िडिजटल लॉकर सवेा �दाता अिभदाताV को िडिजटल लॉकर खाते को �कसी अG य िडिजटल लॉकर सवेा �दाता के पास पोट5 करने क� सुिवधा के साथ िडिजटल लॉकर सवेा उपल? ध कराएगा और अG य बात0 के साथ-साथ – (क) डीईआईटीवाई ,ारा यथा अिधसूिचत डाटा �ितधारण और डाटा Q थानांतरण माग5दश5क िसZांत0 का अनुपालन करेगा ;
(ख) यह सुिनिi चत करने के िलए युिI तयुI त �यास करेगा �क अिभदाताV को G यनूतम सेवा बाधा के साथ सवुाqता सवेा उपल? ध कराई जाती ह;ै और (ग) अिभदाता को युिI तयुI त फ�स का वापस �ितदाय करेगा (अिभदाता से सवेा �दाता ,ारा �भा�रत �कसी फ�स या सवेा से अनािधक) ।
17. लेखापरी�ा
17. लेखापरी�ा 17. लेखापरी�ा
17. लेखापरी�ा – –– –
(1) िडिजटल लॉकर सवेा �दाता अपने �चालन0 क� �कसी लेखापरी8क से वाAषक Wप से लेखापरी8ा कराएगा तथा ऐसी लेखापरी8ा म� अG य बात0 के साथ-साथ, िनh निलिखत शािमल ह0ग,े-- (क) सुर8ा नीित और योजना;
(ख) भौितक सुर8ा;
(ग) �ौ�ोिगक� मू� याकंन;
(घ) िडिजटल लॉकर सवेा �दाता का सवेा �शासन;
(ङ) सुसंगत िडिजटल लॉकर पZित िववरण;
(च) सुसंगत िडिजटल लॉकर पZित िववरण का अनुपालन;
(छ) संिवदाएं या करार; और 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ज) इन िनयम0 के अधीन यथाअपेि8त नीित अपे8ाए ं।
(2) िडिजटल लॉकर सवेा �दाता िनh निलिखत का संचालन करेगा,-- (क) सुर8ा नीित, भौितक सरु8ा और उसके �चालन0 क� अध5वाAषक संपरी8ा;
(ख) उसक� �णाली और अG य सभी सहबZ इंटरफेस, �णािलय0, औजार0 और ��JयाV क� Cैमािसक संपरी8ा ।
(3) िडिजटल लॉकर सवेा �दाता सरकार या िडिजटल लॉकर �ािधकारी को �U येक संपरी8ा �रपोट5 क� एक �ित ऐसी संपरी8ा के पूरा होने के चार स] ताह के भीतर �Q तुत करेगा और जहां कोई अिनयिमतताएं पाई जाती हP तो िडिजटल लॉकर सवेा �दाता ऐसी अिनयिमतताV को दरू करन ेके िलए तुरंत समुिचत कार5वाई करेगा ।
18. सपंरी�क क�
18. सपंरी�क क� 18. सपंरी�क क�