अिधिनयम के अcयाय 2 के अधीन अनुhिGयां ऐसी शतy के अधीन रहते 4ए जो इन िनयम1, उस अनुसूची और अनुhिG म< िविनXदY क� जाए, ऐसे -योजन1 के िलए, ऐसे -ािधका"रय1 ,ारा और ऐसे -_प1 म< अनुद. क� जा सकेगी या उनका नवीकरण �कया जा सकेगा और वह ऐसी अविध के िलए ऐसे FेH1 म< िविधमा�य ह1गी जो अनुसूची 2 म< िविनXदY हa :
परंतु अनुhापन -ािधकारी ,ारा अनुद. या नवीकृत अनुhिGय1 पर उस -ािधकारी के अधीनPथ ऐसे अिधकारी ,ारा हPताFर �केए जा सक< गे जो राnय सरकार ,ारा इस िनिम. िविनXदY _प से सश0 �कया जाए ।
6. अनुसूची 1 के -वग2 1 के आयुध� के अज2न, क5जे या उनके वहन के िलए अनु)ि�या ंअनुद7 करने पर िनबंधन अनुसूची 1 के -वग2 1 के आयुध� के अज2न, क5जे या उनके वहन के िलए अनु)ि�या ंअनुद7 करने पर िनबंधनअनुसूची 1 के -वग2 1 के आयुध� के अज2न, क5जे या उनके वहन के िलए अनु)ि�या ंअनुद7 करने पर िनबंधन अनुसूची 1 के -वग2 1 के आयुध� के अज2न, क5जे या उनके वहन के िलए अनु)ि�या ंअनुद7 करने पर िनबंधन – अनुसूची 1 के -वग@ 1(ख) या 1(ग) म< िविनXदY आयुध1 या गोलाबा_द को अVजत करने, रखने या ले जान ेके िलए कोई अनुhिN त अनुदT त नहS क� जाएगी, य�द उ� ह< भारत म< िविधक _प से िविनVमत नहS �कया गया ह ैया भारत म< िविधक _प से नहS ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 रखा गया ह ैअथवा िविधक _प से आयात नहS �कया गया ह ैया भारत म< क< �ीय सरकार क� P वीकृित से आयात नहS �कया जा रहा है ।