(1) जब कोई अनुhापन -ािधकारी �कसी अनुhिN त को िनलंिबत करने या -ितसं£त करने या उसे नवीकृत करने से इंकार करने का िविन^ चय करता ह ैतो वह अपना िविन^ चय िलिखत म< अनुhिN तधारी को उससे धारा 21 के अधीन, ऐसे समय के भीतर जो अनुhिN त को िनलंिबत करने -ितसं£त करने या अनुhिN त को नवीकृत करने से इंकार करने के िलए िविनXदm ट अविध के भीतर अनुhिN त के अंतग@त आने वाले आयुध या गोला बा�द या तो िनकटतम पुिलस थाने के -भारी अिधकारी के पास या -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले � यौहारी के पास या य�द वह संघ के सशP H बल1 का सदP य ह ैतो यूिनट आयुधागार म< िनFेप करने क� अपेFा करेगा :
परंतु अनुhिN तधारी क� मृT यु क� दशा म<, आयुध या गोला बा�द िविधक -ितिनिध ,ारा अनुhिN तधारी क� मृT यु के तीन मास क� अविध के भीतर िनकटतम पुिलस थाने के -भारी अिधकारी के पास -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले � यौहारी के पास िनिFN त �कए जाएंगे ।
(2) धारा 21 क� उपधारा (2) के परंतुक के अc यधीन अनुhिN तधारी या उसक� मृT यु क� दशा म< उसका िविधक -ितिनिध आयुध या गोला बा�द �कसी ऐसे � यिt त को बेचने या अ� यथा िनपटाने का हकदार होगा जो उनको अपने क� जे म< िविधपूण@ ढंग से रखने का हकदार होगा तथा िव9य आगम, य�द कोई हो, -ाN त करने का सारणी के P तंभ (3) म< िविनXदm ट अविध के दौरान, उपिनयम (6) म< उपसारणी के P तंभ
(2) म< वVणत आयुध और गोला बा�द क� दशा म< हकदार होगा:
परंतु य�द आयुध और गोला बा�द का िनपटान नहS �कया गया ह ैया यथािPथित, अनुhिN तधारी या उसके िविधक -ितिनिध ,ारा इस -कार िविनXदm ट अविध के भीतर उनका क� जा िविधपूण@ नहS बना है तो ऐसे आयुध और गोला बा�द धारा 21 क� उपधारा (3) के परंतुक के अcयधीन िजला मिजP Zेट के आदशे ,ारा सरकार को समप£त हो जाएंगे ।
(3) जहां �कसी पुिलस थाना या युिनट आयुधागार म< या -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले � यौहारी के पास धारा 21 क� उपधारा (1) के अधीन कोई आयुध या गोला बा�द �कसी P वामी ,ारा िनिFN त �कए जाते हa, वहां, यथािP थित, पुिलस थाना या यूिनट आयुधागार का -भारी अिधकारी या अनुhN त � यौहारी िनिFN त -T येक वP तु को एक काड@ बांधेगा और िनFेपकता@ को िनx निलिखत िविशm टय1 से अंतVवm ट एक रसीद जारी करेगा तथा उसक� -ित उस -ािधकारी को भेजेगा िजसने अनुhिN त -दान क� ह ैया उसको अंितम बार नवीकृत �कया है, अथा@त् :-
(i) वP तु का िववरण (संv या इT या�द);
(ii) अनुhिN त क� िविशm टयां या छूट (य�द कोई हो);
(iii) िनFेपकता@ का नाम और पता;
(iv) रिजP टर म< 9मसंv या और िनFेप क� तारीख;
(v) समपहरण या िनपटान के िलए दये तारीख;
(vi) िनFेपकता@ के हP ताFर; और
(vii) � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी के हP ताFर ।
(4) धारा 21 क� उपधारा (1) के अधीन �कसी यूिनट अp � यायुधागार म< िनिFN त कोई आयुध या गोला बा�द, य�द पहले लौटाए या िनपटाए न गए ह1, तो ऐसे िनFेप के प^ चात् 30 �दन क� अविध क� समािN त के प^ चात् िनकटतम पुिलस थाना को अंत"रत �कए जा सक< गे ।
(5) धारा 21 क� उपधारा (1) के अधीन पुिलस थाना म< िनिFN त कोई आयुध या गोला बा�द, जो िनx नानुसार लौटाए या िनपटाए नहS गए हa –
(i) इसके पास िनFेप क� तारीख से तीस �दन के भीतर ; और
(ii) उपिनयम (4) के अधीन युिनट अp � यायुधागार से अंत"रत �कए गए हa, पुिलस थाना के -भारी अिधकारी ,ारा बेहतर अनुरFण और सुरFा के िलए िजला/ता� लुक मुv यालय म< पुिलस अp � यायुधागार को या इस -योजन के िलए राn य सरकार ,ारा जारी ऐसे अनुदेश1 के अनुसार िजला मिजP Zेट ,ारा िविनXदm ट ऐसे अ� य P थान को अंत"रत �कए जा सक< गे :
परंतु िजला मिजP Zेट, य�द वह आव^ यक समझे, तीस �दन क� उt त अविध को 90 �दन तक िवP ता"रत कर सकेगा तथा ऐसे अंतरण क� सूचना वP तु के िनFेपकता@ और अनुhापन -ािधकारी, िजसने अनुhिN त -दान क� है या अंितम बार नवीकृत क� ह,ै को दी जाएगी ।
(6) िनFेपकता@ या उसका िविधक -ितिनिध धारा 21 क� उपधारा (2) के अधीन �कसी आयुध और गोला बा�द को वापस -ाN त करने या िनपटाने के अिधकार का -योग P तंभ (3) म< िविनXदm ट अविध के भीतर, नीचे दी गई सारणी के P तंभ (2) म< िविनXदm ट आयुध या गोला बा�द के िनFेप क� दशा म< कर सकेगा, अथा@त् :- 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सारणी सारणीसारणी सारणी 9म संv या आयुध और गोला बा�द के िनFेप के कारण -भावी तारीख
1. 2. 3.
1. P वामी ,ारा अिधिनयम, िनयम1 के उपबंध1 या अनुhिN त क� शतy का उ� लंघन ऐसे िनFेप क� तारीख से एक वष@
2. अनुhिN त के िनलंबन या -ितसंहरण या �कसी अ� य कारण के कारण िनलंबन या -ितसंहरण के आदशे क� तारीख स े एक वष@
3. जहां आयुध या गोला बा�द पहले ही िनिFN त ह ै -ितसंहरण, िनलंबन या अनुhिN त को नवीकृत करने से इंकार करने के आदशे क� तारीख से एक वष@
4. जब अिधसूचना धारा 4 के अधीन जारी क� गई ह ै उt त अिधसूचना क� तारीख से एक वष@
5. जहां P वामी ,ारा धारा 18 के अधीन अपील -P तुत क� जाती ह ै अंितम आदशे क� तारीख से एक वष@
6. जहां आयुध या गोला बा�द - िविधक वाद या िववाद का िवषय ह;ै या िववाद क� समािN त या अंितम आदेश क� तारीख से; या �कसी ऐसे � यिt त के P वािमT वाधीन या िवरासत म< ह,ै िजसने 21 वष@ क� आयु पूरी नहS क� है उस � यिt त क� 21 वष@ क� आयु पूरी होने क� तारीख से एक वष@ 7 जहां P वामी भारत से बाहर स�9य सेवा म< है उसके भारत लौटने क� तारीख से �ट8 प �ट8 प�ट8 प �ट8 पण णण ण 1 – एक वष@ क� अविध िजला मिजP Zेट ,ारा और छह मास के िलए िवP ता"रत क� जा सकेगी य�द िनFेपकता@ या P वामी को ऐसी आयुध या गोला बा�द को साथ देने के िलए �कसी कारण अयोp य पाया जाता ह ै। �ट8 प �ट8 प�ट8 प �ट8 पण णण ण 2 – राn य सरकार उt त अविध को छह मास से और छह मास के िलए और िवP ता"रत कर सकेगी ।
(7) धारा 21 क� उपधारा (3) के अधीन समपहरण के -योजन के िलए िजला मिजP Zेट के आदेश ,ारा उप िनयम (6) के अधीन िविनXदm ट अविध क� समािN त से पूव@ न लौटाए गए या न िनपटाए गए आयुध या गोला बा�द िजला मालखाना या ऐसे अ� य P थान को अंत"रत �कए जाएंगे :
परंतु िजला मिजP Zेट समपहरण का ऐसा आदशे करने से पूव@ धारा 21 क� उपधारा (4) के अधीन यथाअपेिFत नो"टस ऐसी समान रीित म< तामील करेगी जैसी दडं -�9या संिहता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन को तामील करने के िलए िविहत है:
परंतु यह और �क य�द िनFेपकता@ के संघ के सशP H बल1 का सदP य होते 4ए ऐसे सदP य के कमान अिधकारी के माc यम से � यिt तगत �प से तामील �कया जाएगा ।
(8) िनिFN त वP तु� को अनुरिFत करने के िलए -भार ऐसी दर1 पर िविहत �कए जा सक< गे जो राn य सरकार ,ारा समय-समय पर िनयत क� जाएं ।
48.
48. 48.
48. आयुध और गोला बाcद आयुध और गोला बाcदआयुध और गोला बाcद आयुध और गोला बाcद का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा का सुरि�त अिभर�ा के िलए िन�ेप (धारा 21 2121 21 के अधीन से अ? य के अधीन से अ? यके अधीन से अ? य के अधीन से अ? यथा) था)था) था)- (1)(क) आयुध या गोला बा�द को िविधपूण@ क� जे म< रखने वाला � यिt त -�प 8 म< अनुhिN त धारण करने वाले �कसी � यौहारी के पास या �कसी पुिलस थाना म< या य�द वह संघ के सशP H बल1 का कोई सदP य ह ैतो �कसी यूिनट अp � यायुधागार म< सुरिFत अिभरFा के िलए िनिFN त कर सकेगा । (ख) धारा 21 के अधीन से अ� यथा आयुध या गोला बा�द को िनFेप के िलए P वीकार करने से पूव@ � यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार का -भारी अिधकारी अपना यह समाधान करेगा �क वे अिधिनयम और इन िनयम1 के अधीन जारी िविधमा� य अनुhिN त के अधीन या ऐसी अनुhिN त क� आव^ यकता से छूट के अधीन क� जे म< रखे गए हa । (ग) संघ के सशP H बल1 के सदP य1 को अपने आयुध या गोला बा�द यूिनट अp � यायुधागार म< सुरिFत अिभरFा म< रखने के िलए केवल उनक� सेवा के काय@काल के दौरान ही अनुhात �कया जा सकेगा ।
(2) जहां आयुध या गोला बा�द उपिनयम (1) के अधीन िनिFN त �कए गए हa, वहां यथािP थित, � यौहारी या पुिलस थाना या अग् � यायुधागार का -भारी अिधकारी िनिFN त -T येक वP तु को एक काड@ बांधेगा जो िनयम 47 म< वVणत से सुगमतापूव@क िभ� न होगा तथा ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 िनx निलिखत िविशिm टय1 से अंतVवm ट एक रसीद िनFेपकता@ को जारी करेगा और उसक� एक -ित उस -ािधकारी को भेजेगा िजसने अनुhिN त -दान क� थी या अंितम बार नवीकृत क� थी, अथा@त् :-
(i) वP तु का िववरण (संv या इT या�द);
(ii) िनFेपकता@ का नाम और पता;
(iii) अनुhिN त क� िविशm टयां या छूट (य�द कोई हो);
(iv) रिजP टर म< 9मसंv या और िनFेप क� तारीख;
(v) अनुhिN त क� समािN त क� तारीख;
(vi) तारीख, जब तक िनिFN त क� गई
(vii) िनFेपकता@ के हP ताFर; और
(viii)� यौहारी या पुिलस थाना या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी के हP ताFर ।
(3) अनुhिN त को नवीकृत करवाने म< िवफलता क� दशा म<, आयुध या गोला बा�द -�प 7 म< उसक� अनुhिN त के -ािधकार पर � यौहारी ,ारा या पुिलस थाने या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी ,ारा क� जे म< रखे जाएंगे ; परंतु, य�द अनुhिN त उसक� समािN त के प^ चात् नवीकृत नहS क� जाती ह ैतो पुिलस थाने या यूिनट अp � यायुधागार के -भारी अिधकारी इसे िजला मिजP Zेट के c यान म< ऐसी काय@वाही, जो वह आव^ यक समझे, के िलए लाएगा :
परंतु वP तुएं तब तक �कसी भी दशा म< P वामी को नहS लौटाई जाएगी जब तक उनको अपने क� जे म< रखने क� अनुhिN त नवीकृत नहS क� जाती ह ैया नई अनुhिN त अिभ-ाN त नहS क� जाती ।
(4) िनFेपकता@ से िनिFN त वP तु� क� अिभरFा और उनके अनुरFण के िलए िनx निलिखत सारणी म< िविनXदm ट दर1 पर फ�स -भा"रत क� जा सकेगी, अथा@त् :- सारणी सारणीसारणी सारणी
1. -T येक अp � यायुध के िलए 200 �पये -ित मास या उसका भाग
2. -T येक अ� य आयुध या गोला बा�द के पैकेज के िलए 100 �पये -ित मास या उसका भाग
(5) वP तु� के अ� छी दशा म< अनुरFण के िलए कोई अित"रt त -भार ऐसी दर1 पर िविहत �कए जा सक< गे जो राn य सरकार ,ारा समय समय पर िनयत क� जाएं ।
(6) आयुध या गोला बा�द को पुिलस थाना और यूिनट अp � यायुधागार म< िनिFN त करने के िलए -भा"रत फ�स खजाने म< िनिFN त क� जाएगी । 49 4949