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Section 44: भारत म< शूqटग P पधा@� म< भाग लेने के िलए अंतरराm Zीय िखलाड़ी को अनुhिN त

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) �कसी दशे से �कसी भी आयु समूह के �कसी िखलाड़ी ,ारा जो खेल और युवा काय@9म मंHालय, भारत सरकार ,ारा मा� यता -ाN त �कसी खेल िनकाय ,ारा भारत म< आयोिजत क� जाने वाली शूqटग -ितयोिगता या P पधा@ या -ितयोिगता� या P पधा@� क� ंृखला� या -िशFण के िलए पाH हa । P पधा@ या -ितयोिगता या -िशFण क� अविध के दौरान और उसके िलए तय P थान पर -�प क-5 म< आवेदन �कया जा सकेगा और ऐसे आवेदक को अनुसूची 1 के -वग@ 3 म< िविनXदm ट आयुध और गोला-बा�द के िलए अनुhिN त यथा� यवहाय@ भारत म< िखलाड़ी के आगमन क� -त् यािशत तारीख से एक मास पूव@ -दान �कया जा सकेगा ।

(2) �कसी सामूिहक आवेदन क� दशा म< अनुhिN त -बंधक या टीम या समूह के साथ �कसी अिधकारी के नाम से जारी क� जा सकेगी और आयुध और गोला-बा�द के � यौरे जारीकता@ अनुhापन -ािधकारी ,ारा संलp न उपाबंध म< जो अनुhिN त का भाग होगी, म< �दए जा सक< गे ।

(3) जहां उपिनयम(1) के अधीन �कसी अंतरराm Zीय िखलाड़ी या िखलािड़य1 को अनुhिN त -दान क� जाती है, वहां ऐसे � यिt त क� अनुhिN त के साथ-साथ पासपोट@ और वीज़ा भी आगमन के पT तन के अनुhापन -ािधकारी को -P तुत �कए जाएंगे और उt त -ािधकारी अनुhिN तधारी से िलिखत म< वचनबंध अिभ-ाN त करने के प^ चात् �क वह भारत म< �कसी को भी आयुध या गोला-बा�द नहS बेचेगा या अंत"रत नहS करेगा, अनुhिN त को पृm ठांकन क� तारीखसे छह मास क� अविध के िलए या वीजा क� िविधमा� यता तक, जो भी पूव@T तर हो, िविधमा� य होगी और पासपोट@ या वीज़ा म< उन आयुध1 और गोला बा�द क� पूव@ िविशिm टयां देते 4ए, िजनके िलए अनुhिN त -दान क� गई ह,ै पासपोट@ या वीजा म< भी -िविm ट करेगा ।

(4) अनुhिN तधारी भारत को छोड़ते 4ए ऐसे -ािधकारी िजसके िनयंHणाधीन शूqटग -ितयोिगता या P पधा@ या -िशFण संचािलत �कया गया था ,ारा जारी गोलाबा�द के िलए उपभोग -माणपH सिहत आयुध या गोला-बा�द पेश करेगा और अपनी अनुhिN त पासपोट@ 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िनरीFण -ािधकारी या इस िनिमT त िजला मिजस् Zेट ,ारा सशt त अ� य -ािधका"रय1 का भारत से -P थान के पT तन पर अ� य P थान पर लौटाएगा ।

(5) पासपोट@ िनरीFण -ािधकारी या अ� य -ािधकारी, िजसे उपिनयम (4) के अधीन अनुhिN तधारी ,ारा अनुhिN त वापस लौटाई जाती ह,ै उसे जारी करने वाले -ािधकारी को ऐसे "टN पिणय1 के साथ आयुध या उपयोग म< न लाए गए गोला-बा�द सx यक �प से पुन: िनया@त �कए गए हa । 45 4545

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section44
Marginal noteभारत म< शूqटग P पधा@� म< भाग लेने के िलए अंतरराm Zीय िखलाड़ी को अनुhिN त
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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