एनडीएलएल -णाली म< अनुhिGधारी के यूआईएन के अधीन सृिजत -_प 2, -_प3, -_प 4 या -_प5 क� अनुhिG पुPतक _प म< होगी, िजसे 9मानुसार संvयां�कत �कया जाएगा और वह िनयम1 म< िविनXदY -_प का कड़ाई से पालन करेगी और eिYय1 क� दशा म<, उसम< अनुhिGधारी का नवीनतम फोटो भी अंतVवY होगा :
परंतु अp�यायुध1 के िनब�िधत -वगy के िलए अनुhिG पुPतक गाड़े भूरे लाल रंग क� होगी और अp�यायुध1 के अनुhेय -वग@के िलए उसका रंग गहरा नीला होगा;
परंतु यह और �क अनुhापन -ािधकारी अनुhिG पुPतक को Pथानीय _प से मु��त करा सकेगा साथ ही उसे 9म संvयां�कत करेगा तथा अनुसूची 4 म< िविनXदY �कए अनुसार अनुhिG पुPतक< उपल�ध कराने के िलए फ�स का उदgहण कर सकेगा ।
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अनु)ि�य� के िलए फDस अनु)ि�य� के िलए फDस अनु)ि�य� के िलए फDस अनु)ि�य� के िलए फDस – –– –
(1) (क) इन िनयम1 के अधीन मंजूर या नवीकृत क� गई -Tयेक अनुhिG के िलए, इसम< अिभe0 _प से अ�यथा उपबंिधत के िसवाय, अनुसूची 4 म< िविनXदY फ�स (य�द कोई हो) -भा"रत क� जाएगी । (ख) ऐसे �कसी मामले म<, जहां फ�स को �कसी वष@ के िलए िविहत �कया गया ह,ै वहां वष@ के �कसी भाग के िलए उदgहणीय फ�स वही होगी, जो पूण@ वष@ के िलए है ।
(2) जहां कोई अनुhिGधारी, उस अविध के, िजसके िलए अनुhिG मंजूर क� गई थी, अवसान के प\ात् अपनी अनुhिG के नवीकरण केिलए आवेदन -Pतुत करता ह,ै वहां अनुhापन -ािधकारी, य�द वह अपने िववेकानुसार अनुhिG को नवीकृत करने का िविन\य करता ह,ै - (क) अनुhिG का -ारंिभक मंजूर के िलए उदgहीत क� जाने वाली पूण@ फ�स का उदgहण कर सकेगा; और (ख) य�द उसका यह समाधान हो जाता ह ै�क िवलंब उिचत या माफ करने योpय नहS ह ैऔर न ही इतना गंभीर ह ै�क अनुhिG का -ितसंहरण या अनुhिGधारी का अिभयोजन �कया जाए तो वह दो हजार �पए क� िवलंब फ�स का उदgहण कर सकेगा:
परंतु य�द �कसी अनुhिG के नवीकरण के िलए कोई आवेदन -_प 3 म<, अनुhिG के अवसान क� तारीक से एक मास के भीतर �कया जाता ह,ै वहां कोई िवलंब फ�स उदgहणीय नहS होगी ।
(3) के��ीय सरकार, कोई साधारण या िवशेष आदेश जारी करके और िलिखत म< कारण1 को लेखबi करके तथा ऐसी शतy के, य�द कोई ह1, िज�ह< वह आदशे म< िविनXदY करे, �कसी अनुhिG के संबंध म< संदये फ�स के संबंध म< छूट या उसम< कमी मंजूर कर सकेगा:
परंतु -_प 3 म< �कसी अनुhिG क� मंजूरी या नवीकरण के संबंध म< -भाय@ फ�स से संदाय से -Tयेक छूट के िलए यह शत@ होगी �क य�द ऐसी अनुhिG के नवीकरण के िलए आवेदन, अनुhिG के अवसान क� तारीख से एक मास के भीतर नहS �कया जाता है तो अनुhापन -ािधकारी, जब तक �क आवेदक अनुhापन -ािधकारी का यह समाधान न कर दे �क उ0 अविध के भीतर आवेदन न करने के िलए पया@G कारण था, अनुसूची 4 म< िविनXदY दर पर नवीकरण फ�स का उदgहण कर सकेगा ।
(4) िनयम 18 के दसूरे परंतुक के अधीन �कसी मंजूर क� गई अनुhिG म< -िवY आयुध या गोला बा_द के अज@न के िलए उसक� �कPम म< प"रवत@न के संबंध म< उस समय अंतरणीय फ�स -भाय@ होगी, य�द इस -कार प"रवVतत आयुध या गोला बा_द के संबंध अनुhिG फ�स मूल आयुध या गोला बा_द क� फ�स से अिधक ह ै।
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-ितय� और ि:तीय -ितय� के िलए संदये फDस -ितय� और ि:तीय -ितय� के िलए संदये फDस-ितय� और ि:तीय -ितय� के िलए संदये फDस -ितय� और ि:तीय -ितय� के िलए संदये फDस:
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: जहां इन िनयम1 के अधीन मंजूर या नवीकृत क� गई अनुhिG गुम हो जाती है या दघु@टनावश नY हो जाती है, वहां ऐसी अनुhिG को मंजूर करने के िलए सश0 -ािधकारी मूल अनुhिG के िलए -भाय@ फ�स के संदाय पर अनुhिG क� ि,तीय -ित मंजूर कर सकेगा ।
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फDस का संTहण फDस का संTहणफDस का संTहण फDस का संTहण- सभी फ�स1 का संदाय आवेदन के समय नकद म< या बaक संदाय आदशे या मांग �ा�ट या इलैtZािनक बaककारी अंतरण के माcयम से �कया जाएगा । 30 3030