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Section 7: अनु)ि8 त अनु)ि8 तअनु)ि8 त अनु)ि8 त -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <े -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <े -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <े -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <ेट को सूचना दनेा ट को सूचना दनेाट को सूचना दनेा ट को सूचना दनेा-- ----

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) अनुसूची 1 के -वग@ 1(ख) या 1(ग) म< िविनXदY आयुध1 या गोलाबा_द के िलए अनुद. -Tयेक अनुhिG क� -ित तुरंत उस Pथान के िजला मिजPZेट को भेजी जाएगी िजसम< आयुध या गोलाबा_द रखा जाना ह ै।

(2) िजला मिजPZेट से िभk �कसी अ�य -ािधकारी ,ारा �कसी -_प म< अनुद. अ�य -Tयेक अनुhिG क� -ित तुरंत उस FेH के िजला मिजPZेट को भेजी जाएगी िजसम< अनुhिG धारी का कारबार या आवास िPथत ह ै।

(3) उपिनयम (1) और उपिनयम (2) के अधीन अनुद. अनुhिGय1 क� सूचना उस Pथान पर अिधका"रता रखने वाले िजला मिजPZेट को एनडीएएल -णाली के माcयम से भेजी जाएगी िजसम< अनुhिG धारी का कारबार का Pथान या आवास िPथत ह ै।

8.

8.8.

8.

कितपय -योजन� के िलए आयुध� या गोलाबा द के क5ज ेम= उनके उपयोग को शािमल करना कितपय -योजन� के िलए आयुध� या गोलाबा द के क5ज ेम= उनके उपयोग को शािमल करनाकितपय -योजन� के िलए आयुध� या गोलाबा द के क5ज ेम= उनके उपयोग को शािमल करना कितपय -योजन� के िलए आयुध� या गोलाबा द के क5ज ेम= उनके उपयोग को शािमल करना – िनBिलिखत आयुध1 या गोलाबा_द का -Tयेक के सामने वVणत -योजन1 के िलए क�जे म< ऐसे -योजन1 के िलए उनका उपयोग केवल तभी शािमल ह ैजब ऐसे उपयोग1, ऐसे �क�हS आयुध1 या गोलाबा_द का िविनमा@ण (िजसके अंतग@त िवPफोटक और आितशबािजयां शािमल ह)ै अंतव@िलत नहS है :- (क) नाटक�य -Pतुित, ऐितहािसक घटना� क� पुनरावृि., ऐितहािसक अनुसंधान (िजसके अंतग@त -Pतुित का मू�यांकन हa), चलिचH या टेलीिवजन िनमा@ण या दौड़ आरंभ करने के िलए या दौड़-कूद Pपधा@ के िलए संकेतक और सुरFा उपPकर िजसके अंतग@त संकेत -दीG गन, रेखीय Fेपण गन और िहमधावी तोप आ�द के िलए आयुध ;

(ख) गोला बा_द िजसके अंतग@त सदभावी औ{ोिगक, कृिष या िच�कTसीय -योजन1 के िलए गंधक और tलोरेट भी ह,ै के संघटक ।

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9. 9.

9.

कितपय मामल� म= के?@ीय सरकार :ारा िनबAधन कितपय मामल� म= के?@ीय सरकार :ारा िनबAधनकितपय मामल� म= के?@ीय सरकार :ारा िनबAधन कितपय मामल� म= के?@ीय सरकार :ारा िनबAधन- -- - राnय से बाहर -भाव दनेे के िलए कोई अनुhिG िजसे वह -दान करता है ऐसे िनब@�धन1 के अधीन होगी िजसे के��ीय सरकार साधारण या िवशेष आदेश ,ारा अिधरोिपत कर सकेगी ।

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10. 10.

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section7
Marginal noteअनु)ि8 त अनु)ि8 तअनु)ि8 त अनु)ि8 त -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <े -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <े -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <े -ािधका�रय� :ारा िजला मिज; <ेट को सूचना दनेा ट को सूचना दनेाट को सूचना दनेा ट को सूचना दनेा-- ----
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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