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Section 47: धारा 21 के अधीन आयुध और गो धारा 21 के अधीन आयुध और गोधारा 21 के अधीन आयुध और गो धारा 21 के अधीन आयुध और गोला बाcद का िन�पे ला बाcद का िन�पे ला बाcद का िन�पे ला बाcद का िन�पे

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) जब कोई अनुhापन -ािधकारी �कसी अनुhिN त को िनलंिबत करने या -ितसं£त करने या उसे नवीकृत करने से इंकार करने का िविन^ चय करता ह ैतो वह अपना िविन^ चय िलिखत म< अनुhिN तधारी को उससे धारा 21 के अधीन, ऐसे समय के भीतर जो अनुhिN त को िनलंिबत करने -ितसं£त करने या अनुhिN त को नवीकृत करने से इंकार करने के िलए िविनXदm ट अविध के भीतर अनुhिN त के अंतग@त आने वाले आयुध या गोला बा�द या तो िनकटतम पुिलस थाने के -भारी अिधकारी के पास या -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले � यौहारी के पास या य�द वह संघ के सशP H बल1 का सदP य ह ैतो यूिनट आयुधागार म< िनFेप करने क� अपेFा करेगा :

परंतु अनुhिN तधारी क� मृT यु क� दशा म<, आयुध या गोला बा�द िविधक -ितिनिध ,ारा अनुhिN तधारी क� मृT यु के तीन मास क� अविध के भीतर िनकटतम पुिलस थाने के -भारी अिधकारी के पास -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले � यौहारी के पास िनिFN त �कए जाएंगे ।

(2) धारा 21 क� उपधारा (2) के परंतुक के अc यधीन अनुhिN तधारी या उसक� मृT यु क� दशा म< उसका िविधक -ितिनिध आयुध या गोला बा�द �कसी ऐसे � यिt त को बेचने या अ� यथा िनपटाने का हकदार होगा जो उनको अपने क� जे म< िविधपूण@ ढंग से रखने का हकदार होगा तथा िव9य आगम, य�द कोई हो, -ाN त करने का सारणी के P तंभ (3) म< िविनXदm ट अविध के दौरान, उपिनयम (6) म< उपसारणी के P तंभ

(2) म< वVणत आयुध और गोला बा�द क� दशा म< हकदार होगा:

परंतु य�द आयुध और गोला बा�द का िनपटान नहS �कया गया ह ैया यथािPथित, अनुhिN तधारी या उसके िविधक -ितिनिध ,ारा इस -कार िविनXदm ट अविध के भीतर उनका क� जा िविधपूण@ नहS बना है तो ऐसे आयुध और गोला बा�द धारा 21 क� उपधारा (3) के परंतुक के अcयधीन िजला मिजP Zेट के आदशे ,ारा सरकार को समप£त हो जाएंगे ।

(3) जहां �कसी पुिलस थाना या युिनट आयुधागार म< या -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले � यौहारी के पास धारा 21 क� उपधारा (1) के अधीन कोई आयुध या गोला बा�द �कसी P वामी ,ारा िनिFN त �कए जाते हa, वहां, यथािP थित, पुिलस थाना या यूिनट आयुधागार का -भारी अिधकारी या अनुhN त � यौहारी िनिFN त -T येक वP तु को एक काड@ बांधेगा और िनFेपकता@ को िनx निलिखत िविशm टय1 से अंतVवm ट एक रसीद जारी करेगा तथा उसक� -ित उस -ािधकारी को भेजेगा िजसने अनुhिN त -दान क� ह ैया उसको अंितम बार नवीकृत �कया है, अथा@त् :-

(i) वP तु का िववरण (संv या इT या�द);

(ii) अनुhिN त क� िविशm टयां या छूट (य�द कोई हो);

(iii) िनFेपकता@ का नाम और पता;

(iv) रिजP टर म< 9मसंv या और िनFेप क� तारीख;

(v) समपहरण या िनपटान के िलए दये तारीख;

(vi) िनFेपकता@ के हP ताFर; और

(vii) � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी के हP ताFर ।

(4) धारा 21 क� उपधारा (1) के अधीन �कसी यूिनट अp � यायुधागार म< िनिFN त कोई आयुध या गोला बा�द, य�द पहले लौटाए या िनपटाए न गए ह1, तो ऐसे िनFेप के प^ चात् 30 �दन क� अविध क� समािN त के प^ चात् िनकटतम पुिलस थाना को अंत"रत �कए जा सक< गे ।

(5) धारा 21 क� उपधारा (1) के अधीन पुिलस थाना म< िनिFN त कोई आयुध या गोला बा�द, जो िनx नानुसार लौटाए या िनपटाए नहS गए हa –

(i) इसके पास िनFेप क� तारीख से तीस �दन के भीतर ; और

(ii) उपिनयम (4) के अधीन युिनट अp � यायुधागार से अंत"रत �कए गए हa, पुिलस थाना के -भारी अिधकारी ,ारा बेहतर अनुरFण और सुरFा के िलए िजला/ता� लुक मुv यालय म< पुिलस अp � यायुधागार को या इस -योजन के िलए राn य सरकार ,ारा जारी ऐसे अनुदेश1 के अनुसार िजला मिजP Zेट ,ारा िविनXदm ट ऐसे अ� य P थान को अंत"रत �कए जा सक< गे :

परंतु िजला मिजP Zेट, य�द वह आव^ यक समझे, तीस �दन क� उt त अविध को 90 �दन तक िवP ता"रत कर सकेगा तथा ऐसे अंतरण क� सूचना वP तु के िनFेपकता@ और अनुhापन -ािधकारी, िजसने अनुhिN त -दान क� है या अंितम बार नवीकृत क� ह,ै को दी जाएगी ।

(6) िनFेपकता@ या उसका िविधक -ितिनिध धारा 21 क� उपधारा (2) के अधीन �कसी आयुध और गोला बा�द को वापस -ाN त करने या िनपटाने के अिधकार का -योग P तंभ (3) म< िविनXदm ट अविध के भीतर, नीचे दी गई सारणी के P तंभ (2) म< िविनXदm ट आयुध या गोला बा�द के िनFेप क� दशा म< कर सकेगा, अथा@त् :- 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सारणी सारणीसारणी सारणी 9म संv या आयुध और गोला बा�द के िनFेप के कारण -भावी तारीख

1. 2. 3.

1. P वामी ,ारा अिधिनयम, िनयम1 के उपबंध1 या अनुhिN त क� शतy का उ� लंघन ऐसे िनFेप क� तारीख से एक वष@

2. अनुhिN त के िनलंबन या -ितसंहरण या �कसी अ� य कारण के कारण िनलंबन या -ितसंहरण के आदशे क� तारीख स े एक वष@

3. जहां आयुध या गोला बा�द पहले ही िनिFN त ह ै -ितसंहरण, िनलंबन या अनुhिN त को नवीकृत करने से इंकार करने के आदशे क� तारीख से एक वष@

4. जब अिधसूचना धारा 4 के अधीन जारी क� गई ह ै उt त अिधसूचना क� तारीख से एक वष@

5. जहां P वामी ,ारा धारा 18 के अधीन अपील -P तुत क� जाती ह ै अंितम आदशे क� तारीख से एक वष@

6. जहां आयुध या गोला बा�द - िविधक वाद या िववाद का िवषय ह;ै या िववाद क� समािN त या अंितम आदेश क� तारीख से; या �कसी ऐसे � यिt त के P वािमT वाधीन या िवरासत म< ह,ै िजसने 21 वष@ क� आयु पूरी नहS क� है उस � यिt त क� 21 वष@ क� आयु पूरी होने क� तारीख से एक वष@ 7 जहां P वामी भारत से बाहर स�9य सेवा म< है उसके भारत लौटने क� तारीख से �ट8 प �ट8 प�ट8 प �ट8 पण णण ण 1 – एक वष@ क� अविध िजला मिजP Zेट ,ारा और छह मास के िलए िवP ता"रत क� जा सकेगी य�द िनFेपकता@ या P वामी को ऐसी आयुध या गोला बा�द को साथ देने के िलए �कसी कारण अयोp य पाया जाता ह ै। �ट8 प �ट8 प�ट8 प �ट8 पण णण ण 2 – राn य सरकार उt त अविध को छह मास से और छह मास के िलए और िवP ता"रत कर सकेगी ।

(7) धारा 21 क� उपधारा (3) के अधीन समपहरण के -योजन के िलए िजला मिजP Zेट के आदेश ,ारा उप िनयम (6) के अधीन िविनXदm ट अविध क� समािN त से पूव@ न लौटाए गए या न िनपटाए गए आयुध या गोला बा�द िजला मालखाना या ऐसे अ� य P थान को अंत"रत �कए जाएंगे :

परंतु िजला मिजP Zेट समपहरण का ऐसा आदशे करने से पूव@ धारा 21 क� उपधारा (4) के अधीन यथाअपेिFत नो"टस ऐसी समान रीित म< तामील करेगी जैसी दडं -�9या संिहता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन को तामील करने के िलए िविहत है:

परंतु यह और �क य�द िनFेपकता@ के संघ के सशP H बल1 का सदP य होते 4ए ऐसे सदP य के कमान अिधकारी के माc यम से � यिt तगत �प से तामील �कया जाएगा ।

(8) िनिFN त वP तु� को अनुरिFत करने के िलए -भार ऐसी दर1 पर िविहत �कए जा सक< गे जो राn य सरकार ,ारा समय-समय पर िनयत क� जाएं ।

48.

48. 48.

48. आयुध और गोला बाcद आयुध और गोला बाcदआयुध और गोला बाcद आयुध और गोला बाcद का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा 21 2121 21 के अधीन से अ? य के अधीन से अ? यके अधीन से अ? य के अधीन से अ? यथा) था)था) था)- (1)(क) आयुध या गोला बा�द को िविधपूण@ क� जे म< रखने वाला � यिt त -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले �कसी � यौहारी के पास या �कसी पुिलस थाना म< या य�द वह संघ के सशP H बल1 का कोई सदP य ह ैतो �कसी यूिनट अp � यायुधागार म< सुरिFत अिभरFा के िलए िनिFN त कर सकेगा । (ख) धारा 21 के अधीन से अ� यथा आयुध या गोला बा�द को िनFेप के िलए P वीकार करने से पूव@ � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी अपना यह समाधान करेगा �क वे अिधिनयम और इन िनयम1 के अधीन जारी िविधमा� य अनुhिN त के अधीन या ऐसी अनुhिN त क� आव^ यकता से छूट के अधीन क� जे म< रखे गए हa । (ग) संघ के सशP H बल1 के सदP य1 को अपने आयुध या गोला बा�द यूिनट अp � यायुधागार म< सुरिFत अिभरFा म< रखने के िलए केवल उनक� सेवा के काय@काल के दौरान ही अनुhात �कया जा सकेगा ।

(2) जहां आयुध या गोला बा�द उपिनयम (1) के अधीन िनिFN त �कए गए हa, वहां यथािP थित, � यौहारी या पुिलस थाना या अग् � यायुधागार का -भारी अिधकारी िनिFN त -T येक वP तु को एक काड@ बांधेगा जो िनयम 47 म< वVणत से सुगमतापूव@क िभ� न होगा तथा ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 िनx निलिखत िविशिm टय1 से अंतVवm ट एक रसीद िनFेपकता@ को जारी करेगा और उसक� एक -ित उस -ािधकारी को भेजेगा िजसने अनुhिN त -दान क� थी या अंितम बार नवीकृत क� थी, अथा@त् :-

(i) वP तु का िववरण (संv या इT या�द);

(ii) िनFेपकता@ का नाम और पता;

(iii) अनुhिN त क� िविशm टयां या छूट (य�द कोई हो);

(iv) रिजP टर म< 9मसंv या और िनFेप क� तारीख;

(v) अनुhिN त क� समािN त क� तारीख;

(vi) तारीख, जब तक िनिFN त क� गई

(vii) िनFेपकता@ के हP ताFर; और

(viii)� यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी के हP ताFर ।

(3) अनुhिN त को नवीकृत करवाने म< िवफलता क� दशा म<, आयुध या गोला बा�द -�प 7 म< उसक� अनुhिN त के -ािधकार पर � यौहारी ,ारा या पुिलस थाने या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी ,ारा क� जे म< रखे जाएंगे ; परंतु, य�द अनुhिN त उसक� समािN त के प^ चात् नवीकृत नहS क� जाती ह ैतो पुिलस थाने या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी इसे िजला मिजP Zेट के c यान म< ऐसी काय@वाही, जो वह आव^ यक समझे, के िलए लाएगा :

परंतु वP तुएं तब तक �कसी भी दशा म< P वामी को नहS लौटाई जाएगी जब तक उनको अपने क� जे म< रखने क� अनुhिN त नवीकृत नहS क� जाती ह ैया नई अनुhिN त अिभ-ाN त नहS क� जाती ।

(4) िनFेपकता@ से िनिFN त वP तु� क� अिभरFा और उनके अनुरFण के िलए िनx निलिखत सारणी म< िविनXदm ट दर1 पर फ�स -भा"रत क� जा सकेगी, अथा@त् :- सारणी सारणीसारणी सारणी

1. -T येक अp � यायुध के िलए 200 �पये -ित मास या उसका भाग

2. -T येक अ� य आयुध या गोला बा�द के पैकेज के िलए 100 �पये -ित मास या उसका भाग

(5) वP तु� के अ� छी दशा म< अनुरFण के िलए कोई अित"रt त -भार ऐसी दर1 पर िविहत �कए जा सक< गे जो राn य सरकार ,ारा समय समय पर िनयत क� जाएं ।

(6) आयुध या गोला बा�द को पुिलस थाना और यूिनट अp � यायुधागार म< िनिFN त करने के िलए -भा"रत फ�स खजाने म< िनिFN त क� जाएगी । 49 4949

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section47
Marginal noteधारा 21 के अधीन आयुध और गो धारा 21 के अधीन आयुध और गोधारा 21 के अधीन आयुध और गो धारा 21 के अधीन आयुध और गोला बाcद का िन�पे ला बाcद का िन�पे ला बाcद का िन�पे ला बाcद का िन�पे
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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