(1) अनुhापन -ािधकारी, - (क) अनुhिGधारी क� मृTयु के प\ात्, उसके िविधक उ.रािधका"रय1 को अनुhिG मंजूर कर सकेगा; या (ख) �कसी अ�य मामले म<, अनुhिGधारी ,ारा स.र वष@ क� आयु -ाG करने पर या प�ीस वष@ तक अp�यायुध धारण करने पर, इनम< से जो भी पूव@तर हो, उसके ,ारा नामिनXदY �कसी िविधक उ.रािधकारी को अनुhिG मंजूर कर सकेगा:
परंतु बशतj इस िनयमावली के िनयम 12 म< िनिहत -ावधान1 के िव{मान होते 4ए भी, अनुhापन -ािधकारी ऐसे िविधक उ.रािधकारी को अनुhिG -दान करेगा य�द उ0 िविधक उ.रािधकारी ,ारा अिधिनयम और इन िनयम1 के अधीन पाHता शत� पूरी क� जाती हa और पुिलस "रपोट@ म< कोई -ितकूल "टNपिणयां नहS हa ।
(2) जहां कोई अनुhिGधारी अपने पीछे एक से अिधक िविधक उ.रािधकारी छोड़ता ह ैऔर ऐसे िविधक उ.रािधकारी Pवयं से मृतक के आयुध या आयुध1 को धा"रत करने का िविन\य करते हa, वहां सभी अ�य िविधक उ.रािधका"रय1 ,ारा नाम िनXदY कोई एक िविधक उ.रािधकारी िनBिलिखत दPतावेज1 के साथ उपिनयम (1) के अधीन अनुhिG के िलए आवेदन कर सकेगा, अथा@त्;-
(i) शेष बचे िविधक उ.रािधका"रय1 से िनराFेप क� घोषणा;
(ii) आवेदक ,ारा िनmपा�दत �कए जाने वाले FितपूVत बंधपH, िजसम< अनुhिG के पूण@ �यौरे �दए गए हa और उन पर आयुध1 को पृ�ां�कत �कया गया हो; और
(iii) मृतक अनुhिGधारी के मृTयु -माणपH क� एक -ित ।
(3) जहां िविधक उ.रािधकारी मृत अनुhिGधारी क� अनुhिG पर पृ�ां�कत आयुध या आयुध1 का eयन करने का िविन\य करते हa, वहां वे अनुhापन -ािधकारी को, ऐसे -ािधकारी ,ारा अनुhात समय के भीतर �कसी अनुhिG eौहारी या इन िनयम1 के अधीन आयुध को रखने के िलए हकदार �कसी अ�य eि0 को ऐसे आयुध या आयुध1 का िव9य करने के िलए सीिमत अविध अनुhापH मंजूर करने के िलए आवेदन कर सक< गे । PपYीकरण – ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 इस िनयम म<, 'िविधक उ.रािधकारी' पद म< अनुhिGधारी या मृत अनुhिGधारी का पित, प�ी, पुH, पुHी, दामाद, वधु, भाई, बहन और पौH आ�द सिxमिलत हa ।
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