(1) � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी ऐसे रिजP टर अनुरिFत करेगा जो िनयम 75 म< िविनXदm ट ह ै।
(2) -T येक वष@ माच@, जून, िसतंबर और �दसंबर के अंितम �दन को समाN त होने वाली ितमािहय1 से संबंिधत रिजP टर1 म< -िविm टय1 क�, यथािP थित, � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी के हP ताFर के अधीन सT य -ित के �प म< -मािणत एक -ित -T येक ितमाही क� समािN त के प^ चात् यथासंभवशी¤ िजला मिजP Zेट को अgेिषत क� जाएगी ।
(3) अनुhN त � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी या उस िजला/ता� लुक मुv यालय म< पुिलस अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी, जहां आयुध या गोला बा�द रखे गए हa िजला मिजP Zेट को -T येक वष@ 15 �दसंबर तक एक "रपोट@ -P तुत करेगा, िजसम< उनक� अिभरFा म< आयुध या गोला बा�द क� िविशिm टयां जो उस वष@ के अंत तक समपहरण के िलए दायी हो गई ह ै या हो जाएगी, दशा@यी जाएगी ।
(4) (क) अनुhN त � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी या उस िजला/ता� लुक मुv यालय म< पुिलस अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी, जहां आयुध या गोला बा�द रखे गए हa, सN ताह के िलए िनिFN त अp � यायुध और गोला बा�द के संबंध म< साN तािहक इलैt Zािनक ऑन लाइन डाटा अंतरण के िलए � यवP था करने के िलए एन डी ए एल -णाली के साथ अपनी यूजर आई डी के अंतग@त एक ऑन लाइन इलैt Zािनक संपक@ P थािपत करेगा । (ख) य�द ऐसी प"रिP थितयां घ"टत होती ह1 जो खंड क म< िनXदm ट -ािधका"रय1 को इलैt Zािनक नेटवक@ संपक@ के माc यम से एन डी ए एल -णाली पर ऑन लाइन िववरिणयां -P तुत करने से रोकती ह1 तो, साN तािहक िववरिणय1 को -P तुत करने के िलए वैकि� पक साधन P थािपत करने हतुे P थानीय अनुhापन -ािधकारी को तT काल सूिचत �कया जाएगा । 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) चालू सN ताह के िलए साN तािहक िववरिणयां -T येक शिनवार को कारबार के घंट1 के समािN त तक -P तुत क� जाएंगी ।
50. िनरी�ण
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