(1) अनुसूची 1 के -वग@ 3 म< िविनXदm ट आयुध और गोला-बा�द को, यथा� यवहाय@, भारत म< आगमन क� -T यािशत तारीख से छह मास पूव@ -�प 6 म< िनx निलिखत � यिt तय1 को अनुhिN त -दान क� जा सकेगी, अथा@त् :- (क) �कसी � यापार -दश@न या �कसी 9�ड़ा � यापार -दश@न म< आयुध और गोला-बा�द -दVशत करने के िलए �कसी िवदेशी आगंतुक को;
(ख) िवदशे मंHालय म< भारत सरकार क� िसफा"रश1 पर �कसी िवदशेी सरकार के पदािधकारी या िविशm ट िवदेशी आगंतुक या िवदेशी िविध -वत@न अिधकारी को जो �कसी सरकारी अनुमो�दत िनयंHण समनुदेशन पर हो;
(ग) �कसी � यिt त को, िजसने िविधसx मत कारण1 के िलए भारत सरकार का पूव@ अनुमोदन -ाN त �कया ह ैऔर जहां आवेदक िनx निलिखत -भाव का कोई वचनबंध -P तुत करता ह ै�क -
(i)उसके पास आयुध का िविधपूण@ क� जा ह;ै
(ii) उसे िवचाराधीन आयुध के सुरिFत हथालन, सुरिFत भंडारण और उपयोग तथा जहां लागू हो, उसके साव@जिनक -दश@न का hान ह;ै
(iii) उसे आयुध को अपने क� जे म< रखने क� आव^ यकता ह ैऔर उt त आव^ यकता का समाधान आयुध को क� जे म< रखने से अ� यथा �कसी अ� य साधन से नहS कर सकता है; और
(iv) उसने � यूनतम 21 वष@ क� आयु पूरी कर ली है ।
(2) उपिनयम (1) के अधीन इस -कार -दT त अनुhिN त क� िविधमा� यता भारत म< �कसी पT तन पर आगमन के समय पर उt त अनुhिN त क� पृm ठांकन क� तारीख से -ारंभ होगी और अनुhिN त के अंतग@त आने वाले आयुध और गोला-बा�द अनुhिN त क� पृm ठांकन क� तारीख तक उपयोग म< नहS लाए जाएंगे ।
(3) जहां उपिनयम(1) के अधीन �कसी � यिt त को अनुhिN त -दान क� जाती ह,ै वहां � यिt त के पासपोट@ और वीजा सिहत अनुhिN त उतरने वाले पT तन के अनुhापन -ािधकारी को -P ततु क� जाएगी और उt त -ािधकारी अनुhिN तधारी से िलिखत म< यह वचनबंध अिभ-ाN त करने के प^ चात् �क वह भारत म< �कसी को आयुध या गोला-बा�द नहS बेचेगा या अंत"रत नहS करेगा, पृm ठांकन क� तारीख या वीजा क� िविधमा� यता क� तारीख, जो भी पूव@T तर हो, से छह मास क� अविध के िलए अनुhिN त को िविधमा� य करते 4ए पृm ठां�कत करेगा और पासपोट@ या वीजा म< आयुध और गोला-बा�द िजनके िलए अनुhिN त -दान क� गई है क� पूरी िविशिm टयां दतेे 4ए -िविm ट करेगा ।
(4) पासपोट@ िनरीFण -ािधकारी या पT तन पर या भारत से -P थान के �कसी अ� य P थान पर इस िनिमT त िजला मिजP Zेट ,ारा सशt त कोई अ� य अिधकारी यहां सT यािपत करेगा �क अनुhिN त म< -िवm ट आयुध अनुhिN तधारी ,ारा भारत से बाहर ले जाए जा रह ेहa और अनुhिN त वसूल करते 4ए उसे जारी करने के िलए -ािधकारी को ऐसी "टN पिणय1 के साथ अgेिषत करेगा �क आयुध सx यक �प से पुन:िनया@त �कए गए हa ।
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