।

(ii) िवशेष गृह :

(क) 10 वषᭅ से अिधक आयु कᳱ लड़ᳰकयᲂ तथा 11 से 15 और 16-18 वषᭅ के आयु वगᲄ के लड़कᲂ के िलए पृथक िवशेष गृह;

(ख) ब᭒ चᲂ कᳱ आयु और अपराध कᳱ ᮧकृित तथा उनकᳱ मानिसक और शारीᳯरक ि᭭ थित के आधार पर वगᱮकरण तथा पृथ᭍ कᳱकरण।

(iii) सुरᭃा का ᭭ थान :

(क) जघ᭠ य अपराध करने के आरोपी 16-18 वषᭅ कᳱ आयु वगᭅ के बालकᲂ के िलए, िजनकᳱ जांच लंिबत ह;ै (ख) जांच के समापन पर जघ᭠ य अपराध मᱶ िल᭡ त पाए जाने वाले 16-18 वषᭅ के आयु वगᭅ के बालकᲂ के िलए;

(ग) 18 वषᭅ से कम आयु मᱶ ᳰकए गए अपराध के आरोपी 18 वषᭅ से अिधक आयु के ᭪ यि᭍ तयᲂ के िलए, िजनकᳱ जांच लंिबत ह;ै (घ) जांच पूरी होने पर अपराध मᱶ िल᭡ त पाए जाने वाले 18 वषᭅ से अिधक आयु के व् यि᭍ तयᲂ के िलए;

(ङ) इस अिधिनयम कᳱ धारा 18 कᳱ उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन बोडᭅ के आदशेᲂ के अनुसार बालकᲂ के िलए।

(iv) बाल गृह :

(क) जबᳰक 10 वषᭅ से कम आयु के बालऔर बािलकाएं एक ही गृह मᱶ रखे जा सकते ह,ᱹ 5-10 वषᭅ कᳱ आयु वगᭅ के लड़कᲂ और लड़ᳰकयᲂ के िलए पृथक ᭭ नान करने और सोने कᳱ सुिवधाएं रखी जाएंगी;

(ख) 7-11 वषᭅ और 12-18 वषᭅ के आयु वगᭅ के लड़कᲂ और लड़ᳰकयᲂ के िलए पृथक बाल गृह;

(ग) िशशुᲐ के िलए उिचत सुिवधाᲐ के साथ छह वषᭅ कᳱ आयु तक के बालकᲂ के िलए पृथक सुिवधाएं;

(2) बाल दखेभाल सं᭭ थाएं बाल अनुकूल हᲂगी तथा वे ᳰकसी भी ᮧकार से कारावास अथवा हवालात जैसी नहᱭ ᳰदखᱶगी।

(3) ᮧ᭜ येक बाल दखेभाल सं᭭ था ᭭ टॉफ और इनमᱶ रह रहे बालकᲂ दोनᲂ के उपयोग के िलए इस अिधिनयम कᳱ एक ᮧित तथा रा᭔ य सरकार ᳇ारा बनाए गए िनयमᲂ को रखेगी।

(4) ᮧ᭜ येक बाल दखेभाल सं᭭ था मᱶ सं᭭ था के ᮧबंधन के िलए तथा गृह मᱶ ᮧ᭜ येक बालक कᳱ ᮧगित कᳱ िनगरानी के िलए एक ᮧबंधन सिमित होगी।

(5) कानून तोड़ने वाले बालकᲂ के िलए तथा दखेभाल और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ के िलए बाल दखेभाल सं᭭ थाएं ᮧितपाᳰदत मानदडं के अनुसार पृथक पᳯरसरᲂ से कायᭅ करᱶगी।

(6) 50 बालकᲂ वाली ᮧ᭜ येक सं᭭ था मᱶ भवन अथवा आवास हतेु सुझाए गए मानदडं इस ᮧकार हो सकते ह ᱹ:

(i) 2 शयनशाला (डोरमेटरी) 25 बालकᲂ के िलए ᮧ᭜ येक 1000 वगᭅ फुट कᳱ अथाᭅत 2000 वगᭅ फुट

(ii) 2 कᭃाएं 25 बालकᲂ के िलए 300 वगᭅ फुट अथाᭅत 600 वगᭅ फुट

(iii) रोगी कᭃ/ᮧाथिमक उपचार कᭃ ᮧ᭜ येक 10 बालकᲂ हतेु 75 वगᭅ फुट अथाᭅत 750 वगᭅ फुट 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(iv) रसोई 250 वगᭅ फुट

(v) भोजन कᭃ 800 वगᭅ फुट

(vi) भंडार गृह 250 वगᭅ फुट

(vii) मनोरंजन कᭃ 330 वगᭅ फुट

(viii) पु᭭ तकालय 500 वगᭅ फुट

(ix) 5 ᭭ नान घर ᮧ᭜ येक 25 वगᭅ फुट अथाᭅत 125 वगᭅ फुट

(x) 8 शौचालय ᮧ᭜ येक 25 वगᭅ फुट अथाᭅत 125 वगᭅ फुट

(xi) कायाᭅलय कᭃ (क) 300 वगᭅ फुट (ख) ᮧभारी ᭪ यि᭍ त कᭃ 200 वगᭅ फुट

(xii) परामशᭅ और मागᭅदशᭅन कᭃ 120 वगᭅ फुट

(xiii) कायᭅशाला ᮧित ᮧिशᭃु 75 वगᭅ फुट कᳱ दर से 15 बालकᲂ के िलए 1125 वगᭅ फुट

(xiv) ᮧभारी ᭪ यि᭍ त हतेु आवास (क) ᮧ᭜ येक 250 वगᭅ फुट के 2 कᭃ (ख) रसोई 75 वगᭅ फुट (ख) ᭭ नान घर सह शौचालय 50 वगᭅ फुट

(xv) ᳰकशोर ᭠ याय बोडᭅ अथवा बाल क᭨ याण सिमित हतेु 2 कᭃ ᮧ᭜ येक 300 वगᭅ फुट अथाᭅत 600 वगᭅ फुट

(xvi) खेल का मैदान कुल बालकᲂ कᳱ सं᭎ या के अनुसार पयाᭅ᭡ त ᭃेᮢ कुल 8495 वगᭅ फुट

(7) ᮧभारी ᭪ यि᭍ त सं᭭ था मᱶ रहेगा तथा उसे ᭍ वाटᭅर उपल᭣ ध कराया जाएगा तथा यᳰद वह िविधमा᭠ य कारणᲂ से बाल दखेभाल सं᭭ था मᱶ रहने मᱶ समथᭅ नहᱭ ह,ै तो सं᭭ था का कोई अ᭠ य वᳯर᭬ ठ ᭭ टाफ सद᭭ य सं᭭ थान मᱶ रहगेा और बालकᲂ कᳱ समᮕ दखेभाल का पयᭅवेᭃण करने तथा ᳰकसी संकट अथवा आपातकाल के मामले मᱶ िनणᭅय लेने कᳱ ि᭭ थित मᱶ होगा।

(8) दघुᭅटनाᲐ से बचने के िलए उिचत या ᳰफसलन रिहत फशᭅ रखने हᲂगे।

(9) उिचत ᮧकाश, स᳸दयᲂ मᱶ पᳯरसर को गमᭅ रखने और गᳶमयᲂ मᱶ ठंडा करने के ᮧबंध, वातायन, सुरिᭃत पेयजल, साफ-सफाई वाले और जᱶडर सुलभ और आयु अनुसार उिचत तथा िनश᭍ तता अनुकूल शौचालय तथा बाबᭅड तार कᳱ बाड़ वाली ऊंची दीवारᱶ हᲂगी।

(10) इस अिधिनयम के अधीन सभी सं᭭ थाएं :

(i) ᮧाथिमक उपचार ᳰकट, रसोई घर मᱶ अि᭏ नशामक, मनोरंजन कᭃ, ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण कᭃ, शयनागार, भंडार कᭃ तथा परामशᭅ कᭃ का ᮧावधान करᱶगी;

(ii) इलेि᭍ ᮝकल ᭭ थापनाᲐ कᳱ आविधक जांच करᱶगे;

(iii) उिचत भंडारण तथा खा᳒ व᭭ तुᲐ कᳱ जांच सुिनि᭫ चत करᱶगी; तथा

(iv) जल भंडारण तथा आपातकालीन ᮧकाश ᭪ यव᭭ था के िलए उ᳒त ᮧबंध सुिनि᭫ चत करᱶगी।

(11) पृथक ᱨप से सᭃम बालकᲂ को िवशेष अवसंरचना᭜ मक सुिवधाएं तथा आव᭫ यक उपकरण उपल᭣ ध कराए जाएंगे। ये सुिवधाएं तथा उपकरण िवशेष᭄ᲂ अथवा अनुभवी ᭪ यि᭍ तयᲂ के मागᭅदशᭅन मᱶ िडजाइन कᳱ जाएंगी।

(12) अ᭠ य संभार और कायाᭅ᭜ मक आव᭫ यकताएं, िज᭠ हᱶ उपल᭣ ध कराया जाएगा, मᱶ िन᭥ निलिखत शािमल होगा :

(i) क᭥ ᭡ यूटर सेट;

(ii) फोटोकापीयर;

(iii) ᳲᮧटर, ᭭ कैनर-सह-फै᭍ स;

(iv) इंटरनेट सुिवधा सिहत दरूभाष;

(v) वेब कैमरा;

(vi) पदािधकाᳯरयᲂ हतेु फनᱮचर, अिभलेख रखने कᳱ अलमाᳯरयां, वकᭅ ᭭ टेशन, पिहयादार कुसᱮ तथा िचᳰक᭜ सा कᭃ के िलए ᭭ ᮝेचसᭅ;

(vii) अ᭟ ययन और भोजन हाल हतेु कुᳶसयां तथा मेज

(viii) ᮧोजे᭍ टर। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section29
Marginal noteभौितक अवसरंचना
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

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