(1) आयुध और गोला-बा�द के -दश@न हतुे अनुhिN त के िलए आवेदन करने वाला �कसी संgहालय को संP कृित मंHालय के पास सx यक -T यायन और क< �ीय या �कसी राn य अिधिनयम1 के अधीन रिजP Zीकरण धारण करना आव^ यक है ।
(2) उपिनयम (1) के अधीन आवेदन के साथ -
(i) -दश@न �9यािविधय1 का िववरण िजसे आयुध और गोला-बा�द को -दVशत करने के िलए उपयोग म< लाया जाएगा;
(ii) -दश@न एक -T यायोिजत संgहालय होगा, का दP तावेजी सबूत;
(iii) -दVशत �कए जाने वाले आयुध या गोला-बा�द के भंडारण, प"रवहन और सुरिFत अिभरFा से संबंिधत सुरFा उपाय1 का िववरण और िविनदjश;
(iv) संgहालय, जहां आयुध या गोला-बा�द -दVशत �कए जाएंगे, को प4ंच िनयंHण का िववरण; और
(v) यह -माणपH �क संgहालय आम जनता के िलए खुला रहगेा ।
(3) आयुध और गोला-बा�द संgहालय के िनयुt त संgहालयाc यF या संgहालयाc यF ,ारा िलिखत म< उसके िलए -ािधकृत �कसी � यिt त, जो यह सुिनि^ चत करेगा �क आयुध और गोला-बा�दतक अनिधकृत प4चं और नुकसान को रोकने के िलए आव^ यक कदम उठाए जाते हa, के िनयंHणाधीन -दVशत या भंडा"रत �कए जाएंगे ।
(4) आयुध और गोला-बा�द का उपयोग केवल अनुhिN त म< यथावVणत संgहालय के रिजP Zीकृत प"रसर1 पर संgहालय ,ारा -दश@न और/या भंडारण के िलए �कया जाएगा ।
(5) अनुhिN तधारी �कसी अp � यायुध का -दश@न केवल तभी करेगा जब, - (क) अp � यायुध भरा 4आ नहS ह;ै (ख) अp � यायुध को �कसी जंजीर या धातु केबल से बांधा गया हो, जो �दवार या P थायी �फt चर से बंधी जंजीर या केबल के एक िसरे के साथ "Zगर गाड@ म< से ऐसी रीित म< गुजरती ह,ै िजससे �क संgहालयाc यF या उसके ,ारा -ािधकृत �कसी � यिt त से अ� यथा �कसी � यिt त ,ारा अp � यायुध को हटाने से िनवा"रत �कया जाए;
(ग) अp � यायुध को सुरिFत लाOकग िडवाइस के माc यम से िनm 9य बनाया जाता ह ैऔर ऐसे P थान पर ऐसी रीित म< -दVशत �कया जाता ह,ै जो केवल संgहालयाc यF या उसके ,ारा -ािधकृत �कसी � यिt त क� प4चं म< हो । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23
42. नाटक .फb म नाटक .फb मनाटक .फb म नाटक .फb म या टेलीिवजन िनमा2ण� के िलए या टेलीिवजन िनमा2ण� के िलए या टेलीिवजन िनमा2ण� के िलए या टेलीिवजन िनमा2ण� के िलए आयुध और गोला आयुध और गोलाआयुध और गोला आयुध और गोला- -- -बाcद बाcद बाcद बाcद के िलए अनु)ि8 त के िलए अनु)ि8 तके िलए अनु)ि8 त के िलए अनु)ि8 त – (1) आयुध और गोला-बा�द को -ाN त करने, क� जे म< रखने, साथ ले जाने और उपयोग करने के िलए अनुhिN त आवेदक1 को -�प 3 म< िनx निलिखत -योजन1 के िलए जारी क� जा सकेगी, अथा@त्:-
(i) ऐसे अिभनय1 के िलए नाटक, अिभनय और पूवा@� यास;
(ii) �फ� म1 के िनमा@ण से;
(iii) टेलीिवजन काय@9म1 के िनमा@ण म<;
(iv) ऐितहािसक पुन:अिभनय का संगठन और आयोजन;
(v) दौड़ो या खेल कूद P पधा@� को -ारंभ करने के िलए संकेत करने ।
(2) इस िनयम के अधीन अनुhिN त के िलए आवेदन िनx निलिखत दP तावेज1 के साथ -P तुत �कया जाएगा, अथा@त् :-
(i) एक वचनबंध, िजसम< पुिm ट क� गई हो �क आवेदक अp � यायुध -ितकृित और खाली फायqरग अp न् यायुध को अp � यायुध1 म< प"रवVतत नहS करेगा;
(ii) अनुhिN त -ािधकारी का समाधान करते 4ए यह सबूत �क आवेदक एक वाP तिवक उपयोिगता है या ऐसे आयुध या गोला-बा�द को उपिनयम (1) म< िविनXदm ट -योजन1 के िलए भाड़ ेपर उपल� ध करवाने वाला ठेकेदार है;
(iii) आवेदक ,ारा काया@ि� वत �कए जाने वाले आयुध या गोला-बा�द क� सुरिFत अिभरFा से संबंिधत सुरFापाय1 का िववरण ;
(iv) एक वचनबंध िजसके अनुसार आवेदक या कोई � यिt त िजसको आयुध भाड़ ेपर �दए जाते हa भरे 4ए गोला बा�द का उपयोग नहS करेगा;
(v) उस P थान के � यौरे जहां आयुध या गोला-बा�द जारी करने के संबंध म< अिभलेख अनुhिN त -ािधकारी या िनरीFक क� पंिt त से अ� यून �कसी पुिलस अिधकारी ,ारा िनरीFण के िलए रखे जाएंगे ।
43. भारत आने वाले पय2टक� :ारा
43. भारत आने वाले पय2टक� :ारा 43. भारत आने वाले पय2टक� :ारा