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Section 34: अ&?यायुध� पर पहचान िचVन अ&?यायुध� पर पहचान िचVनअ&?यायुध� पर पहचान िचVन अ&?यायुध� पर पहचान िचVन

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) ऐसा कोई eि0, िजसके क�जे म< ऐसा कोई अp�यायुध ह,ै िजस पर िविशY _प से िविनमा@ता का नाम, संvयांक या अ�य पहचान िचoन अं�कत नहS है, अनुhापन -ािधकारी से पूव@ अनुमोदन -ाG करने के प\ात् अp�यायुध पर पहचान िचoन अं�कत कराएगा, िजसम< िनBिलिखत 9म म< अp�यायुध के बैरल और rेम या बैरल और "रसीवर पर िनBिलिखत सिxमिलत ह1गे, - (क) ऐसे िविशY अFर, जो इस -योजन के िलए राnय सरकार ,ारा िविहत �कए जाएं;

(ख) आयुध अनुhिG का 9म संvयांक; और (ग) Pटांप लगाने का वष@ ।

(2) जब �कसी आयाितत अp�यायुध को eौहारी ,ारा िव9य के िलए रखा जाता ह,ै िजस पर िविनमा@ता का नाम नहS ह,ै वहां राnय सरकार ,ारा यथा आबं"टत आयातकता@ के िविशY िचoन को, अनुhापन -ािधकारी से पूव@ अनुमित -ाG करने के प\ात्, अp�यायुध के बैरल और rेम या बैरल और "रसीवर पर उTक�Vणत �कया जाएगा:

परंतु य�द बैरल पर एक से अिधक संvयांक िचिoनत हa तो मूल बीजक पर उपदVशत संvयांक को िविशY िचoन के _प म< अं�कत �कया जाएगा;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 परंतु यह और �क जहां िविनमा@ता का संvयांक केवल "Zगर गाड@ या �कसी अ�य -ितPथापनीय भाग पर उपदVशत �कया गया है, वहां ऐसे संvयांक को अp�यायुध के बैरल और rेम या बैरल या "रसीवर पर भी उTक�णzत �कया जाएगा । अ�याय 3 अ�याय 3अ�याय 3 अ�याय 3 अनु)ि�य� के िवशेष -वग2 अनु)ि�य� के िवशेष -वग2 अनु)ि�य� के िवशेष -वग2 अनु)ि�य� के िवशेष -वग2

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35.35.

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ऐसे जगंली पशुY को मारने के िलए अनु)ि�, जो मानव� या मवेिशय� को �ित और फसल� को नुकसान पZंचाते ह[ ऐसे जगंली पशुY को मारने के िलए अनु)ि�, जो मानव� या मवेिशय� को �ित और फसल� को नुकसान पZंचाते ह[ ऐसे जगंली पशुY को मारने के िलए अनु)ि�, जो मानव� या मवेिशय� को �ित और फसल� को नुकसान पZंचाते ह[ ऐसे जगंली पशुY को मारने के िलए अनु)ि�, जो मानव� या मवेिशय� को �ित और फसल� को नुकसान पZंचाते ह[ - -- -

(1) इस िनयम के अधीन आयुध अनुhिGय1 क� मंजूरी, ऐसे राnय1 और संघ राnयFेH1 के संबंध म<, जहां व�यजीव (संरFण) अिधिनयम, 1972 (1972 का 53) लागू है, उसके उपबंध1 के अधीन होगी ।

(2) -_प 4 म< अनुhिG क� मंजूरी के िलए इस िनयम के अधीन �कए जाने वाले आवेदन म< ऐसी भूिम और कृिष के, िजसे सुरFा क� आव^यकता ह ैतथा उस FेH के, जहां आयुध और गोला बा_द को साथ म< रखा जाना अपेिFत ह,ै �यौरे िविनXदY �कए जाएंगे ।

(3) जहां फसल कटाई के मौसम क� समािG पर, राnय सरकार �कसी FेH म< व�य जीव के संरFण के िलए ऐसा करना समीचीन समझती ह ै�क -_प 4 म< �क�हS आयुध या गोला बा_द को �कसी पुिलस थाने या अनुhG eौहारी के पास जमा �कया जाना चािहए , वहां वह आदशे ,ारा �कसी अनुhिGधारी से यह अपेFा कर सकेगी �क वह ऐसी अविध के िलए, िजसके दौरान ऐसे -योजन1 के िलए िजसके हेतु अनुhिG मंजूर क� गई ह ैऔर जो िविनXदY �कए गए ह1, आयुध या गोला बा_द अपेिFत नहS हa, उ�ह< जमा करने क� अपेFा कर सकेगी और तदपुरांत अनुhिGधारी ऐसेे आदेश का अनुपालन करने के िलए आबi होगा ।

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-िश�ण और ल\य को साधने के अ]यास के िलए अनु -िश�ण और ल\य को साधने के अ]यास के िलए अनु-िश�ण और ल\य को साधने के अ]यास के िलए अनु -िश�ण और ल\य को साधने के अ]यास के िलए अनु)ि� )ि� )ि� )ि� - -- -

(1) इ��स वष@ से कम Oकतु बारह वष@ से अिधक आयु के �कसी eि0 को -िशFण के -योजन1 के िलए अनुhेय -वग@ के आयुध1 का उपयोग करने क� अनुhा दी जा सकेगी, जो ऐसे आयुध1 का उपयोग �कसी वयPक अनुदशेक या अनुhिGधारी क� उपिPथित या -TयF पय@वेFण और माग@दश@न के अधीन कर सकेगा:

परंतु इ��स वष@ के कम आयु के �कसी eि0 को, ऐसे �कसी eि0 क�, जो अनुhिGधारी ,ारा ऐसे आयुध1 को अपने साथ रखने के िलए िविधपूव@क -ािधकृत ह,ै उपिPथित म< और पय@वेFण के अधीन िसवाय साव@जिनक Pथान पर अनुhेय -वग@ के ऐेसे आयुध को साथ रखने क� अनुhा नहS दी जाएगा, िजसके िलए कोई अनुhिG अपेिFत ह ै।

(2) ऐसे �कसी eि0, जो िनशानेबाजी क� 9�ड़ा हतेु अ�यास करने के िलए -_प 3 म< आयुध1 के अनुhेय -वग@ को क�जे म< रखने के िलए अनुhिG हेतु आवेदन करता ह,ै से इस बात का साwय दVशत करने क� अपेFा क� जाएगी �क वह ऐसे �9याकलाप1 म< भाग लेता है और वह संरचनाबi पठन -�9या का पालन कर रहा ह ै।

(3) ऐसे �क�हS आयुध1 का, िज�ह< िनशानेबाजी क� 9�ड़ा के -योजन1 के िलए अनुhिG -ाG ह,ै उपयोग 9�ड़ा िनशानेबाजी tलब1 या िनशानेबाजी र<ज म< अ�यास और -ितयोिगत तक ही सीिमत होगा ।

(4) -_प 3 म< अनुhिG धारण करने वाला कोई समVपत िखलाड़ी, केवल 9�ड़ा के -योजन के िलए �कसी अ�य समVपत िखलाडी को जो िविधक _प से इस �कPम के आयुध1 को क�जे म< रखने के िलए हकदार ह,ै तीन मास से अनिधक अविध के िलए िनBिलिखत शतy के अधीन रहते 4ए अपने आयुध1 को उधार दने के िलए समथ@ होगा,- (क) उधार लेने वाले eि0 ,ारा आयुध का उपयोग �कसी अनुhिG धारक क� उपिPथित म< या उसक� अनुhिG क� -मािणत -ित के साथ �कसी िलिखत -ािधकार के अधीन �कया जाता ह,ै िजसम< आयुध का संvयांक और अ�य पहचान िचoन और उसे उधार �दए जाने क� अविध दVशत होगी;

(ख) उधार लेने वाले eि0 क� घोर अनदखेी के कारण आयुध का द�ुपयोग �कए जाने या उसके चोरी या गुम हो जाने क� दशा म<, उधारकता@ क� अनुhिG -ितसंहरण �कए जाने क� दायी होगी और साथ ही वह अिधिनयम के उपबंध1 के अधीन अिभयोजन के िलए भी दायी होगा; और (ग) उधार लेने वाला eि0, मांगे जाने पर इस -कार उधार िलए जाने का सबूत -Pतुत करेगा ।

(5) जहां उधारकता@ क� अनुपिPथित म< उपिनयम (4) के अधीन आयुध1 को उधार लेने वाला eि0 -िशFण या िनशानेबाजी के अ�यास या �कसी िनशानेबाजी -ितयोिगता म< भाग लेने के िलए आयुध और गोला बा_द को �कसी िनशानेबाजी र<ज म< ले जाने का आशय रखता है, वहां वह आयुध और गोला बा_द के संबंध म< उधारकता@ ,ारा -_प 5क म< हPताF"रत िलिखित -ािधकार अपने साथ रखेगा, िजसम< FेH और अविध भी िविनXदY क� जाएगी और साथ ही उधारकता@ क� आयुध अनुhिG क� एक -मािणत -ित भी लगी होगी ;

परंतु जहां आयुध या गोला बा_द को राnय से बाहर ले जाना आशियत ह,ै वहां िलिखत -ािधकार को ऐसे िजला या राnय राइफल संघ, जहां उधारकता@ रिजPZीकृत ह,ै अcयF या सिचव ,ारा अनु-मािणत �कया जाएगा । PपYीकरण – इस िनयम के -योजन के िलए, "वयPक" से ऐसा eि0 अिभ-ेत है िजसने इ��स वष@ क� आयु पूरी कर ली है । 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

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िनशानेबाजी /Dड़ा संघ के अनु)ि� िनशानेबाजी /Dड़ा संघ के अनु)ि�िनशानेबाजी /Dड़ा संघ के अनु)ि� िनशानेबाजी /Dड़ा संघ के अनु)ि� - (1) संबi राnय राइफल संघ या भारत के रा�ीय राइफल संघ के साथ -Tयाियत कोई िनशानेबाजी 9�ड़ा संघ या कोई tलब या कोई सेना मैस -_प 5 म< अनुhिG हतुे आवेदन करने के िलए पाH ह1गे और साथ ही अपने प"रसर1 पर आयुध1 और गोला बा_द को अVजत करने तथा क�ज1 म< और उनका उपयोग और/या भंडारण करने के िलए भी पाH ह1गे ।

(2) अनुhिG क� मंजूरी के िलए उपिनमय (1) के अधीन कोई आवेदन, -ारंिभक मंजूरी के समय या उसके -Tयेक प\ातवतz नवीकरण के समय �कए जाने वाला आवेदन, यथा लागू िनBिलिखत दPतावेज1 के साथ -Pतुत �कया जाएगा, अथा@त्:- (क) उसके hापन और संघ अनु�छेद1 और सदPयता िनयम1;

(ख) पदधा"रय1 और Pथायी सदPय1 क� सूिचय1;

(ग) -िशFण और िनशानेबाजी के अ�यास के िलए -Tयाियत िनशानेबाजी र<ज क� िविशिYयां;

(घ) िनशानेबाजी क� 9�ड़ा के संवध@न या -ोTसाहन के िलए �कए गए -िशFण/िनशानेबाजी अ�यास संबंधी �9याकलाप1 के �यौरे;

(ङ) आयोिजत �कए गए िनशानेबाजी 9�ड़ा टूना@म<ट या -ितयोिगता� के �यौरे;

(च) िनयम 10 के अधीन आयुध1 और गोला बा_द के सुरिFत भंडारण के �यौरे; और (छ) tलब या संघ और/या उसके ,ारा उपभोग �कए गए गोला बा_द के पूण@ अिभलेख।

(3) जहां -_प 5 म< कोई अनुhिG �कसी िनशानेबाजी 9�ड़ा संघ या tलब या �कसी सेना मैस के नाम पर मंजूर क� गई ह,ै वहां ऐसी मैस, tलब या संघ के �कसी सदPय के िलए, अनुhिG क� शतy के अधीन रहते 4ए -िशFण और िनशानेबाजी के अ�यास के -योजन के िलए अनुhिG म< उि�लिखत िनशानेबाजी र<ज पर अनुhिG के अधीन आने वाले आयुध या गोला बा_द का उपयोग करना िविधपूण@ होगा ।

(4) जहां �कसी राइफल tलब या संघ का कोई सदPय, मरxमत या -िशFण या िनशानेबाजी अ�यास के िलए �कसी शूqटग र<ज म< जाने के िलए या �कसी िनशानेबाजी -ितयोिगता म< भाग लेने के -योजन के िलए tलब या संघ के प"रसर1 से बाहर आयुध या गोला बा_द को ले जाने का आशय रखता ह,ै वहां उससे यह अपेFा क� जाएगी क� वह आयुध और गोला बा_द के संबंध म< और FेH तथा पारपH म< िविनXदY अविध के िलए tलब या संघ के अcयF या सिचव ,ारा हPताF"रत -_प 5ख म< एक पारपH अपने पास रखे ।

38. शू`टग र=ज शू`टग र=जशू`टग र=ज शू`टग र=ज के िलए अनु)ि� के िलए अनु)ि�के िलए अनु)ि� के िलए अनु)ि�-(1) कोई eि0 �कसी आंत"रक या बाहरी -ाइवेट शूqटग र<ज के िलए अनुhिG के िलए आवेदन कर रहा ह ैक< �ीय सरकार ,ारा इस िलिमट साधारण या िवशेष आदशे ,ारा पा"रत तकनीक� और सुरFा मांग1 को पूरा करने क� अपेFा होगी :

परंतु एयर िपPटल और एयर राइफल से लwय अ�यास के िलए उपयोग क� जाने वाली 10 मीटर क� दरूी तक क� आंत"रक र<ज को अनुhापन अपेFाएं लागू नहS होगी >

(2) इस िनयम के अधीन कोई अनुhिG अनुद. नहS क� जाएगी जब तक क� ऐसी शूqटग र<ज के Pवामी या -चालक के पास तृतीय पFकार बीमा कवर या अhापक बaक -ितभूित बंधपH अपेFा� को पूरा करने के िलए -याG िव.ीय -बंध न हो:

परंतु सैिनक, क< �ीय सशL पुिलस बल1 और राnय पुिलस िवभाग के PवािमTवाधीन या -चािलत र<ज संबंिधत आंत"रक माग@दश@क िसiांत1 के अनुसार जोिखम को Pवयं कवर करते हa ।

(3) भारतीय खेल -ािधकरण या भारतीय रा�ीय राइफल संगम उनसे संबi संघो, िनकाय1 का िनयिमत िनरीFण संचािलत कर<गे, िनयिमत अंतराल पर ऐसे र<ज के Pवामी ह ैया -चालन करते हa ता�क शूqटग र<ज के िलए अिधकृत सुरFा मानक1 और अ�य मानदंडो का कठोरता से पालन का सुिनि\त �कया जा सके।

(4) अनुhापन -ािधकारी उसके FेHािधकार के अधीन आने वाले फायqरग र<ज के सभी -वगy का अविधक या औचक िनरीFण भी कर सकेगा ता�क यह सुिनि\त �कया जा सके �क ऐसे र<जो को लागू तकनीक� और सुरFा शतy का पालन �कया जा रहा ह ै।

(5) आयुध1 के सुरिFत और दिFत रखरखाव के संबंध म< तथा आयुध1 के परीFण के संबंध म< eवहा"रक -िशFण िजसके अंतग@त गोला-बा_द को फायर करना भी ह ैऐसे -Tयाियत शूqटग र<ज म< �कया जाएगा िजसके पास -_प 5 म< अनुhिG ह ै। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 39 39 39 39 -aयाियत -िश�क� के -aयाियत -िश�क� के-aयाियत -िश�क� के -aयाियत -िश�क� के िलए अनु)ि� िलए अनु)ि�िलए अनु)ि� िलए अनु)ि�- -- -( ((

(1) 1)1) 1) कोई eि0 जो -Tयाियत -िशFक क� अनुhिG के िलए आवेदन कर रहा ह,ै से इस िनयम के अधीन अनुhिG अनुद. करने से पूव@ पाHता परीFण पूरा करने और -िशFण लेने क� अपेFा होगी :

परंतु -Tयाियत पर -िशFक1 क� परीFा के िलए पा�9म और उसके संचालन के िलए माग@दश@क िसiांत अंतVवY करते 4ए नीित क< �ीय सरकार ,ारा इस संबंध म< साधारण या िवशेष आदशे पा"रत करते 4ए िविनXदY क� जाएगी ।

(2) कोई eि0 माPटर -Tयाियत -िशFक क� अनुhिG अनुद. करने के िलए आवेदन कर रहा ह ै िविभk -कार के लघु आज के हथालन क� तकनीक� जानकारी और िवशेषhता रखने क� अपेFा होगी अलवर इस संबंध म< अनुhापन -ािधकारी के समाधान -द _प से दPतावेजी साwय -Pतुत करेगा :

परंतु माPटर -Tयाियत -िशFक क� अनुhिG अनु�दत करने के िलए नीित माग@दश@क िसiांत क< �ीय सरकार ,ारा इस संबंध म< साधारण या िवशेष आदशे पा"रत करते 4ए िविनXदY �कए जाएंगे :

परंतु या और �क माPटर -Tयाियत -िशFक उपिनयम (1) म< िविनXदY -Tयाियत -िशFक1 -िशFण -दान करने के हकदार ह1गे ।

(3) माPटर -Tयाियत -िशFक और -Tयाियत -िशFक अनुhिG -दान करने के प\ात िनBिलिखत के िलए पाH ह1गे :-

(i) आवेदक1 को िनयम 10 म< िविनXदm ट -िशFण -दान करना और इन िनयम1 के अधीन अनुhN तितयां देना; और

(ii) अनुबi -िशFण काय@9म के सफलतापूव@क पूरा करने पर िविभ� न -कार के -िशFणVथय1 को -िशFण -माण पH जारी करना ।

(4) -T याियत -िशFक1 को -िशFण -दान करने के िलए शूqटग र<ज1 को उपल� ध कराने के िलए मानदडं के� �ीय सरकार ,ारा साधारणा या िवशेष आदशे पा"रत करके िविनXदm ट �कए जा सक< गे ।

(5) उपिनयम (4) म< िविनXदm ट शूqटग र<ज म< रFा बल1, के� �ीय सशP H पुिलस बल1, राn य पुिलस िवभाग1 के P वािमT वाधीन या उनके ,ारा -चािलत सरकारी शूqटग र<ज और शूqटग t लब1 या संघ1 के P वािमT वाधीन और उनके ,ारा -चािलत शूqटग र<ज भी हa, िज� ह< इन िनयम1 के -_प 5 म< अनुhिN त अनुदT त क� गई है । P पm टीकरण:- इस िनयम के -योजन के िलए माP टर -T याियत -िशFक लघु आयुध िवशेषh1 िज� ह1ने रFा बल1, के� �ीय सशP H पुिलस बल1, राn य पुिलस बल1 म< काय@ �कया है और िनयम 40 के P पm टीकरण के अधीन यथा प"रभािषत अंतरराm Zीय पदक -ाN तकता@ और िवv यात शूटर को िनXदm ट करता ह ै।

40. िखलािड़य� िखलािड़य�िखलािड़य� िखलािड़य�, ,, , शू`टग संगम� आ.द को गोला बा द कD मा�ा शू`टग संगम� आ.द को गोला बा द कD मा�ाशू`टग संगम� आ.द को गोला बा द कD मा�ा शू`टग संगम� आ.द को गोला बा द कD मा�ा- (1) िखलािड़य1 के िविभ� न वगy को उनक� वैयिt तक खपत और शूqटग 9�ड़ा संगम1 को अनुhात गोला बा�द क� माHा नीचे दी गई सारणी म< अिधकिथत सीमा� के अनुसार होगी:- सारणी सारणीसारणी सारणी 9म सं. � यिt त या � यिt तय1 का वग@ अp नायुध क� �कP म -T येक �कP म के गोला बा_द क� माHा और िववरण �कसी भी समय क� जे म< रखने के िलए वष@ के दौरान 9य क� जा सकने वाली

1. अजु@न पुरP कार िवजेता सभी 1,00000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के िलए 2,00000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के िलए

2. अंतरराm Zीय पदक िवजेता/िवv यात शूटर राइफल/िपP टल .22एलआर;

8 िम.मीटर तक कैलीवर के साथ स<टर 50,000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के 10,0000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फायर राइफल;

"रवॉ� वर/िपP टल;

12 बोर/गेज कैलीबर तक क� शॉटगन । िलए िलए

3. किनm ठ लw य शूटर 8 एमएम कैलीबर क� स<टर फायर राइफल;

"रवॉ� वर/िपP टल;

12 बोर/गेज कैलीबर तक क� शॉटगन 10,000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के िलए 30000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के िलए

4. शूटर बनने के आकांFी .22 एलआर राइफल/िपP टल कोई अ� य िपP टल/"रवॉ� वर कैलीबर कोई अ� य राइफल/शॉटगन कैलीबर 15,000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के िलए 30000 सामूिहक _प से सभी �कP म के अp नायुध1 के िलए

5. अ� य शूटर (जो ऊपर 9म संv या 1 से 4 के अधीन नहS आते हa) जो िविधमा� य आयुध अनुhिN तयां रखते हa और जो भारतीय राm Zीय राइफल संगम या भारतीय राm Zीय राइफल संगम से संबi राn य राइफल संगम1 या शूqटग t लब1/ राn य राइफल संगम1 से संबi िजला राइफल संगम1 के सदP य भी हa सदP य भी हa .22एलआर राइफल/िपP टल �कसी अ� य कैलीबर का कोई अ� य िपP टल/"रवॉ� वर �कसी अ� य कैलीबर का कोई अ� य राइफल/शॉटगन 500 300 200 1000 600 500

6. भारतीय राm Zीय राइफल संगम । भारतीय राm Zीय राइफल संगम से संबi राn य राइफल संगम । शूqटग t लब/ राज् य राइफल संगम से संबi िजला राइफल संगम राn य राइफल संघ1 के साथ संबi संगम राn य राइफल संगम1 या भारतीय राm Zीय राइफल संगम1 के साथ सहबi सभी शूqटग -माणन िनकाय क� िसफा"रश1 के आधार पर गोला बा_द क� ऊपरी सीमा का िविन^ चय अनुhापन -ािधकारी ,ारा �कया जाना ह ै। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 t लब । भारतीय खेल -ािधकरण या राn य सरकार1 के खेल -ािधकरण के अधीन सभी शूqटग र<ज "टN पण:

12बोर/गेज तक के कैलीबर से शॉटगन के कैलीबर अिभ-ेत हa और इसके अंतग@त 16, 20, 28, और 410 बोर आ�द के िनx नतर कैलीबर सिx मिलत हa

(2) इस िनयम के -योजन1 के िलए -माणीकरण िनकाय और -माणीकरण अंतव@P तु नीचे दी गई सारणी म< यथा िविनXदm ट होगी, अथा@त् :- सारणी सारणीसारणी सारणी 9म सं. िखलाड़ी का -वग@ -माणीकरण िनकाय -माणीकरण क� शत�

1. अजु@न पुरP कार िवजेता खेल िवभाग, युवा और खेल मामले मंHालय म< भारत सरकार -माण पH यह कथन करेगा �क पुरP कार शूटर के _प से उT कृm टता के िलए -दान �कया गया था

2. अंतरराm Zीय पदक िवजेता/िवv यात शूटर भारतीय राm Zीय राइफल संगम (एनआरएआई) -माण पH यह कथन करेगा �क अंतरराm Zीय पदक िवजेता ,ारा पदक अंतरराm Zीय चैx पीयनिशप म< जीता गया था और िवv यात शूटर1 क� दशा म< योp यता -माण पH म< अह@क P कोर के साथ एनआरआई ,ारा यथािनXदm ट P पधा@ के िलए � यूनतम अह@क अंक (एमt यूएस) 3 और 4 किनm ठ लw य शूटर/उ� चकांFी शूटर भारतीय राm Zीय राइफल संगम या एनआरएआई के अनुमो�दत या संबi राn य राईफल संगम -माणपH, P पधा@ के िलए एनआरएआई या राn य राईफल संगम ,ारा यथािनXदm ट � यूनतम अह@क अंक सिहत अह@क अंक वVणत करेगा । 5 अ� य शूटर भारतीय राm Zीय राइफल संगम या एनआरएआई के संबi राn य राईफल संगम या शूqटग क� ब/राn य राईफल संगम के साथ संबi िजला राईफल संगम । -माणपH शूटर क� सदP यता और अ� य � यौरे का कथन करेगा । 6 राn य राईफल संगम या भारतीय राm Zीय राइफल संगम के साथ संबi शूqटग क� ब/िजला राईफल संगम । यथालागू राn य राईफल संगम या भारतीय राm Zीय राइफल संगम । 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] राn य राईफल संगम भारतीय राm Zीय राइफल संगम भारतीय राm Zीय राइफल संगम युवा मामले और खेल मंHालय शूqटग र<ज भारतीय खेल -ािधकरण/राn य सरकार का खेल -ािधकरण/ भारतीय राm Zीय राइफल संगम P पm टीकरण – इस िनयम के -योजन1 के िलए, (क) “अंतरराm Zीय चaिपयनिशप” से एिशयाई खेल, एिशयाई शूqटग चaिपयनिशप या एिशयाई मिहला या एिशयाई जूिनयर शूqटग चaिपयनिशप राm Zमंडल खेल, राm Zमंडल शूqटग चaिपयनिशप, ओलंिपक खेल, िव^ व जूिनयर या सीिनयर शूqटग चaिपयनिशप और सीिनयर जूिनयर P पधा@� म< िव^ व कप अिभ-ेत ह ै। (ख) “अंतरराm Zीय मेडलधारी” से कोई � यिt त िजसने �कसी अंतरराm Zीय चaिपयनिशप म< � यिt तगत या टीम मेडल जीता ह;ै (ग) “िवv यात शूटर” से कोई � यिt त िजसने अंतरराm Zीय शूqटग खेल संग (आईएसएसएफ) के िनयम1 के अनुसार �कसी राm Zीय शूqटग चaिपयनिशप म< �कसी खुली पु�ष P पधा@ या खुली मिहला P पधा@ या खुली िसिवल P पधा@ म<, चाहे अह@क टूना@म<ट या वाइ� ड काड@ -वेश के माc यम से भाग िलया ह ैऔर राm Zीय राईफल संगम ,ारा िविहत � यूनतम अह@क अंक अिभ-ाN त �कए हa ;

(घ) “किनm ठ लw य शूटर” से कोई � यिt त िजसने बारह वष@ क� आयु पूण@ क� है, परंतु इt क�स वष@ से कम आयु का है और कम से कम एक राn य चaिपयनिशप (वष@ म< एक बार आयोिजत) या आंचिलक चaिपयनिशप म< या राm Zीय राईफल संगम और/या संबंिधत राn य राईफल संगम ,ारा मा� यता -ाN त राm Zीय P तरीय शूqटग -ितयोिगता म< भाग िलया ह;ै (ड.) “उ� चकांFी शूटर” से कोई � यिt त िजसने कम से कम एक राn य चaिपयनिशप (वष@ म< एक बार आयोिजत) या आंचिलक चaिपयनिशप म< या राm Zीय राईफल संगम और/या संबंिधत राn य राईफल संगम ,ारा मा� यता -ाN त राm Zीय P तरीय शूqटग -ितयोिगता म< भाग िलया ह ै और राm Zीय राईफल संगम ,ारा िविहत � यूनतम अह@क अंक अिभ-ाN त �कए हa ;

41. संTहाल

41. संTहाल41. संTहाल

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section34
Marginal noteअ&?यायुध� पर पहचान िचVन अ&?यायुध� पर पहचान िचVनअ&?यायुध� पर पहचान िचVन अ&?यायुध� पर पहचान िचVन
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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